राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, शुक्रशुक्रशुक्रशुक्रववववारारारार, 9, 9, 9, 9 अप्रैलअप्रैलअप्रैलअप्रैल, 2010, 2010, 2010, 2010////19191919 चैत्र, 1932चैत्र, 1932चैत्र, 1932चैत्र, 1932
हििििमाचल प्रदेश सरकारहमाचल प्रदेश सरकारहमाचल प्रदेश सरकारहमाचल प्रदेश सरकार
बहुउद्देशीय परियोजनाएं बहुउद्देशीय परियोजनाएं बहुउद्देशीय परियोजनाएं बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागएवं विद्युत विभागएवं विद्युत विभागएवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 30 मार्च, 2010
संख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युत....-छ--छ--छ--छ-((((5)-31/20085)-31/20085)-31/20085)-31/2008....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः ढाल पलारा, तहसील रेणुका जी, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-3 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।
8-राजपत्र/2010-9-4-2010 (229) 230 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अप्रैल, 2010/17 चैत्र, 1932 3 इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है्र कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भूमि अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।
4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-3 में किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नम्बर | रकबा (बीघों में) |
| सिरमौर | र े णुका जी | ढाल पलारा | 350/2 | 39-13 |
| 357/1 | 4-3 | |||
| 782/358 | 2-0 | |||
| 368/1 | 19-2 | |||
| 781/358 | 5-9 | |||
| 704/1 | 2-16 | |||
| 705/1 | 1-6 | |||
| 706/1 | 17-9 | |||
| 708/1 | 3-10 | |||
| 709/1 | 12-13 | |||
| किता-10 | रकबा-108-1 रकबा- 108-1 रकबा- रकबा- 108-1 बीघा |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
-------
बहुबहुबहुबहुउद्देशीय परियोजनाएं उद्देशीय परियोजनाएं उद्देशीय परियोजनाएं उद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागएवं विद्युत विभागएवं विद्युत विभागएवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 30 मार्च, 2010
संख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युत....-छ--छ--छ--छ-((((5555))))-24/2009-24/2009-24/2009-24/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः पनार कल्याण, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-3 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अप्रैल, 2010/19 चैत्र, 1932 231 3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है्र कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भूमि अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।
4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-3 में किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नम्बर | रकबा (बीघा में) |
| सिरमौर | र े णुका जी | पनार कल्याण | 817/1 | 0-19 |
| 862/1 | 0-11 | |||
| 956/863/1 | 151-8 | |||
| 866/2 | 95-0 | |||
| 886/2 | 36-18 | |||
| 883/1 | 1-3 | |||
| 972/882/1 | 2-0 | |||
| 867/1 | 12-16 | |||
| 980/974/1 | 182-9 | |||
| 976/874/2/3 | 5-15 | |||
| 976/874/2/1/2 | 132-0 | |||
| 877/1 | 15-4 | |||
| किता- किता-12121212 | रकबा-636 रकबा- रकबा- रकबा- 636----3 3 3 3 636636 बीघा |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
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बहुउबहुउबहुउबहुउद्देशीय परियोजनाएंद्देशीय परियोजनाएंद्देशीय परियोजनाएंद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 30 मार्च, 2010
संख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युत....-छ--छ--छ--छ-((((5555))))-18/2008-18/2008-18/2008-18/2008....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल अनुकोटी, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, 232 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अप्रैल, 2010/17 चैत्र, 1932 हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम, उत्तम भवन, शिमला-3 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है्र कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भूमि अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम, उत्तम भवन, शिमला-4 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।
4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम, उत्तम भवन, शिमला-3 में किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
| जिला | उप-तहसील | गांव | खसरा नम्बर | रकबा (बीघों में) |
| सिरमौर | नौहरा | अनुकोटी | 224 | 1-13 |
| 290/233 | 0-12 | |||
| 215 | 0-13 | |||
| 244/225 | 1-12 | |||
| 284/199 | 3-5 | |||
| 292/233 | 1-11 | |||
| 222 | 3-9 | |||
| 282/199 | 3-2 | |||
| 217 | 4-5 | |||
| 218 | 0-18 | |||
| 223 | 1-12 | |||
| 280/199 | 1-10 | |||
| 245/225 | 3-7 | |||
| 226 | 5-5 | |||
| 228 | 0-14 | |||
| 232 | 2-1 | |||
| 283/199 | 4-7 | |||
| 285/199 | 4-17 | |||
| 230 | 0-10 | |||
| 246/225 | 5-17 | |||
| 281/199 | 4-4 | |||
| 198/1 | 1-8 | |||
| किता- किता-22222222 किता- किता- | रकबा- 12 बीघे रकबा-56-56-56-56-12 रकबा- रकबा- 12 12 बीघे |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अप्रैल, 2010/19 चैत्र, 1932 233 बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 30 मार्च, 2010
संख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युत....-छ--छ--छ--छ-((((5555))))-47/2009-47/2009-47/2009-47/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894) 1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल नौला, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0प्र0 में लूहरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर रकवा (हैक्टेयर में) शिमला कुमारसैन नौला 555/1 0-07-89 558 0-01-92 563 0-02-73 577 0-09-35 581 0-06-99 564 0-05-39 565 0-00-45 576 0-09-85 583 0-00-60 584 0-07-70 550 0-06-26 551 0-03-56 551/1 0-00-70 555 0-05-72 554 0-02-49 561 0-02-65 552 0-03-78 562 0-03-59 560 0-03-04 567 0-08-53 568 0-00-99 579 0-07-00 582 0-00-35 559 0-01-60234 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अप्रैल, 2010/17 चैत्र, 1932 569 0-03-55 570 0-02-00 571 0-00-28 572 0-01-20 578 0-01-31 580 0-03-94 575 0-02-62
कुल कित्ता-31 कुल रकबा- 1-18-03 है0
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
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बहुउद्देशीय परियोजनाएंबहुउद्देशीय परियोजनाएंबहुउद्देशीय परियोजनाएंबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 15 मार्च, 2010
संख्या विद्युत-छ-(5)-74/2009संख्या विद्युत-छ-(5)-74/2009संख्या विद्युत-छ-(5)-74/2009संख्या विद्युत-छ-(5)-74/2009....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894) का पहला अधिनियम की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः गॉंव खैरा, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि0प्र0 में लुहरी जल विद्युत परियोजना के लिए सड़क एवं कार्य सुविधा हेतु भूमि अर्जित करनी आपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लुहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0प्र0 के समक्ष आपति दर्ज कर सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (हे0 में) शिमला सुन्नी खैरा 259/1 0-05-43 261/1 0-05-67 267/1 0-03-84 284 0-01-04राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अप्रैल, 2010/19 चैत्र, 1932 235 286 0-00-33 287 0-06-52 288 0-07-98 310/1 0-15-23 311/1 0-13-01 312 0-05-15 313 0-03-06 331/1 0-01-12 332 0-02-38 333/1 0-06-60 334/1 0-00-45 335/1 0-03-90 336 0-00-58 344/1 0-03-64 346/1 0-10-61 296 0-24-87 297 0-08-05 298 0-03-45 299 0-03-72 300 0-03-52 301 0-03-42 305 0-08-98
कुल किता-26 कुल रकबा-1-52-55 है0
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
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बहुउद्देशीय परियोजनाबहुउद्देशीय परियोजनाबहुउद्देशीय परियोजनाबहुउद्देशीय परियोजनाएएएएंंंं एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 30 मार्च, 2010
संख्या विद्युत-छ-5-1/2010संख्या विद्युत-छ-5-1/2010संख्या विद्युत-छ-5-1/2010संख्या विद्युत-छ-5-1/2010....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः गांव ओगाली, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि0 प्र0्र में लुहरी जल विद्युत परियोजना के सड़क एवं डम्पिग क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश 236 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अप्रैल, 2010/17 चैत्र, 1932 करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लुहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित सुन्नी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि0प्र0 के समक्ष अपनी आपति दर्ज कर सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील ग्राम खसरा नं0 रकबा (है0) में शिमला सुन्नी ओगली 448/1 0-01-91 448/2 0-01-93 450 0-21-59 451 0-01-72 452 0-55-12 453 0-37-91 456 0-03-01 457 0-00-56 459 0-14-16 462 0-09-33 463 0-03-89 464 0-04-06 465 0-04-04 466 0-03-95 468 0-03-81 469 0-01-44 471 0-01-32 472 0-00-61 473 0-03-72 474 0-03-36 475 0-07-41 476 0-00-38 477 0-03-92 478 0-05-73 479 0-05-20 480 0-02-17 481 0-00-49 482 0-05-08 483 0-01-87 484 0-04-27 485 0-03-50 486 0-06-42 487 0-09-09 488 0-03-42 489/1 0-13-25 490 0-01-22 491 0-06-59 492 0-02-82 493 0-02-43 494 0-11-55राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अप्रैल, 2010/19 चैत्र, 1932 237 495 0-00-80 496 0-01-11 497 0-00-80 498 0-01-20 499 0-02-58 500 0-07-73 501 0-01-68 502 0-03-34 503 0-03-84 504 0-00-55 505 0-03-80 506 0-04-08 507 0-04-32 508 0-02-82 509 0-00-28 510 0-07-24 511 0-11-16 512 0-03-26 513 0-01-02 514 0-02-06 515 0-01-87 516 0-25-99 537 0-04-33 538 0-08-69 539 0-02-64 540 0-07-25 541 0-01-73 542 0-04-92 544 0-01-37 545 0-03-32 546 0-07-90 548/1 0-00-81 549/1 0-01-52 552/1 0-00-20 553/1 0-00-36 19/1 0-01-95 22 0-05-58 23/1 0-00-27 30/1 0-15-94 47 0-00-75 48/1 0-03-78 49/1 0-05-48 53/1 0-00-59 57/1 0-00-56 54/1 0-04-06 55 0-03-15 56 0-01-87 60/1 0-02-88 61/1 0-01-82 62 0-02-40 63 0-03-99 64/1 0-03-60238 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अप्रैल, 2010/17 चैत्र, 1932 65 0-00-92 66 0-00-86 67/1 0-02-73 135/1 0-08-19 136 0-02-74 137/1 0-03-89 143/1 0-05-96 144/1 0-02-52 145 0-04-55 222/1 0-11-31 223 0-02-64 224 0-00-21 225/1 0-00-75 352 0-03-17 353/1 0-08-19 354/1 0-03-76 355/1 -01-55 893/25 0-04-01 892/25/1 0-06-09 894/25 0-04-87 895/25/1 0-02-26 896/27/1 0-01-92 897/27 0-04-37 905/29 0-03-24 906/29 0-03-96 907/29/1 0-01-68
कित्ता =118 5-65-83
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
-------
बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 30 मार्च, 2010
संख्या विद्युत-छ-5-1संख्या विद्युत-छ-5-1संख्या विद्युत-छ-5-1संख्या विद्युत-छ-5-14444/2010/2010/2010/2010....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल लाना मशूर, तहसील रेणुका जी, जिला सिरमौर, हि0 प्र0्र में रेणुका बांध के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अप्रैल, 2010/19 चैत्र, 1932 239 हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन, उत्तम भवन, शिमला-3 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भूमि अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन, उत्तम भवन, शिमला-4 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।
4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन, उत्तम भवन, शिमला-3 में किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर रकबा (बीधा)े में सिरमौर रेणुका जी लाना मशूर 150/1 5-13
166/1 4-3
255/238/142/1 15-0
265/240/145/1 107-1
261/240/145/1 4-3
262/240/145/1 4-3
263/240/145/1 4-3
243/158/1 9-13
किता-किता-किता-किता- 8 8 8 8 153-19
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
-------
बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 15 मार्च, 2010
संख्या विद्युत-छ-(5)-75/2009संख्या विद्युत-छ-(5)-75/2009संख्या विद्युत-छ-(5)-75/2009संख्या विद्युत-छ-(5)-75/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894) का पहला अधिनियम की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः गांव चेवड़ी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि0 प्र0 में लुहरी जल विद्युत परियोजना के लिए सड़क एवं कार्य सुविधा हेतु भूमि अर्जित करनी आपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है। 240 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अप्रैल, 2010/17 चैत्र, 1932 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लुहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0 के समक्ष आपति दर्ज कर सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (है0 में)
5/1 0-39-32 शिमला सुन्नी चेवड़ी
30 0-03-60
31 0-10-03
32 0-02-35
33 0-02-26
34 0-00-40
35 0-01-04
36 0-03-96
37 0-02-68
38/1 0-04-80
39 0-01-65
41/1 0-00-60
42 0-15-78
43/1 0-00-56
46/1 0-00-24
47/1 0-00-96
48/1 0-01-16
202/1/1 0-01-98
202/2/1 0-07-39
229 0-06-29
229/1 0-01-54
230 0-00-93
230/1/1 0-01-75
कुल किता-23 01-11-27
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अप्रैल, 2010/19 चैत्र, 1932 241 बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 15 मार्च, 2009
संख्या विद्युत-छ-(5)-73/2009संख्या विद्युत-छ-(5)-73/2009संख्या विद्युत-छ-(5)-73/2009संख्या विद्युत-छ-(5)-73/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894) का पहला अधिनियम की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः गांव नरोला, तहसील रामपुर, जिला शिमला, हि0 प्र0 में लुहरी जल विद्युत परियोजना के लिए सड़क एवं कार्य सुविधा हेतु भूमि अर्जित करनी आपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लुहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0प्र0 के समक्ष आपति दर्ज कर सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
151 0-02-92 जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (है0 में) शिमला रामपुर नरोला
157 0-00-63
150 0-06-56
156 0-01-06
137 0-02-89
138 0-09-05
147 0-00-58
141 0-00-91
142 0-00-30
143 0-01-03
145 0-01-08
146 0-00-24
148 0-00-18
149 0-00-90
144 0-01-21
140 0-04-32
152 0-01-47
153 0-01-38242 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अप्रैल, 2010/17 चैत्र, 1932 154 0-00-44 155 0-02-74
158 0-02-24
139 0-00-35
कुल किता-22 0-42-48
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
--------
बहुउद्देशीय परियोजनाएं बहुउद्देशीय परियोजनाएं बहुउद्देशीय परियोजनाएं बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागएवं विद्युत विभागएवं विद्युत विभागएवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 30 मार्च, 2010
संख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युत....-छ-5--छ-5--छ-5--छ-5-34343434/2010/2010/2010/2010....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटिड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः जरग, तहसील रेणुका जी, जिला सिरमौर, हि0 प्र0्र में रेणुका बांध के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-3 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भूमि अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।
4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-3 में किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (है0 में)
1154/1 1-9 सिरमौर रेणुका जी जरग
1151/1 0-18
1153 2-3
1155/1 2-11राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अप्रैल, 2010/19 चैत्र, 1932 243 3074/1150/1 4-8
3123/2513/1 3-14
3073/1150 0-2 1152/1 1-6
किता-8 16-11
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
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बहुउद्देशीय परियोजनाएंबहुउद्देशीय परियोजनाएंबहुउद्देशीय परियोजनाएंबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 03 अप्रैल, 2010
संख्संख्संख्संख्या विद्युत-छ-या विद्युत-छ-या विद्युत-छ-या विद्युत-छ-((((5555))))-46/2009-46/2009-46/2009-46/2009....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्/सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल नौला, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0प्र0 में लूहरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतू भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3 भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर रकबा (हैक्टेयर में)े शिमला कुमारसैन तलाह 173 0-12-63 174 0-02-09 175 1-09-83 176 0-13-32 172 0-00-70 169 0-03-60 170 0-28-58
कुल कित्ता- 7 कुल रकबा- 1-70-75 है0
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।244 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अप्रैल, 2010/17 चैत्र, 1932 बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 03 अप्रैल, 2010
संख्या विद्युत-छ-संख्या विद्युत-छ-संख्या विद्युत-छ-संख्या विद्युत-छ-((((5555))))-3/2010-3/2010-3/2010-3/2010....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल राज्य विद्युत परिषद् जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक परिषद् है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः गॉंव डोल धारीधाट, शकोह, चैली, कवारा, ढ़मैची, दोची, मैहली, शकराल तथा मल्याणा-।, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला, हि0 प्र0 में 132 के0 वी0 कुनिहार शिमला लाईन सर्किट-।। का जुब्बडहटटी से मल्याणा लिलो लाईन के निर्माण के लिए भूमि अर्जित करनी अति अपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होगे।
5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता हैं।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील महाल खसरा नम्बर रकवा (है0 में) शिमला शिमला डोल 94/1 0-01-69 (ग्रामीण) धाटीधार 10/1 0-01-69
शकोह 44/1 0-00-81
शकोह 45/1 0-00-81 चैली 242/1 0-01-96 कवारा 1277/1 0-01-69 ढ़मैची 14/1 0-01-69 ढ़मैची 65/1 0-01-69 ढ़मैची 69/1 0-01-69 दोची 345/1 0-01-69राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अप्रैल, 2010/19 चैत्र, 1932 245 दोची 345/2/1 0-01-69 मैहली 687/1 0-01-69 मैहली 1014/1 0-01-96
शकराल 108/1 0-01-69
शकराल 46/1 0-01-69 मल्याणा-। 586/1 0-01-69 मल्याणा-। 590/1 0-01-69
कुल कित्ता- 17 कुल रकबा- 0-27-51 है0
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
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वहुउ़द्देशीय परियोजनाएं वहुउ़द्देशीय परियोजनाएं वहुउ़द्देशीय परियोजनाएं वहुउ़द्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागएवं विद्युत विभागएवं विद्युत विभागएवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 03 अप्रैल, 2010
संख्या विद्युत-छ-संख्या विद्युत-छ-संख्या विद्युत-छ-संख्या विद्युत-छ-((((5555))))-32/2008-32/2008-32/2008-32/2008....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल लोहार टिकरी, तहसील रेणुका जी, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन निगम, उत्तम भवन, शिमला-3 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भूमि अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।
4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-3 में किया जा सकता है।246 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अप्रैल, 2010/17 चैत्र, 1932 विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर रकबा (बीधो में)े सिरमौर रेणुका जी लोहारा टिकरी 39 004-05
50 2-11 51/2 109-18 263/241 76-02 242 62-13
कित्ता- 5 रकबा- 255-9 बीधा
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
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बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 03 अप्रैल, 2010
संख्यासंख्यासंख्यासंख्या विद्युत विद्युत विद्युत विद्युत....-छ--छ--छ--छ-((((5555))))-2/2010-2/2010-2/2010-2/2010....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल राज्य विद्युत परिषद् जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक परिषद् है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः गॉंव रामपुर, शधीन, फायल, शोधी, गवाही, पवाड़, माहौरी, भोग, बनाडी तथा चडोली तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला, हि0 प्र0 में 132 के0 वी0 कुनिहार शिमला लाईन सर्किट-।। का जुब्बडहटटी से मल्याणा लिलो लाईन के निर्माण के लिए भूमि अर्जित करनी अति अपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होगे।
5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता हैं।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अप्रैल, 2010/19 चैत्र, 1932 247 विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी जिला तहसील महाल खसरा नम्बर रकवा (बीघाें में) शिमला शिमला रामपूर 1697/1 0-2 (ग्रामीण) रामपूर 1698/1 0-2 रामपूर 1699/1 0-2 शधीन 159/1 0-4 फायल 131/1 0-4 शोधी 339/1 0-5 गवाही 364/1 0-5 पवाड़ 752/117/1 0-5 पवाड़ 120/1 0-2 पवाड़ 122/1 0-3 पवाड़ 758/190/1 0-5 माहौरी 654/1 0-5 माहौरी 677/1 0-5 भोग 952/1 0-4 बनाडी 87/1 0-4 चड़ोली 555/1 0-5
कुल कित्ता- 16 कुल रकबा-3-2 बीधा
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
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बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 10-03-2010
संख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युत-छ-(5)-78/2009-छ-(5)-78/2009-छ-(5)-78/2009-छ-(5)-78/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894) का पहला अधिनियम की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः गॉंव फिरनू, तहसील करसोग, जिला मण्डी, हि0प्र0 में लुहरी जल विद्युत परियोजना के लिए डम्पिंग क्षेत्र हेतू भूमि अर्जित करनी आपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपराक्े त प्रयोजन के लिए भूि म का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं। 248 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अप्रैल, 2010/17 चैत्र, 1932 4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लुहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0प्र0 के समक्ष आपति दर्ज कर सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (बिधों में) मण्डी करसोग फिरनू
31 1-6-8
37 0-11-15
505/79 5-17-1
328 2-19-8
329 6-3-17
498/79 4-19-2
499/79 3-2-4
500/79 3-15-7
32 2-5-9
33 2-1-3
327 1-11-2
512/18 6-1-19
कुल कित्ता-12 40-14-15
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
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बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 30 मार्च, 2010
संख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युत....-------- छ-(5)-12/2009छ-(5)-12/2009छ-(5)-12/2009छ-(5)-12/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटिड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल संगड़ाह, तहसील रेणुका जी, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अप्रैल, 2010/19 चैत्र, 1932 249 हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-3 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है्र कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भूमि अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।
4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-3 में किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (बिधों में) सिरमौर रेणुका जी संगड़ाह 377/1 19-4
378/1 1-15
378 9-19
379/1 1-2
किता-4 32-00
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
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बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 3 अप्रैल, 2010
संख्या विद्युत-छ-(5)-77/2009संख्या विद्युत-छ-(5)-77/2009संख्या विद्युत-छ-(5)-77/2009संख्या विद्युत-छ-(5)-77/2009.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894) का पहला अधिनियम की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः गांव कोट, तहसील करसोग, जिला मण्डी, हि0प्र0 में लुहरी जल विद्युत परियोजना के लिए डम्पिंग क्षेत्र हेतू भूमि अर्जित करनी आपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमी में प्रवेश करने 250 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अप्रैल, 2010/17 चैत्र, 1932 तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लुहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0प्र0 के समक्ष आपति दर्ज कर सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (बिधों में) मण्डी करसोग कोट
75 0-1-15
83 0-1-2
84 0-1-10
88 0-3-0
92 0-0-16
97 0-1-2
99 0-2-4
74 0-2-0
82 0-3-0
85 0-0-18
87 0-8-14
93 0-5-6
96 0-3-13
98 0-1-16
100 0-5-3
79 0-5-9
80 1-6-3
81 0-5-8
86 0-1-0
90 0-1-3
94 0-10-14
76 0-1-0
77 0-12-18
78 0-2-14
89 0-6-0राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अप्रैल, 2010/19 चैत्र, 1932 251 91 0-16-3
95 0-9-0
101 0-8-2
71 1-2-16
72 0-8-11
308/1 4-18-0
15 0-12-10
14 0-11-7
16 0-15-15
13 1-2-16
10 0-1-16
11 1-8-0
12 0-3-17
8 1-5-2
9 2-18-8
कुल कित्ता-40 22-16-11
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
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बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 5 फरवरी, 2010
संख्या विद्युत-छ-(5)-38/2009संख्या विद्युत-छ-(5)-38/2009संख्या विद्युत-छ-(5)-38/2009संख्या विद्युत-छ-(5)-38/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल रिवाली-1, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0 में लुहरी जल विद्युत परियोजना के लिए डम्पिंग क्षेत्र हेतू भूमि अर्जित करनी आपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम,1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है। 252 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अप्रैल, 2010/17 चैत्र, 1932 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लुहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0 के समक्ष आपति दर्ज कर सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (बिधों में) शिमला कुमारसैन रिवाली-1 125 0-15-62 79 0-33-19 81 0-06-34 97 0-19-28 85 0-21-41 90 0-01-20 91 0-01-46 92 0-01-08 94 0-46-41 82/1 0-06-76 95 0-09-00 82 0-07-74 96 0-09-69 83 0-16-99 124 0-22-77 101 0-01-41 102 0-24-96 131 0-12-00 98 0-18-08 111 0-20-91 122 0-03-15 123 0-06-79 128 0-04-20 129 0-20-52 126 0-22-48 127 0-04-20 105 0-19-31 106 0-35-36 114 0-10-91 112 0-10-98 113 0-01-88 108 0-13-33 121 0-10-58 119 0-23-58 88 0-01-20 89 0-02-79 104 0-20-77 86 0-16-77राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अप्रैल, 2010/19 चैत्र, 1932 253 87 0-28-28 120 0-30-90
116 0-00-72
117 0-39-67
118 0-06-65
109 0-32-69
110 0-34-25
100 0-25-66
103 0-13-50
कुल कित्ता-47 07-37-42
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
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ब अदालत श्री विनय सिंह (हि0प्र0से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी एवं हिन्दू मैरिज आफिसर, सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश
1. श्री अभिन्न गौतम सुपुत्र श्री रामेश्वर दास, निवासी पंजगाई, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
2. उमंग कपिल सुपुत्री श्री विजय कपिल, निवासी पुराना बाजार, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश, हाल निवासी पत्नी श्री अभिन्न गौतम सुपुत्र श्री रामेश्वर दास, निवासी पंजगाई, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--नोटिस अधीन धारा 8 आफ हिन्दू मैरिज अधिनियम के अन्तर्गत विवाह पंजी—त करने बारे। इस अदालत में उपरोक्त प्रार्थीगण ने अधीन धारा 8 आफ हिन्दू मैरिज अधिनियम के अन्तर्गत विवाह पंजी—त करने बारा दरख्वास्त मय ब्यान हल्फीया पेश किया है कि वह कानूनी तौर पर अपना विवाह हिन्दू मैरिज ऐक्ट के अन्तर्गत पंजी—त करवाना चाहते हैं।
अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को विवाह पंजीकृत करने में आपत्ति/एतराज हो तो वह इस अदालत में असालतन अथवा वकालतन हाजिर होकर दिनांक 19-4-2010 तक पेश कर सकता है।
आज दिनांक 19-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।
मोहर। विनय सिंह, उप-मण्डल दण्डाधिकारी एवं हिन्दू मैरिज आफिसर,
सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।254 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अप्रैल, 2010/17 चैत्र, 1932
In the Court of Shri Y. P. S. Verma, HAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Bhoranj, Hamirpur, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Rinku Kumar aged 24 years s/o Shri Churu Ram, r/o Dharyara, P. O. Kanjian, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H. P.).
2. Smt. Ninu Devi aged 25 years d/o Shri Sarwan Kumar, r/o Julakher, P. O. Bhiambi, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H. P.) . . Applicants.
Versus
General public
Subject.—Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act, 01) (49 of 2001).
Shri Rinku Kumar aged 24 years s/o Shri Churu Ram, r/o Dharyara, P. O. Kanjian, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H. P.) and Smt. Ninu Devi aged 25 years d/o Shri Sarwan Kumar, r/o Julakher, P. O. Bhiambi, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H. P.) have filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act, 01) (49 of 2001) that they have solemnized their marriage on 13-2-2010 at Awahdevi Mandir, V. P. O. Awahdevi, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, Himachal Pradesh as per Hindu Rites and Customs and they are living as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 21-4-2010. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 27-3-2010 under my hand and seal of the court.
Seal.
Y. P. S. VERMA,
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).
_________
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 04/2010
तारीख पेशी : 21-5-2010.
श्री राज कुमार पुत्र श्री जन्म सिंह, निवासी गांव लावी, डाकघर कौना, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा।
बनाम
आम जनता
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अप्रैल, 2010/19 चैत्र, 1932 255 विषय.--मुस्त्री मुनादी शादी पंजीकरण करने बारे।इश्तहार मुस्त्री मुनादी :
श्री राज कुमार पुत्र श्री जन्म सिंह, निवासी गांव लावी, डाकघर कौना, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा ने अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है व आवेदन किया है कि उसकी शादी अंजना शर्मा पुत्री श्री हरबंस लाल, निवासी गांव व डाकघर डूहक, उप-तहसील थुरल, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा से दिनांक 3-2-2010 को हिन्दू रीति-रिवाज से माता शीतला मन्दिर चामुण्डा, जिला कांगड़ा में हुई है। इस सन्दर्भ में दोनो ने अपने शपथ-पत्र भी संलग्न करवाए हैं व शादी के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति भी पेश की। प्रार्थी ने अपनी शादी पंजीकरण हेतु ग्राम पंचायत कौना को आदेश जारी करने की अनुकम्पा करने बारे निवेदन किया है।
अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश द्वारा/मुस्त्री मुनादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 21-5-2010 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत हो कर अपना उजर पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जावेगा व शादी पंजीकरण का आदेश प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत कौना उप-तहसील थुरल को जारी कर दिया जावेगा।
ये इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 29-3-2010 को जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री राज कुमार वर्मा, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 02/2010
तारीख पेशी : 10-5-2010.
श्री दीनू पुत्र श्री भगत राम, निवासी साई दा लाहड, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा।
बनाम
आम जनता
विषय.--मुस्त्री मुनादी बराए नाम दरुस्ती नाम।
श्री दीनू पुत्र श्री भगत राम, निवासी साई दा लाहड, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा ने अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है व आवेदन किया है कि उसका नाम उसके स्कूल प्रमाण-पत्र व अन्य सभी जगह पर दीना नाथ पुत्र श्री भगत राम दर्ज है, जबकि राजस्व अभिलेख महाल साई-दा लाहड, मौजा व उप-तहसील थुरल में गलती से दीनू दर्ज कागजात हो गया है। राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती का आदेश पारित किया जाने की अनुकम्पा करे।
अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम दरुस्ती बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 10-5-2010 को हाजिर अदालत हो कर अपना उजर पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जावेगा व तारीख पेशी का प्रार्थी के नाम की दरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जावेगा। 256 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अप्रैल, 2010/17 चैत्र, 1932 ये इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 25-3-2010 को जारी हुआ।
मोहर।
राज कुमार वर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री राज कुमार वर्मा, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा दरुस्ती नाम नं0 04/2009/STT तारीख पेशी : 24-5-2010.
श्री मालो सिंह पुत्र श्री उधम सिंह, निवासी सलघुणी, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र दरुस्ती नाम नाम राजस्व अभिलेख महाल साई-दा लाहड, मौजा व उप-तहसील थुरल। इश्तहार मुसत्री मुनादीः-
श्री मालो सिंह पुत्र श्री उधम सिंह, निवासी सलघुणी, डाकघर कौना, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा ने प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया कि उसका नाम उसके वोटर कार्ड व अन्य सभी जगहो पर मालो सिंह दर्ज है, परन्तु राजस्व अभिलेख महाल साई-दा-लाहड में गलती से विपतू दर्ज कागजात माल हो गया है।
अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम दरुस्ती राजस्व अभिलेख महाल साई-दा-लाहड, उप-तहसील थुरल में दरुस्त करने बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 10-5-2010 को हाजिर अदालत हो कर अपना उजर पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जावेगा।
ये इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ।
मोहर।
राज कुमार वर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री नरेश कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमाः
उनवान : तकसीम भूमि।
श्री रूमाल सिंह पुत्र श्री सोहड़ा, निवासी गांव व डाकघर बग्गा, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश
बनाम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अप्रैल, 2010/19 चैत्र, 1932 257 सर्वश्री/श्रीमती 1. केवल सिंह, 2. कुलदीप सिंह पुत्रान व 3. मीना देवी पुत्री हरनाम सिंह, 4. जोगिन्द्र सिंह, 5. सुरजीत सिंह, 6. बलदेव सिंह, 7. निर्मल सिंह, 8 प्यारे लाल पुत्रान व 9. मनभरी देवी विधवा मिलखी, 10. छज्जू पुत्र बसन्ता, 11. पुरषोत्तम लाल पुत्र व 12 दुलारी देवी विधवा खैंमदी राम, 13. रमेश चन्द, 14. बाबू राम पुत्रान व 15 रेलो देवी विधवा भटोलू, 16.(a) कुलदीप सिंह 16.(b) बलदेव सिंह पुत्रान व 16.(c) केसरी देवी विधवा दूनी चन्द, 17. ठाकुर दास पुत्र छंगण राम, सभी निवासीगण गांव व डाकघर बग्गा, तहसील . . प्रतिवादीगण। ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
तकसीम भूमि खाता नं0 105, खतौनी नं0 152 ता 160, खसरा कित्ता 47, रकबा तादादी 1-21-10 है0 मी0, वाक्या मुहाल बग्गा, मौजा जांगल, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
उपरोक्त भूमि की तकसीम की मिसल इस न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें प्रतिवादीगण को समन जारी किए गए लेकिन तामील तसल्लहीबख्श नहीं हो पाई। अतः उक्त न्यायालय को यह विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है।
अतः उक्त प्रतिवादीगण को इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 14-5-2010 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में उपस्थित आकर मुकद्दमा की पैरवी करें न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबले समायत न होगा।
आज दिनांक 26-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
नरेश कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
-------- ब अदालत श्री नरेश कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमाः
उनवान : तकसीम भूमि।
श्री रूमाल सिंह पुत्र श्री सोहड़ा, निवासी गांव व डाकघर बग्गा, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
सर्वश्री/श्रीमती 1. केवल सिंह, 2. कुलदीप सिंह पुत्रान व 3. मीना देवी पुत्री हरनाम सिंह, 4. जोगिन्द्र सिंह, 5. सुरजीत सिंह, 6. बलदेव सिंह, 7. निर्मल सिंह, 8 प्यारे लाल पुत्रान व 9. मनभरी देवी विधवा मिलखी, 10. छज्जू पुत्र बसन्ता, 11. पुरषोत्तम लाल पुत्र व 12 दुलारी देवी विधवा खैंमदी राम, 13. रमेश चन्द, 14. बाबू राम पुत्रान व 15 रेलो देवी विधवा भटोलू, 16.(a) कुलदीप सिंह 16.(b) बलदेव सिंह पुत्रान व 16.(c) केसरी देवी विधवा दूनी चन्द, 17. ठाकुर दास पुत्र छंगण राम, सभी निवासीगण गांव व डाकघर बग्गा, तहसील . . प्रतिवादीगण। ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
तकसीम भूमि खाता नं0 105, खतौनी नं0 152 ता 160, खसरा कित्ता 47, रकबा तादादी 1-21-10 है0 मी0, वाक्या मुहाल बग्गा, मौजा जांगल, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
उपरोक्त भूमि की तकसीम की मिसल इस न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें प्रतिवादीगण को समन जारी किए गए लेकिन तामील तसल्लीबख्श नहीं हो पाई। अतः उक्त न्यायालय को यह विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है। 258 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अप्रैल, 2010/17 चैत्र, 1932 अतः उक्त प्रतिवादीगण को इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 14-5-2010 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में उपस्थित आकर मुकद्दमा की पैरवी करें न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबले समायत न होगा।
आज दिनांक 26-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
नरेश कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री नरेश कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमाः
उनवान : तकसीम भूमि।
श्री रूमाल सिंह पुत्र श्री सोहड़ा, निवासी गांव व डाकघर बग्गा, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
सर्वश्री/श्रीमती 1. केवल सिंह, 2. कुलदीप सिंह पुत्रान व 3. मीना देवी पुत्री हरनाम सिंह, 4. जोगिन्द्र सिंह, 5. सुरजीत सिंह, 6. बलदेव सिंह, 7. निर्मल सिंह, 8 प्यारे लाल पुत्रान व 9. मनभरी देवी विधवा मिलखी, 10. छज्जू पुत्र बसन्ता, सभी निवासीगण गांव व डाकघर बग्गा, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रतिवादीगण। तकसीम भूमि खाता नं0 100, खतौनी नं0 134 ता 140, खसरा कित्ता 22, रकबा तादादी 0-96-97 है0 मी0, वाक्या मुहाल बग्गा, मौजा जांगल, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
उपरोक्त भूमि की तकसीम की मिसल इस न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें प्रतिवादीगण को समन जारी किए गए लेकिन तामील तसल्लीबख्श नहीं हो पाई। अतः उक्त न्यायालय को यह विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है।
अतः उक्त प्रतिवादीगण को इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 14-5-2010 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में उपस्थित आकर मुकद्दमा की पैरवी करें न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबले समायत न होगा।
आज दिनांक 26-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
नरेश कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अप्रैल, 2010/19 चैत्र, 1932 259 ब अदालत श्री नरेश कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमाः
उनवान : तकसीम भूमि।
श्री बलवन्त सिंह पुत्र श्री औंकार सिंह, निवासी गांव व डाकघर घाड़, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
सर्वश्री/श्रीमती 1. पूर्ण चन्द, 2. तिलक राज, 3. महिन्द्र कुमार पुत्रान श्री चुहड़ू राम, 4. देव राज, 5. कुनदीप कुमार, 6. सुनील कुमार, 7. अश्वनी कुमार, 8. सतीश कुमार पुत्रान श्री किशन चन्द, 9. लाल चन्द पुत्र श्री फकीर चन्द, सभी निवासीगण गांव व डाकघर सिद्धपुर घाड़, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
. . प्रतिवादीगण। तकसीम भूमि खाता नं0 111, खतौनी नं0 221 खसरा नं0 217, रकबा तादादी 0-20-43 है0 मी0, वाक्या मुहाल व मौजा सिद्धपुर घाड़, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
उपरोक्त भूमि की तकसीम की मिसल इस न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें प्रतिवादीगण को समन जारी किए गए लेकिन तामील तसल्लीबख्श नहीं हो पाई। अतः उक्त न्यायालय को यह विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है।
अतः उक्त प्रतिवादीगण को इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 14-5-2010 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में उपस्थित आकर मुकद्दमा की पैरवी करें न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबले समायत न होगा।
आज दिनांक................................................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
नरेश कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
ब मुकद्दमा शीर्षक :
श्री विजय राठौर पुत्र श्री सुरेन्द्र नाथ, निवासी भौर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
. . प्रार्थी।
बनाम आम जनता . . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र मृत्यु तिथि दर्ज करने बारा।
प्रार्थी श्री विजय राठौर ने दिनांक 5-3-2010 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि राजस्व अभिलेख में उसके पिता सुरेन्द्र नाथ की मृत्यु दिनांक 3-12-2009 को हो चुकी है। परन्तु मृत्यु तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत भौर में न करवाया गया है। जिसे प्रार्थी दर्ज करवान करवाना चाहता है। 260 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अप्रैल, 2010/17 चैत्र, 1932 अतः आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु तिथि के पंजीकरण बारा किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-04-2010 को हाजर अदालत आकर पेश कर सकता है। हाजर न आने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 26-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री नागेश्वर दत्त, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमाः
श्री प्यार चन्द कपूर पुत्र श्री मंगत राम, निवासी जोगिन्द्रनगर। . . वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। दरख्वास्त बराए जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
आवेदका ने इस न्यायालय में ं एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि आवेदक की पत्नी माया देवी की मृत्यु 2-12-2009 को हुई थी जो नगर पंचायत जोन्द्रिनगर अभिलेख मेें दर्ज न है। अब दर्ज की जावे। अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 26-4-2010 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर हो अन्यथा कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 17-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
नागेश्वर दत्त, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री नागेश्वर दत्त, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमाः
श्री सोनम पालमो पुत्री श्री लंगटोक ज्योमोस्टो, निवासी तिब्बतियन कालौनी चौंतड़ा . . वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। दरख्वास्त बराए जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अप्रैल, 2010/19 चैत्र, 1932 261 आवेदिका ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिता लंगटोक ज्योमस्टो की मृत्यु तिथि 30-9-2009 को हुई थी, जो कि ग्राम पंचायत चौंतड़ा के अभिलेख में दर्ज न है। अब दर्ज की जावे। अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 26-4-2010 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर हो अन्यथा कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 17-3-2010 को हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
नागेश्वर दत्त, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश। --------
ब अदालत श्री चन्दन कपूर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, निहरी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
महेन्द्र कुमार
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्रीमती सन्ती देवी, गांव कोल्थी, डाकघर रकोल, उप-तहसील निहरी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत जरल में दर्ज नहीं है। प्रार्थी ग्राम पंचायत जरल के अभिलेख में दर्ज न होने से प्रार्थी को बहुत असुविधा हो रही है। जिसको दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी का नाम महेन्द्र कुमार व जन्म तिथि 8-9-1991 है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को इस बारा कोई उजर एतराज हो तो वह 22-4-2010 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन व वकालतन पेश करें अन्यथाएकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 30-3-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
चन्दन कपूर, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
निहरी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री बलदेव सिंह लठ, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री दलीप सिंह पुत्र श्री कर्म चन्द, निवासी गांव शुषण, डा0 पनारसा, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
262 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अप्रैल, 2010/17 चैत्र, 1932 प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.श्री दलीप सिंह पुत्र श्री कर्म चन्द, निवासी गांव शुषण ने मुकद्दमा दायर किया है कि उनके पुत्र कुशाल सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह पुत्र श्री कर्म चन्द, निवासी गांव शुषण, डा0 पनारसा, का जन्म दिनांक 26-8-2008 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोटाधार के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 3-5-2010 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर एतराज पेश कर सकता है । निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 30-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
बलदेव सिंह लठ, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री बलदेव सिंह लठ, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा :
श्री मणी राम पुत्र श्री टिकमे राम, निवासी गांव खिणी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी व पंचायत की परिवार रजिस्टर की नकल में मणी राम उर्फ जय राम नाम दर्ज है जो सही दर्ज है लेकिन राजस्व अभिलेख में उसका नाम मणी राम है। उपरोक्त दोनों नाम उसके हैं। अब राजस्व अभिलेख में मणी राम उर्फ जय राम दर्ज किया जाए।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक 3-5-2010 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है । हाजिर न आने की सूरत में दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 30-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
बलदेव सिंह लठ, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अप्रैल, 2010/19 चैत्र, 1932 263
In the Court of Shri Man Singh Verma, Sub-Divisional Magistrate Shimla(R),
District Shimla, H. P.
Smt. Asha Sharma w/o Sh. H. K. Sharma, r/o Village Charou, P. O. Anandpur, Tehsil & . . Applicant. District Shimla, Himachal Pradesh
Versus
General Public
Whereas Smt. Asha Sharma w/o Sh. H. K. Sharma, r/o Village Charou, P. O. Anandpur, Tehsil & District Shimla has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 15 of the Births and Deaths Registration Act, 1969 to correct the name Asha Sharma in place of Anjali Sharma & date of birth of 25-04-1971 in place of 1972 in Panchayat Pariwar Register of Gram Panchayat Anandpur.
Hence, this proclamation is issued to the General Public if they have any objection/claim regarding correction of name & date of birth of Smt. Asha Sharma w/o Shri H. K. Sharma, r/o Village Charou, P.O. Anandpur, Tehsil & District Shimla the same may file their claim/objecton on or before one month of publication of this notice in Government Gazette in this court, failing which necessary orders wil be passed.
Given the today 6th April, 2010 under my signature and seal of the court.
Seal.
MAN SINGH VERMA,
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla(R), District Shimla (H. P.).
————
In the Court of Sub-Divisional Magistrate Chopal, District Shimla, H. P.
Case No.............
Next date of hearing : 18-04-2010.
Miss Reeta Kumari d/o Sh. Sant Ram, r/o Village Thana, Pg. Chanju, Tehsil Chopal, Distt. Shimla, Himachal Pradesh.
Versus
General Public
Application for change of name in Panchayat record.
Notice to :
1. General Public,
2. Pradhan, Gram Panchayat, Thana
Whereas application for proclamation in Gazette regarding change of name in Panchayat record G P Thana, Tehsil Chopal (H P) and in the certificate of Matriculation filed by Kanta Devi daughter of Shri Sant Ram Village Thana. Chanju, Tehsil Chopal District Shimla H. P. She has filed an application along with affidavit to the effect that her name be changed as Reeta Kumari and same may be orderd to be entered in Gram Panchyat Thana.
264 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अप्रैल, 2010/17 चैत्र, 1932Hence proclamation is hereby made to the respondents General Public/Gram Panchayat Thana for inviting the objection if any, if some one has any objection regarding change of name may appear before the Court of undersigned on or before 18-04-2010 failing which exparte proceeding will be initiated and the order of the change of name will be announced.
Given under my hand and the seal of the court on dated 18-03-2010.
Seal.
Sd/- Sub-Divisional Magistrate, Chopal, Distt. Shimla (H. P.).
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ब अदालत श्री एस0 एल0 बन्सल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 35/10, 37/10 तारीख दायर 22-01-10 श्री देवी दास पुत्र स्व0 श्री गुरुद, निवासी ग्राम शनेरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
1. श्री चरन दास पुत्र श्री बदरु, 2. श्रीमती सीपली विधवा श्री रुण राम, 3. श्रीमती सुन्दरी देवी पुत्री श्री झोऊ, 4. श्री दुर्गू पुत्र श्री बुधू, 5. मु0 राधा पुत्री श्री बुधू, 6. मु0 प्रिती पुत्री श्री बुधू, 7. मु0 मनू पुत्री श्री टुफलू, 8. मु0 सामू पुत्री श्री टुफलू, सभी निवासी ग्राम शनेरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . प्रतिवादी। दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123, हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0 1954, बावत अराजी खाता/खतौनी नं0 106/270 ता 276, कित्ते 46, रकवा तादादी 02-38-96 है0 व खाता/खतौनी नं0 118/315 ता 317, कित्ते 3, रकवा तादादी 00-35-50 है0, वाका चक शनेरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
प्रार्थी श्री देवी दास पुत्र स्व0 श्री गुदरु, निवासी ग्राम शनेरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) के तकसीम प्रकरण बावत अराजी खाता/खतौनी नं0 106/270 ता 276, कित्ते 46, रकवा तादादी 02-38-96 है0 व खाता/खतौनी नं0 118/315 ता 317, कित्ते 3, रकवा तादादी 00-35-50 है0, वाका चक शनेरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी नं0 1 ता 8 की तामील बार-बार समन जारी करने के उपरान्त भी असालतन नहीं हो पा रही है, जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। इन प्रतिवादी की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चले आ रहे हैं। अतः प्रतिवादी नं0 1 ता 8 को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 29-04-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आएं। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जावेगा कि आपको इस खाता की तकसीम बारा किसी भी प्रकार का उजर व ऐतराज नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 30-03-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। एस0 एल0 बन्सल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अप्रैल, 2010/19 चैत्र, 1932 265 लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 8 अप्रैल, 2010
सं0सं0सं0सं0 पी0बी0डव्ल्यू0(पी0बी0डव्ल्यू0(पी0बी0डव्ल्यू0(पी0बी0डव्ल्यू0(बी0बी0बी0बी0))))एफ(5)एफ(5)एफ(5)एफ(5) 207/2007207/2007207/2007207/2007....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव पड़ारामय समाण, तहसील कोटखाई, जिला शिमला में मराथू-टाहू-चुजर सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग द0 क्षेत्र शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।
3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (द0 क्षेत्र) शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा न0 | क्षेत्र (है0) में | |
| साबक हाल | |||||
| शिमला | कोटखाई | पडारा मय समाण | 72 मिन | 390 | 0-00-11 |
| 72 मिन | 402 | 0-00-10 | |||
| 131 मिन | 427 | 0-01-00 | |||
| 338 मिन 339 मिन 340 मिन 342 मिन | 703 | 0-03-85 | |||
| कुल | किता-4 | 0-05-06 |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।266 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अप्रैल, 2010/17 चैत्र, 1932
लोक निर्माणलोक निर्माणलोक निर्माणलोक निर्माण विभाग विभाग विभाग विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 8 अप्रैल, 2010
सं0सं0सं0सं0 पी0बपी0बपी0बपी0बी0डव्ल्यू0ी0डव्ल्यू0ी0डव्ल्यू0ी0डव्ल्यू0 ((((बी0बी0बी0बी0) ) ) ) एफ(5)एफ(5)एफ(5)एफ(5) 19/200919/200919/200919/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव रान, तहसील चम्वा, जिला चम्वा में सराहन रान झुम्हार सड़क निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग (उ0 क्षेत्र) कांगडा को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।
3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (उ0 क्षेत्र) कांगडा के कार्यालय में किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा न0 | रकवा ( बीघे-विस्वे) में |
| चम्बा | चम्बा | रान | 95/1 | 0-5 |
| 95/2 | 0-16 | |||
| 97/1 | 0-5 | |||
| कुल किता | 3 | 2-6 |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
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HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY BOARD
NOTIFICATION
30th March, 2010
No. HPSEB(Sectt)402-11/Barma Papri /2010-195973.—In pursuance to Section 67 of the Electricity Act,2003 read with works of Licensees Rule,2006 and all other provisions enabling it, in this behalf notification bearing No. MPP-A(3)-3/2003-1 dated 18th Sep. 2008 it is hereby notified that the HPSEB proposes to undertake the below mentioned scheme.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अप्रैल, 2010/19 चैत्र, 1932 267Name of the Scheme.—S.I. Scheme for construction of, 33/11KV, 2x3.15MVA Sub-Station (unmanned Type) at Barma Papri under Electrical Division, HPSEB, Nahan.
Cost of Scheme.— Rs. 391.13 lacs
BRIEF DESCRIPTION AND SCOPE.—Barma Papri and its surrounding area are getting power supply from 132/33/11KV Sub-Station Kala Amb through 1 No. 11KV line. The length of the 11KV feeder is more than 50 KM. Due to lengthy feeder and scattered area the voltage regulation is very poor due to which there is low voltage problem. The Kala Amb industrial area is being saturated and the new upcoming industrial units shall be set up in and around Barma Papri. In order to alleviate the low voltage problem and to supply quality and reliable power to the consumer a 2x3.15MVA 33/11KV Sub-Station at Barma Papri alongwith 33KV S/C line from 132/33KV Sub-Station Kala Amb to Barma Papri has been approved by the STC in its 37th meeting held on 25-4-2008 & 26-4-2008 at Dharamshala vide agenda item No. 3 (new proposal) the minutes circulated by Director, RGGVY vide letter No. HPSEB/RGGVY (Cell)/SYS-87/2006-Camp Dharamshala 1-26 dated 26-4-2008.
The following village shall fall on route of the proposed 33 KV line.
| Sr. No. | Name of Trans. Line. | Name of Villages. | Length of Line | Tehsil & Distt. |
| 1 | 33 KV S/C Sub- transmission line from 132/33KV Sub-Station Kala Amb to proposed 33/11KV Sub-Station Barma Papri. | Johron, Raipur, Bella, Koher Khon, Trilokpur, Pothio, Bhundrian, Andheri. Palion and Barma Papri. | 8Kms. | Nahan, Distt. Sirmour HP. |
HPSEB is undertaking and executing the above scheme and shall have all the powers for placing of any wires poles wall brackets, stays apparatus and appliances for the transmission of energy necessary for proper co-ordination of the work of the Board for the areas indicated above bearing duly empowered and authorized in this behalf by the Govt. of H.P. vide notification dated 18-09-2008 ibid.
Notices is hereby given that any licensee or other persons who so ever interested may raise any objections and/or make any representation on the above scheme within one month of the publication of this notice where after no objection and /or representation will be entertained and the scheme shall be implemented as approved by the Board.
Necessary plans showing the line route etc. may be inspected on any working day in office of Sr. Executive Engineer Electrical Division, HPSEB, Nahan Distt. Sirmour (HP). Objections and representation in respect of above scheme, if any, may be sent to the under signed.
By order, Sd/- Chief Engineer (P&M) HPSEB, Shimla-4.
268 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अप्रैल, 2010/17 चैत्र, 1932नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित