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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 47, 08 June 2010

Published 08 June 2010

Gazette no.
47
Gazetteid
47/GAZETTE/2010-08/06/2010
Identifier
in.gazette.himachal.2010-06-08.47_gazette_2010-08_06_2010
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, मंगलमंगलमंगलमंगलववववारारारार, , , , 8888 जूनजूनजूनजून, 2010, 2010, 2010, 2010////18181818 ज्येष्ठज्येष्ठज्येष्ठज्येष्ठ, 1932, 1932, 1932, 1932

हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार

शहरी विकास विभागशहरी विकास विभागशहरी विकास विभागशहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 1 जून, 2010

संख्या यु0 डी0 -ए (3) -3/2010संख्या यु0 डी0 -ए (3) -3/2010संख्या यु0 डी0 -ए (3) -3/2010संख्या यु0 डी0 -ए (3) -3/2010....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सख्ंयांक 13) की धाराओं 279 और 304 के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से इस विभाग की अधिसूचना संख्या एल0एस0जी-ए0 (3)-9/94 तारीख 31 जनवरी, 1995 को अधिसूचित और राजपत्र (असाधारण) हिमाचल प्रदेश में तारीख 1-02-1995 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, और पूर्वोक्त-अधिनियम की धारा 279 की उपधारा (5) के अधीन यथाप्रयेक्षित के अनुसार उन्हें जन साधारण की सूचना के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में एतद्‌द्वारा प्रकाशित करती हैैं ।

47-राजपत्र/2010-8-6-2010 (1187) 1188 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जून, 2010/18 ज्येष्ठ, 1932 इन प्रारूप नियमों द्वारा संभाव्यक्तः प्रभावित होने वाला कोई हितबद्ध व्यक्ति यदि, इन नियमों की बावत कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहे तो वह उसे उक्त प्रारूप नियमों के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर अतिरिक्त मुख्य सचिव (शहरी विकास), हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज सकेगा।

निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप(पों) या सुझाव(वों), यदि कोई हों पर, उक्त प्रारूप नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

1111.... संक्षिप्त नाम ओैर प्रारम्भसंक्षिप्त नाम ओैर प्रारम्भसंक्षिप्त नाम ओैर प्रारम्भसंक्षिप्त नाम ओैर प्रारम्भ....----इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन (प्रथम संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2222.... नियम 5 का संशोधननियम 5 का संशोधननियम 5 का संशोधननियम 5 का संशोधन....----हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 5 के उप नियम (1) में ''खण्ड(ङ)'' के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड अंन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(च) यथास्थिति, किसी अन्य नगरपालिका या ग्राम पंचायत में पहले से ही राजिस्ट्रीकृत है।''।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव।

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[Authoritative English Text of this Department notification No.UD-A (3)-3/2010, dated:

1-6-2010, as required under article 348 (3) of the Constitution of India].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st June, 2010

No. UD-A (3)-3 /2010.—In exercise of the powers vested in her under sections 279 and 304 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No.13 of 1994), the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the State Election Commission, is pleased to make the following rules, to amend the Himachal Pradesh Municipal (Election) Rules, 1994, notified vide this Department notification No. LSG-A(3)9/94 dated 31st January, 1995 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, (Extra Ordinary) dated 01-02-1995 and hereby publishes the same in the Rjapatra, Himachal Pradesh for the information of the general public as required under sub-section (5) of section 279 of the Act, ibid.

If any interested person likely to be effected by these draft rules has any objection or suggestion in respect of these rules, he may send the same to the Additional Chief Secretary (UD) to Government of Himachal Pradesh, within a period of 30 days from the date of publication of the said draft rules in the Rjapatra, Himachal Pradesh.

The objection(s) or suggestion(s), if any received within the stipulated period shall be taken into consideration by the Government before finalizing the said draft rules, namely:-

1. Short title and commencement.—These rules may be called the Himachal Pradesh Municipal Election First (Amendment) Rules, 2010.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जून, 2010/18 ज्येष्ठ, 1932 1189 (2) They shall come into force from the date of publication in the Office Gazette.

2. Amendment of rule 5.—In rule 5 of the Himachal Pradesh Municipal Election Rules, 1994, in sub-rule (1), after clause "(e)", the following clause shall be inserted, namely:—

"(f) is already registered in any other municipality or Gram Panchayat, as the case may be."

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary.

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ब अदालत श्री हेम चन्द वर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी वड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 :..................... तिथि पेशी : 15-7-2010 कवि राज बनाम आम जनता। विषय.-राजस्व रिकार्ड में उप नाम दर्ज करवाने बारे।

नोटिस बनाम।

आम जनता मुहाल गढ़ी मौजा थाना।

श्री कवि राज पुत्र श्री सीता राम, निवासी मुहाल गढ़ी ने इस कार्यालय में एक आवेदन-पत्र देकर गुजारिश की है कि उसका नाम उसके स्कूल रिकार्ड एवम्‌ पंचायत में कविराज है जो सही है जबकि राजस्व रिकार्ड खाता नं0 1, 16 मुहाल गढ़ी में रवि कुमार दर्ज है। और राजस्व रिकार्ड में रवि कुमार के साथ कवि राज उपनाम दर्ज करने का आदेश जारी किया जावें।

इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता मुहाल गढ़ी को सूचित कर निर्देश दिया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज बाबत जारी करने के आदेश हो तो दिनांक 15-7-2010 को समय 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश करे। गैर हाजिरी की सूरत में कारवाई जाबता अमल में लाई जावेंगी।

आज दिनांक 26-5-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हेम चन्द वर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी वड़ोह,

जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।1190 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जून, 2010/18 ज्येष्ठ, 1932 ब अदालत श्री देवी सिंह नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री सूरत राम पुत्र बसंत राम, निवासी निगानी, तहसील निचार, जिला किन्नौर।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता।

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री सूरत राम पुत्र बसंत राम, निवासी निगानी, तहसील निचार, जिला किन्नौर ने इस कार्यालय में एक शपथ-पत्र के साथ दरख्वास्त गुजारी है कि उसके पुत्र सुनील कुमार जिसकी जन्म तिथि 4-11-1986 सही है। ग्राम पंचायत निचार के अभिलेख में पुत्र की जन्म तिथि 4-12-1986 दर्ज किया है जो गलत है। इसे अब दुरुस्त कर दर्ज करने बारा इस न्यायालय से अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सुनील कुमार की जन्म तिथि दुरुस्त कर मिति 4-11-1986 पंचायत अभिलेख निचार में दर्ज करने बारा किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 1-7-2010 को सुबह 10.00 बजे प्रातः अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर होकर एतराज व उजर असालतन/वकालतन पेश कर सकता है, अन्यथा आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और उसके उपरान्त कोई उजर/एतराज समायत नहीं होंगे।

आज दिनांक 31-5-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

देवी सिंह नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत उप मण्डल दण्डाधिकारी, काल्पा स्थित रिकांग पिओ, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती शारदा देवी पत्नी श्री छैरिंग पलदन, निवासी ग्राम खवांगी, तहसील काल्पा, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश। . .प्रार्थिन।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्रीमती शारदा देवी पत्नी श्री छैरिंग पलदन, निवासी ग्राम खवांगी, तहसील काल्पा, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने एक दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जून, 2010/18 ज्येष्ठ, 1932 1191 अन्तर्गत इस अदालत में गुजारी है कि है कि प्रार्थीया के पुत्र श्री हिमान्शु, निवासी ग्राम खवांगी की जन्म तिथि दिनांक 3-9-2005 को हुआ है लेकिन अनभिज्ञता के कारण अपने पुत्र श्री हिमान्शु की जन्म तिथि पंचायत अभिलेख खवांगी, तहसील काल्पा में दर्ज नहीं कर सकी तथा अब अपने उपरोक्त पुत्र के जन्म तिथि की तारीख जो 3-9-2005 है को दर्ज करना चाहती है। अतः प्रार्थीया के उपरोक्त पुत्र की जन्म तिथि की तारीख पंचायत अभिलेख खवांगी में दर्ज करने बारे राजपत्र हि0 प्र0 में इश्तहार जारी किया जाता है कि किसी व्यक्ति विशेष को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 29-6-2010 तक अदालत हजा में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज प्रस्तुत करें अन्यथा ग्राम पंचायत खवांगी, तहसील पवारी को प्रार्थीया के पुत्र का जन्म तिथि की तारीख दर्ज करने का आदेश जारी किया जाएगा।

आज दिनांक 28-5-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

उप मण्डल दण्डाधिकारी, काल्पा स्थित रिकांग पिओ,

जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री मनोज कुमार (हि0प्र0से0), उप-मण्डलीय दण्डनायक, उप-मण्डल उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति (हि0 प्र0)

श्री कुल देव पुत्र श्री देव राज, गांव मडग्रा, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए ग्राम पंचायत उदयपुर के परिवार रजिस्टर में नाम दरूस्ती करवाने हेतु। श्री कुल देव पुत्र श्री देव राज, गांव मडग्रा, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया जिसमें उसने उल्लेख किया है कि प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत के परिवार रजिस्टर में कुलदेव सिंह लिखा गया है परन्तु प्रार्थी के पुत्र बीर के दसवीं तथा अन्य प्रमाण-पत्रों में कुल देव लिखा गया है। प्रार्थी को घर गांव तथा समाज में कुलदेव के नाम से जाना जाता है। अब प्रार्थी ग्राम पंचायत उदयपुर के पैदाईश रजिस्टर व परिवार रजिस्टर में कुल देव नाम पंजीकृत कर दर्ज करवाना चाहता है। अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के परिवार रजिस्टर में कुल देव नाम पंजीकृत कर दर्ज करवाने में कोई एतराज हो तो इस अदालत में दिनांक 30-6-2010 को असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताविक शपथ-पत्र उपरोक्त प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत उदयपुर के परिवार रजिस्टर व पैदाईश रजिस्टर में दुरूस्त करवाने के आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 26-5-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। मनोज कुमार (हि0प्र0से0),

उप-मण्डलीय दण्डनायक, उप-मण्डल उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति (हि0 प्र0)।1192 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जून, 2010/18 ज्येष्ठ, 1932 ब अदालत श्री मनोज कुमार (हि0प्र0से0), उप-मण्डलीय दण्डनायक, उप-मण्डल उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति (हि0 प्र0)

रोशन लाल पुत्र श्री राम लाल, गांव थिरोट, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए ग्राम पंचायत थिरोट के मृत्यु रजिस्टर में नाम दर्ज करवाने हेतु।

रोशन लाल पुत्र श्री राम लाल, गांव थिरोट, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया जिसमें उसने उल्लेख किया है कि प्रार्थी के पिता श्री राम लाल की मृत्यु दिनांक 28-12-2009 को हुई है। प्रार्थी नौकरी पेशा होने से अक्सर घर से बाहर रहता है जिस कारण अपने पिता की मृत्यु रिर्पोट ग्राम पंचायत थिरोट के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज न करवा सका। अब प्रार्थी ग्राम पंचायत थिरोट के मृत्यु रजिस्टर में नाम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के पिता की मृत्यु रिर्पोट मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करवाने में कोई एतराज हो तो इस अदालत में दिनांक 30-6-2010 को असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताविक शपथ-पत्र उपरोक्त प्रार्थी के पिता की मृत्यु रिर्पोट ग्राम पंचायत थिरोट के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करवाने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 26-5-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया । मोहर। मनोज कुमार (हि0प्र0से0),

उप-मण्डलीय दण्डनायक, उप-मण्डल उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री पी0 एस0 नेगी, सहायक सताहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री मसत राम पुत्र श्री गंगा राम, निवासी गांव चदाली, हालाबाद, गांव झाकड़ी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

1. श्री गंगा राम पुत्र श्री सेखडू, गांव चदाली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)। 2. आम जनता . . प्रतिवादी। दरख्वास्त तसदीक मकफूल-उल-खवरी वरास्त श्री गंगा राम पुत्र श्री सेखडू, निवासी मुहाल चदाली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जून, 2010/18 ज्येष्ठ, 1932 1193 नोटिस बनाम श्री गंगा राम व आम जनता। श्री मसत राम पुत्र श्री गंगा राम, निवासी गांव चदाली, हालाबाद, गांव झाकड़ी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका पिता श्री गंगा राम पुत्र श्री सेखडू, गांव चदाली, तहसील रामपुर बुशैहर, वाका चक चदाली में खाता नं0 8, 10, 85, 86, 87 व 89 में भूमि का मालिक दर्ज कागजात माल है। प्रार्थी का पिता श्री गंगा राम अरसा 30 साल से लापता है उसके जिन्दा व मृत्यु बारे कोई पता न है इस बीच इनकी कोई चिटट्‌ी-पत्र नहीं आया है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि उक्त श्री गंगा राम की मकफूल-उल-खवरी वरास्त का इन्तकाल बहक उसके जायज वारसान के नाम दर्ज कर तस्दीक किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता, वाशिन्दगान देह व श्री गंगा राम को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्री गंगा राम पुत्र श्री सेखडू, निवासी गांव चदाली की वरास्त का मकफूल-उल-खवरी का इन्तकाल बहक उसके जायज वारसान के नाम दर्ज करवाने में यदि कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति असालतन या वकालतन दिनांक 30-6-2010 अथवा इससे पूर्व इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। तदोपरान्त कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

आज दिनांक 25-5-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। पी0 एस0 नेगी, सहायक सताहर्ता द्वितीय श्रेणी,

रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री पी0 एस0 नेगी, सहायक सताहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) नं0 मुकद्दमा : तारीख दायर 8/2010 18-2-2010 श्री गंगा दास पुत्र श्री माधू, निवासी गांव त्यावल, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। दरख्वास्त नाम दरूस्ती खाता/खतौनी नं0 121/344 ता 346 वाका चक त्यावल, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

दरख्वास्त नाम दरूस्ती हमारे समक्ष श्री गंगा दास पुत्र श्री माधू, निवासी गांव त्यावल, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि उसका नाम मुताविक ग्राम पंचायत अभिलेख त्यावल (ज्यूरी) श्री गंगा दास सही व दरूस्त है। परन्तु माल कागजात के खाता/खतौनी नं0 121/344 ता 346 वाका चक त्यावल में श्री गंगा दास के स्थान पर गंगा राम दर्ज है जोकि गलत है । इसलिए माल कागजात में श्री गंगा राम के स्थान पर श्री गंगा दास दर्ज करवाना चाहता है। नाम की पुष्टि बारे शपथ-पत्र ग्राम पंचायत नकल परिवार रजिस्टर संलग्न मिसल पर रखी है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि गंगा दास उर्फ श्री गंगा राम जिसका नाम राजस्व अभिलेख में श्री गंगा राम दर्ज है के स्थान पर श्री गंगा दास उर्फ श्री गंगा राम दर्ज करने बारा किसी व्यक्ति का किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-6-2010 को प्रातः 1194 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जून, 2010/18 ज्येष्ठ, 1932 10.00 बजे या इससे पूर्व किसी कार्य दिवस असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। किसी के हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जाएगा कि इस नाम की दरूस्ती बारा किसी को कोई एतराज नहीं है तथा इसके उपरान्त कोई उजर व एतराज न काबले समायत होगा तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 25-5-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। पी0 एस0 नेगी, सहायक सताहर्ता द्वितीय श्रेणी,

रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री पी0 एस0 नेगी, सहायक सताहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) नं0 मुकद्दमा : तारीख दायर 25-5-2010 श्री धर्म सैन पुत्र, श्री मोलक राम, निवासी गांव जधोरी 15/20, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। दरख्वास्त नाम दरूस्ती खाता/खतौनी नं0 38/101 ता 104 वाका चक चण्डी 15/20, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

दरख्वास्त नाम दरूस्ती इस अदालत में श्री धर्म सैन पुत्र श्री मोलक राम, निवासी गांव जधोरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि नकल जमाबन्दी वाबत साल 2003-2004 उप-मुहाल चण्डी के खाता/खतौनी नं0 38/101 ता 104, में उसका नाम धर्म सिंह दर्ज है जोकि गलत है। जबकि उसका नाम मुताविक प्रमाण-पत्र, ग्राम पंचायत चण्डी ब्राण्डा धर्म सैन पुत्र श्री मोलिक राम है जो सही है। इसलिए माल कागजात में धर्म सिंह के स्थान पर धर्म सैन उर्फ धर्म सिंह दर्ज करवाना चाहता है। धर्म सैन की पुष्टि हेतु प्रमाण-पत्र, ग्राम पंचायत व शपथ-पत्र संलग्न दरख्वास्त कर रखा है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि धर्म सिंह के स्थान पर धर्म सैन उर्फ धर्म सिंह दरूस्त/दर्ज करने बारा किसी का किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-6-2010 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व किसी कार्य दिवस असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई उजर व एतराज न काबले समायत होगा तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 25-5-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। पी0 एस0 नेगी, सहायक सताहर्ता द्वितीय श्रेणी,

रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जून, 2010/18 ज्येष्ठ, 1932 1195 ब अदालत श्री एस0 एल0 बन्सल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री जगदीश चन्द, निवासी गांव त्यावल, डाकघर ज्यूरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थिन।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। दरख्वास्त नाम दरूस्ती खाता/खतौनी नं0 51 मिन/178, खसरा नं0 1165, वाका चक रंगोरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

दरख्वास्त नाम दरूस्ती इस अदालत में श्रीमती गीता देवी पत्नी स्व0 श्री जगदीश चन्द, निवासी गांव त्यावल, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि उसका नाम जमाबन्दी वर्ष 1999-2000 खाता/खतौनी नं0 52 मिन/173 वाका चक रंगोरी में श्रीमती गीता देवी पत्नी जगदीश चन्द सही व दरूस्त दर्ज है जबकि जमाबन्दी वर्ष 2004-2005 खाता/खतौनी नं0 51 मिन/178 वाका चक रगोरी में शीला देवी पत्नी श्री जगदीश चन्द दर्ज है जोकि गलत है। इसलिए माल कागजात में शीला देवी के स्थान पर श्रीमती गीता देवी दर्ज करवाना चाहती है। श्रीमती गीता देवी नाम की पुष्टि हेतु नकल जमाबन्दी वर्ष 1999-2000 मतदाता पहचान-पत्र व उद्यान कार्ड की छाया प्रति संलग्न दरख्वास्त कर रखी है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि गीता देवी जिसका नाम राजस्व अभिलेख में शीला देवी दर्ज है के स्थान पर श्रीमती गीता देवी उर्फ शीला देवी दर्ज करने बारा किसी व्यक्ति का किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-6-2010 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश करे। इसके उपरान्त कोई उजर व एतराज न काबले समायत होगा।

आज दिनांक 26-5-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। एस0 एल0 बन्सल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री मनोज चौहान, उप-मण्डल दण्डाधिकारी ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री नजीर पुत्र श्री रफीक अली, वासी पोहल, ग्राम पंचायत वखोल, तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी। आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

1196 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जून, 2010/18 ज्येष्ठ, 1932

श्री नजीर पुत्र श्री रफीक अली, ग्राम पोहल, ग्राम पंचायत वखोल, तहसील कोटखाई, जिला शिमला ने अपनी पत्नी हसीना जिसकी जन्म तिथि 10-10-1985 की व नाईसा पुत्री जिसकी जन्म तिथि 16-7-2008 की है को परिवार रजिस्टर में ग्राम पंचायत वखोल में दर्ज करवाने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारा किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-6-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 22-5-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। मनोज चौहान,

उप-मण्डल दण्डाधिकारी ठियोग,

जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री मनोज चौहान, उप-मण्डल दण्डाधिकारी ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री दिनेश पुत्र श्री श्याम सिंह, ग्राम बगनल, ग्राम पंचायत किमाह, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी। आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री दिनेश पुत्र श्री श्याम सिंह, ग्राम बगनल, ग्राम पंचायत किमाह, तहसील ठियोग, जिला शिमला ने अपने पुत्र ध्रुव जिसकी जन्म तिथि 7-12-2006 की है को परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत किमाह में दर्ज करवाने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारा किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-6-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 22-5-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। मनोज चौहान,

उप-मण्डल दण्डाधिकारी ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जून, 2010/18 ज्येष्ठ, 1932 1197 ब अदालत श्री मनोज चौहान, उप-मण्डल दण्डाधिकारी ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री श्यामा नन्द पुत्र श्री सीरीया राम, ग्राम ग्रठाण (मोहर), ग्राम पंचायत कलीण्ड, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी। आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री श्यामा नन्द पुत्र श्री सीरीया राम, ग्राम ग्रठाण (मोहर), तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अपनी पुत्री कुमारी पूजा कमल जिसकी जन्म तिथि 1-1-2007 की है और परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत कलीण्ड में दर्ज करवाने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारा किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-6-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 22-5-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। मनोज चौहान,

उप-मण्डल दण्डाधिकारी ठियोग,

जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री मनोज चौहान, उप-मण्डल दण्डाधिकारी ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री रणजीत गुप्ता पुत्र श्री राम कुमार, ग्राम व डाकघर चियोग, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी। आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रणजीत गुप्ता पुत्र श्री राम कुमार, ग्राम व डाकघर व पंचायत चियोग, तहसील ठियोग, जिला शिमला ने अपनी पत्नी विजय लक्ष्मी को परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत चियोग में दर्ज करवाने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है। 1198 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जून, 2010/18 ज्येष्ठ, 1932 अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारा किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-6-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 22-5-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। मनोज चौहान,

उप-मण्डल दण्डाधिकारी ठियोग,

जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री मनोज चौहान, उप-मण्डल दण्डाधिकारी ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्रीमती राधा देवी पुत्री सुवधा, ग्राम फागू, ग्राम पंचायत चियोग, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी। आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती राधा देवी पुत्री सुवधा, ग्राम फागू, ग्राम पंचायत चियोग, तहसील ठियोग, जिला शिमला ने स्वयं श्रीमती राधा देवी जिसकी जन्म तिथि 15-3-1974 व निरज कुमार की जन्म तिथि 14-4-1974 व पुत्र इशु की जन्म तिथि 20-12-1997 व पुत्री अनु की जन्म तिथि 22-4-1995 तथा किरन की जन्म तिथि 21-6-1999 की है को परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत चियोग में दर्ज करवाने हेतु आवेदन प्रार्थना-पत्र गुजार रखा है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारा किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-6-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 22-5-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। मनोज चौहान,

उप-मण्डल दण्डाधिकारी ठियोग,

जिला शिमला (हि0 प्र0)।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जून, 2010/18 ज्येष्ठ, 1932 1199 उद्याउद्याउद्याउद्योग ेग ेग ेग विभागविभागविभागविभाग शुद्धिपत्र

शिमला-171002, 3 जून, 2010

संख्या संख्या संख्या संख्या इण्ड-ए(एफ)10-2/2009इण्ड-ए(एफ)10-2/2009इण्ड-ए(एफ)10-2/2009इण्ड-ए(एफ)10-2/2009....--------कृपया इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-5-2010 के पैरा-3 में ''तहसील सदर, जिला बिलासपुर'' के स्थान पर ''तहसील नालागढ़, जिला सोलन'' पढ़ा जाए ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-

अवर सचिव।

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अपारम्परिक ऊर्जा स्त्राअपारम्परिक ऊर्जा स्त्राअपारम्परिक ऊर्जा स्त्राअपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत विभागेत विभागेत विभागेत विभाग

अधिसूचना

5 जून, 2010

संख्यासंख्यासंख्यासंख्याः एन0ई0एस0-एफ-ः एन0ई0एस0-एफ-ः एन0ई0एस0-एफ-ः एन0ई0एस0-एफ-((((5555))))2/20092/20092/20092/2009....--------यतः मै0 एन0एस0एल0 मसली पावर जैनरेशन प्राइवेट, लिमिटिड, जिसका पंजीकृत कार्यालय ए-105, फेज़-2, सैक्टर-3, न्यू शिमला, हि0 प्र0 तथा कार्पोरेट कार्यालय 905, मंजिल कंचन जंगा भवन, 18 बाराखम्बा रोड़, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 (ई) के अन्तर्गत एक निजी कम्पनी है के द्वारा अपने व्यय पर कम्पनी के प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल मसली व खरोट, तहसीलः चड़गांव, जिलाः शिमला, हिमाचल प्रदेश में मसली (5.00 मै0वा0) लघु जल-विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी आपेक्षित है। अतःएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन आपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए यह घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता एवं उप-मण्डलाधिकारी (ना0), रोहड़ू जिलाः शिमला, हिमाचल प्रदेश को ऐतद्‌द्वारा भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का निर्देश दिया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू-अर्जन सहाहर्ता एवं उपमण्डलाधिकारी (ना0), रोहड़ू जिलाः शिमला, उक्त अधिनियम की धारा-9 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं ।

4. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता एवं उप-मण्डलाधिकारी (ना0), रोहडू,़ जिलाः शिमला, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है।1200 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जून, 2010/18 ज्येष्ठ, 1932 विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर रकवा (हैक्टेयर में) शिमला चिड़गांव खरोट 861/1 00.01.30

722 00.01.27

723 00.06.76

718 00.01.44

733 00.02.87

731 00.00.47

719 00.01.70

मसली 786/2 00.01.48

764 00.02.91

763/2 00.00.32

150/2 00.03.60

172/2 00.01.44

218/2 00.01.94

769 00.02.75

768 00.01.64

549 00.33.46

कुल कित्ताः 16 कुल रकबाः 00.65.35

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 08 June 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2010-06-08.47_gazette_2010-08_06_2010/. Archive identifier in.gazette.himachal.2010-06-08.47_gazette_2010-08_06_2010.