राजपत्र, हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित
शिमला, वीरवार, 25 मार्च, 2010/4 चैत्र, 1931
विधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 23 मार्च, 2010
संख्या एल0एल0आर0-डी(6)-4/2010-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 19-3-2010 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक-1) को वर्ष 2010 के अधिनियम संख्यांक 7 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंगे्रजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं ।
आदेश द्वारा, अवतार चन्द डोगरा, सचिव । 260-राजपत्र/2010-25-3-2010 (7319) 7320 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मार्च, 2010/4 चैत्र, 1932 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2010
धाराओं का क्रम
धाराएं ः
1. संक्षिप्त नाम ।
2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संंचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए 9,41,94,74,604 रुपए की राशि जारी करना ।
3. विनियोग ।
अनुसूची
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मार्च, 2010/4 चैत्र, 1932
7321 2010 का अधिनियम संख्यांक 7 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2010
(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 19 मार्च, 2010 को यथा अनुमोदित)
31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष केे लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय अतिरिक्त धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए अधिनियम ।
भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा
द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
संक्षिप्त नाम । 1 . इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग
अधिनियम, 2010 है ।
हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए 9,41,94,74,604 रुपए की और राशि जारी करना। 2 . हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट से अनधिक धनराशियों जिनका योग 9,41,94,74,604 रुपए (नौ सौ इकतालीस करोड़, चौरानवे लाख और चौहत्तर हजार छः सौ चार रुपए) है, संदत्त और उपयोजित की जाए, जिनका वित्तीय वर्ष 2009-2010 की अवधि में अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों से सम्बन्धित प्रभारों कोे चुकाने के लिए उपयोग किया जाएगा ।
3 . इस अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत धनराशियों का इस अधिनियम की धारा 2 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि से सम्बन्धित अनुसूची मेंं अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए और विनियोजन किया जाएगा। 7322 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मार्च, 2010/4 चैत्र, 1932
अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखें)
| मांग संख्या | सेवाएं और प्रयोजन | निम्नलिखित राशियों से अनधिक | ||
| विधान सभा द्वारा दत्तमत रुपए | संचित निधि पर प्रभारित रुपए | जोड़ रुपए | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 | विधान सभा (राजस्व) (पूंजी) राज्यपाल और मंत्रिपरिषद् (राजस्व) न्याय प्रशासन (राजस्व) सामान्य प्रशासन (राजस्व) भू-राजस्व और जिला (राजस्व) प्रशासन पुलिस और सम्बद्ध संगठन (राजस्व) (पूंजी) शिक्षा (राजस्व) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (राजस्व) लोक निर्माण-सड़कें, पुल (राजस्व) तथा भवन (पूंजी) क ृषि (राजस्व) (पूंजी) उद्यान (राजस्व) (पूंजी) | 68,36,000 60,26,000 43,08,000 1,21,48,122 10,33,77,000 28,31,23,761 38,49,80,045 6,05,00,000 7,000 86,07,79,000 21,95,49,000 77,82,00,000 38,02,31,396 17,50,00,000 24,19,74,000 16,47,30,000 | — — 8,79,000 5,40,91,000 1,27,39,031 — — — — — — 12,02,94,000 — — — — | 68,36,000 60,26,000 51,87,000 6,62,39,122 11,61,16,031 28,31,23,761 38,49,80,045 6,05,00,000 7,000 86,07,79,000 21,95,49,000 89,84,94,000 38,02,31,396 17,50,00,000 24,19,74,000 16,47,30,000 |
7323 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मार्च, 2010/4 चैत्र, 1932
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 | सिंचाई, जलापूर्ति एवं (राजस्व) सफाई (पूंजी) पशुपालन, दुग्ध विकास (राजस्व) एवं मत्स्य (पूंजी) योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र (पूंजी) उप-योजना वन और वन्य जीवन (राजस्व) निर्वाचन (राजस्व) उद्योग, खनिज, आपूर्ति (राजस्व) तथा सूचना प्रौद्योगिकी सामाजिक न्याय एवं (राजस्व) अधिकारिता ग ामीण विकास ्र (राजस्व) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (राजस्व) विद्युत विकास (राजस्व) म द्रण और लेखन सामग्री ु (राजस्व) सड़क और जल परिवहन (राजस्व) पर्यटन और नागर विमानन (राजस्व) (पूंजी) श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण (राजस्व) (पूंजी) शहरी विकास, नगर एवं (राजस्व) ग ाम योजना तथा आवास ्र (पूंजी) | रुपए 94,85,62,600 1,27,23,22,000 19,79,50,103 1,55,00,000 95,62,000 40,98,35,000 14,63,66,000 6,82,60,703 46,44,84,000 1,05,40,906 20,39,77,700 29,17,92,000 1,54,05,000 9,69,92,906 1,47,38,000 4,45,29,000 5,86,50,000 13,24,75,000 34,03,64,000 63,00,000 | रुपए 3,01,320 28,29,507 — — — — — — — — — — — — — — — — — — | रुपए 94,88,63,920 1,27,51,51,507 19,79,50,103 1,55,00,000 95,62,000 40,98,35,000 14,63,66,000 6,82,60,703 46,44,84,000 1,05,40,906 20,39,77,700 29,17,92,000 1,54,05,000 9,69,92,906 1,47,38,000 4,45,29,000 5,86,50,000 13,24,75,000 34,03,64,000 63,00,000 |
7324 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मार्च, 2010/4 चैत्र, 1932
| 30 31 32 | विविध सामान्य सेवायें (राजस्व) (पूंजी) जन जातीय विकास (राजस्व) (पूंजी) अनुसूचित जाति (राजस्व) उप योजना (पूंजी) जोड़ (राजस्व) (पूंजी) कुल जोड़ | 6,57,67,000 54,88,000 18,27,87,000 49,03,20,000 2,000 5,35,09,000 | — — 91,504 — — — | 6,57,67,000 54,88,000 18,28,78,504 49,03,20,000 2,000 5,35,09,000 |
| 6,01,37,88,242 | 6,81,01,855 | 6,08,18,90,097 | ||
| 3,21,44,61,000 | 12,31,23,507 | 3,33,75,84,507 | ||
| 9,22,82,49,242 | 19,12,25,362 | 9,41,94,74,604 |
7325 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मार्च, 2010/4 चैत्र, 1932 AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION ACT, 2010
ARRANGEMENT OF SECTIONS
Sections :
1. Short title.
2. Issue of a further sum of Rs. 9,41,94,74,604 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 2009-2010.
3. Appropriation.
THE SCHEDULE 7326 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मार्च, 2010/4 चैत्र, 1932
Act No. 7 of 2010
T H E H I M A CH A L PRA DESH A PPROPRI AT I ON A CT, 2010
(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 19TH MARCH, 2010)
AN
ACT
to authorise payment and appropriation of certain
further sums from and out of the Consolidated Fund of the
State of Himachal Pradesh for the services for the financial
year ending on the 31st day of March, 2010.
BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—
Short title.
1. This Act may be called the Himachal Pradesh
Appropriation Act, 2010.
Issue of a further sum of Rs. 9,41, 94,74,604 out of the C on solidated Fund of the State of H i m a c h a l Pradesh for the financial year 2009- 2010.
2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. 9,41,94,74,604 ( Nine hundred and forty one crores ninety four lakhs seventy four thousand six hundred and four rupees) towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 2009-2010 in respect of the services and purposes specified in column (2) of the Schedule.
Appropriation.
3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be further appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the period specified under section 2 of this Act.
7327 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मार्च, 2010/4 चैत्र, 1932 THE SCHEDULE
(See sections 2 and 3)
| De- mand No. | Services and purposes | Sums not exceeding | ||
| Voted by the Legislative Assembly Rs. | Charged on the Consolidated Fund Rs. | Total Rs. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 | Vidhan Sabha (Revenue) (Capital) Governor and Council (Revenue) of Minister Administration of Justice (Revenue) General Administration (Revenue) Land Revenue and (Revenue) District Administration Police and Allied (Revenue) Organisations (Capital) Education (Revenue) Health and Family (Revenue) Welfare Public Works-Roads, (Revenue) Bridges and Buildings (Capital) Agriculture (Revenue) (Capital) Horticulture (Revenue) (Capital) | 68,36,000 60,26,000 43,08,000 1,21,48,122 10,33,77,000 28,31,23,761 38,49,80,045 6,05,00,000 7,000 86,07,79,000 21,95,49,000 77,82,00,000 38,02,31,396 17,50,00,000 24,19,74,000 16,47,30,000 | — — 8,79,000 5,40,91,000 1,27,39,031 — — — — — — 12,02,94,000 — — — — | 68,36,000 60,26,000 51,87,000 6,62,39,122 11,61,16,031 28,31,23,761 38,49,80,045 6,05,00,000 7,000 86,07,79,000 21,95,49,000 89,84,94,000 38,02,31,396 17,50,00,000 24,19,74,000 16,47,30,000 |
7328 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मार्च, 2010/4 चैत्र, 1932
| 1 | 2 | 3 Rs. | 4 Rs. | 5 Rs. |
| 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 | Irrigation Water Supply (Revenue) and Sanitation (Capital) Animal Husbandry, (Revenue) Dairy Development (Capital) and Fisheries Planning and Backward (Revenue) Area Sub-Plan Forest and Wild Life (Revenue) Election (Revenue) Industries, Minerals (Revenue) and Supplies Social Justice and (Revenue) Empowerment Rural Development (Revenue) Food and Civil Supplies (Revenue) Power Development (Revenue) Printing and Stationery (Revenue) Road and Water (Revenue) Transport Tourism and Civil (Revenue) Aviation (Capital) Labour Employment (Revenue) and Training (Capital) Urban Development, (Revenue) Town and Country (Capital) Planning and Housing | 94,85,62,600 1,27,23,22,000 19,79,50,103 1,55,00,000 95,62,000 40,98,35,000 14,63,66,000 6,82,60,703 46,44,84,000 1,05,40,906 20,39,77,700 29,17,92,000 1,54,05,000 9,69,92,906 1,47,38,000 4,45,29,000 5,86,50,000 13,24,75,000 34,03,64,000 63,00,000 | 3,01,320 28,29,507 — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 94,88,63,920 1,27,51,51,507 19,79,50,103 1,55,00,000 95,62,000 40,98,35,000 14,63,66,000 6,82,60,703 46,44,84,000 1,05,40,906 20,39,77,700 29,17,92,000 1,54,05,000 9,69,92,906 1,47,38,000 4,45,29,000 5,86,50,000 13,24,75,000 34,03,64,000 63,00,000 |
7329 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मार्च, 2010/4 चैत्र, 1932
| 1 | 2 | 3 Rs. | 4 Rs. | 5 Rs. |
| 30 31 32. | Miscellaneous General (Revenue) Services (Capital) Tribal Development (Revenue) (Capital) Scheduled Castes (Revenue) Sub-Plan (Capital) Total (Revenue) (Capital) Grand Total | 6,57,67,000 54,88,000 18,27,87,000 49,03,20,000 2,000 5,35,09,000 | — — 91,504 — — | 6,57,67,000 54,88,000 18,28,78,504 49,03,20,000 2,000 5,35,09,000 |
| 6,01,37,88,242 | 6,81,01,855 | 6,08,18,90,097 | ||
| 3,21,44,61,000 | 12,31,23,507 | 3,33,75,84,507 | ||
| 9,22,82,49,242 | 19,12,25,362 | 9,41,94,74,604 |
7330 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मार्च, 2010/4 चैत्र, 1932
ब अदालत श्री विनय सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी एवं स्पैशल मैरिज आफिसर सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)
1. श्री असीष सोहर सपुत्र श्री आन्नद सोहर, मकान नं0 141 रौड़ा सैक्टर-2, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।
2. श्रुती सरस्वति कुमारी सपुत्री श्री ओम प्रकाश सरस्वति, निवासी Bhanana, तहसील कुमारसेन, जिला शिमला (हि0 प्र0), हाल निवासी पत्नी श्री असीष सोहर सपुत्र श्री आन्नद सोहर, मकान नं0 141 रौड़ा सैक्टर-2, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--नोटिस स्पैशल मैरिज अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत विवाह पंजीकृत करने बारे।
इस अदालत में उपरोक्त प्रार्थीगण ने स्पैशल मैरिज अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत विवाह को पंजीकृत करने बारा दरख्वास्त मय ब्यान हल्फिया पेश किया है कि वह कानूनी तौर पर अपना विवाह स्पैशल मैरिज एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत करवाना चाहते हैं।
अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को विवाह पंजीकृत करने में आपत्ति/एतराज हो तो वह इस अदालत में असालतन अथवा वकालतन हाजिर होकर दिनांक 8-4-2010 तक पेश कर सकता है।
आज दिनांक 8-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।।
मोहर।
विनय सिंह, उप-मण्डल दण्डाधिकारी एवं स्पैशल मैरिज आफिसर, सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)। 7331 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मार्च, 2010/4 चैत्र, 1932 ब अदालत श्री विनय सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी एवं स्पैशल मैरिज आफिसर सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)
1. श्री अमित सोहर सपुत्र श्री आन्नद सोहर, मकान नं0 141 रौड़ा सैक्टर-2, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।
2. मिताली गुप्ता सपुत्री श्री मुरारी लाल महाजन, निवासी मकान नं0 213/6 समखेतर बाजार, तहसील व जिला मण्डी (हि0 प्र0), हाल निवासी पत्नी श्री अमित सोहर सपुत्र श्री आन्नद सोहर, मकान नं0 141 रौड़ा सैक्टर-2, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विशय.--नोटिस स्पैशल मैरिज अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत विवाह पंजीकृत करने बारे।
इस अदालत में उपरोक्त प्रार्थीगण ने स्पैशल मैरिज अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत विवाह को पंजीकृत करने बारा दरख्वास्त मय ब्यान हल्फिया पेश किया है कि वह कानूनी तौर पर अपना विवाह स्पैशल मैरिज एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत करवाना चाहते है
अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को विवाह पंजीकृत करने में आपत्ति/एतराज हो तो वह इस अदालत में असालतन अथवा वकालतन हाजिर होकर दिनांक 8-4-2010 तक पेश कर सकता है।
आज दिनांक 8-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।
मोहर।
विनय सिंह, उप-मण्डल दण्डाधिकारी एवं स्पैशल मैरिज आफिसर, सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)। 7332 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मार्च, 2010/4 चैत्र, 1932
HOME- PROSECUTION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 20th March, 2010
No. Home (Pros) B (6)3/2008.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the transfer/adjustment of the following District Attorneys in Prosecution Department, in public interest with immediate effect:—
Sr. Name of Officer/ From To No. Designation
1. Sh A.K. Patterwal, DA U/T from SV&ACB Directorate of Elementary
Dharamshala to Kinnaur Education, Shimla-1 at Rampur (without TTA/JT)
2. Sh. J.K. Lakhanpal,DA FTC Mandi Kinnaur at Rampur
(With TTA/JT)
By order, Sd/- Principal Secretary.
___________
HOME (PROSECUTION ) DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 11th March, 2010
No. Home (Prosecution)B(6)1/2008.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the transfer of Shri Joginder Singh, Assistant District Attorney from Bilaspur to SP Office Chamba against vacant post, in public interest with immediate effect.
2. The above officer shall be entitled for TTA/Joining Time.
By order, Sd/- Principal Secretary.
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हि0 प्र0, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित