राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, मंगलमंगलमंगलमंगलववववारारारार, 1, 1, 1, 13333 अप्रैलअप्रैलअप्रैलअप्रैल, 2010, 2010, 2010, 2010////22223333 चैत्र, 1932चैत्र, 1932चैत्र, 1932चैत्र, 1932
हििििमाचल प्रदेश सरकारहमाचल प्रदेश सरकारहमाचल प्रदेश सरकारहमाचल प्रदेश सरकार
कार्मिक विभाग (नि0-कार्मिक विभाग (नि0-कार्मिक विभाग (नि0-कार्मिक विभाग (नि0-II))))
अधिसूचना
शिमला-2, 12 अप्रैल, 2010
संख्या पर (एपी-बी)बी(18)-1/2006संख्या पर (एपी-बी)बी(18)-1/2006संख्या पर (एपी-बी)बी(18)-1/2006संख्या पर (एपी-बी)बी(18)-1/2006....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश, सिविल सर्विसिज़ (प्रीमैच्योर रिटायरमैन्ट) रूल्ज़, 1976 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातः- 1111.... संक्षिप्त नामसंक्षिप्त नामसंक्षिप्त नामसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ और प्रारम्भ और प्रारम्भ और प्रारम्भ ....--------(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, सिविल सर्विसिज़ (प्रीमैच्योर रिटायरमैन्ट) (सातवाँ संशोधन) नियम, 2010 है ।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
2222.... रूल 3 के सब रूल (4)रूल 3 के सब रूल (4)रूल 3 के सब रूल (4)रूल 3 के सब रूल (4) का विलोपका विलोपका विलोपका विलोप....--------हिमाचल प्रदेश, सिविल सर्विसिज़ (प्रीमैच्योर रिटायरमैन्ट) रूल्ज़, 1976 के रूल 3 के सब रूल (4) का लोप किया जाएगा ।
आदेश द्वारा, आशा स्वरूप मुख्य सचिव। 10-राजपत्र/2010-13-4-2010 (279)280 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2010/23 चैत्र, 1932
[Authoritative English text of this Department Notification No.Per(AP-B) B(18)-1/2006
dated 12-4-2010 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
PERSONNEL DEPARTMENT (APPOINTMENT-II)
NOTIFICATION
Shimla-2, the 12th April, 2010
No. Per(AP-B)B(18)-1/2006.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Civil Services (Premature Retirement) Rules, 1976, namely:—
1. Short title and Commencement.— (1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Civil Services (Premature Retirement) (Seventh Amendment) Rules, 2010 .
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Deletion of sub rule (4) of rule-3.—In the Himachal Pradesh, Civil Services (Premature Retirement) Rules, 1976, sub rule (4) of rule 3 shall be deleted.
By order, ASHA SWARUP,
Chief Secretary.
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पंचायती राज विभागपंचायती राज विभागपंचायती राज विभागपंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिमला-171 009, 12 अप्रैल , 2010
संख्या संख्या संख्या संख्या पीसीएच-एचए(3)4/2007पीसीएच-एचए(3)4/2007पीसीएच-एचए(3)4/2007पीसीएच-एचए(3)4/2007....----क्योंकि विभाग में, जिला कांगड़ा के विकास खण्ड नूरपुर की ग्राम सभा 'खन्नी उपरली' के मुख्यालय को 'खन्नी उपरली' से बदलकर ग्राम 'गुदली' में स्थापित करनेे हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कांगड़ा के विकास खण्ड नूरपुर की ग्राम सभा खन्नी उपराली के मुख्यालय को 'खन्नी उपरली' से बदलकर 'गुदली' में स्थापित करनेे का प्रस्ताव करते हैं और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के राजपत्र(असाधारण) में प्रकाशित करने एवं जिला कांगड़ा के उपायुक्त को, उक्त बारे सूझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;
यदि ग्राम सभा खन्नी उपरली के मुख्यालय को बदलने बारे उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आप्पति या सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वे अपने आक्षेप या सुझाव इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2010/23 चैत्र, 1932 281 प्रकाशन के दिनांक से 30 दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त कांगड़ा को प्रस्तुत कर सकेगा। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् आक्षेप या सुझाव, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;
राज्य सरकार, जिला कांगड़ा, विकास खण्ड नूरपुर की ग्राम सभा खन्नी उपरली के मुख्यालय को बदलने के सम्बन्ध में अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त कांगड़ा की सिफारिश के दृष्टिगत जारी करेगी।
आदेश द्वारा हस्ताक्षरित/- सचिव।
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OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, KANGRA AT DHARAMSHALA
NOTICE
No. 283-86/L. B.
Dated 3-4- 2010.
Shri Atul Kumar Gupta, Advocate, s/o Shri suresh Chand Gupta, r/o Village & P. O. Nurpur, Tehsil Nurpur, District Kangra, Himachal Pradesh has applied for the post of Notary Public at Sub-Division Nurpur. Before recommending the case of the applicant to the Govt. of H. P. for the appointment as Notary Public, the objections of General Public if any are invited through this Notice. If any person has objection for appointment of the applicant, he may send the objections in writing to this office on or before 30-4-2010.
Sd/
Additional District Magistrate,
Kangra at Dharamshala.
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OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, KANGRA AT DHARAMSHALA
NOTICE
No. 239-46/L. B.
Dated 29-3-2010.
Shri. Daljit Singh, Advocate, s/o Shri Ranjodh Singh, r/o V. P. O. Jassur, Tehsil Nurpur, District Kangra, Himachal Pradesh has applied for the post of Notary Public at Sub-Division, Nurpur. Before recommending the case of the applicant to the Govt. of H. P. for the appointment as Notary Public, the objections of General Public if any are invited through this Notice. If any person has objection for appointment of the applicant, he may send the objections in writing to this office on or before 24-4-2010.
Sd/
Additional District Magistrate,
Kangra at Dharamshala.
282 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2010/23 चैत्र, 1932 OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, KANGRA AT DHARAMSHALANOTICE
No. 271-77/L. B.
Dated 1-4-2010.
Shri. Dinesh Kumar Sharma, Advocate s/o Shri Shanti Swaroop, r/o V. P. O.Nagrota Surian, Tehsil Jawali, District Kangra, Himachal Pradesh has applied for the post of Notary Public at Sub-Division Jawali. Before recommending the case of the applicant to the Govt. of H. P. for the appointment as Notary Public, the objection of General Public if any are invited through this notice. If any person has objection for appointment of the applicant, he may send the objections in writing to this office on or before 29-4-2010.
Sd/
Additional District Magistrate,
Kangra at Dharamshala.
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OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE KANGRA AT DHARAMSHALA
NOTICE
No. 264-70/L. B.
Dated 1-4-2010.
Shri. Rajneesh Kumar Bhatia, Advocate, s/o Shri Pritam Chand Bhatia, r/o Village Ambotu, P. O. Bharoli, Tehsil Jawalamukhi, District Kangra, Himachal Pradesh has applied for the post of Notary Public at Sub-Division, Dehra. Before recommending the case of the applicant to the Govt. of H. P. for the appointment as Notary Public, the objections of General Public if any are invited through this Notice. If any person has objections for appointment of the applicant, he may send the objections in writing to this office on or before 24-4-2010.
Sd/
Additional District Magistrate,
Kangra at Dharamshala.
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ब अदालत श्री जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं भू-सुधार अधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश केस नं0 0/2006/तहसील।
तारीख पेशी : 23-4-2010.
श्री जीत कुमार पुत्र श्री मोहन लाल, निवासी सुधेड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।
बनाम
आम जनता
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2010/23 चैत्र, 1932 283 विषय.--नाम की दरुस्ती करवाने बारे।प्रार्थी श्री जीत कुमार पुत्र श्री मोहन लाल, निवासी सुधेड़, ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि उसका नाम नकल पंचायत रजिस्टर व स्कूल प्रमाण-पत्र में जीत कुमार दरुस्त दर्ज है परन्तु कागजात माल महाल डुंगला, मौजा सुधेड़ में अजीत कुमार दर्ज है जो कि सही है। अब उसका नाम महाल डुंगला, मौजा सुधेड़ में अजीत कुमार उर्फ जीत कुमार दर्ज किया जावे।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दरुस्ती बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 26-4-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 26-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं भू-सुधार अधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश नेसंग डोलमा पुत्री श्री चन्द्र सैन, निवासी गांव कटगांव, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
नोटिस/इश्तहार बाबत नाम दरूस्त करने बारे।
उपरोक्त दरख्वास्त नेसंग डोलमा पुत्री श्री चन्द्र सैन, निवासी गांव कटगांव, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनका वास्तविक नाम नेसंग डोलमा पुत्री चन्द्र सैन है जो कि सही है लेकिन पंचायत कटगांव के अभिलेख (पंचायत परिवार रजिस्टर) में उनका नाम खरांग बुटिक दर्ज हुआ है जो कि गलत है। अतः अनुरोध है कि सचिव ग्राम पंचायत कटगांव को उनका नाम दरुस्त करने के आदेश जारी करने की —पा करें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदिका के नाम में दरूस्ती करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 25 अप्रैल, 2010 को प्रातः 10 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपना उजर व एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो उक्त आवेदिका का नाम ग्राम पंचायत कटगांव के अभिलेख में खरांग बुटिक के बजाए नेसंग डोलमा पुत्री श्री चन्द्र सैन दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएंगे। आज दिनांक 25 मार्च, 2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।284 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2010/23 चैत्र, 1932 ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश राज वन्ती पुत्री श्री बहादुर सिंह, निवासी गांव होमते, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
नोटिस/इश्तहार बाबत नाम दरूस्त करने बारे।
राज वन्ती पुत्री श्री बहादुर सिंह, निवासी गांव होमते, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनका वास्तविक नाम राज वन्ती पुत्री श्री बहादुर सिंह है जो कि सही है लेकिन पंचायत काफनू के अभिलेख (पंचायत परिवार रजिस्टर) में उनका नाम राज कुमारी दर्ज हुआ है जो कि गलत है। अतः अनुरोध है कि सचिव ग्राम पंचायत काफनू को उनका नाम दरुस्त करने के आदेश जारी करने की —पा करें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदिका के नाम में दरूस्ती करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 25 अप्रैल, 2010 को प्रातः 10 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपना उजर व एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो उक्त आवेदिका का नाम ग्राम पंचायत कटगांव के अभिलेख में राज कुमारी के बजाए राज वन्ती पुत्री श्री बहादुर सिंह दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएंगे। आज दिनांक 25 मार्च, 2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री छेरिंग डुब पुत्र स्व0 श्री संज्ञा राम, निवासी गांव गराते, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
नोटिस/इश्तहार बाबत जन्म तिथि दरूस्त करने बारे।
श्री छेरिंग डुब पुत्र स्व0 श्री संज्ञा राम, निवासी गांव गराते, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनकी जन्म तिथि 16 दिसम्बर, 1951 है जो कि सही है लेकिन पंचायत निचार के अभिलेख (पंचायत परिवार रजिस्टर) में उनकी जन्म तिथि 16 दिसम्बर 1941 इन्द्राज हुआ है जो कि गलत है। अतः अनुरोध है कि सचिव ग्राम पंचायत निचार को उनकी जन्म तिथि दरुस्त करने के आदेश जारी करने की —पा करें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक की जन्म तिथि ग्राम पंचायत निचार के रिकार्ड में दरूस्ती करने बारा एतराज हो तो वह राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2010/23 चैत्र, 1932 285 दिनांक 25 अप्रैल, 2010 को प्रातः 10 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपना उजर व एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो उक्त छेरिंग डुब पुत्र श्री संज्ञा राम, की जन्म तिथि ग्राम पंचायत निचार के अभिलेख में 16 दिसम्बर 1941 के बजाए 16 दिसम्बर, 1951 दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएंगे।
आज दिनांक 25 मार्च, 2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
--------- ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा शीर्षक :
हरीश चन्द पुत्र श्री ठाकुर लाल, निवासी गांव मीरू, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
नोटिस/इश्तहार बाबत नाम दरूस्त करने बारे।
हरीश चन्द पुत्र श्री ठाकुर लाल, निवासी गांव मीरू, तहसील निचार, जिला किन्नौर से बराए अपने पुत्र राहुल के नाम की दरुस्ती करने बारे प्राप्त हुआ है। प्रार्थी का कहना है कि उनके पुत्र का वास्तविक नाम राहुल है जो कि सही व दरुस्त है तथा स्कूल अभिलेख में भी विद्यमान है, लेकिन पंचायत अभिलेख में उनके पुत्र का नाम सुमित दर्ज हुआ है जो कि गलत है। सुमित कुमार राहुल का बचपन का नाम था। अतः अनुरोध है कि उनके पुत्र का नाम ग्राम पंचायत मीरू में दरुस्त करने के आदेश जारी किए जाएं।
अतः आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त आवेदक के पुत्र का नाम ग्राम पंचायत मीरू के अभिलेख में दरूस्ती करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25 अप्रैल, 2010 को प्रातः 10 बजे तक असालतन या वकालतन अदालत में हाजिर हो कर अपना एतराज पेश करें अन्यथा आवेदक के पुत्र का नाम ग्राम पंचायत मीरू के अभिलेख में दरुस्त करने के आदेश दिए जाएंगे। आज दिनांक 25 मार्च, 2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री अजित राम पुत्र श्री तोता राम, निवासी गांव सुंगरा, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
