राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, सोमसोमसोमसोमववववारारारार, 1, 1, 1, 19999 अप्रैलअप्रैलअप्रैलअप्रैल, 2010, 2010, 2010, 2010////22229999 चैत्र, 1932चैत्र, 1932चैत्र, 1932चैत्र, 1932
हििििमाचल प्रदेश सरकारहमाचल प्रदेश सरकारहमाचल प्रदेश सरकारहमाचल प्रदेश सरकार
कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ाकार्यालय जिला दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ाकार्यालय जिला दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ाकार्यालय जिला दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा
अधिसूचना
धर्मशाला, 12 अप्रैल, 2010
पृष्ठांकपृष्ठांकपृष्ठांकपृष्ठांकन सख्ंया उपरोक्त 2881-2920न सख्ंया उपरोक्त 2881-2920न सख्ंया उपरोक्त 2881-2920न सख्ंया उपरोक्त 2881-2920....----पिछले सभी आदेशों एवं अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए मैं0 आर0 एस0 गुप्ता, (भा0प्र0से0) जिला दण्डाधिकारी, धर्मशाला जिला कांगडा मुझ में निहित एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हि0 प्र0 जमाखोरी एवं मूनाफाखोरी उन्मूल्यन आदेश, 1977 की धारा-3 (1) (e) के अन्तर्गत निम्न आवश्यक वस्तुओं के परचून विक्रय मूल्य खुले बाजार में सभी करों सहित निर्धारित करता हूं । जिला कांगड़ा में कोई भी व्यापारी तथा निर्माता निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य उपभोक्ता से नहीं लेगा । 11-राजपत्र/2010-19-4-2010 (301)302 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अप्रैल, 2010/29 चैत्र, 1932
| क्रम0 | वस्तु का नाम | यूनिट | परचून विक्रय मूल्य सभी करों सहित |
| 1. मीट बकरा/मेढा | प ्रति किलो | रु0 155.00 | |
| 2. मुर्गा ब्राइलर डर््ैस्ड skin सहित (skin तोलने के बाद ग्राहक द्वारा मांग करने पर ही उतारी जाएगी जिससे बजन कम हो जाएगा) | प ्रति किलो | रु0 120.00 | |
| 3. मुर्गा ब्राइलर जिंदा/जीवित | प ्रति किलो | रु0 100.00 | |
| 4. मछली ग्रेड-। (कच्ची) | प ्रति किलो | मत्सय विभाग द्वारा निर्धारित म ूल्य तथा परचून बिक्री पर 7 प ्रतिशत लाभांश | |
| 5. मछली ग्रेड-।। (कच्ची) | प ्रति किलो | -यथोपरी- | |
| 6. | मछली तली हुई तलने उपरांत | प ्रति किलो | रु0 165.00 |
| होटल/ढाबो होटल/ढाबो ं ं होटल/ढाबो होटल/ढाबो ं में परोसे जाने वाले भोजन के भाव ं | |||
| 8. | पूरी खुराक दाल सब्जी एवं चावल (अधिकतम दो बार) अथवा 5 चपाती सहित | प्रति खुराक | रु0 30.00 |
| 9. | स्पैशल सब्जी आलू-मटर, सफेद चने, राजमाह, आलू-गोभी, पालक, आलू बैगन-भर्था, भिण्डी | प्रति प्लेट | रु0 20.00 |
| 10. मटर पनीर एवं पालक पनीर | प्रति प्लेट | रु0 30.00 | |
| 11. मीट पका हुआ 5/तरी पीस सहित | प्रति प्लेट | रु0 40.00 | |
| 12. मुर्गा पका हुआ 5/तरी पीस सहित | प्रति प्लेट | रु0 35.00 | |
| 13. दाल फ्राइड | प्रति प्लेट | रु0 18.00 | |
| 14. | तवा चपाती | प ्रति एक | रु0 3.00 |
| 15. | तंदूरी चपाती | प ्रति एक | रु0 4.00 |
| 16. परांठा भरा हुआ आचार सहित | प ्रति एक | रु0 8.00 | |
| 17. दो पूरी चने सहित | प्रति प्लेट | रु0 15.00 | |
| दूध दहीं एवं पनीर के मूल्य | |||
| 18. हलवाईयों/गवालों द्वारा बेचे जाने वाला खुला कच्चा दूध नापकर | प ्रति लीटर | रु0 24.00 | |
| 19. दूध/दहीं पैक्ट सभी ब्रान्ड का | प ्रति पैक्ट | प ैक्ट पर अंकित मूल्य पर | |
| 20. हलवाईयों द्वारा बेचे जाने वाला खुला दहीं तोलकर | प ्रति किलो | रु0 30.00 | |
| 21. 1. पनीर पैक्ट में | प ्रति पैक | प ैक्ट पर अंकित मूल्य पर | |
| 2. पनीर खुला देसी हलवाईयों/गवालों द्वारा स्वंय निर्मित फूल फैटस वाला | प ्रति किलो रू0 | 150.00 | |
| 3. पनीर खुला दूसरे राज्यों से आयतित | प ्रति किलो | रु0 120.00 | |
| 22. | शीतल पेय पदार्थ एवं सोफट ड्रिंक पेक्टों एवं बोतलों में | प ्रति पैक/बोतल | प ैक्ट/बोतलों पर अंकित म ू ल्य पर शीतन सहित |
आर0 एस0 गुप्ता, आर0 एस0 गुप्ता, आर0 एस0 गुप्ता, आर0 एस0 गुप्ता, ((((भा0प्र0से0भा0प्र0से0भा0प्र0से0भा0प्र0से0)))) जिला दण्डाधिकारी, धर्मशाला जिला कांगड़ा ।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अप्रैल, 2010/29 चैत्र, 1932 303 परिवहन विभागपरिवहन विभागपरिवहन विभागपरिवहन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 13 अप्रैल, 2010
संख्या टीसंख्या टीसंख्या टीसंख्या टी....पीपीपीपी....टीटीटीटी....-एफ (6) 2/2000-1-एफ (6) 2/2000-1-एफ (6) 2/2000-1-एफ (6) 2/2000-1....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1998 का 59) की धारा 212 के साथ पठित धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या 5-24/88-टी.पी.टी.-11 तारीख 12 जुलाई, 1999 द्वारा राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश, तारीख 27 जुलाई, 1999 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1999 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करती है, और इन्हें जनसाधारण की जानकारी के लिए एतदद्वारा, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त नियमों के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के अवसान के पश्चात इनको अंतिम रूप दिया जाएगा;
2. यदि इन नियमों से संभाव्य प्रभावित कोई व्यक्ति इन नियमों के बारे में, कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहे, तो वह इन्हें उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्रधान सचिव (परिवहन) हिमाचल प्रदेश सरकार, आर्मजडेल भवन, शिमला-2 को भेज सकेगा :
3. उपर्युक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेप (आक्षेपों) या सुझाव (सुझावों), यदि कोई हैं, पर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इन प्रारूप नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा, अर्थात :-
प्रारूप नियमप्रारूप नियमप्रारूप नियमप्रारूप नियम
1111.... संक्षिप्त नामसंक्षिप्त नामसंक्षिप्त नामसंक्षिप्त नाम....----इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मोटर यान (प्रथम स्ांशोधन) नियम, 2010 है ।
2222.... नियम 68 का संशोध्नियम 68 का संशोध्नियम 68 का संशोध्नियम 68 का संशोधनानानान....----(1)ं हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1999 के नियम 68 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-
''(2) यदि मोटर यान का स्वामी, उप नियम (1)ं में विनिर्दिष्ट अनुज्ञापत्र को नियत तारीख तक नवीकृत या प्रतिहस्ताक्षरित करवाने में असफल रहता है तो वह उप नियम (1)ं के अधीन संदेय फीस के अतिरिक्त निम्नलिखित विलम्ब फीस संदत करने का दायी होगा, अर्थात :-
हल्के माहल्के माहल्के माहल्के मोटेटेटेटरयानों के लियेरयानों के लियेरयानों के लियेरयानों के लिये
(i) 15 दिन तक के विलम्ब के लिये 10 रू0 प्रतिदिन (ii) 16वें दिन से 30 दिन तक के विलम्ब के लिए 15 रू0 प्रतिदिन (iii) 31वें दिन से आगे के विलम्ब के लिये 20 रू0 प्रतिदिन
भारी माभारी माभारी माभारी मोटेटेटेटरयानों के लियेरयानों के लियेरयानों के लियेरयानों के लिये
(i) 15 दिन तक के विलम्ब के लिये 15 रू0 प्रतिदिन (ii) 16वें दिन से 30 दिन तक के विलम्ब के लिए 20 रू0 प्रतिदिन (iii) 31वें दिन से आगे के विलम्ब के लिये 25 रू0 प्रतिदिन
परन्तु इस प्रकार प्रभारित विलम्ब फीस ऐसे स्वामी से देय नवीनीकरण/प्रतिहस्ताक्षरित फीस की राशि के दूगने से अधिक नहीं होगी । यदि स्वामी तीन मास की अवधि के भीतर अनुज्ञापत्र नवीकृत/ 304 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अप्रैल, 2010/29 चैत्र, 1932 प्रतिहस्ताक्षरित नहीं करवाता है तो सक्षम प्राधिकारी अनुज्ञापत्र धारक के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988/ केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के उपबन्धों के अधीन आवश्यक कार्यवाही आरम्भ करेगा ।''
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
--------
[Authoritative English Text of this department notification NO. TPT-F(6)2/2000-I, dated
13/04/2010 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].
TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 13th April, 2010
No. TPT-F(6)2/2000-I.—In exercise of the powers conferred by section-211 read with section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988, (NO:59 of 1988), the Governor, Himachal Pradesh proposes to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999, published in Rajpatra (Extra Ordinary), Himachal Pradesh, dated 27th July/, 1999 vide this department notification NO: 5-24/88-TPT-II, dated 12th July, 1999 and the same are hereby published in the Rajpatra, Himachal Pradesh for general information of the public and a notice is hereby given that the said rules will be finalized after the expiry of 30 days from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh, of these rules;
2. If any person, likely to be affected by these rules has any objection (s) or suggestion (s) to make with regard to these rules he may send the same to the Principal Secretary(Transport), to the Government of Himachal Pradesh , Armsdale Building, Shimla-2, within the above stipulated period;
3. Objection(s) or suggestion (s), if any, received within the stipulated period, shall be considered by the Government of Himachal Pradesh before finalising the draft rules, namely:—
DRAFT RULES
1. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Motor Vehicles (First Amendment) Rules, 2010.
2. Amendment of rule-68-—(1) For sub rule (2) of rule 68 of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999, the following shall be substituted, namely:—
(2) If the owner of the motor vehicles specified in sub-rule (1) fails to get the permit renewed or countersigned by the due date, he shall be liable to pay the following late fee in addition to the fee payable under sub-rule (1), namely:—
FOR LIGHT MOTOR VEHICLES
(1) Delay upto 15 days Rs. 10/- per day (2) Delay from 16th days to 30 days Rs. 15 per day (3) Delay from 31st day onward Rs. 20 per dayराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अप्रैल, 2010/29 चैत्र, 1932 305
FOR HEAVY MOTOR VEHICLES
(1) Delay upto 15 days Rs. 15/- per day (2) Delay from 16th days to 30 days Rs. 20 per day (3) Delay from 31st day onward Rs.25/- per day.
Provided that the late fee so charged shall not exceed double the amount of renewal fee/ countersignature fee due from such owner. In case the owner does not get the permit renewed/ countersigned within a period of three months, the competent authority shall initiate necessary action under the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988/ Central Motor Vehicles Rules, 1989 against the permit holder.
By order, Sd/- Principal Secretary.
________
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 5th April, 2010
No. UD-A(1)-2/2006 Mandi.—In exercise of the powers vested in him under Sub-Section (2) of Section 27 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) read with Rule 6, Rule 7(6) and Rule 9 of the Himachal Pradesh Municipal (Reservation and Election to the office of the President and Vice-President) Rules, 1995, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the election of the Vice- President of the Municipal Council Mandi of the following in the Official Gazette :—
Name & Address of Elected Vice- President :
Sh. Anil Kapoor, House No. 203, Darmyana, Ward No. 8, Municipal Council Mandi, Distt. Mandi.
By order, Sd/- Addl. Chief Secretary.
___________
हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा
अधिसूचना
शिमला-4, 17 अप्रैल, 2010
संख्या वि0स0-विधायन-प्रा0/1-21/2008संख्या वि0स0-विधायन-प्रा0/1-21/2008संख्या वि0स0-विधायन-प्रा0/1-21/2008संख्या वि0स0-विधायन-प्रा0/1-21/2008....--------राज्यपाल महोदया का निम्नलिखित आदेश दिनांक 17 अप्रैल, 2010 सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :--306 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अप्रैल, 2010/29 चैत्र, 1932 ''मैं, उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174(2)(ए) द्वारा प्रदत्त ''मैं, उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174(2)(ए) द्वारा प्रदत्त ''मैं, उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174(2)(ए) द्वारा प्रदत्त ''मैं, उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174(2)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा के अष्टम् अधिवेशन का तत्काल शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा के अष्टम् अधिवेशन का तत्काल शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा के अष्टम् अधिवेशन का तत्काल शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा के अष्टम् अधिवेशन का तत्काल सत्रावसान करती हसत्रावसान करती हसत्रावसान करती हसत्रावसान करती हूं ।ूं ।ूं ।ूं ।
उर्मिला सिंह,उर्मिला सिंह,उर्मिला सिंह,उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ।''
आदेश द्वारा, गोवर्धन सिंहगोवर्धन सिंहगोवर्धन सिंहगोवर्धन सिंह, सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा ।
--------
NOTIFICATION
The following order by the Governor of the State of Himachal Pradesh, dated the 17th April, 2010 is hereby published for general information :—
''मैं, उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174(2)(ए) द्वारा प्रदत्त ''मैं, उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174(2)(ए) द्वारा प्रदत्त ''मैं, उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174(2)(ए) द्वारा प्रदत्त ''मैं, उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174(2)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा के अष्टम् अधिवेशन का तत्काल शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा के अष्टम् अधिवेशन का तत्काल शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा के अष्टम् अधिवेशन का तत्काल शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा के अष्टम् अधिवेशन का तत्काल सत्रावसान करती हूं ।सत्रावसान करती हूं ।सत्रावसान करती हूं ।सत्रावसान करती हूं ।
उर्मिला सिंह,उर्मिला सिंह,उर्मिला सिंह,उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ।''
By order,
GOVERDHAN SINGH,
Secretary,
H. P. Vidhan Sabha.
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित