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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 264, 30 March 2010

Published 30 March 2010

Gazette no.
264
Gazetteid
264/GAZETTE/2010-30/03/2010
Identifier
in.gazette.himachal.2010-03-30.264_gazette_2010-30_03_2010
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, मंगलमंगलमंगलमंगलववववारारारार, , , , 30303030 मार्च, 2010मार्च, 2010मार्च, 2010मार्च, 2010////9999 चैत्र, 1932चैत्र, 1932चैत्र, 1932चैत्र, 1932

हििििमाचल प्रदेश सरकारहमाचल प्रदेश सरकारहमाचल प्रदेश सरकारहमाचल प्रदेश सरकार

LABOUR AND EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 29th March, 2010

No. Shram (B) 1- 3/ 2005-Estt.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred under section- 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (Act no. 14 of 1947) and in consultation with the Hon'ble High Court, Himachal Pradesh is pleased to appoint Shri A. S. Jaswal presently posted as Registrar (Rules), High Court of Himachal Pradesh and Shri Chirag Bhanu Singh, presently posted as Additional District and Sessions Judge, Una as Presiding Officer of the Labour Court-cum-Industrial Tribunal, Shimla and Kangra at Dharamshala respectively on deputation basis with immediate effect. The period of deputation will be two years in the first instance.

264-राजपत्र/2010-30-3-2010 (7375)7376 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मार्च, 2010/9 चैत्र, 1932 Their deputation period will be governed by the terms and conditions of deputation as specified by the Hon'ble High Court vide letter No. HHC/Admn. 28 (27)80-1530 dated 7th December, 1989 from the Registrar, Hon'ble High Court of Himachal Pradesh.

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to relieve Sh. J. S. Mahantan, Presiding Officer, Labour Court-Industrial Tribunal, Shimla to enable him to join his new assignment.

By order, ANIL KHACHI Secretary.

________

लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 27 मार्च, 2010

संख्या पीसंख्या पीसंख्या पीसंख्या पी....बीबीबीबी....डब्लयू(बी)एफ(5) 199/2008डब्लयू(बी)एफ(5) 199/2008डब्लयू(बी)एफ(5) 199/2008डब्लयू(बी)एफ(5) 199/2008....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव गाहलियां, तहसील कांगडा, जिला कांगडा में रानीताल कोटला सडक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निदिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम,1894 की धारा, 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (उ0 क्षेत्र) कांगडा के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (है0 में) कांगडा कांगडा गाहलियां

1294/1 0-00-34

1295/1 0-00-13

1296/1 0-00-06

1297/1 0-00-03

1299/1 0-00-88

कुल किता 5 0-01-44राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मार्च, 2010/9 चैत्र, 1932 7377 शिमला-2, 27 मार्च, 2010 संख्या पीसंख्या पीसंख्या पीसंख्या पी....बीबीबीबी....डब्लयू(बी)एफ(5) 165/2008डब्लयू(बी)एफ(5) 165/2008डब्लयू(बी)एफ(5) 165/2008डब्लयू(बी)एफ(5) 165/2008....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव ठण्डोल, तहसील पालमपुर, जिला कांगडा मे भवारना-जससिहपुर सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा, 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपकक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (उ0 क्षेत्र कागडा) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (है0 में) कांगडा पालमपुर ठण्डोल

2525/1 0-07-29

2528/1 0-00-12

2532/1 0-06-03

2846/24621/1 0-00-82

कुल किता 4 0-14-26

शिमला-2, 27 मार्च, 2010

संख्या पीसंख्या पीसंख्या पीसंख्या पी....बीबीबीबी....डब्लयू(बी)एफ(5)डब्लयू(बी)एफ(5)डब्लयू(बी)एफ(5)डब्लयू(बी)एफ(5)155/2008155/2008155/2008155/2008....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव मालनू, तहसील पालमपुर, जिला कांगडा मे भवारना-जससिंहपुर सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है ,उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।7378 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मार्च, 2010/9 चैत्र, 1932 4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (उ0 क्षेत्र कांगडा़) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (है0 में) कांगडा पालमपुर मालनू 158/1 0-00-10

159/1 0-00-84

1230/164/1 0-00-06

166/1 0-00-46

167/1 0-00-16

168/1 0-00-52

260/1 0-00-14

297 0-00-28 कुल किता 8 0-02-56

शिमला-2, 27 मार्च, 2010

संख्या पीसंख्या पीसंख्या पीसंख्या पी....बीबीबीबी....डब्लयू(बी)एफ(5)डब्लयू(बी)एफ(5)डब्लयू(बी)एफ(5)डब्लयू(बी)एफ(5) 204/2008204/2008204/2008204/2008....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव अन्द्रेटा, तहसील कांगडा, जिला कांगडा में रानीताल कोटला सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्र्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (उ0 क्षेत्र) कांगडा के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मार्च, 2010/9 चैत्र, 1932 7379 विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (है0 में) कांगडा कांगड़ा अन्द्रेटा 111/1 0-00-30

112/1 0-00-40

113 0-00-19

133/1 0-00-26

136/1 0-00-36

571/1 0-01-24

567/1 0-00-26

566/1 0-00-64

572/1 0-00-17

576 0-02-67

708/1 0-00-24

709/1 0-00-14 कुल किता 12 0-06-87

शिमला-2, 27 मार्च, 2010

सं0 पी0बी0डव्ल्यू0सं0 पी0बी0डव्ल्यू0सं0 पी0बी0डव्ल्यू0सं0 पी0बी0डव्ल्यू0बी0एफ0(5)बी0एफ0(5)बी0एफ0(5)बी0एफ0(5) 28/200928/200928/200928/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव क्यारवी, तहसील कोटखाई़, जिला शिमला मे गुम्मा जासल वांया क्यारवी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग (द0 क्षेत्र) शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (द0 क्षेत्र) शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (है0) में शिमला कोटखाई क्यारवी 365/1 0-07-18 358/1 0-01-46 किता 2 0-08-647380 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मार्च, 2010/9 चैत्र, 1932

शिमला-2, 27 मार्च, 2010

सं0 पी0बी0डव्ल्यू0 (बी0)एफ0-(5)सं0 पी0बी0डव्ल्यू0 (बी0)एफ0-(5)सं0 पी0बी0डव्ल्यू0 (बी0)एफ0-(5)सं0 पी0बी0डव्ल्यू0 (बी0)एफ0-(5) 172/2009172/2009172/2009172/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव श्यामपुर गोरखूवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर में पांवटा भगानी सड़क के निर्माण हेतु अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसेे सभी व्यक्तियोेंं को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम मेेंं कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियाेंं और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्श प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र मेेंं कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन सर्माहता, लोक निर्माण विभाग शिमला, के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता हैं।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र (विघा विस्वा) सिरमौर पांवटा साहिब श्यामपुर गोरखूवाला 254 17-6 275 1-4 कुल जोड़ किता-2 18-10

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव ।

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आबकारी एवं कराधान विभ्आबकारी एवं कराधान विभ्आबकारी एवं कराधान विभ्आबकारी एवं कराधान विभागाागाागााग

अधिसूचना

शिमला-171002, 29 मार्च, 2010

संख्या ईसंख्या ईसंख्या ईसंख्या ई....एक्सएक्सएक्सएक्स....एन-एफ(10)-1/2010एन-एफ(10)-1/2010एन-एफ(10)-1/2010एन-एफ(10)-1/2010....--------हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 3 के उपबन्धों के अनुसरण में, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-I में प्रारूप संशोधनों को इससे संभाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) से आक्षेप और सुझाव आमन्त्रित करने के लिए इस विभाग की अधिसूचना संख्या ई.एक्स.एन.-एफ(10)-1/2010(i) तारीख 11-03-2010 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 12-03-2010 को प्रकाशित किया गया था;

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मार्च, 2010/9 चैत्र, 1932 7381 और इस बाबत नियत अवधि के भीतर कोई भी आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियम सख्ंयाक 9) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-I में प्रथम अप्रैल, 2010 से निम्नलिखित संशाध्ेान करती हैं, अर्थात्‌ :--

संशोधनसंशोधनसंशोधनसंशोधन

"अनुसूची-I का संशोधन :--

अनुसूची-I में क्रम संख्या 1 की मद के सामने उप-मद (क), (ख), (ग), और (घ) की स्तम्भ संख्या 3 के नीचे विद्यमान अंकेंा, चिन्हों और शब्दों ''120/-रुपए'', "100/- रुपए", "50/- रुपए" और "40/-रुपए" के स्थान पर क्रमशः "240/रुपए", "150/-रुपए", "75/-/रुपए" और "60/-रुपए" अंक , चिन्ह और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंग।"।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।

--------

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-1/2010 dated

29th March, 2010 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE & TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th March, 2010

No. EXN-F(10)-1/2010.—Whereas in pursuance to the provisions of Section 3 of the Himachal Pradesh Tolls Act, 1975 (Act No. 9 of 1975) the draft amendments in Schedule-I appended to the said Act, were published in Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) on 12th March, 2010 vide this department notification No.EXN-F(10)-1/2010(i) dated 11.3.2010, for inviting objections and suggestions from the person (s) likely to be affected thereby;

And whereas in this behalf, no objection(s)/suggestion(s) have been received within the stipulated period. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Himachal Pradesh Tolls Act, 1975 (Act No. 9 of 1975), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following amendments in Schedule-I appended to the aforesaid Act, w.e.f. 1st April, 2010, namely:—

AMENDMENTS

"Amendment of Schedule-I :—

In Schedule-I, against item at Sr. No. 1, sub-items (a), (b), (c) and (d) below column No. 3 for the existing words, signs and figures "Rs. 120/"-. "Rs.100/-", "Rs.50/-" and "Rs.40/"-, the7382 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मार्च, 2010/9 चैत्र, 1932 words, signs and figures "Rs. 240/"- , "Rs.150/-", Rs.75/-" and "Rs. 60/"-, shall be substituted, respectively."

By order, Sd/- Principal Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 30 March 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2010-03-30.264_gazette_2010-30_03_2010/. Archive identifier in.gazette.himachal.2010-03-30.264_gazette_2010-30_03_2010.