राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, शनिशनिशनिशनिववववारारारार, , , , 31313131 जुलाईजुलाईजुलाईजुलाई, 2010, 2010, 2010, 2010////9999 श्रावण,श्रावण,श्रावण,श्रावण, 1932 1932 1932 1932
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 30 जुलाई, 2010
संख्या पीसंख्या पीसंख्या पीसंख्या पी....बीबीबीबी....डब्लयूडब्लयूडब्लयूडब्लयू.... (बी) एफ (5) 91/2 (बी) एफ (5) 91/2 (बी) एफ (5) 91/2 (बी) एफ (5) 91/2008008008008....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव देवथल उप सम्पदा महलोग एवं देवथल उप सम्पदा तवा, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर में नैना टिक्कर डिलमन जोहडी नारग सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निदिर्ष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
90-राजपत्र/2010-31-7-2010 (2567) 2568 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 जुलाई, 2010/9 श्रावण, 1932 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र मेेंं कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन अधिकारी (द0 क्षे0), विन्टर फिल्ड, शिमला के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (बीघा-बिस्वा) सिरमौर पच्छाद देवथल उप-सम्पदा महलोग 180/1 0-1 180/2 0-8 183/1 0-1 कुल जोड़ किता-3 0-10 सिरमौरैर पच्छाद देवथल उप-सम्पदा तवा 28/1 0-4 कुल जोड़ किता-1 0-4
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
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TECHNICAL EDUCATION VOCATIONAL &INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, 27th July, 2010
No. EDN(TE)A(4)-14/2007.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute the Institute Management Committee (IMC) for ITI, Theog, Distt. Shimla proposed for upgradation under Public Private Partnership (PPP) Mode scheme here-as-under:-
1. Mr. Tapan Goel, Managing Director, Tapan Hyundai, Theog, Chairman Distt. Shimla.
2. Sh. Jagdish Chand Dhiman Member Secretary Principal, ITI, Theog, Distt. Shimla, H.P
3. Sh. Sandeep Sharma, Member General Manager, Technical Product Industry Corporation Ltd. Rahighat, Theog, Distt. Shimla, H.P.
4. Sh. U.S. Bhandari, Sr. Manager, Member The Apple Blossom (A Unit of H.P.TDC Ltd.) Industry Fagu, Tehsil Theog, Distt. Shimla.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 जुलाई, 2010/9 श्रावण, 1932 25695. Sh. G.R. Sharma, General Manager, Member Ras Resort Pvt. Ltd. Galu Near Kufri, NH-22, Shimla. Industry 6. Sh. R.S. Joshi, Managing Director, Member Joshi Motors Rahi Ghat, Tehsil Theog, Distt. Shimla, H.P. Industry 7. Sh. Satpal Rehal, Manager Navrattan Furniture Member Industry & Saw Mill Prem Ghat, Theog, Distt. Shimla. Industry 8. Representative of Department Sh. Sunil Sharma, Member Principal, ITI, Shamshi, Distt. Kullu, H.P. .
9. Representative from Employment Deptt. Member (Distt. Employment Officer, Shimla)
10. Representative from Industry Deptt. Member (General Manager Distt. Industry Deptt.., Shimla )
11. Representative from ITI, Theog, Member 12. Student Representative from ITI, Theog. Member.
By order, Sd/- Addl. Chief Secretary.
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश मिसल नम्बर 14/तह0/चम्बा/2008
तारीख सुनवाई 6-8-2010.
ईसा पुत्र शुक्रदीन, ग्राम कुरील, परगना साहो, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
दिल मुहम्मद पुत्र ईल्मू, ग्राम कुरील, परगना साहो, तहसील व जिला चम्बा
विषय.--दरख्वास्त तकसीम भूमि खाता खतौनी नम्बर 90/93 ता 97, खसरा नम्बरान 230, 296, 297, 297/1, 224, 226, 237, 238, 239, 228, 229, 231, 241,232, 233, 234, 235, कित्ता 17, रकबा तादादी 43-03-00, वाक्या मुहाल कुरील, परगना साहो, तहसील व जिला चम्बा, जेर धारा 123 हि0 प्र0 राजस्व अधिनियम।
तल्वीफरीकदोयमः
सर्वश्री मुहम्मद हनीफ पुत्र अल्फू, कासम पुत्र शुक्रदीन, ईसा पुत्र फकरद्दीन, ईसा पुत्र ताज मुहम्मद, कासमदीन पुत्र फतेहमुहम्मद, सभी ग्राम निवासी कुरील, परगना साहो, तहसील व जिला चम्बा।2570 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 जुलाई, 2010/9 श्रावण, 1932 इश्तहार। उनवान वाला ईसा बनाम दिल मुहम्मद आदि की तकसीम का केस भूमि खाता खतौनी नम्बर 90/93 ता 97 खसरा नम्बरान 230, 296, 297, 297/1, 224, 226, 237, 238, 239, 228, 229, 231, 241,232, 233, 234, 235, कित्ता 17, रकबा तादादी 43-03-00, बीघा, वाक्या मुहाल कुरील, परगना साहो, तहसील व जिला चम्बा का अधोहस्ताक्षरी की अदालत में बराए तकसीम हेतु जेरे समायत है। प्रतिवादी नं0 6, 12, 15, 16 व 17 को इस अदालत में तकसीम की सुनवाई के लिए बजरिया समन कई बार तल्व किया गया परन्तु प्रतिवादीगण हाजिर अदालत नहीं हुए। इस प्रकार से अदालत हजा को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादीगण को साधारण तरीके से तल्व किया जाना असम्भव है।
अतः इस इश्तहार के द्वारा प्रतिवादी 6, 12, 15, 16 व 17 को सूचित किया जाता है कि तकसीम की सुनवाई हेतु दिनांक 26-8-2010 का अदालत हजा में मय असालतन या वकालतन उपस्थित होवें अन्यथा अनुपस्थिति की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 19-7-2010 को इश्तहार अदालत हजा से मोहर सहित जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Hamirpur, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Satish Kumar aged 24 years s/o Shri Ramesh Chand, r/o Village Dudhana Ghirthan, P. O. Dudhana, Sub-Tehsil Galore, District Mandi (H. P.) at present c/o Amit Dogra s/o Shri Satish Dogra, House No. 35, Ward No. 4, Hamirpur (H. P.).
2. Baljinder Kaur aged 19 years d/o Shri Gajjan Singh, r/o H. No. 403/6, Sector-17, Naya Bas Ambala City (Haryana).
Versus
General public
Subject.—Notice of Intended Marriage
Shri Satish Kumar and Baljinder have filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under Special Marriage Act, 1954 in which they stated they intend to solemnized marriage within three months.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 19-8-2010. The objection received after 19-8-2010 will not entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 9-8-2010 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 जुलाई, 2010/9 श्रावण, 1932 2571In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Hamirpur, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Parveen Kumar aged 28 years s/o Shri Ram Kumar, r/o Village Karahan, P. O. Kharwar, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H. P.) at present c/o Shiv Kumar Sharma residing in the house of Champa Devi w/o Sh. Ravi Dutt, House No. 118, Ward No. 8, Hamirpur (H. P.).
2. Narayanu Devi aged 23 years d/o Shri Shobha Ram, r/o Village Shawa, Tehsil Thunag, Distt. Mandi (H. P.).
Versus
General public
Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.
Parveen Kumar and Narayanu Devi have filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage ceremony on 2-7-2010 at Tara Mata Temple Mandi (H.P.) and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 19-8-2010. The objection received after 19-8-2010 will not entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 9-7-2010 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).
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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर कार्यकारी दण्डाधिकारी पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रत्यार्थी। जेर धारा 13 (3) जन्म तिथि दर्ज करने बारा। 2572 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 जुलाई, 2010/9 श्रावण, 1932 अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति/रिश्तेदार को प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोेई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 17-8-2010 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में पेश होकर अपना एतराज प्रस्तुत करें। उपस्थित न होने की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र पर यथोचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 19-7-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। देवी चन्द ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री मदन मोहन, गांव व डा0 वरधान, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रत्यार्थी। नाम दरुस्ती बारे।
श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री मदन मोहन, गांव व डा0 वरधान, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने शपथी-पत्र सहित इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें प्रार्थना की है कि मुहाल वरधान व तहसील पधर के तमाम रिकार्ड भू-राजस्व अभिलेखों में उसका नाम प्रेम चन्द दर्ज है जो कि गलत है जबकि ग्राम पंचायत वरधान व अन्य रिकार्ड में प्रेम सिंह दर्ज है जो कि उसका सही व प्रचलित नाम है। प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि पटवारी हल्का वरधान/लचकण्डी व सम्बन्धित क्षेत्रीय कानूनगो को मुहाल वरधान, तहसील पधर के तमाम भू-राजस्व अभिलेखों में उसका नाम प्रेम चन्द की जगह सही नाम प्रेम सिंह दर्ज करने की —पा करें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दरुस्त दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 20-8-2010 को प्रातः 10.00 बजे इस अदसलत में पेश होकर अपना एतराज प्रस्तुत करें। उपस्थित न होने की सूरत में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र पर यथोचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 19-7-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर। देवी चन्द ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 जुलाई, 2010/9 श्रावण, 1932 2573 ब अदालत श्री गोबिन्द राम ठाकुर कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमाः
श्री ठाकुर सिंह सुपुत्र श्री बेली राम, गांव भराड़ू, तहसील जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा नाम दरुस्ती बारा।
श्री ठाकुर सिंह सुपुत्र श्री बेली राम, गांव भराड़ू, ने इस अदालत में एक दरख्वास्त प्रस्तुत की है कि इसका नाम पंचायत अभिलेख में ठाकुर सिंह है, परन्तु राजस्व अभिलेख में बबलु दर्ज है, जो कि गलत है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त नाम दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने बारा किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह इश्तहार जारी होने के एक माह के भीतर अपना उजर/एतराज असालतन या वकालतन इस न्यायालय में पेश कर सकता है अन्यथा आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। पेशी दिनांक 6-8-2010.
आज दिनांक 13-7-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
गोबिन्द राम ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश। -------- ब अदालत श्री गोबिन्द राम ठाकुर कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमाः
श्री मंगत राम सुपुत्र श्री बेली राम, गांव भराड़ू, तहसील जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा नाम दरुस्ती बारा।
श्री मंगत राम सुपुत्र श्री बेली राम, गांव भराड़ू, ने इस अदालत में दरख्वास्त प्रस्तुत की है कि इसका नाम पंचायत अभिलेख में मंगत राम है, परन्तु राजस्व अभिलेख में मंगतु दर्ज है, जो कि गलत है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त नाम दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने बारा किसी का कोई उजर या एतराज हो तो वह इश्तहार जारी होने के एक माह के भीतर अपना उजर/एतराज असालतन या वकालतन इस न्यायालय में पेश कर सकता है अन्यथा आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। पेशी दिनांक 6-8-2010.
आज दिनांक 13-7-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
गोबिन्द राम ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।2574 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 जुलाई, 2010/9 श्रावण, 1932 ब अदालत श्री प्यारे लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहड़ू, जिला शिमला (हि0 प्र0)
श्री प्रकाश शर्मा पुत्र स्व0 श्री मनराज, निवासी नगर परिषद् रोहड़ू, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री प्रकाश शर्मा पुत्र स्व0 श्री मनराज, निवासी नगर परिषद् रोहड़ू, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला ने इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसकी व उसके परिवार की जन्म तिथि नगर परिषद् रोहड़ू के रिकार्ड में पंजीकृत नहीं हुई है। परिवार का विवरण निम्न प्रकार से है :-- 1. प्रकाश शर्मा पुत्र श्री मनराज, जन्म तिथि 10-12-1978 2. श्रीमती सीमा शर्मा पत्नी श्री प्रकाश शर्मा, जन्म तिथि 10-8-1984 3. प्रियंका पुत्री श्री प्रकाश शर्मा, जन्म तिथि 11-11-2001 4. समीर शर्मा पुत्र श्री प्रकाश शर्मा, जन्म तिथि 25-6-2002
अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पंजीकरण के बारा किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 19-8-2010 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में सुबह 10.00 बजे हाजिर आवें तथा अपने उजर पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। आज दिनांक 19-7-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। प्यारे लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
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लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-9, 19 जुलाई, 2010
ससससंख्या ंख्या ंख्या ंख्या पी0बी0डब्ल्यपी0बी0डब्ल्यपी0बी0डब्ल्यपी0बी0डब्ल्यू0ू0ू0ू0-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए (3)-1/2005-1(3)-1/2005-1(3)-1/2005-1(3)-1/2005-1....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, अधिसूचना संख्या पी0बी0डब्ल्यू0-ए-बी(2)-1/94 तारीख 25-4-1997 द्वारा अधिसूचित और समय समय पर संशोधित हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) वर्ग-।, (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1997 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैें, अर्थात्ः- 1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....----(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) वर्ग-।, (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (पंचम संशोधन) नियम, 2010 है। (ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 जुलाई, 2010/9 श्रावण, 1932 2575 2222.... उपाबन्ध-"क" का संशोधनउपाबन्ध-"क" का संशोधनउपाबन्ध-"क" का संशोधनउपाबन्ध-"क" का संशोधन....----हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियन्ता (यांत्रिक), वर्ग-।, (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1997 के उपाबन्ध-"क" में, -
(क) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः- "निम्नलिखित में से प्रोन्नति द्वाराः-
(i) कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) में से, जिनका सात वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा सहित सात वर्ष का नियमित सेवाकाल हो और अनर्हित कन्ष्ठि अभियन्ता (यांत्रिक) में से, जिनका पन्द्रह वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई निरन्तर तदर्थ सेवा सहित पन्द्रह वर्ष का नियमित सेवाकाल हो । ... पचास प्रतिशत। (ii) कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) में से जिन्होंने कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) के रूप में सेवाकाल के दौरान ए0एम0आई0ई0 या इसके समकक्ष उपाधि प्राप्त की हो और जिसका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा सहित तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो। ..... दस प्रतिशत। (iii) कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) में से, जिसका कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) के रूप में नियुक्ति के समय यांत्रिक इंजीनियरिंग में उपाधि या इसके समकक्ष उपाधि प्राप्त की हों और जिसका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा सहित तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो। ... दस प्रतिशत। सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के पदों को भरने के लिए निम्नलिखित 20 बिन्दु पद आधारित रोस्टर का अनुसरण किया जाएगाः-
रोस्टर बिन्दु संख्या प्रवर्ग
पहला पद डिप्लोमा कनिष्ठ अभियन्ता/अनर्हित कनिष्ठ अभियन्ता दूसरा पद डिप्लोमा कनिष्ठ अभियन्ता/अनर्हित कनिष्ठ अभियन्ता तीसरा पद सीधी भर्ती चौथा पद ए.एम.आई.ई. कनिष्ठ अभियन्ता पांचवा पद डिप्लोमा कनिष्ठ अभियन्ता/अनर्हित कनिष्ठ अभियन्ता छठा पद सीधी भर्ती सातवां पद स्नातक कनिष्ठ अभियन्ता आठवां पद डिप्लोमा कनिष्ठ अभियन्ता/अनर्हित कनिष्ठ अभियन्ता नौवां पद सीधी भर्ती दसवां पद डिप्लोमा कनिष्ठ अभियन्ता/अनर्हित कनिष्ठ अभियन्ता
(रोस्टर प्रत्येक 10वीं रिक्ति के पश्चात तब तक दोहराया जाता रहेगा, जब तक कि समस्त प्रवर्गों को दी गई प्रतिशतता तक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता । तत्पश्चात रिक्ति के उसी प्रवर्ग से भरा जाएगा जिससे पद रिक्त हुआ है।)
परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही होः
परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियाें/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा । 2576 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 जुलाई, 2010/9 श्रावण, 1932 स्पष्स्पष्स्पष्स्पष्टीकरण-।टीकरण-।टीकरण-।टीकरण-। ः उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में "कार्यकाल' से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा दिए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।
स्पष्स्पष्स्पष्स्पष्टीकरण-।।टीकरण-।।टीकरण-।।टीकरण-।। : उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेंः- 1. जिला लाहौल एवं स्पिति ।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल ।
3. रोहडू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र ।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट ।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना ।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बडा भंगाल क्षेत्र ।
7. जिला किन्नौर ।
8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त । 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगडा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी, घनयाड, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड, कुटगढ, ग्रामन, देवगढ, टै्रला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भडवानी, हस्तपुर, घमरेड और भटेढ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ, थाच-बगडा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाडा पटवार वृत्त ।
(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पोषक पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थीः
परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्यक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेंः
परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः
परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।
स्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरण : अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपर्व सैनिक है, जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 जुलाई, 2010/9 श्रावण, 1932 2577 वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टेैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।
(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों मे ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः परन्तु की गई उपर्युक्त निदिर्ष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।
आदेश द्वारा, डा0 पी0डा0 पी0डा0 पी0डा0 पी0 सी0सी0सी0सी0 कपूर, कपूर, कपूर, कपूर, प्रधान सचिव।
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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 27 जुलाई, 2010
संख्या सिंचाई 11-29/2010-बिलासपुरसंख्या सिंचाई 11-29/2010-बिलासपुरसंख्या सिंचाई 11-29/2010-बिलासपुरसंख्या सिंचाई 11-29/2010-बिलासपुर....----यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव पटटा, उप-मण्डल घुमारवीं, जिला बिलासपुर में सिंचाई एवं उठाऊ पेयजल योजना पटटा प्रथम एवं द्वितीय चरण के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, मण्डी, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।
विस्तृविस्तृविस्तृविस्तृत विवरणीत विवरणीत विवरणीत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र (बिघा-बिस्वा में) बिलासपुर घुमारवीं पटटा 532/455/326/1 00-07 533/455/326/1 00-06 किता 2 00-13
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।2578 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 जुलाई, 2010/9 श्रावण, 1932 सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 30 जुलाई, 2010
ससससंख्यांख्यांख्यांख्या सि सि सि सिंचंचंचंचाई 11ाई 11ाई 11ाई 11-28/2010-28/2010-28/2010-28/2010-कांगड़ा-कांगड़ा-कांगड़ा-कांगड़ा....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः महाल व मौजा चनौर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगडा़ में शाहनहर परियोजना का किनारा के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. अत्याधिक आवश्यकता को दृटि में रखते हुये राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-(4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।
विस्तृविस्तृविस्तृविस्तृत विवरणीत विवरणीत विवरणीत विवरणी
जिला तहसील महाल व मौजा खसरा नं0 क्षेत्र (हैक्टेयर में) कांगडा़ इन्दौरा चनौर 30/2 0 02 82 32/2 0 00 48 41/2 0 03 66 42/1/2 0 04 29 43/2 0 01 19 43/3 0 00 90 52/2 0 00 96 52/4 0 00 60 52/5 0 03 00 124/2 0 02 76 140/1 0 02 25 141/2 0 06 16 143/2 0 02 76 152/2 0 01 98 154/2 0 04 00 किता 15 0 37 81
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 जुलाई, 2010/9 श्रावण, 1932 2579 सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 27 जुलाई, 2010
संख्या सिंचाई 11-32/2010-कुल्लूसंख्या सिंचाई 11-32/2010-कुल्लूसंख्या सिंचाई 11-32/2010-कुल्लूसंख्या सिंचाई 11-32/2010-कुल्लू....--------यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांंव पेयजल योजना भुन्तर शहर फाटी शमशी तहसील व जिला कुल्लू मेेंं पाईल लाईन पेयजल योजना भुन्तर शहर के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धोेंं के अन्र्तगत जारी की जाती है ।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र मेंं कथित भूमि के अजर्न पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भ-अर्जन समाहर्ता, (मध्य क्षेत्र) लाक निर्माण विभाग मण्डी/कुल्लू के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा न0 क्षेत्र
बीघा/बिस्वा में कुल्लू कुल्लू भुन्तर 1982/1231/1 0-01-00 1983/1231/1 0-02-09 1232/1 0-01-05 किता-3 0-04-14
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
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लालालालोेेेकककक निर्मा निर्मा निर्मा निर्माण विभागण विभागण विभागण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 31 जुलाई, 2010
ससससंंंं0000 पी0बी0डव्ल्य पी0बी0डव्ल्य पी0बी0डव्ल्य पी0बी0डव्ल्यूूूू0000 ((((बी0बी0बी0बी0) ) ) ) एफएफएफएफ (5)(5)(5)(5) 184/2009184/2009184/2009184/2009....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव बघाल, तहसील कोटखाई 2580 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 जुलाई, 2010/9 श्रावण, 1932 जिला शिमला में नौहरा चौरी बधाल सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है। 2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग (द0 क्षेत्र) शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।
3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (द0 क्षेत्र) शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (है0) में शिमला कोटखाई बधाल 160 0-11-68 443 0-04-28 कुल किता 2 कुल किता 2 कुल किता 2 कुल किता 2 0-15-960-15-960-15-960-15-96
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
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प्रारम्भिक प्रिारम्भिक प्रिारम्भिक प्रिारम्भिक श्श्श्शिक्षा विभागाक्षा विभागाक्षा विभागाक्षा विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 31 जुलाई 2010
सं0सं0सं0सं0 ईडीएन-सी-बीईडीएन-सी-बीईडीएन-सी-बीईडीएन-सी-बी (3(3(3(3)1/2007)1/2007)1/2007)1/2007....----यतः प्रारम्भिक शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सरकारी व्यय पर निम्नलिखित विर्निदिष्ट भूमि जैसा कि विवरणी में दर्शाया गया है, को जनहित में अर्जित करने की आवश्यकता नही हैं ।
अतः अब राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-48 के अन्र्तगत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनाकं 22.7.2008 और 1.11.2008 जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा (17) 4,6-7 के अन्र्तगत गांव नारी (चिन्तपूर्णी) तहसील अम्ब, जिला ऊना में राजकीय प्राथमिक पाठशाला नारी (चिन्तपूर्णी) हि0प्र0 के भवन निर्माण हेतु अर्जित करने के लिए जारी की गई थी, में जैसा कि नीचे दी गई विवरणी में विर्निदिष्ट है, भूमि अर्जन करवाई सहर्ष वापिस लेते है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र(वर्ग मीटर) ऊना अम्ब नारी (चिन्तपूर्णी) 725 0-17-44 736 0-01-10 किता 2 0-18-54 गैर मुमकीन
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित