राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, बुधबुधबुधबुधववववारारारार, , , , 14141414 जुलाईजुलाईजुलाईजुलाई, 2010, 2010, 2010, 2010////22223333 आषाढ़आषाढ़आषाढ़आषाढ़, 1932, 1932, 1932, 1932
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
LOCAL AUDIT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla, the 13th July, 2010
No. 1-255/74-Fin (LA).—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to promote S/Shri Jagjit Singh Patial and Sher Singh Kaith, Section Officer of Local Audit Department, Himachal Pradesh (Class-II- Gazetted) in the Pay Band of Rs.10300-34800+Rs.4400 Grade Pay to the post of Assistant Director/Assistant Controller (Class-I-Gazetted) in the Pay Band of Rs.10300-34800+Rs.5000 Grade Pay with immediate effect.
75-राजपत्र/2010-14-7-2010 (2075)2076 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जुलाई, 2010/23 आषाढ़, 1932 2. Consequent upon the above promotions, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order following posting and transfers:—
Name From To
Sr. No.
1. Sh. Jagjit Singh Patial
Resident Audit Scheme, H. P. Marketing Board, Shimla.
H.P. Housing & Urban Development Authority, Mandi Division.
2. Sh. Sher Singh Kaith Audit Circle, Shimla with H.Q. at Shimla.
Audit of Misc. Institutions with H.Q. at Shimla.
3. The above officers may submit their option for fixation of pay under Rule F.R.22 (I) (a) (i) within one month from the date of issue of this office order.
4. They will remain on probation for a period of two years.
By order,
AJAY TYAGI, Secretary (Finance).
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HIGHER EDUCATION DEPARTMENT
SHOW CAUSE NOTICE
Shimla-171002, the 12th July, 2010
No. EDN-A-(B)14-2/2007 Whereas Mrs. Priyanka Dulta, lecturer in English, joined her duties at GC Theog on 7-3-2007 on her fresh appointment and immediately after serving the department just for 14 days applied for medical leave w.e.f. 21-3-2007. Thereafter, she again applied for extension of leave on 18-4-2007 on medical ground.
Whereas Mrs. Priyanka Dulta, lecturer in English, did not join her duty and applied for extension of her leave on medical grounds vide her application dated 18-5-2007, 16-6-2007 & 14-7-2007. The said lecturer submitted one more application on 14-7-2007 vide which she requested for permission to go abroad i.e. U.S.A. to join her husband. The Government granted the permission in favour of Mrs. Priyanka Dulta, to visit abroad subject to the condition that she will visit during the vacation / earned leave and will not extend her leave etc. An undertaking to this effect was also obtained from the said lecturer. Though a period of more than 2 years has elapsed, but the said lecturer has not reported for her duties till date.
Whereas a show cause notice has been issued to her vide this department notice of even No. dated 23rd March 2010 and the Principal GC Theog was directed to ensure the said notice be delivered to her within a week at her address shown in the departure report. The Principal, GC Theog informed that the notice was posted under registered cover to Smt. Priyanka Dulta at herराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जुलाई, 2010/23 आषाढ़, 1932 2077 permanent address at 11, Kelston Estate, Shimla-171001 on 7th April 2010 but the same was received back undelivered on 19th April 2010.
THEREFORE, before the process of termination from service is initiated as per rules, against the above said Lecturer, she is hereby directed to explain her position within fifteen days from the publication of this show cause notice.
By order,
SHRIKANT BALDI, Principal Secretary (Higher Education).
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REVENUE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 21st June, 2010
No. Rev. B.F.(8)1/2001-I.—Whereas general re-assessment of land revenue in Muhal Dhar-Ki-Ber, Pargana Lachhdang, of Tehsil Kasauli, District Solan, H.P.has become necessary, as the old Shajra Kishtwar is contrary to the spot and there is difference in Shajra Kishtwar and new measurement in the said muhal, the undertaking in this behalf is sanctioned and notified under section 52 of the H.P.Land Revenue Act, 1954.
By order, Dr. P.C. KAPOOR, Princpial Secretarty-cum-F.C.(Revenue).
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REVENUE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 21st June, 2010
No. Rev.B.F.(8)1/2001-I.—Whereas the record of rights in respect of revenue estate namely Muhal Dhar-Ki-Ber, Pargana Lachhdang, of Tehsil Kasauli, District Solan, H.P. requires special revision as the old Shajra Kishtwar is contrary to the spot and there is difference in Shajra Kishtwar and new measurement in the said muhal, the Governor of Himachal Pradesh in exercie of the powers vested in him under section 33 of H.P.Land Revenue Act, 1954 is pleased to direct that the record of rights in respect of above mentioned estates be specially revised.
By order, Dr. P.C. KAPOOR. Princpial Secretarty-cum-F.C. Revenue.
2078 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जुलाई, 2010/23 आषाढ़, 1932 REVENUE DEPARTMENTNOTIFICATION
Shimla-2, the 21st June, 2010
No. Rev.B.F.(8)1/2001-I, Whereas the record of rights in respect of revenue estates namely Muhal Dakadi, Patta, Badu, Panaul, Badota, Luharvi and Silh of Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur, H.P. requires special revision, the Governor of Himachal Pradesh in exercie of the powers vested in him under section 33 of H.P.Land Revenue Act, 1954 is pleased to direct that the record of rights in respect of above mentioned estates be specially revised.
By order, Dr. P.C. KAPOOR, Princpial Secretarty-cum-F.C.(Revenue).
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REVENUE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 21st June, 2010
No. Rev.B.F.(8)1/2001-I.—Whereas general re-assessment of land revenue in Muhal Dakadi, Patta, Badu, Panaul, Badota, Luharvi and Silh of Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur, H.P. has become necessary, the undertaking in this behalf is sanctioned and notified under section 52 of the H.P.Land Revenue Act, 1954.
By order, Dr. P.C. KAPOOR, Princpial Secretarty-cum-F.C. (Revenue).
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REVENUE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 6th July, 2010
No. Rev.B.A.(4)-4/2001-VI.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to constitute a committee under the Chairmanship of Principal Secretary-cum-F.C. (Revenue) to the Government of Himachal Pradesh to review and thereafter dispose of all the pending nautor cases in District Kinnaur, Lahaul/Spiti and Chamba within two months. The Committee will consist of the following members:—
1. Representative of A.C.S. (Forests) to the Govt. of H. P. Member 2. Representative of Pr. Secretary (T.D.) to the Govt. of H. P. Member 3. The Secretary (Law) to the Govt. of H. P. Member 4. D.C. Kinnaur Member 5. D.C. Lahaul/Spiti Member 6. D.C. Chamba. Member
The committee after reviewing all the pending nautor cases will dispose of the same within two months.
By order, Sd/- Principal Secretary -cum-F.C .(Revenue).
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जुलाई, 2010/23 आषाढ़, 1932 2079 ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 : तारीख पेशी : 20-8-2010 श्री पटवार चन्द पुत्र श्री खलैली राम, निवासी सड़ूही, मौजा मझीण, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.- प्रार्थना-पत्र वराये नाम दरुस्ती।
उपरोक्त प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख में उसका नाम श्री जगतराम पुत्र श्री खलैली राम दर्ज है परन्तु स्कूल प्रमाण-पत्रों व पंचायत के अभिलेख में उसका नाम श्री पटवार चन्द पुत्र खलैली राम दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख में दरुस्ती की जावे।
अतः इस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम की दरुस्ती करवाने बारे एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 20-8-2010 को सुबह 10.00 बजे अदालत हजा में पेश होकर उजर पेश कर सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र पर यथोचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 8-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी खुण्डियां,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री आर0 पी0 शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0........
श्रीमती पूनम गसग बनाम आम जनता। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती पूनम गसग पत्नी श्री विनोद कुमार, निवासी रामनगर, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र ईशान गसग का जन्म दिनांक 24-5-1992 को हुआ है। परन्तु ग्राम पंचायत मन्त में जन्म पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जाये। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 14-8-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।2080 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जुलाई, 2010/23 आषाढ़, 1932 आज दिनांक 10-7-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया। मोहर।
आर0 पी0 शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी जुब्बल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री धनी राम, निवासी बढाल, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री धनी राम, निवासी बढाल, तहसील जुब्बल ने एक आवेदन पत्र गुजारा है कि उसका असली नाम बलदेव सिंह पुत्र श्री धनी राम है लेकिन कागजात माल चक बढाल में उसका नाम देवकी नन्द पुत्र धनी राम दर्ज है जो गलत है तथा आवेदक इसे दरुस्त करवाना चाहता है। आवेदक ने अपने समर्थन में नकल परिवार रजिस्टर, फोटो पहचान पत्र की प्रति तथा अपने बच्चों के शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रतियां संलग्न कर रखी है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि नाम दरुस्ती बारा किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 2-8-2010 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश करे। निर्धारित समय अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति नहीं सुनी जाएगी और आवेदक का नाम माल कागजात में दरुस्त किए जाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 6-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी जुब्बल,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री एस0 एल0 बन्सल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
श्री जय प्रकाश पुत्र श्री कुफू राम, गांव जाहू डीम, उप-तहसील ननखड़ी, जिला शिमला (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। नाम दरुस्ती।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जुलाई, 2010/23 आषाढ़, 1932 2081 नोटस बनाम आम जनता। श्री जय प्रकाश पुत्र श्री कुफू राम, गांव जाहू डीम, उप-तहसील ननखड़ी, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उनकी पुत्री का नाम स्कूल प्रमाण-पत्र में अल्का देवी है। जबकि ग्राम पंचायत अभिलेख में रक्षा देवी दर्ज है। प्रार्थी अपनी पुत्री का नाम ग्राम पंचायत अभिलेख में रक्षा देवी के स्थान पर अल्का देवी दरुस्त करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्र्रार्थी की पुत्री का नाम ग्राम पंचायत अभिलेख में रक्षा देवी के स्थान पर अल्का देवी उर्फ रक्षा देवी दरुस्त करने बारा किसी प्रकार की आपत्ति हो तो वह दिनांक 5-8-2010 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एजराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 5-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
एस0 एल0 बन्सल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री एस0 एल0 बन्सल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
नं0 मुकद्दमा : 31/06, 26/08.
श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री रतन दास, निवासी ग्राम दरोटी, उप-तहसील ननखड़ी, जिला शिमला, हालाबाद मकान नं0 192, वार्ड नं0 9, गांधी नगर कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) . . प्रार्थीया।
बनाम
1. श्री नैन सुख पुत्र श्री बिजलू, निवासी ग्राम दरोटी, उप-तहसील ननखड़ी, जिला शिमला 2. श्री धर्मा नन्द पुत्र श्री बिजलू, निवासी ग्राम दरोटी, उप-तहसील ननखड़ी, जिला शिमला 3. श्रीमती जानकी देवी पुत्री श्री बिजलू, निवासी ग्राम दरोटी, उप-तहसील ननखड़ी, जिला शिमला 4. श्रीमती जमीला देवी पुत्री श्री बिजलू, निवासी ग्राम दरोटी, उप-तहसील ननखड़ी, जिला शिमला 5. श्री जिया लाल पुत्र श्री गोपू, निवासी ग्राम दरोटी, उप-तहसील ननखड़ी, जिला शिमला 6. श्री मोहन लाल पुत्र श्री रतन दास निवासी ग्राम दरोटी, उप-तहसील ननखड़ी, जिला शिमला हालाबाद गांव बदाह, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
7. श्री अमर दास पुत्र श्री रतन दास निवासी ग्राम दरोटी, उप-तहसील ननखड़ी, जिला शिमला 8. श्री सुरेन्द्र मोहन पुत्र श्रीमती अमर दासी, निवासी नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला 9. श्री नरेन्द्र मोहन पुत्र श्रीमती अमर दासी, निवासी नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला 10. श्री राजेन्द्र पुत्र श्री चैन राम, निवासी ग्राम दरोटी, उप-तहसील ननखड़ी, जिला शिमला 11. श्रीमती कृष्णा देवी पुत्री श्री रतन दास, निवासी ग्राम दरोटी, उप-तहसील ननखड़ी, जिला शिमला .
. . प्रतिवादी। दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0 1954 बाबत अराजी किते 28 रकबा तादादी 01-64-55 है0 कृष्ट व अकृष्ट मुन्दर्जा खाता/खतौनी नं0 65/166 ता 174 वाका चक बगलती व अराजी किते 6, रकबा तादादी 0-22-29 है0 कृष्ट व अकृष्ट मुन्दर्जा खाता/खतौनी नं0 84/208, ता 209 वाका चक लाहडू, उप-तहसील ननखड़ी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।2082 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जुलाई, 2010/23 आषाढ़, 1932 नोटिस बनाम आम जनता। प्रार्थी श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री रतन दास, निवासी ग्राम दरोटी, उप-तहसील ननखड़ी, जिला शिमला, हालाबाद मकान नं0 192, वार्ड नं0 9, गांधी नगर कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) की अराजी किते 28 रकबा तादादी 01-64-55 है0 कृष्ट व अकृष्ट मुन्दर्जा खाता/खतौनी नं0 65/166 ता 174 वाका चक बगलती व अराजी किते 6, रकबा तादादी 0-22-29 है0 कृष्ट व अकृष्ट मुन्दर्जा खाता/खतौनी नं0 84/208, ता 209 वाका चक लाहडू, उप-तहसील ननखड़ी, जिला शिमला (हि0 प्र0) के तकसीम प्रकरण इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी नं0 1 ता 11 की तामील बार-बार समन जारी करने के उपरान्त भी अदालत में नहीं हो पा रही है। जिस कारण इस अदालत को यकीन हो चुका है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। इन प्रतिवादी की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चला आ रहा है। अतः प्रतिवादी 1 ता 11 को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 5-8-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आयें। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जाएगा कि आपको इन खातों की तकसीम बारा किसी भी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 5-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
एस0 एल0 बन्सल,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित