राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, शनिशनिशनिशनिववववारारारार, , , , 5555 जूनजूनजूनजून, 2010, 2010, 2010, 2010////15151515 ज्येष्ठज्येष्ठज्येष्ठज्येष्ठ, 1932, 1932, 1932, 1932
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
निर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 04 जून, 2010
संख्या 5-20/2008-संख्या 5-20/2008-संख्या 5-20/2008-संख्या 5-20/2008-ईएलएनईएलएनईएलएनईएलएन....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः 5-22/86-ई.एल.एन., तारीख 9 जून, 2008 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-
1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....----(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (तृतीय संशोधन) नियम, 2010 है। (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2222.... उपाबन्ध-''क'' का संशोधनउपाबन्ध-''क'' का संशोधनउपाबन्ध-''क'' का संशोधनउपाबन्ध-''क'' का संशोधन....----(1) हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2008 के उपाबन्ध ''क' में ;-
45-राजपत्र/2010-5-6-2010 (1135) 1136 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 जून, 2010/15 ज्येष्ठ, 1932 स्तम्भ संख्या-15 (क) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :- स्तम्भ संख्या-15 (क) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :- स्तम्भ संख्या-15 (क) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :- स्तम्भ संख्या-15 (क) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
''इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद पर संविदा नियुक्ति न ीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों ''इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद पर संविदा नियुक्ति नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों ीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों ीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों ''इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद पर संविदा नियुक्ति न ''इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद पर संविदा नियुक्ति न के अध्यधीन की जाएगीः-के अध्यधीन की जाएगीः-के अध्यधीन की जाएगीः-के अध्यधीन की जाएगीः-
(I) संकल्पनासंकल्पनासंकल्पनासंकल्पना....----(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग में कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर आगे बढ़ाया जा सकेगा।
परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में बढ़ौत्तरी/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि में नवीकरण/बढ़ौतरी की जाएगी।
(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आनाः मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।
(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
(II) संविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियां....----संविदा के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक को 8710/-रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पद के वेतन बैंड के न्यूनतमग्रेड वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 270/-रूपए की रकम (पद के वेतन बैंड के न्यूनतमग्रेड वेतन का 3 प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।
(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी....----मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति और नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी अनुशासन प्राधिकारी होगा।
(IV) चयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रिया....----संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठयक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।
(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति....----जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
(VI) करारकरारकरारकरार....----अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।
(VII) निबन्धन और श्निबन्धन और श्निबन्धन और श्निबन्धन और शर्तेार्तेार्तेार्ते....----(क) संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति को 8710/-रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पद के वेतन बैंड के न्यूनतमग्रेड वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 270/-रूपए (पद के वेतन बैंड के न्यूनतमग्रेड वेतन का 3 प्रतिशत) का हकदार होगा और कोई अन्य सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे कि वरिष्ठ/चयन वेतनमान इत्यादि नहीं दिया जाएगा।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 जून, 2010/15 ज्येष्ठ, 1932 1137 (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा। (घ) नियन्त्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
(ड.) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक ही स्थान पर पांच वर्षों की अवधि पूर्ण कर ली हो, को आवश्यकतानुसार प्रशासनिक आधार पर जहां वांछित हो, स्थानान्तरित किया जा सकेगा। (च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित तत्स्मानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0-एस0आर0, अवकाश नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।'' आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (निर्वाचन)।
उपाबन्ध-''ख'' कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य मुख्य निर्वाचनचनचनचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश के अधिकारी, हिमाचल प्रदेश के अधिकारी, हिमाचल प्रदेश के अधिकारी, हिमाचल प्रदेश के कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य मुख्य निर्वा कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य मुख्य निर्वा कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य मुख्य निर्वा माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप प्ररूप प्ररूप प्ररूप माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का
यह करार श्री/श्रीमती...............................................................पुत्र/पुत्री श्री..........................................निवासी..... ............................................................ संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश, (जिसे इसमें इनके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख....................... को किया गया। 'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त 'प्रथम पक्षकार' को लगाया है और 'प्रथम पक्षकार' ने कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-
1. यह कि प्रथम पक्षकार कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में...............................................से प्रारम्भ होने और .................................को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्निष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा आखिरी कार्य दिवस को अर्थात् ....................................... ....दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा। परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में बढ़ौत्तरी/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि 1138 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 जून, 2010/15 ज्येष्ठ, 1932 संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि में नवीकरण/बढ़ौतरी की जाएगी।
2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 8710/- रूपए प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी को उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदात्मक कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा। 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति स,े स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक ही स्थान पर पांच वर्षों की अवधि पूर्ण कर ली हो, को आवश्यकतानुसार प्रशासनिक आधार पर जहां वांछित हो, स्थानान्तरित किया जा सकेगा। 7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
8. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को कर्मचारी समूह बीमा योजना के साथ-साथ इ.पी.एफ./जी. पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।
10. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को एफ0आर0-एस0आर0, अवकाश नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियमों इत्यादि के प्रावधान लागू नहीं होंगे।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित दिन, मास और वर्ष को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
साक्षियों की उपस्थिति मेंः- 1 .............................................................................. ............................................................................... ................................................................................ (नाम व पूरा पता)
2 .............................................................................. ............................................................................... ................................................................................
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 जून, 2010/15 ज्येष्ठ, 1932 1139 (नाम व पूरा पता)(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)। साक्षियों की उपस्थिति मेंः- 1 .............................................................................. ............................................................................... ................................................................................ (नाम व पूरा पता)
2 .............................................................................. ............................................................................... ................................................................................ (नाम व पूरा पता)
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)।
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[Authoritative English text of this Department's Notification No. 5-20/2008-ELN, dated 4-6-
2010 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
ELECTION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171009, the 4th June, 2010
No. 5-20/2008-ELN.—In exercise of the power conferred by proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Election Department, Junior Scale Stenographer, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2008, notified vide this department's Notification No. 5-22/86-ELN, dated 9th June, 2008, namely:-
1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Election Department, Junior Scale Stenographer, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion (3rd Amendment) Rules, 2010.
(2) These rules shall come in to force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Amendment of Annexure-"A".—(1) In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Election Department, Junior Scale Stenographer, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2008 ;-
For the existing provisions against Column No.15(A), the following shall be
substituted, namely:-
"Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post
will be made subject to the terms and conditions given below:-
1140 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 जून, 2010/15 ज्येष्ठ, 1932(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the, Junior Scale Stenographer in Department of Election, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable for on year to year basis.
Provided that for further extention/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.
(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB.—The Chief Electoral Officer, H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.
(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Junior Scale Stenographer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 8710/-P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + Grade Pay). An amount of Rs. 270/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh will be the Appointing and Disciplinary Authority.
(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Subordinate Service Selection Board, Hamirpur.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENT.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Subordinate Service Selection Board, Hamirpur from time to time.
(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these Rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 8710/-P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + Grade Pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 270/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given.
(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement & LTC etc. Only maternity Leave will be given as per rules.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 जून, 2010/15 ज्येष्ठ, 1932 1141(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
(e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Woman candidate, pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.
(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part officials at the minimum of the pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column."
By order, Sd/- Secretary (Elections).
________
Annexure-"B"
FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE
JUNIOR SCALE STENOGRAPHER AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL
PRADESH THROUGH CHIEF ELECTORAL OFFICER, HIMACHAL PRADESH
This agreement is made on this ___________day of ____________in the year___________________between Shri/Smt./Km.___________________________S/o/W/o/D/o Shri.____________________________R/o________________________________________ _____________________________________________________Contract appointee (herein-after called the FIRST PARTY). AND The Governor, Himachal Pradesh through Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARTY).
Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Junior Scale Stenographer on contract basis on the following terms and conditions:-
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Junior Scale Stenographer for a period of one years commencing on ___________day of _______________and ending on the day of ______________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on _________________ and information notice shall not be necessary.
1142 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 जून, 2010/15 ज्येष्ठ, 1932Provided that for further extention/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.8710/- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contractual appointee. He/She will not be entitled for Medical Reimbursement & LTC etc. Only maternity Leave will be given as per rules.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Junior Scale Stenographer will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of woman candidate pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter part official, at the minimum of the pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).
10. Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. will not be applicable for contract appointees.
IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their
hands the day, month and year first, above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1.__________________________ __________________________ __________________________ (Name and full address)
2.__________________________ __________________________ __________________________ (Name and full address)राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 जून, 2010/15 ज्येष्ठ, 1932 1143
(Signature of the FIRST PARTY)
IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1.__________________________ __________________________ __________________________ (Name and full address)
2.__________________________ __________________________ __________________________ (Name and full address)
(Signature of the SECOND PARTY)
_________
निर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभाग
अधिसूचना
शिमला-9, 4 जून, 2010
संख्या 5-16/2009-ईएलएनसंख्या 5-16/2009-ईएलएनसंख्या 5-16/2009-ईएलएनसंख्या 5-16/2009-ईएलएन....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्वाचन विभाग के निम्नलिखित नायब-तहसीलदार (निर्वाचन) तथा वरिष्ठ सहायक की तहसीलदार (निर्वाचन), श्रेणी-प् (राजपत्रित) के पद पर संशोधित वेतन संरचना (Revised pay structure) 10300-348004400 ग्रेड वेतन में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति के सहर्ष आदेश देती हैंः-
| क्र क्र.... सं क्र क्र सं | अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम व वर्तमान पदस्थापना स्थान |
| 1. | श्री राजेन्द्र सिंह, नायब-तहसीलदार (निर्वाचन), जिला निर्वाचन कार्यालय, हमीरपुर। |
| 2. | श्री मोहर सिंह, नायब-तहसीलदार (निर्वाचन), जिला निर्वाचन कार्यालय, धर्मशाला। |
| 3. | श्री राजेश तोमर, वरिष्ठ सहायक, निर्वाचन विभाग मुख्यालय, शिमला। |
हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापना के भी निम्न प्रकार से सहर्ष आदेश देती हैंः-
| क्र क्र.... सं क्र क्र सं.... सं सं | अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पदनाम | जिस कार्यालय में पदस्थापित किया गया है |
| 1. | श्री राजेन्द्र सिंह, नायब-तहसीलदार (निर्वाचन)। | जिला निर्वाचन कार्यालय, शिमला। (तहसीलदार (निर्वाचन) के रिक्त पद के विपरीत) |
| 2. | श्री मोहर सिंह, नायब-तहसीलदार (निर्वाचन)। | जिला निर्वाचन कार्यालय, धर्मशाला। (तहसीलदार (निर्वाचन) के रिक्त पद के विपरीत) |
| 3. | श्री राजेश तोमर, वरिष्ठ सहायक। | जिला निर्वाचन कार्यालय, ऊना। (तहसीलदार (निर्वाचन) के रिक्त पद के विपरीत) |
पदोन्नति के फलस्वरूप उपरोक्त अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसका एक वर्ष से अनधिक और ऐसी अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसाकि सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।
यदि उपरोक्त पदोन्नत अधिकारी मूल नियमों के नियम-22 (I)(a)(1) के अपवाद खण्ड, जो हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2009 के नियम-11 के साथ पठित है, के अधीन पूर्व पद पर 1144 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 जून, 2010/15 ज्येष्ठ, 1932 वेतन बृद्धि अर्जित करने के उपरान्त् वेतन निर्धारण के इच्छुक हों तो उस दशा में तहसीलदार (निर्वाचन) के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक मास के भीतर उन्हें विभाग को अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उन्हें कथित नियम के अधीन वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं होगा।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के मानकीकरण (Standardization of Electoral Rolls) तथा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2010 से सम्बन्धित अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण तथा समयवद्ध प्रकृति के कार्य के दृष्टिगत उपरोक्त नव-पदोन्नत अधिकारी इन आदेशों की प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर भारमुक्त होकर अपने-अपने पदस्थापना स्थानों पर तहसीलदार (निर्वाचन) के रिक्त पदों का कार्यभार ग्रहण करेंगे।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (निर्वाचन)।
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सििििंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 22 मई, 2010
संख्या सिंचाई 11-14/2010-कांगड़ासंख्या सिंचाई 11-14/2010-कांगड़ासंख्या सिंचाई 11-14/2010-कांगड़ासंख्या सिंचाई 11-14/2010-कांगड़ा....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः महाल रियाली व वेला लुधियाडचां तहसील फतेहपुर, जिला कांगडा़ में शाहनहर परियोजना का किनारा के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अजर्न अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्र्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।
4. अत्याधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुये राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-(4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।
विस्तृविस्तृविस्तृविस्तृत विवरणीत विवरणीत विवरणीत विवरणी
जिला तहसील महाल खसरा नं0 क्षेत्र (हैक्टेयर में) कांगडा़ फतेहपुर रियाली 1969/2 0 04 00 1970/1 0 00 24
1975/1 0 01 16
2215/1 0 00 05
2220 0 01 44
2221/1 0 03 12राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 जून, 2010/15 ज्येष्ठ, 1932 1145 2224/1 0 00 24
2225 0 00 36
2226/1 0 00 30
2228/1 0 00 45
2229/1 0 00 84
2230/1 0 00 68
2233/1 0 01 72
2248/1 0 12 16 Kittas- 14 14 14 14 0 0 0 0 26 26 26 26 76767676 कांगडा़ा़ फतेहपुर वेला लुधियाडचां 1112/1 0 02 42 1113/1 0 00 20 1157/1 0 03 00 1168/2 0 00 42 1174/2 0 01 64 1175/2 0 01 26 1178/1 0 00 14 Kittas-7 0 09 08
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 21 मई, 2010
संख्या सिंचाई 11-12संख्या सिंचाई 11-12संख्या सिंचाई 11-12संख्या सिंचाई 11-12/2010-कांगड़ा/2010-कांगड़ा/2010-कांगड़ा/2010-कांगड़ा....----यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव ठेहड मौजा कोपड़ा तहसील नूरपुर जिला कांगडा़ में पेयजल योजना कोपड़ा-।। के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैे, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्र्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, कांगडा़ हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।1146 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 जून, 2010/15 ज्येष्ठ, 1932
विस्तृविस्तृविस्तृविस्तृत विवरणीत विवरणीत विवरणीत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र (हैक्टेयरों में) कांगडा़ नूरपुर ठेहड 823/1 0-13-44
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 21 मई, 2010
संख्या सिंचाई 11-50संख्या सिंचाई 11-50संख्या सिंचाई 11-50संख्या सिंचाई 11-50/2009/2009/2009/2009-कांगड़ा-कांगड़ा-कांगड़ा-कांगड़ा....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः महाल वेली, तहसील फतेहपुर जिला कांगडा़ में शाहनहर परियोजना का किनारा के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अत्यावश्यक अपेक्षित है, अतएव एतदद्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।
2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतदद्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त अधिनियम की धारा (9) की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है । 4. भूमि रेखांक, का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना, फतेहपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।
विस्विस्विस्विस्तृतृतृतृतततत विवरणी विवरणी विवरणी विवरणी
जिला तहसील महाल खसरा नं0 क्षेत्र (हैक्टेयर में) कांगडा़ फतेहपुर वेली 37/1 0 04 82 40/1 0 01 35 43/1 0 01 55 44/1 0 02 46 45/1 0 01 90 46/1 0 00 20 Kitas-6 0 12 28
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 जून, 2010/15 ज्येष्ठ, 1932 1147 सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 22 मई, 2010
संख्या सिंचाई 11-57/2009-शिमलासंख्या सिंचाई 11-57/2009-शिमलासंख्या सिंचाई 11-57/2009-शिमलासंख्या सिंचाई 11-57/2009-शिमला....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव जटोल, तहसील शिमला (ग्रा0) जिला शिमला में उठाऊ पेयजल योजना नीन जंगल पम्प हाऊस व द्वितीय चरण पम्प हाऊस के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतदद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।
2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग शिमला, जिला शिमला, को उक्त भूमि के अर्जन के आदेश लेने का एतदद्वारा निदेश दिया जाता है ।
3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदश के राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग शिमला, जिला शिमला, को उक्त अधिनियम की धारा (9) की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देनेे से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है ।
4. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग शिमला-3 हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।
विस्तृविस्तृविस्तृविस्तृत विवरणीत विवरणीत विवरणीत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र (हैक्टेयरों में) शिमला शिमला (ग्रा0) जटोल 507/104/1 0-9
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
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ब अदालत श्री लाजम सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री जसवीर सिंह सुपुत्र श्री मोहिन्द्र सिंह, निवासी चेली कलौनी बनीखेत, डाकघर बनीखेत, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) . . प्रार्थी। बनाम
आम जनता . . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री दीवांशी (Diwanshi) की जन्म तिथि 11-8-2009 है, जो कि ग्राम पंचायत बनीखेत के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे। 1148 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 जून, 2010/15 ज्येष्ठ, 1932 इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री दिवांशी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 29-6-2010 को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 13-5-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। लाजम सिंह,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री लाजम सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री अशोक कुमार सुपुत्र श्री संसार चन्द, निवासी चम्बी, डाकघर सुदली, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) . . प्रार्थी। बनाम
आम जनता . . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री काजल की जन्म तिथि 23-8-2002 है, जो कि ग्राम पंचायत सुदली के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी कीे पुत्री काजल की जन्म तिथि ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 29-6-2010 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 18-5-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। लाजम सिंह,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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Before in the Court of Shri Ashwani Raj Shah, H. A. S. Sub Divisional Magistrate Churah,
District Chamba, Himachal Pradesh
Shri Chain Lal son of Shri Mohan Lal, r/o Ghughyarhu, Pargna Loh Tikri, Tehsil Churah, ..Applicant. District Chamba (H. P.)
Versus
General public
..Defendent.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 जून, 2010/15 ज्येष्ठ, 1932 1149 Notice under section 13 (3) Death and Birth Registration Act.Whereas Shri Chain Lal son of Shri Mohan Lal, r/o Ghughyarhu, Pargna Lohi Tikri, Tehsil Churah, District Chamba (H. P.) has filed an application alongwith its enclosures affidavit etc. regarding registration of date of birth and name of entry in the of concerned Panchayat i. e. Sawalla of her daughter named Miss Anu Kumari and date of birth i. e. 15-3-2004.
Hence the proclamation for publication to the General Public is issued, if any one has any objection/Claim regarding entry the name and birth of Anu Kumari Shri Chain Lal son of Shri Mohan Lal, r/o Ghughyarhu, Pargna Lohi Tikri, Tehsil Churah, District Chamba (H. P.), they may file their objections/claims on or before one month 29th July, 2010 of this notice in the court failing which necessary orders will be passed to the concerned Panchayat, Sawalla, Pargna Loh Tikri, Tehsil Churah, Distt. Chamba (H. P.) for registration.
Given today Churah the 21st April, 2010 under my signature and seal of this Court.
Seal.
ASHWANI RAJ SHAH, Sub Divisional Magistrate, Churah, District Chamba, Himachal Pradesh.
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ब अदालत कुलैक्टर उप मण्डल भटियात स्थित चुवाड़ी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 7/2009 तारीख मरजुआ : 13-8-09 तारीख पेशी : 15-7-2010 राज कुमारी पुत्री श्री गोविन्द सिंह उर्फ गोविन्द, गांव भनवाडा, तहसील भटियात, जिला चम्बा व अन्य . . प्रार्थी।
बनाम
1. जैमल पुत्र रोजगारी, 2. वलीतू विधवा साहवणू उर्फ सोनू, 3. कान्ता पुत्री साहवणू, 4. वकील पुत्र साहवणू, 5. दर्शना पुत्री साहवणू, 6. करनैलो पुत्र साहवणू, 7. कैंचना पुत्री साहवणू, 8. केवल पुत्र साहवणू, 9. तिलको पुत्र साहवणू, 10. पूर्ण पुत्र साहवणू, 11. रिझो उर्फ तिलो विधवा महेशो, निवासी कामला, मौजा सियुन्ता, तहसील भटियात, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
विषयविषयविषयविषय....--------Application for an excution of order passed by Hon'ble High Court of H. P. on dated 25-8- 08 in CWP No. 814/2003 in favour of applicant/DH U/S 4 of the H. P. Restitution of Mortgage Land Act 1976 of the Mortgaged Land comprising khewat No. 45, Khatauni No. 90, Khasra Nos. 956, 957, 958 land measuring 8 Bighas and 17 Biswas situated at Mohal Tika Tehsil Bhatiyat, Distt. Chamba (H. P.).
उपरोक्त मुकद्दमा में प्रतिवादी कान्ता पुत्री साहवणू, दर्शना पुत्री साहवणू, तिलको पुत्र साहवणू, व रिझो उर्फ तिलो विधवा महेशो, निवासी गांव कामला, मौजा सियुन्ता, तहसील भटियात, जिला चम्बा को इस न्यायालय द्वारा कई बार समन जारी किए गए परन्तु उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है। अतः न्यायालय को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उनकी तामील साधारण तरीके से होना सम्भव न है।
अतः इस इश्तहार द्वारा उक्त प्रतिवादियों को सूचित किया जाता है कि उन्हें यदि कोई एतराज हो तो वे असालतन या वकालतन दिनांक 15-7-2010 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में हाजिर हो कर पेश करेें अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में कार्यवाही एक पक्षीय अमल में लाई जाएगी।1150 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 जून, 2010/15 ज्येष्ठ, 1932 आज दिनांक 13-5-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कुलैक्टर, उप मण्डल भटियात स्थित चुवाड़ी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, काल्पा स्थित रिकांगपिओ, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती पुनम पत्नी स्व0 श्री दलीप कुमार, निवासी ग्राम पांगी, तहसील काल्पा, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
. . प्रार्थीया।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
इश्तहार बराए राजपत्र में प्रकाशित करने हेतू।
प्रार्थीया श्रीमती पुनम पत्नी स्व0 श्री दलीप कुमार, निवासी ग्राम पांगी, तहसील काल्पा, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने एक दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत इस अदालत में गुजारी है कि प्रार्थिया के पुत्र ध््राुव, निवासी ग्राम पांगी का जन्म दिनांक 29-2-2008 को हुआ है लेकिन अनभिज्ञता के कारण अपने पुत्र ध््राुव की जन्म तिथि पंंचायत अभिलेख पांगी, तहसील काल्पा में दर्ज नहीं कर सकी तथा अब अपने उपरोक्त पुत्र की जन्म तिथि की तारीख जो 29-2-2008 है को दर्ज करना चाहती है। अतः प्रार्थिया के उपरोक्त पुत्र की जन्म तिथि की तारीख पंचायत अभिलेख पांगी में दर्ज करने बारे राजपत्र हिमाचल प्रदेश में इश्तहार जारी किया जाता है कि किसी व्यक्ति विशेष को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27-6-2010 तक अदालत हजा में असालतन या वकालतन हाजिर हो कर अपना उजर व एतराज प्रस्तुत करें अन्यथा ग्राम पंचायत पांगी, तहसील काल्पा को प्रार्थिया के पुत्र की जन्म तिथि की तारीख दर्ज करने के आदेश जारी किया जाएगा।
आज दिनांक 26-5-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, काल्पा स्थित रिकांगपिओ, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, काल्पा स्थित रिकांगपिओ, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री सुमन सिंह पुत्र श्री सामु राम, निवासी ग्राम पांगी, तहसील काल्पा, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 जून, 2010/15 ज्येष्ठ, 1932 1151 दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.इश्तहार बराए राजपत्र में प्रकाशित करने हेतू।
प्रार्थी श्री सुमन सिंह पुत्र श्री सामू राम, निवासी ग्राम पांगी, तहसील काल्पा, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने एक दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत इस अदालत में गुजारी है कि प्रार्थी की पुत्री संगीता देवी, निवासी ग्राम पांगी की मृत्यु दिनांक 29-11-2009 को हुई है लेकिन अनभिज्ञता के कारण अपनी पुत्री संगीता की मृत्यु तिथि पंंचायत अभिलेख पांगी, तहसील काल्पा में दर्ज नहीं कर सका तथा अब अपनीे उपरोक्त पुत्री की मृत्यु की तारीख जो 29-11-2009 है को दर्ज करना चाहता है। अतः प्रार्थी की उपरोक्त पुत्री की मृत्यु तिथि की तारीरख पंचायत अभिलेख पांगी में दर्ज करने बारे राजपत्र हिमाचल प्रदेश में इश्तहार जारी किया जाता है कि किसी व्यक्ति विशेष को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27-6-2010 तक अदालत हजा में असालतन या वकालतन हाजिर हो कर अपना उजर व एतराज प्रस्तुत करें अन्यथा ग्राम पंचायत पांगी, तहसील काल्पा को प्रार्थी की पुत्री की मृत्यु तिथि की तारीख दर्ज करने का आदेश जारी किया जाएगा।
आज दिनांक 26-5-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, काल्पा स्थित रिकांगपिओ, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
--------- ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, काल्पा स्थित रिकांगपिओ, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री प्रदीप कुमार स्व0 श्री भगत चन्द, निवासी ग्राम काल्पा, तहसील काल्पा, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
इश्तहार बराए राजपत्र में प्रकाशित करने हेतू।
प्रार्थी श्री प्रदीप कुमार स्व0 श्री भगत चन्द, निवासी ग्राम काल्पा, तहसील काल्पा, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने एक दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत इस अदालत में गुजारी है कि प्रार्थी की पुत्री रेशमा सोनी, निवासी ग्राम काल्पा का जन्म दिनांक 28-7-2004 को हुआ है लेकिन अनभिज्ञता के कारण अपनी पुत्री रेशमा सोनी की जन्म तिथि पंंचायत अभिलेख काल्पा, तहसील काल्पा में दर्ज नहीं कर सका तथा अब अपनी उपरोक्त पुत्री की जन्म तिथि की तारीख जो 28-7-2004 है को दर्ज करना चाहता है। अतः प्रार्थी की उपरोक्त पुत्री की जन्म तिथि की तारीख पंचायत अभिलेख काल्पा में दर्ज करने बारे राजपत्र हिमाचल प्रदेश में इश्तहार जारी किया जाता है कि किसी व्यक्ति विशेष को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27-6-2010 तक अदालत हजा में असालतन या वकालतन हाजिर हो कर अपना उजर व एतराज प्रस्तुत करें अन्यथा ग्राम पंचायत काल्पा, तहसील काल्पा को प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि की तारीख दर्ज करने का आदेश जारी किया जाएगा।
आज दिनांक 26-5-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, काल्पा स्थित रिकांगपिओ, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।1152 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 जून, 2010/15 ज्येष्ठ, 1932 ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, काल्पा स्थित रिकांगपिओ, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री विरेन्द्र कुमार श्री बलदेव सिंह, निवासी ग्राम तागलिंग, तहसील काल्पा, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
इश्तहार बराए राजपत्र में प्रकाशित करने हेतू।
प्रार्थी श्री विरेन्द्र कुमार श्री बलदेव सिंह, निवासी ग्राम तागलिंग, तहसील काल्पा, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने एक दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत इस अदालत में गुजारी है कि प्रार्थी की पुत्री कुमारी हरशीता, निवासी ग्राम काल्पा का जन्म दिनांक 13-10-2009 को हुआ है लेकिन अनभिज्ञता के कारण अपनी पुत्री कुमारी हरशीता की जन्म तिथि पंंचायत अभिलेख पवारी, तहसील काल्पा में दर्ज नहीं कर सका तथा अब अपनी उपरोक्त पुत्री की जन्म तिथि की तारीख जो 13-10-2009 है को दर्ज करना चाहता है। अतः प्रार्थी की उपरोक्त पुत्री की जन्म तिथि की तारीख पंचायत अभिलेख पवारी में दर्ज करने बारे राजपत्र हिमाचल प्रदेश में इश्तहार जारी किया जाता है कि किसी व्यक्ति विशेष को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27-6-2010 तक अदालत हजा में असालतन या वकालतन हाजिर हो कर अपना उजर व एतराज प्रस्तुत करें अन्यथा ग्राम पंचायत पवारी, तहसील काल्पा को प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि की तारीख दर्ज करने का आदेश जारी किया जाएगा।
आज दिनांक 26-5-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, काल्पा स्थित रिकांगपिओ, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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योजना विभागयोजना विभागयोजना विभागयोजना विभाग
अधिसूूचना
शिमला-2,....................... ,2010
संख्या पीएसंख्या पीएसंख्या पीएसंख्या पीएलजी-एफलजी-एफलजी-एफलजी-एफ....सीसीसीसी.... (एफ) 1-9/94-540- (एफ) 1-9/94-540- (एफ) 1-9/94-540- (एफ) 1-9/94-540-VIII.— यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार रेलवे विभाग के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः गांव कांशीपुर, तहसील अम्ब, जिला ऊना में नंगल-तलवाड़ा रेल लाईन (अम्ब-अन्दौरा से दौलतपुर तक) के निर्माण के लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है । अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घाषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन अधिकारी नंगल-तलवाड़ा रेलवे लाईन सहायक आयुक्त, जिला ऊना को उक्त भूमि अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद् द्वारा निर्देश दिया जाता है। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 जून, 2010/15 ज्येष्ठ, 1932 1153 3. भूमि रेखांक का निरीक्षण समाहर्ता भू-अर्जन अधिकारी, नंगल-तलवाड़ा रेलवे लाईन सहायक आयुक्त, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है ।
विस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकबा ((((हैक्टेयर)))) ऊना अम्ब कांशीपुर 867/1 0-08-86 870/1 0-03-76 871/1 0-00-94 872 0-12-56 873/1 0-01-26 875/1 0-08-07 876/1 0-01-17 876/4 0-00-30 877/1 0-02-98 877/3 0-00-08 878/1 0-00-12 878/3 0-00-07 879/2 0-00-56 880 0-04-56 881 0-00-51 882/2 0-00-04 883/1 0-00-04 884 0-03-72 885 0-03-20 886/2 0-03-12 889/2 0-00-60 890/2 0-01-08 891/1 0-00-45 892 0-00-65 898/1 0-00-26 899/2 0-07-00 900 0-02-92 901/2 0-24-03 901/1 0-11-00 902 0-07-93 903/1 0-04-17 904 0-05-75 905/1 0-06-56 906/1 0-03-05 1016/1 0-01-88 1017 0-02-76 1018/1 0-00-81 1029/2 0-00-90 1030 0-00-99 1031 0-00-81 1032 0-00-95 1033 0-02-20 1034 0-01-10 1035 0-01-26 1036/1 0-00-251154 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 जून, 2010/15 ज्येष्ठ, 1932 1037/1 0-00-04 1041 0-08-55 1042 0-02-66 1043 0-02-40 1044 0-02-40 1045/1 0-00-59 1046/2 0-01-72 1047 0-00-86 1048 0-02-29 1049 0-01-62 1050 0-00-72 1051 0-04-90 1052 0-00-84 1053 0-05-04 1054 0-02-16 1055/2 0-00-74 1056/1 0-00-03 1059/2 0-05-17 1091/2 0-00-48 1093/1 0-04-23 1094/2 0-00-42 1095/1 0-00-64 1098/2 0-08-14 1099/1 0-00-09 1100/1 0-00-90 1101/2 0-05-69 1102 0-02-38 1103/3 0-04-08 1104/2 0-05-20 3325/1105/1 0-00-53 3325/1105/2 0-00-33 3326/1105/1 0-00-04 1107/1 0-03-08 1108 0-00-65 1109 0-00-66 1110 0-00-94 1111 0-00-72 1112 0-00-75 1113 0-00-66 1115 0-00-22 1116 0-01-10 1117 0-00-60 1118 0-03-20 1119 0-06-62 1120 0-00-60 1121/2 0-08-62 1124/1 0-00-05 1125/1 0-01-20 1126 0-01-05 1127 0-00-56 1129/1 0-00-72 1239/1 0-01-76राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 जून, 2010/15 ज्येष्ठ, 1932 1155 1240 0-03-45
1241 0-01-18
1242 0-02-45
1243 0-01-71
1244/1 0-00-10
1245/1 0-01-17
1246 0-07-98
1247/2 0-00-75
1248/1 0-00-10
1248/2 0-02-76
1249/2 0-00-77
1250 0-02-40
1251 0-03-08
1252 0-03-68
1253 0-07-25
1254 0-04-61
1255 0-00-59
1256/2 0-01-51
1257/1 0-03-70
1258/2 0-12-85
1259 0-00-60
1260/2 0-01-25
1261/2 0-09-04
1266/2 0-13-12
1267 0-01-98
1268 0-02-46
1269 0-03-00
1270 0-02-52
1271 0-02-18
1272 0-04-23
1273/1 0-18-72
1274 0-10-53
1275/2 0-07-50
1276/1 0-00-07
1278/1 0-02-59
1358/2 0-07-25
1359 0-06-56
1360 0-00-51
1361/1 0-02-31
1363/1 0-00-67
1364 0-01-08
1365 0-02-76
1366 0-03-25
1367 0-01-05
1368 0-01-281156 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 जून, 2010/15 ज्येष्ठ, 1932 1369 0-01-71
1370 0-01-77
1371/2 0-01-79
1372/1 0-00-18
1373/1 0-00-83
1397/1 0-00-45 किता-148 4-66-25
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
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योजना विभागयोजना विभागयोजना विभागयोजना विभाग
अधिसूचना
शिमला-2,......................., 2010
संख्या पीएलजी-एफसंख्या पीएलजी-एफसंख्या पीएलजी-एफसंख्या पीएलजी-एफ....सीसीसीसी.... (एफ)1-9/94-540- (एफ)1-9/94-540- (एफ)1-9/94-540- (एफ)1-9/94-540-VIII.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार रेलवे विभाग के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः गांव शिवपुर, तहसील अम्ब, जिला ऊना में नंगल-तलवाड़ा रेल लाईन (अम्ब-अन्दौरा से दौलतपुर तक) के निर्माण के लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है । अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।
2. भूमि अर्जन अधिनियम,1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन अधिकारी नंगल-तलवाड़ा रेलवे लाईन सहायक आयुक्त, जिला ऊना को उक्त भूमि अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निदश दिया जाता है।
3. भूमि रेखांक का निरीक्षण समाहर्ता भू-अर्जन अधिकारी, नंगल-तलवाड़ा रेलवे लाईन सहायक आयुक्त, जिला ऊना, हिमाचल प्रदश के कार्यालय में किया जा सकता है ।
विस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकबा ((((हैक्टेयर)))) ऊना अम्ब शिवपुर
9/1 0-04-71 10/1 0-00-84 11 0-02-13 12 0-00-42 13/1 0-02-69 15/1 0-04-79 16 0-07-30 17 0-03-62 18 0-02-97 19 0-03-64 20 0-10-24 21 0-01-95 22 0-00-65राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 जून, 2010/15 ज्येष्ठ, 1932 1157 23 0-03-93 24/2 0-03-45 25/1 0-02-84 32/1 0-01-25 32/2 0-00-52 34/1 0-00-26 35/1 0-00-52 36/1 0-01-07 279/1 0-01-89 280 0-00-90 281/1 0-09-87 290/1 0-00-05 292/1 0-00-52 293/1 0-08-81 298/1 0-01-80 300 0-00-30 301/2 0-00-66 302 0-01-30 304 0-06-86 305/1 0-00-14 306/1 0-51-60 307/1 0-04-14 307/2 0-01-89 308/1 0-00-38 308/2 0-00-88 309/1 0-03-80 309/2 0-06-26 310 0-00-32 311 0-13-08 312 0-50-90 313 0-00-38 314 0-06-60 315 0-00-42 316 0-04-00 317 0-05-60 318/1 0-12-60 319/1 0-06-18 320 0-17-34 321 0-18-31 322 0-00-60 323 0-17-41 324 0-17-13 325 0-19-19 326/1 0-39-65 327/1 0-02-18 335/1 0-02-48 335/2 0-00-04 341/1 0-27-18 342/1 0-03-80 343/2 0-12-31 344/1 0-04-32 345 0-07-001158 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 जून, 2010/15 ज्येष्ठ, 1932 346 0-05-95 347/1 0-04-18 348/1 0-08-15 350/2 0-05-81 351/1 0-00-08 353/1 0-00-15 493/1 0-00-35 494/1 0-00-63 497/1 0-00-45 498/1 0-44-93 499/1 0-79-75 501/1 0-08-64 502/1 0-00-77 507/1/1 0-00-33 507/2/2 0-03-55 508 0-07-83 510 0-02-80 516 0-06-84 519/1 0-00-74 किता-84 6-32-79
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित