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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 32, 19 May 2010

Published 19 May 2010

Gazette no.
32
Gazetteid
32/GAZETTE/2010-19/05/2010
Identifier
in.gazette.himachal.2010-05-19.32_gazette_2010-19_05_2010
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, बुधबुधबुधबुधववववारारारार, 19, 19, 19, 19 मईमईमईमई, 2010, 2010, 2010, 2010////29292929 ववववैशाखैशाखैशाखैशाख, 1932, 1932, 1932, 1932

हििििमाचल प्रदेश सरकारहमाचल प्रदेश सरकारहमाचल प्रदेश सरकारहमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, शिमलाशिमलाशिमलाशिमला,,,, जिला शिमला-1 जिला शिमला-1 जिला शिमला-1 जिला शिमला-1

कार्यालय आदेश

शिमला-1, 30 अप्रैल, 2010

संख्या 3-2/2010-कसंख्या 3-2/2010-कसंख्या 3-2/2010-कसंख्या 3-2/2010-कूूूूपपपप/642/642/642/642....----यह कि निरीक्षक, सहकारी सभायें, रामपुर ने इस कार्यालय को सूचित किया है कि दी त्रिशलू ट्रैवलज परिवहन सहकारी सभा सी0 रामपुर, तह0 रामपुर जिला शिमला गत कई वर्षों से न तो कोई कार्य कर रही है और न ही सभा की प्रबन्धक कमेटी का गत कई वर्षों से नियमानुसार चुनाव द्वारा गठन किया गया है। सभा बिल्कुल निष्क्रीय हो चुकी है तथा उन उदेश्यों की पूर्ति नहीं हो रही है जिसके लिए सभा का गठन किया गया था सभा केवल नाममात्र कागजों तक ही सीमित होकर रह गई है। तथा सभा से इस कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का भी जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

यह कि पंजीयक सहकारी सभायें हि0 प्र0 शिमला-9 के कार्य0 आदेश संख्याः 10-124/90-(ए.एण्ड. एस) दिनांक 13.11.97 द्वारा ऐसी समस्त सहकारी सभाओं को विघटन में डालने के निर्देश दिए गए हैं जो सहकारी सभायें निष्क्रीय एवं प्रसुप्त हो चुकी हैं। स्पष्ट है कि उपरोक्त सभा का कार्य नियमानुसार सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। तथा जिन उदेश्यों की पूर्ति के लिए इस का गठन/पंजीयन किया गया था उसमें सभा पूर्ण रूप से असफल पाई गई है। अतः उक्त सभा को विघटन में डालना ही उचित प्रतीत होता है। 32-राजपत्र/2010-19-5-2010 (839) 840 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई, 2010/29 वैशाख, 1932 अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टीगत मै,ं कुमारी रंजना सूद, सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, शिमला, जिला शिमला, हि0 प्र0 सहकारी सभायें अधिनियम 1968 (एक्ट न0 3 आफ 1969) की धारा 78(1) सीमित द्वारा प्रदत्‌ शक्तियों का प्रयोग करते हुए निरीक्षक सहकारी सभायें रामपुर को दी त्रिशलू ट्रैवलज ़परिवहन सहकारी सभा सी0 रामपुर, तह0 रामपुर जिला शिमला, का विघटक नियुक्त करती हूं। विघटन आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर-2 समापन कार्यवाही पूर्ण करके अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

हस्ता/- सहायक पंजीयक, सहकारी सभायें, शिमला।

-------

कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, शिमला जिला शिमला-1 कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, शिमला जिला शिमला-1 कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, शिमला जिला शिमला-1 कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, शिमला जिला शिमला-1

कार्यालय आदेश

शिमला-1, 30 अप्रैल, 2010

संख्या 3-4/2010-कूप/संख्या 3-4/2010-कूप/संख्या 3-4/2010-कूप/संख्या 3-4/2010-कूप/649649649649.--यह कि निरीक्षक, सहकारी सभायें, रामपुर ने इस कार्यालय को सूचित किया है कि दी पदम नगर भवन निर्माण सहकारी सभा सी0 रामपुर, जिला शिमला गत कई वर्षों से न तो कोई कार्य कर रही है और न ही सभा की प्रबन्धक कमेटी का गत कई वर्षों से नियमानुसार चुनाव द्वारा गठन किया गया है। सभा बिल्कलु निष्क्रीय हो चुकी है तथा उन उदेश्यों की पूर्ति नहीं हो रही है जिसके लिए सभा का गठन किया गया था सभा केवल नाममात्र कागजों तक ही सीमित होकर रह गई है। तथा सभा से इस कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस का भी जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

यह कि पंजीयक सहकारी सभायें हि0 प्र0 शिमला-9 के कार्य0 आदेश संख्याः 10-124/90-(ए.एण्ड. एस) दिनाकं 13-11-97 द्वारा ऐसी समस्त सहकारी सभाओं को विघटन में डालने के निर्देश दिए गए हैं जो सहकारी सभायें निष्क्रीय एवं प्रसुप्त हो चुकी हैं। स्पष्ट है कि उपरोक्त सभा का कार्य नियमानुसार सुचारू रूप से नही चल रहा है। तथा जिन उदेश्यों की पूर्ति के लिए इस का गठन/पंजीयन किया गया था उसमें सभा पूर्ण रूप से असफल पाई गई है। अतः उक्त सभा को विघटन में डालना ही उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टीगत मै,ं कुमारी रंजना सूद, सहायक पंजीयक सहकारी सभाय,ें शिमला, जिला शिमला, हि0 प्र0 सहकारी सभायें अधिनियम 1968 (एक्ट न0 3 आफ 1969) की धारा 78 (1) सीमित द्वारा प्रदत्‌ शक्तियों का प्रयोग करते हुए निरीक्षक सहकारी सभायें रामपुर को दी पदम नगर भवन निर्माण सहकारी सभा सी0 रामपुर, का विघटक नियुक्त करती हूं। विघटन आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर-2 समापन कार्यवाही पूर्ण करके अन्तिम प्र्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

हस्ता/- सहायक पंजीयक, सहकारी सभायें शिमला।

------- कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, शिमला जिला शिमला-1 कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, शिमला जिला शिमला-1 कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, शिमला जिला शिमला-1 कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, शिमला जिला शिमला-1

कार्यालय आदेश

शिमला-1, 30 अप्रैल, 2010

संख्या 3-3संख्या 3-3संख्या 3-3संख्या 3-3/2010-कूप//2010-कूप//2010-कूप//2010-कूप/656656656656.--यह कि निरीक्षक, सहकारी सभायें, रामपुर ने इस कार्यालय को सूचित किया है कि दी रामपुर कर्मचारी ऋण व बचत सहकारी सभा सी0 रामपुर, जिला शिमला गत कई वर्षों राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई, 2010/29 वैशाख, 1932 841 से न तो कोई कार्य कर रही है और न ही सभा की प्रबन्धक कमेटी का गत कई वर्षों से नियमानुसार चुनाव द्वारा गठन किया गया है। सभा बिल्कलु निष्क्रीय हो चुकी है तथा उन उदेश्यों की पूर्ति नहीं हो रही है जिसके लिए सभा का गठन किया गया था सभा केवल नाममात्र कागजों तक ही सीमित होकर रह गई है। तथा सभा से इस कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस का भी जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

यह कि पंजीयक सहकारी सभायें हि0 प्र0 शिमला-9 के कार्य0 आदेश संख्याः 10-124/90-(ए.एण्ड. एस) दिनांक 13-11-97 द्वारा ऐसी समस्त सहकारी सभाओं को विघटन में डालने के निर्देश दिए गए हैं जो सहकारी सभायें निष्क्रीय एवं प्रसुप्त हो चुकी हैं। स्पष्ट है कि उपरोक्त सभा का कार्य नियमानुसार सुचारू रूप से नही चल रहा है। तथा जिन उदेश्यों की पूर्ति के लिए इस का गठन/पंजीयन किया गया था उसमें सभा पूर्ण रूप से असफल पाई गई है। अतः उक्त सभा को विघटन में डालना ही उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टीगत मै,ं कुमारी रंजना सूद, सहायक पंजीयक सहकारी सभाय,ें शिमला, जिला शिमला, हि0 प्र0 सहकारी सभायें अधिनियम 1968 (एक्ट न0 3 आफ 1969) की धारा 78 (1) सीमित द्वारा प्रदत्‌ शक्तियों का प्रयोग करते हुए निरीक्षक सहकारी सभायें रामपुर को दी रामपुर कर्मचारी ऋण व बचत सहकारी सभा सी0 रामपुर, का विघटक नियुक्त करती हूं। विघटन आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर-2 समापन कार्यवाही पूर्ण करके अन्तिम प्र्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

हस्ता/- सहायक पंजीयक, सहकारी सभायें शिमला।

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कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, शिमला जिला शिमला-1 कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, शिमला जिला शिमला-1 कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, शिमला जिला शिमला-1 कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, शिमला जिला शिमला-1

कार्यालय आदेश

शिमला-1, 30 अप्रैल, 2010

संख्या 3-7संख्या 3-7संख्या 3-7संख्या 3-7/2010-कूप//2010-कूप//2010-कूप//2010-कूप/635635635635.--यह कि निरीक्षक, सहकारी सभायें, रामपुर ने इस कार्यालय को सूचित किया है कि दी सत्य कालीन बुनकर औद्योगिक सहकारी सभा सी0 रामपुर, जिला शिमला गत कई वर्षों से न तो कोई कार्य कर रही है और न ही सभा की प्रबन्धक कमेटी का गत कई वर्षों से नियमानुसार चुनाव द्वारा गठन किया गया है। सभा बिल्कलु निष्क्रीय हो चुकी है तथा उन उदेश्यों की पूर्ति नहीं हो रही है जिसके लिए सभा का गठन किया गया था सभा केवल नाममात्र कागजों तक ही सीमित होकर रह गई है। तथा सभा से इस कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस का भी जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

यह कि पंजीयक सहकारी सभायें हि0 प्र0 शिमला-9 के कार्य0 आदेश संख्याः 10-124/90-(ए.एण्ड. एस) दिनांक 13-11-97 द्वारा ऐसी समस्त सहकारी सभाओं को विघटन में डालने के निर्देश दिए गए हैं जो सहकारी सभायें निष्क्रीय एवं प्रसुप्त हो चुकी हैं। स्पष्ट है कि उपरोक्त सभा का कार्य नियमानुसार सुचारू रूप से नही चल रहा है। तथा जिन उदेश्यों की पूर्ति के लिए इस का गठन/पंजीयन किया गया था उसमें सभा पूर्ण रूप से असफल पाई गई है। अतः उक्त सभा को विघटन में डालना ही उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टीगत मै,ं कुमारी रंजना सूद, सहायक पंजीयक सहकारी सभाय,ें शिमला, जिला शिमला, हि0 प्र0 सहकारी सभायें अधिनियम 1968 (एक्ट न0 3 आफ 1969) की धारा 78 (1) सीमित द्वारा प्रदत्‌ शक्तियों का प्रयोग करते हुए निरीक्षक सहकारी सभायें रामपुर को दी सत्य कालीन बुनकर औद्योगिक सहकारी सभा सी0 सराहन, तहसील रामपुर, जिला शिमला का विघटक नियुक्त करती हूं। विघटन आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर-2 समापन कार्यवाही पूर्ण करके अन्तिम प्र्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

हस्ता/- सहायक पंजीयक, सहकारी सभायें शिमला। 842 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई, 2010/29 वैशाख, 1932

कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, शिमला जिला शिमला-1 कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, शिमला जिला शिमला-1 कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, शिमला जिला शिमला-1 कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, शिमला जिला शिमला-1

कार्यालय आदेश

शिमला-1, 30 अप्रैल, 2010

संख्या 3-8संख्या 3-8संख्या 3-8संख्या 3-8/2010-कूप//2010-कूप//2010-कूप//2010-कूप/693693693693.--यह कि निरीक्षक, सहकारी सभायें, रामपुर ने इस कार्यालय को सूचित किया है कि दी भीमा काली बुनकर औद्योगिक सहकारी सभा सी0 रामपुर, जिला शिमला गत कई वर्षों से न तो कोई कार्य कर रही है और न ही सभा की प्रबन्धक कमेटी का गत कई वर्षों से नियमानुसार चुनाव द्वारा गठन किया गया है। सभा बिल्कलु निष्क्रीय हो चुकी है तथा उन उदेश्यों की पूर्ति नहीं हो रही है जिसके लिए सभा का गठन किया गया था सभा केवल नाममात्र कागजों तक ही सीमित होकर रह गई है। तथा सभा से इस कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस का भी जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

यह कि पंजीयक सहकारी सभायें हि0 प्र0 शिमला-9 के कार्य0 आदेश संख्याः 10-124/90-(ए.एण्ड. एस) दिनांक 13-11-97 द्वारा ऐसी समस्त सहकारी सभाओं को विघटन में डालने के निर्देश दिए गए हैं जो सहकारी सभायें निष्क्रीय एवं प्रसुप्त हो चुकी हैं। स्पष्ट है कि उपरोक्त सभा का कार्य नियमानुसार सुचारू रूप से नही चल रहा है। तथा जिन उदेश्यों की पूर्ति के लिए इस का गठन/पंजीयन किया गया था उसमें सभा पूर्ण रूप से असफल पाई गई है। अतः उक्त सभा को विघटन में डालना ही उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टीगत मै,ं कुमारी रंजना सूद, सहायक पंजीयक सहकारी सभाय,ें शिमला, जिला शिमला, हि0 प्र0 सहकारी सभायें अधिनियम 1968 (एक्ट न0 3 आफ 1969) की धारा 78 (1) सीमित द्वारा प्रदत्‌ शक्तियों का प्रयोग करते हुए निरीक्षक सहकारी सभायें रामपुर वृत्त झाकड़ी को दी भीमा काली बुनकर औद्योगिक सहकारी सभा सी0 कलैं, तहसील रामपुर जिला शिमला का विघटक नियुक्त करती हूं। विघटन आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर-2 समापन कार्यवाही पूर्ण करके अन्तिम प्र्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

हस्ता/- सहायक पंजीयक, सहकारी सभायें शिमला।

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कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी सभायें,कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी सभायें,कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी सभायें,कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, शिमलाशिमलाशिमलाशिमला,,,, जिला शिमला-1 जिला शिमला-1 जिला शिमला-1 जिला शिमला-1

कार्यालय आदेश

शिमला, 30 अप्रैल, 2010

संख्संख्संख्संख्यायायाया 3-6/2010-कपू/628 3-6/2010-कपू/628 3-6/2010-कपू/628 3-6/2010-कपू/628....--य--य--य--यह कि निरीक्षक, सहकारी सभायें, रामपुर ने इस कार्यालय को सूचित किया है कि दी दत्तनगर हाई स्कूल छात्र सहकारी सभा सी0 दत्तनगर, तह0 रामपुर, जिला शिमला गत कई वर्षों से न तो कोई कार्य कर रही है और न ही सभा की प्रबन्धक कमेटी का गत कई वर्षों से नियमानुसार चुनाव द्वारा गठन किया गया है। सभा बिल्कुल निष्क्रीय हो चुकी है तथा उन उद्देश्यों की पुर्ती नहीं हो रही है जिसके लिए सभा का गठन किया गया था सभा केवल नाममात्र कागजों तक ही सीमित होकर रह गई है। तथा सभा से इस कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस का भी जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। यह कि पंजीयक सहकारी सभायें हि0 प्र0 शिमला-9 के कार्य0 आदेश संख्या 10-124/90-(ए.एण्ड एस) दिनाकं 13-11-97 द्वारा ऐसी समस्त सहकारी सभाओं को विघटन में डालने के निर्देश दिए गए हैं जो सहकारी सभायें निष्क्र्रीय एवं प्रसुप्त हो चुकी हैं। स्पष्ट है कि उपरोक्त सभा का कार्य नियमानुसार सुचारू रूप से नही चल रहा है। तथा जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस का गठन/पंजीयन किया गया था उसमें सभा पूर्ण रूप से असफल पाई गई है। अतः उक्त सभा को विघटन में डालना ही उचित प्रतीत होता है। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई, 2010/29 वैशाख, 1932 843 अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टीगत मै,ं कुमारी रंजना सूद, सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, शिमला, जिला शिमला, हि0 प्र0 सहकारी सभायें अधिनियम 1968 (एक्ट न0 3 आफ 1969) की धारा 78(1) सीमित द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निरीक्षक सहकारी सभायें रामपुर को दी दत्तनगर हाई स्कूल छात्र सहकारी सभा सी0 दत्तनगर, तह0 रामपुर जिला शिमला, का विघटक नियुक्त करती हूं। विघटन आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर-2 समापन कार्यवाही पूर्ण करके अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

हस्ता/-

सहायक पंजीयक,

सहकारी सभायें शिमला।

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कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी सभाकार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी सभाकार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी सभाकार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी सभायें,यें,यें,यें, शिमलाशिमलाशिमलाशिमला,,,, जिला शिमला-1 जिला शिमला-1 जिला शिमला-1 जिला शिमला-1

कार्यालय आदेश

शिमला, 30 अप्रैल, 2010

संख्संख्संख्संख्या 3-/2010या 3-/2010या 3-/2010या 3-/2010-कूप-कूप-कूप-कूप/621/621/621/621....--------यह कि निरीक्षक, सहकारी सभायें, रामपुर ने इस कार्यालय को सूचित किया है कि दी रत्ना कुमारी हाई स्कूल छात्र सहकारी सभा सी0 नोगली, तह0 रामपुर, जिला शिमला गत कई वर्षों से न तो कोई कार्य कर रही है और न ही सभा की प्रबन्धक कमेटी का गत कई वर्षों से नियमानुसार चुनाव द्वारा गठन किया गया है। सभा बिल्कुल निष्क्रीय हो चुकी है तथा उन उद्देश्यों की पुर्ती नहीं हो रही है जिसके लिए सभा का गठन किया गया था सभा केवल नाममात्र कागजों तक ही सीमित होकर रह गई है। तथा सभा से इस कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस का भी जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। यह कि पंजीयक सहकारी सभायें हि0 प्र0 शिमला-9 के कार्य0 आदेश संख्या 10-124/90-(ए.एण्ड एस) दिनाकं 13-11-97 द्वारा ऐसी समस्त सहकारी सभाओं को विघटन में डालने के निर्देश दिए गए हैं जो सहकारी सभायें निष्क्र्रीय एवं प्रसुप्त हो चुकी हैं। स्पष्ट है कि उपरोक्त सभा का कार्य नियमानुसार सुचारू रूप से नही चल रहा है। तथा जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस का गठन/पंजीयन किया गया था उसमें सभा पूर्ण रूप से असफल पाई गई है। अतः उक्त सभा को विघटन में डालना ही उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टीगत मै,ं कुमारी रंजना सूद, सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, शिमला, जिला शिमला, हि0 प्र0 सहकारी सभायें अधिनियम 1968 (एक्ट न0 3 आफ 1969) की धारा 78(1) सीमित द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निरीक्षक सहकारी सभायें रामपुर को दी रत्ना कुमारी हाई स्कूल छात्र सहकारी सभा सी0 नोगली, तह0 रामपुर जिला शिमला, का विघटक नियुक्त करती हूं। विघटन आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर-2 समापन कार्यवाही पूर्ण करके अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

हस्ता/-

सहायक पंजीयक,

सहकारी सभायें शिमला।

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कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी सभायें,कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी सभायें,कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी सभायें,कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, शिमलाशिमलाशिमलाशिमला,,,, जिला शिमला-1 जिला शिमला-1 जिला शिमला-1 जिला शिमला-1

कार्यालय आदेश

शिमला, 3 मई, 2010

संख्संख्संख्संख्या 3-12/2010-कूप/720या 3-12/2010-कूप/720या 3-12/2010-कूप/720या 3-12/2010-कूप/720....--------यह कि निरीक्षक, सहकारी सभायें, रामपुर ने इस कार्यालय को सूचित किया है कि दी श्री खण्ड फल एवं सब्जी उत्पादक विपणन सहकारी सभा सी0 सराहन, तह0 रामपुर, 844 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई, 2010/29 वैशाख, 1932 जिला शिमला गत कई वर्षों से न तो कोई कार्य कर रही है और न ही सभा की प्रबन्धक कमेटी का गत कई वर्षों से नियमानुसार चुनाव द्वारा गठन किया गया है। सभा बिल्कुल निष्क्रीय हो चुकी है तथा उन उद्देश्यों की पुर्ती नहीं हो रही है जिसके लिए सभा का गठन किया गया था सभा केवल नाममात्र कागजों तक ही सीमित होकर रह गई है। तथा सभा से इस कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का भी जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

यह कि पंजीयक सहकारी सभायें हि0 प्र0 शिमला-9 के कार्य0 आदेश संख्या 10-124/90-(ए.एण्ड एस) दिनाकं 13-11-97 द्वारा ऐसी समस्त सहकारी सभाओं को विघटन में डालने के निर्देश दिए गए हैं जो सहकारी सभायें निष्क्र्रीय एवं प्रसुप्त हो चुकी हैं। स्पष्ट है कि उपरोक्त सभा का कार्य नियमानुसार सुचारू रूप से नही चल रहा है। तथा जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस का गठन/पंजीयन किया गया था उसमें सभा पूर्ण रूप से असफल पाई गई है। अतः उक्त सभा को विघटन में डालना ही उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टीगत मै,ं कुमारी रंजना सूद, सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, शिमला, जिला शिमला, हि0 प्र0 सहकारी सभायें अधिनियम 1968 (एक्ट न0 3 आफ 1969) की धारा 78(1) सीमित द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दी श्री खण्ड फल एवं सब्जी उत्पादक विपणन सहकारी सभा सी0 सराहन, तह0 रामपुर जिला शिमला, को विघटन में डालने का आदेश देती हूं तथा उक्त अधिनियम की धारा 79, तथा हि0 प्र0 सहकारी सभायें नियम, 1971 के नियम 106 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते निरीक्षक सहाकारी सभायें रामपुर वृत झाखड़ी को दी श्री खण्ड फल एवं सब्जी उत्पादक विपणन सहकारी सभा सी0 सराहन, तह0 रामपुर, जिला शिमला, का विघटक नियुक्त करती हूं। विघटन आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर-2 समापन कार्यवाही पूर्ण करके अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

हस्ता/-

सहायक पंजीयक,

सहकारी सभायें शिमला।

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कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी सभायें,कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी सभायें,कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी सभायें,कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, शिमलाशिमलाशिमलाशिमला,,,, जिला शिमला-1 जिला शिमला-1 जिला शिमला-1 जिला शिमला-1

कार्यालय आदेश

शिमला, 3 मई, 2010

संख्संख्संख्संख्या 3-4/2010-कूप/679या 3-4/2010-कूप/679या 3-4/2010-कूप/679या 3-4/2010-कूप/679....--------यह कि निरीक्षक, सहकारी सभायें, रामपुर ने इस कार्यालय को सूचित किया है कि दी जय लक्ष्मी श्रम एवं निर्माण सहकारी सभा सी0 चुहावाग, तह0 रामपुर, जिला शिमला गत कई वर्षों से न तो कोई कार्य कर रही है और न ही सभा की प्रबन्धक कमेटी का गत कई वर्षों से नियमानुसार चुनाव द्वारा गठन किया गया है। सभा बिल्कुल निष्क्रीय हो चुकी है तथा उन उद्देश्यों की पुर्ती नहीं हो रही है जिसके लिए सभा का गठन किया गया था सभा केवल नाममात्र कागजों तक ही सीमित होकर रह गई है। तथा सभा से इस कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का भी जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। यह कि पंजीयक सहकारी सभायें हि0 प्र0 शिमला-9 के कार्य0 आदेश संख्या 10-124/90-(ए.एण्ड एस) दिनाकं 13-11-97 द्वारा ऐसी समस्त सहकारी सभाओं को विघटन में डालने के निर्देश दिए गए हैं जो सहकारी सभायें निष्क्र्रीय एवं प्रसुप्त हो चुकी हैं। स्पष्ट है कि उपरोक्त सभा का कार्य नियमानुसार सुचारू रूप से नही चल रहा है। तथा जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस का गठन/पंजीयन किया गया था उसमें सभा पूर्ण रूप से असफल पाई गई है। अतः उक्त सभा को विघटन में डालना ही उचित प्रतीत होता है। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई, 2010/29 वैशाख, 1932 845 अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टीगत मै,ं कुमारी रंजना सूद, सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, शिमला, जिला शिमला, हि0 प्र0 सहकारी सभायें अधिनियम 1968 (एक्ट न0 3 आफ 1969) की धारा 78(1) सीमित द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दी जय लक्ष्मी श्रम एवं निर्माण सहकारी सभा सी0 चुहावाग, तह0 रामपुर जिला शिमला को विघटन में डालने के आदेश देती हूं तथा उक्त अधिनियम की धारा 79, तथा हि0 प्र0 सहकारी सभायें नियम, 1971 के नियम 106 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते निरीक्षक सहाकारी सभायें रामपुर वृत झाखड़ी को दी जय लक्ष्मी श्रम एवं निर्माण सहकारी सभा सी0 चुहावाग, तह0 रामपुर, जिला शिमला, का विघटक नियुक्त करती हूं। विघटन आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर-2 समापन कार्यवाही पूर्ण करके अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

हस्ता/-

सहायक पंजीयक,

सहकारी सभायें शिमला।

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कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी सभायें,कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी सभायें,कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी सभायें,कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, शिमलाशिमलाशिमलाशिमला,,,, जिला शिमला-1 जिला शिमला-1 जिला शिमला-1 जिला शिमला-1

कार्यालय आदेश

शिमला, 3 मई, 2010

संख्संख्संख्संख्या 3-9/2010-कया 3-9/2010-कया 3-9/2010-कया 3-9/2010-कूपूपूपूप/686/686/686/686....--------यह कि निरीक्षक, सहकारी सभायें, रामपुर ने इस कार्यालय को सूचित किया है कि दी सतलुज वैली श्रम एवं निर्माण सहकारी सभा सी0 रत्नपुर, तह0 रामपुर, जिला शिमला गत कई वर्षों से न तो कोई कार्य कर रही है और न ही सभा की प्रबन्धक कमेटी का गत कई वर्षों से नियमानुसार चुनाव द्वारा गठन किया गया है। सभा बिल्कुल निष्क्रीय हो चुकी है तथा उन उद्देश्यों की पुर्ती नहीं हो रही है जिसके लिए सभा का गठन किया गया था सभा केवल नाममात्र कागजों तक ही सीमित होकर रह गई है। तथा सभा से इस कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का भी जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। यह कि पंजीयक सहकारी सभायें हि0 प्र0 शिमला-9 के कार्य0 आदेश संख्या 10-124/90-(ए.एण्ड एस) दिनाकं 13-11-97 द्वारा ऐसी समस्त सहकारी सभाओं को विघटन में डालने के निर्देश दिए गए हैं जो सहकारी सभायें निष्क्र्रीय एवं प्रसुप्त हो चुकी हैं। स्पष्ट है कि उपरोक्त सभा का कार्य नियमानुसार सुचारू रूप से नही चल रहा है। तथा जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस का गठन/पंजीयन किया गया था उसमें सभा पूर्ण रूप से असफल पाई गई है। अतः उक्त सभा को विघटन में डालना ही उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टीगत मै,ं कुमारी रंजना सूद, सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, शिमला, जिला शिमला, हि0 प्र0 सहकारी सभायें अधिनियम 1968 (एक्ट न0 3 आफ 1969) की धारा 78(1) सीमित द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दी सतलुज वैली श्रम एवं निर्माण सहकारी सभा सी0 रत्नपुर, तह0 रामपुर जिला शिमला को विघटन में डालने के आदेश देती हूं तथा उक्त अधिनियम की धारा 79, तथा हि0 प्र0 सहकारी सभायें नियम, 1971 के नियम 106 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते निरीक्षक सहाकारी सभायें रामपुर वृत झाखड़ी को दी सतलुज वैली श्रम एवं निर्माण सहकारी सभा सी0 रत्नपुर, तह0 846 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई, 2010/29 वैशाख, 1932 रामपुर, जिला शिमला, का विघटक नियुक्त करती हूं। विघटन आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर-2 समापन कार्यवाही पूर्ण करके अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

हस्ता/-

सहायक पंजीयक,

सहकारी सभायें शिमला। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 19 May 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2010-05-19.32_gazette_2010-19_05_2010/. Archive identifier in.gazette.himachal.2010-05-19.32_gazette_2010-19_05_2010.