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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 24, 10 May 2010

Published 10 May 2010

Gazette no.
24
Gazetteid
24/GAZETTE/2010-10/05/2010
Identifier
in.gazette.himachal.2010-05-10.24_gazette_2010-10_05_2010
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, सोमसोमसोमसोमववववारारारार, 10, 10, 10, 10 मईमईमईमई, 2010, 2010, 2010, 2010////20202020 ववववैशाखैशाखैशाखैशाख, 1932, 1932, 1932, 1932

हििििमाचल प्रदेश सरकारहमाचल प्रदेश सरकारहमाचल प्रदेश सरकारहमाचल प्रदेश सरकार

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 5th May, 2010

No. Rev. B.F.(10)-142/2007.—In continuation of this Department notification of even number dated 26-2-2009, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify Smt. AnitaTegta, Special Secretary (Revenue) to the Government of Himachal Pradesh as Member of the Committee constituted to visit and submit its report with regard to land measuring 98-94-39 hectares, situated in Mauza Lanod, Tehsil Baijnath, District Kangra which is proposed to be sold by Sh. Ravinder Lal and Ors to M/s Aesthete Colonizers Pvt. Ltd. for setting up a residential colony, in place of Sh. Rakesh Kaushal, Secretary (Revenue) and to extend the term of the Committee upto 30-6-2010.

By order, HARINDER HIRA, Addl. Chief Secretary. 24-राजपत्र/2010-10-5-2010 (719)720 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 मई, 2010/20 वैशाख, 1932

निर्वाचन निर्वाचन निर्वाचन निर्वाचन विभागविभागविभागविभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 7 मई, 2010

संख्यसंख्यसंख्यसंख्याााा 5-17/2009-ईएलएन 5-17/2009-ईएलएन 5-17/2009-ईएलएन 5-17/2009-ईएलएन....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग में अनुभाग अधिकारी, वर्ग-I, राजपत्रित (लिपिक वर्गीय सेवाएं) पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-''क'' के अनुसार निम्नलिखित भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ः- 1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....--------(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग अनुभाग अधिकारी, वर्ग-I, राजपत्रित (लिपिक वर्गीय सेवाएं) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2222.... निरसन और व्यावृतियां निरसन और व्यावृतियां....--------(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः 5-15/97-ईएलएन., तारीख निरसन और व्यावृतियां निरसन और व्यावृतियां 28 मई, 2003 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, अनुभाग अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2003 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव ।

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उपाबन्ध-''क'' हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग में अनुभाग अधिकारी, वर्ग- हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग में अनुभाग अधिकारी, वर्ग-I, (राजपत्रित) के पद के भर्ती (राजपत्रित) के पद के भर्ती और प्रोन्नति और प्रोन्नति और प्रोन्नति और प्रोन्नति हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग में अनुभाग अधिकारी, वर्ग- हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग में अनुभाग अधिकारी, वर्ग- (राजपत्रित) के पद के भर्ती (राजपत्रित) के पद के भर्ती नियम।नियम।नियम।नियम।

1111.... पद का नाम पद का नाम पद का नाम पद का नाम....--------अनुभाग अधिकारी।

2222.... पदों की संख्यापदों की संख्यापदों की संख्यापदों की संख्या....--------2 (दो)।

3333.... वर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरण....--------वर्ग-I, (राजपत्रित) (लिपिक वर्गीय सेवाएं)।

4444.... वेतनमानवेतनमानवेतनमानवेतनमान....--------वेतन बैंड़ग्रेड वेतन (Rs.10300-348005000)

5555.... चयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पद....--------अचयन।

6666.... सीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयु....--------लागू नहीं।

7777.... सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियोसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियोसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियोसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियोंंंं के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिकके लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिकके लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिकके लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएंअर्हताएंअर्हताएंअर्हताएं....--------लागू नहीं। 8888.... सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों केसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों केसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों केसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा प्रोन्नति की दशा प्रोन्नति की दशा प्रोन्नति की दशा लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं में लागू होंगी यामें लागू होंगी यामें लागू होंगी यामें लागू होंगी या नहीं नहीं नहीं नहीं....-------- आयु :आयु :आयु :आयु : लागू नहीं। शैक्षिक अर्हताएं :शैक्षिक अर्हताएं :शैक्षिक अर्हताएं :शैक्षिक अर्हताएं : लागू नहीं।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 मई, 2010/20 वैशाख, 1932 721 9999.... परिवीक्षा की अवधि, यपिरिवीक्षा की अवधि, यपिरिवीक्षा की अवधि, यपिरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होद कोई होद कोई होद कोई हो....--------दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वाराााा और विभिन्न और विभिन्न और विभिन्न और विभिन्न भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वार 10101010.... भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वार प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वार भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या पद्धतियों द्वारा भरे जानेपद्धतियों द्वारा भरे जानेपद्धतियों द्वारा भरे जानेपद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता वाले पद (पदों) की प्रतिशतता वाले पद (पदों) की प्रतिशतता वाले पद (पदों) की प्रतिशतता....--------शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति,दशा में श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति,दशा में श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति,दशा में श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण 11111111.... प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण की प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण की प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण की किया जाएगाकिया जाएगाकिया जाएगाकिया जाएगा....--------वरिष्ठ सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका 11 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 11 वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर वरिष्ठ सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका कनिष्ठ सहायक/लिपिक के सामान्य लिपिकीय संवर्ग सहित संयुक्त रूप से 19 वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके 19 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो, जिसमें से वरिष्ठ सहायक के रूप में 8 वर्ष का सेवाकाल होना अनिवार्य है। (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जायेगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जायेंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जायेंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदाधिकारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी इनमें से कम हो, होगीः

परन्तु यह और कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझें जाएंगे।

स्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरण....--------अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोवलाईजड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्र्तगत भर्ती किया गया है और इनके अन्र्तगत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज)रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिये गये हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जायेगी, यदि ऐसी तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।722 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 मई, 2010/20 वैशाख, 1932 यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी सरचनाहो तो उसकी सरचनाहो तो उसकी सरचनाहो तो उसकी सरचना....--------जैसी सरकार द्वारा 12121212.... यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान समय-समय पर गठित की जाए।

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श कियापरामर्श कियापरामर्श कियापरामर्श किया भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से 13131313.... भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से भर्ती करने में किन परिस्थितियों में भर्ती करने में किन परिस्थितियों में जाएगाजाएगाजाएगाजाएगा....--------जैसा विधि द्वारा अपेक्षित है।

लिए अनिवार्य अपेक्षा....--------लागू नहीं। 14141414.... सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों केसीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों केसीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों केसीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य अपेक्षा लिए अनिवार्य अपेक्षा लिए अनिवार्य अपेक्षा

15151515.... सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति केसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति केसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति केसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनलिए चयनलिए चयनलिए चयन....--------लागू नहीं।

16161616.... आरक्षणआरक्षणआरक्षणआरक्षण....--------सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/पिछडे़ वर्गो और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17171717.... विभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षा....--------सेवा में प्रत्येक सदस्य को, समय-समय पर यथा संशोधित, हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।

18181818.... शिथिल करने की शाक्तिशिथिल करने की शाक्तिशिथिल करने की शाक्तिशिथिल करने की शाक्ति....--------जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

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[Authoritative English text of this Department's Notification No. 5-17/2009-ELN, dated

7-5-2010 as required under Clause (3) of Article-348 of the Constitution of India].

"ELECTION DEPARTMENT"

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 7th May, 2010

No. 5-17/2009-ELN.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Recruitment & Promotion Rules for the post of Section Officer, Class-I, Gazetted (Ministerial Services) in the Election Department, Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Election Department, Section Officer, Class-I, Gazetted (Ministerial Services) Recruitment & Promotion Rules, 2010.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 मई, 2010/20 वैशाख, 1932 723

2. Repeal and Savings.—(1) The Himachal Pradesh Election Department, Section Officer, Class-I, (Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2003 notified vide this department's notification No.5-15/97-ELN, dated 28 May, 2003 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made, or anything done or any action taken under rules so repealed under Sub-rule 2(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order, Sd/- Secretary.

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Annexure-A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SECTION OFFICER,

CLASS-I, (GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF E LECTION,

HIMACHAL PRADESH

1. Name of the post.—Section Officer.

2. Number of posts.—2 (two).

3. Classification.— Class-I, (Gazetted). (Ministerial Services).

4. Scale of pay.—Pay Band +Grade Pay. (Rs.10300-34800+5000).

5. Whether selection post or nonselectionpost.—Non Selection.

6. Age for direct recruitment.— Not applicable.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct

recruitment.—Not applicable.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees? Age : Not applicable. Educational Qualification.: Not applicable.