286 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2010/23 चैत्र, 1932 नोटिस/इश्तहार बाबत जन्म तिथि दरूस्त करने बारे।श्री अजित राम पुत्र श्री तोता राम, निवासी गांव सुंगरा, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनका नाम अजित कुमार तथा जन्म तिथि 11 दिसम्बर, 1959 है जो कि सही है व स्कूल रिकार्ड में भी विद्यमान है लेकिन पंचायत सूंगरा के अभिलेख (पंचायत परिवार रजिस्टर) में उनका नाम अजित सिंह व जन्म तिथि 11 दिसम्बर 1958 इन्द्राज हुआ है जो कि गलत है। अतः अनुरोध है कि सचिव ग्राम पंचायत सूंगरा को उनका नाम व जन्म तिथि दरुस्त करने के आदेश जारी करने की —पा करें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक की जन्म तिथि ग्राम पंचायत सूंगरा के रिकार्ड में दरूस्ती करने बारा एतराज हो तो वह दिनांक 25 अप्रैल, 2010 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो श्री अजित राम का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत सूंगरा के अभिलेख में 11 दिसम्बर 1958 के बजाए 11 दिसम्बर, 1959 दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएंगे।
आज दिनांक 25 मार्च, 2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा शीर्षक :
शिव सरन पुत्र श्री देवा राम, निवासी गांव बरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
नोटिस/इश्तहार बाबत नाम दरूस्त करने बारे।
उपरोक्त दरख्वास्त शिव सरन पुत्र श्री देवा राम, निवासी गांव बरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर से बराए अपने पुत्र कविराज का नाम दरुस्त करने बारे प्राप्त हुआ है। प्रार्थी का कहना है कि उसके पुत्र का वास्तविक नाम कविराज है जो कि स्कूल अभिलेख में भी दर्ज है जबकि ग्राम पंचायत बरी के अभिलेख में उनके पुत्र का नाम कबीर कुमार दर्ज है जो कि गलत है। अतः अनुरोध किया है कि उनके पुत्र का नाम ग्राम पंचायत बरी के अभिलेख में दरुस्त करने के आदेश जारी किए जाएं।
अतः आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी को आवेदक के पुत्र का नाम ग्राम पंचायत बरी के अभिलेख में दरूस्ती करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 25 अप्रैल, 2010 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन हजा अदालत में हाजिर हो कर अपना एतराज पेश करें अन्यथा आवेदक के पुत्र का नाम ग्राम पंचायत बरी के अभिलेख में दरुस्त करने के आदेश दिए जाएंगे। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2010/23 चैत्र, 1932 287 आज दिनांक 26 मार्च, 2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा शीर्षक :
श्री लाल चन्द पुत्र श्री भाग चन्द, निवासी गांव नातपा, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
इश्तहार बाबत नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त दरख्वास्त श्री लाल चन्द पुत्र श्री भाग चन्द, निवासी गांव नातपा, तहसील निचार, जिला किन्नौर से बराए अपने पुत्र चन्द्र शेखर के नाम की दरुस्ती करने बारे प्राप्त हुआ है। प्रार्थी का कहना है कि उसके पुत्र का नाम पैदाईशी के वक्त ग्राम पंचायत नातपा में चन्द्र शेखर दर्ज करवाया था लेकिन अब नाम अच्छा नहीं लग रहा है और नाम बदल कर विक्की जागपो रखना चाहता है। अतः अनुरोध है किया है कि उनके पुत्र का नाम ग्राम पंचायत नातपा के अभिलेख में दरुस्त करने के आदेश जारी किए जाएं। अतः आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त आवेदक के पुत्र का नाम ग्राम पंचायत नातपा के अभिलेख में दरूस्ती करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 25 अप्रैल, 2010 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन हजा अदालत में हाजिर हो कर अपना एतराज पेश करें अन्यथा आवेदक के पुत्र का नाम ग्राम पंचायत नातपा के अभिलेख में दरुस्त करने के आदेश दिए जाएंगे।
आज दिनांक 26 मार्च, 2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री राम सिंह पुत्र श्री हरी राम, निवासी गांव कानगारंग, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
288 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2010/23 चैत्र, 1932 नोटिस/इश्तहार बाबत पिता का नाम दरूस्त करने बारे।श्री राम सिंह पुत्र श्री हरी राम, निवासी गांव कानगारंग, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनके पिता का स्व0 श्री हरी राम है जो राजस्व अभिलेख में भी विद्यमान है जो कि सही है लेकिन ग्राम पंचायत कटगांव के अभिलेख (पंचायत परिवार रजिस्टर) में उनके पिता का नाम माया राम दर्ज हुआ है जो कि गलत है। अतः अनुरोध है कि सचिव ग्राम पंचायत कटगांव को उनके पिता का नाम दरुस्त करने के आदेश जारी करने की —पा करें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक के पिता का नाम दरूस्त करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 25 अप्रैल, 2010 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो उक्त आवेदक के पिता का नाम ग्राम पंचायत कटगांव के अभिलेख में माया राम की जगह हरी राम दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएंगे।
आज दिनांक 26 मार्च, 2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा शीर्षक :
श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री सनतुक लाल, निवासी गांव पानवी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
इश्तहार बाबत नाम दरूस्ती बारे।
उपरोक्त दरख्वास्त श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री सनतुक लाल, निवासी गांव पानवी, तहसील निचार, जिला किन्नौर से बराए अपनी पुत्री प्रिया का नाम दरुस्त करने बारे प्राप्त हुआ है। प्रार्थीया का कहना है कि उसकी पुत्री का नाम पैदाईशी के वक्त ग्राम पंचायत नातपा में मन्जू दर्ज करवाया था क्योंकि पैदाईशी के वक्त पुत्री का नाम मन्जू रखा था जबकि वास्तविक नाम प्रिया है जो कि स्कूल अभिलेख में भी विद्यमान है। अतः अनुरोध किया है कि उनकी पुत्री का नाम ग्राम पंचायत पानवी के अभिलेख में दरुस्त करने के आदेश जारी किए जाएं।
अतः आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त आवेदिका की पुत्री का नाम ग्राम पंचायत पानवी के अभिलेख में दरूस्ती करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 25 अप्रैल, 2010 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन हजा अदालत में हाजिर हो कर अपना एतराज पेश करें अन्यथा आवेदिका की पुत्री का नाम ग्राम पंचायत पानवी के अभिलेख में दरुस्त करने के आदेश दिए जाएंगे। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2010/23 चैत्र, 1932 289 आज दिनांक 26 मार्च, 2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री दौलत राम पुत्र श्री सनपूर, निवासी गांव गरांगे, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
नोटिस/इश्तहार बाबत जन्म तिथि दरूस्त करने बारे।
श्री दौलत राम पुत्र श्री सनपूर, निवासी गांव गरांगे, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनकी जन्म तिथि 20 अप्रैल, 1953 है जो कि सही है तथा स्कूल रिकार्ड व सेवा अभिलेखों में भी विद्यमान है लेकिन ग्राम पंचायत निचार के अभिलेख (पंचायत परिवार रजिस्टर) में उनकी जन्म तिथि 6 सितम्बर 1952 इन्द्राज हुआ है जो कि गलत है। अतः अनुरोध है कि सचिव ग्राम पंचायत निचार को उनकी जन्म तिथि दरुस्त करने के आदेश जारी करने की —पा करें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक की जन्म तिथि ग्राम पंचायत निचार के रिकार्ड में दरूस्ती करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 25 अप्रैल, 2010 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो श्री दौलत राम पुत्र श्री सनपूर की जन्म तिथि ग्राम पंचायत निचार के अभिलेख में 6 सितम्बर 1952 के बजाए 20 दिसम्बर, 1953 दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएंगे।
आज दिनांक 26 मार्च, 2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री —ष्ण सिंह पुत्र श्री बाला बीर, निवासी गांव बरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
लक्षमण सिंह पुत्र बाला बीर व आम जनता
290 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2010/23 चैत्र, 1932 नोटिस/इश्तहार बाबत नाम दरूस्ती बारे।श्री —ष्ण सिंह पुत्र श्री बाला बीर, निवासी गांव बरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनके लड़के का का नाम भीषम कुमार है जो स्कूल के अभिलेख में भी विद्यमान है जो कि सही है लेकिन ग्राम पंचायत बरी के अभिलेख (पंचायत परिवार रजिस्टर) में उनके पुत्र का नाम किरण कुमार दर्ज हुआ है तथा पिता का नाम लक्षमण सिंह दर्ज है जो कि गलत है। किरण कुमार उर्फ भीषम कुमार मेरा ही पुत्र है तथा लक्षमण सिंह मेरा भाई है तथा मेरा पुत्र मेरे भाई लक्षमण सिंह के खाते में चढ़ा है जो कि गलत है। अतः अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत बरी को मेरे पुत्र का नाम किरण कुमार की जगह भीषम कुमार तथा पिता का नाम लक्षमण सिंह की जगह —ष्ण सिंह दर्ज कर तथा लक्षमण सिंह के परिवार रजिस्टर से कटवा कर मेरा यानि —ष्ण सिंह के परिवार रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश जारी करने की —पा करें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक के पुत्र का नाम दरूस्त करने तथा श्री लक्षमण सिंह के परिवार रजिस्टर से नाम काट कर श्री —ष्ण सिंह के परिवार रजिस्टर में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 25 अप्रैल, 2010 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो उक्त आवेदक के पुत्र का नाम ग्राम पंचायत बरी के अभिलेख में किरण कुमार की जगह भीषम कुमार दर्ज करने तथा उसका नाम श्री लक्षमण सिंह के परिवार रजिस्टर से काट कर श्री —ष्ण सिंह के परिवार रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएंगे। आज दिनांक 29 मार्च, 2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा शीर्षक :
श्री धर्म सिंह पुत्र श्री लाल चन्द, गांव यांगपा-2, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--जन्म एवं मृत्यु अधिनियम,1969 की धारा 13 (3) के अधीन पंजीकरण करने बारे।
उपरोक्त दरख्वास्त श्री धर्म सिंह पुत्र श्री लाल चन्द, गांव यांगपा-2, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश से बराए अपनी पुत्री रशिता नेगी का नाम ग्राम पंचायत तराण्डा के अभिलेख में दर्ज करने बारे प्राप्त हुआ है जिसने गुजारिश की है कि उनकी पुत्री रशिता नेगी जिसकी जन्म तिथि 7 फरवरी, 2007 है, का नाम पुत्री के जन्म के वक्त दम्पत्ति के घर से बाहर रहने के कारण ग्राम पंचायत यांगपा के अभिलेख में दर्ज नहीं करा सके हैं। अतः अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत यांगपा को अपनी पुत्री रशिता नेगी का नाम व जन्म पंजीकरण पंचायत अभिलेख में करने के आदेश दिए जाएं। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2010/23 चैत्र, 1932 291 अतः आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त आवेदक की पुत्री रशिता का नाम व जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत यांगपा के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25 अप्रैल, 2010 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन हजा अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा आवेदक की पुत्री का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत यांगपा में दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 23 फरवरी, 2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री हिरा नन्द पुत्र श्री राम सुख, निवासी गांव काश्पो, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--मामला जेर धारा 13 (3) व 15 पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.
नोटिस/इश्तहार बाबत नाम पंजीकरण करने बारे।
श्री हिरा नन्द पुत्र श्री राम सुख, निवासी गांव काश्पो, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने आवेदन कर गुजारिश की है कि उनकी पुत्री कुमारी जयवन्ती की जन्म तिथि 26 अप्र्रैल, 1974 है जो कि सही व दरुस्त है लेकिन अज्ञानतावश अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि पंचायत अभिलेख में इन्द्राज नहीं करा सका। अतः अनुरोध किया है कि उनकी पुत्री जयवन्ती का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत निचार के अभिलेख में करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत निचार को दिए जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त आवेदक की पुत्री जयवन्ती का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत निचार के रिकार्ड में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 25 अप्रैल, 2010 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो श्री हिरा नन्द पुत्र स्व0 श्री राम सुख, निवासी गांव काश्पो की पुत्री जयवन्ती का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचाायत निचार में दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएंगे।
आज दिनांक 23 मार्च, 2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।292 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2010/23 चैत्र, 1932 ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा शीर्षक :
श्री केवल सिंह पुत्र श्री हरी सिंह, निवासी गांव निगानी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
इश्तहार बाबत पत्नी का नाम दर्ज करने बारे।
उपरोक्त दरख्वास्त बराए अपनी पत्नी श्रीमती पूनम का नाम ग्राम पंचायत निचार के परिवार रजिस्टर में दर्ज करने बारे केवल सिंह पुत्र श्री हरी सिंह, निवासी गांव निगानी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश से प्राप्त हुई है। उन्होंने गुजारिश की है कि उनकी शादी पूनम शर्मा पुत्री श्री जिया लाल, निवासी गांव गांधी नगर, डाकघर रत्नाड़ी, तहसील कोटखाई, जिला शिमला के साथ 22 फरवरी 2009 को हुई थी लेकिन अज्ञानतावश पत्नी उपरोक्त का नाम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं कर सके। अतः प्रार्थी ने अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत निचार को उनकी पत्नी पूनम का नाम पंचायत अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिए जाएं।
अतः आम जनता का इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त आवेदक की पत्नी श्रीमती पूनम का नाम ग्राम पंचायत निचार के परिवार रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25 अप्रैल, 2010 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन हजा अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा आवेदक की पत्नी श्रीमती पूनम का नाम ग्राम पंचायत निचार के अभिलेख में बतौर पत्नी श्री केवल सिंह पुत्र श्री हरी सिंह दर्ज करने के आदेश दिए जाएंगे।
आज दिनांक 25 मार्च, 2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Hamirpur, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Ajay Kumar, aged 23 years s/o Shri Amin Chand, r/o V. Gabha, P. O. Thana Bajuri, Tehsil and District Hamirpur (H. P.).
2. Anjana Kumari, aged 20 years d/o Shri Sukh Dev, r/o Village Gurad, P. O. Lambloo, Tehsil and District Hamirpur (H. P.) . . Applicants.
Versus
General public
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2010/23 चैत्र, 1932 293 Subject.—Notice of the Intended Marriage.Shri Ajay Kumar and Anjana Kumari have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Special Marriage Act, 1954 in which they stated that they intend to solemnize their marriage within one month.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 10-5-2010. The objection received after 10-5-2010 will not entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 23-3-2010 under my hand and seal of the court.
Seal.
PANKAJ RAI, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).
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In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Hamirpur, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Mukesh Kumar, aged 24 years, s/o Shri Rasil Chand, r/o Village Plassi, P. O. Phal, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H. P.).
2. Archana Aswal, aged 23 years d/o Shri Rajendera Aswal, r/o Village Kathu Patti Maiyar, Tehsil Puri, District Garhwal (Uttranchal). . . Applicants.
Versus
General public
Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Mukesh Kumar and Archana have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 26-11-2009 at Shiv Parwati Mandir Anu, Tehsil & District Hamirpur and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 25-5-2010. The objection received after 17-5-2010 will not entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 18-3-2010 under my hand and seal of the court.
Seal.
PANKAJ RAI, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).
294 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2010/23 चैत्र, 1932In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Hamirpur, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Braham Dass, aged 53 years, s/o Shri Kirpa Ram, r/o Village Sarahri, P. O. Bahal, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H. P.). Presently residing at Village Bakarti, P. O. Masyana, Tehsil & District Hamirpur (H. P.).
2. Rajo Devi, aged 42 years Wd/o Shri Sarwan Kumar, r/o Village Bakarti, P. O. Masyana, Tehsil and District Hamirpur (H. P.). . . Applicants.
Versus
General public
Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Braham Dass and Rajo Devi have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 15-10-2009 at Village Bakarti, P. O. Masayana, Tehsil & District Hamirpur and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 17-5-2010. The objection received after 17-5-2010 will not entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 30-3-2010 under my hand and seal of the court.
Seal.
PANKAJ RAI, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).
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In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Hamirpur, Himachal Pradesh
In the matter of :
2. Shri Rajan, aged 24 years, s/o Shri Krishan Chand, r/o Village Chajoli, P. O. Dangar, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H. P.) at Present c/o Kartar Chand s/o Sh. Milkhi Ram, r/o Ward No. 3, District Hamirpur (H. P.).
2. Sonu Devi, aged 21 years d/o Shri Ram Lal, r/o Village and P. O. Dadhol, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H. P.).
. . Applicants.
Versus
General public
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2010/23 चैत्र, 1932 295 Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act,1954.
Shri Rajan and Sonu Devi have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 18-9-2009 at Shiv Parwati Mandir Anu, Tehsil & District Hamirpur, Himachal Pradesh and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 17-5-2010. The objection received after 17-5-2010 will not entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 30-3-2010 under my hand and seal of the court.
Seal.
PANKAJ RAI, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).
_________
In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Hamirpur, Himachal Pradesh
In the matter of :
3. Shri Manjeet Singh, aged 35 years, s/o Shri Hari Singh, r/o Ward No 7, Brahampuri Mohalla, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H. P.).
2. Pooja, aged 23 years d/o Shri Amar Singh, r/o Margooni Bhedar, P. O. Thural, Tehsil . . Applicants.
Palampur, District Kangra (H. P.).
Versus
General public
Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Manjeet Singh and Pooja have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 15-11-2005 at Murli Manohar Mandir Sujanpur, District Hamirpur, Himachal Pradesh and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 17-5-2010. The objection received after 17-5-2010 will not entertained and marriage will be registered accordingly.
296 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2010/23 चैत्र, 1932 Issued today on 30-3-2010 under my hand and seal of the court.Seal.
PANKAJ RAI, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).
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In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Hamirpur, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Joginder Singh, aged 42 years, s/o Shri Lashkari Ram, r/o Village Bharnang, P. O., Tehsil and District Hamirpur (H. P.).
2.
2. Sheelan Devi, aged 33 years d/o Shri Dodu, r/o Samtana Kalana, Tappa Dhatwal, . . Applicants.
Tehsil Barsar, District Hamirpur (H. P.).
Versus
General public
Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Joginder Singh and Sheelan Devi have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 11-4-2006 in Village Samtana Kalan, Tappa Dhatwal, Tehsil Barsar, District Hamirpur, Himachal Pradesh and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 10-5-2010. The objection received after 10-5-2010 will not entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 30-3-2010 under my hand and seal of the court.
Seal.
PANKAJ RAI, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).
_________
In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Hamirpur, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Vijay Kumar, aged 40 years s/o Shri Budhu Ram, r/o V. & P. O. Guardu, Tehsil and District Hamirpur (H. P.).
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2010/23 चैत्र, 1932 297 2. Kanta Devi, aged 28 years d/o Shri Nathi Ram, r/o V. P. O. Chauli, Tehsil Rakkar,District Kangra (H. P.)
. . Applicants.
Versus
General public
Subject.—Notice of the Intended Marriage.
Shri Vijay Kumar and Kanta Devi have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Special Marriage Act, 1954 in which they stated that they intend to solemnize their marriage within one month.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 10-5-2010. The objection received after 10-5-2010 will not entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 26-3-2010 under my hand and seal of the court.
Seal.
PANKAJ RAI, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).
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In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Hamirpur, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Ravi Kumar, aged 24 years, r/o Village Lagwan, P. O. Lambloo, Tehsil and District Hamirpur (H. P.).
2. Rajni Devi, aged 21 years d/o Shri Sumer Nath, r/o Village Lagwan, P. O. Lambloo, . . Applicants.
Tehsil and District Hamirpur (H. P.).
Versus
General public
Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Ravi Kumar and Rajni Devi have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 17-2-2009 at Gasota Mahadev Mandir, P. O. Bohi, Tehsil & District Hamirpur and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this298 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2010/23 चैत्र, 1932 court on or before 26-4-2010. The objection received after 26-4-2010 will not entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 18-3-2010 under my hand and seal of the court.
Seal.
PANKAJ RAI, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).
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HIMACHAL PRADESH ELEVENTH VIDHAN SABHA
NOTIFICATION
Shimla–71004, the 13th April, 2010
No. V.S.-Legn.-Pre /1-21/2008.—The Himachal Pradesh Legislative Assembly adjourned sine- die with effect from the close of its sitting held on the 13th April , 2010.
GOVERDHAN SINGH, Secretary, H. P. Vidhan Sabha.
_____________
अधिसूचना
हिमाचल प्रदेश विधान सभा 13 अप्रैल, 2010 को सम्पन्न हुई बैठक की समाप्ति पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।
गोवर्धन सिंह,
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।
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HIMACHAL PRADESH ELEVENTH VIDHAN SABHA
NOTIFICATION
Shimla-171004, the 13th April, 2010
No. V.S.-Legn-laid/1-6/10.—Under Rule 207 of Rules of Procedure and Conduct of Business of Himachal Pradesh Legislative Assembly, 1973, the following documents laid on the Table of the House on the 13th April, 2010 are hereby notified to be published in the Gazette for general information:-
1. Report of the Comptroller and Auditor General of India for the Year 2008-2009 (Finance Accounts) of the Government of Himachal Pradesh (Bilingual);
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2010/23 चैत्र, 1932 299 2. Report of the Comptroller and Auditor General of India for the Year 2008-2009(Appropriation Accounts) of the Government of Himachal Pradesh (Bilingual).
3. Report of the Comptroller and Auditor General of India for the Year ended on 31 March, 2009 (Revenue Receipts) of the Government of Himachal Pradesh (Bilingual).
4. Reports of the Comptroller and Auditor General of India for the Year ended on 31 March, 2009 (State Finances and Civil) of the Government of Himachal Pradesh (Bilingual);
5. Report of the Comptroller and Auditor General of India for the Year 2008-2009 (Commercial) of the Government of Himachal Pradesh (Bilingual);
6. Report of the Comptroller and Auditor General of India for the Year 2007-2008 (on District Shimla) of the Government of Himachal Pradesh (Bilingual);
By order, GOVERDHAN SINGH, Secretary.
300 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2010/23 चैत्र, 1932नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित