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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 83, 23 July 2010

Published 23 July 2010

Gazette no.
83
Gazetteid
83/GAZETTE/2010-23/07/2010
Identifier
in.gazette.himachal.2010-07-23.83_gazette_2010-23_07_2010
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, शुक्रशुक्रशुक्रशुक्रववववारारारार, , , , 23232323 जुलाईजुलाईजुलाईजुलाई, 2010, 2010, 2010, 2010////1111 श्रावण,श्रावण,श्रावण,श्रावण, 1932 1932 1932 1932

हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार

SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT-(B) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th June, 2010

No. SJE-B-F(1)-3/2008.—The Governor, Himachal Pradesh, in supersession of guidelines circulated vide letter No. Kalyan-A(1)-1/89-I dated 6th April, 2000 for issuance of Disability Card/Medical Certificate/Identity Card to the Disabled Persons, is pleased to issue the revised Guidelines for issuance of DISABILITY IDENTITY CARDS as under:—

1. Objective.— The main purpose of Disability Identity Card is to empower a person with disability to access the various benefits/concessions being provided by the Central/State Government. The card will be acceptable to all authorities offering such benefits/concessions like free tavel, scholarship, marriage grant, Disability Relief Allowance etc. to the persons with disabilities.

83-राजपत्र/2010-23-7-2010 (2321)2322 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2010/1 श्रावण, 1932 2. Procedure for issuing of Disability Identity Cards.—The Disability Identity Cards will be issued by the District Welfare officer of the concerned district on the basis of Medical Certificate issued by the Medical Authority competent to issue such certificates as per Rules laid down for issue of Medical Certificates. At Lokmitra Kendra the disability cards will be made available by the village level Entrepreneur engaged for the purpose as per procedure prescribed herein.

3. Eligibility for Disability Identity Cards.—The person to whom the competent Medical Authority/ Board has issued disability medical certificate having at least 40% of moderate, severe and profound disabilities will be eligible for the issue of Disability Identity Card.

4. Whom to apply.—For procuring I-Card the desirous person will have to apply to the concerned District Welfare officer or Tehsil Welfare Officer on the prescribed application form appended at Annexure I. The Identity Cards can also be obtained through Lokmitra Kendra for which the desirous persons will apply to the In-charge of Lokmitra Kendra of the respective Panchayat. In case of person who is unable to apply himself/herself, the legal guardian can apply for Identity Card.

5. Procedure for issuing of Disability Identity Cards.— For issuing of identity Cards, following procedure will be adopted:-

(A) Through District Welfare Offices/Tehsil Welfare Offices.—(i) The application on the prescribed form for the issue of Disability Identity Card along with following documents will be made to the District Welfare Office or Tehsil Welfare Officer:—

• One copy of Disability Medical Certificate. • Proof of date of birth. • Status of employment. • Proof of residence and address. • Fee of identity card.

(ii) An amount of Rs 20/-as service charges will be deposited by the applicant in the office of District Welfare Officer or Tehsil Welfare Officer who will issue proper receipt on TR-5 to the applicant and the same will be deposited in a separate saving bank account. At the end of each month, the Tehsil Welfare Officer will transfer the amount collected from the applicants to the District Welfare Officer, along with the details of the cards issued.

(iii) Photograph of the applicant will be taken through web camera in the office of District Welfare Officer or Tehsil Welfare Officer.

(iv) Where applications are presented to Tehsil Welfare Officer, he will check that the application is complete in all respects and forward the same to DWO within 3 days.

(v) The Identity Card will be issued to the applicant by the District Welfare Officer on the same day, after checking that the application is complete in all respects.

(B) Through Lokmitra Kendra.—To facilitate the Persons with Disabilities residing in rural areas, the Identity Cards may also be delivered through Lokmitra Kendras (CSCs) for which the following procedure shall be adopted:-

(i) The applicant will apply for the issuance of Identity Card on the prescribed form appended at Annexure-I along with, copies of Medical Certificate, Proof of date ofराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2010/1 श्रावण, 1932 2323 birth, Status of employment, Proof of residence and prescribed fee which will be accepted at Lokmitra Kendra by Village Level Entrepreneur.

(ii) The Village Level Entrepreneur will enter minimal details like name, father's name and address of applicant, type and percentage of disability and also ensure scanning and uploading of scanned documents in the Service Centre Agency (SCA) portal and generate the receipt number against the application details entered and the same will be written by the Village Level Entrepreneur on the application form submitted by the applicant at the space provided on the application form. The Village Level Entrepreneur will also print the receipt and issue the same to the applicant for future reference.

