राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, वीरवीरवीरवीरववववारारारार, , , , 1111 जुलाईजुलाईजुलाईजुलाई, 2010, 2010, 2010, 2010////10101010 आषाढ़आषाढ़आषाढ़आषाढ़, 1932, 1932, 1932, 1932
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
विधि विभागविधि विभागविधि विभागविधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 30 जून, 2010
संख्या एल0संख्या एल0संख्या एल0संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-16/2010 लेजएल0आर0-डी0(6)-16/2010 लेजएल0आर0-डी0(6)-16/2010 लेजएल0आर0-डी0(6)-16/2010 लेज....—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 29-6-2010 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश संख्यांक 2) को संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं ।
आदेश द्वारा,
(अवतार चन्द डोगरा) सचिव (विधि)। 65-राजपत्र/2010-1-7-2010 (1915)1916 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जुलाई, 2010/10 आषाढ़, 1932 2010 2010 2010 2010 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांकका हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांकका हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांकका हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 2 2 2 2
हिमाचल पहिमाचल पहिमाचल पहिमाचल प्रदेश न्यायिक ्रदेश न्यायिक ्रदेश न्यायिक ्रदेश न्यायिक अधिकारी अधिकारी अधिकारी अधिकारी (वेतन(वेतन(वेतन(वेतन, भत्ते, भत्ते, भत्ते, भत्ते और सेवा क और सेवा क और सेवा क और सेवा की शर्तेीं शर्तेीं शर्तेीं शर्तें) संशोधन अध्यादेश,) संशोधन अध्यादेश,) संशोधन अध्यादेश,) संशोधन अध्यादेश, 2010201020102010
भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल द्वारा प्रस्थापित ।
हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2003 (2003 काा अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए अध्यादेशअध्यादेशअध्यादेशअध्यादेश ।
हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;
अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रस्थापित करती है :-
1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....--------(1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन अध्यादेश, 2010 है ।
(2) यह प्रथम जनवरी, 2006 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।
2222.... नई धारा 3-क का अंतःस्थापननई धारा 3-क का अंतःस्थापननई धारा 3-क का अंतःस्थापननई धारा 3-क का अंतःस्थापन....--------हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2003 (2003 का 13) (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के पश्चात निम्नलिखित नई धारा अन्तः स्थापित की जाएगी अर्थातः-
"3-क अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति-राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, अनुसूची का संशोधन या प्रतिस्थापन कर सकेगी और ऐसा होने पर अनुसूची तदनुसार संशोधित की गई समझी जाएगी ।"
3333.... अनुसूची काअनुसूची काअनुसूची काअनुसूची का प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन....--------मूल अधिनियम से संलग्न विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थातः-
"अनुसूची"
(धारा 3 देखे)
न्यायिक अधिकारियों के विभिन्न संवर्गों के लिए वेतनमानः
सिविल न्यायाधीश जूनियर डिवीजनः 1. सिविल न्यायाधीश जूनियर डिवीजनः सिविल न्यायाधीश जूनियर डिवीजनः सिविल न्यायाधीश जूनियर डिवीजनः
(क) प्रारम्भिक वेतनमान : 27,700-770-33090-920-40540-1080-44770 रुपये।
(ख) पांच वर्ष की सेवा के पश्चात, प्रथम चरण एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन वेतनमानः 33090-920-40540-1080-45850 रुपये ।
(ग) अन्य पांच वर्ष की सेवा के पश्चात द्वितीय चरण एश्योर्ड कैरियर प्रोगेशन वेतनमान ः 39530-920-40450-1080-49090-1230-54010 रुपये । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जुलाई, 2010/10 आषाढ़, 1932 1917 सिविल न्यायाधीश सीनियर डिवीजनः 2. सिविल न्यायाधीश सीनियर डिवीजनः सिविल न्यायाधीश सीनियर डिवीजनः सिविल न्यायाधीश सीनियर डिवीजनः
(क) प्रारम्भिक वेतनमान : 39530-920-40450-1080-49090-1230-54010 रुपये।
(ख) पांच वर्ष की सेवा के पश्चात प्रथम चरण एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन वेतनमानः 43690-1080-49090-1230-56470 रुपये ।
(ग) अन्य पांच वर्ष की सेवा के पश्चात, द्वितीय चरण एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन वेतनमान ः 51550-1230-58930-1380-64070 रुपये ।
जिला न्यायाधीश संवर्गः 3. जिला न्यायाधीश संवर्गः जिला न्यायाधीश संवर्गः जिला न्यायाधीश संवर्गः
(क) प्रारंभिक वेतममान : 51550-1230-58930-1380-63070 रुपये ।
(ख) चयन ग्रेड (काडर के पच्चीस प्रतिशत अधिकारियों को उपलब्ध) : 57700-1230-58930-1380-67210-1540-70290/- रुपये ।
(ग) सुपर टाईम वेतनमान (काडर के दस प्रतिशत अधिकारियों को उपलब्ध) : 70290-1540-76450/- रुपये ।
उर्मिला सिहउर्मिला सिहउर्मिला सिहउर्मिला सिह,,,,
राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश । एएएए.... सीसीसीसी.... डोगराडोगराडोगराडोगरा सचिव विधि ।
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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
H. P. ORDINANCE NO. 2 of 2010
THE HIMACHAL PRADESH JUDICIAL OFFICERS (PAY, ALLOWANCES AND
CONDITIONS OF SERVICES) AMENDMENT ORDINANCE, 2010
Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Sixty-first Year of the Republic of India.
An Ordinance further to amend the Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay, Allowances and Conditions of Services) Act, 2003 (Act No.13 of 2003).
WHEREAS the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;
1918 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जुलाई, 2010/10 आषाढ़, 1932NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :—
1. Short title and commencement.—(1) This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay, Allowances and Conditions of Services) Amendment Ordinance, 2010.
(2) It shall be deemed to have come into force on 1st day of January, 2006.
2. Insertion of new section 3-A.—After section 3 of the Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay, Allowances and Conditions of Service) Act, 2003 (13 of 2003) (hereinafter referred to as the "principal Act", the following new section shall be inserted, namely :—
"3-A. Power to amend Schedule: The State Government may, by notification published in the Official Gazette, amend or substitute the Schedule, and thereupon the Schedule shall be deemed to have been amended accordingly.".
3. Substitution of SCHEDULE.—For the existing Schedule appended to the principal Act, the following Schedule shall be substituted, namely:—
SCHEDULE
(See section 3)
The Pay Scales for different cadre of the Judicial Offierrs :
1. Civil Judge (Junior Division):
(a) Initial Scale: Rs. 27,700-770-33090- 920- 40540-1080-44770.
(b) First stage Assured Career Progression Scale after five years of service: Rs.33090-920-40540-1080-45850.
(c) Second stage Assured Career Progression Scale after another five years of service: Rs.39530-920-40450-1080-49090-1230-54010.
2. Civil Judge (Senior Division):
(a) Initial Scale: Rs.39530-920-40450-1080-49090-1230-54010
(b) First stage Assured Career Progression Scale after five years of service: Rs. 43690-1080-49090-1230-56470.
(c) Second stage Assured Career Progression Scale after another five years of service : Rs. 51550-1230-58930-1380-63070.
3. District Judges Cadre:
(a) Initial Scale: Rs. 51550-1230-58930- 1380-63070.
(b) Selection Grade: (Available to 25% Offiers of the cadre) Rs.57700-1230-58930-1380-6721-1540-70290.
(c) Super Time Scale: (Available to 10% Offiers of the cadre) Rs.70290-1540-76450.
URMILA SINGH, Governor, Himachal Pradesh.
(A.C. Dogra), Secretary (Law).
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जुलाई, 2010/10 आषाढ़, 1932 1919 लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 30 जून, 2010
सं0 पी0बी0डव्ल्यू0(बी0)एफ( 5) 2/2010सं0 पी0बी0डव्ल्यू0(बी0)एफ( 5) 2/2010सं0 पी0बी0डव्ल्यू0(बी0)एफ( 5) 2/2010सं0 पी0बी0डव्ल्यू0(बी0)एफ( 5) 2/2010....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव झाखड़ी, तहसील रामपुर, जिला शिमला मे राष्ट्रीय उच्च मार्ग 22 के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. अत्याधिक आवश्यकता के ट्टष्टिगत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा 17 (4) के अधाीन यह भी निर्देष देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (ए) के उपबन्ध इस मामलें में लागू नहीं होते। 5. भूमि रेखांक का निरिक्षण कार्यालय भू-अर्जन सर्माहता, लोक निर्माण विभाग, (द0 क्षेत्र) शिमला-3 में किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (है0) में शिमला रामपुर झाखड़ी 2707/1600 0-01-12 2723/1610 0-08-13 1612 0-00-79 1988 0-03-54 2727/1990 0-09-58 2729/1989 0-07-30 1976 0-01-52 2732/1975 0-20-66 1644 0-04-54 2730/1981 0-10-15 2731/1975 0-01-53 1979 0-23-44 1980 0-00-76 2745/1610 0-00-42 2746/1627 0-22-06 3023/1627 0-01-76 1977 0-04-32 1978 0-18-93 2776/1970 0-09-97 3824/2794/1600 0-00-42 3827/2795/1602 0-01-58 3825/2795/1602 0-14-01920 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जुलाई, 2010/10 आषाढ़, 1932 3823/2794/1600 0-03-10 3826/2795/1602 0-00-72 1601 0-04-92 3020/1627 0-00-90 3021/1627 0-00-88 3024/1627 0-01-08 3025/1627 0-00-80 3026/1627 0-01-04 3028/1627 0-00-72 3037/1627 0-00-90 3698/1989 0-09-61 3699/1990 0-00-68 3695/1981 0-01-62 3693/1970 0-03-35 1969 0-09-24
किता-37 किता-37 किता-37 किता-37 2-06-092-06-092-06-092-06-09
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
_____________
Before in the Court of Shri Ashwani Raj Shah, H. A. S. Sub Divisional Magistrate Churah,
District Chamba, Himachal Pradesh
Miss Pano Devi d/o and Rajinder Kumar son of Shri Gian Chand son of Shri Lachhman, Village Silon, Panchayat Devi Kothi, Pargna Baira, Tehsil Churah, District Chamba (H. P.)
..Applicant.
Versus
General public
..Respondent.
Notice under section 13 (3) Death and Birth Registration Act.
Whereas Shri Gian Chand son of Shri Lachhman, r/o Village Silon, Pargna Baira, Tehsil Churah, District Chamba (H. P.) has filed an application alongwith its enclosures affidavit and other relevant documents being a formalities etc. regarding registration of date of birth and name of entry in the of concerned Panchayat i. e. Devi Kothi of his & her names of his son and daughter named Miss Pano Devi daughter and Rajinder Kumar son date of birth i. e. 24-4-2008 and 20-8-2006.
Hence the proclamation for publication to the General Public is issued, if someone objection/Claim regarding entry the name and birth of Rajinder Kumar son and Miss Pano Devi D/o Shri Gian Chand, resident of village Silon, Panchayat Devi Kothi, Pargna Baira, Tehsil Churah, District Chamba (H. P.), they may file their objections/claims on or before one month i. e. 29-7-2010 of this notice in the court failing which necessary orders will be passed to the concerned Panchayat, Devi Kothi, Pargna baira, Tehsil Churah, Distt. Chamba (H. P.) for registration.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जुलाई, 2010/10 आषाढ़, 1932 1921 Given today Churah the 5-6-2010 under my signature and seal of this Court.Seal.
ASHWANI RAJ SHAH, Sub Divisional Magistrate, Churah, District Chamba, Himachal Pradesh. _____________
In the Court of Shri Rajeshwar Goel (H.A.S.), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh
In the matter of :
Sh. Rahul Nath s/o Shri Tashi Phunchong, r/o H. No. 169, Ward No. 4, near Bhakti Mandir Manali, Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh with Dolma d/o Shri Nawang Chhering, r/o H. No.178, Ward No. 2, Bhajogi, Tehsil Manali, Distt. Kullu at present r/o at H. No. 169, Ward No.4, near Bhakti Mandir, Manali, Tehsil Manali, Distt. Kullu.
Versus
General Public
An application for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.
Whereas Sh. Rahul Nath s/o Shri Tashi Phunchong, r/o H. No. 169, Ward No. 4, near Bhakti Mandir Manali, Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh with Dolma d/o Shri Nawang Chhering, r/o H. No.178, Ward No. 2, Bhajogi, Tehsil Manali, Distt. Kullu at present r/o at H. No. 169, Ward No.4, near Bhakti Mandir, Manali, Tehsil Manali, Distt. Kullu has presented an application on 24-6-2010 in this Court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any persons have any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 23-7-2010 at 2.00 P. M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.
Given under my hand and seal of the Court on 24-6-2010.
Seal. RAJESHWAR GOEL, Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.
_________
ब अदालत श्री शिव राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री तेन्जिन पुत्र श्री शमशेर सिंह, निवासी गृह संख्या 217, वार्ड नं0 4, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.
1922 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जुलाई, 2010/10 आषाढ़, 1932 नोटिस बनाम : आम जनता।श्री तेन्जिन पुत्र श्री शमशेर सिंह, निवासी मकान नं0 217, वार्ड नं0 4, मॉडल टाऊन व तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि शमशेर सिंह की दिनांक 10-1-2001 को मृत्यु हुई है परन्तु उसकी मृत्यु तिथि नगर परिषद् मनाली के रिकार्ड में दर्ज नही की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाए जावे।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को शमशेर सिंह की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 5-8-2010 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 18-6-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
शिव राम शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री शिव राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश Chhime Dolma पत्नी श्री Rinchen, निवासी गृह संख्या 126, वार्ड नं0 3, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम : आम जनता।
Chhime Dolma पत्नी श्री Rinchen, निवासी गृह संख्या 126, वार्ड नं0 3, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका पुत्र जो दिनांक 9-4-1977 को पैदा हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि नगर परिषद् मनाली के रिकार्ड में दर्ज न की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाए जावे।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को Tashi Lodo की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 5-8-2010 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 18-6-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। शिव राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जुलाई, 2010/10 आषाढ़, 1932 1923 ब अदालत श्री शिव राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री दिले राम पुत्र श्री कालू राम, निवासी व डाकघर वशिष्ट, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम : आम जनता।
श्री दिले राम पुत्र श्री कालू राम, निवासी व डाकघर वशिष्ट, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी पत्नी जो दिनांक 20-7-1975 को मृत्यु हुई है परन्तु उसकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत वशिष्ट के रिकार्ड में दर्ज नही की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाए जावे।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को वन्ती देवी की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 5-8-2010 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 18-6-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
शिव राम शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री शिव राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश Kalsang Dolma पुत्री श्री Nyima Dhondup, गांव नजदीकी होटल गुरूद्वारा वार्ड नं0 3, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम : आम जनता।
Kalsang Dolma पुत्री श्री Nyima Dhondup, निवासी नजदीकी होटल गुरूद्वारा वार्ड नं0 3, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि Kalsang Dolma जो दिनांक 26-7-1982 को पैदा हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि नगर परिषद् मनाली के रिकार्ड में दर्ज न की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाए जावे। 1924 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जुलाई, 2010/10 आषाढ़, 1932 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को Kalsang Dolma की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 5-8-2010 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 18-6-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
शिव राम शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मि0 नं0 : 16/10. तारीख मरजुआ : 27-3-2010 ब मुकद्दमा शीर्षक :
श्रीमती मोना देवी पत्नी श्री रमेश कुमार, निवासी तरोट, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम की दरुस्ती बारे।
प्रार्थीया श्रीमती मोना देवी पत्नी श्री रमेश कुमार, निवासी तरोट, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय पर पेश किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख मुहाल कनैड/6 तथा स्कूल प्रमाण-पत्र के अभिलेख में मोना देवी सही दर्ज है लेकिन उसका नाम ग्राम पंचायत कनैड के अभिलेख में मोना देवी के स्थान पर लच्छमी देवी गलत दर्ज किया गया है। अब उसका नाम ग्राम पंचायत कनैड के अभिलेख में लच्छमी देवी के स्थान पर मोना देवी उपनाम लक्ष्मी देवी तथा राजस्व अभिलेख मुहाल कनैड/6 में मोना देवी के स्थान पर मोना देवी उपनाम लक्ष्मी देवी दर्ज करने के आदेश सचिव, ग्राम पंचायत कनैड तथा क्षेत्रीय अभिकरण को दे दिये जायें।
अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दरुस्ती बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-7-2010 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम की दरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 23-6-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जुलाई, 2010/10 आषाढ़, 1932 1925 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री भीखम राम पुत्र श्री हिरा राम, निवासी तनेहड़ (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रार्थी श्री भीखम राम ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका जन्म 12-12-1957 हो हुआ है। परन्तु उसके माता-पिता अनपढ़ होने के कारण उसकी जन्म तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवा सके है जिसे अब दर्ज करवना चाहता है। अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-7-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 14-6-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री कश्मीर सिंह पुत्र श्री सुहणु, निवासी गमधाल . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
प्रार्थी श्री कश्मीर सिंह पुत्र श्री सुहणु, निवासी गमधाल ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम कश्मीर सिंह ही है परन्तु कागजात माल मुहाल में उसका नाम गलत कातकू दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर व अपना ब्यान हल्फिया सलंग्न प्रस्तुत कर रखा है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-7-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मामले का निपटारा कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 14-6-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी धर्मपुर,
जिला मण्डी (हि0 प्र0)।1926 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जुलाई, 2010/10 आषाढ़, 1932 ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्रीमती ब्यासा देवी विधवा श्री धुगू राम, निवासी वनाल . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
प्रार्थीया श्रीमती ब्यासा देवी विधवा श्री धुगू राम, निवासी वनाल ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया है कि उसके पति का वास्तविक नाम ध्रुगू राम ही है परन्तु कागजात माल मुहाल वनाल में उसके पति का नाम गलत ध्रुबू दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर व अपना ब्यान हल्फिया सलंग्न प्रस्तुत कर रखा है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-7-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मामले का निपटारा कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 14-6-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी धर्मपुर,
जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री बहादुर सिंह पुत्र श्री बालक राम, निवासी तरयाम्बला . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
प्रार्थी श्री बहादुर सिंह पुत्र श्री बालक राम, निवासी तरयाम्बला ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम बहादुर सिंह ही है परन्तु कागजात माल मुहाल तरयाम्बला में उसका नाम गलत भादर सिंह दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर व अपना ब्यान हल्फिया सलंग्न प्रस्तुत कर रखा है। अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-7-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मामले का निपटारा कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 14-6-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी धर्मपुर,
जिला मण्डी (हि0 प्र0)। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जुलाई, 2010/10 आषाढ़, 1932 1927 ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री राजेश कुमार पुत्र श्री बालम राम, निवासी कुम्हारड़ा . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
प्रार्थी श्री राजेश कुमार पुत्र श्री बालम राम, निवासी कुम्हारड़ा ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम राजेश कुमार ही है परन्तु कागजात माल मुहाल कुम्हारड़ा में उसका नाम गलत लेख राज दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर व अपना ब्यान हल्फिया सलंग्न प्रस्तुत कर रखा है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-7-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मामले का निपटारा कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 14-6-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी धर्मपुर,
जिला मण्डी (हि0 प्र0)।1928 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जुलाई, 2010/10 आषाढ़, 1932 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित