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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 86, 27 July 2010

Published 27 July 2010

Gazette no.
86
Gazetteid
86/GAZETTE/2010-27/07/2010
Identifier
in.gazette.himachal.2010-07-27.86_gazette_2010-27_07_2010
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, ममममंगलंगलंगलंगलववववारारारार, , , , 22227777 जुलाईजुलाईजुलाईजुलाई, 2010, 2010, 2010, 2010////5555 श्रावण,श्रावण,श्रावण,श्रावण, 1932 1932 1932 1932

हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार

उच्चतर शिक्षा विभागउच्चतर शिक्षा विभागउच्चतर शिक्षा विभागउच्चतर शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 12 जुलाई, 2010

संख्याः ई0डी0एन0-ए-घ(8)-6/2006संख्याः ई0डी0एन0-ए-घ(8)-6/2006संख्याः ई0डी0एन0-ए-घ(8)-6/2006संख्याः ई0डी0एन0-ए-घ(8)-6/2006....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, वर्ग-III, (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं अर्थात्‌ः- 1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....--------(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 86-राजपत्र/2010-27-7-2010 (2377) 2378 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2010/5 श्रावण, 1932 निरसन और व्यावृत्तियांंंं....--------(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः 1-409/71-एजू-ए तारीख 2222.... निरसन और व्यावृत्तिया निरसन और व्यावृत्तिया निरसन और व्यावृत्तिया 24 दिसम्बर, 1973 द्वारा अधिसूचित दी हिमाचल प्रदेश ऐजुकेशन डिपार्टमैंट क्लास-थ्री (टैक्नीकल) सर्विस (रिक्रूटमैंट, प्रमोशन एण्ड सर्टेन कण्डीशन्ज ऑफ सर्विस) रूल्ज, 1971 का उस विस्तार तक एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है, जहां तक वे सहायक पुस्ताकालयाध्यक्ष के पद को लागू होते हैं ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमाें के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव ।

--------

उपाबन्ध-'क'उपाबन्ध-'क'उपाबन्ध-'क'उपाबन्ध-'क' हिमाचहिमाचहिमाचहिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग मेंल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग मेंल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग मेंल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग में सहायक पु सहायक पु सहायक पु सहायक पुस्तकालयाध्यक्षस्तकालयाध्यक्षस्तकालयाध्यक्षस्तकालयाध्यक्ष, , , , वर्ग-वर्ग-वर्ग-वर्ग-III, (अराजपत्रित) के पद के (अराजपत्रित) के पद के (अराजपत्रित) के पद के (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1111.... पद का नामपद का नामपद का नामपद का नाम....--------सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष ।

2222.... पदों की संख्यापदों की संख्यापदों की संख्यापदों की संख्या....--------690 (छह सौ नब्बे)

3333.... वर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरण....-----वर्ग-III (अराजपत्रित) ।

4444.... वेतनमानवेतनमानवेतनमानवेतनमान....--------(i) नियमित पदधारियों का वेतनमाननियमित पदधारियों का वेतनमाननियमित पदधारियों का वेतनमाननियमित पदधारियों का वेतनमान....--------5910-20200 रुपए, 2400/-रुपए ग्रेड पे सहित 9880/- रुपए प्रारम्भिक वेतनमान के साथ।

((((ii) ) ) ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां....--------स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां अनुसार 8310/-रुपए प्रतिमास।

5555.... चयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पद....--------अचयन।

6666.... सीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयु....--------18 से 45 वर्ष ।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संंिवदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायोंं के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/ स्वायत निकायों मेंं आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियोंं को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2010/5 श्रावण, 1932 2379 स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्‌वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/ किए गए है ं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे । (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7777.... सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(व्यक्तियसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(व्यक्तियसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(व्यक्तियसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनों) के लिए अपेक्षित न्यूनों) के लिए अपेक्षित न्यूनों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य तम शैक्षिक और अन्य तम शैक्षिक और अन्य तम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं--अर्हताएं--अर्हताएं--अर्हताएं--(क) अनिव(क) अनिव(क) अनिव(क) अनिवार्य अर्हार्य अर्हार्य अर्हार्य अर्हताताताता....--------किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान/पुस्तकालय और सेचना विज्ञान में एक वर्ष के डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र सहित, किसी अनुशासन में स्नातक या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इसके समतुल्य या पुस्तकालय विज्ञान/पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक की उपाधि सहित, किसी अनुशासन में स्नातक होना चाहिए।

(ख) (ख) (ख) (ख) वांछनीय अर्हतावांछनीय अर्हतावांछनीय अर्हतावांछनीय अर्हता....--------हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियाें, रीतियों, और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8888.... सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहिसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहिसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहिसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों त आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों त आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों त आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं--आयुकी दशा में लागू होंगी या नहीं--आयुकी दशा में लागू होंगी या नहीं--आयुकी दशा में लागू होंगी या नहीं--आयु....--------लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हताशैक्षिक अर्हताशैक्षिक अर्हताशैक्षिक अर्हता....--------लागू है।

9999.... परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो....--------दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10101010.... भर्ती की पद्धतिभर्ती की पद्धतिभर्ती की पद्धतिभर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति,,,, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा अप्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा अप्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा अप्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न ौर विभिन्न ौर विभिन्न ौर विभिन्न े पदों की प्रतिशतता....--------(i) पच्चीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; पद्धतियों द्वारा भरे जाने वालपद्धतियों द्वारा भरे जाने वालपद्धतियों द्वारा भरे जाने वालपद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता े पदों की प्रतिशतता े पदों की प्रतिशतता

(ii) चालीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर; और (iii) पैंतीस प्रतिशत वैच-बाइज नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर।

संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, स्तम्भ संख्या-15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और तथाकथित स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगेे।

11111111.... प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेकिी दशा में श्रेकिी दशा में श्रेकिी दशा में श्रेणियां (ग्रणयां (ग्रणयां (ग्रणयां (ग्रेड) जिनसे ेड) जिनसे ेड) जिनसे ेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगास्थानान्तरण किया जाएगास्थानान्तरण किया जाएगास्थानान्तरण किया जाएगा....--------रेस्टोररज, लाईब्रेरी अटैण्डैंटस में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो और जो पूर्वोक्त स्तम्भ संख्या 7 के सामने यथा विनिर्दिष्ट अनिवार्य भी अर्हता रखते हों। प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए समस्त पात्र कर्मचारियों की, उनके सेवाकाल के आधार पर, उनकी संवर्ग-वार पारस्परिक वरिष्ठता को छैडे़ बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगीः

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/ दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः 2380 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2010/5 श्रावण, 1932 परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही होः

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंनेे जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण I....----उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में "कार्यकाल" से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।

स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण II....----उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः- 1. जिला लाहौल एवं स्पिति।

2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल।

3. रोहड़ू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।

4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।

5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।

6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।

7. जिला किन्नौर।

8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाईं, मठयानी, घनयाड,़ थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड,़ कुटगढ,़ ग्रामन, देवगढ,़ ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ,़ थाच-बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2010/5 श्रावण, 1932 2381 परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरण....--------अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपर्व सैनिक है, जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धोंं के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना मेंं लेने के पश्चात्‌ जो स्थाईकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12121212.... यदि यदि यदि यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना....--------जैसी सरकार द्वारा विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना समय-समय पर गठित की जाए।

भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा....- 13131313.... भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14141414.... सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाअपेक्षाअपेक्षाअपेक्षा....--------किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15151515.... सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन....--------सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क15-क15-क15-क.... संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति कनियुक्ति कनियुक्ति कनियुक्ति के लिए चयने लिए चयने लिए चयने लिए चयन....--------इन नियमोंं मंेंं किसी बात के होते हुए भी पद पर संंिवदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनाेंेंं और शर्ताें के अध्यधीन की जाएंंगी :-

((((I) ) ) ) संकल्पनासंकल्पनासंकल्पनासंकल्पना....--(--(--(--(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) (ख) (ख) (ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना....--------निदेशक उच्चतर पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना शिक्षा रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

((((II) ) ) ) ससससंविदात्मक उपलब्धियां ंविदात्मक उपलब्धियां....--------संविदा के आधार पर नियुक्त सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष को 8310/- ंविदात्मक उपलब्धियां ंविदात्मक उपलब्धियां रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड जमा ग्रेड पे के न्यूनतम के बराबर होगी) प्रतिमास 2382 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2010/5 श्रावण, 1932 संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती, है तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष/वर्षो ं के लिए संंिवदात्मक उपलब्धियों में 249/- रूपए की रकम (पद के पे बैण्ड जमा ग्रेड पे के न्यूनतम का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

((((III) ) ) ) नियुक्ति/अनुशासन प्र नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारीाधिकारीाधिकारीाधिकारी....--------निदेशक, उच्चतर शिक्षा, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और नियुक्ति/अनुशासन प्र नियुक्ति/अनुशासन प्र अनुशासन प्राधिकारी होगा।

((((IV) ) ) ) चयन प्रक्रियचयन प्रक्रियचयन प्रक्रियचयन प्रक्रियाााा....--------संविदा नियुक्ति की दशा मेंं पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा द्वारा किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

((((V) ) ) ) संंिवदात्मक नियुसंंिवदात्मक नियुसंंिवदात्मक नियुसंंिवदात्मक नियुक्तियाक्तियाक्तियाक्तियों कें कें कें के लिए चयन समितिे लिए चयन समितिे लिए चयन समितिे लिए चयन समिति....--------जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

((((VI) ) ) ) करारकरारकरारकरार....--------अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

((((VII) ) ) ) निबन्धन और शर्तेंनिबन्धन और शर्तेंनिबन्धन और शर्तेंनिबन्धन और शर्तें....--------(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 8310/-रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड जमा ग्रेड पे के न्यूनतम के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 249/-रूपए (पद के पे बैण्ड जमा ग्रेड पे के न्यूनतम का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/ चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी। (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा। (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, जिसने एक तैनाती के स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2010/5 श्रावण, 1932 2383 (ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0-एस0 आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे। 16161616.... आरक्षण आरक्षण आरक्षण आरक्षण....--------सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17171717.... विभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षा....--------लागू नहीं।

18181818.... शिथिल कशिथिल कशिथिल कशिथिल करनरनरनरने की शक्तिे की शक्तिे की शक्तिे की शक्ति....--------जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

---------

उपाबन्ध-उपाबन्ध-उपाबन्ध-उपाबन्ध-"ख""ख""ख""ख" ................................................ (पद का नाम) हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनपदनपदनपदनाम) ाम) ाम) ाम) (पद का नाम) हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य ....................................................................................................(नियुक्ति प्राधिकारी का (नियुक्ति प्राधिकारी का (नियुक्ति प्राधिकारी का (पद का नाम) हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य (पद का नाम) हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य के माध्यम से निष्पादित की जानके माध्यम से निष्पादित की जानके माध्यम से निष्पादित की जानके माध्यम से निष्पादित की जाने वाली से वाली से वाली से वाली संंिवदा/करार का प्ररूंंिवदा/करार का प्ररूंंिवदा/करार का प्ररूंंिवदा/करार का प्ररूप।प।प।प।

यह करार श्री/श्रीमति............................................................ पुत्र/पुत्री श्री............................................................. निवासी...............................................................,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "प्र"प्र"प्र"प्रथम पक्षकाथम पक्षकाथम पक्षकाथम पक्षकार"र"र"र" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक उच्चतर शिक्षा (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख............................... को किया गया।

"द्वितीय पक्षकार""द्वितीय पक्षकार""द्वितीय पक्षकार""द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है आरै प्रथम पक्षकार ने ............. (पद का नाम) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः- 1. यह कि प्रथम पक्षकार ....................(पद का नाम) के रूप में............ से प्रारम्भ होने और........ .. को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संंिवदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ को अर्थात्‌.................... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा। 2. प्रथम पक्षकार का संविदात्मक वेतन 8310/- रुपए प्रतिमास होगा।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संंिवदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संंिवदा पर लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संंिवदा पर नियुक्त.............. (पद का नाम) एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संंिचत किया जा सकेगा। संंिवदा पर नियक्ुत........... (पद का नाम) को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा। 2384 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2010/5 श्रावण, 1932 5. संंिवदा पर नियुक्त व्यक्ति, जिसने एक तैनाती के स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

6. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संंिवदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संंिवदा पर नियुक्त ........(पद का नाम) कत्र्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संंिवदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थ्ाियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए। 8. संंिवदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ इ0पी0एफ0/ जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियोंसाक्षियोंसाक्षियोंसाक्षियों की उपस्थिति म की उपस्थिति म की उपस्थिति म की उपस्थिति में :ें :ें :ें :

1. .......................................... ........................................... ......................................... (नाम व पूरा पता)

2. ......................................... .......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति में :साक्षियों की उपस्थिति में :साक्षियों की उपस्थिति में :साक्षियों की उपस्थिति में :

1. .......................................... ........................................... ......................................... (नाम व पूरा पता)

2. ......................................... .......................................... .............................................. नाम व पूरा पता

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2010/5 श्रावण, 1932 2385

[Authoritative English text of this Department Notification No. EDN-A-Gha(8)-6/2006

dated 12-07-2010 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 12th. July, 2010

No. EDN-A-Gha (8)6/2006.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules, for the post of Assistant Librarian Class-III (Non-Gazetted) in the Department of Higher Education, Himachal Pradesh as per Annexure "A" attached to notification namely:—

1. Short Title and commencement.—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh, Higher Education Department, Assistant Librarian, (Class-III) (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2010.

2. These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal & Savings.—(1) The Himachal Pradesh, Education Department, Class-III, (Technical) Service, (Recruitment and Promotion and certain Conditions of Service) Rules, 1971 notified vide this department Notification No.1-409/71-Edu-A, dated 24th December, 1973 are hereby repealed to the extent these pertains to the post of Assistant Librarian.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules, so repealed under sub-rule (I) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these Rules.

By order,

Sd/- Principal Secretary.

__________

ANNEXURE -A Recruitment and Promotion Rules for the post of Assistant Librarian (CLASS-III) Non-Gazetted) in the Department Higher Education, Himachal Pradesh.

1. Name of the Post.—Assistant Librarian.

2. Number of Posts.—690 (Six hundred & Ninety only)

3. Classification.—Class-III (Non-Gazetted).

4. Scale of Pay.—Rs.5910-20200/- with Rs. 2400/- as Grade pay with intial pay of Rs. 9880/-.

Emoluments for Contract Employees.—Rs. 8310/- per month as per details given in Col. No.15-A.

2386 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2010/5 श्रावण, 1932 5. Whether Selection Post or Non-Selection.—Non-Selection.

6. Age for direct recruitment.—Between 18 to 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government. including those who have been appointed on ad hoc or on contract basis; .

Provided further that if a candidate appointed on ad hoc basis or on contract basis had become over age on the date when he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such ad hoc or contract appointment.

Provided further that age limit is relaxable for scheduled caste/scheduled Tribe/Other categories of persons to the extent permissible under the general of special order(s)of the Himachal Pradesh Government.

Provided further the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in public sector/ Corporation/Autonomous bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/ Autonomous bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies and who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous bodies after initial constitution of the Public Sector/Corporation/ Autonomous bodies.

1. Age limit for direct recruitment will be reckoned of the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchange or as the case may be.

2. Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the HP Public service Commission in case the candidate is well otherwise qualified.

7. Minimum Educational & Other qualification required for direct recruitment/ Contract appointment.—(a) Essential Qualification.—Should be Graduate in any discipline or its equivalent from a recognized Institute with one year Diploma or certificate in Library science/ Library and Information Science from a recognized Board/University or Graduate in any discipline with Bachelor Degree in Library Science/Library and information Science.

(b) Desirable.—Knowledge of Customs, manners and dialects of H.P. and suitability for appointment in peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age & qualification prescribed for direct recruitment will apply in the

case of promotion.—Age.—No

Educational Qualification.—Yes

9. Period of Probation if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment whether by direct or by promotion/deputation/transfer

and the vacancies to be filled in the various Method.—(i) 25% by promotion.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2010/5 श्रावण, 1932 2387 (ii) 40% by Direct recruitment on regular basis or on contract basis, and;

(iii) 35% by Batch-wise on regular basis or on contract basis.

The contract employee will get emoluments as given in Col. No.15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.

11. In case of recruitment by Promotion/deputation/Transfer, grade from which Promotion/deputation/Transfer, grade from which promotion/deputation/trf. to be made.— By promotion from amongst the Restorers, Library Attendants who possess five years regular service or regulars combined with continuous ad hoc service rendered if any, in the grade and also possess essential qualification as prescribed against Col. No.7 ibid.

For the purpose of promotion a combined Seniority list of eligible officials based on the length of service without disturbing their cadre wise inter-seniority shall be prepared.

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s)available in such areas:

Provided further that the proviso A(I) supra shall not be applicable in case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.

Provided further that Officers/Officials who have not served at least one tenure in Tribal/Difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation-I.—For the purpose of proviso A (I) supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation-II.—For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult areas shall be as under:—

1. District Lahaul & Spiti.

2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.

3. Dodra Kawar area of Rohru Sub Division.

4. Pandrah Bis Pargna, Munish, Darkali and Gram Panchyat Kashapat, Gram Panchyat of Rampur, Tehsil of District Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.

6. Bara Bhangal are as of Baijnath Sub Division of Kangra District.

7. District Kinnaur.

8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil in District Sirmour.

2388 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2010/5 श्रावण, 1932

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali Chowki Sub Tehsil ,Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipur, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sundernagar Tehsil in Mandi District.

(1) In all cases of promotion the continuous ad hoc service rendered in the feeder post , if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rule for promotion subject to the condition that the ad hoc appointment/promotion in the feeder category, had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules, provided that:

In all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (Including the service rendered on ad hoc basis followed by regular service/ appointment)in the feeder post in view of the provision referred above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior persons in the field of consideration.

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least 3 years of that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen, recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical services) Rules, 1972 and having been given the benefit of Seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous ad hoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the ad hoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the R & P Rules;

Provided that the inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account ad hoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a departmental promotion committee exists, What is its composition.—"As may be constituted by the Govt. from time to time".

13. Circumstances under which the HPPSC is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirement for direct recruitment.—"A candidate for appointment to any service of post must be citizen of India".

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2010/5 श्रावण, 1932 2389

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if Himachal Pradesh Subordinate Service Selection Board, Hamirpur or other recruiting agency, as the case may be, so consider necessary or expedient, by a written test or practical test, the standard / syllabus etc. of which will be determined by the Commissioner / other recruiting authority as the case may be.

15-A Selection for appointment to the post by contract recruitment :—

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Assistant Librarian in Department of Higher Education, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable for two more years on year to year basis.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HP SSSB.—The Director of Higher Education after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Service Selection Board, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Assistant Librarian appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 8310/-PM. which shall be equal to the minimum of the pay band+grade pay. An amount of Rs. 249/- (3% of minimum of the pay band+grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) years will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Director of Higher Education H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. HP SSS Board Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the HP SSS Board Hamirpur.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 8310/- per month (which shall be equal to minimum of pay band+grade pay). The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 240/- per annum(3% of the minimum of pay band+grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

2390 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2010/5 श्रावण, 1932

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of post will be eligible for transfer on need based wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FRSR, Leave Rules, GPF Rules & Conduct Rules etc. are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract employees. They will entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

(VIII) RIGHT TO CLAIM REGULAR APPOINTMENT.—The candidate engaged on contract basis under these Rules shall have no right to claim for regularization/permanent absorption as Assistant Librarian in the Department at any stage.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Caste/Scheduled Tribe / Backward classes other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—"N.A".

18. Power to relax.—Where the state Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reason to be recorded in writing and in consultation with the HPPSC relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or post.

__________

ANNEXURE -"B"

Form of contract/agreement to be executed between the __________(Name of the post)

and the Government of Himachal Pradesh through______________ (Designation of the

Appointing Authority).

This agreement is made on this ____________________day of __________________in the year____________Between Sh./Smt._________________S/o/D/o Shri____________________ R/o ______________________________Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through _________________ (Designation of the Appointing Authority) Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARY).

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2010/5 श्रावण, 1932 2391

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Assistant Librarian (Name of the post) on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Assistant Librarian on Contract Basis (Name of the post) for a period of 1 year commencing on day of ______________and ending on the day of _____________ It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ________________ And information notice shall not be necessary.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 8310/- per month.(which shall be equal to initial of pay scale & Dearness pay).

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any kind is admissible to the contractual appointee. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

5. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

6. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual appointee will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over.

The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of the pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

2392 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2010/5 श्रावण, 1932

IN WITNESS, the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the

day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS :

1. ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- (Name and Full Address) (Signature of FIRST PARTY) 2. ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- (Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS :

1. --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- (Name and Full Address) (Signature of SECOND PARTY) 2. -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- (Name and Full Address)

____________

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 26th July, 2010

No. Tpt-F(4)3/94.—In exercise of the powers vested in him under section 96(2) of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to exempt all goods carriages coming from neighboring States mentioned hereunder for the transportation on only apples and potatoes from the requirement of obtaining a permit under section 66(1) of the Act ibid for plying in the State of Himachal Pradesh subject to the following conditions:—

(i) that the exemption shall be operative w.e.f. 1st August, till 31st October, 2010.

(ii) that the exemption shall be available in respect of only those goods carriages coming from the neighboring States of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Uttrakhand, Jammu & Kashmir, Delhi and UT Chandigarh for transportation of apples and potatoes from Himachal Pradesh to places outside the State.

By order, Sd/- Principal Secretary.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2010/5 श्रावण, 1932 2393

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Ghumarwin, District

Bilaspur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Rulia Ram, aged about 30 years s/o Shri Garibu Ram, resident of Village Kuthera, P. O. Malangan, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur, Himachal Pradesh.

2. Smt. Pawana Kumari, aged about 22 years d/o Shri Lekh Ram, r/o Village & P. O. Jhabola, Tehsil Jhandutta, Distt. Bilaspur, Himachal Pradesh. . . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment) Act 2001 (49 of 2001).

Shri Rulia Ram, aged about 30 years s/o Shri Garibu Ram, resident of Village Kuthera, P. O. Malangan, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur, Himachal Pradesh and Smt. Pawana Kumari, aged about 22 years d/o Shri Lekh Ram, r/o Village & P. O. Jhabola, Tehsil Jhandutta, Distt. Bilaspur, Himachal Pradesh have filed an application alongwith affidavit in the Court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment) Act, 2001 (49 of 2001) that they have solemnized their marriage on 6-12-2008 at Baba Nahar Singh Temple Ghumarwin, District Bilaspur (H. P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 30-8-2010 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 9-7-2010 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Ghumarwin, District Bilaspur, Himachal Pradesh.

————

ब अदालत श्री शिव राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री डोला राम, निवासी रामपुर (17 मील), तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रकाशन इश्तहार बावत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

2394 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2010/5 श्रावण, 1932 नोटिस बनाम आम जनता।

श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री डोला राम, निवासी रामपुर (17 मील), तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी पत्नी सुषमा देवी जिसकी दिनांक 28-6-2007 को मृत्यु हुई है परन्तु उसकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत वरान के रिकार्ड में दर्ज न की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाए जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को सुषमा देवी की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 13-9-2010 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

शिव राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री शिव राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री सोम देव शर्मा पुत्र श्री रामा नन्द शर्मा, निवासी पतली कूहल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रकाशन इश्तहार बावत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री सोम देव शर्मा पुत्र श्री रामा नन्द शर्मा, निवासी पतली कूहल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि आर्यन शर्मा जो दिनांक 05-06-2003 को पैदा हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत हलाण-II के रिकार्ड में दर्ज न की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाए जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को सुषमा देवी की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 3-9-2010 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

शिव राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2010/5 श्रावण, 1932 2395

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi, District

Mandi, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Devender Thakur s/o Shri Karam Singh r/o Village Chhalakhi, P. O. Diargi, Tehsil Sadar Mandi, Distt. Mandi, H. P.

2. Smt. Yugma Kumari d/o Shri Durgu Ram r/o Village Chhalakhi, P. O. Diargi, Tehsil Sadar Mandi, Distt. Mandi, H. P. (At present wife of Shri Shri Devender Thakur s/o Shri Karam Singh r/o Village Chhalakhi, P. O. Diargi, Tehsil Sadar Mandi, Distt. . . Applicants. Mandi, H. P.

Versus

General public

Subject.—Application for registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Devender Thakur s/o Shri Karam Singh, r/o Village Chhalakhi, P. O. Diargi, Tehsil Sadar Mandi, Distt. Mandi, H. P. and Smt. Yugma Kumari d/o Shri Durgu Ram r/o Village Chhalakhi, P. O. Diargi, Tehsil Sadar Mandi, Distt. Mandi, H. P. (At present wife of Shri Devender Thakur s/o Shri Karam Singh r/o Village Chhalakhi, P. O. Diargi, Tehsil Sadar Mandi, Distt. Mandi, H. P. have filed an application alongwith affidavit in the Court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 19-7-1999 according to Hindu rites and customs at Village Chhalkhi, Tehsil Sadar Mandi, District Mandi, H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 20th August, 2010 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 20th day of July, 2010 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi, District Mandi, Himachal Pradesh.

————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील थुनाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री जाहरू राम पुत्र श्री नरातरू, निवासी जुघान्द, तहसील थुनाग, जिला मण्डी . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा :

2396 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2010/5 श्रावण, 1932 प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती अन्दर कागजात माल।

प्रार्थी श्री जाहरू राम पुत्र श्री नरातरू, निवासी जुघान्द, तहसील थुनाग, जिला मण्डी ने इस अदालत में दिनांक 19-7-2010 का आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में जाहरू राम पुत्र श्री नरातरू दर्ज है जबकि राजस्व रिकार्ड/कागजात में उसका नाम फागणू राम दर्ज है। प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में जाहरू राम दुरुस्त करवाना चाहता हैं प्रार्थी ने इसकी पुष्टि हेतु नकल परिवार रजिस्टर, नकल जमाबन्दी/रिपोर्ट पटवारी, मुहाल जुघान्द, व व्यान हल्फी आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किया है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से समस्त आम जनता तथा प्रार्थी के सगे सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्त करने बारे स्वयं अथवा किसी नियुक्त एजेन्ट के माध्यम से दिनांक 11-8-2010 को सुबह 10.00 बजे हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश करे अन्यथा इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबले समायत नहीं होगा।

आज दिनांक 21-7-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील थुनाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री नागेश्वर दत्त, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमाः

श्रीमती चुहणी देवी बेवा स्व0 श्री लच्छी राम, निवासी दुल

. . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त बराए जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित आवेदिका ने इस अदालत में एक आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 21-12-1968 है, जो कि पंचायत अभिलेख में दर्ज न है। अब दर्ज की जावे।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 27-8-2010 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन पेश हो अन्यथा कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 30-6-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

नागेश्वर दत्त, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2010/5 श्रावण, 1932 2397 ब अदालत श्री धर्म सिंह कायथ, कार्यकारी दण्डाधिकारी, चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमाः

श्री मेहर सिंह पुत्र श्री जऊ, ग्राम वासी ककलाडी, डाकघर सरी, परगना बाहल, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 40-41 किये जाने पंजी—त वसीयतनामा।

प्रार्थी श्री मेहर सिंह पुत्र श्री जऊ, ग्राम वासी ककलाडी, डाकघर सरी, परगना बाहल, तहसील चौपाल ने इस न्यायालय में वसीयतनामा गुजारा है जो मतौफी नरायण सिंह पुत्र श्री जालम सिंह, ग्राम मुज्जल, परगना रासू मान्दर, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने तहरीर करवाई है। वसीयतकर्ता दिनांक 1-3-2010 को स्वर्ग सिधार गए हैं।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्तिया रिश्तेदार को वसीयत पंजी—त करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 12 अगस्त, 2010 को हाजिर आवे। हाजिर न आने की सूरत में यक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 25 जून, 2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किए गए।

मोहर।

धर्म सिंह कायथ, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

-------

लालालालोेेेक निर्माक निर्माक निर्माक निर्माण विभागण विभागण विभागण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जुलाई, 2010

संसंसंसं0000 पी0बी0डव्ल्यू0 पी0बी0डव्ल्यू0 पी0बी0डव्ल्यू0 पी0बी0डव्ल्यू0 (बी0) एफ-(5) 113/2009 (बी0) एफ-(5) 113/2009 (बी0) एफ-(5) 113/2009 (बी0) एफ-(5) 113/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव नंगल कुहल, तहसील नालागढ,़ जिला सोलन में पिन्जौर नालागढ़ स्वारघाट राष्ट्रीय उच्च मार्ग-21 ए को चौड़ा करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धोें के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्‌ द्वारा निदेश दिया जाता है।

3 भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।2398 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2010/5 श्रावण, 1932 विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र बीघा-बिस्वा सोलन नालागढ़ नंगल कुहल 99/1 0-5

98/1 0-5

199/96/1 0-10 कुल जोड़कुल जोड़कुल जोड़कुल जोड़ किता-3 किता-3 किता-3 किता-3 1-01-01-01-0

आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव ।

---------

लोक निर्मालोक निर्मालोक निर्मालोक निर्माण विभागण विभागण विभागण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जलाई, 2010

ससससंंंं0 पी0बी0डव्ल्यू00 पी0बी0डव्ल्यू00 पी0बी0डव्ल्यू00 पी0बी0डव्ल्यू0 (बी0) एफ-(5) 121/2009 (बी0) एफ-(5) 121/2009 (बी0) एफ-(5) 121/2009 (बी0) एफ-(5) 121/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव थाना, तहसील नालागढ,़ जिला सोलन मेेंं पिन्जौर नालागढ़ स्वारघाट राष्ट्रीय उच्च मार्ग-21ए को चौड़ा करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्‌ द्वारा निदेश दिया जाता है।

3 भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र बीघा-बिस्वा सोलन नालागढ़ थाना 86/1 0-1 84/1 0-4 42/1 0-1 22/1 1-6 21/1 0-4 20/1 0-5 17/1 0-8 25/1 0-4 23 0-1 कुल जोड़कुल जोड़कुल जोड़कुल जोड़ किता-9 किता-9 किता-9 किता-9 2-112-112-112-11

आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव ।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2010/5 श्रावण, 1932 2399 लोक निर्मालोक निर्मालोक निर्मालोक निर्माण विभ्ण विभ्ण विभ्ण विभागाागाागााग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जुलाई, 2010

सं0 पी0बी0डव्ल्यू0सं0 पी0बी0डव्ल्यू0सं0 पी0बी0डव्ल्यू0सं0 पी0बी0डव्ल्यू0 (बी0) एफ-(5) 111/2009 (बी0) एफ-(5) 111/2009 (बी0) एफ-(5) 111/2009 (बी0) एफ-(5) 111/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव ढलायों, तहसील नालागढ,़ जिला सोलन में पिन्जौर नालागढ़ स्वारघाट राष्ट्रीय उच्च मार्ग-21 ए को चौड़ा करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह घोेषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी मेंं वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्‌ द्वारा निदेश दिया जाता है।

3 भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्रेत्र बीघा-बिस्वा सोलन नालागढ़ ढलायों 26/1 0-3 77/1 0-5 75/1 0-6 74/1 0-16 73/1 0-19 71/1 0-15

ेड़ किता-6 किता-6 किता-6 किता-6 3-43-43-43-4 कुलकुलकुलकुल जा जा जा जोड़ ेड़ ेड़

आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव।

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लोक निर्मालोक निर्मालोक निर्मालोक निर्माण विभागण विभागण विभागण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जुलाई, 2010

सं0 पी0बी0डव्ल्यू0सं0 पी0बी0डव्ल्यू0सं0 पी0बी0डव्ल्यू0सं0 पी0बी0डव्ल्यू0 (बी0) एफ-(5) 107/2009 (बी0) एफ-(5) 107/2009 (बी0) एफ-(5) 107/2009 (बी0) एफ-(5) 107/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव भासरा, तहसील नालागढ,़ जिला सोलन में पिन्जौर नालागढ़ स्वारघाट राष्ट्रीय उच्च मार्ग-21 ए को चौड़ा करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी मेंं वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है। 2400 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2010/5 श्रावण, 1932 2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्‌ द्वारा निदेश दिया जाता है।

3 भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र बीघा-बिस्वा सोलन नालागढ़ भासरा 293/85/1 0-19

45/1 0-9 43/1 0-6 कुल जोड़कुल जोड़कुल जोड़कुल जोड़ किता-3 किता-3 किता-3 किता-3 1-141-141-141-14

आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव।

--------

लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जुलाई, 2010

सं0 पी0बसं0 पी0बसं0 पी0बसं0 पी0बी0डव्ल्यू0 (बी0) एफ-(5) 116/2009 ी0डव्ल्यू0 (बी0) एफ-(5) 116/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत ी0डव्ल्यू0 (बी0) एफ-(5) 116/2009 ी0डव्ल्यू0 (बी0) एफ-(5) 116/2009 होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव कुण्डलू, तहसील नालागढ़, जिला सोलन मेेंं पिन्जौर नालागढ़ स्वारघाट राष्ट्रीय उच्च मार्ग-21 ए को चौड़ा करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी मेंेंं वर्णित भूमि उपर्युक्त प्र्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धोंेंं के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता,लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र बीघा-बिस्वा सोलन नालागढ़ कुण्डलू

5/1 0-2-0 191/2/1 0-0-16 192/1 0- 2-0 232/13/1 0-5-0 233/13/1 0-2-0 234/13/1 0-3-0 235/13/1 0-5-0

कुल जोड़ किता-7 कुल जोड़ किता-7 कुल जोड़ किता-7 कुल जोड़ किता-7 0-19-160-19-160-19-160-19-16

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2010/5 श्रावण, 1932 2401 लोेक निर्माण विभागलोेक निर्माण विभागलोेक निर्माण विभागलोेक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जुलाई, 2010

सं0सं0सं0सं0 पी0बी0डव्ल्यू0 पी0बी0डव्ल्यू0 पी0बी0डव्ल्यू0 पी0बी0डव्ल्यू0 (बी0) एफ-(5) 115/2009 (बी0) एफ-(5) 115/2009 (बी0) एफ-(5) 115/2009 (बी0) एफ-(5) 115/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव टपरियां, तहसील नालागढ़, जिला सोलन मेें पिन्जौर नालागढ़ स्वारघाट राष्ट्रीय उच्च मार्ग-21 ए को चौड़ा करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्र्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लने का एतद्‌द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला के कार्यालय में किया जा सका है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र बीघा-बिस्वा सोलन नालागढ़ टपरियां

1 0-8 10/1 0-5 97/21/1 0-5 94/21/1 0-5 26/1 0-3 26/2 0-2 49 0-3 51 0-1 53 0-4 54 0-1 2 0-1

कुल जोड़ किता-11 कुल जोड़ किता-11 कुल जोड़ किता-11 कुल जोड़ किता-11 1-181-181-181-18

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।

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लोेक निर्माण विभालोेक निर्माण विभालोेक निर्माण विभालोेक निर्माण विभागगगग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जुलाई, 2010

सं0 पी0बी0डव्ल्यूूसं0 पी0बी0डव्ल्यूूसं0 पी0बी0डव्ल्यूूसं0 पी0बी0डव्ल्यूू0000 (बी0) एफ-(5) 117/2009 (बी0) एफ-(5) 117/2009 (बी0) एफ-(5) 117/2009 (बी0) एफ-(5) 117/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रत्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव जोघो, तहसील नालागढ़, जिला सोलन में पिन्जौर नालागढ़ स्वारघाट राष्ट्रीय उच्च मार्ग-21 ए को चौड़ा करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है। 2402 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2010/5 श्रावण, 1932 2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लने का एतद्‌द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला के कार्यालय में किया जा सका है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र बीघा-बिस्वा सोलन नालागढ़ जोघो

799/473/1 1-1 798/473/1 0-6 467 0-3 468 0-1 469 0-2 336/1 0-1 332/1 0-3 329/1 0-3 327/1 0-3 326/1 0-3 325/1 0-5 324/1 0-5 328/1 0-4 224/1 0-4 223/1 0-2 222/1 0-8 221/1 0-5 219/1 0-17 217/1 0-17 135/1 0-2 138/1 0-2 139/1 0-1 141/1 0-2 144/1 0-7 145/1 0-3 147/1 0-6 149/1 0-16 154/1 0-1 153/1 0-2 107/1 0-3 107/1/1 0-2 121 0-1 124/1 0-6 123/1 0-10 122/1 0-1 कुल जोड़ किता-35 कुल जोड़ किता-35 कुल जोड़ किता-35 कुल जोड़ किता-35 9-89-89-89-8

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2010/5 श्रावण, 1932 2403 लोेक निर्माण विभागलोेक निर्माण विभागलोेक निर्माण विभागलोेक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जुलाई, 2010

संं0 पी0बी0डव्ल्यू0(बी0) एसंं0 पी0बी0डव्ल्यू0(बी0) एसंं0 पी0बी0डव्ल्यू0(बी0) एसंं0 पी0बी0डव्ल्यू0(बी0) एफ-(5) 110/2009फ-(5) 110/2009फ-(5) 110/2009फ-(5) 110/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांंव रईया, तहसील नालागढ़,़ जिला सोलन में पिन्जौर नालागढ़ स्वारघाट राष्ट्रीय उच्च मार्ग-21 ए को चौड़ा करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लने का एतद्‌द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला के कार्यालय में किया जा सका है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र बीघा-बिस्वा सोलन नालागढ़ रईया

812/1 2-11 963/811/1 4-8 964/811/1 4-1 808 0-3 807 0-13 806/1 0-7 804/1 0-11 799/1 0-7 949/1 0-6 950/798/1 0-2 945/795/1 0-11 796/1 0-5 785 1-0 783/1 0-18 771/1 0-2 770/1 0-3 769/1 0-4 786/1 0-8 768/1 0-4 767/1 0-11 762/1 0-16 760/1 0-1 761/1 0-4 759/1 0-3 727/1 0-3 729/1 0-12404 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2010/5 श्रावण, 1932 730/1 0-2 731/1 0-3 732/1 0-2 733/1 0-1 734/1 0-3 1017/679/1 0-17 1015/679 0-9 1016/679 0-11 1001/571 0-7 1000/571 0-4 999/571 0-3 573/1 0-4 575 0-4 559/1 1-3 558/1 1-1 548 0-10 547 0-9 544 0-5 कुल जोड़ किता-44 कुल जोड़ किता-44 कुल जोड़ किता-44 कुल जोड़ किता-44 26-126-126-126-1

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।

___________

ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th July, 2010

No. AHY-B (15)-3/89-loose.—In supersession of this department's Notification of even numbers dated the 23rd August, 1995, and further amended vide Notification of even number dated 6th March, 2007 and 29.03.2010, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in him under section 30(b) of the Indian Veterinary Council Act No. 52 of 1984) is pleased to declare that all the ailments to be treated by the Veterinary Pharmacists or other person holding diploma or certificate of Veterinary supervisor, stockman or stock assistant (by whatever name called) to render the services of the Animal Husbandry Department, shall be defined as "Minor Veterinary Services" and all other ailments of animals and birds other than the aforesaid ones shall be defined as "Veterinary Services in respect of the following ailments:—

1. Application or administration of the drugs as specified in the "Schedule H" of the Drugs and Cosmetic Rules, 1945 under the Drugs and Cosmetic Act, 1940 (23 of 1940) strictly as prescribed by a registered veterinary practitioner.

2. Compounding and dispensing of drugs/ therapeutic preparations.

3. Rendering preliminary aid through oral administration of analgesics and antipyretics in cases of pain and fever.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2010/5 श्रावण, 1932 2405 4. Performing castration by closed method, de-horning, dis-budding and de-breaking.

5. Assisting registered Veterinary practitioner in surgical/gynaeological interventions.

6. Prophylactic vaccinations of animals.

7. Handling of superficial ailments like wounds, abscesses, external/superficial hemorrhages, burns etc.

8. Washing of mouth, hooves, feet, udder etc. with antiseptic/medicated preparations in conditions like foot and mouth disease, mastitis, stomatitis etc.

9. Collection and dispatch of samples of blood, serum, urine, faeces, semen, milk and other specimens for laboratory examination.

10. Assisting in the surveillance of infectious diseases, laboratory investigations, and other related technical works including outbreak control measures.

11. Collect, compile, maintain and report disease related data.

12. Provided first-aid in cases of emergencies, namely:—

(i) Lightning stroke (ii) Sunstroke/ frostbite

(iii) Electric shock

(iv) Poisoning

(v) Snake bite

(vi) Drowning

(vii) Prolapse of vagina/ uterus

(viii) Retention of placenta

(ix) Dystokia

(x) Dressing of naval cord in new born

(xi) Simple fracture

(xii) Docking in case of injury/ infection

(xiii) Indigestion

(xiv) Anorexia

(xv) Tympany/ bloat

(xvi) Horn injuries

(xvii) Wild animal attack

(xviii) Natural calamities

(xix) Accidents etc.

In addition to it a person well trained specifically for the purpose is also allowed to do the Artificial Insemination under minor Veterinary Services.

By order, Sd/- Secretary.

2406 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2010/5 श्रावण, 1932

हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला-4, 27 जुलाई, 2010

संख्या : वि0स0-विधायन-प्रा0/1-21संख्या : वि0स0-विधायन-प्रा0/1-21संख्या : वि0स0-विधायन-प्रा0/1-21संख्या : वि0स0-विधायन-प्रा0/1-21/2008/2008/2008/2008....-------- राज्यपाल महोदया का निम्नलिखित आदेश दिनांक 26 जुलाई, 2010 सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता हैः-

''मैं, उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा के नवम्‌ सत्र का आ]वान मंगलवार, 17 अगस्त, 2010 को पूर्वा]न 11ः00 बजे से परिषद्‌ सदन, शिमला-4 में समवेत होने के लिए करती हूं।

उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ।''

आदेश द्वारा, गोर्वधन सिंह, सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा ।

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HIMACHAL PRADESH ELEVENTH VIDHAN SABHA

NOTIFICATIION

Shimla-171004, the 27th July, 2010

No. VS-legn.-Pre/1-21/2008.—The following order dated 26th July, 2010 by the Governor of the State of Himachal Pradesh, Shimla-2, is hereby published for general information :—

''मैं, उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा के नवम्‌ सत्र का आ]वान मंगलवार, 17 अगस्त, 2010 को पूर्वा]न 11ः00 बजे से परिषद्‌ सदन, शिमला-4 में समवेत होने के लिए करती हूं।

उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ।''

By order, GOVERDHAN SINGH, Secretary. H. P. Vidhan Sabha.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 27 July 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2010-07-27.86_gazette_2010-27_07_2010/. Archive identifier in.gazette.himachal.2010-07-27.86_gazette_2010-27_07_2010.