(iii) An amount of Rs 20/- as service charges will be deposited by the applicant with Lokmitra Kendra. In addition, Rs 10/- will be deposited by the applicant as courier charges with the Lokmitra Kendra, in case if he / she desires the identity card to be delivered directly to his/her home through courier. Out of Rs 20/- charged at Lokmitra Kendra by the Village Level Entrepreneur, an amount of Rs 9/- will be retained by Lokmitra Kendra as service charges for performing activities like providing application forms, filling up and uploading of application, collection of fee and internet charges etc. Balance amount of Rs 11/- will be transferred through on line credit limit account maintained with the Service Center Agency in the bank account of respective District Welfare Officer. The Lokmitra Kendra will ensure that the bank transaction process is completed within 24 hours in the designated bank account with complete Management Information System report, failing which the Master Service Agreement signed by Service Centre Agency and with the Department of Information Technology will come into operation.

(iv) Photograph of the applicant will be taken through web camera at Lokmitra Kendra.

(v) In order to enter the complete details of applicant along with photograph, the Village Level Entrepreneur will login into e-pehchan software. A unique reference number will be generated by the e-pehchan software which will also be noted on the application number at the space provided. At this stage, the applications entered by Village Level Entrepreneur will be available/accessible to the District Welfare Officer automatically.

(vi) The Service Centre Agency will ensure the sending of hard copies of the documents to the District Welfare Officer/ Tehsil Welfare Officer through courier within three days.

(vii) On receipt of hard copies of applications and documents, the District Welfare Officer will make necessary verification. On receipt of fee against the application in the account of District Welfare Officer, the District Welfare Officer will check the payment received option in e-pehchan software. Once the payment received is indicated in the e-pehchan software, the application entered by the Village Level Entrepreneur will be available for acceptance / rejection. When the District Welfare Officer indicates the receipt of payment, an entry of Rs 11/- will be made into the cashbook of the concerned District Welfare Officer automatically.

(viii) If the application is accepted by the concerned District Welfare Officer, the identity card can be generated by the Dealing Assistant of the office of concerned District Welfare Officer. The final Identity card will be picked up by the Service Centre Agency from the office of concerned District Welfare Officer as per the arrangements2324 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2010/1 श्रावण, 1932 of the Department of Information Technology with Service Centre Agency. If the application is rejected, then along with rejection, the concerned District Welfare Officer will have to mention the reasons also for such rejection. The Village Level Entrepreneur can see the rejected application by entering the reference number generated through epehchan software.

(ix) Depending upon whether the applicant has desired to get the Identity Card by courier, same can be sent to the applicant through courier otherwise the applicant will have to visit Lokmitra Kendra for obtaining Identity Card.

6. Utilization of Service Charges.—The amount received as the fee of Identity Card will be spent on publication/ lamination of Identity Card/ maintenance of infrastructure etc. by the District Welfare Officer after completing all the codal formalities.

7. Format of Disability Identity Card/ Maintenance record.—The format of Disability Identity Card is at Annexure "II." The related particulars of the applicants will be entered in a register on the format appended at Annexure-III by the Issuing Offices/Lokmitra Kendra. The applicant who is permanent disabled will be issued green colored Identity Card, whereas pink coloured Identity Cards will be issued to persons who are having temporary disability.

8. Validity of cards.—The Disability I- Cards will be valid for 10 years, when the card is issued for permanent disabled above the age of 18 years. In case the Disability Icards is issued to persons who are below 18 years, this card will be updated after 6 years from the date of issuance.

No fresh medical examination is necessary in case of permanent disability but the applicant will have to provide the requisite fee along with latest photograph for renewal of Disability I-Card. Provided that in case of temporary disability, the I-Card will be valid for the period prescribed by the Medical Authority after which fresh medical certificate will have to be produced for renewal of the same for further period .

9. Issue of duplicate Disability Identity Card.—In case the card is lost, the person with disability or his legal guardian will have to file an F.I.R. in the local police station. After getting untraceable report from the police station, a fresh application on plain paper will have to be made by enclosing untraceable report of police station. A duplicate card can be issued on the basis of previous record available with Issuing Authority, on the payment of the requisite fee of Rs. 20/-.

By order, PREM KUMAR, Pr. Secretary.

__________

ANNEXURE-I

APPLICATION FOR OBTAINING DISABILITY I-CARD.

e- pehchan ref. No____________

Receipt No.______________ (to be entered by SCA)

1. Name 2. Father's Name 3. Date of Birth 4. Sex.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2010/1 श्रावण, 1932 2325

5. State whether belonging to SC/ST/OBC 6. Resident of village__________________________ P.O.____________________________ Tehsil ________________District__________________(H.P.) Ph. No. 7. Identification Mark. 8. Qualification. 9. Occupation. 10. Documents attached. (a) Disability Medical Certificate. (b) Date of Birth certificate/ Proof of age. (c) Proof of residence and Address

Signature of Applicant.

__________

ANNEXURE-II

SENIOR CITIZEN IDENTITY CARD I Card No……………………… N ame D ate of Birth S/O, D/O,W/O: Occupation Address T elephone No. Date of Issue Valid upto: Signature of issuing authority GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH Department of Social Justice & Empowerment IDENTITY CARD For Senior Citizens This identity card is valid for availing benefit/ concessions subject to conditions prescribed by the appropriate authority from time to time.
Space for photo

ANNEXURE-III

I CARD REGISTER

1. Sr. No.

2. Photograph of card Holder.

3. Name and Address of card holder.

4. Age.

5. Type of Disability

6. Percentage of Disability

7. Nature of Disability

8. Validity in case of temporary disability

9. Amount deposited along with TR No. and date

Signature of issuing authority

Signature of card recipient.

2326 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2010/1 श्रावण, 1932

अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

17 जुलाई, 2010

पृष्पृष्पृष्पृष्ठांकन सख्ंया उपरोक्त ठांकन सख्ंया उपरोक्त ठांकन सख्ंया उपरोक्त ठांकन सख्ंया उपरोक्त 5733-905733-905733-905733-90....--------पिछले सभी आदेशों एवं अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए मैं0 आर0 एस0 गुप्ता, (भा0प्र0से0) जिला दण्डाधिकारी, धर्मशाला जिला कांगडा मुझमें निहित एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हि0प्र0 जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी उन्मूल्यन आदेश, 1977 की धारा-3 (1) (e) के अन्तर्गत निम्न आवश्यक वस्तुओं के परचून विक्रय मूल्य खुले बाजार में सभी करों सहित निर्धारित करता हूं। जिला कांगडा में कोई भी व्यापारी तथा निर्माता निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य उपभोक्ता से नहीं लेगा ।

क्र क्रम0म0म0म0 क्र क्र वस्तु का नाम य य ू ूनिट य य ू निट ू परचून विक्रय मूल्य स परचून विक्र य मूल्य सभी करों सहित य मूल्य स य मूल्य स भी करों सहित
1. मीट बकरा/मेढा प्रति किलो रु0 155.00
2. मुर्गा ब्राइलर डर््‌ैस्ड skin सहित (skin तोलने के बाद ग्राहक द्वारा मांग करने पर ही उतारी जाएगी जिससे बजन कम हो जाएगा) । प्रति किलो रु0 120.00
3. मुर्गा ब्राइलर जिंदा/जीवित प्रति किलो रु0 100.00
4. मछली ग्रेड-I (कच्ची) प्रति किलो समस्त प्रकार की मछली की दरें तबसे निर्धारित होगी जब मत्सय विभाग द्वारा लगाई गई मछली पकड़ने पर रोक हटाई जायेगी ।
5. मछली ग्रेड-II (कच्ची) प्रति किलो
6. मछली तली हुई तलने उपरांत प्रति किलो
होटल/ढ होटल/ढाबों में परोसे जाने वाले भोजन के भावः- ाबों में परोसे जाने वाले भोजन के भावः-
8. पूरी खुराक दाल सब्जी एवं चावल (अधिकतम दो बार) अथवा 5 चपाती सहित । प्रति खुराक रु0 30.00
9. स्पैशल सब्जी आलू-मटर, सफेद चने, राजमाह, आलू-गोभी, पालक, आलू बैगन-भर्था, भिण्डी । प्रति प्लेट रु0 20.00
10. मटर पनीर एवं पालक पनीर प्रति प्लेट रु0 30.00
11. मीट पका हुआ 5/तरी पीस सहित प्रति प्लेट रु0 40.00
12. मुर्गा पका हुआ 5/तरी पीस सहित प्रति प्लेट रु0 35.00
13. दाल फ्राइड प्रति प्लेट रु0 18.00
14. तवा चपाती प्रति एक रु0 3.00
15. तंदूरी चपाती प्रति एक रु0 4.00
16. परांठा भरा हुआ आचार सहित प्रति एक रु0 8.00
17. दो पूरी चने सहित प्रति प्लेट रु0 15.00
दूध दहीं एवं पनीर के मूल्य
18. हलवाईयों/गवालों द्वारा बेचे जाने वाला खुला कच्चा दूध नापकर । प्रति लीटर रु0 24.00
20. हलवाईयों द्वारा बेचे जाने वाला खुला दहीं तोलकर । प्रति किलो रु0 30.00
21. 1. पनीर पैक्ट में प्रति पैक प ैक्ट पर अंकित मूल्य पर
2. पनीर खुला देसी हलवाईयों/ गवालों द्वारा स्वयं निर्मित फूल फैटस वाला। प्रति किलो रु0 150.00
3. पनीर खुला दूसरे राज्यों से आयतित। प्रति किलो रु0 120.00
4. हि0प्र0 मिल्क फैडरेशन द्वारा उनके अपने काउंटरों पर बेचे जाने वाला पनीर पैक्टों में व खुला पनीर। प्रति पैक्ट व प्रति किलो प्रबन्ध निदेशक, हि0प्र0 मिल्क फैडरेशन द्वारा समय-2 पर अनुमोदित दरों के अनुसार ।
22. शीतल पेय पदार्थ एवं सोफट ड्रिंक पैक्टों एवं बोतलों में । प्रति पैक/वोतल पैक्ट/बोतलों पर अंकित मूल्य पर शीतन सहित ।
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2010/1 श्रावण, 1932 2327

नोटनोटनोटनोट....--------उक्त निर्धारित दरें पर्यटन विभाग व उनके पास पंजीकृत होटल एवं रेस्तरां में लागू नहीं होगी । 1. उक्त निर्धारित मूल्य समस्त जिला कांगडा में हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित होने के पश्चात आगामी एक माह तक लागू रहेंगे। उपरोक्त निर्धारित दरों को सभी परचून दुकानदार, होटल ढाबा मालिक एवं मछली विक्रेता अपने-2 व्यापारिक परिसरों/दुकानों के बाहर उचित स्थान पर उपभोक्ताओं एवं जन-साधारण की जानकारी के लिए स्पष्ट रूप से लिख कर प्रदर्शित करने होंगे जिसकी भाषा हिन्दी एवं देवनागरी हो। मूल्य सूची दुकानदार/भागीदार /प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा दिनांक सहित हस्ताक्षरित होना आवश्यक है । 2. प्रत्येक दुकानदार को ग्राहक के मांगने पर कैश मेमों देना अनिवार्य होगा ।

आदेश द्वारा, आर0 एस0 गुप्ता, (भा0प्र0से0)

जिला दण्डाधिकारी,

धर्मशाला जिला कांगडा ।

--------

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 20th July, 2010

No. PBW(B&R)(B)14(8)/2004.—In partial modification of this Department Notification of even No. dated 28th May, 2010, the condition of annual limit up to Rs. 25.00 lacs in respect of Executive Engineer and Rs. 10.00 lacs in respect of Assistant Engineer has been removed. Other terms and conditions will remain the same.

This issues with the prior concurrence of the Finance Department (Regulation) dated 20th July, 2010.

By order, Sd/- Pr. Secretary.

2328 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2010/1 श्रावण, 1932

लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 जुलाई, 2010

सं0 पी0बी0डव्ल्यू0 (बी0) एफ-(5) 112/2009सं0 पी0बी0डव्ल्यू0 (बी0) एफ-(5) 112/2009सं0 पी0बी0डव्ल्यू0 (बी0) एफ-(5) 112/2009सं0 पी0बी0डव्ल्यू0 (बी0) एफ-(5) 112/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव बाहा, तहसील नालागढ़,़ जिला सोलन में पिन्जौर-नालागढ़-स्वारघाट राष्ट्रीय उच्च मार्ग-21 ए को चौड़ा करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्‌ द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला के कार्यार्ललय में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र बीघा-बिस्वा सोलन नालागढ़ बाहा

9/1 0-12-0 10/1 0-4-0 11/1 0-3-0 12/1 0-2-0 7/1 0-4-0 2/1 0-10-0 14/1 0-5-0 15/1 0-7-0 15/2 0-1-0 15/3 0-2-0 16/1 0-7-0 20/1 0-1-0 22 0-1-0 23/1 0-0-12 24/1 0-0-14 25/1 0-1-0 51/1 0-8-0 48/1 0-1-0 50 0-7-0 49 0-2-0 18/1 0-2-0 46 0-8-0 27 0-1-0 39 0-1-0 40/1 0-3-0 42/1 0-4-0 45/1 0-2-0

कुल जोड़ किता-27 कुल जोड़ किता-27 कुल जोड़ किता-27 कुल जोड़ किता-27 5-0-65-0-65-0-65-0-6

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2010/1 श्रावण, 1932 2329 लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 जुलाई, 2010

सं0 पी0बी0डव्ल्यू0 (बी0) एफ-(5) 109/2009सं0 पी0बी0डव्ल्यू0 (बी0) एफ-(5) 109/2009सं0 पी0बी0डव्ल्यू0 (बी0) एफ-(5) 109/2009सं0 पी0बी0डव्ल्यू0 (बी0) एफ-(5) 109/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव चुडगल, तहसील नालागढ़,़ जिला सोलन में पिन्जौर नालागढ़ स्वारघाट राष्ट्रीय उच्च मार्ग-21 ए को चौड़ा करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयाजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धोेंं के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोे निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र बीघा-बिस्वा सोलन नालागढ़ चुडगल

15/1 0-16 16/1 0-19 20/1 0-6 21/1 0-6 28/1 0-12 27/1 0-4 29/1 0-11 30/1 1-18 31/1 2-2 246 0-19 305/249 0-12 कुल जोडकुल जोडकुल जोडकुल जोड़़़़ किता-11 किता-11 किता-11 किता-11 11-711-711-711-7

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।

-------

लोेलोेलोेलोेकककक निर्माण विभाग निर्माण विभाग निर्माण विभाग निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 जुलाई, 2010

सं0 पी0बी0डव्ल्यू0 (बी0) एफ-(5) 106/2009सं0 पी0बी0डव्ल्यू0 (बी0) एफ-(5) 106/2009सं0 पी0बी0डव्ल्यू0 (बी0) एफ-(5) 106/2009सं0 पी0बी0डव्ल्यू0 (बी0) एफ-(5) 106/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांंव बैहली, तहसील नालागढ़,़ जिला सोलन में पिन्जौर-नालागढ़-स्वारघाट राष्ट्रीय उच्च मार्ग-21 ए को चौड़ा करने हेतु भूमि 2330 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2010/1 श्रावण, 1932 अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र बीघा-बिस्वा सोलन नालागढ़ बैहली

434/1 0-17 433/1 0-13 432/1 0-19 401/1 0-2 399/1 1-10 397/1 0-9 398 0-8 395/1 0-13 394/1 0-7 439/1 0-10 438/1 0-9 437/1 0-4 कुल जोड़ किता-12 कुल जोड़ किता-12 कुल जोड़ किता-12 कुल जोड़ किता-12 7-17-17-17-1

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।

-------

लोेलोेलोेलोेकककक निर्माण विभाग निर्माण विभाग निर्माण विभाग निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 जुलाई, 2010

सं0 पी0बी0डव्ल्यू0 (बी0) एफ-(5) 119/2009सं0 पी0बी0डव्ल्यू0 (बी0) एफ-(5) 119/2009सं0 पी0बी0डव्ल्यू0 (बी0) एफ-(5) 119/2009सं0 पी0बी0डव्ल्यू0 (बी0) एफ-(5) 119/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव बनियाला, तहसील नालागढ़, जिला सोलन मेेंं पिन्जौर नालागढ़ स्वारघाट राष्ट्रीय उच्च मार्ग-21 ए को चौड़ा करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धोेंं के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निदेश दिया जाता है। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2010/1 श्रावण, 1932 2331 3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र बीघा-बिस्वा सोलन नालागढ़ बनियाला

125/1 0-9 58/1 0-5 59 0-4 60/1 0-8 120/1 0-2 127/1 0-3 128/1 0-13

कुल जोड़ किता-7 कुल जोड़ किता-7 कुल जोड़ किता-7 कुल जोड़ किता-7 2-42-42-42-4

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।

-------

निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार ब्लॉक नम्बर-38, एसब्लॉक नम्बर-38, एसब्लॉक नम्बर-38, एसब्लॉक नम्बर-38, एस....डीडीडीडी....एएएए.... कॉम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला-1 कॉम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला-1 कॉम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला-1 कॉम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009710097100971009

अधिसूचना

शिमला, 23 जुलाई, 2010

संख्या 5-18/2007-ईएलएनसंख्या 5-18/2007-ईएलएनसंख्या 5-18/2007-ईएलएनसंख्या 5-18/2007-ईएलएन....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर श्री अशोक कुमार तोमर, तहसीलदार (निर्वाचन), जिला निर्वाचन कार्यालय, सिरमौर स्थित नाहन को निर्वाचन अधिकारी, श्रेणी-I (राजपत्रित) के पद पर संशोधित वेतन संरचना (Revised pay structure) 10300-34800+5400 ग्रेड पे +400/- रूपए सचिवालय भत्ता में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति के सहर्ष आदेश देती हैं।

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल पदोन्नति के फलस्वरूप कथित अधिकारी को निर्वाचन विभाग मुख्यालय, शिमला में निर्वाचन अधिकारी के रिक्त पद के विपरीत पदस्थापित करने के भी सहर्ष आदेश देतीे हैं। पदोन्नति के फलस्वरूप उपरोक्त अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षा पर रहेंगे जिसका एक वर्ष से अनाधिक और ऐसी अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा कि सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

पदोन्नति के फलस्वरूप यदि उपरोक्त अधिकारी मूल नियमों के नियम-22(I)(a)(1) के अपवाद खण्ड के अधीन पूर्व पद पर वेतन बृद्धि अर्जित करने के पश्चात्‌ वेतन निर्धारण के इच्छुक हो तो उस दशा में निर्वाचन अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक मास के भीतर उन्हें विकल्प प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उक्त अवधि के पश्चात्‌ उपरोक्त नियम के अधीन वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं होगा।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव।2332 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2010/1 श्रावण, 1932

निर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 21 जुलाई, 2010

संख्या 5-22/2009-ईसंख्या 5-22/2009-ईसंख्या 5-22/2009-ईसंख्या 5-22/2009-ई....एलएलएलएल....एनएनएनएन....--------प्रशासनिक सुधार विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्याः पीईआर (एआर) ए (4) 1/2007, दिनांक 25 जून, 2007 तथा पीईआर (एआर) एफ (7)- 2/98-मिस., दिनांक 3 अगस्त, 2007 द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसरण में, निर्वाचन विभाग द्वारा अपनी वार्षिक सामान्य प्रशासनिक रिपोर्ट 2009-2010 में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा 1 (बी) में दर्शाए गए 17 बिन्दुओं पर आधारित समस्त सूचना को सम्मिलित करके दिनांक 3 जुलाई, 2010 को विभागीय वैबसाईट http://ceohimachal.nic.in पर अपलोड़ कर दिया गया है।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, निर्वाचन विभाग की वैबसाईट http://ceohimachal.nic.in पर अपलोड़ विभाग की ''वार्षिक सामान्य प्रशासनिक रिपोर्ट 2009-2010'' को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से जन-साधारण जानकारी हेतु अधिसूचित करने के सहर्ष आदेश दिये जाते हैं।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-

सचिव।

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ब अदालत श्री गोरव महाजन, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भटि्‌टयात, चुवाड़ी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री अमरू पुत्र श्री किरलू, निवासी गांव सराडू, तहसील भटि्‌टयात, डा0 नैनीखड्‌ड, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.--ग्राम पंचायत नैनीखड्‌ड़ में नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र व ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि मेरे लड़के समेश का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत नैनीखड्‌ड में दर्ज नहीं है। जोकि ग्राम पंचायत नैनीखड्‌ड में अब दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के लड़के का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत नैनीखड्‌ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन हाजिर दिनांक 26-8-2010 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जांएगे।

आज दिनांक 15-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। गोरव महाजन, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भटि्‌टयात, चुवाड़ी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2010/1 श्रावण, 1932 2333 ब अदालत श्री गोरव महाजन, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भटि्‌टयात, चुवाड़ी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री नगीन चन्द पुत्र श्री कुन्ज लाल, गांव वोट, तहसील भटि्‌टयात, डा0 अंवा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.--ग्राम पंचायत काहरी में नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्र्रार्थना-पत्र व ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि मेरे लड़के सुशील कुमार का नाम व जन्म तिथि 9-9-2004 की है, जो ग्राम पंचायत काहरी में दर्ज नहीं है। जोकि ग्राम पंचायत काहरी में अब दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के लड़के का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत काहरी में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन हाजिर दिनांक 26-8-2010 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जांएगे।

आज दिनांक 12-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। गोरव महाजन, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भटि्‌टयात, चुवाड़ी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री जय पाल खैरा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी 10-8-2010 श्री राज कुमार पुत्र श्री खजान चन्द, निवासी खुब्बड़, तहसील तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . .प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी श्री राज कुमार पुत्र श्री खजान चन्द, निवासी खुब्बड़, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में गुजारिश की है कि उसके लड़के राम किशन का जन्म दिनांक 5-4-2006 को गांव खुब्बड़, ग्राम पंचायत भपू में हुआ था जिसकी जन्म तिथि अज्ञानतावश ग्राम पंचायत भपू के अभिलेख में दर्ज न करवा सका था, अब दर्ज करने की —पा करें। 2334 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2010/1 श्रावण, 1932 अतः सर्वसाधारण को बजरिया इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति/रिश्तेदार को उक्त जन्म तिथि पंजी—त करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10-8-2010 को असालतन या वकालतन प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में नियमानुसार मिसल पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 12-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। जय पाल खैरा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री नागेश्वर दत्त, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमाः

Pema Yangzom d/o Tashi Dundup, H. No. 26, Nanhon Divn. Chauntra ..Applicant.

Vs.

G. P.

.. Respondent.

दरख्वास्त बराए जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

आवेदक ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 1-7-1992 है, जो कि पंचायत अभिलेख में दर्ज न है। अब दर्ज की जावे।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 25-8-2010 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन पेश हो अन्यथा कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 17-6-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

नागेश्वर दत्त, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री नागेश्वर दत्त, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमाः

श्री ध्यान सिंह पुत्र श्री गोपाला, निवासी वीरधार (नगदयाड़ा), डा0 भराड़ू, तहसील जोगिन्दरनगर . . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2010/1 श्रावण, 1932 2335 दरख्वास्त बराए जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

आवेदक ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके बच्चों की जन्म तिथियां व नाम पंचायत अभिलेख में दर्ज न है, जो कि निम्न प्रकार से वर्णित हैः--

1. पूजा 8-5-2003 2. सोनू 5-4-2004 3. मोनू 12-6-2008

महोदय अब दर्ज की जावे।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 25-8-2010 को सुबह 10.00 बजे हाजिर हो गैरहाजरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 17-6-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

नागेश्वर दत्त, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 36 तारीख मरजुआ : 13-7-2010 तारीख पेशी : 23-7-2010.

श्री सरन सिंह पुत्र श्री प्रभू राम, निवासी (चोखड) घमीरू, डाकघर घमीरू, तहसील लडभडोल, जिला . . वादी मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। ग्राम पंचायत रोपड़ी के अभिलेख में नाम दरुस्ती बारा।

श्री सरन सिंह पुत्र श्री प्रभू राम, निवासी चोखड घमीरू, डाकघर घमीरू, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में दावा दायर किया है कि उसका वास्तविक नाम सरन सिंह है, जो प्रार्थी के सेना निवृत्त दस्तावेज व शिक्षा प्रमाण-पत्र में भी दर्ज है, परन्तु प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत रोपड़ी के अभिलेख में श्रवण, (सरवण) दर्ज हुआ है जो कि गलत दर्ज हुआ है, जिसकी दरुस्ती के आदेश दिए जाएं। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम की दरुस्ती ग्राम पंचायत रोपड़ी के अभिलेख में करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 23-8-2010 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजर होकर अपने उजर व एतराज पेश करे अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 14-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील लडभडोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।2336 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2010/1 श्रावण, 1932 ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्री टेक चन्द पुत्र श्री देवी राम, निवासी लुधियाणा . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।

प्रार्थी श्री टेक चन्द पुत्र श्री देवी राम, निवासी लुधियाणा, उप-तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम टेक चन्द है परन्तु कागजात माल महाल लुधियाणा में उसका नाम गलत प्यार सिंह दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर, ब्यान हल्फिया संलग्न प्रस्तुत कर रखा है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे यदि कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 9-8-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 5-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

शीला देवी उपनाम शुक्री देवी पुत्री श्री वेली राम, निवासी दवरोट, डा0 मढी . . प्रार्थिया।

बनाम

1. कौशल्या देवी, 2. हलकी देवी, 3. सुन्दरी देवी, 4. ब्यासा देवी, 5. यशोधा देवी पुत्रियां व 6. वर्फी देवी विधवा श्री वेली राम समस्त निवासीगण दवरोट

. . प्रतिवादीगण। प्रार्थना-पत्र बाबत तकसीम भूमि खेवट नं0 19, खतौनी नं0 43, कित्ता 60, रकबा 1-80-00 है0 जमाबन्दी वर्ष 2002-03 स्थित महाल दवरोट, उप तहसील धर्मपुर।

उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम में प्रतिवादी नं0 4 व 5 को इस न्यायालय द्वारा समन जारी किए गए परन्तु उक्त प्रतिवादी जानबूझकर पैरवी मुकद्दमा में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। जिससे मामले के निपटारे में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा प्रतिवादी नं0 4 व 5 को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें उपरोक्त तकसीम बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-8-2010 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2010/1 श्रावण, 1932 2337 वकालतन हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा। आज दिनांक 12-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्री रंगीला राम पुत्र श्री रेलू राम, निवासी मलौण . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।

प्रार्थी श्री रंगीला राम पुत्र श्री रेलू राम, निवासी मलौण, उप-तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम रंगीला राम है परन्तु कागजात माल महाल मलौण में उसका नाम गलत देश राज दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर, ब्यान हल्फिया संलग्न प्रस्तुत कर रखा है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे यदि कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-8-2010 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 12-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री जय प्रकाश शर्मा पुत्र श्री सत्य देव शर्मा, ग्राम बगनल, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी। आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

2338 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2010/1 श्रावण, 1932 श्री जय प्रकाश शर्मा पुत्र श्री सत्य देव शर्मा, ग्राम बगनल, ग्राम पंचायत क्यारटू, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अपने पुत्र तरुण जिसकी जन्म तिथि 25-8-2007 है को परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत क्यारटू में दर्ज करवाने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारा किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो जो वह दिनांक 20-8-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 15-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत श्री रजनेश कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग एवं भू-सुधार अधिकारी, भू-व्यवस्था वृत्त अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

वाद संख्या 4 आफ 2010.

मुकद्दमा : दरुस्ती इन्द्राज।

श्रीमती जगदेवी पुत्री श्री लच्छी राम, गांव थावना, परगना कुनिहार, तहसील अर्की, जिला सोलन, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

श्री दौलतिया पुत्र श्यामू पुत्र रामू व आम जनता, परगना कुनिहार, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

दरुस्ती इन्द्राज बाबत खाता/खतौनी नम्बर 66/98, कित्ता 3, रकबा 0-16-47 हैक्टेयर वाक्या महाल थावना, परगना कुनिहार, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रत्यर्थी श्री दौलतिया पुत्र श्यामू पुत्र रामू निवासी नामालूम, को अदालत द्वारा असालतन समन की तामील नहीं हो रही है। जिससे अदालत को विश्वास हो चुका है कि प्रत्यार्थी को तामील असालतन नहीं हो सकती है।

अतः इस इश्तहार के द्वारा प्रत्यार्थी व आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त मुकद्दमा की तारीख पेशी दिनांक 21-9-2010 निश्चित की है। अतः आप निश्चित तारीख पर हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से करें अन्यथा आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 13-7-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। रजनेश कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग एवं भू-सुधार अधिकारी,

भू-व्यवस्था वृत्त अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2010/1 श्रावण, 1932 2339 विधि विभागविधि विभागविधि विभागविधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 जुलाई, 2010

संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-17/2010-लेजसंख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-17/2010-लेजसंख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-17/2010-लेजसंख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-17/2010-लेज....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 20-7-2010 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश संख्यांक 3) को संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधि—त पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

(अवतार चन्द डोगरा), सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार।

------

2010 का अध्यादेश संख्यांक-32010 का अध्यादेश संख्यांक-32010 का अध्यादेश संख्यांक-32010 का अध्यादेश संख्यांक-3 हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन अध्यादेश, 2010 संशोधन अध्यादेश, 2010 संशोधन अध्यादेश, 2010 संशोधन अध्यादेश, 2010 हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क)

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 13) का संशोधन करने के लिए अध्यादेश।अध्यादेश।अध्यादेश।अध्यादेश।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं :--

1111.... संक्षिप्ति नामसंक्षिप्ति नामसंक्षिप्ति नामसंक्षिप्ति नाम....--------इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन अध्यादेश, 2010 है।

2222.... धाराधाराधाराधारा 3 का संशोधन3 का संशोधन3 का संशोधन3 का संशोधन....--------हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 2009 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (v) के उप-खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात्‌ :--

''(ख) मध्यम औद्योगिक उपभोक्ताओं पर -पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(ग) बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं पर -बीस प्रतिशत की दर से।''

(100 किलोवाट और इससे अधिक सम्बद्ध भार)

(उर्मिला सिंह),उर्मिला सिंह),उर्मिला सिंह),उर्मिला सिंह), राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश। (ए0 सी0 डोगरा),(ए0 सी0 डोगरा),(ए0 सी0 डोगरा),(ए0 सी0 डोगरा), सचिव (विधि)।सचिव (विधि)।सचिव (विधि)।सचिव (विधि)।2340 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2010/1 श्रावण, 1932 AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Oridinance No. 3 of 2010.

THE HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY (DUTY) AMENDMENT

ORDINANCE, 2010

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Sixty-first Year of the Republic of India.

An Ordinance to amend the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Act, 2009 (Act No. 13 of 2009).

WHEREAS the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action :

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

1. Short title.—This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Amendment Ordinance, 2010.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Act, 2009 in sub-section (1), in clause (v), for sub-clause (b), the following sub-clauses shall be substituted, namely:—

"(b) medium industrial consumers @ 15 %

(c) large industrial consumers @ 20%" (above 100 KW connected load)

(URMILA SINGH), Governor, Himachal Pradesh.

(A. C. DOGRA), Secretary (Law).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 23 July 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2010-07-23.83_gazette_2010-23_07_2010/. Archive identifier in.gazette.himachal.2010-07-23.83_gazette_2010-23_07_2010.