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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 262, 27 March 2010

Published 27 March 2010

Gazette no.
262
Gazetteid
262/GAZETTE/2010-27/03/2010
Identifier
in.gazette.himachal.2010-03-27.262_gazette_2010-27_03_2010
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला शनिवार, 27 मार्च, 2010/6 चैत्र, 1932

हिमाचल प्रदेश सरकार

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th March, 2010

No. LLR-A(4)-2/92.—In pursuance of Himachal Pradesh High Court letter No.HHC/ GAZ/14-207/92-590 dated 23-3-2010 and in exercise of the powers conferred under sub section (3) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act,1987, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to appoint Sh. J. S. Mahantan, Presiding Officer, Labour Court-cum-Industrial Tribunal, Shimla as Member Secretary, H.P. State Legal Services Authority on deputation basis for a period of two years on usual terms and conditions of deputation with immediate effect.

Further, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to repatriate Sh. Bhim Chand a member of the H.P. Higher Judicial Services, presently working as Member Secretary, H. P. State Legal Services Authority to the High Court of Himachal Pradesh with immediate effect.

By order, Sd/- L.R.-cum- Secretary 262-राजपत्र/2010-27-3-2010 (7347)7348 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मार्च, 2010/6 चैत्र, 1932 ब अदालत श्री बीे0 डी0 आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश केस नं0 85-टी आफ 2010 तारीख पेशी.............................

श्री दया राम पुत्र श्री भादरू, निवासी ननौट, फाटी कलवारी, कोठी पलाच, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसके तीन पुत्रों 1. पुनीत कुमार, 2. पुष्पेन्दर व, 3. नितिन कुमार की जन्म तिथियां क्रमशः (1) 16-9-2004, (2) 12-1-2005, (3) 26-1-2008 को है जो कि ग्राम पंचायत कलवारी के रिकार्ड में दर्ज न है जिसे दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के उपरोक्त तीनों पुत्रों की जन्म तिथि ग्राम पंचायत उपरोक्त के रिकार्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक............................................को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 15-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर। बीे0 डी0 आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री शिव राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, हिमाचल प्रदेश श्री तारा चन्द पुत्र स्व0 श्री इन्द्रजीत, निवासी झारग (चचोगा), तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रकाशन इश्तहार बावत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री तारा चन्द पुत्र स्व0 श्री इन्द्रजीत, निवासी झारग (चचोगा), तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी माताजी जिसकी दिनांक 12-10-2002 को मृत्यु हुई है परन्तु उसकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत वशिष्ट के रिकार्ड में दर्ज न की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाए जावे।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मार्च, 2010/6 चैत्र, 1932 7349 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नीनू देवी की मृत्यु दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 4-5-2010 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

शिव राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील मनाली, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री शिव राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, हिमाचल प्रदेश श्री विश्व नाथ पुत्र श्री छापे राम, निवासी गजां, डाकघर करंजा, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत जारी करने वारसान प्रमाण-पत्र।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री विश्व नाथ पुत्र श्री छापे राम, निवासी गजां, डाकघर करंजा, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी पत्नी की मृत्यु जो दिनांक 14-12-2009 को हुई है परन्तु वह तहसील मनाली में भूमि का मालिक नहीं है और वारसान की सही तसदीक नहीं हो रही है तथा प्रधान ग्राम पंचायत करजा, पटवारी करजा की रिपोर्ट तथा ब्यान हल्फिया श्री विश्वनाथ के अनुसार नीचे लिखे जायज वारसान पाए गए हैं।

1. श्री विश्व नाथ पति

2. नितेश पुत्र

3. कुमारी सिमरन पुत्री

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृतक के उपरोक्त रिपोर्ट किए गए वारसानों बारे कोई आपत्ति हो या मृतक का कोई अन्य वारसान हो तो वह 30 दिन के अन्दर अपना हक व एतराज इस न्यायालय में असालतन या वकालतन प्रस्तुत करें अन्यथा यह समझा जाएगा कि वारसान प्रमाण-पत्र के बारे में कोई आपत्ति नहीं है और वारसान प्रमाण-पत्र न्यायालय द्वारा जारी कर दिया जाएगा।

मोहर।

शिव राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील मनाली, हिमाचल प्रदेश।7350 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मार्च, 2010/6 चैत्र, 1932 ब अदालत श्री शिव राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, हिमाचल प्रदेश श्री Gurmey Tenzin पुत्र श्री दोरजे, निवासी वार्ड नं0 6, गोम्पा रोड़ मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रकाशन इश्तहार बावत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Gurmey Tenzin पुत्र श्री दोरजे, निवासी वार्ड नं0 6, गोम्पा रोड़ मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि Gurmey Tenzin जो दिनांक 9-11-1968 को पैदा हुआ है, परन्तु उसकी जन्म तिथि नगर परिषद्‌ मनाली के रिकार्ड में दर्ज न की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाए जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को Gurmey Tenzin की मृत्यु दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 4-5-2010 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

शिव राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील मनाली, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री शिव राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, हिमाचल प्रदेश श्री तारा चन्द पुत्र स्व0 श्री इन्द्रजीत, निवासी झारग (चचोगा), तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रकाशन इश्तहार बावत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री तारा चन्द पुत्र स्व0 श्री इन्द्रजीत, निवासी झारग (चचोगा), तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसके पिताजी जिसकी दिनांक 14-12-2006 को मृत्यु हुई है परन्तु उसकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत वशिष्ट के रिकार्ड में दर्ज न की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाए जावे।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मार्च, 2010/6 चैत्र, 1932 7351 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इन्द्रजीत की मृत्यु दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 4-5-2010 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

शिव राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील मनाली, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री शिव राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, हिमाचल प्रदेश श्री लग्याल पुत्र श्री लोवजंग, निवासी गोम्पा रोड़ मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रकाशन इश्तहार बावत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री लग्याल पुत्र श्री लोवजंग, निवासी गोम्पा रोड़ मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री जो दिनांक 21-6-1977 को पैदा हुई है परन्तु उसकी जन्म तिथि नगर पंचायत मनाली के रिकार्ड में दर्ज न की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाए जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को तेन्जीन डोलकर की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 16-4-2010 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

शिव राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील मनाली, हिमाचल प्रदेश।7352 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मार्च, 2010/6 चैत्र, 1932 ब अदालत श्री नागेशवर दत्त, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा :

श्री विनीत कुमार पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी बल्ह, तहसील जोगिन्दरनगर . . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त बराए जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

आवेदक ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके बेटे की जन्म तिथि 7-4-2007 है जो कि सही है, लेकिन पंचायत बल्ह के अभिलेख में जन्म तिथि 7-4-2006 है, जोकि गलत है। उसे दरुस्त करवाने की —पा करें।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 26-4-2010 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर हो, अन्यथा कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 17-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

नागेशवर दत्त, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर,

जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री एस0 एस0 नागटा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार भू-व्यवस्था, शिमला शहर स्थित लटावा हाउस, निगम विहार, शिमला-2

विषय.--मिसल तर्क काश्त बाबत भूमि खेवट/खतौनी नम्बर 59/107 मिन प्रताप सिंह आदि मालकान व खाना काश्त दुलम्बा पुत्र बुधू गैर-मौरूसी भूमि कित्ता 8, रकबा तादादी 38-4 बीघा, मुहाल बलोग, उप-तहसील जुन्गा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

अदालती सूचना :

अधीनस्थ स्थानीय क्षेत्रीय स्टाफ मुहाल बलो, उप-तहसील जुन्गा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से मुहाल बलोग के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी वर्ष 2002-03, खेवट/खतौनी 59/107 मिन, प्रताप सिंह आदि मालकान के तहत खाना काश्त दुलम्बा पुत्र बुधू गैर-मौरूसी बाबत भूमि कित्ता 8, रकबा तादादी 38-4 बीघा की मिसल तर्क काश्त म्रतव होकर नायब तहसीलदार भूव्यवस्था की रिपोर्ट सहित कार्यालय/न्यायालय में प्राप्त हुई। मामला/मिसल तर्क काश्त की पैरवी में सम्बन्धित पक्षों मालकान/काश्तकारान को बजरिया समन सुनवाई/पैरवी में अदालत हजा तलब किया गया। खाना काश्त गैर-मौरूसी दुलम्बा को जारी समन पर तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट से पाया गया कि समनात व्यक्ति को समन की तामील साधारण तरीके से नहींराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मार्च, 2010/6 चैत्र, 1932 7353 करवाई जा सकती। ऐसी स्थिति में अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि दुलम्बा को बजरिया इश्तहार मामला में अदालत हजा तलब किया जावे।

अतः अदालती सूचना द्वारा श्री दुलम्बा पुत्र बुधू, निवासी बलोग, उप-तहसील जुन्गा, जिला शिमला को सूचित किया जाता है कि मिसल तर्क काश्त बाबत भूमि खेवट/खतौनी 59/107 मिन प्रताप सिंह आदि मालकान व खाना काश्त दुलम्बा पुत्र बुधू गैर-मौरूसी, कित्ता 8, रकबा तादादी 38-4 बीघा, मुहाल बलोग की सुनवाई/पैरवी में दिनांक 3-5-2010 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व कार्य दिवस को मामला पैरवी में उपस्थित अदालत आवें। न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मामले पर आगामी कार्यवाही प्रभावी मानी जाएगी।

आज दिनांक 22-3-2010 को हमारे हस्ताक्षर व कार्यालय/न्यायालय मोहर सहित जारी हुआ। मोहर। एस0 एस0 नागटा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार भू-व्यवस्था, शिमला शहर स्थित लटावा हाउस, निगम विहार, शिमला-2.

7354 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मार्च, 2010/6 चैत्र, 1932

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 27 March 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2010-03-27.262_gazette_2010-27_03_2010/. Archive identifier in.gazette.himachal.2010-03-27.262_gazette_2010-27_03_2010.