राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, वीरवीरवीरवीरववववारारारार, , , , 24242424 जूनजूनजूनजून, 2010, 2010, 2010, 2010////3333 आषाढ़आषाढ़आषाढ़आषाढ़, 1932, 1932, 1932, 1932
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार MEDICAL EDUCATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, 23rd June, 2010
No. HFW-B-B(1-2/2010.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the creation of the following 13 posts of faculty members in different departments in IGMC, Shimla under Medical Education department to met the MCI requirement as well as work load due to increase of PG and MBBS seats:—
Sr. Name of post No. of post Faculty Pay-scale No.
1. Professor 2 Aneasthesia Rs.37400-67000+ Rs.10,000
grade pay.
60-राजपत्र/2010-24-6-2010 (1765)1766 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2010/3 आषाढ़, 1932 2. Asso. Professor 1 Cardiology Rs. 37400-67000+ Rs. 8900 grade pay
3. Asstt.Professor 3 OBG ..do… 4. Asstt.Professor 1 Cardiology ..do.. 5. Asstt. Professor *1 Urology ..do… 6. Asstt. Professor 1 Pulmonary Medicine ...do.. 7. Asstt. Professor **3+1 Aneasthesia …do…
(one post exclusively for CTVS Department as Assistant Professor (Cardiac Anesthesia )
* By downgrading one post of Associate Professor (Urology) to that of Assistant Professor (Urology ) in IGMC, Shimla .
** By abolishing 10 posts of Sr. Residents /Resident (Registrar) in the department of Aneasthesia in IGMC,Shimla .
The expenditure on this account is debit able to Major Head of Account "2210-Medical & Public Health, 105-Allopathy-05-Medical Education & Research, 01-IGMC, Shimla (Non-Plan) under SOE Salary.
By order, Sd/- Principal Secretary.
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लोलोलोलोक निर्माक निर्माक निर्माक निर्माण विभागण विभागण विभागण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 23 जून, 2010
सं0सं0सं0सं0 पी0बी0डव्ल्य पी0बी0डव्ल्य पी0बी0डव्ल्य पी0बी0डव्ल्यू0ू0ू0ू0 (बी0)एफ0 (5) 52/2010 (बी0)एफ0 (5) 52/2010 (बी0)एफ0 (5) 52/2010 (बी0)एफ0 (5) 52/2010....-----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव साड़ग, तहसील घुमारवी, जिला बिलासपुर में जोगिन्द्रनगर-सरकाघाट- घुमारवीं सड़क के निर्माण करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धोेंं के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते है।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू- अर्जन सर्माहता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता हैं ।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2010/3 आषाढ़, 1932 1767 विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर बीघा-बिस्वा
बिलासपुर घुमारवीं साड़ग 34/1 0-8-0 40/1 0-3-0
93/41/2/2 0-15-0
42/1 0-1-0
43/1 0-0-8
कुल जोड़ किता-5 1-7-8
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
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लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग
शुद्धि पत्र
शिमला-2, 22 जून, 2010
सं0 पी0बी0डव्ल्यू0सं0 पी0बी0डव्ल्यू0सं0 पी0बी0डव्ल्यू0सं0 पी0बी0डव्ल्यू0 (बी0)एफ0-(5)134/2009 (बी0)एफ0-(5)134/2009 (बी0)एफ0-(5)134/2009 (बी0)एफ0-(5)134/2009....--------इस विभाग द्धारा भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-6 व 7 के अन्र्तगत गांव फाटी तुनन तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में बजीर बावड़ी सड़क से बीज तक सड़क के निर्माण हेतु जारी की गई संमसंख्यक अधिसूचना को जारी किये जाने की तिथि को "23-4-2009'' के स्थान पर ''23-4-2010'' पढ़ा जाये ।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव ।
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HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
Keonthal Commercial Complex, Khalini, Shimla-171002
NOTIFICATION
19th June, 2010
No.-HPERC/438.—In exercise of the powers conferred by sub-regulation (1) of Regulation 6, read with clause (h) of regulation 2 of the Himachal Pardesh Electricity Regulatory Commission (Renewable Power Purchase Obligation and its Compliance) Regulations, 2010, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby designates the "Directorate of Energy" which is1768 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2010/3 आषाढ़, 1932 an authority created under the administrative control of the Government of Himachal Pradesh to promote power generation, as the State Agency for the purposes of the said regulations.
By order of the Commission Sd/-
Secretary.
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न्यायालय देवा सिंह नेगी (हि0 प्र0 से0) उप-मण्डल दण्डाधिकारी, भरमौर, जिला चम्बा (हि0 प्र0) श्री प्यार चन्द पुत्र श्री रोवन राम, निवासी कलाह, उप-तहसील होली, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
प्रार्थना -पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969. ं श्री प्यार चन्द पुत्र श्री रोवन राम, निवासी कलाह, उप-तहसील होली, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र के साथ शपथ-पत्र इस न्यायालय में दिया है कि उसके लड़कों शिव कुमार व रूवी कुमार जिनकी जन्म तिथियां क्रमशः 26-10-1987 व 12-10-1992 है पंचायत अभिलेख कुठेहड में दर्ज नहीं है। अब दर्ज करने बारे न्यायालय से अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शिव कुमार व रूवी कुमार के नाम व जन्म तिथियां पंचायत अभिलेख कुठेहड में दर्ज करने बारे किसी का कोई उजर-एतराज हो तो वह अपना उजर एतराज असालतन या वकालतन इश्तहार जारी होने के एक मास के भीतर इस न्यायालय में पेश कर सकता है अन्यथा आगामी कार्यवाही अमल मेें लाई जाएगी।
इश्तहार आज दिनांक 16-6-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
देवा सिंह नेगी, उप मण्डल दण्डाधिकारी, भरमौर, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
------- ब अदालत श्री रविन्द्र सिंह, उप-पंजीकाध्यक्ष, उप-तहसील ढटवाल (बिझड़ी), जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
श्री ज्ञान चन्द पुत्र श्री शालीग्राम, वासी टीका गरडी, तप्पा व सब-तहसील ढटवाल, जिला हमीरपुर, . . वादी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। प्रार्थन-पत्र बावत दर्ज करने वसीयतनामा U/S 40-41.
श्री ज्ञान चन्द पुत्र श्री शालीग्राम, वासी टीका गरडी, तप्पा व सब-तहसील ढटवाल, जिला हमीरपुर ने इस कार्यालय मे वसीयतनाम जो कि दिनांक 23-12-2007 को उसके स्वर्गीय भाई कर्म चन्द द्वारा बनाई गईराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2010/3 आषाढ़, 1932 1769 थी, को दर्ज करवाने/पंजीकृत करवाने बारे प्रार्थना-पत्र दायर किया है। श्री कर्म चन्द पुत्र श्री शालीग्राम, वासी टीका गरडी, तप्पा व सब तहसील ढटवाल ने यह वसीयत दिनांक 23-12-2007 को बनाई थी। श्री कर्म चन्द दिनांक 9-12-2009 को स्वर्ग सिधार गया लेकिन उस समय तक यह वसीयत पंजीकृत न करवाई गई थी। प्रार्थी ज्ञान चन्द अब इसे पंजीकृत करवाना चाहता है। इस वसीयत के अनुसार श्री कर्म चन्द पुत्र श्री शालीग्राम, वासी टीका गरडी, तप्पा व सब तहसील ढटवाल, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने अपनी सम्पति श्री ज्ञान चन्द पुत्र श्री शाली ग्राम, वासी टीका गरडी, तप्पा व सब तहसील ढटवाल, जिला हमीरपुर के नाम कर दी थी। इस इश्तहार द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी सम्बन्धित पक्ष को इस बारे कोई एतराज पेश करना हो तो वह इस अदालत/कार्यालय में असालतन या वकालतन पेश होकर अपना उजर पेश कर सकता है। उजर दिनांक 3-7-2010 को या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत में पेश किया जा सकता है। तय समय के बाद किसी प्रकार का एतराज काबिले गौर न होगा तथा नियमानुसार कार्यवाही उपरान्त वसीयतनामा पंजीकृत कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 2-6-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
रविन्द्र सिंह,
उप-पंजीकाध्यक्ष, उप-तहसील ढटवाल (बिझड़ी), जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत श्री आशा नन्द ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, लाहौल स्थान केलंग, जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश
श्री सोनम रिगजिन पुत्र श्री रिगजिन करपो, साकन ग्राम मेह, डाकखाना गैमूर, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.- दरख्वास्त बराये सादर फरमाने हुक्म बनाम सचिव, ग्राम पंचायत कोलंग, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति बराये दुरुस्ती नाम परिवार रजिस्टर भाग-1.
श्री सोनम रिगजिन पुत्र श्री रिगजिन करपो, साकन ग्राम मेह, डाकखाना गैमूर, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति ने शपथ-पत्र व प्रार्थना-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का नाम चालक लाईसैन्स, राजस्व अभिलेख व दीगर सरकारी व गैर-सरकारी कागजात में सोनम रिगजिन दर्ज है जो कि सही व दुरुस्त है जबकि ग्राम पंचायत कोलंग के परिवार रजिस्टर भाग-1 में उनका नाम रिगजिन दोनदन दर्ज है जोकि गलती से दर्ज हो गया है। जिस कारण मुझे भारी मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतः वह अपना नाम ग्राम पंचायत कोलंग, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति के परिवार रजिस्टर भाग-1 में सोनम रिगजिन दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी हितबद्ध व्यक्ति को श्री सोनम रिगजिन का नाम ग्राम पंचायत कोलंग, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति के परिवार रजिस्टर भाग-1 में रिगजिन दोनदन से सोनम रिगजिन दुरुस्त करके दर्ज करने सम्बन्धी कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 25-6-2010 को या उससे पहले अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। तिथि समाप्ति के पश्चात कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार इस प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।1770 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2010/3 आषाढ़, 1932 आज दिनांक 14-5-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
आशा नन्द ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
लाहौल स्थान केलंग, जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री आशा नन्द ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, लाहौल स्थान केलंग, जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश
श्री जितेन्द्र पुत्र श्री टशी, गांव रारिक, डाकखाना दारचा सुमदो, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति, (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.- दरख्वास्त बराये सादर फरमाने हुक्म बनाम भू-राजस्व अधिकारी पटवार वृत दारचा सुमदो, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति बराये राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती।
श्री जितेन्द्र पुत्र श्री टशी, गांव रारिक, डाकखाना दारचा सुमदो, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0 प्र0) ने शपथ-पत्र व प्रार्थना-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का नाम स्कूल प्रमाण-पत्र व ग्राम पंचायत दारचा सुमदो, कोठी कोलंग, तहसील लाहौल के परिवार रजिस्टर में जितेन्द्र दर्ज है जो कि सही व दुरुस्त है जबकि हल्का राजस्व पटवार सर्कल दारचा सुमदो, तहसील लाहौल के राजस्व अभिलेख में नमज्ञाल छेरिंग दर्ज है जोकि गलती से दर्ज हो गया है। जिस कारण उन्हें भारी मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतः वह अपना नाम हल्का राजस्व पटवार सर्कल दारचा सुमदो, तहसील लाहौल के राजस्व अभिलेख में जितेन्द्र दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी हितबद्ध व्यक्ति को श्री जितेन्द्र का नाम पटवार सर्कल दारचा सुमदो, तहसील लाहौल के राजस्व अभिलेख में नामज्ञाल छेरिंग से दुरुस्त करके जितेन्द्र दर्ज करवाने सम्बन्धी कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 25-6-2010 को या उससे पहले अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है तिथि समाप्ति के पश्चात कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार इस प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 14-5-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
आशा नन्द ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
लाहौल स्थान केलंग, जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2010/3 आषाढ़, 1932 1771 ब अदालत श्री आशा नन्द ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, लाहौल स्थान केलंग, जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश
श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री सुखदयाल, गांव व डाकखाना गोशाल, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति, (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.- दरख्वास्त बराये सादर फरमाने हुक्म बनाम सचिव, ग्राम पंचायत खांगसर, कोठी गोन्धला, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति बराये शादी पंजीकरण।
श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री सुखदयाल, गांव व डाकखाना गोशाल, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति ने शपथ-पत्र व प्रार्थना-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी की शादी तिथि 21-6-1997 को श्रीमती शशी किरन पुत्री श्री भाग चन्द, साकन ग्राम व डाकखाना तान्दी, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति के साथ स्थानीय रीति-रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुई है लेकिन ग्राम पंचायत गोशाल, तहसील लाहौल में उनकी शादी का पंजीकरण नहीं हुआ है जिस कारण प्रार्थी को मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए वह ग्राम पंचायत गोशाल के परिवार रजिस्टर में अपनी शादी का पंजीकरण करवाना चाहते है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी हितबद्ध व्यक्ति को ग्राम पंचायत गोशाल के परिवार रजिस्टर में श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री सुखदयाल, गांव व डाकखाना गोशाल, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति तथा श्रीमती शशी किरन पुत्री श्री भाग चन्द, साकन ग्राम व डाकखाना तान्दी, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति के शादी पंजीकरण करवाने सम्बन्धी किसी प्रकार की आपत्ति हो तो वह दिनांक 25-6-2010 को या उससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। तिथि समाप्ति के पश्चात कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार इस प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 14-5-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
आशा नन्द ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
लाहौल स्थान केलंग, जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री आशा नन्द ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, लाहौल स्थान केलंग, जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश
श्री दोरजे छेरिंग पुत्र श्री नोरबू छेरिंग गांव खरचद कोगमा तेलिंग कोठी व डाकखाना कोकसर, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.- दरख्वास्त बराये सादर फरमाने हुक्म बनाम भू-राजस्व अधिकारी पटवार वृत कोकसर, तहसील लाहौल बराये राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती। 1772 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2010/3 आषाढ़, 1932 श्री दोरजे छेरिंग पुत्र श्री नोरबू छेरिंग, गांव खरचद कोगमा तेलिंग, कोठी व डाकखाना कोकसर, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति ने शपथ-पत्र व प्रार्थना-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का नाम स्कूल प्रमाण-पत्र में दोरजे छेरिंग दर्ज है जो कि सही व दुरुस्त है परन्तु हल्का पटवार वृत सिस्सू के राजस्व अभिलेख में मेरा नाम वांगटक दोरजे दर्ज है जोकि गलत दर्ज हो गया है। जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः वह अपना नाम हल्का पटवार वृत सिस्सू के राजस्व अभिलेख में वांगटक दोरजे से दुरुस्त करके दोरजे छेरिंग दर्ज करवाना चाहते हैं।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी हितबद्ध व्यक्ति को श्री दोरजे छेरिंग का नाम हल्का पटवार वृत सिस्सू के राजस्व अभिलेख में वांगटक दोरजे से दुरुस्त करके दोरजे छेरिंग दर्ज करने सम्बन्धी कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 25-6-2010 को या उससे पहले अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। तिथि समाप्ति के पश्चात कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार इस प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 14-5-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
आशा नन्द ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
लाहौल स्थान केलंग, जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री आर0 के0 गौतम, मैरिज अधिकारी (एस0डी0एम0), सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ब मुकद्दमा :
1. श्री मुकेश कुमार सुपुत्र श्री जगदीश, निवासी घाड़ा, डाकघर सुन्दरनगर नं0 1, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
2. श्रीमती ज्योति बाला सुपुत्री श्री खेमचन्द, निवासी दयापुर, डाकघर गोलंगी, तहसील नन्दपुर, जिला रोपड़ (पंजाब)। . .प्रार्थीगण।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(2) हि0 प्र0 मैरिज अधिनियम के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण करने बारे।
उपरोक्त मामला प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 27-4-2010 को इस न्यायालय में पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 29-9-2008 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान सुन्दरनगर में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। जेर धारा 5(2) हि0 प्र0 मैरिज अधिनियम के अनुसार उनका विवाह पंजीकृत किया जावे। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2010/3 आषाढ़, 1932 1773 आज दिनांक 14-6-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी किया गया।
मोहर।
आर0 के0 गौतम,
मैरिज अधिकारी (एस0डी0एम0), सुन्दरनगर,
जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत श्री आर0 के0 गौतम, मैरिज अधिकारी (एस0डी0एम0), सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ब मुकद्दमा :
1. श्री विकास कुमार सुपुत्र श्री देवीराम, निवासी सवयाहन, डाकघर चुरढ़, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
2. श्रीमती सुनीयाना देवी सुपुत्री श्री कृष्ण सिंह परमार, निवासी चाहरु, डाकघर तेलली, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी . .प्रार्थीगण।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(2) हि0 प्र0 मैरिज अधिनियम के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण करने बारे।
उपरोक्त मामला प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 23-4-2010 को इस न्यायालय में पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 5-11-2009 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार स्थान सुन्दरनगर में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। जेर धारा 5(2) हि0 प्र0 मैरिज अधिनियम के अनुसार उनका विवाह पंजीकृत किया जावे।
आज दिनांक 14-6-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी किया गया।
मोहर
आर0 के0 गौतम, मैरिज अधिकारी (एस0डी0एम0), सुन्दरनगर,
जिला मण्डी (हि0 प्र0)।1774 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2010/3 आषाढ़, 1932 ब अदालत श्री आर0 के0 गौतम, मैरिज अधिकारी (एस0डी0एम0) सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ब मुकद्दमा :
1. श्री राजकुमार सुपुत्र श्री दामोदर, निवासी महादेव, डाकघर महादेव, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
2. श्रीमती हिम्मती देवी सुपुत्री श्री मनी राम, निवासी डडोह, डाकघर अप्पर वहली, तहसील . .प्रार्थीगण। सुन्दरनगर, जिला मण्डी
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(2) हि0 प्र0 मैरिज अधिनियम के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण करने बारे।
उपरोक्त मामला प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 4-2-2010 को इस न्यायालय में पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 12-5-2009 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान महादेव में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। जेर धारा 5(2) हि0 प्र0 मैरिज अधिनियम के अनुसार उनका विवाह पंजीकृत किया जावे।
आज दिनांक 14-6-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी किया गया।
मोहर।
आर0 के0 गौतम, मैरिज अधिकारी (एस0डी0एम0), सुन्दरनगर,
जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री आर0 के0 गौतम, मैरिज अधिकारी (एस0डी0एम0), सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ब मुकद्दमा :
1. श्री जितेन्द्र कुमार सुपुत्र श्री भुपेन्द्र सिंह, निवासी धनेश्वरी, डाकघर कलौहड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
2. श्रीमती सीमा देवी सुपुत्री श्री ओम प्रकाश, निवासी भोजपुर, डाकघर भोजपुर, तहसील सुन्दरनगर, . .प्रार्थीगण। जिला मण्डी
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(2) हि0 प्र0 मैरिज अधिनियम के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण करने बारे। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2010/3 आषाढ़, 1932 1775 उपरोक्त मामला प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 25-2-2010 को इस न्यायालय में पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 18-11-2005 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान धनेश्वरी में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। जेर धारा 5(2) हि0 प्र0 मैरिज अधिनियम के अनुसार उनका विवाह पंजीकृत किया जावे।
आज दिनांक 14-6-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी किया गया।
मोहर।
आर0 के0 गौतम, मैरिज अधिकारी (एस0डी0एम0), सुन्दरनगर,
जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री आर0 के0 गौतम, मैरिज अधिकारी (एस0डी0एम0), सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ब मुकद्दमा :
1. श्री सन्दीप सुपुत्र श्री बृज लाल, निवासी चतरोखडी, डाकघर चतरोखडी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
2. श्रीमती अंशू सैनी सुपुत्री श्री जसवन्त सिंह, निवासी जाबल का वाग, डाकघर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर
. .प्रार्थीगण।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(2) हि0 प्र0 मैरिज अधिनियम के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण करने बारे।
उपरोक्त मामला प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 22-2-2010 को इस न्यायालय में पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 9-12-2007 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान धौलरा मन्दिर बिलासपुर में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। जेर धारा 5(2) हि0 प्र0 मैरिज अधिनियम के अनुसार उनका विवाह पंजीकृत किया जावे।
आज दिनांक 14-6-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी किया गया।
मोहर।
आर0 के0 गौतम,
मैरिज अधिकारी (एस0डी0एम0), सुन्दरनगर,
जिला मण्डी (हि0 प्र0)।1776 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2010/3 आषाढ़, 1932 ब अदालत श्री आर0 के0 गौतम, मैरिज अधिकारी (एस0डी0एम0), सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ब मुकद्दमा :
1. श्री दिनेश कुमार सुपुत्र श्री बाबू राम, निवासी भोजपुर, डाकघर भोजपुर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
2. श्रीमती ज्योति सुपुत्री श्री जय भगवान, निवासी मुलतानीपुरा, मोदी नगर, गाजियाबाद जिला (यू0 पी0)
. .प्रार्थीगण।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(2) हि0 प्र0 मैरिज अधिनियम के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण करने बारे।
उपरोक्त मामला प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 17-4-2010 को इस न्यायालय में पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 23-7-2007 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान यू0 पी0 में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। जेर धारा 5(2) हि0 प्र0 मैरिज अधिनियम के अनुसार उनका विवाह पंजीकृत किया जावे।
आज दिनांक 14-6-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी किया गया।
मोहर।
आर0 के0 गौतम, मैरिज अधिकारी (एस0डी0एम0), सुन्दरनगर,
जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
__________
ब अदालत श्री आर0 के0 गौतम, मैरिज अधिकारी (एस0डी0एम0), सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ब मुकद्दमा :
1. श्री काला राम सुपुत्र श्री भूरू, निवासी सुदाहन, डाकघर सुदाहन, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
2. श्रीमती हिमा देवी सुपुत्री श्री चुहड़ा राम, निवासी साराबाई, डाकघर भून्तर, तहसील कुल्लू, जिला कुल्लू . .प्रार्थीगण।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(2) हि0 प्र0 मैरीज अधिनियम के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण करने बारे। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2010/3 आषाढ़, 1932 1777 उपरोक्त मामला प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 15-2-2010 को इस न्यायालय में पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 12-2-2008 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान सुन्दरनगर में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। जेर धारा 5(2) हि0 प्र0 मैरिज अधिनियम के अनुसार उनका विवाह पंजीकृत किया जावे।
आज दिनांक 14-6-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी किया गया।
मोहर।
आर0 के0 गौतम, मैरिज अधिकारी (एस0डी0एम0), सुन्दरनगर,
जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री आर0 के0 गौतम, मैरिज अधिकारी (एस0डी0एम0), सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ब मुकद्दमा :
1. श्री सावर हुसैन सुपुत्र श्री जाकिर हुसैन, निवासी डिनक, डाकघर कनैड़, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
2. श्रीमती नेंहा वट सुपुत्री श्री शरीफ मुहम्मद, निवासी नजदीक रेलवे स्टेशन, जिला मण्डी
. .प्रार्थीगण।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(2) हि0 प्र0 मैरिज अधिनियम के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण करने बारे।
उपरोक्त मामला प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 2-3-2010 को इस न्यायालय में पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 20-12-2008 को मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार स्थान डिकन में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। जेर धारा 5(2) हि0 प्र0 मैरिज अधिनियम के अनुसार उनका विवाह पंजीकृत किया जावे।
आज दिनांक 14-6-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी किया गया।
मोहर।
आर0 के0 गौतम, मैरिज अधिकारी (एस0डी0एम0), सुन्दरनगर,
जिला मण्डी (हि0 प्र0)।1778 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2010/3 आषाढ़, 1932
विधि विभागविधि विभागविधि विभागविधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 23 जून, 2010
संख्या एल0एल0आर0-ईसंख्या एल0एल0आर0-ईसंख्या एल0एल0आर0-ईसंख्या एल0एल0आर0-ई((((9999))))-51/2005-लेज-51/2005-लेज-51/2005-लेज-51/2005-लेज....----श्री मनोज कुमार, अधिवक्ता, ऊना ने उप-मण्डल ऊना, जिला ऊना की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है ।
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त नियमों के नियम 7क के उप-नियम (2) के अन्तर्गत गठित साक्षातकार बोर्ड की सिफारिश पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री मनोज कुमार, अधिवक्ता को उप-मण्ड़ल ऊना, जिला ऊना, की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से पब्लिक नोटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।
आदेश द्वारा, अवतार चन्द डोगरा, सचिव (विधि)।
-------
[Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)51/2005-Leg.
Dated 23-06-2010 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
LAW DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 23rd June, 2010
No. LLR-E(9)-51/2005-Leg.—WHEREAS, Shri Manoj Kumar, Advocate, Una has applied for appointment as Public Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of Sub-Division Una of District Una;
AND WHEREAS, all the formalities required under the said Act and Rules have been completed;
NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Interview Board, constituted under sub-rule(2) of rule 7A of the said rules, and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the said rules, is pleased to appoint Shri Manoj Kumar, Advocate as Public Notary within the limits of Sub-Division Una of District Una, Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that her name may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.
By order, AVTAR CHAND DOGRA, LR-cum-Secretary (Law).
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2010/3 आषाढ़, 1932 1779 विधि विभागविधि विभागविधि विभागविधि विभागअधिसूचना
शिमला-2, 23 जून, 2010
संख्या एल0एल0आर0-ईसंख्या एल0एल0आर0-ईसंख्या एल0एल0आर0-ईसंख्या एल0एल0आर0-ई((((9999))))-51/2005-लेज-51/2005-लेज-51/2005-लेज-51/2005-लेज....----श्री खड़ग सिंह, अधिवक्ता, ऊना ने उप-मण्डल ऊना, जिला ऊना की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है ।
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त नियमों के नियम 7क के उप-नियम (2) के अन्तर्गत गठित साक्षातकार बोर्ड की सिफारिश पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री खड़ग सिंह, अधिवक्ता को उप-मण्डल ऊना, जिला ऊना, की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से पब्लिक नोटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।
आदेश द्वारा, अवतार चन्द डोगरा, सचिव (विधि)।
-------
Authoritative English text of this Department Notification No. LLRE(9)51/2005-Leg. Dated
23-06-2010 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
LAW DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 23rd June, 2010
No. LLR-E(9)-51/2005-Leg.—WHEREAS, Shri Kharag Singh, Advocate, Una has applied for appointment as Public Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of Sub-Division Una of District Una;
AND WHEREAS, all the formalities required under the said Act and Rules have been completed;
NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Interview Board, constituted under sub-rule(2) of rule 7A of the said rules, and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the said rules, is pleased to appoint Shri Kharag Singh, Advocate as Public Notary within the limits of Sub-Division Una of District Una , Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that her name may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.
By order, AVTAR CHAND DOGRA, LR-cum-Secretary (Law).
1780 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2010/3 आषाढ़, 1932विधि विभागविधि विभागविधि विभागविधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 23 जून, 2010
संख्या एल0एल0आर0-ईसंख्या एल0एल0आर0-ईसंख्या एल0एल0आर0-ईसंख्या एल0एल0आर0-ई((((9999))))-51/2005-लेज-51/2005-लेज-51/2005-लेज-51/2005-लेज....----श्री राजेश कुमार, अधिवक्ता, ऊना ने उप-मण्डल ऊना, जिला ऊना की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है ।
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त नियमों के नियम 7क के उप-नियम (2) के अन्तर्गत गठित साक्षातकार बोर्ड की सिफारिश पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री राजेश कुमार, अधिवक्ता को उप-मण्डल ऊना, जिला ऊना, की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से पब्लिक नोटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।
आदेश द्वारा, अवतार चन्द डोगरा, सचिव (विधि)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. LLRE(9)51/2005-Leg. Dated
23-06-2010 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
LAW DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 19th June, 2010
No. LLR-E(9)-51/2005-Leg.—WHEREAS, Shri Rajesh Kumar, Advocate, Una has applied for appointment as Public Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of Sub-Division Una of District Una;
AND WHEREAS, all the formalities required under the said Act and Rules have been completed;
NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Interview Board, constituted under sub-rule(2) of rule 7A of the said rules, and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the said rules, is pleased to appoint Shri Rajesh Kumar, Advocate as Public Notary within the limits of Sub-Division Una of District Una , Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that her name may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.
By order AVTAR CHAND DOGRA, LR-cum-Secretary (Law).
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2010/3 आषाढ़, 1932 1781 विधि विभागविधि विभागविधि विभागविधि विभागअधिसूचना
शिमला-2, 23 जून, 2010
संख्या एल0एल0आर0-ईसंख्या एल0एल0आर0-ईसंख्या एल0एल0आर0-ईसंख्या एल0एल0आर0-ई((((9999))))-51/2005-लेज--51/2005-लेज--51/2005-लेज--51/2005-लेज-श्री राज कुमार धनोटिया, अधिवक्ता, अम्ब ने उप-मण्डल अम्ब, जिला ऊना की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है ।
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त नियमों के नियम 7क के उप-नियम (2) के अन्तर्गत गठित साक्षातकार बोर्ड की सिफारिश पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री राज कुमार धनोटिया, अधिवक्ता को उप-मण्ड़ल अम्ब, जिला ऊना, की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से पब्लिक नोटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।
आदेश द्वारा, अवतार चन्द डोगरा, सचिव (विधि)।
-------
[Authoritative English text of this Department Notification No. LLRE(9)51/2005-Leg. Dated
23-06-2010 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
LAW DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 23rd June, 2010
No. LLR-E(9)-51/2005-Leg.—WHEREAS, Shri Raj Kumar Dhanotia, Advocate, Amb has applied for appointment as Public Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of Sub-Division Amb of District Una;
AND WHEREAS, all the formalities required under the said Act and Rules have been completed;
NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Interview Board, constituted under sub-rule(2) of rule 7A of the said rules, and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the said rules, is pleased to appoint Shri Raj Kumar Dhanotia, Advocate as Public Notary within the limits of Sub-Division Amb of District Una , Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that her name may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.
By order, AVTAR CHAND DOGRA, LR-cum-Secretary (Law).
1782 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2010/3 आषाढ़, 1932विधि विभागविधि विभागविधि विभागविधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 23 जून, 2010
संख्या एल0एल0आर0-ईसंख्या एल0एल0आर0-ईसंख्या एल0एल0आर0-ईसंख्या एल0एल0आर0-ई((((9999))))-51/2005-लेज-51/2005-लेज-51/2005-लेज-51/2005-लेज....----श्री निरज ढड़वाल, अधिवक्ता, अम्ब ने उप-मण्डल अम्ब, जिला ऊना की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है ।
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त नियमों के नियम 7क के उप-नियम (2) के अन्तर्गत गठित साक्षातकार बोर्ड की सिफारिश पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री निरज ढ़ड़वाल, अधिवक्ता को उप-मण्डल अम्ब, जिला ऊना, की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से पब्लिक नोटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।
आदेश द्वारा, अवतार चन्द डोगरा, सचिव (विधि)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. LLRE(9)51/2005-Leg. Dated
23-06-2010 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.
LAW DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 23rd June, 2010
No. LLR-E(9)-51/2005-Leg.—WHEREAS, Shri Neeraj Dadwal, Advocate, Amb has applied for appointment as Public Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of Sub-Division Amb of District Una;
AND WHEREAS, all the formalities required under the said Act and Rules have been completed;
NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Interview Board, constituted under sub-rule(2) of rule 7A of the said rules, and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the said rules, is pleased to appoint Shri Neeraj Dadwal, Advocate as Public Notary within the limits of Sub-Division Amb of District Una , Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that her name may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.
By order, AVTAR CHAND DOGRA, LR-cum-Secretary (Law)राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2010/3 आषाढ़, 1932 1783
विधि विभागविधि विभागविधि विभागविधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 23 जून, 2010
संख्या एल0एल0आर0-ईसंख्या एल0एल0आर0-ईसंख्या एल0एल0आर0-ईसंख्या एल0एल0आर0-ई((((9999))))-51/2005-लेज-51/2005-लेज-51/2005-लेज-51/2005-लेज....----श्री जय सिंह, अधिवक्ता, अम्ब ने उप-मण्डल अम्ब, जिला ऊना की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है ।
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त नियमों के नियम 7क के उप-नियम (2) के अन्तर्गत गठित साक्षातकार बोर्ड की सिफारिश पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री जय सिंह, अधिवक्ता को उप-मण्डल अम्ब, जिला ऊना, की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से पब्लिक नोटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।
आदेश द्वारा, अवतार चन्द डोगरा, सचिव (विधि)।
------
[Authoritative English text of this Department Notification No. LLRE(9)51/2005-Leg. Dated
23-06-2010 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.
LAW DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 23rd June, 2010
No. LLR-E(9)-51/2005-Leg.—WHEREAS, Shri Jai Singh, Advocate, Amb has applied for appointment as Public Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of Sub-Division Amb of District Una;
AND WHEREAS, all the formalities required under the said Act and Rules have been completed;
NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Interview Board, constituted under sub-rule(2) of rule 7A of the said rules, and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the said rules, is pleased to appoint Shri Jai Singh, Advocate as Public Notary within the limits of Sub-Division Amb of District Una , Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that her name may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.
By order, AVTAR CHAND DOGRA, LR-cum-Secretary.
1784 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2010/3 आषाढ़, 1932निर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 23 जून, 2010
संख्या 5-18/2008-ईएलएनसंख्या 5-18/2008-ईएलएनसंख्या 5-18/2008-ईएलएनसंख्या 5-18/2008-ईएलएन....---- हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की समसंख्यांक अधिसूचना, तारीख 29 जनवरी, 2010 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-
1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....----((((1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2010 है। (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2222.... उपाबन्ध-''क'' का संशोधनउपाबन्ध-''क'' का संशोधनउपाबन्ध-''क'' का संशोधनउपाबन्ध-''क'' का संशोधन....----(1) हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 के उपाबन्ध ''क' में ;-
स्तम्भ संख्या-4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-गा, अर्थात्ः-गा, अर्थात्ः-गा, अर्थात्ः- स्तम्भ संख्या-4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए स्तम्भ संख्या-4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए स्तम्भ संख्या-4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए
नियमित पदधारियों के लिए पे बैंडः 10300-348003800/-रूपए ग्रेड पे। ''''(i) नियमित पदधारियों के लिए पे बैंडः 10300-348003800/-रूपए ग्रेड पे। नियमित पदधारियों के लिए पे बैंडः 10300-348003800/-रूपए ग्रेड पे। नियमित पदधारियों के लिए पे बैंडः 10300-348003800/-रूपए ग्रेड पे।
(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियांः स्तम्भ संख्या-15 क में दिए गए ब्यौरे के संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियांः स्तम्भ संख्या-15 क में दिए गए ब्यौरे के संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियांः स्तम्भ संख्या-15 क में दिए गए ब्यौरे के संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियांः स्तम्भ संख्या-15 क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 14,100/-रूपए प्रतिमास।''अनुसार 14,100/-रूपए प्रतिमास।''अनुसार 14,100/-रूपए प्रतिमास।''अनुसार 14,100/-रूपए प्रतिमास।''
ें के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :- स्तम्भ संख्या-15 (क) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :- स्तम्भ संख्या-15 (क) के सामने विद्यमान उपबन्धा ें के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :- ें के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :- स्तम्भ संख्या-15 (क) के सामने विद्यमान उपबन्धा स्तम्भ संख्या-15 (क) के सामने विद्यमान उपबन्धा
''इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और ''इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और ''इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और ''इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगीः-शर्तों के अध्यधीन की जाएगीः-शर्तों के अध्यधीन की जाएगीः-शर्तों के अध्यधीन की जाएगीः-
(I) संकल्पनासंकल्पनासंकल्पनासंकल्पना....----(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग में वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक को संविदा के आधार पर, प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर आगे बढ़ाया जा सकेगा।
परन्तु सम्बद्ध विभागाध्यक्ष वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में बढ़ौत्तरी/नवीकरण के लिए प्रमाण-पत्र जारी करेगा, कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि में नवीकरण किया जाएगा/बढ़ौत्तरी की जाएगी।
(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आनाः मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2010/3 आषाढ़, 1932 1785 (ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
(II) संविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियां....----संविदा के आधार पर नियुक्त वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक को 14100/-रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 430/-रूपए की रकम (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा गे्रड पे का 3 प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।
(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी....----मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति और नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी अनुशासन प्राधिकारी होगा।
(IV) चयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रिया....----संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठयक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।
(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति....----जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
(VI) करारकरारकरारकरार....----अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।
निबन्धन और शर्ते....----(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 14100/-रूपए की समेकित नियत (VII) निबन्धन और शर्ते निबन्धन और शर्तेनिबन्धन और शर्ते संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 430/-रूपए (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का 3 प्रतिशत) का हकदार होगा और कोई अन्य सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे कि वरिष्ठ/चयन वेतनमान इत्यादि नहीं दिया जाएगा।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।
(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।
(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, कत्र्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
(ड.) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा।1786 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2010/3 आषाढ़, 1932 (च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी, प्रसव होने तक अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0-एस0आर0, अवकाश नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।''
आदेश द्वारा, मनोज कुमार, सचिव (निर्वाचन)।
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उपाबन्ध-''ख'' वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी, वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी, वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी, वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप। हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप। हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप। हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।
यह करार श्री/श्रीमती...............................................................पुत्र/पुत्री श्री........................................ निवासी................................................................. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश, (जिसे इसमें इनके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.......................को किया गया।
'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त 'प्रथम पक्षकार' को लगाया है और 'प्रथम पक्षकार' ने वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-
1. यह कि प्रथम पक्षकार वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में...............................................से प्रारम्भ होने और .................................को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्निष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनो पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा आखिरी कार्य दिवस को अर्थात् ...........................................दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।
परन्तु सम्बद्ध विभागाध्यक्ष वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में बढ़ौत्तरी/नवीकरण के लिए प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि में नवीकरण किया जाएगा/बढ़ौत्तरी की जाएगी। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2010/3 आषाढ़, 1932 1787 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 14100/- रूपए प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी को उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्, एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।
5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति स,े स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा। 6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था, प्रसव होने तक उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा। 8. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को कर्मचारी समूह बीमा योजना के साथ-साथ इ.पी.एफ.
/जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।
10. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को एफ0आर0-एस0आर0, अवकाश नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियमों इत्यादि के प्रावधान लागू नहीं होंगे।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित दिन, मास और वर्ष को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
साक्षियों की उपस्थिति मेंः- 1 .............................................................................. ............................................................................... ................................................................................ (नाम व पूरा पता) 2 .............................................................................. ............................................................................... ................................................................................ (नाम व पूरा पता)
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)1788 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2010/3 आषाढ़, 1932 साक्षियों की उपस्थिति मेंः- 1 ..............................................................................
...............................................................................
................................................................................
(नाम व पूरा पता)
2 ..............................................................................
...............................................................................
................................................................................
(नाम व पूरा पता)
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)
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[Authoritative English text of this Department's Notification No. 5-18/2008-ELN, dated 23-
6-2010 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
ELECTION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171009, the 23rd June, 2010
No. 5-18/2008-ELN.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article-09 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the imachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules rther to amend the Himachal Pradesh Election Department, Senior Scale Stenographer, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2009, notified vide this department's Notification of even number, dated 29th January, 2010, namely:-
1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Election Department, Senior Scale Stenographer, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion (1st Amendment) Rules, 2010.
(2) These rules shall come in to force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Amendment of Annexure-"A".—(1) In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Election Department, Senior Scale Stenographer, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2009 ;-
For the existing provisions against Column No.4, the following shall be substituted,
namely:-
"(i) Pay Band for regular incumbents: 10300-34800+3800 Grade Pay.
(ii) Emoluments for contract employees: 14100/-per month as per detail given in
Column 15-A."
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2010/3 आषाढ़, 1932 1789For the existing provisions against Column No.15(A), the following shall be
substituted, namely:-
"Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post
will be made subject to the terms and conditions given below:-
(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the, Senior Scale Stenographer in Department of Election, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable for on year to year basis.
Provided that for further extention/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.
(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB.—The Chief Electoral Officer, H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.
(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Senior Scale Stenographer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.14100/-P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band+Grade Pay). An amount of Rs. 430/-(3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh will be the Appointing and Disciplinary Authority.
(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Subordinate Service Selection Board, Hamirpur.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENT.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Subordinate Service Selection Board, Hamirpur from time to time.
(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these Rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.14100/-P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + Grade Pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 430/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given.
1790 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2010/3 आषाढ़, 1932(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement & LTC etc. Only maternity Leave will be given as per rules.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
(e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Woman candidate, pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.
(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part officials at the minimum of the pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column."
By order, MANOJ KUMAR, Secretary (Elections).
________
Annexure-"B"
FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE SENIOR
SCALE STENOGRAPHER AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
THROUGH CHIEF ELECTORAL OFFICER, HIMACHAL PRADESH
This agreement is made on this ___________day of ____________in the year____________between Shri/Smt./Km.___________________________S/o/W/o/D/o Shri.____________________________R/o_____________________________________________ ________________________________________________Contract appointee (herein-after called the FIRST PARTY). AND The Governor, Himachal Pradesh through Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARTY).
Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Senior Scale Stenographer on contract basis on the following terms and conditions:—
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2010/3 आषाढ़, 1932 17911. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Senior Scale Stenographer for a period of one years commencing on ___________day of _______________and ending on the day of ______________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on _________________ and information notice shall not be necessary.
Provided that for further extention/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.14100/- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contractual appointee. He/She will not be entitled for Medical Reimbursement & LTC etc. Only maternity Leave will be given as per rules.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Senior Scale Stenographer will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of woman candidate pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter part official, at the minimum of the pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).
10. Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. will not be applicable for contract appointees.
1792 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2010/3 आषाढ़, 1932IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their
hands the day, month and year first, above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1.__________________________
__________________________
__________________________
(Name and full address)
2.__________________________
__________________________
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(Name and full address)
(Signature of the FIRST PARTY)
IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1.__________________________
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(Name and full address)
2.__________________________
__________________________
__________________________
(Name and full address)
(Signature of the SECOND PARTY)
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित