राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, वीरवीरवीरवीरववववारारारार, , , , 10101010 जूनजूनजूनजून, 2010, 2010, 2010, 2010////20202020 ज्येष्ठज्येष्ठज्येष्ठज्येष्ठ, 1932, 1932, 1932, 1932
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला, 26 मई, 2010
संख्या संख्या संख्या संख्या विद्युतविद्युतविद्युतविद्युत....-छ--छ--छ--छ-((((5555))))-9/2009-9/2009-9/2009-9/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल लोहारा टिक्करी, तहसील रैणुका जी, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह धोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु धोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम, उत्तम भवन, शिमला-4 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।
49-राजपत्र/2010-10-6-2010 (1233)1234 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जून, 2010/20 ज्येष्ठ, 1932 3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है्र कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भूमि अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम, उत्तम भवन, शिमला-4 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।
4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर रकवा (बिघों में) सिरमौर रैणुका जी लोहारा टिक्करी 2 5-18 3 1-6
9 10-12
10 0-10
243/4 1-0
5 1-2
277/246/18 2-0
276/246/18 0-16
22 0-7
24 0-9
248/32 1-2
15 1-16
16 2-3
245/18 2-7
19 0-15
21 1-6
23 0-7
26 1-6
28 0-14
30 0-13
36 11-12
40 0-10
41 16-8
48 9-4
17 8-5
18/1 0-8
20 0-16
27 0-16
29 0-11
31 3-0 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जून, 2010/20 ज्येष्ठ, 1932 1235 25 2-7
280/244/4 1-8
282/8 0-9
11 0-12
281/244/4 1-1
6 1-12
7 0-16
283/8 0-7
13 0-5
33 0-17
38 0-17
45 117-5
42 0-9
46 3-3
47 34-9
247/32 0-2
45/1 6-10
12 14-14
14 1-2
34 2-13
37 0-18
49 1-6
कुल कित्ता-55 कुल रकबा-286-11बिधा
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
-------
बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला, 26 मई, 2010
संख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युत....-छ--छ--छ--छ-((((5555))))-7-7-7-7/2009/2009/2009/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल गवाही, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम, उत्तम भवन, शिमला-4 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है। 1236 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जून, 2010/20 ज्येष्ठ, 1932 3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भूमि अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम, उत्तम भवन, शिमला-4 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।
4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर रकवा (बिघों में) सिरमौर नौहरा गवाही 314 3-13
328 1-3
303 2-16
327 1-1
456/304 0-8
444/300 1-12
302 0-11
457/304 0-8
301 4-19
315 0-17
326 0-10
316 0-17
325 0-10
447/307 1-4
449/363 4-8
329 0-17
355 6-4
338 0-1
339 1-18
319 0-4
321 2-4
322 1-12
323 0-7
359 1-12
361 1-17
330 3-9
358 1-1
337 0-1
356 0-17
357 1-14 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जून, 2010/20 ज्येष्ठ, 1932 1237 311 1-10 331 2-18
351 0-1
352 0-1
353 7-9
354 0-2
324 2-8
310 1-3
445/300 2-1
317 1-16
364/1 2-19
318 7-14
364 27-2
332 0-3
333 0-1
334 0-1
335 0-1
336 0-1
कुल कित्ता- 50 कुल रकबा- 109-0 बिधा
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
--------
बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला, 28 मई, 2010
संख्या संख्या संख्या संख्या विद्युतविद्युतविद्युतविद्युत....-छ--छ--छ--छ-((((5555))))-10/2009-10/2009-10/2009-10/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल लगनू, तहसील रैणुका जी, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम, उत्तम भवन, शिमला-4 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।1238 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जून, 2010/20 ज्येष्ठ, 1932 3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भूमि अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम, उत्तम भवन, शिमला-4 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।
4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर रकबा (बिघों में) सिरमौर रैणुका जी लगनू 734/688 4-18
735/688 266-14
685 22-3
683 7-16
684 3-6
687 6-5
682 1-7
697 10-19
680/1 10-10
695 93-0
696 10-19
699 15-6
686 1-1
694 8-18
698 9-17
690 0-3
689 0-19
692 0-5
691 0-11
693 0-14 कुल कित्ता-20 कुल रकबा- 475-11 बिघे
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जून, 2010/20 ज्येष्ठ, 1932 1239 बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला, 26 मई, 2010
संख्या संख्या संख्या संख्या विद्युतविद्युतविद्युतविद्युत....-छ-(5-छ-(5-छ-(5-छ-(5))))-39/2010-39/2010-39/2010-39/2010....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल झुनझन, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0 में लूहरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय, भू अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला में किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी जिला तहसील गांव खसरा नम्बर रकवा (हैक्टेयर में) शिमला कुमारसैन झुनझन 3 0-04-26 7 0-15-39
4 0-12-45
कुल कित्ता- 3 कुल रकवा-0-32-10 है0
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
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बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला, 26 मई, 2010
संख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युत....-छ--छ--छ--छ-((((5555))))-48/2009-48/2009-48/2009-48/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल केपू, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0 में लूहरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।1240 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जून, 2010/20 ज्येष्ठ, 1932 2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय, भू अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला में किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर रकवा (हैक्टेयर में) शिमला कुमारसैन केपू 43 0-00-12
47/2 0-18-14 कुल कित्ता- 2 कुल रकवा- 0-18-26 है0
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
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बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला, 26 मई, 2010
संख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युत....-छ-(5-छ-(5-छ-(5-छ-(5))))-41/2009-41/2009-41/2009-41/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल किरटी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0प्र0 में लूहरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय, भू अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला में किया जा सकता है।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जून, 2010/20 ज्येष्ठ, 1932 1241 विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी जिला तहसील गांव खसरा नम्बर रकवा(हैक्टेयर में) शिमला कुमारसैन किरटी 27 0-23-53 कुल कित्ता- 1 कुल रकवा- 0-23-53 है0
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
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बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग
शुद्धि पत्र
3 जून, 2010
संख्याः विद्युत-छ-(5)-58/2009संख्याः विद्युत-छ-(5)-58/2009संख्याः विद्युत-छ-(5)-58/2009संख्याः विद्युत-छ-(5)-58/2009....--------इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20-01-2010 जो कि गांव जामू, तहसील रेणुका जी, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में भूमि अधिग्रहण करने हेतु जारी की गई है, की विवरणी में भूमि खसरा नम्बर "905/141/1" को "1905/141/1" तथा उपरोक्त अधिसूचना के पैरा-5 की दूसरी पंक्ति में ''थिसिल बैंक'' के स्थान पर ''उत्तम भवन, शिमला-171004'' पढ़ा जाए।
आदेशद्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव ।
-------
बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
08 जून, 2010
संख्या संख्या संख्या संख्या विद्युत विद्युत विद्युत विद्युत....-छ--छ--छ--छ-((((5555))))-44/2008-44/2008-44/2008-44/2008....-----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल मोहतू, तहसील रैणुका जी, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है। 1242 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जून, 2010/20 ज्येष्ठ, 1932 3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भूमि अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।
4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर रकबा (बीघों में) सिरमौर रैणुका जी मोहतू 28 0-1 16 1-13
352/96 0-12
355/96 2-1
358/124 0-10
344/6 0-8
346/14 0-17
27 0-11
354/96 0-15
102 0-15
357/124 0-10
343/6 0-7
345/14 1-15
353/96 0-13
356/124 0-14
97 0-2
48/1 0-15
105 2-5
118 1-3
121 0-4
26 0-8
103 1-18
120 1-4
55 1-6 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जून, 2010/20 ज्येष्ठ, 1932 1243 59 1-13 61 3-6
68 2-18
70 1-12
56 2-0
60 1-16
62 0-11
9/2 0-12
13 1-18
20 0-17
21 0-9
22 0-11
23 0-9
10/1 0-11
11 0-9
17/1 1-1
8 0-6
9/1 0-9
10/2 1-2
17/2 1-2
79 0-13
109 0-4
72 1-14
76 0-2
82 1-2
85 3-7
87 0-1
89 0-10
91 0-17
108 2-19
114 3-1
116 0-17
74 0-2 1244 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जून, 2010/20 ज्येष्ठ, 1932 88 0-8 90 0-10
107 1-7
111 1-11
113 0-13
115 0-8
75 0-11
84 1-6
86 1-2
92 1-9
106 2-17
110 1-16
112 1-13
73 0-4
98 1-11
99 2-6
100 1-8
104 1-16
119 0-18
123 1-17
125 1-19
299/2 5-9
300/4 1-16
302/12 1-17
298/2 5-9
301/4 1-16
304/29 5-5
303/12 1-17
58 12-3
63 2-17
5/1 2-1
5/2 1-6
5/3 0-8 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जून, 2010/20 ज्येष्ठ, 1932 1245 18 1-8 24 0-11
25 1-11
93 4-19
101 1-12
126 3-6
7 46-4
31 0-9
78 0-3
80 4-11
81 77-15
94 2-6
95 61-13
117 1-15
122 2-15
54 53-7
310/3 0-1
270 1-19
273 3-3
276 1-12
278 3-7
280 1-12
281 6-9
282/1 0-6
308/295 20-0
269 1-11
271 4-1
277 3-1
279 4-3
282 1-15
275 2-4
283 0-8
309/295 68-19
268 8-9 1246 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जून, 2010/20 ज्येष्ठ, 1932 316/266 0-14 272 0-11
284 2-8 कुल कित्ता-133 कुल रकबा-536-14 बीघे
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
------
बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला, 19 मई, 2010
संख्या विद्युत-छ-संख्या विद्युत-छ-संख्या विद्युत-छ-संख्या विद्युत-छ-((((5555))))-11/2010-11/2010-11/2010-11/2010....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः गडेच, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में लुहरी जल विद्युत परियोजना के लिए जलाश्य (Reservoir) हेतू भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लुहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0प्र0 के समक्ष अपनी आपति दर्ज कर सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील ग्राम खसरा नं0 रकवा (बिधों) में कुल्लू निरमण्ड गडेच 1094 10-08
1096 9-10
1097 7-9
1102 1-17राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जून, 2010/20 ज्येष्ठ, 1932 1247 1103 6-8 1104 4-15
1106 1-6
1107 1-4
1109 1-2
1110 0-17
1111 1-12
1112 1-11
1113 0-7
1114 1-8
1115 0-8
1116 3-6
1117 3-6
1118 1-0
1246/1119 1-11
1245/1119 2-16
1120 1-2
1108
1121 16-4 3-9
कित्ताकित्ताकित्ताकित्ता = 23 82-16 बिधाबिधाबिधाबिधा
(08-21-51 हैक्टेयरहैक्टेयरहैक्टेयरहैक्टेयर)
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
-------
बहुउद्देबहुउद्देबहुउद्देबहुउद्देशशशशीय परियोजनाएींय परियोजनाएींय परियोजनाएींय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग
शुद्धि पत्र
शिमला, 19 मई, 2010
ससससंख्यांख्यांख्यांख्या विद्युत-छ-(5)-9/2010 विद्युत-छ-(5)-9/2010 विद्युत-छ-(5)-9/2010 विद्युत-छ-(5)-9/2010....--------इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 06-05-2010 जो कि गांव नित्थर, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू में भूमि अधिग्रहण करने हेतु जारी की गई है, की विवरणी में भूमि खसरा नम्बर "5509/1868" के स्थान पर खसरा नम्बर "5509/1866" पढ़ा जाए।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।1248 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जून, 2010/20 ज्येष्ठ, 1932 बहुउ६ेशबहुउ६ेशबहुउ६ेशबहुउ६ेशीय परियोजनाएं ीय परियोजनाएं ीय परियोजनाएं ीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागएवं विद्युत विभागएवं विद्युत विभागएवं विद्युत विभाग
शुद्धि पत्र
शिमला, 21 मई, 2010
ससससंख्या ंख्या ंख्या ंख्या विद्युत-छ-(5)-68/200विद्युत-छ-(5)-68/200विद्युत-छ-(5)-68/200विद्युत-छ-(5)-68/2009999....--------इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20-01-2010 जो कि गांव तरौर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला में भूमि अधिग्रहण करने हेतु जारी की गई है, की विवरणी में भूमि खसरा नम्बर "346" के रकबा तादादी "0-13-96" हैक्टेयर को "0-33-96" हैक्टेयर पढ़ा जाए।
आदेश द्वारा, हस्ताक्ष्रित/- प्रधान सचिव।
------
बहुउद्देशीय परिबहुउद्देशीय परिबहुउद्देशीय परिबहुउद्देशीय परियोजनायोजनायोजनायोजनाएएएएंंंं एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला, 15 मई, 2010
संख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युत----छ-(छ-(छ-(छ-(5555))))-13/2010-13/2010-13/2010-13/2010....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी. सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः गांव लुण्सू, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि0 प्र0 में लुहरी जल विद्युत परियोजना के क्षेपण भूमि, सड़क निर्माण व कलौनी हेतू भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लुहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित सुन्नी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि0प्र0 के समक्ष अपनी आपति दर्ज कर सकता है।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जून, 2010/20 ज्येष्ठ, 1932 1249 विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी जिला तहसील ग्राम खसरा नं0 रकवा (है0) में शिमला सुन्नी लुण्सू 213 0-04-83
214 0-05-08
244 0-01-66
245 0-13-47
246 0-03-23
247 0-03-84
248 0-02-79
252 0-01-64
253 0-03-65
254 0-03-96
255 0-02-37
259 0-01-54
260 0-02-99
261 0-02-09
262 0-01-60
263 0-01-58
264 0-02-52
265 0-08-75
266 0-05-94
267 0-04-89
268 0-03-62
269 0-04-01
270 0-01-96
271 0-07-69
272 0-10-17
273 0-07-69
274 0-08-40
275 0-05-68
276 0-01-43
277 0-01-72
278 0-03-53
279 0-08-85
280 0-02-53
281 0-05-82
282 0-04-08
283 0-02-95 1250 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जून, 2010/20 ज्येष्ठ, 1932 287 0-01-87 288 0-03-99
289 0-02-50
290 0-03-80
291 0-04-47
292 0-03-43
293 0-04-74
294 0-03-92
295 0-02-50
296 0-05-08
297 0-07-64
298 0-10-25
301 0-02-60
302 0-01-70
303 0-07-51
304 0-00-96
305 0-03-24
306 0-03-39
307 0-01-92
315 0-00-98
316 0-01-65
317 0-05-17
318 0-04-36
319 0-03-15
320 0-01-09
321 0-02-24
322 0-01-88
323 0-01-34
326 0-07-93
327 0-03-23
328 0-02-35
329 0-01-90
330 0-04-26
331 0-02-58
332 0-01-83
333 0-02-46
334 0-07-53
337 0-12-70
338 0-06-48
339 0-06-37 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जून, 2010/20 ज्येष्ठ, 1932 1251 9 0-06-75 34/1 0-03-70
49 0-04-77
97 0-02-34
98 0-00-36
99 0-03-25
100 0-01-88
101 0-00-58
102 0-03-79
147 0-21-66
151 0-01-91
152 0-00-90
153 0-05-53
189/1 0-04-88
231 0-17-88
232/1 0-01-68
239 0-11-62
299 0-02-72
300 0-03-40
308 0-07-32
309 0-05-94
310 0-01-50
311 0-02-88
312 0-01-80
313 0-02-07
314 0-03-75
324 0-01-70
325 0-04-26
653/354/1 0-06-43
336 0-07-09
351/1 0-04-00
352/1 0-03-60
353 0-12-50
355 0-37-51
356 0-16-42
359/1
0-02-45
3 0-11-68
4 0-17-85
5 0-05-70
6/1 0-63-62 1252 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जून, 2010/20 ज्येष्ठ, 1932 41 0-02-45 42 0-01-74
43 0-04-02
44 0-05-63
45 0-04-61
46 0-01-20
47 0-05-71
48 0-03-10
148 0-27-71
149 0-25-41
656/150 0-24-43 655/150 0-02-97
कित्ता कित्ता कित्ता कित्ता = 137 08-21-51
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-
प्रधान।
-------
बहुउद्देशीय परियोजनाबहुउद्देशीय परियोजनाबहुउद्देशीय परियोजनाबहुउद्देशीय परियोजनाएएएएंंंं एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला, 15 मई, 2010
संख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युत----छ-(छ-(छ-(छ-(5555))))-10-10-10-10/2010/2010/2010/2010....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः गांव सोईधार, तहसील आनी, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में लुहरी जल विद्युत परियोजना के ठेकेदार कालौनी हेतू भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लुहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0प्र0 के समक्ष अपनी आपति दर्ज कर सकता है।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जून, 2010/20 ज्येष्ठ, 1932 1253 विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी जिला तहसील ग्राम खसरा नं0 रकवा (है0) में कुल्लू आनी सोईधार 2972 03-01-00
3006 00-14-00
2970 00-13-00
2971 00-12-00
3010 00-10-00
3009 00-19-00
2994 02-02-00
2995 02-19-00
3002 03-13-00
3008 00-18-00
3012 01-01-00
2962 00-12-00
3726/2967 00-15-00
3016 00-03-00
3017 00-05-00
2997 03-06-00
3001 00-13-00
3868/2975 00-09-00
3870/3007 00-13-00
2980 00-08-00
3003 01-06-00
3005 01-05-00
2964 00-06-00
2958 01-11-00
2992 03-01-00
3011 01-05-00
2956 01-09-00
2976 01-01-00
2982 01-09-00
2999 00-05-00
2978 00-07-00
2981 01-05-00
3021 01-04-00
2974 02-00-00
2977 00-09-00
3018 00-04-00 1254 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जून, 2010/20 ज्येष्ठ, 1932 2961 04-18-00 2998 01-06-00
3013 00-17-00
3014 00-06-00
2960 01-18-00
2966 00-14-00
3000 01-18-00
3727/2967 00-09-00
2968 00-10-00
2969 00-11-00
2963 00-05-00
2965 02-03-00
2991 03-07-00
3004 01-09-00
2973 00-11-00
2979 01-01-00
3023 03-01-00
कित्ता कित्ता कित्ता कित्ता = 56 72-14 बिघाबिघाबिघाबिघा
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
-------
बहुउद्देशीय परियोजनाएं बहुउद्देशीय परियोजनाएं बहुउद्देशीय परियोजनाएं बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागएवं विद्युत विभागएवं विद्युत विभागएवं विद्युत विभाग
शु़द्धि पत्र
शिमला, 25 मई, 2010
संख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युत----छ-(छ-(छ-(छ-(5555))))-24-24-24-24/2010/2010/2010/2010....----इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30-03-2010 जो कि गांव पनार कल्याण, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में भूमि अधिग्रहण करने हेतु जारी की गई है, की विवरणी में "तहसील रेणुका जीतहसील रेणुका जीतहसील रेणुका जीतहसील रेणुका जी" के स्थान पर "उप-तहसील ददाहूउप-तहसील ददाहूउप-तहसील ददाहूउप-तहसील ददाहू" पढ़ा जाए तथा इसी अधिसूचना के दूसरे पैरे की चौथी पंक्ति व चौथे पैरे की दूसरी पंक्ति में "शिमला-3शिमला-3शिमला-3शिमला-3" के स्थान पर "शिमला-4शिमला-4शिमला-4शिमला-4" पढ़ा जाए।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जून, 2010/20 ज्येष्ठ, 1932 1255 बहुउद्देशीय परियोजनाबहुउद्देशीय परियोजनाबहुउद्देशीय परियोजनाबहुउद्देशीय परियोजनाएएएएंंंं एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला, 3 जून, 2010
संख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युत----छ-(छ-(छ-(छ-(5555))))-22/2008-22/2008-22/2008-22/2008....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड़ (सी.सी) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल चलोगा ब्यास, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।
2. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भूमि अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।
3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर रकबा (बीधों में) सिरमौर राजगढ़ चलोगा ब्यास 126/42/5 4-3
40/5/1 4-1
40/5/2 4-1
40/5/3 4-1
40/5/4 1-15
42/8 2-2
111/40 3-19
96/41 1-10
40/3 1-15
110/40 2-13
किता-10 रकबा- 30-00 बीधा
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।1256 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जून, 2010/20 ज्येष्ठ, 1932 बहुउद्देशीय परियोजनाबहुउद्देशीय परियोजनाबहुउद्देशीय परियोजनाबहुउद्देशीय परियोजनाएएएएंंंं एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग
शुद्धि पत्र
शिमला, 26 मई, 2010
संख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युत----छ-(छ-(छ-(छ-(5555))))-40/2008-40/2008-40/2008-40/2008....--------इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23-12-2009 जो कि गांव जैंयचा मझाई, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में भूमि अधिग्रहण करने हेतु जारी की गई है, की विवरणी में भूमि खसरा नम्बर "74" के रकबा तादादी "0-1" बीधा को "0-11" तथा खसरा नम्बर "7" के रकबा तादादी "1-11" बीधा को "1-1" बीधा पढ़ा जाए।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
-------
बहुउद्देशीय परियोजनाबहुउद्देशीय परियोजनाबहुउद्देशीय परियोजनाबहुउद्देशीय परियोजनाएएएएंंंं एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला, 3 जून, 2010
संख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युत----छ-(छ-(छ-(छ-(5555))))-12/2008-12/2008-12/2008-12/2008....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 1894 का पहला अधिनियम की धारा-3 के खण्ड सी.सी. के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः गांव मरोला, तहसील करसोग, जिला मण्डी, हि0 प्र0 में लुहरी जल विद्युत परियोजना के लिए विद्युत गृह स्थल हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लुहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित सुन्नी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि0प्र0 के समक्ष अपनी आपति दर्ज कर सकता है।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जून, 2010/20 ज्येष्ठ, 1932 1257 विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी जिला तहसील ग्राम खसरा नं0 रकवा (बिधा-बिस्वा-बिसवांसी) मण्डी करसोग मरोला 241/239/1 02-08-00
2 00-11-09
3 00-07-16
4 00-19-15
5 02-19-01
6 02-01-01
7 01-03-07
8 00-10-06
9 01-00-05
10 02-11-08
11 02-00-08
12 00-02-00
13 00-03-18
14 00-00-12
15 00-14-07
16 00-05-00
17 00-13-03
18 00-12-10
19 00-03-00
20 00-11-18
21 01-15-09
22 01-19-08
23 02-09-15
24 01-01-15
25 00-15-18
27 01-03-00
28 00-11-03
29 01-15-03
30 02-17-13
31 01-00-10
32 00-15-02
33 01-17-15
34 03-19-16
35 00-16-16
36 00-12-12 1258 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जून, 2010/20 ज्येष्ठ, 1932 40 00-09-08 41 00-06-18
42 02-04-09
43 00-19-04
44 00-11-06
45 01-03-09
46 00-09-08
47 00-16-17
48 00-02-00
49 00-18-08
50 00-08-07
51 00-16-09
52 01-14-12
53 00-12-06
54 02-04-06
55 00-09-08
56 01-03-02
57 00-10-18
58 00-02-12
59 01-01-16
60 02-08-17
62 00-11-06
63 00-05-06
64 01-10-10
65 00-15-01
66 00-04-00
67 00-02-05
68 00-02-13
69 04-02-17
70 00-02-16
70/1 00-01-04
72 00-04-16
73 00-01-02
74 00-02-08
75 00-01-14
76 00-04-10
77 00-15-13
78 00-00-15
79 00-04-09
80 00-09-03 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जून, 2010/20 ज्येष्ठ, 1932 1259 84 00-03-13 85 00-07-11
86 00-10-16
87 00-00-15
88 00-05-04
89 01-00-10
90 00-05-00
91 01-17-07
92 02-11-00
93 00-00-09
94 01-00-18
95 00-08-03
96 00-00-16
97 00-01-10
98 00-01-19
99 00-01-05
100 00-01-04
101 00-06-14
102 00-12-11
103 00-00-12
104 00-00-15
105 00-01-00
106 00-01-00
106/1 00-05-06
107 00-00-12
108 00-02-08
109 02-15-18
110 00-00-15
111 00-04-16
112 00-08-00
113 00-07-10
114 00-10-13
116 00-15-07
117 00-02-02
118 00-10-06
119 01-14-19
120 00-05-03
121 01-04-09
122 05-05-18
123 00-05-07 1260 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जून, 2010/20 ज्येष्ठ, 1932 127 02-04-18 128 00-04-08
129 00-07-19
130 00-05-14
131 00-07-02
132 01-04-17
133 01-02-02
134 00-02-18
135 01-01-05
136 01-06-16
137 00-04-08
138 01-06-16
139 00-18-05
140 00-06-06
141 04-07-11
142 01-05-04
143 02-15-14
144 00-07-01
145 00-07-04
146 00-10-19
147 00-09-13
148 00-09-03
149 00-17-11
150 00-12-03
151 00-17-01
152 00-09-03
153 01-02-19
154 00-19-11
155 00-15-13
156 00-09-18
157 00-09-02
158 00-14-10
159 02-05-01
160 00-11-01
161 00-07-14
162 00-10-14
163 00-17-08
164 00-00-14
165 00-00-14
166 00-04-07
167 00-02-19
168 00-06-09
169 00-01-10राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जून, 2010/20 ज्येष्ठ, 1932 1261 170 00-05-02 171 00-11-00
172 00-06-13
173 01-12-01
173/1 00-12-08
174 01-05-07
175 01-12-09
176 03-03-19
177 02-08-13
178 00-17-15
179 00-14-01
180 00-10-06
181 00-10-10
181/1 00-12-19
182 00-12-05
183 00-11-06
184 00-06-16
185 00-09-10
186 02-03-10
187 00-16-16
188 00-14-17
189 02-00-11
190 00-05-16
191 00-19-10
192 00-04-18
193 01-11-03
193/1 01-04-12
194 01-07-17
195 00-01-00
196 01-18-12
196/1 00-08-12
197 02-05-16
198 00-17-14
199 00-14-08
200 00-06-06
201 00-11-12
202 01-04-17
203 00-01-12
204 01-12-10
205 00-15-02
206 01-11-11
207 00-16-03
208 01-17-061262 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जून, 2010/20 ज्येष्ठ, 1932 209 01-06-12 210 00-00-09
211 04-16-07
212 00-01-01
213 01-03-16
214 01-14-15
216 00-19-03
217 01-13-00
219 00-13-10
220 01-15-11
222 00-13-01
222/1 00-05-14
223 01-16-12
224 00-10-16
225 00-07-10
225/1 00-05-16
226 01-13-10
227 00-18-15
228 00-02-07
229 00-02-10
230 01-12-07
231 00-11-08
232 01-00-15
235 00-03-00
236 11-13-16
238/1 03-11-15
240/1 04-19-15
कित्ता = 237 228-06-02
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
------
बहुउद्देशीय परियोजनाबहुउद्देशीय परियोजनाबहुउद्देशीय परियोजनाबहुउद्देशीय परियोजनाएएएएंंंं एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला, 3 जून, 2010
संख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युत----छ-(छ-(छ-(छ-(5555))))-73/2008-73/2008-73/2008-73/2008....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल नरोला, तहसील रामपुर, जिला शिमला, हि0प्र0 में लुहरी राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जून, 2010/20 ज्येष्ठ, 1932 1263 जल विद्युत परियोजना के लिए सड़क एवं कार्य सुविधा हेतु भूमि अर्जित करनी आपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतू घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0प्र0 का भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता हैं।
3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लुहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0 में किया जा सकता हैं।
विवरण्विवरण्विवरण्विवरण्3333ाीाीाीाी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (हेक्टेयर में) शिमला रामपुर नरोला 151 0-02-92
157 0-00-63
150 0-06-56
156 0-01-06
137 0-02-89
138 0-09-05
147 0-00-58
141 0-00-91
142 0-00-30
143 0-01-03
145 0-01-08
146 0-00-24
148 0-00-18
149 0-00-90
144 0-01-21
140 0-04-32
152 0-01-47
153 0-01-38
154 0-00-44
155 0-02-74
158 0-02-24
139 0-00-35 कुल कित्ता-22 कुल रकबा-0-42-48
हैक्टेयर
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।1264 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जून, 2010/20 ज्येष्ठ, 1932
कार्मिक विभाग कार्मिक विभाग कार्मिक विभाग कार्मिक विभाग ((((नियुक्ति-4नियुक्ति-4नियुक्ति-4नियुक्ति-4))))
अधिसूचना
शिमला-2, 2 जून, 2010
सं0 का0 सं0 का0 सं0 का0 सं0 का0 ((((ए0-4ए0-4ए0-4ए0-4) ) ) ) ए ए ए ए ((((3333))))-3/84-3/84-3/84-3/84....---- हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श स इस विभाग की अधिसूचना संख्या 7-5/73-डी0पी0 नियुक्ति ताारीख 15-3-1973 द्वारा अधिसूचित और तारीख 11-5-1973 को राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित, हिमाचल प्रदेश एडमिनिसटे्रटिव सर्विस रूल्ज, 1973 में और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं अर्थातः-
1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....----(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश एडमिनिसटे्रटिव सर्विस (फस्र्ट अमैन्डमैन्ट) रूल्ज, 2010 है।
(2) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत हागें । 2222.... रूल 7 के सव रूल रूल 7 के सव रूल रूल 7 के सव रूल रूल 7 के सव रूल ((((1111) ) ) ) के क्लॉज के क्लॉज के क्लॉज के क्लॉज ((((बीबीबीबी) ) ) ) और और और और ((((सीसीसीसी) ) ) ) का संशोधनका संशोधनका संशोधनका संशोधन....----हिमाचल प्रदेश एडमिनिसटे्रटिव सर्विस रूल्ज, 1973 के रूल 7 के सब रूल (1) के क्लाज (बी) और (सी) के विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-
"(b) 27% from the Tehsildars who possess Bachelor's Degree or its equivalent of a recognized University and are substantively born on the cadre of Tehsildars of Revenue Department and have two years continuous service in the grade both officiating and substantive:
Provided that the Tehsildars even after getting next promotion to the posts of District Revenue Officer and not confirmed on the promotional post will also be eligible for consideration for promotion to the HP Administrative Service.
(c) 23% from the substantive holders of the following categories of posts who possess Bachelor's Degree or its equivalent of a recognized University and have two years continuous service in the grade both officiating and substantive:-
(1) Block Development Officer;
(2) District Panchayat Officer;
(3) Manager, District Industries Centre ;
(4) Section Officer, HP Secretariat;
(5) District Welfare-cum-Probation Officers.,
(6) Assistant. Registrar Co-operative Societies;
(7) Excise and Taxation Officer;
(8) Assistant Chief Electoral officer/ Electoral Officer;
(9) District Employment Officer;
(10) District Treasury Officer;
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जून, 2010/20 ज्येष्ठ, 1932 1265(11) District Food & Civil Supplies Controller;
(12) Assistant Controller, Weights & Measures, and
(13) Principal, Panchayati Raj Training Institute.
Provided that incumbents of the feeder posts in each department even after getting next promotion in their parent department and not confirmed on the promotional post will also be eligible for consideration for promotion to HP Administrative Service".
आदेश द्वारा, आशा स्वरूप, मुख्य सचिव।
-------
[Authoritative English Text of this Department Notification No. Per (A-IV)-A (3)-3/84 dated
-------------- as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
PERSONNEL DEPARTMENT (A-IV)
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 02-06-2010
No. Per (A-IV)-A(3)-3/84.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh, Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Administrative Service Rules, 1973, notified vide this Department Notification No. 7-5/73- DP-Apptt. dated 15.3.73 and published in the Rajpatra (Extra Ordinary) dated 11.5.1973, namely:-
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called as the Himachal Pradesh Administrative Service (Ist Amendment), Rules, 2010.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Amendment of clauses (b) & (c) of sub-rule (1) of Rule-7.—For the existing provisions of clauses (b)& (c) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Himachal Pradesh Administrative Service Rules, 1973 the following shall be substituted, respectively, namely:-
"(b) 27% from the Tehsildars who possess Bachelor's Degree or its equivalent of a recognized University and are substantively born on the cadre of Tehsildars of Revenue Department and have twoyears continuous service in the grade both officiating and substantive:
1266 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जून, 2010/20 ज्येष्ठ, 1932Provided that the Tehsildars even after getting next promotion to the posts of District Revenue Officer and not confirmed on the promotional post will also be eligible for consideration for promotion to the HP Administrative Service.
(c) 23% from the substantive holders of the following categories of posts who possess Bachelor's Degree or its equivalent of a recognized University and have two years continuous service in the grade both officiating and substantive:-
(1) Block Development Officer;
(2) District Panchayat Officer;
(3) Manager, District Industries Centre ;
(4) Section Officer, HP Secretariat;
(5) District Welfare-cum-Probation Officers.,
(6) Assistant. Registrar Co-operative Societies;
(7) Excise and Taxation Officer;
(8) Assistant Chief Electoral officer/ Electoral Officer;
(9) District Employment Officer;
(10) District Treasury Officer;
(11) District Food & Civil Supplies Controller;
(12) Assistant Controller, Weights & Measures, and
(13) Principal, Panchayati Raj Training Institute.
Provided that incumbents of the feeder posts in each department even after getting next promotion in their parent department and not confirmed on the promotional post will also be eligible for consideration for promotion to HP Administrative Service".
By order, ASHA SWARUP, Chief Secretary.
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GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(Confidential & Cabinet)
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 3rd June, 2010
No. GAD-C(A)-(1)-1/2002-II.—In superssion of this department Notification of even number dated 18th March, 2008, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to re-constitute a Cabinet Sub-Committee consisting of the following to oversee the implementation of BJP Electionराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जून, 2010/20 ज्येष्ठ, 1932 1267 Manifesto which shall apprise the Cabinet of the progress in the implementation of Election Manifesto at regular intervals :—
1. Shri Ravinder Singh Ravi Chairman I&PH Minister
2. Dr. Rajeev Bindal, Member Health & Family Welfare Minister.
3. Shri Jai Ram Thakur Member RD & Panchayati Raj Minister.
4. Secretary (GAD) Member Secretary
By order, Sd/- Chief Secretary.
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HOME DEPARTMENT (PROSECUTION)
NOTIFICATION
Shimla-2, the 3rd May, 2010
No. Home (Pros.) B (6)5/2008.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the adjustment of Sh. Kulbir Singh Chauhan, Deputy District Attorney, who is under order of transfer from S.P. Office, Dharmashala, Distt. Kangra at Directorate of Energy, Shimla-2 on secondment basis in the public interest with immediate effect.
The terms and conditions of his secondment will be settled separately.
By order, Sd/- Principal Secretary.
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HOME DEPARTMENT (PROSECUTION)
NOTIFICATION
Shimla-2, the 10th May, 2010
No. Home (Pros.) B (6)1/08.—In continuation of this department notification of even No. dated 5th April, 2010, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the cancellation of transfer orders of Ms. Ritu Malik , ADA from O/O District Attorney, Shimla to Kasauli, Distt. Solan.
By order, Sd/- Principal Secretary.
1268 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जून, 2010/20 ज्येष्ठ, 1932 HOME DEPARTMENT (PROSECUTION)NOTIFICATION
Shimla-2, the 15 May, 2010
No. Home (Pros.) B (6)1/08.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the transfer of Sh. Yash Pal Singh, ADA O/O District Attorney, Solan, Distt. Solan to Kasauli, Distt. Solan against vacancy in public interest with immediate effect without TTA/JT.
By order, Sd/- Principal Secretary.
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HOME DEPARTMENT (PROSECUTION)
NOTIFICATION
Shimla-2, the 3rd June, 2010
No. Home (Pros.) B (6)5/2008-Part.— The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the transfer of Sh. N.S. Verma, District Attorney, Directorate of Prosecution (Revenue), Shimla to Kullu, Distt. Kullu against the vacant post, being caused due to the superannuation of Sh. S.C. Ranaut, District Attorney on 30-6-2010 i.e. on 1-7-2010 in public interest with immediate effect without TTA/JT.
By order, Sd/- Principal Secretary.
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HOME DEPARTMENT (PROSECUTION)
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 3rd June, 2010
No. Home (Pros) B (6)5/2008-Part.— The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the transfer of the following Deputy District Attorney's of Prosecution Department, in public interest with immediate effect:-
| Sr. No. | Name of officer/Designation | From | To |
| 1. | Sh. Umesh Mohan | Poanta, Distt. Sirmaur | Solan, Distt. Solan. (With TTA/JT) |
| 2. | Sh. Prakash Thakur | Solan, Distt. Solan | Bilaspur, Distt. Bilaspur (With TTA/JT) |
By order, Sd/- Principal Secretary.
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित