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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 78, 17 July 2010

Published 17 July 2010

Gazette no.
78
Gazetteid
78/GAZETTE/2010-17/07/2010
Identifier
in.gazette.himachal.2010-07-17.78_gazette_2010-17_07_2010
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, शनिशनिशनिशनिववववारारारार, , , , 17171717 जुलाईजुलाईजुलाईजुलाई, 2010, 2010, 2010, 2010////22226666 आषाढ़आषाढ़आषाढ़आषाढ़, 1932, 1932, 1932, 1932

हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभागपंचायती राज विभागपंचायती राज विभागपंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 16 जुलाई, 2010

संख्याः पीसीएच-एचए(3)4/2007संख्याः पीसीएच-एचए(3)4/2007संख्याः पीसीएच-एचए(3)4/2007संख्याः पीसीएच-एचए(3)4/2007....--------इस विभाग की अधिसूचना संख्याः पीसीएच-एचए(3)4/2007- 3833-37 दिनांक 12 अप्रैल, 2010 के अन्तर्गत, जिला कांगडा के विकास खण्ड नूरपुर की ग्राम सभा 'खन्नी उपरली' के मुख्यालय को 'खन्नी उपरली' से बदलकर ग्राम 'गुदली' में स्थापित करने हेतू प्रस्तावना पर सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गये थे तथा उपायुक्त, जिला कांगडा को इस सम्बन्ध में, सुझाव/आक्षेप प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर ग्राम सभा 'खन्नी उपरली' के मुख्यालय को 'खन्नी उपरली' से बदलकर ग्राम 'गुदली' में स्थापित करने के सन्दर्भ में कोई भी सुझाव/आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है ;

78-राजपत्र/2010-17-7-2010 (2101) 2102 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2010/26 आषाढ़, 1932 अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन, जिला कांगडा के विकास खण्ड नूरपुर की ग्राम सभा 'खन्नी उपरली' के मुख्यालय को 'खन्नी उपरली' से बदलकर ग्राम 'गुदली' में स्थापित करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

आदेश द्वारा हस्ता0/- सचिव (पंचायती राज)।

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पंचायती राज विभागपंचायती राज विभागपंचायती राज विभागपंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 16 जुलाई, 2010

संख्याः संख्याः संख्याः संख्याः पीपीपीपी....सीसीसीसी....एचएचएचएच....-एच-एच-एच-एच....एएएए....(3)24/2006(3)24/2006(3)24/2006(3)24/2006.--इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9 नवम्बर, 2009 के अन्र्तगत, जिला शिमला के विकास खण्ड बसन्तपुर की ग्राम सभा 'बैंश' का मुख्यालय को 'बैंश' से बदलकर 'पिपलीधार' में स्थापित करने हेतू प्रस्ताव द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला शिमला को इस सम्बन्ध में, आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था ;

और कयोंकि उपरोक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्राप्त आक्षेपों/सुझावों को सुनने और विचारने के उपरान्त उपायुक्त शिमला ने ग्राम सभा 'बैंश' के मुख्यावास को 'बैंश' से बदलकर 'पिपलीधार' में घोषित करने की सिफारिश की है ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन, जिला शिमला के विकास खण्ड बसन्तपुर की ग्राम सभा 'बैंश' का मुख्यालय 'बैंश' से बदलकर 'पिपलीधार' में स्थापित करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

आदेश द्वारा, हस्ता0/- सचिव (पंचायती राज)।

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विधि विभागविधि विभागविधि विभागविधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 14 जुलाई, 2010

संख्संख्संख्संख्या एल0एल0आर0-ईया एल0एल0आर0-ईया एल0एल0आर0-ईया एल0एल0आर0-ई((((9999))))-26/2005-लेज-26/2005-लेज-26/2005-लेज-26/2005-लेज....--------श्री विजेन्द्र कुमार, अधिवक्ता, किन्नौर ने उप-मण्डल़ कल्पा, जिला किन्नौर की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2010/26 आषाढ़, 1932 2103 अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त नियमों के नियम 7क के उप-नियम (2) के अन्तर्गत गठित साक्षातकार बोर्ड की सिफारिश पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री विजेन्द्र कुमार, अधिवक्ता को उप-मण्डल़ कल्पा, जिला किन्नौर, की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से पब्लिक नोटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।

आदेश द्वारा, अवतार चन्द डोगरा, सचिव (विधि)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)26/2005-Leg.

Dated 14-07-2010 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 14th July, 2010

No. LLR-E(9)-26/2005-Leg.—WHEREAS, Shri Vijender Kumar, Advocate, Kinnaur has applied for appointment as Public Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of Sub-Division Kalpa of District Kinnaur;

AND WHEREAS, all the formalities required under the said Act and Rules have been completed;

NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Interview Board, constituted under sub-rule(2) of rule 7A of the said rules, and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the said rules, is pleased to appoint Shri Vijender Kumar, Advocate as Public Notary within the limits of Sub-Division Kalpa of District Kinnaur, Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that his name may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.

By order, AVTAR CHAND DOGRA, LR-cum-Secretary (Law).

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विधि विभागविधि विभागविधि विभागविधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 14 जुललाई, 2010

संख्संख्संख्संख्या एल0एल0आर0-ईया एल0एल0आर0-ईया एल0एल0आर0-ईया एल0एल0आर0-ई((((9999))))-26/2005-ल-26/2005-ल-26/2005-ल-26/2005-लेेेेजजजज....--------श्री सत्यदेव नेगी, अधिवक्ता, किन्नौर ने उप-मण्डल़ कल्पा, जिला किन्नौर की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है । 2104 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2010/26 आषाढ़, 1932 अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त नियमों के नियम 7क के उप-नियम (2) के अन्तर्गत गठित साक्षातकार बोर्ड की सिफारिश पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री सत्यदेव नेगी, अधिवक्ता को उप-मण्डल़ कल्पा, जिला किन्नौर, की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से पब्लिक नोटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।

आदेश द्वारा, अवतार चन्द डोगरा, सचिव (विधि)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)26/2005-Leg.

Dated 14-07-2010 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 14th July, 2010

No. LLR-E(9)-26/2005-Leg.—WHEREAS, Shri Satya Dev Negi, Advocate, Kinnaur has applied for appointment as Public Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of Sub-Division Kalpa of District Kinnaur;

AND WHEREAS, all the formalities required under the said Act and Rules have been completed;

NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Interview Board, constituted under sub-rule(2) of rule 7A of the said rules, and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the said rules, is pleased to appoint Shri Satya Dev Negi, Advocate as Public Notary within the limits of Sub-Division Kalpa of District Kinnaur, Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that his name may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.

By order, AVTAR CHAND DOGRA, LR-cum-Secretary (Law).

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विधि विभागविधि विभागविधि विभागविधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 14 जुलाई, 2010

संख्संख्संख्संख्या एल0एल0आर0-ईया एल0एल0आर0-ईया एल0एल0आर0-ईया एल0एल0आर0-ई((((9999))))-50/2005-ले-50/2005-ले-50/2005-ले-50/2005-लेजजजज....--------श्री मदन लाल, अधिवक्ता, अम्ब ने उप-मण्डल़ अम्ब, जिला ऊना की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2010/26 आषाढ़, 1932 2105 अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त नियमों के नियम 7क के उप-नियम (2) के अन्तर्गत गठित साक्षातकार बोर्ड की सिफारिश पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री मदन लाल, अधिवक्ता को उप-मण्डल़ अम्ब, जिला ऊना, की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से पब्लिक नोटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।

आदेश द्वारा, अवतार चन्द डोगरा, सचिव (विधि)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)50/2005-Leg.

Dated 14-07-2010 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 14th July, 2010

No. LLR-E(9)-50/2005-Leg.—WHEREAS, Shri Madan Lal, Advocate, Amb has applied for appointment as Public Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of Sub-Division Amb of District Una;

AND WHEREAS, all the formalities required under the said Act and Rules have been completed;

NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Interview Board, constituted under sub-rule(2) of rule 7A of the said rules, and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the said rules, is pleased to appoint Shri Madan Lal, Advocate as Public Notary within the limits of Sub-Division Amb of District Una , Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that his name may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.

By order, AVTAR CHAND DOGRA, LR-cum-Secretary (Law).

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In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Ravinder Singh aged 22 years s/o Shri Amar Singh, Village Budhana, P.O. Kangoo, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) at present in the house of Mamta Devi w/o Sh. Amar Singh, Village Neri, P.O. Khagal, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

2. Ranju Devi aged 22 years d/o Shri Vidya Sagar, r/o Village and P. O. Thathoona, Tehsil Bangana, District Shimla (H. P.) . . Applicants.

Versus

2106 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2010/26 आषाढ़, 1932

General public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Ravinder Singh & Ranju Devi have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 4-12-2009 at Gasota Shiv Mandir, Tehsil & District Hamirpur, Himachal Pradesh and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 18-8-2010. The objection received after 18-8-2010 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 9-7-2010 under my hand and seal of the court.

Seal.

PANKAJ RAI, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).

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ब अदालत श्री जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं भू-सुधार अधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश केस नं0 23/2009/तहसील।

तारीख पेशी 3-8-2010.

श्री वैशाखी राम पुत्र श्री काली दास, निवासी महाल शेर, मौजा करेरी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--नाम की दरुस्ती करवाने बारे।

प्रार्थी श्री वैशाखी राम पुत्र श्री काली दास निवासी महाल शेर, मौजा करेरी ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि उसका नाम नकल पंचायत रजिस्टर व राशन कार्ड में वैशाखी राम दरुस्त दर्ज है परन्तु कागजात माल महाल शेर, मौजा करेरी में बलदेव राज दर्ज है जो कि गलत है अब उसका नाम महाल शेर, मौजा करेरी में बलदेव राज उर्फ वैशाखी राम दर्ज किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दरुस्ती बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 3-8-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 5-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं भू-सुधार अधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2010/26 आषाढ़, 1932 2107 ब अदालत जनाव सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री किशन चन्द पुत्र श्री मिरचू राम, निवासी भैरा, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.- मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने बारे।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में प्रार्थी श्री किशन चन्द पुत्र श्री मिरचू राम, निवासी भैरा, तहसील ज्वाली ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी माता श्रीमती महली देवी की मृत्यु 10-3-1994 को गांव भैरा, तहसील ज्वाली में हो चुकी है। जिसे वह गलती से ग्राम पंचायत भैरा में दर्ज नहीं करवा सका है। अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मृत्यु तिथि बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 21-8-2010 को न्यायालय में उपस्थित होकर एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मृत्यु तिथि 10-3-1994 पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 5-7-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी ज्वाली,

जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत जनाव सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्रीमती सीता देवी पुत्री श्री गोरखू राम, निवासी पुरखेहड़, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.- प्रार्थना-पत्र बराये जन्म प्रमाण-पत्र जारी करने बारे।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में प्रार्थीया श्रीमती सीता देवी पुत्री श्री गोरखू राम पत्नी श्री मेहर सिंह, निवासी पुरखेहड़, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी पुत्री कु0 अंजली देवी पुत्री श्री मेहर सिंह का जन्म दिनांक 22-10-2006 को गांव पुरखेहड़ में हुआ है,लेकिन गलती से वह पंचायत रिकार्ड में दर्ज नहीं करवा सकी है। अब वह उसकी जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 21-8-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा आम जनता के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे। 2108 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2010/26 आषाढ़, 1932 आज दिनांक 5-7-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी ज्वाली,

जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं भू-सुधार अधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश केस नं0 22/2009/तहसील।

तारीख पेशी 3-8-2010.

श्री रविन्दर कुमार पुत्र श्री प्रशोतम लाल, निवासी जंदरागल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--नाम की दरुस्ती करवाने बारे।

प्रार्थी श्री रविन्दर कुमार पुत्र श्री प्रशोतम लाल, निवासी जंदरागल ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि उसका नाम नकल पंचायत रजिस्टर व स्कूल प्रमाण-पत्र में रविन्दर कुमार दरुस्त दर्ज है परन्तु कागजात माल महाल वल्ला, मौजा जंदरागल में अरविन्द कुमार दर्ज है जो कि गलत है अब उसका नाम महाल वल्ला, मौजा जंदरागल में अरविन्द कुमार उर्फ रविन्दर कुमार दर्ज किया जावे। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दरुस्ती बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 3-8-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 7-6-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं भू-सुधार अधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा :

श्री रूप लाल पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी डडोह, ग्राम पंचायत अप्पर बैहली, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र बाबत दर्ज किए जाने जन्म तिथि। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2010/26 आषाढ़, 1932 2109 प्रार्थी उपरोक्त शीर्षक द्वारा पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय दर पेश किया है कि उसके दो बच्चे है तथा उसका एक पुत्र कर्ण है जिसकी जन्म तिथि 16-8-2008 है तथा एक पुत्री परी है जिसकी जन्म तिथि 6-9-2006 है जिनका ग्राम पंचायत अप्पर बैहली तहसील सुन्दरनगर में जन्म तिथि दर्ज न कराई है जिन्हें दर्ज किए जाने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त जन्म तिथि को दर्ज करने बारा किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-7-2010 को हाजर अदालत होकर पेश करें। हाजर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत अप्पर बैहली को दे दिया जाएगा।

आज दिनांक 12-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 32 तारीख मरजुआ : 6-7-2010 तारीख पेशी : 6-8-2010.

श्रीमती पम्मी देवी पत्नी श्री प्रताप चन्द, निवासी झुलगण, डाकघर खद्‌दर, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

. . वादिया।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र।

श्रीमती पम्मी देवी पत्नी श्री प्रताप चन्द, निवासी झुलगण, डाकघर खद्‌दर, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र गुजार कर अनुरोध किया है कि उसके तीन बच्चे हैं जिनके वास्तविक नाम काजल जन्म तिथि 1-2-2005, विपन जन्म तिथि 16-2-2006 और अरुण जन्म तिथि 7-1-2008 है जो ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज नहीं है। जिसें दर्ज करने के आदेश दिए जाएं। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिन के बच्चों के नाम व जन्म तिथियां ग्राम पंचायत खद्दर के अभिलेख में दर्ज करने बारा कोई एतराज हो तो वह दिनांक 6-8-2010 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजर होकर अपने उजर व एतराज पेश करे अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 7-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील लडभडोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश। 2110 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2010/26 आषाढ़, 1932

ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री सन्त राम, निवासी कटिपरी, डा0 पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

. . प्रार्थिन।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। जन्म एवं मृत्यु नियम 13 (3) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत डलाह के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में पुत्री का नाम व जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे।

श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री सन्त राम ने इस अदालत में शपथी-पत्र सहित एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री कुमारी मुस्कान का जन्म सी0 एच0 सी0 पधर में दिनांक 19-3-2006 को हुआ है लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पधर के कार्यालय से निर्धारित समय अवधि में सम्बन्धित पंचायत डलाह को जन्म होने की रिपोर्ट नहीं भेजी जिस कारण ग्राम पंचायत डलाह के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उसकी पुत्री का नाम व जन्म तिथि दर्ज नहीं हो सकी है। अतः प्रार्थिन ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री का नाम कुमारी मुस्कान व जन्म तिथि 19-3-2006 दर्ज करने के लिखित आदेश पारित करने की —पा करें।

अतः इस इश्तहार द्वारा नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारा कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 3-8-2010 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में अपना उजर व एतराज प्रस्तुत करे। उपस्थित न होने की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र पर यथोचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 5-7-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। देवी चन्द ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री नजीर खान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

उनवान मुकद्दमा : नाम दरुस्ती

तारीख पेशी : 30-8-2010 श्री विकेश कुमार पुत्र श्री राज सिंह, निवासी नेरी, डाकघर सन्धोल, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

. . फरीक दोयम। श्री विकेश कुमार ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मुहाल सन्धोल के राजस्व अभिलेख में मेरा नाम विकाश तथा मुहाल नेरी के राजस्व अभिलेख में मेरा नाम विकेश चन्द लिखा गया है जो गलत है। मेरा वास्तविक नाम विकेश कुमार है। इसकी दरुस्ती के आदेश चाहेे हैं। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2010/26 आषाढ़, 1932 2111 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती करने बारा कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 30-8-2010 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत हो कर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर हाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर नाम दरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 6-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

नजीर खान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री नजीर खान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

उनवान मुकद्दमा : नाम दरुस्ती

तारीख पेशी : 30-8-2010 श्री विकेश कुमार पुत्र श्री राज सिंह, निवासी नेरी, डाकघर सन्धोल, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

. . फरीक दोयम। श्री विकेश कुमार ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मुहाल सन्धोल, नेरी तथा मुहाल चतरौन के राजस्व अभिलेख में मेरे पिता का नाम राजमल लिखा गया है जो गलत है। मेरे पिता का वास्तविक नाम राज सिंह है। इसकी दरुस्ती के आदेश चाहेे हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती करने बारा कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 30-8-2010 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत हो कर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर हाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर नाम दरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 6-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

नजीर खान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री नजीर खान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

उनवान मुकद्दमा : नाम दरुस्ती

तारीख पेशी : 30-8-2010 श्री ओम चन्द पुत्र श्री वसन्त सिंह, निवासी कच्छाली, डाकघर सन्धोल, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश। 2112 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2010/26 आषाढ़, 1932

बनाम

आम जनता

. . फरीक दोयम। श्री ओम चन्द ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मुहाल कच्छाली, के राजस्व अभिलेख में मेरा नाम ओम प्रकाश लिखा गया है जो गलत है। मेरा वास्तविक नाम ओम चन्द है। इसकी दरुस्ती के आदेश चाहेे हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती करने बारा कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 30-8-2010 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत हो कर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर हाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर नाम दरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 6-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

नजीर खान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत उपमण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

उनवान मुकद्दमा :

मोहम्मद असलम पुत्र श्री आलमगीर

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

ईश्तहार :

श्री मोहम्मद असलम पुत्र श्री आलमगीर, निवासी पिपली वाला ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसका नाम मोहम्मद असलम है लेकिन ग्राम पंचायत पुरूवाला में उसका नाम जसमेर अली दर्ज है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त नाम दर्ज होने बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस न्यायालय में मिति 4-8-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। यदि तारीख मुकर्रर पर कोई उजर व एतराज प्राप्त न हुआ तो कार्यवाही एकतरफा करते हुए मामले में निर्णय कर दिया जाएगा।

इश्तहार आज दिनांक 5-7-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/- उपमण्डल दण्डाधिकारी,

पांवटा साहिब, जिला सिरमौर,

हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 17 July 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2010-07-17.78_gazette_2010-17_07_2010/. Archive identifier in.gazette.himachal.2010-07-17.78_gazette_2010-17_07_2010.