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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 76, 15 July 2010

Published 15 July 2010

Gazette no.
76
Gazetteid
76/GAZETTE/2010-15/07/2010
Identifier
in.gazette.himachal.2010-07-15.76_gazette_2010-15_07_2010
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, वीरवीरवीरवीरववववारारारार, , , , 15151515 जुलाईजुलाईजुलाईजुलाई, 2010, 2010, 2010, 2010////22224444 आषाढ़आषाढ़आषाढ़आषाढ़, 1932, 1932, 1932, 1932

हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार

राजस्व विभागराजस्व विभागराजस्व विभागराजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 5 जून, 2010

संख्याः रैव0 बी0एफ0(10)-470/2008संख्याः रैव0 बी0एफ0(10)-470/2008संख्याः रैव0 बी0एफ0(10)-470/2008संख्याः रैव0 बी0एफ0(10)-470/2008....--------हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 की धारा 5 के खण्ड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, अधिसूचित करते हैं कि मै0 हरीश सीमेंट लि0 (मै0 ग्रासिम इन्डस्ट्रीज लि0 का उपक्रम) अहुरा केन्द्र प्रथम फलोर, महाकाली कवेज रोड़, अन्धेरी (ई0) मुम्बई, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में सीमेन्ट प्लांट की स्थापना हेतु धारित की जाने वाली भूमि को हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा अधिनियम 1972 के उपबन्धों के प्रवर्तन से सैद्धान्तिक रूप में छूट दी जाएगी। तथाकथित कम्पनी द्वारा इस प्रकार धारित 76-राजपत्र/2010-15-7-2010 (2083) 2084 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जुलाई, 2010/24 आषाढ़, 1932 की जाने वाली भूमि और उपर्युक्त अधिनियम के उपबन्धों के प्रवर्तन के लिए अधिसूचित की जाने वाली भूमि का विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः-

मै0 हरीश सीमेंट लि0 द्वारा सीमेन्ट प्लांट की स्थापना हेतु हिमाचल प्रदेश भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत अर्जित की जाने वाली भूमि का ब्यौराः-

आदेश द्वारा, हस्ता0/- वित्तायुक्त एवं सचिव (राजस्व)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. Rev.B.F.(10)470/2008,

dated 5th June, 2010 as required clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 5th June, 2010

No. Rev. B.F.(10)-470/2008.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of section 5 of the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holding Act 1972, the Governor of Himachal Pradeshराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जुलाई, 2010/24 आषाढ़, 1932 2085 is pleased to notify that the land to be held by M/S Harish Cement Ltd, (A subsidiary of M/S Grasim Industries Ltd.), Ahura Centre 1st Floor, Mahakali Kavaj Road, Andheri(E) Mumbai located in Jagjit Complex, near Naresh Chowk Sunder Nagar, Tehsil Sundernagar Distt. Mandi, Himachal Pradesh for the construction of proposed Cement Plant shall be exempted in principle from the operation of the provisions of Himachal Pradesh Ceiling on Land Holding Act, 1972.

DETAIL OF LAND TO BE ACQUIRED BY THE M/S Harish Cement Ltd. (A subsidiary of M/S Grasim Industries Ltd.) UNDER THE H.P. LAND ACQUITION ACT, 1894.

By order, Sd/- F.C. (Revenue).

______________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla-1, the 12th July, 2010

No. HHC/Admn. 3(152)/80-I.—27 days earned leave on and with effect from 12-7-2010 to 7-8-2010 with permission to affix holidays of second Saturday and Sundays falling on 10-7-2010,2086 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जुलाई, 2010/24 आषाढ़, 1932 11-7-2010, 8-8-2010 is hereby sanctioned in favour of Shri Surinder Singh Chauhan, Deputy Registrar-cum-Special Secretary to Hon'ble the Chief Justice.

Certified that Shri Surinder Singh Chauhan is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Surinder Singh Chauhan would have continued to officiate the same post of Deputy Registrar-cum-Special Secretary to Hon'ble the Chief Justice but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

____________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla-1, the 8th July, 2010

No. HHC/GAZ/14-233/97.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 13 days earned leave w.e.f. 12-7-2010 to 24-7-2010 with permission to prefix Second Saturday and Sunday falling on10th and 11th July, 2010 and to suffix Sunday falling on 25th July, 2010 in favour of Shri Pune Ram, Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC(I), Rohru.

Certified that Shri Pune Ram is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Pune Ram would have continued to hold the post of Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC(I), Rohru, H.P. but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

____________

आबकारी एवंआबकारी एवंआबकारी एवंआबकारी एवं कराधान विभाग कराधान विभाग कराधान विभाग कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 15 जुलाई, 2010

संख्याः इसंख्याः इसंख्याः इसंख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(10)-1/2006र्-0एक्स0एन0-एफ(10)-1/2006र्-0एक्स0एन0-एफ(10)-1/2006र्-0एक्स0एन0-एफ(10)-1/2006-II.—हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) से संलग्न अनुसूची "क" के भाग-3 में संशोधन प्रारुप को उपर्युक्त अधिनियम की धारा 10 के अनुसरण में इससे सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए, सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं0ः ई0एक्स0एन0-एफ(10)-1/2006-IIराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जुलाई, 2010/24 आषाढ़, 1932 2087 तारीख 05/07/2010 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 05/07/2010 में प्रकाशित किया गया था; और इस वावत नियत अवधि के भीतर कुछ आक्षेप/सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिन पर विचार करने के उपरान्त उन्हें नामंजूर कर दिया गया है ।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपर्युक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची "क" के भाग-3 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्‌ :-

ससससंंंंशाशाशाशोध्ेध्ेध्ेधनानानान

अनुसूची "क" में विद्यमान भाग-3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''''''''भाग-3भाग-3भाग-3भाग-3

13131313....75 प75 प75 प75 प्रतिश््रतिश््रतिश््रतिशत की दर से कराधेयात की दर से कराधेयात की दर से कराधेयात की दर से कराधेय माल माल माल माल

अनुसूची 'क'' के भाग-1, भाग-2, भाग 2-'क' और अनुसूची 'ख', अनुसूची 'ग' तथा अनुसूची 'घ' में विनिर्दिष्ट से अन्यथा समस्त माल । "।

आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. EXN-F(10)-1/2006-II,

dated 15-07-2010 required under Clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 15th July, 2010

File No. EXN- F(10)-1/2006-II.—Whereas the draft amendment in Part-III of Schedule-A appended to the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005) issued by the government vide notification No. EXN-F(10)-1/2006-II dated 5-07-2010 was published in Rajpatra, Himachal Pradesh on 05-07-2010 in pursuance of the provisions of section 10 of the aforesaid Act for inviting objections and suggestions from the person(s) likely to be affected thereby.

And whereas some objections/suggestions have been received within stipulated period in this behalf which have been considered and rejected.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by section 10 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following amendment in Part-III of Schedule-A appended to the aforesaid Act namely:—

2088 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जुलाई, 2010/24 आषाढ़, 1932 AMENDMENTS

The existing Part-III in Schedule 'A' shall be substituted by the following, namely:—

"Part-III

GOODS TAXABLE @ 13.75 PERCENTUM

All goods other than those specified in Part-I, Part-II, Part-II 'A' of Schedule 'A' and Schedule 'B', Schedule 'C' and Schedule 'D'.".

By order, Sd/- Principal Secretary (E&T).

____________

ब अदालत श्री कुलदीप पटियाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) श्री हरजीत सिंह पुत्र श्री उत्तम चन्द, गांव लदरौर, डाकघर लदरौर, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश . .प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री हरजीत सिंह प्रार्थी ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 7-11-1978 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत झरलोग में जन्म तिथि पंजीकृत नहीं हुई है। जन्म तिथि की पुष्टि हेतु स्कूल का प्रमाण-पत्र संलग्न है। जन्म तिथि के पंजीकरण हेतु ग्राम पंचायत झरलोग को आदेश दिये जाएं।

इस नोटिस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को आवेदक की जन्म तिथि के पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज इस अदालत में दिनांक 16-7-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा प्रार्थी के शपथ-पत्र के आधार पर प्रार्थी की जन्म तिथि के पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत झरलोग को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 15-6-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

कुलदीप पटियाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी भोरंज,

जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जुलाई, 2010/24 आषाढ़, 1932 2089 ब अदालत श्री कुलदीप पटियाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) श्रीमती माया देवी पत्नी श्री प्रकाश चन्द, गांव बलोह, डाकघर बलोह, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश . .प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती माया देवी प्रार्थीया ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि उसके ससुर श्री किशन सिंह पुत्र श्री सरदारू की मृत्यु दिनांक 27-2-1972 को गांव दिम्मी में हुई है परन्तु ग्राम पंचायत दिम्मी में मृत्यु की तिथि दर्ज नहीं हुई है जिसके पंजीकरण बारे ग्राम पंचायत दिम्मी को आदेश दिये जाएं। इस नोटिस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को आवेदिका के ससुर की मृत्यु की तिथि के पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज इस अदालत में दिनांक 19-7-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा आवेदिका के शपथ-पत्र के आधार पर आवेदिका के ससुर की मृत्यु तिथि के पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत दिम्मी को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 16-6-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

कुलदीप पटियाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी भोरंज,

जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

------

ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री जोगिन्द्र सिंह सुपुत्र श्री रूप लाल, निवासी गांव गरसाहड, मौजा मेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश . .वादी।

बनाम

आम जनता

विषय.- दर्ज करने इंतकाल मकफूद-उलखबरी।

श्री जोगिन्द्र सिंह सुपुत्र श्री रूप लाल, निवासी गांव गरसाहड, मौजा मेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर ने इस अदालत में सशपथ दरख्वास्त गुजारी है कि उसका हकीकी भाई श्री कुलदीप चन्द अरसा 33 वर्षों से लापता है जिसके जीवित या मृत होने का कोई भी प्रमाण न है। अतः श्री कुलदीप चन्द की सम्पत्ति का इन्तकाल मकफूद-उलखबरी बहक वारसान दर्ज कर तसदीक किया जाये।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि कुलदीप चन्द की सम्पत्ति का इन्तकाल मकफूद-उलखबरी बहक वारसान दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 5-8-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर उजर पेश कर सकता है। 2090 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जुलाई, 2010/24 आषाढ़, 1932 हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 4-6-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी भोरंज,

जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री डी0 के0 रतन, स्पैशल मैरिज अधिकारी (एस0डी0एम0) जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ब मुकद्दमा :

श्री छेरिंग डेंडन पुत्र श्री नवांग फुचोक, निवासी टी0 सी0 बी0 सूजा हाल उपस्थित टी0 सी0 बी0 . .पति। होस्टल सूजा, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

तेंजिन डोलकर पुत्री श्री नगडुप पत्नी श्री छेरिंग डोडन, निवासी टी0 सी0 बी0 सूजा, गृहणी टी0 सी0 बी0 सूजा, डा0 मटरू, तहसील जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . .पत्नी।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 15 चैपटर 111 स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत विवाह पंजीकृत करने बारे। उपरोक्त मामला में श्री छेरिंग डेंडन व तेंजिन डोलकर ने न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 14-6-2010 को बौद्ध धर्म के अनुसार बौद्ध मन्दिर सूजा में शादी की है और तब से वह पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। अतः जेर धारा 15 चैपटर 111 स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत उनका विवाह पंजीकृत किया जावे।

अतः आम जनता व उनके रिश्तेदारों, माता-पिता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 10-8-2010 को दोपहर 2.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन या हाजिर अदालत होकर पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जावेगा तथा बाद में कोई भी उजर काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 3-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। डी0 के0 रतन,

स्पैशल मैरिज अधिकारी,

जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जुलाई, 2010/24 आषाढ़, 1932 2091

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi, District

Mandi, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Kartik Kapoor s/o Shri Subhash Chand, r/o H. No. 69/6, Lower Samkhetar, Mandi Town, District Mandi, H. P.

2. Smt. Riti Kapoor d/o Shri Nawal Kishore, r/o H. No. 289/3, Jail Road, Mandi Town, District Mandi, H. P. (At present wife of Shri Kartik Kapoor s/o Shri Subhash Chand, r/o H. No. 69/6, Lower Samkhetar, Mandi Town, District Mandi, H. P. . . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Application for registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Kartik Kapoor s/o Shri Subhash Chand, r/o H. No. 69/6, Lower Samkhetar, Mandi Town, District Mandi, H. P and Smt. Riti Kapoor d/o Shri Nawal Kishore, r/o H. No. 289/3, Jail Road, Mandi Town, District Mandi, H. P. (At present wife of Shri Kartik Kapoor s/o Shri Subhash Chand, r/o H. No. 69/6, Lower Samkhetar, Mandi Town, District Mandi, H. P. have filed an application alongwith affidavits in the Court of the undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 21-6-2010 according to Hindu rites and customs at Mandi Town, District Mandi, H. P. and they are living together as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 8th August, 2010 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 8th day of July, 2010 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi, District Mandi (H.P.).

—————

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi, District

Mandi, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Rajesh Kumar s/o Shri Bhola Dass, r/o H. No. 107/4, Suhra Muhalla, Mandi Town, District Mandi, H. P.

2. Smt. Vinod Bala d/o Shri Hari Ram, r/o Village Kupper P. O. & Tehsil Jogindernagar District Mandi, H. P. (At present wife of Shri Rajesh Kumar s/o Shri Bhola Dass, r/o H. No. 107/4, Suhra Muhalla, Mandi Town, District Mandi, H. P. . . Applicants.

2092 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जुलाई, 2010/24 आषाढ़, 1932 Versus

General public

Subject.—Application for registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Rajesh Kumar s/o Shri Bhola Dass, r/o H. No. 107/4, Suhra Muhalla, Mandi Town, District Mandi, H. P. and Smt. Vinod Bala d/o Shri Hari Ram, r/o Village Kupper, P. O. & Tehsil Jogindernagar, District Mandi, H. P. (At present wife of Shri Rajesh Kumar s/o Shri Bhola Dass, r/o H. No. 107/4, Suhra Muhalla, Mandi Town, District Mandi, H. P.) have filed an application alongwith affidavits in the Court of the undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 29-11-2009 according to Hindu rites and customs at Mandi, H. P. and they are living together as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under the Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 8th August, 2010 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 8th day of July, 2010 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi, District Mandi (H.P.).

——————

ब अदालत श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 3 तारीख मरजुआ 8-7-10. तारीख पेशी : 2-8-10.

श्री ओंकार चन्द सुपुत्र श्री मेध राम उप नाम मेधी पुत्र मंघरू, निवासी बलोट, डा0 सराहन, तहसील करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्त करने पंचायत रिकार्ड में।

आदेश,

उपरोक्त उनवान वाला मेें प्रार्थी श्री ओंकार चन्द पुत्र श्री मेध राम उपनाम मेधी, निवासी बलौट, डा0 सराहन, तहसील करसोग ने इस न्यायालय में दिनांक 29-6-2010 को एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जो दिनांक 14-5-2010 को प्रार्थी ने सत्यापित करवाया है, नकल परिवार रजिस्टर परिवार संख्या 26 जो सचिव ग्राम पंचायत सराहन द्वारा दिनांक 27-3-2010 को जारी की गई है व माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र जो राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जुलाई, 2010/24 आषाढ़, 1932 2093 सचिव, हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा दिनांक 10-6-1982 को बरूए रोल नम्बर 775804 द्वारा जारी किया गया है की प्रतिलिपी संलग्न की है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र में यह व्यक्त किया है कि स्कूल रिकार्ड में उसका नाम ओंकार चन्द पुत्र श्री मेध राम अंकित है जबकि ग्राम पंचायत सराहन के परिवार रजिस्टर में उसका नाम गलती से ओम सिंह पुत्र मेधी दर्ज किया गया है। प्रार्थी ने यह भी व्यक्त किया है कि शैक्षणिक प्रमाण-पत्र जिसमें उसका नाम ओंकार चन्द पुत्र मेध राम दर्ज है के आधार पर ग्राम पंचायत परिवार सराहन के परिवार रजिस्टर में उसके पिता के साथ उसका नाम ओम सिंह पुत्र मेधी के बजाए ओेंकार चन्द पुत्र मेध राम के नाम से दरुस्ती की जावे।

उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सेहवन गलती से परिवार रजिस्टर में प्रार्थी का नाम ओंकार चन्द पुत्र श्री मेध राम के बजाए ओम सिंह पुत्र मेधी दर्ज हुआ है जो गलत प्रतीत होता है। अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त ओम सिंह सुपुत्र मेघी के बजाए ओंकार चन्द पुत्र श्री मेध राम को ग्राम पंचायत सराहन के परिवारा रजिस्टर में दरुस्ती करने बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 2-8-2010 को प्रातः 10.00 बजे तक इस न्यायालय में असालतन व वकालतन उजर व एतराज पेश कर सकता है, गैरहाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी ओंकार चन्द के नाम की दरुस्त के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 29-6-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर, नायब तहसीहलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत श्री बलदेव सिंह लठ, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्रीमती तारा देवी पत्नी श्री चैने राम, निवासी गांव सोझा, डा0 पनारसा, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती तारा देवी, निवासी गांव सोझा, ने मुकद्दमा दायर किया है कि उनकी पुत्री किरण भारती व उनके पुत्र तुषार भारती का जन्म दिनांक 26-1-2007 व 15-3-2009 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत किगस के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सकी।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 13-8-2010 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर एतराज पेश2094 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जुलाई, 2010/24 आषाढ़, 1932 कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्रीमती तारा देवी पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 8-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

बलदेव सिंह लठ, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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सामान्य प्रसामान्य प्रसामान्य प्रसामान्य प्रशासन विभागशासन विभागशासन विभागशासन विभाग

(गोपनीय एवं मंत्रीमण्डल)

अधिसूचना

शिमला-2, 15 जुलाई, 2010

संख्याः जीसंख्याः जीसंख्याः जीसंख्याः जी....एएएए....डीडीडीडी....(सी सी)5-2/71(सी सी)5-2/71(सी सी)5-2/71(सी सी)5-2/71....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दी बिजनैस ऑफ दी गवर्नमैंट ऑफ हिमाचल प्रदेश (ऐलोकेशन) रूल्ज, 1971 में और संशोधन करने के लिए एतद्‌ द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातः-

1111.... संक्षिप्त नामसंक्षिप्त नामसंक्षिप्त नामसंक्षिप्त नाम....--------इन नियमों का संक्षिप्त नाम दी बिजनैस ऑफ दी गवर्नमैंट ऑफ हिमाचल प्रदेश (एलोकेशन) (140 अमैण्डमैंट) रूल्ज, 2010 है ।

2222.... GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT श्श्श्शीाीाीाीष्ष्ष्र्षर्कार्कार्काक के अधीन मद संख्या 37के अधीन मद संख्या 37के अधीन मद संख्या 37के अधीन मद संख्या 37 का का का का लोपलोपलोपलोप....--------दी बिजनैस ऑफ दी गवर्नमैंट ऑफ हिमाचल प्रदेश (एलोकेशन) रूल्ज, 1971 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त नियम कहा गया है) में "GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT". शीर्षक के अधीन मदद संख्या ''37'' का लोप किया जाएगा ।

3333.... REDRESSAL OF PUBLIC GRIEVANCES DEPARTMENT श्श्श्शीाीाीाीष्ष्ष्र्षक र्केाक र्केाक र्केाक के अधीन अधीन अधीन अधीन नई नई नई नई मद जोड़नामद जोड़नामद जोड़नामद जोड़ना....--------उक्त नियमों में "REDRESSAL OF PUBLIC GRIEVANCES DEPARTMENT" शीर्षक के अधीन मद संख्या 7 के पश्चात्‌ निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी, अर्थात्‌ः-

"(8) "Representation from the public of Himachal Pradesh."

राज्यपाल के आदराज्यपाल के आदराज्यपाल के आदराज्यपाल के आदेेेेश्श्श्श द्वारा,ा द्वारा,ा द्वारा,ा द्वारा,

मुख्मुख्मुख्मुख्य सचिवय सचिवय सचिवय सचिव,,,, हिमाचल प्रहिमाचल प्रहिमाचल प्रहिमाचल प्रदेदेदेदेश्श्श्श सरकारा सरकारा सरकारा सरकार।।।।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जुलाई, 2010/24 आषाढ़, 1932 2095

[Authoritative English Text of this Department Notification No. GAD (CC)-5-2/71 dated

15-7-2010 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(Confidential and Cabinet)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 15th July, 2010

No. GAD (CC)-5-2/71.—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 166 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, hereby makes the following rules further to amend the Business of the Government of Himachal Pradesh (Allocation) Rules, 1971, namely:-

1. Short title.—These rules may be called the Business of the Government of Himachal Pradesh (Allocation) (140th Amendment) Rules, 2010.

2. Deletion of item No. 37 under heading GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT.—In the Business of the Government of Himachal Pradesh (Allocation) Rules, 1971 (hereinafter referred to as the said rules), under the heading "GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT" item No. "37" shall be deleted.

3. Addition of new item under heading REDRESSAL OF PUBLIC GRIEVANCES DEPARTMENT.—In the said rules under heading "REDRESSAL OF PUBLIC GRIEVANCES DEPARTMENT", after item No. 7 the following item shall be added, namely:—

"8. Representation from the public of Himachal Pradesh."

By Order of the Governor,

Chief Secretary to the

Government of Himachal Pradesh.

2096 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जुलाई, 2010/24 आषाढ़, 1932

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 15 July 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2010-07-15.76_gazette_2010-15_07_2010/. Archive identifier in.gazette.himachal.2010-07-15.76_gazette_2010-15_07_2010.