9. Period of probation, if any.— Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment-whether by direct recruitment or by promotion,

deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.— 100 %

by promotion.

11. In case of recruitment by promotion deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Senior724 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 मई, 2010/20 वैशाख, 1932 Assistants having eleven years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade, failing which by promotion from amongst Senior Assistants having 19 years regular service or regular combined with continuous adhoc service combined as Senior Assistants in the Common Clerical Cadre of Junior Assistants/Clerk which shall include 8 years essential service as Senior Assistant.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of Recruitment and Promotion Rules.

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation:—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion, if the senior ineligible persons happened to be Ex- Servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule 3 of the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal PradeshTechnical Services) Rules,1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/ promotion had been made after proper selection and in accordance with provision of the Recruitment and Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is

to beconsulted in making recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—Not applicable.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Not applicable.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 मई, 2010/20 वैशाख, 1932 725

16. Reservation.— The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons prescribed by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the H. P. Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time.

18. Power to relax.— Where the state Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or post(s).

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ब अदालत श्री कुलदीप पटियाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती ज्ञानो देवी पत्नी स्वर्गीय श्री पृथी सिंह, गांव सम्वी, तप्पा बमसन, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थिया।

बनाम आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.

श्रीमती ज्ञानो देवी प्रार्थिया ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि उसके पति श्री पृथी सिंह पुत्र श्री महन्त राम की मृत्यु 13-4-1971 को गांव सम्वी में हुई है। परन्तु ग्राम पंचायत भोरंज में मृत्यु तिथि पंजी—त नहीं हुई है। जिसके पंजीकरण बारे ग्राम पंचायत भोरंज को आदेश दिए जाएं। इस नोटिस/इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जात है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को आवेदिका के पति श्री पृथी सिंह की मृत्यु की तिथि के पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज इस अदालत में 17-5- 2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थिया के शपथ-पत्र के आधार पर प्रार्थिया के पति स्वर्गीय श्री पृथी सिंह की मृत्यु की तिथि के पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत भोरंज को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 7-4-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। कुलदीप पटियाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री कुलदीप पटियाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश श्री कर्म चन्द पुत्र श्री गोकल राम, गांव टूह, डा0 डुंगरी, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।726 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 मई, 2010/20 वैशाख, 1932 प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969. श्री कर्म चन्द पुत्र श्री गोकल राम, गांव टूह, डा0 डुंगरी ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि उसकी पोती भूमिका का जन्म 8-3-2005 को गांव टूह में हुआ है। परन्तु ग्राम पंचायत मैहल में जन्म तिथि पंजी—त नहीं हुई है। जिसके पंजीकरण बारे ग्राम पंचायत मैहल को आदेश दिए जाएं। इस नोटिस/इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जात है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को आवेदक की पोती भूमिका की जन्म तिथि के पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज इस अदालत में 17-5-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थी के शपथ-पत्र के आधार पर प्रार्थी की पोती भूमिका की जन्म तिथि के पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत मैहल को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 3-4-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। कुलदीप पटियाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सब-रजिस्ट्रार भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

किस्म मुकद्दमा : वसीयत पंजीकरण जेर धारा 40-41 वसीयत पंजीकरण अधिनियम।

श्रीमती शिक्षा देवी सुपुत्री श्रीमती ज्ञानो देवी, निवासी गांव घुमारली मौजा बमसन, तहसील भोरंज, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

श्रीमती शिक्षा देवी सुपुत्री श्रीमती ज्ञानो देवी, निवासी गांव घुमारली मौजा बमसन ने इस अदालत में दरख्वास्त गुजारी है कि उसकी माता श्रीमती ज्ञानो देवी बेवा श्री भाग सिंह, निवासी घुमारली, मौजा बमसन, तहसील भोरंज ने उसके नाम एक वसीयतनामा तहरीर करवा रखा है जोकि अपंजी—त है जिसे पंजी—त किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि वसीयतनामा पंजी—त करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह 22-5-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जावेगी। उसके बाद का उजर समायत न होगा।

आज दिनांक 19-4-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सब-रजिस्ट्रार भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 मई, 2010/20 वैशाख, 1932 727 ब अदालत श्री देव राज शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश श्री देश राज पुत्र श्री किशन दयाला, निवासी एम0 आई0 जी0 328, रक्कड़, कलौनी ऊना, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थ्ी ने अदालत हजा में बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा) अधिकारी, जिला हमीरपुर मय शपथ-पत्र एक दरख्वास्त गुजारी है कि उसका पुत्र अशीष शर्मा प्रार्थी के सुसराल गांव भोटा, तहसील बड़सर में दिनांक 19-6-1983 को पैदा हुआ था। जिसकी जन्म तिथि नगर पंचायत भोटा के रिकार्ड में गलती से दर्ज नहीं की गई है। अब दर्ज की जावे।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता व सभी हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त अशीष शर्मा पुत्र दश राज की जन्म तिथि दिनांक 19-6-1983 नगर पंचायत भोटा के रिकार्ड में दर्ज करवाने में कोई उजर/एतराज हो तो वह 21-5-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर असालतन या वकालतन पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उपरोक्त अशीष शर्मा की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश नगर पंचायत भोटा को पारित कर दिए जावेंगे। आज दिनांक 20-4-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। देव राज शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

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In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Kashmir Singh, aged 40 years, s/o Shri Jagdish Singh, r/o Village Karah, P.O. Kot, Tehsil and District Hamirpur (H. P.).

2. Shrimati Santosh Kumari, aged 27 years d/o Shri Jagat Singh, r/o Village Kulari, P.O. Kaibari, Tehsil Nalagarh, District Solan (H. P.). . . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Kashmir Singh and Santosh Kumari have filed an application alongwith an affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized728 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 मई, 2010/20 वैशाख, 1932 their marriage on 1-11-2008 at Gurudwara Anmol Kahira Amar Nagar, Near Jalandhar bye pass Pudhiana (PB) and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 7-6-2010. The objection received after 7-6-2010 will not entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 27-4-2010 under my hand and seal of the court.

Seal.

PANKAJ RAI, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).

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In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Ritesh Kumar, aged 22 years, s/o Shri Kashmir Singh, r/o House No. 124 Ward No. 3, Partap Nagar, District Hamirpur (H. P.).

2. Shrimati Urmila Devi, aged 23 years d/o Shri Dalip Chand, r/o Village & P.O. Lagmanwin, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H. P.). . . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Ritesh Kumar and Urmila Devi have filed an application alongwith an affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 24-4-2010 at Shiv Parwati Temple at Anu, Tehsil & District Hamirpur (HP) and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 15-6-2010. The objection received after 15-6-2010 will not entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 29-4-2010 under my hand and seal of the court.

Seal.

PANKAJ RAI, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 मई, 2010/20 वैशाख, 1932 729

In the Court of Shri J. R. Sharma,Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Dharamshala,

District Kangra, Himachal Pradesh

Case No. 2/2010/Teh.

1. Shri Punjab Singh s/o Shri Mohar Singh, r/o Dari, Teh. Dharamshala 2. Smt. Surekha Devi d/o Shri Saran Dass, r/o Upper Baral, Teh. Dharamshala . . Applicants.

Versus

1. General Public 2. The Registrar of Marriages Gabli Dari.

Subject.—Registration of Marriage under section 8 (4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).

Whereas the above named applicant has made an application under section 8 (4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996 along with an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 7-3-2010 at Dari but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages Gabli Dari.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicant, they should appear before the undersigned in my court on 21-5-2010 at Tehsil Office, Dharamshala at 10.00 A.M. either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex-parte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 7th day of Apri, 2010.

Seal. J. R. SHARMA, Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Dharamshala, District Kangra (H. P.).

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ब अदालत श्री जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं भू-सुधार अधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश केस न0 : 0/2009/तह0 पेशी 21-5-2010 श्री कमल कुमार पुत्र श्री सालिग राम, निवासी नरवाणा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

730 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 मई, 2010/20 वैशाख, 1932

विषय.--नाम दरुस्ती करवाने बारे।

प्रार्थी श्री कमल कुमार पुत्र श्री सालिग राम, निवासी नरवाणा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसका नाम नकल पंचायत रजिस्टर में व स्कूल प्रमाण-पत्र में कमल कुमार दरुस्त दर्ज है परन्तु कागजात माल महाल नरवाणा मौजा योल में कमल नैन दर्ज है जोकि गलत है अब उसका नाम महाल नरवाणा मौजा योल में कमल नैन उर्फ कमल कुमार दर्ज किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 21-5-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी।

आज दिनांक 26-4-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं भू-सुधार अधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश महलू राम उर्फ मान चन्द पुत्र श्री फंगण राम, निवासी भरमाड़, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--नाम की दरुस्ती बारे।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध मे प्रार्थी श्री महलू राम पुत्र श्री फंगण राम, निवासी भरमाड़, तहसील ज्वाली ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका नाम सर्विस रिकार्ड में मान चन्द है तथा राजस्व रिकार्ड व पंचायत रिकार्ड में महलू राम है। जबकि यह दोनों नाम प्रार्थी के ही हैं। प्रार्थी ने चाहा है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड में महलू राम उर्फ मान चन्द दर्ज किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अगर उक्त नाम की दरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 22-5-2010 को न्यायालय में उपस्थित होकर एतराज पेश कर सकता है अन्यथा उक्त तिथि पर हाजिर न आने की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 6-04-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 मई, 2010/20 वैशाख, 1932 731 ब अदालत श्री शिव राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, हिमाचल प्रदेश श्री Gethar पुत्र श्री सोनम, निवासी Tibetan colony Samahan, P. O. Vashisht, Tehsil Manali, Distt. Kullu, Himachal Pradesh.

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रकाशन इश्तहार बावत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Gethar पुत्र श्री सोनम, निवासी Tibetan colony Samahan, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका पुत्र जो दिनांक 17-11-1974 को पैदा हुआ है परन्तु जन्म तिथि ग्राम पंचायत वशिष्ट के रिकार्ड में दर्ज न की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाए जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को Tenzin Rabga की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 10-6-2010 को या इससे पुर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 26-4-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

शिव राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील मनाली, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री शिव राम शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

प्रार्थना-पत्र श्री Phuntsok Dolama पुत्री श्री Nawang Dorje, निवासी गृह संख्या 58 वार्ड नं0 6, मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम कागजात माल करने बारे।

Phuntsok Dolama पुत्री श्री Nawang Dorje, निवासी गृह संख्या 58 वार्ड नं0 6, मनाली तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र दिया है कि उसका कागजात माल के शजरा नस्व में इनकी जाति ना मालूम की गई है। श्री Nawang Thargay पुत्र श्री Nawang Dorje का परिवार खाम्पा जाति से सम्बन्धित है। जिसे वह अब कागजात माल में खाम्पा जाति दर्ज करना चाहते हैं। जिसे अब दर्ज करने के आदेश सादर फरमाए जावे।732 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 मई, 2010/20 वैशाख, 1932 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को Phuntsok Dolama पुत्री श्री Nawang Dorje का माल कागजात में खाम्पा जाति दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 26-5-2010 को या इससे पूर्व इस अदालत में हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार उक्त व्यक्ति का नाम बदलने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 29-4-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। शिव राम शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री राकेश ठाकुर, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री शिव कुमार पुत्र श्री धनी राम, निवासी महाल हेरू, तप्पा हेरू, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बाबत जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री शिव कुमार पुत्र श्री धनी राम, निवासी महाल हेरू, तप्पा हेरू, तहसील बंगाणा, जिला ऊना ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पुत्र का नाम साहिल शर्मा है, जिसकी जन्म तिथि 23-5-2007 है। अज्ञानतावश वह अपने पुत्र की जन्म तिथि ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज न करवा सके हैं। जिसे दर्ज करने के आदेश पारित किए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार मुनादी हि0 प्र0 राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह निर्धारित तिथि पेशी दिनांक 29-5-2010 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपनी आपत्ति या एतराज प्रस्तुत कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 27-4-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। राकेश ठाकुर, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0)। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 मई, 2010/20 वैशाख, 1932 733 ब अदालत श्री राकेश ठाकुर, नायब तहसीलदार एवं राजस्व अधिकारी, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री जतिन्द्र नाथ दास पुत्र श्री रूहिन दास, निवासी महाल टीहरा (खास), तप्पा टीहरा, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती कागजात माल।

श्री जतिन्द्र नाथ दास पुत्र श्री रूहिन दास, निवासी महाल टीहरा (खास), तप्पा टीहरा, तहसील बंगाणा, जिला ऊना ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम स्कूल प्रमाण-पत्र में व अन्य दस्तावेज में जतिन्द्र नाथ दास दरुस्त दर्ज है, परन्तु कागजात माल में उसका नाम जतिन्द्र दास पुत्र श्री रूहिन दास गलत दर्ज चला आ रहा है। इसलिए उसका नाम कागजात माल में जतिन्द्र दास की बजाए जतिन्द्र नाथ दास दरुस्त दर्ज करने के आदेश पारित किए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार मुनादी हि0 प्र0 राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दरुस्ती बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह निर्धारित तिथि पेशी दिनांक 29-5-2010 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपनी आपत्ति या एतराज प्रस्तुत कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 29-4-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। राकेश ठाकुर, नायब तहसीलदार एवं राजस्व अधिकारी, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री राकेश ठाकुर, नायब तहसीलदार एवं राजस्व अधिकारी, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री पिरथी सिंह, निवासी महाल मतोह, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बाबत पंचायत रिकार्ड में शादी दर्ज करने बारे।

श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री पिरथी सिंह, निवासी महाल मतोह, तहसील बंगाणा, जिला ऊना ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी शादी दिनांक 7-10-2004 को रंजना देवी पुत्री श्री उत्तम पोडर, निवासी गंगाली, डा0 गंगाली, तहसील व जिला पूर्णीमा बिहार से हिन्दू-रीति रिवाज अनुसार हुई है, परन्तु वह किसी कारणवश अपनी शादी पंचायत रिकार्ड में दर्ज न करवा सके हैं, जिसे दर्ज करने के आदेश पारित किए जावें। 734 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 मई, 2010/20 वैशाख, 1932 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार मुनादी हि0 प्र0 राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त शादी पंचायत रिेकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह निर्धारित तिथि पेशी दिनांक 29-5-2010 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपनी आपत्ति या एतराज प्रस्तुत कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30-4-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। राकेश ठाकुर, नायब तहसीलदार एवं राजस्व अधिकारी, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री अशवनी कुमार पुत्र श्री मिलखी राम, निवासी पन्जोआ खुर्द, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री अशवनी कुमार पुत्र श्री मिलखी राम, निवासी पन्जोआ खुर्द, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि अनमोल पुत्र श्री अशवनी कुमार, का जन्म दिनांक 28-4-2005 को हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत पन्जोआ खुर्द के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवा सका है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25-5-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता/सकती है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्री अशवनी कुमार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 21-4-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री दर्शन कुमार पुत्र श्री वरक्त राम, निवासी प्रताप नगर (अम्ब), तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 मई, 2010/20 वैशाख, 1932 735 प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री दर्शन कुमार पुत्र श्री वरक्त राम, निवासी प्रताप नगर (अम्ब), तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि साक्षी पुत्री श्री दर्शन कुमार का जन्म दिनांक 29-1-2010 को हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत अम्ब के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवा सका है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25-5-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता/सकती है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्री दर्शन कुमार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 21-4-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री नरेश शर्मा पुत्र श्री विशन दास, निवासी डन्गोह खुर्द, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री नरेश शर्मा पुत्र श्री विशन दास, निवासी डन्गोह खुर्द, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि रमन कुमार पुत्र श्री आशा राम का जन्म दिनांक 13-3-2005 को हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत डन्गोह खुर्द के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवा सकी है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25-5-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता/ सकती है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्री नरेश शर्मा पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 21-4-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।736 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 मई, 2010/20 वैशाख, 1932

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री सत्येन्द्र कौशल पुत्र श्री मोहिन्द्र सिंह कौशल, वासी चलेट, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बाबत पंचायत रिकार्ड में शादी दर्ज करने बारे।

श्री सत्येन्द्र कौशल पुत्र श्री मोहिन्द्र सिंह कौशल, वासी चलेट ने इस न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी शादी रिजू पुत्री श्री सुभाष चन्द, जवाहर पार्क, हाऊस नम्बर बी-86 खानपुर, नई दिल्ली के साथ दिनांक 6-10-2008 को हुई है, लेकिन शादी का पंजीकरण पंचायत रिकार्ड में दर्ज न करवा सका है।

अतः सर्वसाधारण को इश्तहार मुशत्री/मुनादी बजरिया राजपत्र हि0 प्र0 से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति/रिश्तेदार को इनकी शादी के पंजीकरण बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-5-2010 तक असालतन या वकालतन इस अदालत में किसी भी कार्य दिवस को 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक अपना उजर प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित अबधि के पश्चात्‌ कोई भी उजर मान्य न होगा और सम्बन्धित सचिव पंचायत को इनकी शादी के पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

------ ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री तरसेम चन्द, वासी गांव अम्बोटा, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बाबत पंचायत रिकार्ड में शादी दर्ज करने बारे।

श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री तरसेम चन्द, वासी गांव अम्बोटा, तहसील अम्ब, जिला ऊना ने एक आवेदन-पत्र/शपथ-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है कि उसकी शादी रीता देवी पुत्री श्री महिन्द्र सिंह, वासी नंगल जरियाला, तहसील अम्ब, जिला ऊना के साथ दिनांक 22-4-2008 को हुई है, लेकिन शादी का पंजीकरण पंचायत रिकार्ड में दर्ज न करवा सका है।

अतः सर्वसाधारण को बजरिया मुशत्री/मुनादी राजपत्र से सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति/रिश्तेदार को इनकी शादी के पंजीकरण बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-5-2010 से पहले किसी भी कार्य दिवस को 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अबधि के पश्चात्‌ कोई भी एतराज मान्य न होगा और सम्बन्धित सचिव पंचायत को इनकी शादी के पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 मई, 2010/20 वैशाख, 1932 737

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, KULLU

NOTICE

Kullu, the 6th May, 2010

No. 893/R-DC.—Shri Mohit Bali, Advocate has applied for appointment as Public notary for Kullu Sub Division, District Kullu. Any person who has any objection against his appointment as Public Notary in Kullu Sub Division of Kullu District can file his objection before the undersigned within fourteen days of the issuance/publication of this notice.

Sd/-

Deputy Commissioner, Kullu.

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लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 मई, 2010

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)34/2009सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)34/2009सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)34/2009सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)34/2009....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव रोणी, तहसील ठियोग, जिला शिमला में मत्याणा-धर्मपुर सडक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव 'एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग (द0 क्षेत्र) शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (द0 क्षेत्र) शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा ( है0 में) शिमला ठियोग रोणी 233 0-00-32 234 0-01-80 236 0-01-99 1241 0-08-72 1258 0-00-56 1297 0-03-66 1298 0-04-01 1414 0-00-78 कुल किता 8 0-21-84

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।738 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 मई, 2010/20 वैशाख, 1932

लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग

शुद्वि पत्र

शिमला-2, 7 मई, 2010

सं0सं0सं0सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)165/2008पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)165/2008पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)165/2008पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)165/2008....----इस विभाग द्वारा जारी की गई संमसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27-03-2010 (गांव ठण्डोल, तहसील पालमपुर, जिला कांगडा में भवारना-जयसिंहपुर सड़क हेतु धारा-4 भू-अर्जन अधिसूचना) में खसरा नम्वर ''2846/24621/1'' के स्थान पर खसरा नम्वर ''2846/2462/1'' पढ़ा जाये । रकवा यथावत रहेगा ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।

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लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग

शुद्वि पत्र

शिमला-2, 7 मई, 2010

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)177/2009सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)177/2009सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)177/2009सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)177/2009....----इस विभाग द्वारा जारी की गई संमसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03-12-2009 (गांव चंजेहड़, तहसील पालमपुर, जिला कांगडा में भवारना-जयसिंहपुर सड़क हेतु धारा-4 भू-अर्जन अधिसूचना) में खसरा नम्वर ''538/436/2'' रकवा ''0-01-01'' के स्थान पर खसरा नम्वर ''538/436/2'' रकवा ''0-01-72'' तथा कुल किता 17 रकवा ''0-19-71 है0'' पढ़ा जाये ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।

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LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, May, 2010

No. Shram(B)1-1/2006(Estt.).—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to re- designate existing two posts of Assistant Director (Factories), presently being manned by S/Shri S. K. Dhiman and Sh. A.K. Sood, to that of Deputy Director (Factories) as a measure personal to them in the Department of Labour & Employment with immediate effect. This re-designation will not result in any additional financial benefit to these two officers and there will be no change in their pay scales/pay band.

By order, ANIL KHACHI, Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 10 May 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2010-05-10.24_gazette_2010-10_05_2010/. Archive identifier in.gazette.himachal.2010-05-10.24_gazette_2010-10_05_2010.