राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, ममममंगलंगलंगलंगलववववारारारार, , , , 10101010 अगस्तअगस्तअगस्तअगस्त, 2010, 2010, 2010, 2010////11119999 श्रावण,श्रावण,श्रावण,श्रावण, 1932 1932 1932 1932
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 5th August, 2010
No.HHC/Admn.6(24)74-Part.—The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in it under Section 261 of the Cr. P.C. has been pleased to confer power on the following Judicial Magistrate, IInd Class to try summarily any offence which is punishable only with fine or with imprisonment for a term not exceeding six months with or without fine, and any abetment of or attempt to commit any such offence :
1. Sh. Amardeep Singh, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JM(IV), Mandi. 2. Ms. Divya Jyoti Patial, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JM(III), Hamirpur. 3. Sh. Sunish Aggarwal, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JM, Solan. 4. Sh. Nikhil Aggarwal, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JM(VII), Shimla.
By order, Sd/- Registrar General. 98-राजपत्र/2010-10-8-2010 (3095)3096 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2010/19 श्रावण, 1932 सििििंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 4 अगस्त, 2010
संख्संख्संख्संख्याःयाःयाःयाः सिसिसिसिंचाई 11-37/2010-बिलासपु ंचाई 11-37/2010-बिलासपुरररर....--------यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि ंचाई 11-37/2010-बिलासपु ंचाई 11-37/2010-बिलासपु हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव बैरी रजादियां, तहसील सदर जिला बिलासपुर मेें उठाऊ पेयजल योजना कोलडैम (पम्प हाऊस टैंक) के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियोें को जो इस से सम्बन्धित हैंं, या हो सकते हैंं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्र्तगत जारी की जाती है ।
3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियोंं का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकोें को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्योंें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैैं ।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, मण्डी, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विस्तृविस्तृविस्तृविस्तृत विवरणीत विवरणीत विवरणीत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा न0 क्षेत्र बिघा-बिस्वा म ें बिलासपुर सदर बैरी रजादियां 13/1 0-01 14/1 0-11 किता-2किता-2किता-2किता-2 0-12
आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव।
--------
TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 9th August, 2010
No. Tpt-A (4)-6/98-V.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the Citizen Charter indicating time limits for completion of Transport related works for convenience of the general public. The Citizen Charter is also available at Departmental website:- http://admis.hp.nic.in/transport/
By order, Sd/- Principal Secretary.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2010/19 श्रावण, 1932 3097 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवंखाद्य, नागरिक आपूर्ति एवंखाद्य, नागरिक आपूर्ति एवंखाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक् उपभोक् उपभोक् उपभोक्ता मामले विभागता मामले विभागता मामले विभागता मामले विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 9 अगस्त, 2010
संख्संख्संख्संख्याः एफयाः एफयाः एफयाः एफ....डीडीडीडी....एसएसएसएस....-ए(3)-13/99-ए(3)-13/99-ए(3)-13/99-ए(3)-13/99....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, अधिसूचना संख्याःएफ.डी.एस.-ए(3)-13/99, तारीख 14-10-2003 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, मुख्य विश्लेषक, वर्ग-III, (अराजपत्रित) के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2003 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-
1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....--------(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, मुख्य विश्लेषक, वर्ग-III, (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2010 है।
(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे। 2222.... उपाबन्ध-उपाबन्ध-उपाबन्ध-उपाबन्ध-''''''''कककक'''''''' का संका संका संका संशोधनशोधनशोधनशोधन....--------(1) हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग मुख्य विश्लेषक, वर्ग-III, (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2003 के उपाबन्ध-''क'' मेंः- स्तम्भ संख्या-2 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः- (क) स्तम्भ संख्या-2 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्तम्भ संख्या-2 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्तम्भ संख्या-2 के सामने विद्यमान उपबन्ध के ''01(एक)।''''''''
((((ख) स्तम्भ संख्या-4 के सामस्तम्भ संख्या-4 के सामस्तम्भ संख्या-4 के सामस्तम्भ संख्या-4 के सामनननने विद्यमान उपबन्धे विद्यमान उपबन्धे विद्यमान उपबन्धे विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात-के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात-के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात-के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात- '''''10300-34800 रुपए जमा 3600 रुपए ग्रेड पे ।''
आदेश द्वारा, प्रेम कुमार, प्रधान सचिव।
---------
[Authoritative English Text of this Department notification No. FDS- A(3)-13/99 Dated
09.08.2010 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT.
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 9th August, 2010
No. FDS-A(3)-13/99 In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Food Civil Supplies & Consumer Affairs Department, Head Analyist, Class-III (Non- Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2003 notified vide notification No. FDS- A(3)-13/99 dated 14th October, 2003, namely:-
3098 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2010/19 श्रावण, 19321. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department, Head Analyist, Class-III (Non- Gazetted) Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2010.
(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Amendment in Annexure-"A".—(1) In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Food Civil Supplies & Consumer Affairs Department, Head Analyist, Class-III (Non- Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2003;
(a) For the existing provision against Column No.2, the following shall be substituted,
namely.—"01(one)".
(b) For the existing provision against Column No.4, the following shall be substituted, namely.—"Rs. 10300-34800+3600 Grade Pay."
By order, PREM KUMAR, Principal Secretary.
___________
FOOD, CIVIL SUPPLIES DEPARTMENT & CONSUMER AFFAIRS
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 10th August, 2010
No. FDS-B(2)-2/96-II.—The Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Departmental Promotion Committee, is pleased to promote Sh. Prem Lal, Inspector (Weights and Measures) to the post of Assistant Controller, Legal Metrology (Weights & Measures), Class-II, Non-Gazetted) in the pay scale of Rs. 10300-34800+4200 Grade Pay in the Weights and Measures Organization of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department, Himachal Pradesh with immediate effect.
2. The above officer will remain on probation for a period of two years from the date of joining.
3. The above officer shall be entitled to exercise his option for fixation of pay under the provision of FR-22 (I)(a)(1) within one month from the date of issue of this notification and his pay will be fixed in accordance with Rule 11 of Himachal Pradesh Civil Services (Revised Pay) Rules, 2009.
4. The Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Departmental Promotion Committee, is further pleased to promote Sh. Devi Ram, Inspector, Weights & Measures(presently on adhoc basis as Assistant Controller, Legal Metrology, W&M) to the post Assistant Controller, Legal Metrology (Weights & Measures), on officiating basis with immediate effect.
5. The officiating promotion shall not confer any right upon the Officer for regular promotion, continuation and seniority etc. against the post of Assistant Controller, Legal Metrology, Weights & Measures.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2010/19 श्रावण, 1932 30996. The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order the posting/transfer of Assistant Controllers, Legal Metrology, W&M as under:-
Sl.No. Name From To
1. Sh. Prem Lal — Chamba vice Sh. Devi Ram Verma 2. Sh. Devi Ram Verma Chamba Mandi Vice Sh. Balbir Singh. 3. Sh. Balbir Singh Mandi Shimla Division against Vacancy Transfer orders of the officers at Sr.No.2 & 3 are issued in condonation of short stay.
7. The above officers are directed to ensure compliance of the orders and send report to this office immediately.
By order, PREM KUMAR, Pr. Secretary.
___________
FOOD, CIVIL SUPPLIES DEPARTMENT & CONSUMER AFFAIRS
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 10th August, 2010
No. FDS-B(2)-1/95-Vol-II.—The Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Departmental Promotion Committee, is pleased to promote Smt. Sheela Sharma, Supdt. Gr.I to the post of Deputy Director, Food Civil Supplies & Consumer Affairs, Class-I (Gazetted), in the pay scale of Rs.10300-34800+5400 Grade Pay in the Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department, Himachal Pradesh with immediate effect.
2. The above-mentioned officer will remain on probation for a period of two years.
3. The above mentioned officer shall be entitled to exercise her option for fixation of pay under the provision of FR-22 within one month from the date of issue of this notification.
By order, PREM KUMAR, Principal Secretary.
___________
In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Ghumarwin, District
Bilaspur, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Jitender Kumar, aged 22 years, s/o Shri Dalel Singh, Caste S. C. (Julah), resident of Village & P.O. Domehar, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H. P.), India.
2. Smt. Hem Lata, aged 20 years, d/o Shri Megh Singh, Caste Rajpoot, resident of Village & P.O. Hanogi, Tehsil Aut, District Mandi (H. P.), India . . Applicants.
3100 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2010/19 श्रावण, 1932 VersusGeneral public
Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act, 2001) (49 of 2001).
Shri Jitender Kumar, aged 22 years, s/o Shri Dalel Singh, Caste S. C. (Julah), resident of Village & P.O. Domehar, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H. P.), India and Smt. Hem Lata, aged 20 years, d/o Shri Megh Singh, Caste Rajpoot, resident of Village & P.O. Hanogi, Tehsil Aut, District Mandi (H. P.), India have filed an application alongwith affidavit in the Court of under signed under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act, 2001) (49 of 2001) that they have solemnized their marriage on 26-2-2010 at Santoshi Mata Mandir, Ladrour, District Hamirpur (H. P.), India and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 13-9-2010 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 28-7-2010 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Ghumarwin, District Bilaspur, Himachal Pradesh.
_________
ब अदालत नायव तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील भराड़ी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश
श्री रोशन लाल पुत्र स्व0 श्री मोठू, निवासी गांव भदरेट (मरहाणा), उप-तहसील भराड़ी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता (जनरल पब्लिक) स्थित गांव भदरेट (मरहाणा), उप-तहसील भराड़ी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। दरख्वास्त मकफूद उल-खवर मिन जानिव श्री रोशन लाल पुत्र स्व0 श्री मोठू, निवासी गांव भदरेट, परगना अजमेरपुर, उप-तहसील भराड़ी वहक जायज वारसान इन्तकाल कागजात माल दर्ज करने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
उपरोक्त विषय पर आम व खास को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि श्री रोशन लाल पुत्र स्व0 श्री मोठू, निवासी गांव भदरेट (मरहाणा), ने एक आवेदन-पत्र दिया है कि उसका दादा श्री अनवर पुत्र श्री वलेलु, निवासी भदरेट (मरहाणा) दिनांक 29-9-1998 से मुकाम भदरेट से लापता है उसका आज तक कोई पता नहीं चल सका है। उसके गुम होने के बारे भराड़ी थाना में रपट नम्बर 5, दिनांक 2-10-98 को दर्ज करवाई गई थी उसके कहीं भी होने का कोई इलम नहीं है। उस समय उसकी उमर 80 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2010/19 श्रावण, 1932 3101 वर्ष की थी। ऐसा मालूम होता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसका इन्तकाल नम्बर 2290 वरास्त दिनांक 16-7-2010 को जायजा वारसान के नाम मौजा (भदरेट) मरहाणा में दर्ज किया गया है।
उपरोक्त अमर के बारा बजरिया नोटिस आम व खास को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को श्री अनवर के जीवित होने बारे कोई सवूत या एतराज हो तो वह दिनांक 30-8-2010 को सुबह 10 बजे असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा श्री अनवर पुत्र श्री वलेलु, निवासी भदरेट (मरहाणा) की वरास्त का इन्तकाल नम्बर 2290 का फैसला कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 24-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/- नायव तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील भराड़ी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
---------
In the Court of Sh. Y.P.S. Verma, HAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Bhoranj, District Hamirpur (H. P.)
In the matter of :
1. Shri Madan Lal, aged 25 yrs s/o Shri Devi Ram, r/o Jaar, P.O. Karohta, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H. P.).
2. Gauran Devi, aged 18 yrs d/o Shri Bhagat Ram, r/o V. P.O. Badagaon, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H. P.).
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment) Act, 2001 (49 of 2001).
Shri Madan Lal, aged 25 yrs s/o Shri Devi Ram, r/o Jaar, P.O. Karohta, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H. P.) and Gauran Devi, aged 18 yrs d/o Shri Bhagat Ram, r/o V.P.O. Badagaon, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H. P.) have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment) Act 2001 (49 of 2001) in which they have stated that they intend to solemnized their marriage ceremony within one month.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 30-8-2010. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 22-7-2010 under my hand and seal of the court.
Seal. Y.P.S. VERMA, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).
3102 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2010/19 श्रावण, 1932ब अदालत जनाब नरेश कुमार सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्रीमती शुभलता पत्नी श्री राकेश कुमार, निवासी हरसर, तहसील ज्वाली, जिला कांंगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--जन्म प्रमाण-पत्र जारी करने बारे।
उक्त प्रार्थिया श्रीमती शुभलता पत्नी श्री राकेश कुमार, निवासी हरसर, तहसील ज्वाली, जिला कांंगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके पुत्र शुभम कुमार पुत्र श्री राकेश कुमार का जन्म 18 जून, 2005 को गांव हरसर में हुआ है, लेकिन गलती से पंचायत रिकार्ड में दर्ज नहीं करवा सकीं है। अब वह जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता कोे सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 21-8-2010 को असालतन या वकालतन अदालत में हाजिर होकर एतराज पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 21-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
नरेश कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
-------
ब अदालत जनाब नरेश कुमार सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री कशमीर सिंह पुत्र श्री तुलसी राम, निवासी करडयाल, तहसील ज्वाली, जिला कांंगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त श्री कशमीर सिंह पुत्र श्री तुलसी राम, निवासी करडयाल, तहसील ज्वाली, जिला कांंगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी पुत्री ववीता कुमारी का जन्म 27-2-2003 को गांव करडयाल में हुआ है। अज्ञानतावश वह अपनी लड़की का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा सका है। अ वह अपनी पुत्री ववीता कुमारी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 21-8-2010 को प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में हाजिर होकर असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में आम जनता के विरूद्ध यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 21-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
नरेश कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2010/19 श्रावण, 1932 3103 ब अदालत जनाब नरेश कुमार सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री रत्तो उर्फ रतन चन्द पुत्र श्री किहरू, निवासी ढन, तहसील ज्वाली, जिला कांंगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--नाम की दरूस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।
उपरोक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका नाम सर्विस रिकार्ड व पंचायत रिकार्ड तथा मतदाता पहचान पत्र में रतन चन्द दर्ज है व राजस्व रिकार्ड में रत्तो दर्ज है। जबकि यह दोनों नाम एक ही आदमी के हैं। प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में रत्तो उर्फ रतन चन्द दर्ज करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अगर उक्त नाम बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 9-9-2010 को न्यायालय में उपस्थित होकर असालतन या वकालतन एतराज पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में आम जनता के विरूद्ध यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नियमानुसार दरूस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक ................. 2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
नरेश कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत जनाब नरेश कुमार सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री नवदीप कुमार उर्फ नवदीपक कुमार पुत्र श्री गगन सिंह, निवासी हरनोटा, तहसील ज्वाली, जिला कांंगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--नाम की दरूस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।
उपरोक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका नाम शिक्षा प्रमाण-पत्र व पंचायत रिकार्ड में नवदीप कुमार दर्ज है व राजस्व रिकार्ड में नवदीपक कुमार दर्ज है। जबकि यह दोनों नाम एक ही आदमी के हैं। प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में नवदीप कुमार उर्फ नवदीपक कुमार दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अगर उक्त नाम बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 21-8-2010 को न्यायालय में उपस्थित होकर असालतन या वकालतन एतराज पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नियमानुसार दरूस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक ................. 2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
नरेश कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।3104 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2010/19 श्रावण, 1932 ब अदालत जनाब नरेश कुमार सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री अजय विवेक पठानिया पुत्र श्री वकील सिंह, निवासी मकडाहन, तहसील ज्वाली, जिला कांंगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--नाम की दरूस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।
उपरोक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसने अपना नाम परिवर्तन कर नया नाम अजय विवके पठानियां रख लिया था। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् अपने सर्विस रिकार्ड, पंचायत रिकार्ड मतदाता कार्ड व राशन कार्ड इत्यादि में उसका नया नाम अजय विवेक पठानियां दर्ज है व राजस्व रिकार्ड में अंग्रेज सिंह दर्ज है। जबकि यह दोनों नाम एक ही आदमी के हैं अब वह राजस्व रिकार्ड में अपना नाम अजय विवेक पठानियां उर्फ अंग्रेज सिंह दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अगर उक्त नाम बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 21-8-2010 को न्यायालय में उपस्थित होकर असालतन या वकालतन एतराज पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में आम जनता के विरूद्ध यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नियमानुसार दरूस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 21-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
नरेश कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत श्री विजय धीमान, नायब तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री अजय कुमार पुत्र श्री भूरी सिंह, निवासी भलाहण, डाकघर दखेरा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 16 ऑफ स्पैशल मैरिज एैक्ट 1954 के अन्तर्गत शादी पंजीकरण करवाने बारे। उपरोक्त मुकद्दमा में श्री अजय कुमार ने प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसने श्रीमती अम्बिका राणा पुत्र श्री औंकार सिंह, निवासी नौरा हरा, डाकघर रैत के साथ दिनांक 15-2-2009 को हिन्दू रीति रिवाज के साथ शादी कर ली है जिसे स्पैशल मैरिज एक्ट 1954 के अन्तर्गत पंजी—त किया जाना है।
अतः आम जनता को एवम् रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त शादी पंजीकरण करने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-8-2010 को या इससे पहले असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा शादी पंजीकरण करके अगामी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक ..................2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। विजय धीमान, नायब तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2010/19 श्रावण, 1932 3105 ब अदालत श्री विजय धीमान, नायब तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
1. श्री अनील कमार पुत्र चन्दो राम, निवासी कुठेड़, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) 2. श्रीमती सीमा देवी पुत्री जय चन्द, निवासी गांव व डाकघर चडी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 16 ऑफ स्पैशल मैरिज एैक्ट 1954 के अन्तर्गत शादी पंजीकरण करवाने बारे। उपरोक्त मुकद्दमा में श्री अनील कुमार व श्रीमती सीमा देवी दिनांक 19-2-2009 को हिन्दू रीति रिवाज के साथ शादी कर ली है जिसे स्पैशल मैरिज एक्ट 1954 के अन्तर्गत पंजी—त किया जाना है।
अतः आम जनता को एवम् रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त शादी पंजीकरण करने बारे को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-8-2010 को या इससे पहले असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा शादी पंजीकरण करके अगामी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक ..................2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। विजय धीमान, नायब तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
श्री कशमीर सिंह पुत्र श्री नानकू राम, गांव क्योरी, डा0 गुनेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री कशमीर सिंह पुत्र श्री नानकू राम, निवासी गांव क्योरी, डा0 गुनेहड़,, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री प्रियंका का जन्म दिनांक 15-12-2004 को महाल क्योरी में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-8-2010 करे सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा। आज दिनांक 24-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।3106 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2010/19 श्रावण, 1932
In the Court of Shri R. P. Sharma, Naib Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Dharamshala,
District Kangra, Himachal Pradesh
Case No. 23/MT/10 1. Shri Variender Kapoor s/o Shri Pritam Chand, V.P.O. Mcleodganj 2. Smt. Babli Devi d/o Shri Om Parkash, V.P.O. Bhagsu Nath, Tehsil Dharamshala . . Applicants.
Versus
1. General Public, 2. The Registrar of Marriages.
Subject.—Registration of marriage under section 8 (4) of the H. P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).
Whereas the above named applicant has made an application under section 8 (4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 10-11-2008 at Mcleoganj but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages, Municipal Councel Dharamshala.
And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.
Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicant, they should appear before the undersigned in my court on 24-9-2010 at Tehsil Office Dharamshala at 10.00 A. M. either personally or through their authorized agent.
In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex-parte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.
Issued under my hand and seal of the Court on this 28th day of July, 2010.
Seal.
R. P. SHARMA,
Naib Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh.
__________
In the Court of Shri R. D. Harnote, Naib Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Dharamshala,
District Kangra, Himachal Pradesh
Case No. 21/MT/10 1. Shri Anish Kumar s/o Shri Bishamber Nath, V.P.O. Sakali 2. Smt. Arpana d/o Shri Ashok Kumar, V.P.O. Shidbari
. . Applicants.
Versus
1. General Public, 2. The Registrar of Marriages.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2010/19 श्रावण, 1932 3107 Subject.—Registration of marriage under section 8 (4) of the H. P. Registration of Marriages Act,1996 (Act No. 21 of 1997).
Whereas the above named applicant has made an application under section 8 (4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 8-12-2008 at Sakali but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages.
And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.
Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicant, they should appear before the undersigned in my court on 15-9-2010 at Tehsil Office Dharamshala at 10.00 A. M. either personally or through their authorized agent.
In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex-parte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.
Issued under my hand and seal of the Court on this 26th day of July, 2010.
Seal.
R. D. HERNOTE,
Naib Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh.
__________
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, यंगथंग, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 1/10 तारीख फैसला : 19-8-2010 श्री छेतम नरवू उर्फ रणजीत सिंह पुत्र श्री मूर्त थारचेन, निवासी ग्राम नाको, उप-तहसील इगरंग, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
उपरोक्त दरख्वास्त श्री छेतम नरवू उर्फ रणजीत सिंह पुत्र श्री मूर्त थारचेन, निवासी ग्राम नाको, उप-तहसील इगरंग, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में छेतन नरवू दर्ज है जो गलत है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने नकल परिवार रजिस्टर प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी ने उप-महाल नाको के राजस्व अभिलेख में रणजीत सिंह पुत्र मूर्त थारचेन हेतु अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उप महाल नाको के राजस्व अभिलेख में रणजीत सिंह पुत्र श्री मूर्त थारचेन किया जाने में कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी दिनांक 19-8-2010 को या इससे पहले अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
आज दिनांक 20-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, यंगथंग, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।3108 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2010/19 श्रावण, 1932
In the Court of Shri Rajeshwar Goel (H.A.S.), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh
In the matter of :
Sh. Chet Ram Thakur s/o Shri Mehar Chand Thakur, r/o Village Bari, P. O. Patlikuhal, Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh with Dechan Palmo d/o Shri Phunchog, r/o V.P.O. Keylong, District Lahaul & Spiti at present w/o Shri Chet Ram Thakur, Village Bari, P.O. Patlikuhal, Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.
Versus
General Public
An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.
Whereas Sh. Chet Ram Thakur s/o Shri Mehar Chand Thakur, r/o Village Bari, P. O. Patlikuhal, Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh with Dechan Palmo d/o Shri Phunchog, r/o V. P. O. Keylong, District Lahaul & Spiti at present w/o Shri Chet Ram Thakur, Village Bari, P.O. Patlikuhal, Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh has presented an application on 30-7-2010 in this Court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 30-8-2010 at 2.00 P. M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, accordingly.
Given under my hand and seal of the Court on 30th day of July, 2010.
Seal. RAJESHWAR GOEL, Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.
_________
In the Court of Shri Rajeshwar Goel (H.A.S.), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh
In the matter of :
Shri Shaurya Bastola s/o Shri Bharat Prasad Bastola, r/o Khanar-4 Sunsari, Nepal presently residing at V. P. O. Manali, Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh with Ritika Mehra d/o Shri Hem Raj Mehra, r/o H. No. 1, Ward No. 2 near Hotel Glacier Manali, P. O. & Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.
Versus
General Public
An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.
Whereas Shri Shaurya Bastola s/o Shri Bharat Prasad Bastola, resident of Khanar-4 Sunsari, Nepal presently residing at V. P. O. Manali, Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh with Ritika Mehra d/o Shri Hem Raj Mehra, r/o H. No. 1, Ward No. 2 near Hotel Glacierराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2010/19 श्रावण, 1932 3109 Manali, P. O. & Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh has presented an application on 27-7-2010 in this Court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 26-8-2010 at 2.00 P. M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, accordingly.
Given under my hand and seal of the Court on 27th day of July, 2010.
Seal. RAJESHWAR GOEL, Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.
_________
ब अदालत के0 आर0 भारद्वाज कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) केस नं0 118-टी0 ऑफ 2010 तारीख पेशी 30-8-2010 श्री ज्ञान चन्द पुत्र बली राम, निवासी फगवाही, डा0 थाटी वीड़, कोठी गोपालपुर, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र तय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्रों क्रमशः लक्ष्मी कान्त व टेक सिंह की जन्म तिथियां क्रमशः 22-6-2005 व 3-7-2007 को हैं जोकि ग्राम पंचायत थाटी वीड़ के रिकार्ड में दर्ज न हैं और जिसे अब दर्ज किया जाए।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्रों लक्ष्मी कान्त व टेक सिंह की जन्म तिथियां ग्राम पंचायत उपरोक्त के रिकार्ड में दर्ज करने में यदि कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-8-2010 को असालतन या वकालतन अदालत में आकर अपना एतराज दर्ज करें। बाद मियाद कोई/किसी प्रकार का एतराज मान्य नहीं होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल लाई जाकर जन्म तिथि का इन्द्राज करने के आदेश पारित किया जाएगा।
आज दिनांक 7-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। के0 आर0 भारद्वाज,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।3110 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2010/19 श्रावण, 1932 ब अदालत श्री आर0 सी0 कटोच, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0)
रामपाल पुत्र श्री सालीग्राम, निवासी महाल कसवाण ब्राहमणा, तप्पा कोटला, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
रामपाल पुत्र श्री सालीग्राम, निवासी महाल कसवाण ब्राहमणा, तप्पा कोटला, तहसील बंगाणा, जिला ऊना ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पुत्र का नाम गौरव शर्मा है, जिसकी जन्म तिथि 27-6-2004 है। अज्ञानतावश वह अपने पुत्र की जन्म तिथि ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज न करवा सके हैं, जिसे दर्ज करने के आदेश पारित किए जावें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार मुनादी (हि0 प्र0) राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह निर्धारित तिथि दिनांक 20-8-2010 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपनी आपत्ति या एतराज प्रस्तुत कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 16-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। आर0 सी0 कटोच,
-------
ब अदालत श्री आर0 सी0 कटोच, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0)
बलदेव चन्द पुत्र श्री नानक चन्द, निवासी महाल अघलौर, तप्पा टीहरा, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरूस्ती कागजात माल।
बलदेव चन्द पुत्र श्री नानक चन्द, निवासी महाल अघलौर, तप्पा टीहरा, तहसील बंगाणा, जिला ऊना ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम स्कूल प्रमाण-पत्र, पंचायत रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों में बलदेव चन्द दरूस्त दर्ज है, परन्तु कागजात माल में उसका नाम बलदेव राज पुत्र श्री राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2010/19 श्रावण, 1932 3111 नानक चन्द गलत दर्ज चला आ रहा है। इसलिए उसका नाम कागजात माल में बलदेव राज की बजाए बलदेव चन्द पुत्र श्री नानक चन्द दरुस्त दर्ज करने के आदेश पारित किए जावें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार मुनादी (हि0 प्र0) राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दरुस्ती बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह निर्धारित तिथि पेशी दिनांक 20-8-2010 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपनी आपत्ति या एतराज प्रस्तुत कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 17-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
--------
लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग
शुद्धि पत्रशुद्धि पत्रशुद्धि पत्रशुद्धि पत्र
शिमला-2, 10-08-2010
सं0 पी0बी0डब्ल्यसं0 पी0बी0डब्ल्यसं0 पी0बी0डब्ल्यसं0 पी0बी0डब्ल्यूूूू0000 (बी0)एफ(5) 2/2010 (बी0)एफ(5) 2/2010 (बी0)एफ(5) 2/2010 (बी0)एफ(5) 2/2010....--------इस विभाग की दिनांक 30-06-2010 को जारी भू अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17(4) के अन्तर्गत समसंख्यक अधिसूचना में गांव झाखड़ी, तहसील रामपुर, जिला शिमला में खसरा न0 3825/2795/1602 रकवा 0-14-0 (है0) के स्थान पर खसरा न0 3825/2795/1602 रकवा 0-14-01 हेक्टेयर पढ़ा जाए ।
आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव ।
--------
बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
04 अगस्त, 2010
संख्या : विद्युतसंख्या : विद्युतसंख्या : विद्युतसंख्या : विद्युत....-छ--छ--छ--छ-((((5555))))-23/2009-23/2009-23/2009-23/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल गुगल, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह धोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 3112 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2010/19 श्रावण, 1932 2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम, उत्तम भवन, शिमला-4 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है्र कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भूमि अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम, उत्तम भवन, शिमला-4 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।
4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला उप-तहसील मुहाल खसरा नम्बर रकवा (बीघो में) सिरमौर ददाहू गुगल 5/1 19-10 7/1 12-14 कुल कित्ता- 2 कुल कित्ता- 2 कुल कित्ता- 2 कुल कित्ता- 2 कुल रकवा-32-04 बीकुल रकवा-32-04 बीकुल रकवा-32-04 बीकुल रकवा-32-04 बीघ्घ्घ्घााााााा
आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव ।
-------- बहुउद्देश्बहुउद्देश्बहुउद्देश्बहुउद्देशीय परियोजनाएाींय परियोजनाएाींय परियोजनाएाींय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
04 अगस्त, 2010
संख्या : विद्युतसंख्या : विद्युतसंख्या : विद्युतसंख्या : विद्युत....-छ--छ--छ--छ-((((5555))))-25/2010-25/2010-25/2010-25/2010....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना निगम सीमित (एन.एच.पी.सी.) जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल लोथल ह0न0 (90), तहसील व जिला चम्बा, हि0प्र0 में चमेरा जल विद्युत परियोजना चरण-III के स्टोर व वर्कशाप के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2010/19 श्रावण, 1932 3113 चमेरा जल विद्युत परियोजना, हिल फ्रुटस, डाकखाना सुल्तानपुर, जिला चम्बा, हि0प्र0 के समक्ष अपनी आपति दर्ज कर सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील ग्राम खसरा नं0 रकवा (बीघाें) में चम्बा चम्बा लोथल (90) 374/1 1-15-0
379/1 0-14-0
1011/125 0-12-0 133 1-19-0 375/1 0-6-0 1014/373 0-7-0 1010/124/1 0-12-0 127 0-3-0 कित्ता कित्ता कित्ता कित्ता = 8 कुल रकवा- कुल रकवा- कुल रकवा- कुल रकवा- 6-8-0 बीधाबीधाबीधाबीधा
आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव ।
-------
बहुउद्देश्बहुउद्देश्बहुउद्देश्बहुउद्देशीय परियोजनााीय परियोजनााीय परियोजनााीय परियोजनाएएएएंंंं एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
04 अगस्त, 2010
संख्या : विद्युत-छः संख्या : विद्युत-छः संख्या : विद्युत-छः संख्या : विद्युत-छः ((((5555))))-24/2010-24/2010-24/2010-24/2010....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामक मुहाल बरमा पापड़ी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में 2X3.15 MVA, 33/11 KV Sub Station के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक आपेक्षित है अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-ए के उपबन्ध इस मामले मे लागू नही होंगे।
5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् एवं विद्युत निगम, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता हैं।3114 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2010/19 श्रावण, 1932 विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील ग्राम खसरा नं0 रकबा (बीघो में) सिरमौर नाहन बरमा पापड़ी 610/401/308 4-4 कुल कित्ता कुल कित्ता कुल कित्ता कुल कित्ता = 1 4-4 बीघ्बीघ्बीघ्बीघााााााा
आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव ।
-------- बहुउद्देश्बहुउद्देश्बहुउद्देश्बहुउद्देशीय परियोजनााीय परियोजनााीय परियोजनााीय परियोजनाएएएएंंंं एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
04 अगस्त, 2010
संख्या : विद्युतसंख्या : विद्युतसंख्या : विद्युतसंख्या : विद्युत....-छ--छ--छ--छ-((((5555))))-13/2010-13/2010-13/2010-13/2010....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल लुण्सू, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि0प्र0 में लूहरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु धोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, स्थित सुन्नी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि0प्र0 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय, भू अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लुहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित सुन्नी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला में किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील ग्राम खसरा नं0 रकवा (है0) में शिमला सुन्नी लुण्सू 213 0-04-83 214 0-05-08 244 0-01-66 245 0-13-47 246 0-03-23 247 0-03-84 248 0-02-79 252 0-01-64 253 0-03-65 254 0-03-96 255 0-02-37 259 0-01-54 260 0-02-99 261 0-02-09राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2010/19 श्रावण, 1932 3115 262 0-01-60 263 0-01-58 264 0-02-52 265 0-08-75 266 0-05-94 267 0-04-89 268 0-03-62 269 0-04-01 270 0-01-96 271 0-07-69 272 0-10-17 273 0-07-69 274 0-08-40 275 0-05-68 276 0-01-43 277 0-01-72 278 0-03-53 279 0-08-85 280 0-02-53 281 0-05-82 282 0-04-08 283 0-02-95 284 0-03-88 285 0-04-60 286 0-06-31 287 0-01-87 288 0-03-99 289 0-02-50 290 0-03-80 291 0-04-47 292 0-03-43 293 0-04-74 294 0-03-92 295 0-02-50 296 0-05-08 297 0-07-64 298 0-10-25 301 0-02-60 302 0-01-70 303 0-07-51 304 0-00-96 305 0-03-24 306 0-03-39 307 0-01-92 315 0-00-98 316 0-01-65 317 0-05-17 318 0-04-36 319 0-03-15 320 0-01-09 321 0-02-24 322 0-01-883116 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2010/19 श्रावण, 1932 323 0-01-34 326 0-07-93 327 0-03-23 328 0-02-35 329 0-01-90 330 0-04-26 331 0-02-58 332 0-01-83 333 0-02-46 334 0-07-53 337 0-12-70 338 0-06-48 339 0-06-37 6/2 0-21-14 7 0-06-29 8 0-11-77 9 0-06-75 34/1 0-03-70 49 0-04-77 97 0-02-34 98 0-00-36 99 0-03-25 100 0-01-88 101 0-00-58 102 0-03-79 147 0-21-66 151 0-01-91 152 0-00-90 153 0-05-53 189/1 0-04-88 0-17-88 231 232/1 0-01-68 239 0-11-62 299 0-02-72 300 0-03-40 308 0-07-32 309 0-05-94 310 0-01-50 311 0-02-88 312 0-01-80 313 0-02-07 314 0-03-75 324 0-01-70 325 0-04-26 653/354/1 0-06-43 336 0-07-09 351/1 0-04-00 352/1 0-03-60 353 0-12-50 355 0-37-51 356 0-16-42 359/1 0-02-45राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2010/19 श्रावण, 1932 3117 3 0-11-68 4 0-17-85 5 0-05-70 6/1 0-63-62 38 0-16-10 39 0-03-53 40 0-03-70 41 0-02-45 42 0-01-74 43 0-04-02 44 0-05-63 45 0-04-61 46 0-01-20 47 0-05-71 48 0-03-10 148 0-27-71 149 0-25-41 656/150 0-24-43 655/150 0-02-97
कित्ता कित्ता कित्ता कित्ता = 137 08-21-51
आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव ।
------
बहुउद्देशीय परियोजनाएंबहुउद्देशीय परियोजनाएंबहुउद्देशीय परियोजनाएंबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
04 अगस्त, 2010
संख्या : विद्युत-छ-(5)-62/2009संख्या : विद्युत-छ-(5)-62/2009संख्या : विद्युत-छ-(5)-62/2009संख्या : विद्युत-छ-(5)-62/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल रिवाली, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0प्र0 में लुहरी जल विद्युत परियोजना के लिए कार्यालय (Office) निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी आपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।े
4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज 3118 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2010/19 श्रावण, 1932 जल विद्युत निगम लिमिटेड, लुहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0प्र0 के समक्ष आपति दर्ज कर सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (हेक्टेयर में) शिमला कुमारसैन रिवाली 214 0-13-92 193 0-03-00
194 0-56-36
203 0-05-82
215 0-13-34
213 0-05-54
201 0-17-19
205 0-07-28
206 0-02-27
202 0-10-00
204 0-00-30
190 0-09-39
192 0-02-57
216 0-17-08
184 0-15-95
186 0-04-60
187 0-02-14
195 0-34-97
355 0-01-41
188 0-03-42
199 0-10-38
207 0-07-60
335 0-02-75
353 0-40-81
208 0-00-75
200 0-17-68
210 0-16-73
211 0-01-72
191 0-34-24
177 0-01-20
178 0-01-17
180 0-26-09
181 0-07-04
182 0-07-94 कुल कित्ता-34 कुल कित्ता-34 कुल कित्ता-34 कुल कित्ता-34 कुल रकबा-04-02-65 है0कुल रकबा-04-02-65 है0कुल रकबा-04-02-65 है0कुल रकबा-04-02-65 है0
आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2010/19 श्रावण, 1932 3119 बहुउद्देशीय परियोजनाएंबहुउद्देशीय परियोजनाएंबहुउद्देशीय परियोजनाएंबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
07 अगस्त, 2010
संख्या : विद्युतसंख्या : विद्युतसंख्या : विद्युतसंख्या : विद्युत....-छ--छ--छ--छ-((((5555))))-79/2009-79/2009-79/2009-79/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः निरथ, तहसील रामपुर, जिला शिमला, हि0 प्र0 में लुहरी जल विद्युत परियोजना के लिए जलाश्य (Reservoir) हेतू भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लुहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0प्र0 के समक्ष अपनी आपति दर्ज कर सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (हैक्टेयर) में शिमला रामपुर निरथ 1768 0-01-37 1805 0-27-91 1790 0-10-40 1792 0-08-48 1651 0-07-58 1654 0-04-64 1661 0-13-66 473 0-04-67 1655 0-20-21 1772 0-01-00 1796 0-02-72 1798 0-07-17 1786 0-01-08 1791 0-03-11 472 0-04-54 1782 0-04-70 1797 0-03-47 1663 0-06-90 1770 0-01-25 465 0-01-763120 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2010/19 श्रावण, 1932 466 0-04-97 467 0-00-74 462 0-04-91 468 0-01-26 48 0-06-54 57 0-06-17 63 0-03-38 67 0-12-94 10 0-00-66 17 0-00-57 20 0-02-58 21 0-00-25 24 0-04-30 7 0-01-98 8 0-08-30 12 0-16-57 13 0-04-05 9 0-02-30 11 0-07-88 14 0-06-34 16 0-01-12 18 0-01-34 23 0-01-10 15 0-01-12 19 0-02-06 22 0-04-53 1769 0-01-50 386 0-00-50 385 0-00-66 387 0-29-47 391 0-23-14 1823 0-18-38 66 0-02-04 1767 0-33-17 1771 0-01-30 1773 0-01-54 1650 0-11-11 1656 0-35-50 1778 0-08-84 43 0-00-32 44 0-05-44 383 0-27-22 384 0-00-78 388 0-01-62 389 0-35-23 1825 0-00-82 1826 0-01-28 420 0-04-11 421 0-08-89 426 0-06-90 427 0-05-92 428 0-01-62राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2010/19 श्रावण, 1932 3121 429 0-14-98 432 0-09-67 433 0-27-74 434 0-09-72 29 0-08-86 42 0-21-87 49 0-00-68 55 0-06-61 62 0-00-42 28 0-06-12 33 0-02-83 40 0-08-57 30 0-01-09 32 0-03-45 38 0-06-45 41 0-01-92 31 0-02-39 34 0-01-30 39 0-08-63 27 0-19-50 25 0-01-74 26 0-00-84 50 0-00-72 51 0-02-48 422 0-18-99 1808 0-05-58 1809 0-08-97 1810 0-01-20 1811 0-38-16 1813 0-24-89 68 0-07-39 69 0-58-32 70 0-14-12 52 0-02-63 37 0-00-52 61 0-00-54 56 0-00-78 53 0-01-57 60 0-00-76 65 0-02-01 64 0-02-74 54 0-00-59 58 0-00-20 59 0-00-20 1649 0-11-49 477 0-06-21 478 0-04-67 475 0-01-55 474 0-04-13 476 0-06-50 471 0-03-60 470 0-04-393122 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2010/19 श्रावण, 1932 1667 0-03-06 1669 0-01-41 1665 0-02-34 459 0-05-87 1652 0-01-80 1653 0-19-47 1659 0-10-36 1660 0-02-36 1668 0-03-11 35 0-00-24 36 0-00-32 कित्ता कित्ता कित्ता कित्ता = 135 09-63-50 हैक्टेयरहैक्टेयरहैक्टेयरहैक्टेयर
आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव । नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित