राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, मंगलमंगलमंगलमंगलववववारारारार, 11, 11, 11, 11 मईमईमईमई, 2010, 2010, 2010, 2010////21212121 ववववैशाखैशाखैशाखैशाख, 1932, 1932, 1932, 1932
हििििमाचल प्रदेश सरकारहमाचल प्रदेश सरकारहमाचल प्रदेश सरकारहमाचल प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 10 मई, 2010
सं0 पी0बी0डव्ल्य0ू (बी0)एफ (5)98/2009सं0 पी0बी0डव्ल्य0ू (बी0)एफ (5)98/2009सं0 पी0बी0डव्ल्य0ू (बी0)एफ (5)98/2009सं0 पी0बी0डव्ल्य0ू (बी0)एफ (5)98/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव बैहल, तहसील झण्डूता, जिला बिलासपुर में कोठी-जंगल-मल्होटे सड़क़ के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचूना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है। 3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग मध्य क्षेत्र, मण्डी के कार्यालय में किया जा सकता है।
25-राजपत्र/2010-11-5-2010 (739)740 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मई, 2010/21 वैशाख, 1932 विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर बीघा-बिस्वा बिलासपुर झण्डूता बैहल
6/1 0-16 7/1 1-8 9/1 0-13 11/1 1-3 12/1 0-3 15/2 1-9 16/1 0-9 16/2 0-9 17/1 0-6 18/1 0-18 29/1 0-19 31/1 0-19 32/1 0-13 33/1 0-16 60/2 1-9 63/2 0-17 65/1 0-10 69/1 0-8 कुल जोड़ किता-18 13-03
आदेश द्वारा, ळस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
--------
लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग
शिमला-2, 7 मई, 2010
अधिसूचना
सं0 पी0बी0डव्ल्यू0;बी0एफ(5)67/2009सं0 पी0बी0डव्ल्यू0;बी0एफ(5)67/2009सं0 पी0बी0डव्ल्यू0;बी0एफ(5)67/2009सं0 पी0बी0डव्ल्यू0;बी0एफ(5)67/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव सदरपुर, तहसील कांगडा, जिला कांगड़ा मे कांगड़ा से टाडा ठानपुरी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव 'एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है। 2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग (उ0 क्षेत्र) कांगडा को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदश दिया जाता है।
3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (उ0 क्षेत्र) कांगड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मई, 2010/21 वैशाख, 1932 741 विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (है0 में) कांगडा कांगडा सदरपुर 718/1 0-00-56 719/1 0-02-21 2431/833/1 0-00-88 2432/833/1 0-00-60 2433/833/1/1 0-00-98 2434/833/1 0-00-13 2433/833/2/1 0-00-46 869/1 0-00-34 2518/870 0-01-87 2439/870 0-00-67 871/1 0-01-92 875/1 0-00-72 904 0-02-76 905/1 0-00-76 2449/978/1 0-00-94 2450/978/1 0-01-10 979/1 0-00-14 2526/1100/1 0-00-11 2527/1100/1 0-00-24 2527/1101/1 0-00-18 1011/1 0-00-39 2529/1101/1 0-00-02 1012/1 0-02-27 1014/1 0-00-10 1017/1 0-00-26 1018 0-00-26 1019 0-00-30 1022/1 0-00-68 1024/1 0-00-10 1025/1 0-00-49 1034/1 0-00-12 1035/1 0-00-28 1036/1 0-00-56 1038/1 0-01-00 1058/1 0-00-15 1066/1 0-00-63 1068/1 0-01-60742 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मई, 2010/21 वैशाख, 1932 1072/1 0-00-05 1629/1 0-00-16 1630 0-00-35 1667/1 0-01-16 1668/1 0-01-79 1670/1 0-00-04 1676/1 0-00-10 1677/1 0-00-66 1682/1 0-00-28 1683/1 0-00-08 1687/1 0-00-90 1688/1 0-00-34 1711/1 0-01-83 1725/1 0-00-34 1777/1 0-00-28 1778/1 0-00-10 1783/1 0-00-56 1787/1 0-00-39 1828/1 0-00-14 1829/1 0-00-15 1830/1 0-00-14 1832/1 0-00-08 1833/1 0-00-22 1834/1 0-00-30 1837/1 0-00-39 1838/1 0-00-30 1839/1 0-00-18 1840/1 0-00-18 1841/1 0-00-12 1843/1 0-00-12 1844/1 0-00-28 1848/1 0-00-17 1849/1 0-00-42
1850/1 0-00-16
1851/1 0-00-16
1853/1 0-00-30
1856/1 0-02-06
1863/1 0-00-54
1864/1 0-00-08
1864/2 0-00-13राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मई, 2010/21 वैशाख, 1932 743 1865/1 0-00-18 1866/1 0-00-28 1867/1 0-00-08 1868/1 0-00-08 1869/1 0-00-03 1870/1 0-00-16 1872/1 0-00-25 1873/1 0-00-44 1887/1 0-00-22 1888/1 0-00-22 1889/1 0-00-12 1890/1 0-00-15 1891/1 0-00-32 1892/1 0-00-18 1893/1 0-00-16 1894/1 0-00-41 कुल किता 93 0-46-09
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
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लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 7 मई, 2010
संख्या पीसंख्या पीसंख्या पीसंख्या पी....बीबीबीबी....डडडडब्लयू(बी)एफ(5) 199/2009ब्लयू(बी)एफ(5) 199/2009ब्लयू(बी)एफ(5) 199/2009ब्लयू(बी)एफ(5) 199/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव टूटू, उप तहसील ननखड़ी, जिला शिमला मे पाण्डाधार-देलठ सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा, 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (द0 क्षेत्र) शिमला के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।744 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मई, 2010/21 वैशाख, 1932 विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला उप तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (Sq. Mtrs. में) शिमला ननखड़ी टूटू
1383 0-01-55 1859 0-00-23 कुल किता 2 0-01-78
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
--------
In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Ghumarwin, District
Bilaspur, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Chaman Lal, aged 38 years s/o Shri Laukhu Ram, resident of Village Dehra, Post Office Hatwar, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H. P.), India.
2. Smt. Pramila Devi, aged 27 years wd/o Shri Khem Chand, resident of Village and P. O. Tikker, Tehsil Sadar, District Bilaspur (H. P.) and d/o Shri Maula Ram, r/o Village Tawal Kot, P. O. Hatwar, Tehsil Sadar, Distt. Mandi (H. P.), India
. . Applicants.
Versus
General public
Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act, 2001) (49 of 2001).
Shri Chaman Lal, aged 38 years s/o Shri Laukhu Ram, resident of Village Dehra, Post Office Hatwar, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H. P.), India and Smt. Pramila Devi, aged 27 years wd/o Shri Khem Chand, resident of Village and P.O. Tikker, Tehsil Sadar, District Bilaspur (H. P.) and d/o Shri Maula Ram, r/o Village Tawal Kot, P. O. Hatwar, Tehsil Sadar, Distt. Mandi (H. P.) India have filed an application alongwith affidavit in the Court of under signed under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act, 2001) (49 of 2001) that they have solemnized their marriage on 15-8-2010 at Shiv Mandir Ghumarwin, District Bilaspur (H. P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on before 2-6-2010 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 26-4-2010 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Ghumarwin, District Bilaspur, Himachal Pradesh.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मई, 2010/21 वैशाख, 1932 745ब अदालत श्री लाजम सिंह, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री चमन लाल सुपुत्र श्री फेनी राम, निवासी गांव सोदणा, ग्राम पंचायत रूलियाणी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी। बनाम आम जनता . . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती बारे।
श्री चमन लाल सुपुत्र श्री फेनी राम, निवासी गांव सोदणा, डाकघर बाथरी, ग्राम पंचायत रूलियाणी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हि0 प्र0 ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यानहल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम चमन लाल है जोकि सही व दरुस्त है। तथा ग्राम पंचायत के रिकार्ड में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल फरोटका में गलती से चमन सिंह दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी मिति 29-5-2010 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 27-4-2010 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ। मोहर। लाजम सिंह,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत श्री लाजम सिंह कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री विपन लाल सुपुत्र श्री महेशू राम, निवासी गांव कण्डा, डाकघर बनीखेत, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यानहल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री कोमल देवी की जन्म तिथि 1-3-2005 है, जोकि ग्राम पंचायत पुखरी के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री कोमल देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत के रिकार्ड मे दर्ज करने पर किसी को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 29-5-2010 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई जा करके जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।746 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मई, 2010/21 वैशाख, 1932 आज दिनांक 28-4-2010 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर। लाजम सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री लाजम सिंह कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री सुनीत सिंह सुपुत्र श्री मखण, निवासी नरगणू, डाकघर बगढार, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यानहल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र अनिकेत कुमार की जन्म तिथि 11-10-2005 है, जोकि ग्राम पंचायत बगढार के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र अनिकेत कुमार की जन्म तिथि ग्राम पंचायत के रिकार्ड मे दर्ज करने पर किसी को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 29-5-2010 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई जा करके जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 23-4-2010 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर। लाजम सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
--------
न्यायालय श्री देवा सिंह नेगी (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी भरमौर, जिला चम्बा, (हि0 प्र0) श्री उत्तम चन्द पुत्र श्री प्रहलाद, निवासी सिरडी, डा0 सिरडी, तहसील भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मई, 2010/21 वैशाख, 1932 747प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री उत्तम चन्द पुत्र श्री प्रहलाद, निवासी सिरडी, डा0 सिरडी, तहसील भरमौर, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र के साथ शपथ-पत्र इस न्यायालय में दिया है कि उसका लड़का जितेन्द्र कुमार जिसकी जन्म तिथि 26-8-2006 है पंचायत अभिलेख पूलन में दर्ज नहीं है अब दर्ज करने बारे न्यायालय से अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त जितेन्द्र कुमार का नाम व जन्म तिथि पंचायत अभिलेख पूलन में दर्ज करने बारे किसी का कोई उजर/एतराज हो तो वह इस इश्तहार के जारी होने के एक मास के भीतर अपना उजर व एतराज असालतन या वकालतन इस न्यायालय में पेश कर सकता है अन्यथा आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इश्तहार आज दिनांक 24-4-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। देवा सिंह नेगी, उप-मण्डल दण्डाधिकारी भरमौर, जिला चम्बा, (हि0 प्र0)।
--------
न्यायालय श्री देवा सिंह नेगी (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी भरमौर, जिला चम्बा, (हि0 प्र0) श्री जगो पुत्र श्री दुलो राम, निवासी सेरकाओ, डा0 सेरकाओ, तहसील भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री जगो पुत्र श्री दुलो राम, निवासी सेरकाओ, तहसील भरमौर, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र के साथ शपथ-पत्र इस न्यायालय में दिया है कि उसकी लड़की लता रानी जिसकी जन्म तिथि 15-4-1987 है पंचायत अभिलेख चोभिया में दर्ज नहीं है अब दर्ज करने बारे न्यायालय से अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त लता रानी का नाम व जन्म तिथि पंचायत अभिलेख चोभिया में दर्ज करने बारे किसी का कोई उजर/एतराज हो तो वह इस इश्तहार के जारी होने के एक मास के भीतर अपना उजर व एतराज असालतन या वकालतन इस न्यायालय में पेश कर सकता है अन्यथा आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
इश्तहार आज दिनांक 24-4-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। देवा सिंह नेगी, उप-मण्डल दण्डाधिकारी भरमौर, जिला चम्बा, (हि0 प्र0)।748 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मई, 2010/21 वैशाख, 1932 ब अदालत श्री बलदेव सिंह लठ, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री यदोपति पुत्र श्री तपे राम, निवासी गांव चलौहटी, डाकघर पनारसा, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री यदोपति, निवासी चलौहटी ने मुकद्दमा दायर किया है कि उनकी पुत्री प्रिती कुमारी का जन्म दिनांक 1-3-2005 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत पाली के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 21-6-2010 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्री यदोपति पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 3-5-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। बलदेव सिंह लठ, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
------- ब अदालत श्री बलदेव सिंह लठ, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री राम प्रकाश पुत्र श्री रेवत राम, निवासी गांव टकोली, डाकघर पनारसा, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री राम प्रकाश, निवासी टकोली ने मुकद्दमा दायर किया है कि उनकी पुत्री प्रियंशा ठाकुर का जन्म दिनांक 31-7-2006 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोटाधार के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 21-6-2010 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्री राम प्रकाश पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 3-5-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। बलदेव सिंह लठ, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मई, 2010/21 वैशाख, 1932 749 ब अदालत श्री बलदेव सिंह लठ, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ब मुकद्दमा :
श्री देव राज पुत्र श्री सिधू, निवासी पिपसू, मुहाल टिक्कर, डाकघर वालू, ग्राम पंचायत कथियारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये पंचायत रिकार्ड व राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड व फोटो पहचान-पत्र में देव राज दर्ज है तथा पंचायत रिकार्ड में गुरदेव दर्ज है, जो गलत दर्ज है। जिसे पंचायत रिकार्ड व राजस्व रिकार्ड में देव राज उर्फ गुरदेव दर्ज किया जाये। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 5-6-2010 को असालतन व वकालतन आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न होने की सूरत में दरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 26-4-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। बलदेव सिंह लठ, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री बलदेव सिंह लठ, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री डोले राम पुत्र श्री गंगु राम, निवासी गांव जाउगी, डाकघर पनारसा, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री डोले राम, निवासी जाउगी ने मुकद्दमा दायर किया है कि उनके पुत्र हरीश कुमार का जन्म दिनांक 11-1-2006 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत किगस के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 5-6-2010 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्री डोले राम पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।750 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मई, 2010/21 वैशाख, 1932 आज दिनांक 26-4-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। बलदेव सिंह लठ, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री बलदेव सिंह लठ, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री तुले राम पुत्र श्री गंगे राम, निवासी गांव राहड़ी, डाकघर पनारसा, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री तुले राम, निवासी राहड़ी ने मुकद्दमा दायर किया है कि उनके पुत्र अभिषेक कुमार का जन्म दिनांक 25-12-2004 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोटाधार के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 5-6-2010 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्री तुले राम पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 26-4-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। बलदेव सिंह लठ, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री बलदेव सिंह लठ, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री घनश्याम पुत्र श्री मोहन सिंह, निवासी गांव वियानी, डाकघर पनारसा, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री घनश्याम, निवासी वियानी ने मुकद्दमा दायर किया है कि उनके पुत्र राहुल ठाकुर का जन्म दिनांक 19-10-2005 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत किगस के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मई, 2010/21 वैशाख, 1932 751 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 5-6-2010 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्री घनश्याम पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 26-4-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। बलदेव सिंह लठ, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री बलदेव सिंह लठ, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री संगत राम पुत्र श्री राधु राम, निवासी गांव किगस, डाकघर पनारसा, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री संगत राम, निवासी किगस ने मुकद्दमा दायर किया है कि उनकी पुत्री सीमा देवी का जन्म दिनांक 10-2-2005 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत किगस के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 5-6-2010 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्री संगत राम पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 26-4-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। बलदेव सिंह लठ, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री बलदेव सिंह लठ, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्रीमती पूनम पत्नी श्री राजा उर्फ मांजिद तथा पुत्री श्री जगदीश, निवासी गांव रोपा, डाकघर शायरी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
752 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मई, 2010/21 वैशाख, 1932 प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.श्रीमती पूनम, निवासी रोपा ने मुकद्दमा दायर किया है कि उनके पुत्र करण का जन्म दिनांक 25-2-2007 को हुआ था परन्तु अज्ञानता वश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत चैहटीगढ़ रोपा के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सकी।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 5-6-2010 को असालतन या वकालतन प्रातः 10.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्रीमती पूनम पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 26-4-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। बलदेव सिंह लठ, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री बलदेव सिंह लठ, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री निहाल सिंह पुत्र श्री झावे राम, निवासी गांव किगस, डाकघर पनारसा, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री निहाल सिंह, निवासी किगस ने मुकद्दमा दायर किया है कि उनके पुत्र दिवांशु कुमार का जन्म दिनांक 12-2-2005 को हुआ था परन्तु अज्ञानता वश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत किगस के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 5-6-2010 को असालतन या वकालतन प्रातः 10.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्री निहाल सिंह पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 26-4-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। बलदेव सिंह लठ, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मई, 2010/21 वैशाख, 1932 753 ब अदालत श्री बलदेव सिंह लठ, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री संगत राम पुत्र श्री साधू राम, निवासी गांव किगस, डाकघर पनारसा, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री संगत राम, निवासी किगस ने मुकद्दमा दायर किया है कि उनकी पुत्री प्रिया देवी का जन्म दिनांक 8-11-2007 को हुआ था परन्तु अज्ञानता वश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत किगस के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 5-6-2010 को असालतन या वकालतन प्रातः 10.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्री संगत राम पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 26-4-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। बलदेव सिंह लठ, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री बलदेव सिंह लठ, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री दलेर सिंह पुत्र श्री उतमे राम, निवासी किगस, डाकघर पनारसा, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री दलेर सिंह, निवासी किगस ने मुकद्दमा दायर किया है कि उनके पुत्र निशान्त का जन्म दिनांक 26-4-2005 को हुआ था परन्तु अज्ञानता वश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत किगस के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 5-6-2010 को असालतन या वकालतन प्रातः 10.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्री दलेर सिंह पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 26-4-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। बलदेव सिंह लठ, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।754 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मई, 2010/21 वैशाख, 1932 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
ब मुकद्दमा शीर्षकः
बनाम
आम जनता . . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती।
प्रार्थी ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि ग्राम पंचायत कपाही के अभिलेख में उसका नाम गोपाल पुत्र श्री दुर्गा सिंह उपनाम श्री इन्द्र सिंह गलत दर्ज है। स्कूल प्रमाण-पत्र में खेम सिंह पुत्र श्री चेत राम दर्ज है। प्रार्थी को खेम सिंह उपनाम गोपाल पुत्र श्री चेत राम उपनाम श्री दुर्गा सिंह उपनाम इन्द्र सिंह के नाम से जाना जाता है। प्रार्थी गा्रम पंचायत कपाही के अभिलेख में नाम दरुस्त करवाना चाहता है। अतः आम जनता को इस इश्तहार केे माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त नाम दरुस्ती बारा किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-5-2010 को इस अदालत में हाजर आकर पेश कर सकता है। हाजर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 29-4-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
ब मुकद्दमा शीर्षक :
श्री राजेश वर्मा पुत्र श्री नाहर सिंह, निवासी डोडवान, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती।
इश्तहार :
प्रार्थी श्री राजेश वर्मा ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि पंचायत रिकार्ड में उसका नाम अनिल कुमार दर्ज है तथा स्कूल प्रमाण-पत्र में राजेश वर्मा दर्ज है। जबकि प्रार्थी का असली नाम राजेश वर्मा है। प्रार्थी अपना नाम ग्राम पंचायत के अभिलेख में दरुस्त करवाना चाहता है। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मई, 2010/21 वैशाख, 1932 755 अतः फरीकदोयम आम जनता को इस इश्तहार केे माध्यम से सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दरुस्ती बारा किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 31-5-2010 को इस अदालत में हाजर आकर पेश कर सकता है। हाजर न आने पर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 27-4-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील थुनाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा :
श्री चमन लाल पुत्र स्व0 श्री जय सिंह, निवासी गांव थुनाग, तहसील थुनाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
चमन लाल बनाम आम जनता। दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.
श्री चमन लाल पुत्र स्व0 श्री जय सिंह, निवासी गांव थुनाग, तहसील थुनाग, जिला मण्डी ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके पिता स्व0 श्री जय सिंह का दिनांक 25-4-2005 को स्वर्गवास हो चुका है। परन्तु गलती से पंचायत मृत्यु रजिस्टर में नाम नहीं कटा है। इसलिए उनसे आग्रह किया है कि पंचायत मृत्यु रजिस्टर में नाम दर्ज किया जावे।
अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा समबन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उसका नाम पंचायत मृत्यु रजिस्टर में दर्ज किए जाने बारे कोई उजर व एतराज हाें तो वह दिनांक 26-5-2010 को प्रातः 1.0 बजे स्वयं अथवा असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर पेश करेें, अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 26-4-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील थुनाग, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहडू़, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश श्री सुमित पुत्र स्व0 श्री अयोध्या प्रशाद, निवासी रोहड़ू, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
756 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मई, 2010/21 वैशाख, 1932 दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) पंजीकरण जन्म व मृत्यु।उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री सुमित पुत्र स्व0 श्री अयोध्या प्रशाद, निवासी तहसील रोहड़ू, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसके पिता स्व0 श्री अयोध्या प्रशाद की मृत्यु दिनांक 15-10-2009 को हुई है, लेकिन उसकी मृत्यु तिथि नगर पंचायत रोहड़ू के रिकार्ड में पंजी—त हीं हुई है।
अतः आम जनता को बजरिया राजपत्र सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पंजीकरण बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 31-5-2010 को असालतन या वकालतन कार्यालय में सुबह 10.00 बजे हाजर आवें। तथा अपने उजर पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 30-4-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
श्री कमाल खान पुत्र श्री वशीर मुहम्मद, गांव अलोह, उप तहसील भरवाईं, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश . . वादी।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री कमाल खान पुत्र श्री वशीर मुहम्मद, गांव अलोह ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि प्रार्थी के पुत्र अरमान खान का जन्म दिनांक 6-1-2007 को हुआ था। जिसका इन्द्राज पंचायत अभिलेख में अज्ञानतावश दर्ज नहीं करवाया जा सका है।
अतः सर्वसाधारण को इस बारे सूचित किया जाता है कि यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-5-2010 को प्रातः 10.00 बजे अदालत स्थित भरवाईं में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करवा सकता है।
निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई भी आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र कमाल खान पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 28-4-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मई, 2010/21 वैशाख, 1932 757 ब अदालत श्री वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
श्री राजीव ठाकुर बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
श्री राजीव ठाकुर पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी गगरेट, तहसील अम्ब, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके पुत्र राघव ठाकुर का जन्म गांव आदर्श नगर ऊना में दिनांक 12-5-2007 को हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 31-5-2010 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएंगे।
आज दिनांक 29-4-2010 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
श्री सतपाल बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री सतपाल पुत्र श्री कर्म चन्द, निवासी कोटला कला, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके पुत्र शिवू का जन्म गांव कोटला कला में दिनांक 15-3-2006 को हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं। अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 31-5-2010 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएंगे।
आज दिनांक 29-4-2010 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ
मोहर। वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।758 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मई, 2010/21 वैशाख, 1932 ब अदालत श्री तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
श्री रामेश कुमार जसवाल बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री रामेश कुमार जसवाल पुत्र श्री माया राम जसवाल, निवासी घालूवाल, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी पुत्री मुस्कान जसवाल का जन्म गांव घालूवाल में दिनांक 5-4-2010 को हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण होने बारे कोई अजर/एतराज हो तो वह दिनांक 7-6-2010 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएंगे।
आज दिनांक 23-4-2010 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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आबकारी एवं कराधान विभागआबकारी एवं कराधान विभागआबकारी एवं कराधान विभागआबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 13 अप्रैल, 2010
संख्या 7-243/2009-ईसंख्या 7-243/2009-ईसंख्या 7-243/2009-ईसंख्या 7-243/2009-ई....एक्सएक्सएक्सएक्स....एनएनएनएन....-1596-1613-1596-1613-1596-1613-1596-1613....--------प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों में तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोडे़ गये क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब ऐक्साईज ऐक्ट, 1914 (1914 का 1) की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन और इसके साथ पठित हिमाचल प्रदेश (ऐक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965, समय-समय पर यथा संशोधित द्वारा मुझ में निहित वित्तायुक्त की शक्तियों का प्रयोे करते हुए मै, जे0 सी0 शर्मा, आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश लीकर लाईसंसै रूल्ज, 1986 (जिन्हें इसके पश्चात् "उक्त रूल्ज" कहा गया है) में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित और संशोधन करता हूं :-
In the existing rules.-
1. In Rule 1 after the entry L-12AA, but before the entry L-12B mentioned in the table, the following new entry L-12AAA shall be inserted namely:-
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मई, 2010/21 वैशाख, 1932 759| Form | Nature | Mode of Grant | Authority Empowered to Grant |
| L-12AAA | Temporary License for the retail sale of IMFL/Foreign liquor(BIO) in the sports Stadium of the State for International/National and state level matches within the hospitality area of the Stadia. | Fixed fee | AETC/ETO I/C of the District |
2. After Rule 20-A, a new rule 20-B shall be inserted:-
"20-B, A special license in form L-12AAA may be granted for the retail vend of IMFL/Foreign liquor(BIO) at a sports stadium of the State for International/National and state level matches within the hospitality area of the Stadias on the following conditions:-
(i) The license shall be granted only for the duration of matches being played in the particular stadium.
(ii) The license shall be granted to the Incharge/Administator of the Stadium. (iii) The license shall not be renewable. (iv) The license shall be granted on fixed fee prescribed as under:- (a) Per day license fee of International level matches and IPL matches = Rs. 25,000/-
(b) Per day license fee of National level matches = Rs. 15,000/- (c) Per day license fee State level matches = Rs. 10,000/- (v) All other conditions governing the procurement and sale of liquor applicable to the License in form L-3,L-4 and L-5 shall apply mutatis mutandis."
3. In Schedule A after entry L-12AA, a new L-12AAA shall be inserted as per mode and fee fixed mentioned above."
हस्ताक्षरित/- आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश।
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[Authoritative English Text of Excise & Taxation Department Notification No.7-243/2009-
EXN- Dated 13 April, 2010 as required under Article 348(3) of the Constitution of Indi]).
EXCISE & TAXATION DEPARRTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171009, the 13 April, 2010
No.7-243/2009-EXN-1596-1613.—In exercise of the powers conferred by section 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) as in force in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before Ist November, 1966 and the territories transferred to Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Re-organization Act, 1966 (31 of 1966) and by virtue of the powers of the Financial Commissioner, conferred on me under section 9 of the said Act, read with the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Order, 1965, as amended from time to time, I, J.C.
760 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मई, 2010/21 वैशाख, 1932Sharma, Excise and Taxation Commissioner, Himachal Pradesh hereby make the following further amendment in the Himachal Pradesh Liquor License Rules, 1986 (hereinafter called the 'said rules') with immediate effect:-
In the existing rules.-
1. In Rule 1 after the entry L-12AA, but before the entry L-12B mentioned in the table, the following new entry L-12AAA shall be inserted namely:-
| Form | Nature | Mode of Grant | Authority Empowered to Grant |
| L-12AAA | Temporary License for the retail sale of IMFL/Foreign liquor(BIO) in the sports Stadium of the State for International/National and state level matches within the hospitality area of the Stadia. | Fixed fee | AETC/ETO I/C of the District |
2. After Rule 20-A, a new rule 20-B shall be inserted:-
"20-B, A special license in form L-12AAA may be granted for the retail vend of IMFL/Foreign liquor(BIO) at a sports stadium of the State for International/National and state level matches within the hospitality area of the Stadias on the following conditions:-
(i) The license shall be granted only for the duration of matches being played in the particular stadium.
(ii) The license shall be granted to the Incharge/Administator of the Stadium. (iii) The license shall not be renewable. (iv) The license shall be granted on fixed fee prescribed as under:- (a) Per day license fee of International level matches and IPL matches = Rs. 25,000/-
(b) Per day license fee of National level matches = Rs. 15,000/- (c) Per day license fee State level matches = Rs. 10,000/- (v) All other conditions governing the procurement and sale of liquor applicable to the License in form L-3,L-4 and L-5 shall apply mutatis mutandis."
3. In Schedule A after entry L-12AA, a new L-12AAA shall be inserted as per mode and fee fixed mentioned above."
Sd/-
Excise & Taxation Commissioner
Himachal Pradesh.
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित