राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, वीरवीरवीरवीरववववारारारार, 20, 20, 20, 20 मईमईमईमई, 2010, 2010, 2010, 2010////30303030 ववववैशाखैशाखैशाखैशाख, 1932, 1932, 1932, 1932
हििििमाचल प्रदेश सरकारहमाचल प्रदेश सरकारहमाचल प्रदेश सरकारहमाचल प्रदेश सरकार
कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी सभायें,कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी सभायें,कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी सभायें,कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, शिमला शिमला शिमला शिमला जिला शिमला-1जिला शिमला-1जिला शिमला-1जिला शिमला-1
कार्यालय आदेश
शिमला-1, 3 मई, 2010
संख्याः 3-10/2010-कूप/719संख्याः 3-10/2010-कूप/719संख्याः 3-10/2010-कूप/719संख्याः 3-10/2010-कूप/719....--यह कि निरीक्षक, सहकारी सभायें, रामपुर ने इस कार्यालय को सूचित किया है कि दी जाख फल एवं सब्जी उत्पादक विपणन सहकारी सभा सी0 रचौली, तह0 रामपुर, जिला शिमला गत कई वर्षों से न तो कोई कार्य कर रही है और न ही सभा की प्रबन्धक कमेटी का गत कई वर्षों से नियमानुसार चुनाव द्वारा गठन किया गया है। सभा बिल्कुल निष्क्रीय हो चुकी है तथा उन उद्देश्यों की पुर्ती 33-राजपत्र/2010-20-5-2010 (847) 848 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2010/30 वैशाख, 1932 नहीं हो रही है जिसके लिए सभा का गठन किया गया था सभा केवल नाममात्र कागजों तक ही सीमित होकर रह गई है। तथा सभा से इस कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का भी जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। यह कि पंजीयक सहकारी सभायें हि0 प्र0 शिमला-9 के कार्य0 आदेश संख्याः 10-124/90-(ए. एण्ड. एस) दिनांक 13-11-97 द्वारा ऐसी समस्त सहकारी सभाओं को विघटन में डालने के निर्देश दिए गए हैं जो सहकारी सभायें निष्क्रीय एवं प्रसुप्त हो चुकी हैं। स्पष्ट है कि उपरोक्त सभा का कार्य नियमानुसार सुचारू रूप से नही चल रहा है। तथा जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस का गठन/पंजीयन किया गया था उसमें सभा पूर्ण रूप से असफल पाई गई है। अतः उक्त सभा को विघटन में डालना ही उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टीगत मै,ं कुमारी रंजना सूद, सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, शिमला, जिला शिमला, हि0 प्र0 सहकारी सभायें अधिनियम 1968 (एक्ट न0 3 आफ 1969) की धारा 78(1) सीमित द्वारा प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए दी जाख फल एवं सब्जी उत्पादक विपणन सहकारी सभा सी0 रचौली, तह0 रामपुर, जिला शिमला को विघटन में डालने के आदेश देती हूं तथा उक्त अधिनियम की धारा 79, तथा हि0 प्र0 सहकारी सभायें नियम 1971 के नियम 106 द्वारा प्रद्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए निरीक्षक सहकारी सभायें रामपुर वृत झाखड़ी को दी जाख फल एवं सब्जी उत्पादक विपणन सहकारी सभा सी0 रचौली, तह0 रामपुर, जिला शिमला, का विघटक नियुक्त करती हूं। विघटन आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर-2 समापन कार्यवाही पूर्ण करके अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।
हस्ता/-
सहायक पंजीयक,
सहकारी सभायें शिमला।
-------
कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, शिमला कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, शिमला कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, शिमला कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, शिमला जिला शिमला-1जिला शिमला-1जिला शिमला-1जिला शिमला-1
कार्यालय आदेश
शिमला-1, 3 मई, 2010
संख्याः 3-13/2010-कूप/733संख्याः 3-13/2010-कूप/733संख्याः 3-13/2010-कूप/733संख्याः 3-13/2010-कूप/733....-----यह कि निरीक्षक, सहकारी सभायें, रामपुर ने इस कार्यालय को सूचित किया है कि दी यंग इण्डिया यातायात सहकारी सभा सी0 शिमला-1 गत कई वर्षों से न तो कोई कार्य कर रही है और न ही सभा की प्रबन्धक कमेटी का गत कई वर्षों से नियमानुसार चुनाव द्वारा गठन किया गया है। सभा बिल्कुल निष्क्रीय हो चुकी है तथा उन उद्देश्यों की पुर्ती नहीं हो रही है जिसके लिए सभा का गठन किया गया था सभा केवल नाममात्र कागजों तक ही सीमित होकर रह गई है। तथा सभा से इस कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस का भी जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।
यह कि पंजीयक सहकारी सभायें हि0 प्र0 शिमला-9 के कार्य0 आदेश संख्याः 10-124/90-(ए. एण्ड. एस) दिनांक 13-11-97 द्वारा ऐसी समस्त सहकारी सभाओं को विघटन में डालने के निर्देश दिए गए हैं जो सहकारी सभायें निष्क्रीय एवं प्रसुप्त हो चुकी हैं । स्पष्ट है कि उपरोक्त सभा का कार्य नियमानुसार सुचारू रूप से नही चल रहा है। तथा जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस का गठन/पंजीयन किया गया था उसमें सभा पूर्ण रूप से असफल पाई गई है। अतः उक्त सभा को विघटन में डालना ही उचित प्रतीत होता है।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2010/30 वैशाख, 1932 849 अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टीगत मै,ं कुमारी रंजना सूद, सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, शिमला, जिला शिमला, हि0 प्र0 सहकारी सभायें अधिनियम 1968 (एक्ट न0 3 आफ 1969) की धारा 78(1) सीमित द्वारा प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए दी यंग इण्डिया यातायात सहकारी सभा सी0 शिमला को विघटन में डालने के आदेश देती हूं तथा उक्त अधिनियम की धारा 79, तथा हि0 प्र0 सहकारी सभायें नियम 1971 के नियम 106 द्वारा प्रद्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए निरीक्षक सहकारी सभायें शिमला (शहरी) को दी यंग इण्डिया यातायात सहकारी सभा सी0 शिमला, का विघटक नियुक्त करती हूं। विघटन आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर-2 समापन कार्यवाही पूर्ण करके अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।
हस्ता/-
सहायक पंजीयक,
सहकारी सभायें शिमला।
-------
INDUSTRIES DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 17th Nov. , 2009
No. Ind.II(E) 2-1/2000-I.—The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to carry out the following amendments in the "River/ Stream Bed Mining Policy Guidelines for the State of Himachal Pradesh-2004" notified vide this Department Notification of even number dated 28-2- 2004 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 20/4/2004 namely:—
Amendment in para-9:—
In para-9 sub para 9.3 Strategy 3 of the River/Stream Bed Mining Policy Guidelines for the State of Himachal Pradesh,2004, for the items 9.3.c. and 9.3.d., the following shall be substituted, namely:—
"9.3.c. Permission for the extraction of sand, stone and bajri for open/ free sale in the River/ Stream Beds falling in Government land shall be granted through auction/ tender whereas mining lease for the same purpose shall be granted only in private land.
Provided that neither auction shall be done nor mining lease for open sale of mineral shall be granted in border areas like Nalagarh sub-Division and Kasauli Tehsil of District Solan, where there are chances of over exploitation of River/Stream beds and illegal transportation of mineral outside the State. Other border areas shall also be included on the basis of study to be conducted.
850 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2010/30 वैशाख, 19329.3.d. Leases for free sale upto area measuring 5 hectare for a period upto 5 years in areas other than as specified in para 9.3.b. shall be granted in private land subject to the condition that no boulders/ cobbles/ hand broken road ballast shall be allowed to be transported outside the State."
By order,
Sd/-
Principal Secretary.
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित