राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, बुध्बुध्बुध्बुधाााववववारारारार, , , , 22228888 जुलाईजुलाईजुलाईजुलाई, 2010, 2010, 2010, 2010////6666 श्रावण,श्रावण,श्रावण,श्रावण, 1932 1932 1932 1932
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
मुद्रण एवं लेखन सामग्रीमुद्रण एवं लेखन सामग्रीमुद्रण एवं लेखन सामग्रीमुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग विभाग विभाग विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 27 जुलाई, 2010
संख्संख्संख्संख्या : मुद्रण(बी)2-5/99या : मुद्रण(बी)2-5/99या : मुद्रण(बी)2-5/99या : मुद्रण(बी)2-5/99....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में, ओवरसीयर ऑफसैट वर्ग-III (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय सेवाएं) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध ''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्ः-
1111.... ससससंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....--------((((1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन ंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ सामग्री विभाग ओवरसीयर ऑफसैट वर्ग-III (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय सेवाएं) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 है ।
87-राजपत्र/2010-28-7-2010 (2407) 2408 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2010/6 श्रावण, 1932 (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंंगे ।
आदेश द्वारा, हस्ता0/- सचिव (मुद्रण एवं लेखन)।
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उपाबन्ध-"क"उपाबन्ध-"क"उपाबन्ध-"क"उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में ओवरसीयर ऑफसैट वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम ।
1 1 1 1 पद का नामपद का नामपद का नामपद का नाम....--------ओवसीयर ऑफसैट ।
2222.... पदों की संख्यापदों की संख्यापदों की संख्यापदों की संख्या....--------01 (एक) ।
3333.... वर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरण....--------वर्ग-III (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय सेवाएं)।
4444.... वेतवेतवेतवेतनमाननमाननमाननमान....--------((((i)))) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमाननियमित पदधारियों के लिए वेतनमाननियमित पदधारियों के लिए वेतनमाननियमित पदधारियों के लिए वेतनमान....--------पे बैंड 10300-34800 रुपए जमा 3800 रुपए ग्रेड पे ।
((((ii)))) ससससंंिवदा पर नियु ंंिवदा पर नियुक्तक्तक्तक्त कर्मचारियों क कर्मचारियों क कर्मचारियों क कर्मचारियों के लिऐ लिऐ लिऐ लिए उपलब्धियां उपलब्धियां उपलब्धियां उपलब्धियां....--------14,100 रुपए (स्तम्भ ंंिवदा पर नियु ंंिवदा पर नियु
संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार)
5555.... "चयन' पद अथवा 'अचयन' पद"चयन' पद अथवा 'अचयन' पद"चयन' पद अथवा 'अचयन' पद"चयन' पद अथवा 'अचयन' पद....--------अचयन ।
6666.... सीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयु....--------18 से 45 वर्ष ।
परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :
परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रुप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण, विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :
परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों /अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञे़य है :
परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों, तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो, पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत निकाओं की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं,/किए गए थे ।
(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगीं, जिसमें पद; (पदों) को यथास्थिति आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2010/6 श्रावण, 1932 2409 (2) अन्यथा सुअर्हित अभ्याथियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।
7777.... सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों कसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों कसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों कसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिे लिे लिे लिए ए ए ए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अहर्ताएंअपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अहर्ताएंअपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अहर्ताएंअपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अहर्ताएंःःःः-- ((((कककक)))) अनिवार्य अहर्ताएंअनिवार्य अहर्ताएंअनिवार्य अहर्ताएंअनिवार्य अहर्ताएं : : : :
(i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से दसवीं पास या इसके समकक्ष ।
(ii) केन्द्रीय/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सम्पक रूप से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से आफॅसैट प्रिटिंग टैकनोलॉजी में डिप्लोमा ।
(iii) किसी जाने माने आफॅसैट प्रिटिंग प्रैस (मुद्रणालय) में पर्यवेक्षक की हैसियत से तीन वर्ष का अनुभव ।
(iv) केन्द्रीय/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सम्पक रूप से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से आफॅसैट प्रिंिटंग टैकनोलॉजी में उपाधि (डिग्री) रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। (ख)(ख)(ख)(ख) वावावावांछनीय अहर्ता ंछनीय अहर्ता....--------हिमाचल प्रदेश की रूढियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में ंछनीय अहर्ता ंछनीय अहर्ता विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।
8888.... सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियासीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियासीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियासीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों ें ें ें कककके लिए विहित ओ लिए विहित ओ लिए विहित ओ लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएयु और शैक्षिक अहर्ताएयु और शैक्षिक अहर्ताएयु और शैक्षिक अहर्ताएंंंं प्रा प्रा प्रा प्रोन्ेन्ेन्ेन्नत व्यक्ति नत व्यक्ति नत व्यक्ति नत व्यक्ति ((((ययययों)ों)ों)ों) की दशा में लागूकी दशा में लागूकी दशा में लागूकी दशा में लागू हा हा हा होंगेंगेंगेंगीीीी या नहीं या नहीं या नहीं या नहीं....--आयु--आयु--आयु--आयु....--------लागू नहीं ।
शैक्षिक अहर्ताशैक्षिक अहर्ताशैक्षिक अहर्ताशैक्षिक अहर्ता....--------हां ।
9999.... परिवीक्षा की अवधिपरिवीक्षा की अवधिपरिवीक्षा की अवधिपरिवीक्षा की अवधि,,,, यदि कोई हो यदि कोई हो यदि कोई हो यदि कोई हो....--------दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।
10101010.... भर्ती की पद्धभिर्ती की पद्धभिर्ती की पद्धभिर्ती की पद्धति ः भर्ती सीधी होगी या त ः भर्ती सीधी होगी या त ः भर्ती सीधी होगी या त ः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नतिप्रोन्नतिप्रोन्नतिप्रोन्नति,,,, प्रतिनियुक्ति स्थानातरण प्रतिनियुक्ति स्थानातरण प्रतिनियुक्ति स्थानातरण प्रतिनियुक्ति स्थानातरण द्वारा और विभिन्न द्वारा और विभिन्न द्वारा और विभिन्न द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जानेपद्धतियों द्वारा भरे जानेपद्धतियों द्वारा भरे जानेपद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशततावाले पद (पदों) की प्रतिशततावाले पद (पदों) की प्रतिशततावाले पद (पदों) की प्रतिशतता....--------शत्प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा यथास्थिति नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा या संविदा पर नियुक्त कर्मचारी सतम्भ 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेगा और तथाकथित स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होगा ।
11111111.... प्रोन्प्रोन्प्रोन्प्रोन्नति,नति,नति,नति, प्रतिनियुक्प्रितिनियुक्प्रितिनियुक्प्रितिनियुक्ति स्थानातरण की त स्थानातरण की त स्थानातरण की त स्थानातरण की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति या दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति या दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति या दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति या स्थानातरण किया जाएगास्थानातरण किया जाएगास्थानातरण किया जाएगास्थानातरण किया जाएगा....--------ऑफसैट ऑपरेटरों/कैमरा ऑपरेटरों/लिथो आर्टिस्टों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका 5 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का संयुक्त नियमित सेवा काल हो ।
"प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पात्र कर्मचारियों की उनकी सेवा की अवधि के आधार पर, उनके संवर्ग तथा पारस्परिक वरिष्ठता सूचि को छेडे़ बिना संयुक्त वरिष्ठता सूचि विहित की जाएगी।"
(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिये, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया के अपनाने के पश्चात् की गई थी :
2410 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2010/6 श्रावण, 1932 परन्तु यह कि उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा / नियुक्ति के अनुसरण में हो), के आधार या उर्पयुक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने अपने प्रवर्ग/ पद/संवर्ग में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :
परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी :
परन्तु यह और भी कि, जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बधी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएंगे ।
स्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरण....--------अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिर्जवेशन आफ वेकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टैकनीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिर्जवेशन आफ वेकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैकनीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो ओैर इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए होें ।
(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :
परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप, पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।
विद्यमान हो तो उसकी सरंचना....--------जैसी सरकार द्वारा समय- 12121212.... यदि विभागीय प्रोन्नति समिति यदि विभागीय प्रोन्नति समिति यदि विभागीय प्रोन्नति समिति यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी सरंचना विद्यमान हो तो उसकी सरंचना विद्यमान हो तो उसकी सरंचना समय पर गठित की जाए ।
13131313.... भर्ती करनेभर्ती करनेभर्ती करनेभर्ती करने में में में में जिन परिस्थितियां मजिन परिस्थितियां मजिन परिस्थितियां मजिन परिस्थितियां में ें ें ें हिमाचहिमाचहिमाचहिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया ल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया ल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया ल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाजाएगाजाएगाजाएगा....--------जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14141414.... सीधसीधसीधसीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा ी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा....--------किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का ी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा ी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।
15151515.... सीधी भर्ती द्धारा पद परसीधी भर्ती द्धारा पद परसीधी भर्ती द्धारा पद परसीधी भर्ती द्धारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन नियुक्ति के लिए चयन नियुक्ति के लिए चयन नियुक्ति के लिए चयन....--------सीधी भर्ती की दशा में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।
15-क स15-क स15-क स15-क संंंंंिंंिंंिंंिंवदा नियुवदा नियुवदा नियुवदा नियुक्तिक्तिक्तिक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति कद्वारा पद पर नियुक्ति कद्वारा पद पर नियुक्ति कद्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयने लिए चयने लिए चयने लिए चयन....--------इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संंिवदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगी :-
((((I)))) संकसंकसंकसंकल्पनाल्पनाल्पनाल्पना....--------(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में ओवरसीयर ऑफसैट को संविदा के आधार, पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2010/6 श्रावण, 1932 2411 परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में बढ़ौतरी/नवीकरण की दशा में सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है केवल तभी उसकी संविदा अवधि की बढा़ैतरी/नवीकरण किया जाएगा।
(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्व भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।
(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।
((((II)))) संविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियां....--------संविदा के आधार पर नियुक्त ओवरसीयर ऑफसैट को 14100/-रुपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षोंं) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 430 /- रुपए की रकम (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।
((((III)))) ((((नियुक्ति/अनुशासन प्र नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारीाधिकारीाधिकारीाधिकारी))))....--------नियन्त्रक (मुद्रण एवं लेखन सामग्री), हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति/अनुशासन प्र नियुक्ति/अनुशासन प्र नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।
((((IV) चयन प्रक्रिचयन प्रक्रिचयन प्रक्रिचयन प्रक्रियायायाया....--------संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/ पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा ।
((((V)))) संंिसंंिसंंिसंंिवदात्मक नियवदात्मक नियवदात्मक नियवदात्मक नियुुुुक्तियों के लिए चयन समितिक्तियों के लिए चयन समितिक्तियों के लिए चयन समितिक्तियों के लिए चयन समिति....-------- जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा समय -समय पर गठित की जाए ।
((((VI)))) करारकरारकरारकरार....--------अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमाें से संलग्न उपाबन्ध 'ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।
((((VII)))) निबन्धन औनिबन्धन औनिबन्धन औनिबन्धन और शर्तेंर शर्तेंर शर्तेंर शर्तें....--------(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 14100 रुपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 430 /-रूपए (पद के पे बैंड के न्यून्तम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्व प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी । (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संि चत किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा । (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा । 2412 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2010/6 श्रावण, 1932 (ङ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानातरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।
(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू हैं, यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा /होगी ।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथालागू सेवा नियमों के उपाबन्ध, जैसे एफ0आर0,एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधी नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे । वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे। 16161616.... आरक्षणआरक्षणआरक्षणआरक्षण....--------सेवा मेें नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशों के, अधीन होगी ।
17171717.... विभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षा....--------लागू नहीं।
18181818.... शिथिल करन शिथिल करन शिथिल करन शिथिल करने कीे कीे कीे की शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति....--------जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित मे अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धाें) को किसी वर्ग या व्यक्ति(यों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बावत, शिथिल कर सकेगी ।
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उपाबन्ध 'ख'उपाबन्ध 'ख'उपाबन्ध 'ख'उपाबन्ध 'ख' ओवरसीयर ऑफसैओवरसीयर ऑफसैओवरसीयर ऑफसैओवरसीयर ऑफसैट ट ट ट और हिमाचल प्रऔर हिमाचल प्रऔर हिमाचल प्रऔर हिमाचल प्रददददेश सरकार के मध्येश सरकार के मध्येश सरकार के मध्येश सरकार के मध्य,,,, नियन्त्रक मुद्रण एव नियन्त्रक मुद्रण एव नियन्त्रक मुद्रण एव नियन्त्रक मुद्रण एवं लं लं लं लेखेखेखेखनननन सामग्री विभाग सामग्री विभाग सामग्री विभाग सामग्री विभाग हिमाचल प्रहिमाचल प्रहिमाचल प्रहिमाचल प्रददददेश के माध्यम से निष्पादित की जानेश के माध्यम से निष्पादित की जानेश के माध्यम से निष्पादित की जानेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली से वाली से वाली से वाली संंंंंििििंंंंंंंंंंंवदा/करार कावदा/करार कावदा/करार कावदा/करार का प्र प्र प्र प्ररूप।रूप।रूप।रूप।
यह करार श्री/श्रीमति............................................................ पुत्र/पुत्री श्री................................................. ......... निवासी...............................................................,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''''पपपप्रथम पक्षकार्रथम पक्षकार्रथम पक्षकार्रथम पक्षकार'''' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मध्य नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''''द्वितीयद्वितीयद्वितीयद्वितीय पक्षकारपक्षकारपक्षकारपक्षकार'''' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख............................... को किया गया।
''''द्वितीय पक्षकारद्वितीय पक्षकारद्वितीय पक्षकारद्वितीय पक्षकार'''' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने-ओवरसीयर आफसैट के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः- 1. यह कि प्रथम पक्षकार ओवरसीयर ऑफसैट के रूप में............ से प्रारम्भ होने और.....................को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनाें पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् को अर्थात्...................... दिन को स्वयंमेव ही समाप्त (पर्यवसित) समझीं जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा। परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा अवधि में बढ़ौतरी/ नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण उस वर्ष के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2010/6 श्रावण, 1932 2413 दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि की बढ़ौतरी/ नवीकरण किया जाएगा।
2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 14100 रूपए प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है , जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है, तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त ओवरसीयर ऑफसैट एक मास की सेवा परी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त ओवरसीयर ऑफसैट को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।
5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का समापन (पर्यावसान) हो जाएगा। संंिवदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है वह आवश्यकता के आधार पर स्थानातरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यथियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यर्थीयों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए । 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीें होगा।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
साक्षीयों की उपस्थिति मेंः-साक्षीयों की उपस्थिति मेंः-साक्षीयों की उपस्थिति मेंः-साक्षीयों की उपस्थिति मेंः- 1. .......................................... ........................................... ......................................... (नाम व पूरा पता)
2. ......................................... .......................................... .......................................... (नाम व पूरा पता)
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) 2414 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2010/6 श्रावण, 1932 साक्षीयों की उपस्थिति मेंः-साक्षीयों की उपस्थिति मेंः-साक्षीयों की उपस्थिति मेंः-साक्षीयों की उपस्थिति मेंः- 1. .......................................... ........................................... ......................................... (नाम व पूरा पता) 2. ......................................... .......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता)
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)
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[Authoritative English Text of this Department Notification No : Mudran(B)2-5/99 dated
27-7-2010 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India ].
PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 27th July, 2010
No. Mudran (B)2-5/99.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor ,Himachal Pradesh , in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission , is pleased to make the following Recruitment & Promotion Rules for the post of Overseer Offset, Class-III (Non-Gazetted ) (Non-Ministerial Services ) in the Department of Printing and Stationery Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification , namely:—
1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Overseer Offset, Class-III (Non-Gazetted) (Non- Ministerial Services) Recruitment and Promotion Rules, 2010.
(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
By order, Sd/- Secretary.
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Annexure"A"
RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF OVERSEER OFFSET
CLASS-III (NON-GAZETTED), IN THEDEPARTMENT OF PRINTING AND
STATIONERY HIMACHAL PRADESH
1. Name of the Post .—Overseer offset
2. Number of Post(s) .—01(one)
3. Classification.—Class-III (Non-Gazetted) (Non –Ministerial-Services ) राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2010/6 श्रावण, 1932 2415 4 Scale of Pay.—(i) Pay Scale for regular incumbents.—Rs.10300-34800+ 3800 Grade Pay .
(ii) Emoluments for contract employees.—Rs. 14,100 (as per details given in Col. 15-A.
5. Whether Selection post or Non-Selection post.—Non -Selection
6. Age for direct recruitment.—Between 18 and 45 years.
Provided that that upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis.
Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date when he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment.
Provided further that upper age-limit is relax able for Scheduled Castes /Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government.
Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporation /Autonomous Bodies at the time of initial of such constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government Servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.
(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.
(2) Age and experience in the case of direct recruitment ,relax able at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.
7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits(s).— Essential Qualification(s).—(i) Matric or its equivalent from a recognized Board of School Education.
(ii) Diploma in Offset Printing Technology from a recognized University or from an institution duly recognized by Central /H.P. Government.
(iii) Three years experience in supervisory capacity in reputed Offset Printing Press.
(iv) Preference will be given to those candidates possessing degree in Offset Printing Technology from a recognized University or from an Institution duly recognized by the Central /H.P.Governemnt.
Desirable Qualification(s) .—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and Suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
2416 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2010/6 श्रावण, 1932
8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will
apply in the case of the promotee.(s).—Age.—Not applicable.
Educational Qualification.—Yes
9. Period of probation, if any.—Two years, subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be .The contract employee will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by the service conditions as prescribed in the said Column.
11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer grade from which promotion/ deputation/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Offset Operator/Camera Operators /Litho Artists having 5 years regular service or regular combined with continuous adhoc service if any in the grade.
"For the purpose of promotion a combined seniority list of eligible officials based on the length of service without disturbing their cadre-wise inter-se-seniority shall be prescribed." (1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment /promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provision of R&P Rules;
provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his /her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category /post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field on consideration;
Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;
Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.
EXPLANATION.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Exservicemen recruited under the provisions of Rule 3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule 3 of Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2010/6 श्रावण, 1932 2417 2. Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc services rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with provisions of the R&P Rules.:
Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—As may be constituted by the Government from time to time.
13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is
to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva -voce test of the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency, as the case may be ,consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission./ other recruiting authority, as the case may be.
15-A. (Selection for appointment to the post by contract appointment).—Not withstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-
(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the overseer offset in Department of Printing & Stationery will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable, on year to year basis.
Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contact is to be renewed/extended.
(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB.—The Controller, Printing & Stationery Department, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. HP Subordinate Service Selection Board, Hamirpur.
(c ) The selection will be made strictly in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The overseer offset appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs14,100 - per month (which shall be equal to the minimum of the pay band plus Grade pay). An amount of Rs. 430/- (3% of the minimum of pay band +grade pay ) as annual increase in contractual emoluments for subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING /DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Controller, Printing and Stationery H. P. will be appointing and disciplinary authority.
2418 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2010/6 श्रावण, 1932
(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in case of contract appointment will be made on the basis of Viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. the H. P. Subordinate Service Selection Board Hamirpur.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTEE.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P.Subordinate Service Selection Board Hamirpur from time to time.
(VI) AGREEMEMT.—After selection of a candidate, he /She shall sign an agreement as per annexure-B appended to these Rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The Contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 14,100 per month(which shall be equal to minimum of pay band + Grade Pay). The Contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 430 /- (3% of minimum of the Pay band + Grade pay of the post) ) for further extended years and no other allied benefit such as senior/selection scales etc. will be given.
(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contractual appointee. He/She will not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per rules.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling officer shall automatically, lead to the termination of the Contract . Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for period of absence from duty.
(e) An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis whenever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a Certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will be temporarily unfit till the Confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness by an authorized Medical Officer/ Practioner.
(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of pay scale.
(h) provision of service rules like FR, SR, leave Rules, GPF Rules ,Pension rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees, will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes /Other categories of persons issued by Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.—Not applicable.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2010/6 श्रावण, 1932 2419 18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).
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Annexure"B"
Form of contract/agreement to be executed between the Overseer Offset & the Government
of Himachal Pradesh through Controller Printing and Stationery H. P.
This agreement is made on this……..…………………..day of……………………….in the year…….……..Between…………Sh/Smt.………….S/o/D/o Shri……………R/o………………… Contract appointee (herein after called the FIRST PARTY),AND The Governor, Himachal Pradesh through -Controller, Printing and Stationery Department, Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY) Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY, and the FIRST PARTY has agreed to serve as overseer offset on contract basis on the following terms and conditions:-
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a overseer offset for a period of one year commencing on day of………………. …………………………..and ending on the day of …….………… It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on…………………And information notice shall not be necessary.
Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contact is to be renewed/extended.
2. The Contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 14100 /-per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good .Or if regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contractual Overseer Offset will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is admissible to the contractual Overseer Offset . He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
5. Unauthorized absences from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual overseer offset will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis whenever required on administrative grounds.
2420 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2010/6 श्रावण, 1932
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporary unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter part official.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).
IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their
hands the day, month and year first , above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1. …………………………………….. ……………………………………… ……………………………………… (Name and full Address)
(Signature of the FIRST PARTY) 2. …………………………………….. ……………………………………… ……………………………………… (Name and full Address)
IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1. …………………………………….. ……………………………………… ……………………………………… (Name and full Address)
(Signature of the SECOND PARTY) 2. …………………………………….. ……………………………………… ……………………………………… (Name and full Address)
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आबकारी एवं कराधान विभागआबकारी एवं कराधान विभागआबकारी एवं कराधान विभागआबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना
शिमला 27 जुलाई, 2010
संख्यासंख्यासंख्यासंख्याःःःः ई0 ई0 ई0 ई0 एक्स0एन0-एफ(6)1/ एक्स0एन0-एफ(6)1/ एक्स0एन0-एफ(6)1/ एक्स0एन0-एफ(6)1/2007-12007-12007-12007-1(i).--लोक हित में ऐसा करना समीचीन है, और राज्य में मनोरंजन और पर्यटन उद्योग, कला, शिल्पकला और खेलों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1968 (1968 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यटन विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्यांक 15) के अधीन अधिसूचना राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2010/6 श्रावण, 1932 2421 संख्या टीएसएम-सी(17)-2/2004-वौल्यूम-1, तारीख 26-5-2007 द्वारा परिभाषित और अधिसूचना संख्या टीएसएम-सी(17)-2/2007-वौल्यूम -11, तारीख 16-11-2009 द्वारा पुनः परिभाषित "मल्टीप्लैक्सिज", जो 26-5-2007 और 25-5-2012 के मध्य वाणिज्यिक क्रियाकलापों के लिए परिचालन में आए हैं, को इस अधिनियम के अधीन शुल्क संदत्त करने के दायित्व से, ऐसे वणिज्यिक परिचालन के प्रारम्भ होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करती है ।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
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[Auhtoritative English text of this Department Noptification No. EXN-F(6)1/2007-I(i), dated
27th July, 2010 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 27th July, 2010
No. EXN-F (6)1/2007-I(i).—Whereas, it is expedient to do so in public interest and in order to boost the Entertainment and Tourism Industry, arts crafts and sports in the State, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in her under sub-section (3) of Section 12 of the Himachal Pradesh Entertainment Duty Act, 1968 (Act, No. 12 of 1968) is pleased to exempt "Multiplexes" as defined by the Tourism Department vide Notification No. Tsm-C (17)2/2004- Vol-I, dated 26-5-2007 and redefined vide Notification No. Tsm-C (17) 2/2004-Vol-II, dated 16-11-2009 under the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act,2002 (Act No. 15 of 2002) and which became operational for commercial activities between 26-5-2007 and 25-5-2012 from the liability to pay duty under this Act for a period of 5 years with effect from date of commencement of such commercial operation.
By order, Sd/- Principal Secretary.
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आबकारी एवं कराधान विभागआबकारी एवं कराधान विभागआबकारी एवं कराधान विभागआबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना
शिमला 27, जुलाई, 2010
संख्यासंख्यासंख्यासंख्याःःःः ई0 ई0 ई0 ई0 एक्स0एन0-एफ(6)1/2007-1 एक्स0एन0-एफ(6)1/2007-1 एक्स0एन0-एफ(6)1/2007-1 एक्स0एन0-एफ(6)1/2007-1.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मनोरंजन (चलचित्र प्रदर्शन) अधिनियम, 1968 ( 1968 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यटन विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्यांक 15) के अधीन अधिसूचना संख्या टीएसएम-सी (17)-2/2004-वौल्यूम-1, तारीख 26-5-2007 द्वारा परिभाषित और अधिसूचना संख्या टीएसएम-सी (17)-2/2004-वौल्यूम-11, तारीख 16-11-2009 द्वारा पुनः परिभाषित "मल्टीप्लैक्सिज"़ जो 26-5-2007 और 25-5-2012 के मध्य वाणिज्यिक परिचालन में आए हैं, को, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन कर संदत्त करने के दायित्व से, ऐसे वणिज्यिक परिचालन के प्रारम्भ होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करती है ।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव। 2422 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2010/6 श्रावण, 1932
[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(6)1/2007-I, dated
27th July, 2010 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 27th July, 2010
No. EXN-F (6)1/2007-I.—The Governor, Himachal Pradesh , in exercise of the powers vested in her under sub-section (2) of Section 6 of the Himachal Pradesh Entertainments (Cinematograph Shows) Act, 1968 (Act No. 11 of 1968 ) is please to exempt "Multiplexes" as defined by the Tourism Department vide Notification No. Tsm-C (17)2/2004-Vol-I, dated 26-5-2007 and redefined vide Notification No. Tsm-C(17)2/2004-Vol-II, dated 16-11-2009 under the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002 (Act No. 15 of 2002) and which came into commercial operation between 26-5-2007 and 25-5-2012 from the liability to pay tax under Section 3 of the Act ibid for a period of 5 years with effect from date of commencement of such commercial operation.
By order, Sd/- Principal Secretary.
___________
आबकारी एवं कराधान विभागआबकारी एवं कराधान विभागआबकारी एवं कराधान विभागआबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना
शिमला 27, जुलाई, 2010
संख्याः ई0 एक्स0एन0-एफ(18)2/99संख्याः ई0 एक्स0एन0-एफ(18)2/99संख्याः ई0 एक्स0एन0-एफ(18)2/99संख्याः ई0 एक्स0एन0-एफ(18)2/99....--------जहां लोक हित में ऐसा करना समीचीन है, हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा समान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्यांक 15) की धारा 10 के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये, पड़ौसी राज्यों पंजाब, हरियाणा, उाराखंड, उत्तर प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाले उन ट्रकों को, जो राज्य से विशिष्टतया सेब और आलू के परिवहन में लगे हुए हैं को, जब वे केवल सेब और आलू से लदे हुए हों, 1-8-2010 से 31-10-2012 तक पूर्वाक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन माल पर उद्ग्रहणीय कर के संदाय से छूट देती है ।
आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव ।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(18)2/99 27th July,
2010 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2010/6 श्रावण, 1932 2423
Shimla-171002, the 27th July, 2010
No.EXN-F (18)2/99.—Whereas, it is expedient to do so in public interest, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in her under Section 10 of the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955 (Act No. 15 of 1955) is pleased to exempt those trucks entering from the neighboring States of Punjab, Haryana, Uttrakhand, Uttar Pradesh and U.T.Chandigarh to Himachal Pradesh specifically engaged for transportation of apples and potatoes from the State, from the payment of tax on goods leviable under Section 3 of the Act ibid with effect from 1-8-2010 to 31-10-2010 while loaded with apples and potatoes only.
By order, Sd/- Pr. Secretary.
___________
लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 27 जुलाई, 2010
संख्यासंख्यासंख्यासंख्याःःःः पी0बी0डब्लयू0(पी0बी0डब्लयू0(पी0बी0डब्लयू0(पी0बी0डब्लयू0(बी)एफ(5) 157/बी)एफ(5) 157/बी)एफ(5) 157/बी)एफ(5) 157/2009200920092009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव थानाकला,ं तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में ऊना अग्घार मण्डी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (कांगड़ा क्षेत्र) कांगड़ा के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (है0 में) ऊना बंगाणा थानाकलां 1437/1040/2 00-12-62 ककककुल किता 1 ुल किता 1 ुल किता 1 ुल किता 1 00-12-6200-12-6200-12-6200-12-62
आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव। 2424 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2010/6 श्रावण, 1932 बहुउद्देशीय परियोजनाबहुउद्देशीय परियोजनाबहुउद्देशीय परियोजनाबहुउद्देशीय परियोजनाएएएएंंंं एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
27 जुलाई, 2010
संख्या : विद्युतसंख्या : विद्युतसंख्या : विद्युतसंख्या : विद्युत....-छ--छ--छ--छ-((((5555))))-76/2009-76/2009-76/2009-76/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः गांव जैशी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि0 प्र0 में लुहरी जल विद्युत परियोजना के सड़क एवं कार्य सुविधा हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लुहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित सुन्नी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि0प्र0 के समक्ष अपनी आपति दर्ज कर सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील ग्राम खसरा नं0 रकवा (है0) में शिमला सुन्नी जैशी 18 0-03-04 19 0-02-24 25 0-01-17 28 0-01-16 29 0-00-80 30 0-04-54 35 0-00-91 36/2 0-00-28 37/2 0-01-18 40 0-02-60 41/2 0-04-60 42 0-00-20 43 0-00-36 44 0-07-52 45 0-01-15 46 0-08-94 47 0-07-46 48 0-00-54 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2010/6 श्रावण, 1932 2425
49 0-02-25 50 0-08-16 51 0-06-88 52 0-04-80 53 0-01-61 54/2 0-02-37 67 0-09-34 68 0-04-46 69 0-03-11 70 0-00-90 71 0-03-17 72 0-00-30 73 0-00-28 74 0-03-39 75 0-01-75 76 0-03-66 77 0-03-83 78 0-00-32 79 0-00-40 80 0-00-32 81 0-04-53 82 0-03-02 83 0-06-64 84/2 0-03-93 85 0-02-21 86 0-00-30 87 0-00-60 88 0-00-28 89/2 0-02-23 90/3 0-12-30 91/2 0-01-16 92/2 0-00-46 93 0-00-76 94 0-00-42 95 0-00-39 96/2 0-00-54 99 0-01-17 100 0-00-72 101 0-00-68 102 0-01-12 103 0-01-96 104 0-00-72 105 0-00-40 106 0-00-35 107 0-00-60 108 0-01-60 109 0-00-80 110 0-00-80 2426 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2010/6 श्रावण, 1932
111 0-00-68 112 0-00-40 113 0-00-28 114 0-00-74 11/1 0-03-21 12 0-20-05 14 0-01-48 15 0-01-17 16 0-02-40 17 0-05-98 20 0-00-36 21 0-00-42 22 0-00-75 23 0-01-08 24 0-00-72 26 0-00-40 27 0-01-44 31 0-00-87 32 0-00-72 33 0-01-88 34 0-01-05 1080/34/1 0-00-39 1081/34/1 0-00-39 1082/34/1 0-00-39 36/1 0-02-10 37/1 0-01-45 39 0-04-10 41/1 0-01-21 54/1 0-04-36 54/1 0-02-18 62 0-02-73 63 0-09-98 64 0-00-38 65 0-04-50 65/1 0-02-20 66 0-03-40 57 0-03-23 59 0-03-80 60 0-04-09 84/1 0-00-60 89/1 0-00-38 90/1 0-00-81 90/2 0-00-81 91/1 0-00-32 92/1 0-00-20 96/1 0-00-32 97 0-00-44 98 0-00-81 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2010/6 श्रावण, 1932 2427
131 0-01-10 191/1 0-04-58 192 0-00-65 196 0-00-52 197 0-00-82 729/1 0-04-73
कित्ता कित्ता कित्ता कित्ता =120 2-74-73 हैहैहैहै0000
आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव।
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बहुउ६ेशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउ६ेशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउ६ेशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउ६ेशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
27 जुलाई, 2010
संख्याः विद्युत-छः संख्याः विद्युत-छः संख्याः विद्युत-छः संख्याः विद्युत-छः (5555)-10/2008-10/2008-10/2008-10/2008....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि मैसर्ज के यू हाईड्रो पावर प्राईवेट लिमिटेड, नजदीक शिक्षा बोर्ड कालोनी, ग्रा0 व डा0 सिद्धपुर, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (ई) के अन्तर्गत एक कम्पनी है, को अब निम्नलिखित भूमि की आवश्यकता नहीं है।
अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा-48 के अन्र्तगत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग द्वारा जारी की गई समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21-12-2009 तथा 28-01-2010 जो कि क्रमशः भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा-4 तथा 6 व 7 के अन्तर्गत मुहाल लुवाई, तरमेहर, मुलथान, छेरना, पुलिंग, खड़ीमलाह तथा नपोहता, उप-तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 में लम्बाडग जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करने के लिये जारी की गई थी में से निम्नलिखित भूमि को अधिग्रहण करने की कार्यवाही सहर्ष वापिस लेते हैं।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला उप-तहसील गांव खसरा नम्बर रकवा (हैक्टैयर में) कांगड़ा मुलथान लुवाई 990 00-00-47 991 00-00-36 992 00-00-28 1006 00-00-39 1007 00-00-75 1008 00-01-00 1009 00-01-28 1010 00-01-01 1011 00-00-94 1012 00-00-53 1013 00-01-04 1014 00-00-15 1015 00-00-24 1016 00-00-96 2428 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2010/6 श्रावण, 1932
1017 00-01-33 1018 00-00-26 1019 00-00-36 1020 00-00-32 1021 00-03-00 1022 00-00-30 1023 00-00-21 1024 00-00-38 1025 00-00-69 1026 00-00-28 1027 00-00-61 1028 00-00-78 1029 00-00-32 1030 00-00-56 1039 00-00-87 1040 00-00-64 1041 00-00-22 1042 00-00-52 1043 00-01-58 1044 00-00-20 1045 00-00-64 1046 00-00-52 1047 00-00-53 1048 00-00-70 1049 00-00-69 1050 00-00-52 1051 00-00-56 1052 00-00-70 1053 00-02-05 1056 00-00-40 1057 00-00-44 1058 00-00-63 1059 00-00-35 1060 00-00-48 1061 00-00-42 1062 00-01-39 1063 00-00-74 1064 00-00-22 1065 00-01-68 1066 00-00-84 1067 00-00-39 1068 00-00-40 1069 00-00-33 1070 00-00-33 1071 00-00-32 1072 00-00-45 1073 00-00-81 1074 00-00-51 1075 00-00-63 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2010/6 श्रावण, 1932 2429
1076 00-01-39 1077 00-00-36 1100 00-00-74 1101 00-00-65 1102 00-00-40 1103 00-00-27 1104 00-00-45 1105 00-00-42 1106 00-00-54 1107 00-00-52 1108 00-00-56 1109 00-01-33 1110 00-00-85 1111 00-00-22 1112 00-00-30 1113 00-00-36 1114 00-00-44 1115 00-00-77 1116 00-00-15 1118 00-00-48 1119 00-00-28 1120 00-01-18 1121 00-00-30 1122 00-00-33 1123 00-00-58 1124 00-00-62 1125 00-00-58 1126 00-00-42 1127 00-00-71 1128 00-00-36 1129 00-01-05 1130 00-00-32 1131 00-00-35 1132 00-00-20 1133 00-00-41 1134 00-00-32 1135 00-00-27 1136 00-00-72 1137 00-00-24 1138 00-00-75 1139 00-00-78 1140 00-00-78 1141 00-00-18 1142 00-00-15 1143 00-00-16 1144 00-00-28 1165 00-00-28 1166 00-00-44 1167 00-00-28 2430 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2010/6 श्रावण, 1932
1168 00-00-15 1169 00-00-64 1170 00-00-74 1171 00-01-29 1172 00-00-60 1173 00-00-38 1174 00-00-68 1175 00-00-38 1176 00-00-16 1213 00-01-61 1214 00-01-77 1215 00-01-10 1216 00-01-01 1217 00-00-82 1218 00-00-40 1219 00-01-01 1220 00-01-46 1221 00-00-87 1222 00-00-88 1223 00-00-36 1224 00-00-85 1225 00-00-60 1226 00-00-52 1227 00-01-36 1228 00-00-38 1229 00-01-59 1230 00-00-42 1231 00-01-20 1232 00-00-65 1233 00-00-72 1234 00-00-48 1235 00-00-45 1236 00-00-50 1237 00-00-84 1238 00-00-48 1239 00-00-53 1240 00-01-28 1241 00-00-46 1242 00-00-50 1243 00-00-15 1244 00-00-15 1245 00-00-36 1246 00-00-44 1247 00-00-68 1248 00-00-30 1249 00-00-21 1250 00-00-36 1251 00-00-46 1252 00-00-61 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2010/6 श्रावण, 1932 2431
1253 00-00-63 1254 00-00-43 1255 00-00-52 1256 00-01-14 1257 00-00-46 1258 00-00-35 1259 00-00-72 1260 00-00-21 1261 00-00-28 1262 00-00-48 1263 00-00-52 1264 00-00-48 1287 00-00-33 1288 00-01-64 1289 00-00-14 1290 00-00-59 1291 00-00-32 1292 00-00-48 1293 00-00-30 1294 00-00-48 1295 00-00-32 1296 00-00-24 1297 00-00-46 1298 00-00-87 1299 00-00-28 1300 00-00-80 1301 00-00-30 1302 00-00-47 1303 00-00-84 1304 00-00-36 1305 00-00-38 1306 00-01-08 1307 00-00-45 1130/1 00-00-32 1133/1 00-00-58 कित्ता- 196 कित्ता- 196 कित्ता- 196 कित्ता- 196 रकवा- 01-15-08रकवा- 01-15-08रकवा- 01-15-08रकवा- 01-15-08 तरमेहर 900 00-00-10 901 00-00-15 902 00-00-21 903 00-00-36 904 00-00-28 905 00-00-50 906 00-00-70 907 00-00-67 908 00-00-32 909 00-00-45 910 00-01-03 911 00-00-44 912 00-00-66 2432 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2010/6 श्रावण, 1932
913 00-00-80 914 00-01-22 915 00-00-61 916 00-00-72 917 00-00-84 918 00-00-24 919 00-00-15 920 00-00-21 921 00-00-28 922 00-00-94 923 00-00-41 924 00-00-68 925 00-00-56 926 00-00-69 927 00-01-53 928 00-01-44 929 00-01-16 930 00-01-57 931 00-00-30 932 00-01-46 933 00-01-16 934 00-00-42 935 00-00-36 936 00-00-65 937 00-00-89 938 00-00-91 939 00-00-82 940 00-00-76 941 00-00-70 942 00-00-63 943 00-00-44 944 00-01-20 945 00-00-84 946 00-01-39 947 00-01-15 948 00-00-54 949 00-00-58 950 00-00-28 951 00-00-28 952 00-00-58 953 00-01-02 954 00-00-58 955 00-00-50 956 00-00-45 957 00-00-65 958 00-01-06 959 00-00-48 960 00-00-45 961 00-00-50 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2010/6 श्रावण, 1932 2433
962 00-00-99 963 00-00-84 964 00-00-45 1438 00-00-30 1439 00-00-36 1440 00-00-18 1441 00-00-36 1442 00-00-21 1443 00-01-06 1444 00-01-08 1445 00-00-60 1446 00-00-59 1447 00-00-21 1448 00-00-72 कित्ता- 76 कित्ता- 76 कित्ता- 76 कित्ता- 76 रकवा- 00-49-90रकवा- 00-49-90रकवा- 00-49-90रकवा- 00-49-90 नपोहता 763 00-01-83 764 00-02-10 766 00-01-78 767 00-03-02 768 00-01-00 769 00-00-66 770 00-01-93 771 00-00-63 772 00-00-66 773 00-00-71 774 00-01-68 775 00-00-38 776 00-00-40 777 00-00-55 778 00-00-57 779 00-01-35 780 00-00-32 782 00-02-10 783 00-01-02 784 00-00-88 785 00-02-08 786 00-04-67 799 00-02-63 कित्ता- 23 कित्ता- 23 कित्ता- 23 कित्ता- 23 रकवा- 00-32-95रकवा- 00-32-95रकवा- 00-32-95रकवा- 00-32-95 कुल कित्ता- 295 कुल कित्ता- 295 कुल कित्ता- 295 कुल कित्ता- 295 कुल कुल कुल कुल रकवा- 01-97-93 हैक्टेयररकवा- 01-97-93 हैक्टेयररकवा- 01-97-93 हैक्टेयररकवा- 01-97-93 हैक्टेयर
आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव। 2434 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2010/6 श्रावण, 1932
बहुउद्देशीय परियोजनाबहुउद्देशीय परियोजनाबहुउद्देशीय परियोजनाबहुउद्देशीय परियोजनाएएएएंंंं एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
27 जुलाई, 2010
संख्या ः विद्युतसंख्या ः विद्युतसंख्या ः विद्युतसंख्या ः विद्युत....-छ-छ-छ-छ-(-(-(-(5555))))-1/2010-1/2010-1/2010-1/2010....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल ओगली, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि0प्र0 में लूहरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, स्थित सुन्नी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि0प्र0 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय, भू अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लुहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित सुन्नी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला में किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील ग्राम खसरा नं0 रकवा (है0) में शिमला सुन्नी ओगली 448/1 0-01-91 448/2 0-01-93 450 0-21-59 451 0-01-72 452 0-55-12 453 0-37-91 456 0-03-01 457 0-00-56 459 0-14-16 462 0-09-33 463 0-03-89 464 0-04-06 465 0-04-04 466 0-03-95 468 0-03-81 469 0-01-44 471 0-01-32 472 0-0-61 473 0-03-72 474 0-03-36 475 0-07-41 476 0-00-38 477 0-03-92 478 0-05-73 479 0-05-20 480 0-02-17 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2010/6 श्रावण, 1932 2435
481 0-00-49 482 0-05-08 483 0-01-87 484 0-04-27 485 0-03-50 486 0-06-42 487 0-09-09 488 0-03-42 489/1 0-13-25 490 0-01-22 491 0-06-59 492 0-02-82 493 0-02-43 494 0-11-55 495 0-00-80 496 0-01-11 497 0-00-80 498 0-01-20 499 0-02-58 500 0-07-73 501 0-01-68 502 0-03-34 503 0-03-84 504 0-00-55 505 0-03-80 506 0-04-08 507 0-04-32 508 0-02-82 509 0-00-28 510 0-07-24 511 0-11-16 512 0-03-26 513 0-01-02 514 0-02-06 515 0-01-87 516 0-25-99 537 0-04-33 538 0-08-69 539 0-02-64 540 0-07-25 541 0-01-73 542 0-04-92 544 0-01-37 545 0-03-32 546 0-07-90 548/1 0-00-81 549/1 0-01-52 552/1 0-00-20 2436 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2010/6 श्रावण, 1932
553/1 0-00-36 19/1 0-01-95 22 0-05-58 23/1 0-00-27 30/1 0-15-94 47 0-00-75 48/1 0-03-78 49/1 0-05-48 53/1 0-00-59 57/1 0-00-56 54/1 0-04-06 55 0-03-15 56 0-01-87 60/1 0-02-88 61/1 0-01-82 62 0-02-40 63 0-03-99 64/1 0-03-60 65 0-00-92 66 0-00-86 67/1 0-02-73 135/1 0-08-19 136 0-02-74 137/1 0-03-89 143/1 0-05-96 144/1 0-02-52 145 0-04-55 222/1 0-11-31 223 0-02-64 224 0-00-21 225/1 0-00-75 0-03-17 352 353/1 0-08-19 354/1 0-03-76 355/1 0-01-55 893/25 0-04-01 892/25/1 0-06-09 894/25 0-04-87 895/25/1 0-02-26 896/27/1 0-01-92 897/27 0-04-37 905/29 0-03-24 906/29 0-03-96 907/29/1 0-01-68 कित्ता =118 5-65-83 है0
आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2010/6 श्रावण, 1932 2437 बहुउ६ेशीय परियोजनाएबहुउ६ेशीय परियोजनाएबहुउ६ेशीय परियोजनाएबहुउ६ेशीय परियोजनाएंंंं एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
24 जुलाई, 2010
संख्या : विद्युत-छ-(5)-68/2010संख्या : विद्युत-छ-(5)-68/2010संख्या : विद्युत-छ-(5)-68/2010संख्या : विद्युत-छ-(5)-68/2010....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894) का पहला अधिनियम की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल तरौर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि0प्र0 में लूहरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी आपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटिड, स्थित सुन्नी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि0प्र0 को भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लूहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित सुन्नी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि0प्र0 के कार्यालय में किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (हैक्टेयर में) शिमला सुन्नी तरौर 244 0-00-76 245 0-02-76 246 0-01-06 247 0-01-64 248 0-00-90 249 0-01-34 250 0-00-88 251 0-04-66 252 0-00-35 253 0-06-84 254 0-00-35 255 0-04-19 256 0-01-20 257 0-06-69 258 0-01-05 259 0-00-59 260 0-00-40 261 0-03-75 262 0-00-64 263 0-01-92 264 0-05-40 265 0-04-09 2438 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2010/6 श्रावण, 1932
266 0-02-11 279 0-05-69 280 0-02-41 281 0-03-71 282 0-06-28 283 0-00-92 284 0-12-90 285 0-09-01 286 0-01-79 287 0-03-45 288 0-00-22 289 0-00-22 290 0-04-22 291 0-01-96 292 0-22-76 293 0-04-82 294 0-05-27 295 0-02-35 296 0-15-37 297 0-03-68 298 0-00-98 299 0-02-23 300 0-05-00 301 0-15-53 302 0-14-58 303 0-13-67 304 0-13-50 305 0-16-34 306 0-05-18 307 0-10-34 309 0-03-87 310 0-08-56 311 0-03-00 312 0-29-19 313/1 0-10-65 314 0-07-35 323 0-10-77 324 0-02-21 325 0-07-64 326 0-12-52 327 0-09-26 328 0-02-98 329 0-04-85 330 0-22-59 332 0-08-12 333 0-03-74 334 0-25-05 339 0-11-64 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2010/6 श्रावण, 1932 2439
340 0-11-21 341 0-05-47 342 0-04-92 343 0-20-49 344 0-09-98 345 0-13-42 346 0-13-96 351 0-48-60 352 0-18-83 353 0-07-87 354 0-05-73 356 0-28-56 358 0-03-38 359 0-36-69 360 0-22-37 361 0-08-20 362 0-08-53 363 0-16-38 364 0-08-57 365 0-04-25 366 0-01-95 367 0-00-24 368 0-00-47 369 0-03-25 382 0-27-72 383 0-11-99 384 0-04-31 385 0-06-90 386 0-20-10 कुल कित्ता- कुल कित्ता- कुल कित्ता- कुल कित्ता- 99 कुल रकबा- कुल रकबा- कुल रकबा- कुल रकबा- 08-36-28 हैक्टेयरहैक्टेयरहैक्टेयरहैक्टेयर
आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव ।
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ब अदालत श्री एच0 एल0 इन्दोरिया, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री पूर्ण सिंह, निवासी हारसी, मौजा जयसिंहपुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता मुहाल हारसी, मौजा जयसिंहपुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
. . प्रत्यार्थीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
2440 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2010/6 श्रावण, 1932 श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री पूर्ण सिंह, निवासी हारसी, मौजा जयसिंहपुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसके पिता श्री पूर्ण सिंह की मृत्यु तिथि 21-9-1977 है जोकि ग्राम पंचायत हारसी के रिकार्ड में दर्ज न है जिसे दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता की मृत्यु तिथि व नाम गांव पंचायत हारसी के रिकार्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-7-2010 को असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में मृत्यु तिथि व नाम दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे। आज दिनांक 30-6-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। एच0 एल0 इन्दोरिया, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्रीमती सुनीता आदि पत्नी श्री अनिल कुमार, निवासी चौहला, डाकघर तरेहला, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थिया।
बनाम
1. आम जनता 2. सचिव ग्राम पंचायत कोटलू
. . प्रत्यार्थीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8 (4) बाबत शादी पंजीकरण करने बारे।
श्रीमती सुनीता आदि पत्नी श्री अनिल कुमार, निवासी चौहला, डाकघर तरेहला, तहसील जयसिंहपुर ने प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फीया पेश करके प्रार्थना की है कि उसकी शादी दिनांक 15-2-2009 को श्री अनिल कुमार पुत्र श्री ठाकुर दास, निवासी चौहला के साथ हिन्दू रीति-रिवाज के साथ हुई है। लेकिन गलती के कारण शादी का पंजीकरण पंचायत में दर्ज नहीं करवा सकी। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है। इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस शादी के पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 31-7-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार शादी पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 22-6-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित