राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, शुक्रशुक्रशुक्रशुक्रववववारारारार, , , , 4444 जूनजूनजूनजून, 2010, 2010, 2010, 2010////14141414 ज्येष्ठज्येष्ठज्येष्ठज्येष्ठ, 1932, 1932, 1932, 1932
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
निर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 03 जून, 2010
संख्संख्संख्संख्यायायाया 5-4/2006-ईएलएन 5-4/2006-ईएलएन 5-4/2006-ईएलएन 5-4/2006-ईएलएन....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, अधिसूचना संख्याः 5-23/86-ई.एल.एन., तारीख 29-10-2005 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, निर्वाचन कानूनगो, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2005 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-
1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....----(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, निर्वाचन कानूनगो, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (तृतीय संशोधन) नियम, 2010 है।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2222.... उपाबन्ध-''क'' का संशोधनउपाबन्ध-''क'' का संशोधनउपाबन्ध-''क'' का संशोधनउपाबन्ध-''क'' का संशोधन....----(1) हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, निर्वाचन कानूनगो, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2005 के उपाबन्ध ''क' में ;-
44-राजपत्र/2010-4-6-2010 (1119) 1120 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जून, 2010/14 ज्येष्ठ, 1932 स्तम्भ संख्या 15-क के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :- स्तम्भ संख्या 15-क के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर स्तम्भ संख्या 15-क के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर स्तम्भ संख्या 15-क के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर
''इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति, नीचे ''इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति, नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों दिए गए निबन्धनों और शर्तों दिए गए निबन्धनों और शर्तों दिए गए निबन्धनों और शर्तों ''इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति, नीचे ''इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति, नीचे के अध्यके अध्यके अध्यके अध्यधीन की जाएगीः-धीन की जाएगीः-धीन की जाएगीः-धीन की जाएगीः-
(I) संकल्पनासंकल्पनासंकल्पनासंकल्पना....----(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग में निर्वाचन कानूनगो को प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए संविदा के आधार लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर आगे बढ़ाया जा सकेगा।
परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में बढ़ौत्तरी/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि में नवीकरण/बढ़ौतरी की जाएगी।
(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेव ाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आनाआनाआनाआना....----मुख्य निर्वाचन पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में ाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में ाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेव पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेव अधिकारी, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।
(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
(II) संविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियां....----संविदा के आधार पर नियुक्त निर्वाचन कानूनगो को 8910/-रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पद के वेतन बैंड के न्यूनतमग्रेड वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 270/-रूपए (पद के वेतन बैंड के न्यूनतमग्रेड वेतन का 3 प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।
(III) नियुनियुनियुनियुक्ति/अनुश्क्ति/अनुश्क्ति/अनुश्क्ति/अनुशासन प्राधिकारीाासन प्राधिकारीाासन प्राधिकारीाासन प्राधिकारी....----मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।
(IV) चयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रिया....----संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठयक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।
(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयनसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयनसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयनसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति समिति समिति समिति....----जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
(VI) करारकरारकरारकरार....----अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।
(VII) निबन्धन एवं श्निबन्धन एवं श्निबन्धन एवं श्निबन्धन एवं शर्तेार्तेार्तेार्ते....----(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 8910/-रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पद के वेतन बैंड के न्यूनतमग्रेड वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 270/-रूपए (पद के वेतन बैंड के न्यूनतमग्रेड वेतन का 3 प्रतिशत) का हकदार होगा और कोई अन्य सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे कि वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जून, 2010/14 ज्येष्ठ, 1932 1121 (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।
(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
(ड.) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक ही स्थान पर पांच वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली हो, आवश्यकतानुसार प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा।
(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0-एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।''
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (निर्वाचन)।
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उपाबन्ध-''ख''उपाबन्ध-''ख''उपाबन्ध-''ख''उपाबन्ध-''ख'' निर्वाचन कानूनगो और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल निर्वाचन कानूनगो और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल निर्वाचन कानूनगो और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल निर्वाचन कानूनगो और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल
ी जाने वाली संविदा/करार का प्ररूपरूपरूपरूप प्रदेश के माध्यम से निष्पादित कप्रदेश के माध्यम से निष्पादित कप्रदेश के माध्यम से निष्पादित कप्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्र ी जाने वाली संविदा/करार का प्र ी जाने वाली संविदा/करार का प्र
यह करार श्री/श्रीमती...............................................................पुत्र/पुत्री श्री.......................................... निवासी... .............................................................. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश, (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.....................................को किया गया। 'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त 'प्रथम पक्षकार' को लगाया है और 'प्रथम पक्षकार' ने निर्वाचन कानूनगो के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः- 1. यह कि प्रथम पक्षकार निर्वाचन कानूनगो के रूप में...............................................से प्रारम्भ होने और .................................को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा आखिरी कार्य दिवस1122 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जून, 2010/14 ज्येष्ठ, 1932 अर्थात ...........................................दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा। परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में बढ़ौतरी/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि में नवीकरण/बढ़ौतरी की जाएगी।
2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 8910/- रूपए प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त निर्वाचन कानूनगो, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त निर्वाचन कानूनगो को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।
5. नियन्त्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त निर्वाचन कानूनगो, कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक ही स्थान पर पांच वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली हो, आवश्यकतानुसार प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा। 8. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ इ.पी.एफ./ जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।
10. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को एफ0आर0-एस0आर0, छुट्टी नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियमों आदि के प्रावधान लागू नहीं होंगे।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित दिन मास व वर्ष को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
साक्षियों की उपस्थिति मेंः-
1 .............................................................................. ............................................................................... ................................................................................
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जून, 2010/14 ज्येष्ठ, 1932 1123 (नाम व पूरा पता)2 .............................................................................. ............................................................................... ................................................................................ (नाम व पूरा पता)
प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर। साक्षियों की उपस्थिति मेंः-
1 .............................................................................. ............................................................................... ................................................................................ (नाम व पूरा पता)
2 .............................................................................. ............................................................................... ................................................................................ (नाम व पूरा पता)
द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर।
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[Authoritative English text of this Department's Notification No.5-4/2006 ELN, dated 3-6-
2010 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
ELECTION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171009, 3rd June, 2010
No. 5-4/2006-ELN.—In exercise of the power conferred by proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Election Department, Election Kanungo, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2005, notified vide Notification No. 5-23/86-ELN, dated 29-10-2005, namely:-
(1) Short title and commencement.—These rules may be called the Himachal Pradesh Election Department, Election Kanungo, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion (3rd Amendment) Rules, 2010.
(2) These rules shall come in to force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Amendment of Annexure-"A".—(1) In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Election Department, Election Kanungo, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2005 ;-
For the existing provisions against Column No. 15(A), the following shall be
substituted, namely:-
1124 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जून, 2010/14 ज्येष्ठ, 1932"Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post
will be made subject to the terms and conditions given below:-
(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the, Election Kanungo in Department of Elections, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable for on year to year basis.
Provided that for further extention/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.
(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB.—The Chief Electoral Officer, H.P. after obtaining the approval of the Government for filling up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.
(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Election Kanungo appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 8910/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + Grade Pay). An amount of Rs. 270/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh will be the Appointing and Disciplinary Authority.
(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of vivavoce test if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Subordinate Service Selection Board, Hamirpur.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENT.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Subordinate Service Selection Board, Hamirpur from time to time.
(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these Rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 8910/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + Grade Pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 270/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given.
(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जून, 2010/14 ज्येष्ठ, 1932 1125(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She will not be entitled for Medical Reimbursement & LTC etc. Only maternity Leave will be given as per rules.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
(e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Woman candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of the pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.
By order, Sd/- Secretary (Elections).
________
Annexure-"B"
FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE
ELECTION KANUNGO AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
THROUGH CHIEF ELECTORAL OFFICER, HIMACHAL PRADESH
This agreement is made on this ______________day of______________in the year__________________________Between Shri/Smt./Km.____________________S/o/W/o/D/o Shri.____________________________R/o_____________________________________________ _______________________________________________________________________. Contract appointee (here-in-after called the FIRST PARTY). AND The Governor, Himachal Pradesh through Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARTY).
Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Election Kanungo on contract basis on the following terms and conditions:-
1126 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जून, 2010/14 ज्येष्ठ, 19321. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Election Kanungo for a period of one years commencing on day of _______________and ending on the day of ______________.It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on _________________ and information notice shall not be necessary.
Provided that for further extention/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 8910/- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contractual Election Kanungo will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contractual Election Kanungo. He/She will not be entitled for Medical Reimbursement & LTC etc. Only maternity Leave will be given as per Rules.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Election Kanungo will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter part official, at the minimum of the pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).
10. Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules and Pension Rules & Conduct Rules etc. will not be applicable for contract appointees.
IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their
hands the day, month and year first, above written.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जून, 2010/14 ज्येष्ठ, 1932 1127IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1.__________________________ __________________________ __________________________ (Name and full address)
2.__________________________ __________________________ __________________________ (Name and full address)
Signature of the FIRST PARTY).
IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1.__________________________ __________________________ __________________________ (Name and full address)
2.__________________________ __________________________ __________________________ (Name and full address)
Signature of the SECOND PARTY).
________
ब अदालत श्री गोकल चन्द शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री धीरज टण्डन पुत्र Shri Narinder Pal Tandon, H. No. 47, Jawahar Nagar, Mandi (H. P.).
बनाम
आम जनता
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री धीरज टण्डन पुत्र श्री नरेन्द्र पाल टण्डन, निवासी H. No. 47, जवाहर नगर मण्डी, नगर परिषद् मण्डी ने आवेदन पत्र इस कार्यालय में धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत उनके गोदी पुत्र कशीष का जन्म 15-10 2008 पंचायत रिकार्ड में दर्ज होने बारे दायर किया है। अतः इस बारे किसी को उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-6-2010 को अदालत हजा में आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। मोहर।
गोकल चन्द शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।1128 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जून, 2010/14 ज्येष्ठ, 1932 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्रीमती कमला उर्फ लीला, निवासी पुल ध्राट, डा0 गुटकर, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती कमला उर्फ लीला, निवासी पुल धार, डा0 गुटकर मण्डी, ग्राम पंचायत सन्यारड़ ने एक आवेदन पत्र इस कार्यालय में ध्राट 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत उनका स्वयं कमला उर्फ लीला का जन्म 14-10-1965 ग्राम पंचायत पुल ध्राट के रिकार्ड में दर्ज होने बारे दायर किया है। अतः इस बारे किसी को उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-6-2010 को अदालत हजा में आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 30-3-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री बलदेव सिंह लठ, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री राजवीर पुत्र श्री प्रभू, निवासी गांव गड़वाली डा0 गड़वाली, उप-तहसील जुलाना, जिला जिन्द, हरियाणा।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री राजवीर पुत्र श्री प्रभू, निवासी गांव गड़वाली, ने मुकद्दमा दायर किया है कि उनके चचेरा भाई स्व0 श्री जसवीर सिंह पुत्र श्री सरदारा राम, V. P. O. थल, तहसील अंसध, जिला करनाल, हरियाणा की मृत्यु दिनांक 5-8-2007 को हुई थी परन्तु अज्ञानतावश उसकी मृत्यु ग्राम पंचायत नंगवाई के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 29-6-2010 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर एतराज पेश कर सकता है । निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्री राजवीर पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 26-5-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
बलदेव सिंह लठ, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जून, 2010/14 ज्येष्ठ, 1932 1129 ब अदालत श्री नागेश्वर दत्त, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा :
श्री रमेश चन्द पुत्र श्री पूर्ण चन्द, निवासी ललकेहड़, डा0 एहजू, तहसील जोगिन्दर नगर .. वादी।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त बराये राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती बारा।
आवेदक ने इस अदालत में एक प्राथना-पत्र गुजारा है कि मेरा स्कूल प्रमाण-पत्र व पंचायत अभिलेख में नाम रमेश चन्द है जो कि सही है जबकि राजस्व अभिलेख मेंं 'लौहका राम' है जो गलत है। महोदय मेरा नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त किया जावे। सम्बन्धित प्रमाण-पत्र साथ संलग्न है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 14-6-2010 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर हो अन्यथा कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 3-5-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
नागेश्वर दत्त, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश। -------
ब अदालत श्री नन्द लाल पुण्डीर, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री बलदेव पुत्र श्री दीप राम, निवासी विन्डला, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37 (i) भू राजस्व अधिनियम, 1953.
श्री बलदेव पुत्र श्री दीप राम ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका नाम बलदेव है परन्तु राजस्व रिकार्ड में उसका नाम भगत राम दर्ज किया गया है। जो कि गलत है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-6-2010 को इस न्यायालय/अदातल हजा स्थित शिलाई में असालतन अथवा वकालतन हाजिर आकर अपनी स्थिति/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। निश्चित तिथि पर कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री बलदेव पर नियमानुसार कार्यवाही कर दी जाएगी।
आज दिनांक 16-5-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। नन्द लाल पुण्डीर,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।1130 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जून, 2010/14 ज्येष्ठ, 1932 ब अदालत श्री नन्द लाल पुण्डीर, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री सन्त राम पुत्र श्री कालिया, निवासी काटी उतरऊ, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37 (i) भू राजस्व अधिनियम, 1953.
श्री सन्त राम पुत्र श्री कालिया ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका नाम सन्त राम है परन्तु राजस्व रिकार्ड में उसका नाम शान्ती राम दर्ज किया गया है। जो कि गलत है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-6-2010 को इस न्यायालय/अदालत हजा स्थित शिलाई में असालतन अथवा वकालतन हाजिर आकर अपनी स्थिति/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। निश्चित तिथि पर कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री सन्त राम पर नियमानुसार कार्यवाही कर दी जाएगी।
आज दिनांक 16-5-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। नन्द लाल पुण्डीर,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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Office of the Sub-Divisional Magistrate, Nahan, District Sirmour, Himachal Pradesh
Subject .—Notice under rule 6 & 7 of Notaries Rules, 1956 regarding appointment of Public notaries.
NOTICE
The General Public is hereby informed by this notice under rule 6 & 7 of Notaries Rules, 1956 that the following Advocates have applied for the appointment of Public Notaries in the office of the undersigned :—
Sl. No. Particulars of the candidate Category Place where the Candidate wants
to work 1. Shri Jeet Singh Thakur s/o Sh. Bahadur Singh, Advocate, General Nahan R/o Chauhan Ka Baag, Nahan, Distt. Sirmour (H. P.). Sub-Division.
2. Shri Sandeep Kumar Aggarwal s/o Late Shri Ram Swaroop -do- -do- Aggarwal, Advocate, R/o H. No. 2759, Katcha Tank, Nahan, Distt. Sirmour (H. P. ).
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जून, 2010/14 ज्येष्ठ, 1932 11313. Shri Sandeep Kumar s/o Shri Shamsher Singh, Advocate, S. C. -do- r/o H. No. 1311/6, Mohalla Amarpur, Nahan, District Sirmour (H. P. ).
4. Sh. Tika Ram Sharma s/o Sh. Bheem Dutt Sharma, Advocate, O. B. C. -do- r/o Attri Bhawan, Katcha Tank, Nahan, Distt. Sirmour (H. P.).
5. Shri Kamaljeet Sharma s/o Late Shri Chakardhar Sharma, -do- -do- Advocate, r/o LIC-8, Housing Board Colony, Nahan, Distt. Sirmour (H. P.).
6. Sh. Rupesh Mehta s/o Sh. B. N. Mehta, r/o House No. 1185/5, General -do- Mohalla Amarpur, Nahan, Distt. Sirmour (H. P.) ; and
7. Shri Dinesh Kumar Sharma s/o Shri Balmukand Sharma, -do- -do- Advocate, r/o H. No. 155/10, Near MES Temple, Katcha Tank Nahan, Distt. Sirmour (H. P.).
In case anybody has objection regarding their appointment as Public Notary, the objections, if any, be submitted to the office of the undersigned within 14 days from the date of publication in the Official Gazette failing which it shall be presumed that no one has any objection in this regard.
Issued under my hand and the seal of the court this 22nd May, 2010.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Nahan, District Sirmour, Himachal Pradesh.
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश श्री जसमेर सिंह बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री जसमेर सिंह पुत्र श्री गुलजार सिंह, निवासी भदसाली, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी पुत्री अमनदीप का जन्म गांव भदसाली में दिनांक 1-12-2004 को हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-6-2010 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएंगे।
आज दिनांक 24-5-2010 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।1132 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जून, 2010/14 ज्येष्ठ, 1932 ब अदालत श्री वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
श्री रमेश चन्द बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री रमेश चन्द पुत्र श्री मनोहर लाल, निवासी बहडाला, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकीे पुत्री सुनेहा कुमारी का जन्म गांव बहडाला में दिनांक 15-4-2005 को हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 25-6-2010 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएंगे।
आज दिनांक 24-5-2010 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत श्री वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
श्री रविन्द्र कुमार बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री राम रखा, निवासी कोटला कलां, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके पुत्र मुकेश कुमार का जन्म गांव कोटला कलां में दिनांक 17-2-2005 को हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 25-6-2010 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएंगे।
आज दिनांक 24-5-2010 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जून, 2010/14 ज्येष्ठ, 1932 1133 निर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 04 जून, 2010
संख्यासंख्यासंख्यासंख्या 5-8/2008-ई 5-8/2008-ई 5-8/2008-ई 5-8/2008-ई....एलएलएलएल....एनएनएनएन....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और सम्पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग में निःशक्त व्यक्तियों के निम्नलिखित तीन प्रतिशत पदों को आरक्षण से छूट प्रदान करती हैंंः-
1. वाहन चालक 2. चौकीदार
हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और सम्पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 32 के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग में निःशक्त व्यक्तियों के निम्नलिखित तीन प्रतिशत आरक्षण के निम्नलिखित पदों को निम्न रूप में परिलक्षित करती हैं :-
| क्र क्र....संसंसंसं.... क्र क्र | पद का नाम पद पद पद का नाम | निःश्श्श्शक्त व्यक्ति का प्रवर्ग जिसके लिए पद आरक्षित है निः ाक्त व्यक्ति का प्रवर्ग जिसके लिए पद आरक्षित है |
| 1. | निर्वाचन कानूनगो | एच.एच.(पी.डी.) (श्रवण विकलांग)(आंशिक रूप से बहरा) ओ.एच.(ओ.एल.) (शारीरिक रूप से विकलांग)(एक टांग) वी.एच.(एल.वी.)(दृष्टि विकलांग)(कमजोर दृष्टि) |
| 2. | लिपिक | ओ.एच.(ओ.ए.,ओ.एल.) (शारीरिक रूप से विकलांग)(एक बाजू, एक टांग) वी.एच.(बी./एल.वी.)(दृष्टि विकलांग)(अन्धा/कमजोर दृष्टि) एच.एच. (श्रवण विकलांग) |
| 3. | चपड़ासी | ओ.एच.(ओ.ए.,ओ.एल.) (शारीरिक रूप से विकलांग)(एक बाजू, एक टांग) वी.एच.(एल.वी.)(दृष्टि विकलांग)(कमजोर दृष्टि) एच.एच.(पी.डी.) (श्रवण विकलांग)(आंशिक रूप से बहरा ) |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (निर्वाचन)।
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[Authoritative English text of this Department's Notification No. 5-8/2008-ELN, dated 4-6-2010 as
required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
ELECTION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171009, 4th June, 2010
No. 5-8/2008-ELN.—In exercise of the powers vested under Section 33 of the Persons with Disabilities(Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to exempt the following posts from 3% reservation to disabled persons in the Department of Elections, Himachal Pradesh:-
1 Driver. 2 Chowkidar.
2. In exercise of the powers vested under Section 32 of the Persons with Disabilities(Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995, the1134 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जून, 2010/14 ज्येष्ठ, 1932 Governor, Himachal Pradesh is further pleased to identify the following posts for 3% reservation to disabled persons in the Department of Elections, Himachal Pradesh:-
| Sr.No. | Name of Post | Categories of disabled persons for which post is reserved |
| 1. | Election Kanungo | HH(PD)(Hearing Handicapped)(Partially Disabled) OH(OL) (Orthopaedicallly Handicapped)(One Leg) VH(LV) (Visually Handicapped)( Low Vision) |
| 2. | Clerk | OH(OA,OL) (Orthopaedicallly Handicapped)(One Arm,One Leg) VH(B/LV) (Visually Handicapped)( Blind/Low Vision) HH(Hearing Handicapped) |
| 3. | Peon | OH(OA,OL) (Orthopaedicallly Handicapped)(One Arm,One Leg) VH(LV) (Visually Handicapped)(Low Vision) HH(PD)(Hearing Handicapped)(Partially Disabled) |
By order, Sd/- Secretary (Elections).
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लालालालोेेेकककक निर्मा निर्मा निर्मा निर्माण विभागण विभागण विभागण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 26 मई, 2010
ससससंंंंख्ख्ख्ख्यायायाया पीपीपीपी....बीबीबीबी....डडडडब्लयब्लयब्लयब्लयूूूू ((((बी)एफ (5)56/2009बी)एफ (5)56/2009बी)एफ (5)56/2009बी)एफ (5)56/2009....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव कनोग धन्धडेल, तहसील राजगढ ़, जिला सिरमौर में धन्घडेल हब्बन सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, (दक्षिण क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड, शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।
3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, (दक्षिण क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड, शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (विघा विस्वा) सिरमौर राजगढ़ कनोग धन्धडेल 273/2 1-0 251 0-7 254 0-8 315/2 0-16 कुकुकुकुल जोल जोल जोल जोडडडड़़़़ किता -4 किता -4 किता -4 किता -4 2-112-112-112-11
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित