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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 100, 12 August 2010

Published 12 August 2010

Gazette no.
100
Gazetteid
100/GAZETTE/2010-12/08/2010
Identifier
in.gazette.himachal.2010-08-12.100_gazette_2010-12_08_2010
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, वीरवीरवीरवीरववववारारारार, , , , 11112222 अगस्तअगस्तअगस्तअगस्त, 2010, 2010, 2010, 2010////22221111 श्रावण,श्रावण,श्रावण,श्रावण, 1932 1932 1932 1932

हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार

ेखन सामग्री विभागी विभागी विभागी विभाग मुद्रण एवमुद्रण एवमुद्रण एवमुद्रण एवं लं लं लं लेखन सामग्र ेखन सामग्र ेखन सामग्र

अधिसूचना

शिमला- 171 002, 10 अगस्त, 2010

संख्संख्संख्संख्या : मुद्रण (बीया : मुद्रण (बीया : मुद्रण (बीया : मुद्रण (बी) 2) 2) 2) 2-1/99-1/99-1/99-1/99....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से समसंख्यक अधिसूचना तारीख 25-9-2000 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग वरिष्ठ सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) (लिपिकीय सेवाएं) भर्ती ओर प्रोन्नति नियम, 2000 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं अर्थात :-

1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ........--------(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, वरिष्ठ सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) (लिपिकीय सेवाएं) भर्ती एवं प्रोन्नति (तृतीय संशोधन) नियम, 2010 है ।

(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृा होंगे । 100-राजपत्र/2010-12-8-2010 (3575) 3576 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932 2222.... उपाबन्घ "क " का संशोउपाबन्घ "क " का संशोउपाबन्घ "क " का संशोउपाबन्घ "क " का संशोधनधनधनधन....--------हिमाचल प्रदेश मुद्रण एंव लेखन सामग्री विभाग, वरिष्ठ सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) (लिपिकीय सेवाएं) भर्ती एवं प्रोन्नति, नियम, 2000 के उपाबन्ध "क " में :-

स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात्‌ः- '' ('' ('' ('' (i)))) नियमिनियमिनियमिनियमित पदधारियों के लिए वेतनमानत पदधारियों के लिए वेतनमानत पदधारियों के लिए वेतनमानत पदधारियों के लिए वेतनमान....--------10300-34800 रुपये 3800 रुपये ग्रेड पे । ((((ii)))) ससससंविदा पर नियुक्त कर्मचारियों कंविदा पर नियुक्त कर्मचारियों कंविदा पर नियुक्त कर्मचारियों कंविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिऐ लिऐ लिऐ लिए उपलब्धियां उपलब्धियां उपलब्धियां उपलब्धियां....--------लागू नहीं ।''

आदेश द्वारा, हस्ता0/- सचिव (मुद्रण एवं लेखन)।

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[Authoritative English Text of this department Notification No: Mudran (B) 2-1/ 99 dated

10-8-2010 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.].

PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 10th August, 2010

No: Mudran (B)2-1/99.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Senior Assistant, Class-III (Non-Gazetted) (Ministerial Services), Recruitment & Promotion Rules 2000, notified vide notification of even number dated 25-9-2000:—

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Senior Assistant Class-III (Non-Gazetted) (Ministerial Services ), Recruitment & Promotion Rules (3rd amendment ) 2010.

(ii) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra Himachal Pradesh.

2. In Annexure "A" to the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Senior Assistant Class-III (Non-Gazetted) (Ministerial Services), Recruitment & Promotion Rules, 2000:-

(a) For the existing provisions against the Col No. 4 following shall be substituted, namely:-

"(i) Pay scale for regular incumbent.—Rs.10300-34800+3800 Grade pay.

(ii) Emoluments for contract employees.—Not applicable."

By order, Sd/- Secretary (Printing & Stationery).

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932 3577

HIMACHAL PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 3rd August, 2010

No. 04-76/84-PSC.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Chairman, H.P. Public Service Commission is pleased to order the promotion of Shri Bhupesh Gupta, Superintendent Grade-II (Class-II Non-Gazetted) to the post of Section Officer (Class-I Gazetted) in the Pay Band of Rs. 10300-34800 + Rs.5000/- Grade Pay + Rs.400/- Secretariat Allowance on regular basis with immediate effect.

2. He will be on probation for a period of two years from the date of his joining.

3. He is advised to exercise his option for fixation of pay within a period of one month from the date of his joining the post failing which his pay will be fixed under the normal rules.

By order, Sd/- Secretary.

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विधि विभागविधि विभागविधि विभागविधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 12 अगस्त, 2010

संख्संख्संख्संख्या एल0एल0आर0-ईया एल0एल0आर0-ईया एल0एल0आर0-ईया एल0एल0आर0-ई((((9999))))-13/2005-लेज-13/2005-लेज-13/2005-लेज-13/2005-लेज----II.—श्री मोहित बाली, अधिवक्ता, कुल्लू नेे उप- मण्डल कुल्लू, जिला कुल्लू की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त नियमों के नियम 7क के उप-नियम (2) के अन्तर्गत गठित साक्षातकार बोर्ड की सिफारिश पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री मोहित बाली, अधिवक्ता को उप-मण्डल कुल्लू, जिला कुल्लू, की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से पब्लिक नोटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।

आदेश द्वारा, अवतार चन्द डोगरा, सचिव (विधि)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)13/2005-Leg-II.

Dated 12 -08-2010 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 12 August, 2010

No. LLR-E(9)-13/2005-Leg-II.—WHEREAS, Shri Mohit Bali, Advocate, Kullu has applied for appointment as Public Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of Sub-Division Kullu of District Kullu;

3578 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932

AND WHEREAS, all the formalities required under the said Act and Rules have been completed;

NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Interview Board, constituted under sub-rule (2) of rule 7A of the said rules, and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the said rules, is pleased to appoint Shri Mohit Bali, Advocate as Public Notary within the limits of Sub-Division Kullu of District Kullu, Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that his name may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.

By order, AVTAR CHAND DOGRA, LR-cum-Secretary (Law).

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OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR, UNA, DISTR1T UNA (H.P.)

NOTIFICATION

Dated :

In partial modification of Notification No FDS-Una 4189-4215 dated 03-12-2009 and in continuation of Notification No FDS-Una/07-6013-6318 dated 1-9-2007 I .K.R. Bharti District Collector, Una , H.P. hereby revise the wholesale and retail rate Kerosene Oil(Blue Dyed) being distributed under TPDS through Faire Price Shop/Kerosene Depots in Distt. Una as under in exercise of the powers vested in me under Essential Commodities Act, 1955 and Control Order issued there under with immediate effect.

1. M/S Krishna Coal Co,Kerosene Wholesale Dealer, Una

Basic Rate 11242-90 Per Kilo Liter

TKD Rate:- 11505-90 Per Kilo Liter .

Sr. Name of Fair Price Shop W/Sale Rate R/Sale Rate No.

1. CAS, Takoli 2. CAS, Bhindala 3. CAS, Baduha 4. CAS, Baslehar 5. CAS,Bhalaon 6. CAS, Sohari 7. CAS, Paloh at Sohari 8. CAS, Ambehara 9. CAS, Roun Khar 10. CAS, Jassana 11. CAS, Daroh 12. CAs, Bhiambi & Charara 13. CAS, Gehloon & Hatwana 14. CAS, Arlo 15. CAS,Chamiari 16. CAS, Budhan 17. CAS, Lathiaini

12002-57 12-25 12099-56 12-34 12002-57 12-25 11894-75 12-14 11894-75 12-14 12002-57 12-25 12002-57 12-25 12002-57 12-25 12002-57 12-25 12002-57 12-25 12099-56 12-34 12002-57 12-25 12099-56 12-34 12002-57 12-25 12099-56 12-34 12099-56 12-34 12002-57 12-25राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932 3579 12002-57 12-25 18. CAS,Banda 11894-75 12-14 19. CAS, Kotla at Dhoggi 12002-57 12-25 20. CAS, Malangar 12099-56 12-34 - 21. CAS, Kohdra 11894-75 12-14 22. CAS, Bharmout 11894-75 12-14 23. CAS. SubDepot Dhundla 24. CAS. Sub Depot Sihana 12099-56 12-34 25. Sh.AjayKumar D/H Bhalethi 11894-75 12-14 11894-75 12-14 26. CAS, Thathoon at Kud 12002-57 12-25 27. CAS, Gondpur Bullan 28. CAS, Gondpur Jai Chand 12002-57 12-25 29. Sh.PremChand D/H Banagana 11894-75 12-14 30. Sh. Kishan Chand D/H Baduhi 11792-36 12-04 11894-75 12-14 31. CAS,Pallian 32. CAS, Chowkimanyar 11894-75 12-14 33. Sh. Moti Lal D/H Thana Klana 11792-36 12-04 11894-75 12-14 34. CAS, Chhaproh Kalan 35. CAS, Paroian 12099-56 12-34 36. CAS, Sh. Raj Kumar D/H Chulari 12099-56 12-34

2 M/S Harjeet Singh & Sons, Kerosene Wholesale Dealer,Una

Basic Rate 11242-90 Paisa Wholesale Rate at TKD Rampur 11505-90 Paisa

1 M/S Himachal Oil Store Una 11689-94 11-83 2 M/S Harikrishan & Sons Una 11689-94 11-83 3 Sh. Desh Raj Ohri D/O Una 11689-94 11-83 4 M/S Raj Kumar & Sons D/H Una 11689-94 11-83 5 M/S Dheeraj Pur & Sons D/H Una 11689-94 11-83 6 M/S Vijay Angra & Sons D/H Una 11689-94 11-83 7 Sh. Anmol Kumar D/H Rakkar 11689-94 11-93 8 Sh.SomDutt D/H Una 11689-94 11-83 9 M/S Parkesh Chand & Brother Una 11689-94 11-83 10 MIS Sharma Gen Stor D/H Una 11689-94 11-83 11 H.P.SCSC Retail Shop, Arniala 11689-94 11-93 12 Smt. Pushpa Sharma D/H Arniala 11689-94 11-93 13 The Una Zimidara Co.Op. Society Una 11689-94 11-93 14 Sh. Rajesh Kumar D/H Malahat 11689-94 11-93 15 Sh. Mukesh Kumar D/H Bharolian Khurd 11689-94 11-93 16 Sh. Rajeshwar Sharma D/H Rakkar Colony 11689-94 11-93 17 M/S Oil Stor Tabba 11689-94 11-93 18 Sh. Madan Lal D/H Bahdala 11689-94 11-93 11689-94 11-93 19 CAS, Bahdala 11792-36 12-04 20 CAS, Bharolian Gugaran 21 CAS, Chattara 11792-36 12-04 22 Sh. Surinder Kumar D/H Basoli 11792-36 12-04 23 CAS, Barsara 11792-36 12-04 24 Sh. Ranjeet Singh D/H Dehlan 11792-36 12-04 25 M/S Mangat Ram & Sons Dehlan 11792-36 12-04 26 Sh. Ashok Kumar D/H Changar 11792-36 12-04 11792-36 12-04 27 CAS, Lamlehra 11792-36 12-04 28 CAS, Badehar3580 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932 1792-36 12-04 29 CAS, Sasson 30 M/S Ram pul & Sons Mehatpur 11792-36 11-94 31 HPSCSC Retal Shop Mehatpur 11792-36 11-94 32 CAS, Basdehra 11792-36 12-04 33 Sh.Suresh Kumar D/H Raipur Sahora 11792-36 12-04 11792-36 12-04 34 CAS, Charatgarh 11792-36 12-04 35 CAS, Bhatoli Morbar 36 CAS,Bangarh 11792-36 12-04 37 Sh. Suresh Kumar D/H Jhakhera 11792-36 12-04 11894-75 12-14 38 CAS, Changer Handola 11894-75 12-14 39 Chhatterpur 11894-75 12-14 40 CAS,Mazara 11894-75 12-14 41 CAS,Binewal 11894-75 12-14 42 CAS, Sanoli 11894-75 12-14 43 CAS,Ajauli 11792-36 11-94 44 CAS, Santokhgarh 45 Sh. Jogesh Kumar D/H Santokhgarh 11792-36 11-94 46 M/S Khazana Mal Munshi Ram Santokhgarh 11792-36 11-94 47 Sb. Raj Monhar K-Oil Retal D/H Rampur 11689-94 11-93 48 Sh. Sohan Singh K-Oil Retal D/H Kuthar Kalan 11689-94 11-93 49 Sh. Sarvjot Singh D/H Kuthar Khurd 11689-94 11-93 50 M/S Jagar Nath & Sons Barrana (Sanera) 11689-94 11-93 51 Sh. Amrit Lak D/H Barrana 11689-94 11-93 52 Sh. Balbinder Singh D/H Jankaur 11689-94 11-93 11792-36 12-04 53 Sub Depot Jhurowal 54 CAS, Nangran 11792-36 12-04 55 M/S Chint Ram Mol Raj Nangra 11792-36 12-04 56 CAS, Khanpur 11792-36 12-04 57 Sh, Jugal Kishor D/H Santokhgarh 11792-36 11-94 58 Smt. Roop Rani D/R Santokhgarh 11792-36 11-94 11689-94 11-93 59 CAS, Kotila Kalan 60 CAS, Barnoh 11689-94 11-93 61 Sh. Balwant Singh D/H Kotla Kalan 11689-94 11-93 62 Sh. Dharam Pal D/H Ajnouli 11689-94 11-93 11689-94 11-93 63 CAS, Dongoli 64 Sh. Atul Kumar D/H Dangoli 11689-94 11-93 11689-94 11-93 65 CAS, Kotlla Khurd 11792-36 12-04 66 CAS, Kuriala & Jhambar 67 CAS, Dangehra 11689-94 11-93 68 Sb. Jugal Kishore D/H Somoorkalan 11689-94 11-93 69 CAS, LalSinghi 11689-94 11-93 70 Smt. Usha Sharma D/H Jhalera 11689-94 11-93 11689-94 11-93 71 CAS, Rainsary 11792-36 12-04 72 CAS, Takka Tarf Bishna 11792-36 12-04 73 CAS, Takka Ram Sahai 11792-36 12-04 74 CAS, Nari (Una) 75 CAS, Naganl Salangri/ Chalola 11792-36 12-04 76 CAS. Dhamandhari 11792-36 12-04 77 Sh. Pawan Kumar D/H Dathwara 11792-36 12-04 11792-36 12-04 78 CAS, Badsala 11792-36 12-04 79 CAS Badoli 11792-36 12-04 80 CAS, Teuriराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932 3581 11792-3 12-04 81 CAS Basal 11792-36 12-04 82 CAS, Khewaja Basal 11792-36 12-04 83 CAS, Ghandawal 84 CAS, Panoh/Bhalola 11792-36 12-04 85 Sb. Rajan Pun D/H Ghaluwal 11792-36 12-04 86 Sb Ashwani Kumar D/H Jaijon Mor 11792-36 12-04 11792-36 12-04 87 CAS, Saloh 11792-36 12-04 88 Sh. Satpal D/H Bhadsali 11792-36 12-04 89 Sub Depot Ishpur Uper 90 CAS, Ishpur 11792-36 12-04 91 Sh. Devesh Kumar D/H Pandoga 11792-36 12-04 11792-36 12-04 92 CAS, Pandoga 93 Sh. Rajesh Kumar D/H Lower Khad/Upper Khad 11894-75 12-14 94 Sh. Ramesh Chand D/H Panjawar 11894-75 12-14 95 Smt. Neelam Kumari D/H Panjawar 11894-75 12-14 96 Sh. JagarNath D/H Nagnoli 11894-75 12-14 97 CAS, Badehra Lower 11792-36 12-04 98 Sh. Parkash Chand D/H Samnal 11792-36 12-04 99 Sh. kamal Kishore D/H Badehra 11792-36 12-04 100 Sh. Manohar Lal D/H kangra 11792-36 12-04 11792-36 12-04 101 CAS, Dharampur 102 CAS, Sansowal 11792-36 12-04 103 M/S Milkhi Ram Ram Pal Sansowal 11792-36 12-04 11894-75 12-14 104 CAS,haroli 11894-75 12-14 105 CAS. Nangal Kalan 11894-75 12-14 106 CAS, Nangal Khurd 11792-36 12-04 107 CAS, Baul at Khurwain 11894-75 12-14 108 CAS, Mannuwa 109 CAS, Palkwaha 11894-75 12-14 110 Sh. Ramesh Chand D/H Palkwaha 11894-75 12-14 11894-75 12-14 111 CAS, Lalhari Upper 112 CAS, Lalhari Lower 11894-75 12-14 113 Sh. Yashpal Singh D/H Lalhari 11894-75 12-14 114 Sh. Naresh Kumar D/H Bat Khurd 11894-75 12-14 115 Sh. Rajesh Kumar D/H Bathu Gurplah 11894-75 12-14 11894-75 12-14 116 CAS, BathuKhas 11894-75 12-14 117 CAS, Bathri 12002-57 12-25 118 CAS,Singhan 119 Sh. Sohan Singh D/H Lutharey 12002-57 12-25 120 CAS, Heera Thara 12002-57 12-25 121 Sb. Bushan Kurnar D/H Chhetran 12002-57 12-25 122 Sh. Tilak Raj D/H Kungrath 12002-57 12-25 12002-57 12-25 123 CAS, Baliwal 124 Pobowal 12002-57 12-25 125 Sh. Surjeet Singh D/H Thakran 12002-57 12-25 12002-57 12-25 126 CAS, Pollian 12002-57 12-25 127 CAS, Heera Nager 128 CAS, Dulehar 12002-57 12-25 129 CAS, Dulehar AS-Dharmian 12002-57 12-25 12002-57 12-25 130 CAS, Bhadiaran 12002-57 12-25 131 CAS, Beetan 12002-57 12-25 132 CAS, Raipur Maidan3582 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932 133 Sh. Jagjeet Singh D/H Bhadwar 12002-57 12-25 12002-57 12-25 134 CAS, Makrer 11792-36 12-04 135 CAS, Bhadsali 136 Sub Depot Bhaduri 11894-75 12-14 137 Sh. Ajay Kumar D/H Bangarh 11792-36 12-04 138 CAS, Nagnoli 11894-75 12-14 139 Sh. Sheetal Saini D/H Santokhgarh 11792-36 11-94 140 Sh. Rajesh Kumar D/H Raipur Sahoran 11792-36 12-04 11689-94 11-83 141 Smt. Brij Mohani D/H Una 142 Smt. Rekha Kumari D/H Panjawar 11894-75 12-14

Terms & Conditions

The term & conditions of this Notification will remain the same as notified vide Notification No FDS-Una /07-6013-6318 dated 01-09-2007.

By order, Distt. Collector, Una Distt. Una.

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श्रम एवं रोजगार विभागश्रम एवं रोजगार विभागश्रम एवं रोजगार विभागश्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 29 अप्रैल, 2010

संख्या श्रम संख्या श्रम संख्या श्रम संख्या श्रम ((((बीबीबीबी) ) ) ) 2-23/972-23/972-23/972-23/97((((स्था0स्था0स्था0स्था0) ) ) ) रुल्जरुल्जरुल्जरुल्ज....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 15-11-2002 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग चालक वर्ग-।।। (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय सेंवाएं) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्‌ :-

1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....----(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग चालक वर्ग-।।। (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति प्रथम (संशोधन) नियम, 2010 है ।

(II) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे । 2222.... उपाबन्ध-"क" का संशोधनउपाबन्ध-"क" का संशोधनउपाबन्ध-"क" का संशोधनउपाबन्ध-"क" का संशोधन....----हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग चालक, वर्ग-।।। अराजपत्रित अलिपिक वगीर्य सेवाएं भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2002 के उपाबन्ध "क" में-

(क) स्तम्भ संख्या-2 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

5 (पांच)

(ख) स्तम्भ संख्या-4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌

(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान 5910-20200 रुपये, 2000 रुपये ग्रेड वेतन ।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932 3583 (ii) संविदा कमचारी क े लिए उपलब्धियां स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार होंगी। (ग) स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌

यथा स्थिति शतप्रतिशत नियमित आधार पर सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15-क में यथा वर्णित उपलब्धियां प्राप्त करेंगे तथा उक्त स्तम्भ में यथाविनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे।

(घ) स्तम्भ संख्या 15 के पश्चात्‌ निम्नलिखित स्तम्भ संख्या-15-क अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

3333.... उपाबन्ध- उपाबन्ध- उपाबन्ध- उपाबन्ध- ''''''''कककक'' '' '' '' में नियम 15-में नियम 15-में नियम 15-में नियम 15-''''''''कककक'' '' '' '' का अंतःस्थापनका अंतःस्थापनका अंतःस्थापनका अंतःस्थापन....----15 क (संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन) :

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति नीचे दिए गए निबन्धों और शर्तोंं के अध्यधीन की जाएगीः-

(I) स्ांकल्पनास्ांकल्पनास्ांकल्पनास्ांकल्पना....----(क) इस पॉलिसी के अधीन, हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग में चालक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(ग) पद का हिमाचल प्रदश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड/हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के पद का हिमाचल प्रदश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड/हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के पद का हिमाचल प्रदश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड/हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के पद का हिमाचल प्रदश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड/हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में न आनाकार्यक्षेत्र में न आनाकार्यक्षेत्र में न आनाकार्यक्षेत्र में न आना....----श्रमायुक्त एवं निदेशक,रोजगार,हिमाचल प्रदेश पदों को संविदा के आधार पर भरने हेतु सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ रिक्त पदों के ब्यौरे कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाएगा और विहित अर्हताओं तथा इन नियमों में यथाविहित अन्य पात्रता शर्तों को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा।

(II) संंिवदात्मक उपलब्धियांसंंिवदात्मक उपलब्धियांसंंिवदात्मक उपलब्धियांसंंिवदात्मक उपलब्धियां....-संविधा के आधार पर नियुक्त चालक को 7910/- रुपये की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो वेतन बैण्ड के न्यूनतम ग्रेड वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी।

यदि संविदा के एक वर्ष से अधिक की बढोतरी की जाती है तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में वार्षिक वृद्धि के रुप में 240/- रुपये की राशि (पद के वेतन बैण्ड के न्यूनतम का 3 प्रतिशत ग्रेड वेतन के बराबर) अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्रा्राधिकारी नियुक्ति/अनुशासन प्रा्राधिकारी नियुक्ति/अनुशासन प्रा्राधिकारी नियुक्ति/अनुशासन प्रा्राधिकारी....----श्रमायुक्त एवं निदेशक, रोजगार, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रकियाचयन प्रकियाचयन प्रकियाचयन प्रकिया....----संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर या यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो मौखिक या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम इत्यादि संबद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ श्रमायुक्त एवं निदेशक, रोजगार, हिमाचल प्रदेश द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति....----जैसी संबद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ श्रमायुक्त एवं निदेशक, रोजगार,हिमाचल प्रदेश द्वारा समय समय पर गठित की जाए। 3584 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932 (VI) करारकरारकरारकरार....----अभ्यर्थी को चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VII) निबन्धन और शर्तेंनिबन्धन और शर्तेंनिबन्धन और शर्तेंनिबन्धन और शर्तें....----(क) संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति को 7910/- रुपये की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो वेतन बैण्ड के न्यूनतम ग्रेड वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्षाें के लिए संविदात्मक रकम में 240/- रुपये की दर से (पद के वेतन बैण्ड के न्यूतनम ग्रेड वेतन के बराबर) वृद्धि का हकदार होगा तथा अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान इत्यादि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी अत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (डयूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ)़ संविदा पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर दिया हो आवश्यकता के आधार पर, जहां कहीं भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला, अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसा नियमित तत्स्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे कि एफ0आर0-एस0आर0 छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम,पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगं।

आदेश द्वारा, अनिल खाची, सचिव।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932 3585 उपाबन्ध-"ख" चालक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य श्रमायुक्त एवं निदेशक, रोजगार, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से चालक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य श्रमायुक्त एवं निदेशक, रोजगार, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से चालक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य श्रमायुक्त एवं निदेशक, रोजगार, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से चालक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य श्रमायुक्त एवं निदेशक, रोजगार, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संंिवदा/करार का प्ररूप निष्पादित की जाने वाली संंिवदा/करार का प्ररूप निष्पादित की जाने वाली संंिवदा/करार का प्ररूप निष्पादित की जाने वाली संंिवदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति............................................................ पुत्र/पुत्री श्री............................................................. .......निवासी...............................................................,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "प्रथम पक्षकार" कहा गया है), और श्रमायुक्त व निदेशक रोजगार, हिमाचल प्रदेश, (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मध्य आज तारीख............................... को किया गया।

"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने चालक के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-

1. यह कि प्रथम पक्षकार चालक.................के रूप में............ से प्रारम्भ होने और.......... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ को अर्थात्‌...................... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझीं जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा। 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 7910/- रूपये प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा बिल्कुल अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया था तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदात्मक चालक एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदात्मक चालक को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल. टी.सी इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त चालक कर्तव्य (कार्य) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया हो आवश्यकता के आधार पर, जहां कही भी प्रशासनिक आधारों पर उपेक्षित हो, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थी का प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः निरीक्षण किया जाएगा।

8. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने वेतनमान के न्यूनतम पर पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि वेतनमान के न्यूनतम पर3586 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932 नियमित/ प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ-साथ इ0पी0एफ0/ जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरुप प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में तारीख .......मास...... वर्ष ......... में हस्ताक्षरित किया।

गवाह की उपस्थिति मेंः- 1........................................... ........................................... .........................................

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) 2.......................................... .......................................... ..............................................

(नाम व पूरा पता) साक्षी की उपस्थिति मेंः- 1........................................... ........................................... ......................................... (नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर) 2.......................................... .......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता)

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[Authoritative English Text of this Department Notification No.Shram (B)2-

23/97(Estt.)Rules dated 29-04-2010 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution

of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th April, 2010

No. Shram(B)2-23/97(Estt.)Rules.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Labour & Employment Department, Driver, Class-III (Non-Gazetted) (Non-Ministerial Services) Recruitment & Promotion Rules, 2002 notified vide this department notification of even number dated 15-11-2002 namely:-

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932 3587

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Labour & Employment Department, Driver, Class-III, (Non-Gazetted) Non-Ministerial Services, Recruitment & Promotion (First amendment) Rules, 2010.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendments of Annexure-"A".—In Annexure-"A" of the Himachal Pradesh Labour & Employment Deptt. Driver, Class-III (Non-Gazetted ) Non-Ministerial Services Recruitment & Promotion Rules,2002.

(a) For the exiting provisions against Col.No. 2 the following shall be substituted, namely:-

5 (Five)

(b) For the existing provisions against Col. No. 4 the following shall be substituted, namely:-

(i) Pay Scale for regular incumbents is Rs.5910-20200+ Rs. 2000/- Grade pay.

(ii) Emoluments for Contract employee is as per details given in Col. No. 15-A.

(c) For the existing provisions against Col. No. 10 the following shall be substituted, namely:-

100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col. No.15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.

(d) After Col. No.15, the following Col. No. 15-A shall be inserted, namely:-

3. Insertion of Rule 15-A in Annexure-"A".—15-A (Selection for appointment to the

post by Contract appointment ):

Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-

(1) CONCEPT.—(a) Under this policy the Driver in Department of Labour & Employment, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

(b) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(c) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HP PSC/HPSSSB.—The Labour Commissioner-cum-Director, Employment, H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in atleast two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.

3588 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Driver appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 7910 (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of Rs. 240/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as an annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINAY AUTHORITY.—The Labour Commissioner-cum- Director of Employment, H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruitment agency i.e. Labour Commissioner-cum-Director of Employment, H.P. (V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Labour Commissioner-cum- Director of Employment, H.P. from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these Rules.

TERMS AND CONDITIONS:

(a) The Contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs..7910/-P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs.240/- (3% of minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/section scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932 3589

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR,SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

By Order, ANIL KHACHI, Secretary.

________

ANNEXURE-"B"

Form of contract/ agreement to be executed between the Driver and the Government of

Himachal Pradesh through Labour Commissioner-cum-Director of Employment,

Himachal Pradesh

This agreement is made on this……...........…………..day of……….................…..in the year……..………..Between…………Sh./Smt……….......…….S/o/D/o Shri…………....………R/o …………………………………………Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Labour Commissioner-cum-Director of Employment, Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Driver on contract basis on the following terms & conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Driver for a period of 1 (one) year commencing on day of …………………………..and ending on the day of………………. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on…………………….And information notice shall not be necessary.

2. The Contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.7910/- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual Driver will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Driver. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Driver will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

3590 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932

6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/ her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/ DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1. …………………………………….. ……………………………………… ……………………………………… (Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY) 2. …………………………………….. ……………………………………… ……………………………………… (Name and Full Address) IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1. …………………………………….. ……………………………………… ……………………………………… (Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY) 2. …………………………………….. ……………………………………… ……………………………………… (Name and Full Address)

_______

वन विभागवन विभागवन विभागवन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2..............

संख्या एफसंख्या एफसंख्या एफसंख्या एफ....एफएफएफएफ....ईईईई....बी-एफ (3)-1/94-लूजबी-एफ (3)-1/94-लूजबी-एफ (3)-1/94-लूजबी-एफ (3)-1/94-लूज....----यत; हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत; मौजा बालीचौकी, उप तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश के निरीक्षण गृह व वन रक्षक गृह तथा अन्य भवन के निर्माण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932 3591 हेतू भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अघीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन भू-अजर्न समाहर्ता एवं उपमण्डलाघिकारी (नागरिक), गोहर, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतदद्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, एवं उपमण्डलाघिकारी (नागरिक), गोहर , जिला मण्डी के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला उप तहसील गांव खसरा नम्बर बीघा विश्वा विश्वांसी मण्डी बालीचौकी बालीचौकी 504 0 1 0 505 0 1 5 506 0 5 2 किता 3 0 7 7

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव।

_____

लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग

शुद्धि पत्र

शिमला-2, 10 अगस्त, 2010

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0) एफ(5) 109/2009सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0) एफ(5) 109/2009सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0) एफ(5) 109/2009सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0) एफ(5) 109/2009....----इस विभाग की दिनांक 27-07-2007 को जारी भू अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 6 व 7 के अन्तर्गत समसंख्यक अधिसूचना में गांव चडुगल, तहसील नालागढ़, जिला सोलन में खसरा नं0 20/1 रकवा 0-6, 28/1 रकबा 0-12 व 21/1 रकबा 0-6 बीघा के स्थान पर खसरा नं0 20/1 रकवा 1-6, 28/1 रकबा 1-8 व 21/1 रकबा 0-12 बीघा पढ़ा जाए ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।

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वन विभावन विभावन विभावन विभागगगग

अधिसूचना

शिमला-2, 28 जुलाई, 2010

संख्या एफसंख्या एफसंख्या एफसंख्या एफ....एफएफएफएफ....ईईईई....-बी-एफ-बी-एफ-बी-एफ-बी-एफ....(6)11/2005-लूज(6)11/2005-लूज(6)11/2005-लूज(6)11/2005-लूज....--------ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात्‌ हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल की यह राय है कि निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित क्षेत्र पर्याप्त पारिस्थितिक, प्राणिजात, वनस्पति-जात, भू-आकृति विज्ञान-जात या प्राणीविज्ञान-जात के महत्व के हैं। 3592 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932 अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 35 (1) के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोेग करते हुए, अधिसूचना संख्या एफ.एफ.ई.-बी-एफ. (3) 2/99 तारीख 28-5-1999 द्वारा अधिसूचित 754.40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाले विद्यमान ग्रेे हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव के और पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन या विकास के प्रयोजन के लिए 151 वर्ग किलोमीटर (सैंज वन्य प्राणी अभयारण्य 90 वर्ग किलोमीटर और तीरथन वन्य प्राणी अभयारण्य 61 वर्ग किलोमीटर) क्षेत्र को सम्मिलित करक े ग्रट्रेटे हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार करन े क े लिए उक्त अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को जोड़ने के अपने आशय की घोषणा करती हैं ।

अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची

क्रम संख्या विस्तार किए जाने वाले नेशनल पार्क का नाम घटक (i)जिला (ii)डिवीजन विद्यमान ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान में सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र की प्रस्तावित सीमाएं
1 गे्रट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान (क) कुल्लू (ख) शमशी तीर्थन वन्य प्र्राणी अभयारण्य :- उतर : शापाकन्नी धार और गारगरासन धार उ तर उतर उतर प ू र्व पूर्व ः श्रीखण्ड धार और पार्वती तथा तीर्थन नाला को पूर्व पूर्व विभाजित करने वाली रेखा । द क्षिण : दक्षिण : बुंगधार और दयोरी धार अर्थात ब्यास तथा सतलुज दक्षिण : दक्षिण : कैचमैंट को विभाजित करने वाली रेखा । प पश्चिम ः नरसरोपा थाच से नाला के साथ-साथ सीमा श्चिम ः पश्चिम ः पश्चिम ः सतम्भ न0 4 जो कि 2/25 (रखुडीं जंगल) का है, उसके पश्चात्‌ 2/22 जंगल की सीमा के साथ सीमा सतम्भ न0 3 तक- चौरा नाला जोकि 2/22 और 2/23 (बासू जंगल) को अलग - अलग करता है उसके पश्चात विसचुल थाच तक रिज के साथ और तब दक्षिण की तरफ बालखाक नाला के साथ और फिर उसके नीचे बसलूउ थाच और तब पूर्व की तरफ 2/12 की उतर पूर्व की सीमा कम्र्पाटमैंट न0 2 और 3 जो कि 2/20 बसंद को बिन्दू 11759 फुट उंचाई दयोधार पर मिलती है । सैंज वन्य प्राणी अभयारण्यः- उतर : सैंज तथा जीवानाल घाटी को बाटने वाली मुख्य धार उतर उतर उतर पर एक बिन्दू जहां से एक नाला (मझान गांव के पूर्व में) का उदगम है से मुख्य धार के साथ पूर्व की ओर जो कि वालीधार और जरौनधार है । पूर्व : जरौनधार से जरौनथाच, चाओस नाला के नीचे चाओस पूर्व पूर्व पूर्व नाला के साथ जहां ये सैंज खड से मिलता है । दक्षिण : सैंज नदी के साथ नीचे की ओर, और पश्चिम में दक्षिण दक्षिण दक्षिण मझान नाला के साथ सैंज नदी के मिलने तक मझान गांव के पूर्व में । पश्चिम ः सैंज खड और मझान नाला के मिलान बिन्दू से पश्चिम पश्चिम पश्चिम मझान नाला के साथ सैंज और जीवानाल धाटी को विभाजित करने वाली मुख्य धार तक (बाहली धार) ।

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932 3593 क्षेत्रःक्षेत्रःक्षेत्रःक्षेत्रः-----विद्यमान सैंज (90 वर्ग कि0मी0) और तीर्थन (61 वर्ग कि0मी0) वन्य जीव अभयारण्यों के 151 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र को विद्यमान ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान के 754.40 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र में मिलाया जाता है ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(6)11/2005, Dated

28th July, 2010 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th July, 2010 No. FFE-B-F(6) 11/2005.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh, after careful consideration is of the view that the areas mentioned in the Schedule below are of adequate ecological, faunal, floral, geomorphological or Zoological significance.

Now therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in her under Section 35 (1) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 is pleased to declare her intention to add the areas as specified in the said Schedule as extension to the Great Himalayan National Park, notified vide Notification No. FFE-B-F(3)2/99 dated 28-5-1999, by including an area of 151 sq. km ( Sainj WLS 90 sq. km & Tirthan WLS 61 sq. km) to the existing Great Himalayan National Park having an area of 754.40 sq. km for the purpose of protecting, propagating, or developing wildlife, or its environment.

SCHEDULE

Sr. No Name of National Park to be extended Constituents i) District ii) Division Proposed boundaries of the area to constitute as inclusion to the existing Great Himalayan National Park
1. Great Himalayan National Park i) Kullu ii) Shamshi (WL) Division SAINJ WLS NORTH:- From a point in main ridge dividing Sainj and Jiwa Nal Valleys where a nala (East of Majhan village) takes its origin then along the main ridge east wards that is Bhali Dhar and Jaraun Dhar. EAST:- Jaraun Dhar to Jaraun Thatch, chayos nal towards along chayos nala upto its confluence with Sainj river. SOUTH:- Along Sainj river downward and towards west upto the confluence of Sainj river with Majhan Nala east of Majhan village. WEST:- From a point of confluence of Majhan Nala with Sainj river along with Majhan Nala upto main ridge dividing
Sainj and Jiwa nal valley i.e. Bahli Dhar. Area: 90 sq. Kms. TIRTHAN WLS: NORTH : Shupakuni Dhar and Gargarasan Dhar. EAST: Shrikhand Dhar and dividing line between Parbati and Tirthan nala. SOUTH: Bung Dhar and Deori Dhar i.e. dividing line between Sutlej and Beas catchment. WEST: From Nasrupa Thatch along with a nala to boundary Pillar NO. 4 of 2/25 (Rakhundi Forests). Then along forest boundary of 2/22 till B.P. No. 3 then Choara nala dividing 2/22 & 2/23 (Basu forests) then ridge till Bischul Thatch and then nala going South ward and joining Balkhack nala below Basico Thatch then eastern boundary of 2/12 and North West boundary of compartment NO. II and III of 2/20 (Basand) till it joins Deodhar a point 11.759. Area: 61 sq. kms.
3594 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932

Area: This area of 151 sq km. is merger of existing Sainj (90 sq. km.) & Tirthan (61 sq. km) Wildlife Sanctuaries to existing area of 754.40 sq. km. of the Great Himalayan National Park Shamshi.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary.

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वन विभागवन विभागवन विभागवन विभाग

अधिसूचना

शिमला, 28 जुलाई, 2010

संख्या संख्या संख्या संख्या एफएफएफएफ....एफएफएफएफ....ईईईई....-बी-एफ-बी-एफ-बी-एफ-बी-एफ....(6)11/2005-ल(6)11/2005-ल(6)11/2005-ल(6)11/2005-लूूूूजजजज....--------तारीख शिमला, जुलाई, 2010 ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात्‌ हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल की यह राय है कि निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित क्षेत्र पर्याप्त पारिस्थितिक, प्राणिजात, वनस्पति-जात, भू-आकृति विज्ञान-जात या प्राणीविज्ञान-जात के महत्व के हैं। अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 (1) के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या एफ.एफ.ई.-बी-एफ. (6) 26/99 तारीख 23-10-1999 द्वारा अधिसूचित 4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाले विद्यमान रेणुकाजी वन्य जीव अभ्यारण्य में वन्य जीव के और पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन या विकास के प्रयोजन के लिए 0.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को उक्त अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र में सम्मिलित करते हुए विद्यमान रेणुकाजी वन्य जीव अभ्यारण्य का विस्तार करने के अपने आशय की घोषणा करती हैं।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932 3595 अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची

क्रम संख्या विस्तार किए जाने वाले राष्ट्रीय उद्यान का नाम घटक (i)जिला (ii)डिवीजन विद्यमान रेणुकाजी वन्य जीव अभयारण्य में सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र की प्रस्तावित सीमाएं
1 र े णुकाजी वन्य जीव अभयारण्य (क) सिरमौर (ख) रेणुकाजी उतर : जम्मूकोटी, लथयाना, कटामाणी शामलात भूमि। उतर उतर उतर पूर्व प ू प प र्व :ःःः खालाक्यार गांं की कृषि भूमि व शामलात भूमि। र्व ू र्व ू दक्षिण : रेणुकाजी वन्य जीव अभयारण्य । दक्षिण दक्षिण दक्षिण पश्चिम पश्चिम :ःःः खेलरु, कुनक्यार गांव की निजि भूमि से रेणुकाजी पश्चिम पश्चिम वन्य जीव अभयारण्य की वर्तमान सीमा तक ।

क्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्र....--------0.5 कि मी0 का यह क्षेत्र रेणुकाजी वन्य जीव अभयारण्य के विद्यमान 4 वर्ग कि0 मी0 क्षेत्र को विस्तृत करेगा।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(6)11/2005, Dated

28th July, 2010 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th July, 2010

No. FFE-B-F(6) 11/2005.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh, after careful consideration is of the view that the areas mentioned in the Schedule below are of adequate ecological, faunal, floral, geomorphological, natural or Zoological significance.

Now therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in her under Section 18 (1) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 is pleased to declare her intention to add the areas as specified in the said schedule as extension to the Renukaji Wildlife Sanctuary notified vide Notification No. FFE-B-F-(6)-26/99 dated 23-10-1999 by including an area 0.5 sq. km to the existing Renukaji Wildlife Sanctuary having area 4 sq. km for the purpose of protecting, propagating, or developing wildlife, or its environment.

SCHEDULE

Sr. No Name of WL Sanctuary to be extended Constituents i) District ii) Division Proposed boundaries of the area to constitute as inclusion to the existing Renukaji Wildlife Sanctuary
1. Renukaji Wildlife Sanctuary i) Sirmaur ii) Renukaji NORTH:- Boundary of Jammukoti, Lathyana, Kathmari Shamlat. EAST:- Cultivated land and Shamlat Forest of Khalla Kiar village.
SOUTH:- Existing boundary of WLS of RF Renukaji. WEST:- Private land of Khelroo village upto existing Boundary of Renukaji WLS.
3596 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932

Area: This area of 0.5 sq. km shall constitute extension to the existing 4 sq. km area of Renukaji Wildlife Sanctuary.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary.

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वन विभागवन विभागवन विभागवन विभाग

अधिसूचना

शिमला, 28 जुलाई, 2010

संख्या एफसंख्या एफसंख्या एफसंख्या एफ....एफएफएफएफ....ईईईई....-बी-एफ-बी-एफ-बी-एफ-बी-एफ....(6)11/2005-लजू(6)11/2005-लजू(6)11/2005-लजू(6)11/2005-लजू....--------ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात्‌ हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल की यह राय है कि निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित क्षेत्र पर्याप्त पारिस्थितिक, प्राणिजात, वनस्पति-जात, भू-आकृति विज्ञान-जात या प्राणीविज्ञान-जात के महत्व के हैं।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 (1) के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयागे करते हुए, अधिसूचना संख्या एफ.एफ.ई.-बी-एफ. (6) 21/99 तारीख 1-11-1999 द्वारा पूर्वतर अधिसूचित 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाले विद्यमान तालरा वन्य जीव अभयारण्य में वन्य जीव के और पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन या विकास के प्रयोजन के लिए 6.08 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को उक्त अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र में सम्मिलित करते हुए तालरा वन्य जीव अभयारण्य का विस्तार करने के अपने आशय की घोषणा करती हैं।

अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची

क्रम संख्या विस्तार किए जाने वाले वन्य जीव अभयारण्य का नाम घटक (i)जिला (ii)डिवीजन विद्यमान तालरा वन्य जीव अभयारण्य में सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र की प्रस्तावित सीमाएं
1 तालरा वन्य जीव अभयारण्य (क)शिमला (ख) रोहड़ू उतरउतरउतरउतर : डी0पी0एफ0 रावीगढ़ सी.5 में बनकोट टीबा- थनाली थाच सी. 5 - अशरी धार सी. 6 के साथ- रेटरु थाच/सबला थाच सी.9 तक - छाजपुर नाला के साथ रोहडू वन मण्डल के छाजपुर सी. 12 सी.13 तथा वर्तमान तालरा वन्य प्राणी शरण्य के सी. 11 के साथ सी. 14 (बी) को सम्मिलित करते हुए आरक्षित वन सी. 15 की सीमा तक। (रोहडू वन मण्डल की सीमा के साथ-साथ) । प पूवूवूवूर्व प प र् : आरक्षित वन सी. 15 से रोहडू वन मण्डल के सी. 17 र् र् वन के साथ लगती हुई काशटा सी. 1 तक। (रोहडू वन मण्डल व उतराखण्ड राज्य की संयुक्त सीमा)
दक्षिण दक्षिण ः ः ः ः चौपाल वन मण्डल का खोरा वन व उतराखण्ड दक्षिण दक्षिण राज्य की सीमा । प श्चिम पश्चिम :ःःः ऑली देहात, गुरार देहात, सराच वन, थनाल वन, पश्चिम पश्चिम रिंगा वन, ललान वन तक - रावी गढ़ वन सी. 5 व सी. 6 के शिखर ।
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932 3597

क्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्र....--------6.08 वर्ग कि0 मी0 का यह क्षेत्र तालरा वन्य जीव अभयारण्य के विद्यमान 40 वर्ग कि0 मी0 क्षेत्र को विस्तृत करेगा ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(6)11/2005, Dated

28th July, 2010 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th July, 2010

No. FFE-B-F(6) 11/2005.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh, after careful consideration is of the view that the areas mentioned in the Schedule below are of adequate ecological, faunal, floral, geomorphological, natural or Zoological significance.

Now therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in her under Section 18 (1) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 is pleased to declare her intention to add the areas as specified in the said schedule as extension to the Talra Wildlife Sanctuary notified vide Notification No. FFE-B-F-(6)-21/99 dated 1-11-1999 by including an area 6.08 sq. km to the existing Talra Wildlife Sanctuary having an area of 40 sq. km for the purpose of protecting, propagating, or developing wildlife, or its environment.

SCHEDULE

Sr. No Name of WL Sanctuary to be extended Constituents i) District ii) Division Proposed boundaries of the area to constitute as inclusion to the existing Talra Wildlife Sanctuary
1. Talra WL Sanctuary i) Shimla ii) Rohru NORTH:- Bankot Tiba (Top) of DPF Rawigarh C.5, Thanali Thach C.5 along Ashri dhar C.6-Retru Thach / Sabla Thach upto C.9 along Chhachpur Nallah upto C.12 and C.13 of Chhachpur (Rohru Division) and touches to C.11 of existing boundary of WLS. Boundary started from existing C.11 covering C.14 (b) and touches to C.15 Reserve Forests. The entire boundary touches Rohru Forest Division.
EAST:- Boundary starts from C.15 RF alongwith Rohru Forest Division (C.17) upto Kashta (C.1) Forest. The boundary falls between Rohru Forest Division and boundary of Uttrakhand State boundary. SOUTH:- Uttrakhand Pradesh Territory and Khora Forests (Chopal Forest Division). WEST:- Auli Dehat, Gurar Dehat, Sarach forests, Thanal forests, Ringa forest upto Lallan forest- Ravigarh forest C.6 and C.5 (top).
3598 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932

Area:- This area of 6.08 sq. km shall constitute extension of the existing 40 sq. km area of Talra Wildlife Sanctuary.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary.

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ववववन विभागन विभागन विभागन विभाग

अधिसूचना

शिमला, 28 जुलाई, 2010

संख्या एफसंख्या एफसंख्या एफसंख्या एफ....एफएफएफएफ....ईईईई....-बी-एफ-बी-एफ-बी-एफ-बी-एफ....(6)11/2005-लूज(6)11/2005-लूज(6)11/2005-लूज(6)11/2005-लूज.--ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात्‌ हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल की यह राय है कि निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित क्षेत्र पर्याप्त पारिस्थितिक, प्राणिजात, वनस्पति-जात, भू-आकृति विज्ञान-जात या प्राणीविज्ञान-जात के महत्व के हैं।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 (1) के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग कर े हुए, अधिसूचना संख्या एफ.एफ.ई.-बी-एफ. (6) 29/99 तारीख 1-11-1999 द्वारा पूर्वतर अधिसूचित 1400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाले विद्यमान किब्बर वन्य जीव अभयारण्य में वन्य जीव के और पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन या विकास के प्रयोजन के लिए 867 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को उक्त अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र में सम्मिलित करते हुए किब्बर वन्य जीव अभयारण्य का विस्तार करने के अपने आशय की घोषणा करती हैं ।

अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची

क्रम संख्या विस्तार किए जाने वाले वन्य जीव अभयारण्य का नाम घटक (i)जिला (ii)डिवीजन विद्यमान किब्बर वन्य जीव अभयारण्य में सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र की प्रस्तावित सीमाएं
1 किब्बर वन्य जीव अभयारण्य (क) लहौल व स्पिति (ख) स्पिति उतर उतर : हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर राज्य की संयुंक्त उतर उतर सीमा पर टकलिंगला के उपर चोटी से सीमा के साथ नूरबु ला तक । प ू र् ः नूरबु ला से हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर राज्य वपूवपूवपूर्व र् र् की संयुक्त सीमा के साथ-साथ वर्तमान किब्बर वन्य प्राणी शरण्य की सीमा तक जहां यह उल्टी V का आकार बनाती है ।
दक्षिण : किब्बर वन्य जीव अभयारण्य की उतरी सीमा । दक्षिण दक्षिण दक्षिण प पश्चिम : किब्बर वन्य जीव अभयारण्य के पश्चिमी छोर पर श्चिम : पश्चिम : पश्चिम : स्थित प्रांग ला से धार के साथ टकलिंग ला की ओर धार होती हुई हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर राज्य की अन्तर राज्य सीमा तक ।
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932 3599

क्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्र....--------867 वर्ग कि0 मी0 का यह क्षेत्र किब्बर वन्य जीव अभयारण्य के विद्यमान 1400 वर्ग कि0 मी0 क्षेत्र को विस्तृत करेगा ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(6)11/2005, Dated 28th

July, 2010 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th July, 2010

No. FFE-B-F(6) 11/2005.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh, after careful consideration is of the view that the areas mentioned in the Schedule below are of adequate ecological, faunal, floral, geomorphological, natural or Zoological significance.

Now therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in her under Section 18 (1) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 is pleased to declare her intention to add the areas as specified in the said schedule as extension to the Kibber Wildlife Sanctuary notified vide Notification No. FFE-B-F-(6)-29/99 dated 1-11-1999 by including an area 867 sq. km to the existing Kibber Wildlife Sanctuary having area 1400 sq. km for the purpose of protecting, propagating, or developing wildlife, or its environment.

SCHEDULE

Sr. No Name of WL Sanctuary to be extended Constituents i) District ii) Division Proposed boundaries of the area to constitute as inclusion to the existing Kibber Wildlife Sanctuary
1. Kibber WL Sanctuary i) Lahaul & Spiti ii) Spiti NORTH:- Boundary starts from a peak above Takling la on the interstate boundary of Himachal Pradesh & J & K and follows interstate boundary upto Nurbu la. EAST:- From Nurbu la boundary again follows interstate boundary of H.P. & J&K and meet the boundary of existing Kibber Wildlife Sanctuary at the point where it forms inverted V shape. SOUTH:- On the south the existing
North boundary of Kibber Wildlife Sanctuary. WEST:- Boundary starts from Prangla on the western limits of Kibber Wildlife Sanctuary boundary and moves along a ridge towards Takling la and then follows a ridge and touches interstate boundary of HP & J&K.
3600 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932

Area:- This area of 867 sq. km shall constitute extension of the existing 1400 sq. km area of Kibber Wildlife Sanctuary.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary.

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वन विभागवन विभागवन विभागवन विभाग

अधिसूचना

शिमला, 28 जुलाई, 2010

संख्या एफसंख्या एफसंख्या एफसंख्या एफ....एफएफएफएफ....ईईईई....-बी-एफ-बी-एफ-बी-एफ-बी-एफ....(6)11/20(6)11/20(6)11/20(6)11/2005-लूज05-लूज05-लूज05-लूज....--------ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात्‌ हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल की यह राय है कि निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित क्षेत्र पर्याप्त पारिस्थितिक, प्राणिजात, वनस्पति-जात, भू-आकृति विज्ञान-जात या प्राणीविज्ञान-जात के महत्व के हैं।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 (1) के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या एफ.एफ.ई.-बी-एफ. (6) 16/99 तारीख 23-10-1999 द्वारा पूर्वतर अधिसूचित 278 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाले विद्यमान नारगू वन्य जीव अभयारण्य में वन्य जीव के और पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन या विकास के प्रयोजन के लिए 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को उक्त अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र में सम्मिलित करते हुए नारगू वन्य जीव अभयारण्य का विस्तार करने के अपने आशय की घोषणा करती हैं।

अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची

क्रम संख्या विस्तार किए जाने वाले वन्य जीव अभयारण्य का नाम घटक (i)जिला (ii)डिवीजन विद्यमान नारगू वन्य जीव अभयारण्य में सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र की प्रस्तावित सीमाएं
1 नारगू वन्य जीव अभयारण्य (क) कुल्लू (ख) कुल्लू उतर ः शिरार टिब्बा से सर्वे ऑफ इंंिडया के बेंचमार्क नं0 उतर उतर 4034 मी0 से 4042 मी0 से सरीगल्लू 3737 मी0 से सेरी धार 4210 मी0 से - 4603 मी0 से भेरलगां पास 4139 मी0 उंचाई से गरालटिनू गल्लू तक । वहां से संरक्षित वन घोरढूग की सीमा के साथ - 2664 मी0 उंचाई से सरवरी खड के साथ रुवाडु थाच होते हुए समालंग से चेबानाग संरक्षित वन की सीमा के साथ 2582 मी0 उंचाई तक से केला का रॉव थाच से माली डुग - 2459 मी0 उंचाई तक,
से संरक्षित वन सापुरनाल व गोहागं की सीमा के साथ वन विश्राम गृह करानें तक । प पूर्व : कराने वन विश्राम गृह से संरक्षित वन भूबुनाल में डाली ू र्व पूर्वपूर्व तक से जम्मूनाल संरक्षित वन व लारंगथाच संरक्षित वन सीमा के साथ जोंगा गांव तक से आरक्षित वन जोंगा व संरक्षित वन माटिनाफा की सीमा से गुजरते नाले के साथ इसके पाह नाला में संगम बिन्दू होते हुए खोखन वन्य जीव अभयारण्य की सीमा तक । द दक्षिण : खोखन वन्य जीव अभयारण्य । क्षिण दक्षिण दक्षिण पश्चिम : नारगू वन्य जीव अभयारण्य । पश्चिम पश्चिम पश्चिम
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932 3601

क्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्र....--------40 वर्ग कि0 मी0 का यह क्षेत्र नारगू वन्य जीव अभयारण्य के विद्यमान 278 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र को विस्तृत करेगा ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(6)11/2005, Dated 28th

July, 2010 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th July, 2010

No. FFE-B-F(6) 11/2005.— Whereas, the Governor, Himachal Pradesh, after careful consideration is of the view that the areas mentioned in the Schedule below are of adequate ecological, faunal, floral, geomorphological, natural or Zoological significance.

Now therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in her under Section 18 (1) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 is pleased to declare her intention to add the areas as specified in the said Schedule as extension to the Nargu Wildlife Sanctuary, notified vide Notification No. FFE-B-F-(6)-16/99 dated 23-10-1999 by including an area of 40 sq. km to the existing Nargu Wildlife Sanctuary having an area of 278 sq. km for the purpose of protecting, propagating, or developing wildlife, or its environment.

SCHEDULE

Sr. No Name of WL Sanctuary to be extended Constituents i) District ii) Division Proposed boundaries of the area to constitute as inclusion to the existing Nargu Wildlife Sanctuary
1. Nargu WL Sanctuary i) Kullu ii) Kullu NORTH:- From Shirar Ra Tibbo to SOI Bench Mark No. 4034 to 4042 to Seri Galu 3737 to Seri dhar upto 4210 to 4603 to Bherlanga pass 4139 to Garalatinu Galu then along the
boundary of Ghordug PF, thence to 2664 thence along Sarwari Khad to Ruaru ra thach to Samalang thence along the boundary of Chebanag PF upto 2582 to Kelakarao thach to Malidug to 2459 thence along boundary of Sapurnal PF, Gohang PF, upto FRH Karaun. EAST:- Karaun FRH to Dali in Bhubunal PF thence along Jamunal PF and Larangthach PF upto Jonga village thence along Jonga RF boundary to Matianafa PF boundary along stream upto its confluence with Paha nala upto the boundary of Khokhan sanctuary. WEST:- Nargu Sanctuary SOUTH:-Khokhan sanctuary.
3602 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932

Area:- This area of 40 sq. km shall constitute extension of the existing 278 sq. km area of Nargu Wildlife Sanctuary.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary.

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वन विभागवन विभागवन विभागवन विभाग

अधिसूचना

शिमला, 28 जुलाई, 2010

संख्या एफसंख्या एफसंख्या एफसंख्या एफ....एफएफएफएफ....ईईईई....-बी-एफ-बी-एफ-बी-एफ-बी-एफ....(6)11/2005-ल(6)11/2005-ल(6)11/2005-ल(6)11/2005-लूजूजूजूज....--------ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात्‌ हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल की यह राय है कि निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित क्षेत्र पर्याप्त पारिस्थितिक, प्राणिजात, वनस्पति-जात, भू-आकृति विज्ञान-जात या प्राणीविज्ञान-जात के महत्व के हैं।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 (1) के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोे करते हुए, अधिसूचना संख्याः एफ.एफ.ई.-बी-एफ. (6) 6/99 तारीख 23-10-1999 द्वारा पर्वूतर अधिसूचित धरातल पर 324.30 वर्ग किलोमीटर (379 वर्ग किलोमीटर अधिसूचित क्षेत्र) जमीनी क्षेत्र वाले विद्यमान कुगती वन्य जीव अभयारण्य में वन्य जीव के और पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन या विकास के प्रयोजन के लिए 90 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को उक्त अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र में सम्मिलित करते हुए कुगती वन्य जीव अभयारण्य का विस्तार करने के अपने आशय की घोषणा करती हैं।

अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची

क्रम संख्या विस्तार किए जाने वाले वन्य जीव अभयारण्य का नाम घटक (i)जिला (ii)डिवीजन विद्यमान कुगती वन्य जीव अभयारण्य में सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र की प्रस्तावित सीमाएं
1 कुगती वन्य जीव अभयारण्य (क) चम्बा (ख)भरमौर उतरउतरउतरउतर ः जिला लाहौल- स्पिति व वन्य प्राणी अभयारण्य तुन्दाह की सांझी सीमा पर स्थित बिन्दू वरा कंड़ा (5857 मी0
उंचाई) से पूर्वी दिशा में चौबिया पास (4466 मी0 उंचाई) तथा कुगती वन्य जीव अभयारण्य की सीमा । प पूर्व ः जिला लाहौल-स्पिति की सीमा पर चौबिया पास से ू र्व पूर्व पूर्व शुरु हो कर कुगती वन्य जीव अभयारण्य की सीमा के साथ 4460 मी0 उंचाई पर स्थित संयुक्त बिन्दू से होते हुए चौबिया नाला के साथ काओ 2940 मी उंचाई तक - दक्षिण दिशा में। दक्षिण दक्षिण ः कगु ती वन्य जीव अभयारण्य की सीमा पर दक्षिण दक्षिण 2940 मी0 की उंचाई पर संयुक्त बिन्दू से दरुन (4225 मी0) होते हुए पश्चिम दिशा में वन्य प्राणी अभयारण्य तुन्दाह की सीमा तक । प श्चिम पश्चिम ःःःः तुन्दाह वन्य जीव अभयारण्य की सीमा पर स्थित पश्चिम पश्चिम संयुक्त बिन्दू से शुरु हो कर 5857 मी0 उंचंई पर बडा़ कांडा से होते हुए जिला लाहौल स्पिति की सीमा तक ।
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932 3603

क्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्र....--------90 वर्ग कि0 मी0 का यह क्षेत्र कुगती वन्य जीव अभयारण्य के विद्यमान 324.30 वर्ग कि0 मी0 क्षेत्र को विस्तृत करेगा ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(6)11/2005, Dated 28th

July, 2010 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th July, 2010

No. FFE-B-F(6) 11/2005.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh, after careful consideration is of the view that the areas mentioned in the Schedule below are of adequate ecological, faunal, floral, geomorphological, natural or Zoological significance.

Now therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in her under Section 18 (1) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 is pleased to declare her intention to add the aforesaid areas as specified in the said schedule as extension to the Kugti Wildlife Sanctuary, notified vide Notification No. FFE-B-F-(6)-6/99 dated 23-10-1999 by including an area of 90 sq. km to the existing Kugti Wildlife Sanctuary having area on ground 324.30 sq. km (notified area 379 sq. km) for the purpose of protecting, propagating, or developing wildlife, or its environment.

Sr. No Name of WL Sanctuary to be extended Constituents i) District ii) Division Proposed boundaries of the area to constitute as inclusion to the existing Kugti Wildlife Sanctuary
1. Kugti WL Sanctuary i) Chamba ii) Bharmaur NORTH:- Starting from the common boundary line of District Lahaul & Spiti and Wildlife Sanctuary Tundah at
conjunction point Vara Kanda at 5857 Mtr. height, follows Chobia Pass at 4466 Mtr. height and Wildlife Sanctuary Kugti towards Eastern direction. EAST:- Starting from Chobia Pass on boundary line of District Lahual & Spiti follows boundary of Kugti Wildlife Sanctuary via conjunction point at 4460 Mtr. height along Chobia Nalla up to Kao at 2940 Mtr. height towards Southern direction. SOUTH:- Starting from conjunction point of Kugti Wildlife Sanctuary at 2940 Mtr. height, follows drun at 4225 Mtr. height up to Tundah Wildlife Sanctuary towards Western direction. WEST:- Starting from the conjunction point along Tundah Wildlife Sanctuary at boundary line follows Bara Kanda at 5857 Mtr. height up to boundary of Lahaul and Spiti district.
3604 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932

Area:- This area of 90 sq. km shall constitute extension of the existing 324.30 sq. km area of Kugti Wildlife Sanctuary.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary.

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वन विभागवन विभागवन विभागवन विभाग

अधिसूचना

शिमला, 28 जुलाई, 2010

संख्या एफसंख्या एफसंख्या एफसंख्या एफ....एफएफएफएफ....ईईईई....-बी-एफ-बी-एफ-बी-एफ-बी-एफ....(6)11/2005-लूज(6)11/2005-लूज(6)11/2005-लूज(6)11/2005-लूज.--ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात्‌ हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल की यह राय है कि निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित क्षेत्र पर्याप्त पारिस्थितिक, प्राणिजात, वनस्पति-जात, भू-आकृति विज्ञान-जात या प्राणीविज्ञान-जात के महत्व के हैं।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 (1) क े अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या एफ.एफ.ई.-बी-एफ. (6) 3/99 तारीख 1-11-1999 द्वारा पूर्वतर अधिसूचित 330 वर्ग किलोमीटर (103 वर्ग किलोमीटर अधिसूचित क्षेत्र) जमीनी क्षेत्र वाले विद्यमान सैच-तुअआन-नाला वन्य जीव अभयारण्य में वन्य जीव के और पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन या विकास के प्रयोजन के लिए 113.27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को उक्त अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र में सम्मिलित करते हुए सैच- तुआन- नाला वन्य जीव अभयारण्य का विस्तार करने के अपने आशय की घोषणा करती हैं ।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932 3605 अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची

क्रम संख्या विस्तार किए जाने वाले वन्य जीव अभयारण्य का नाम घटक (i)जिला (ii)डिवीजन विद्यमान सैच तुआन नाला वन्य जीव अभयारण्य में सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र की प्रस्तावित सीमाएं
1 सैच-तुआन-नाला वन्य जीव अभयारण्य (क) चम्बा (ख) पांगी उतरउतरउतरउतर : सर्वे ऑफ इंडिया के बेंचमार्क न0 5105 मी0 उंचाई से नई सीमा रेखा के साथ सैच-तुआन-नाला वन्य जीव अभयारण्य की सीमा पर छलयाली का सिरा (चसाग 2727 मी0 उंचाई) बिन्दू तक से पूर्वी दिशा में । पूव प र्व ः चसाग 2727मी0 उंचाई बिन्दू से सैच-तुआन-नाला ू र् प र्व पूर्व ू वन्य जीव शरण्य की सीमा के साथ-साथ मलकोटू (6058 मी0 उंचाई) होते हुए घोरधार जोत 5256 मी0 उंचाई तक। द दक्षिण : घोरधार जोत 5256 मी0 की उंचाई से काली वाडी क्षिण दक्षिण दक्षिण गलेशियर के साथ पश्चिम दिशा की ओर । प श्चिम पश्चिम ः 5685 मी0 उंचाई बिन्दू से सिधनी धार के साथ पश्चिम पश्चिम चलयाली का सिरा तक उतर दिशा में ।

मी0 क्षेत्र को विस्तृत करेगा ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(6)11/2005, Dated

28th July, 2010 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th July, 2010

No. FFE-B-F(6) 11/2005.— Whereas, the Governor, Himachal Pradesh, after careful consideration is of the view that the areas mentioned in the Schedule below are of adequate ecological, faunal, floral, geomorphological, natural or Zoological significance.

Now therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in her under Section 18 (1) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 is pleased to declare her intention to add the areas as specified in the said schedule as extension to the Sech Tuan Nalla Wildlife Sanctuary notified vide Notification No. FFE-B-F-(6)-3/99 dated 1-11-1999 by including an area 113.27 sq. km to the existing Sech Tuan Nalla Wildlife Sanctuary having area on ground 330 sq. km (notified area 103 sq. km) for the purpose of protecting, propagating, or developing wildlife, or its environment.

3606 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932 SCHEDULE
Sr. No Name of WL Sanctuary to be extended Constituents i) District ii) Division Proposed boundaries of the area to constitute as inclusion to the existing Sech Tuan Nalla Wildlife Sanctuary
1. Sech Tuan Nalla WL Sanctuary i) Chamba ii) Pangi NORTH:- Starting from a point at 5105 mtr. height follows new boundary line up to Wildlife Sanctuary Sech Tuan at Chhaliali ka Sira (Chasag) at 2727 mtr. height towards Eastern Direction. EAST:- Starting from the Chasag at 2727 mtr. height along boundary line of Sechu Tuan Wildlife Sanctuary follows Malkotu at 6058 mtr. height up to Ghordhar Jot at 5256 mtr. height. SOUTH:- Starting from Ghardhar Jot at 5256 mtr. height follows Kalibari glacier towards Western direction. WEST:- Starting from a point at 5685 mtr. height follows Sidhani Dhar up to Chaliali Ka Sira towards Northern direction.

Area:- This area of 113.27 sq. km shall constitute extension of the existing 330 sq. km area of Sech Tuan Nalla Wildlife Sanctuary.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary.

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वन विभागवन विभागवन विभागवन विभाग

अधिसूचना

शिमला, 28 जुलाई, 2010

संख्या एफसंख्या एफसंख्या एफसंख्या एफ....एफएफएफएफ....ईईईई....-बी-एफ-बी-एफ-बी-एफ-बी-एफ....(6)11/2005-लूज(6)11/2005-लूज(6)11/2005-लूज(6)11/2005-लूज....--------ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात्‌ हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल की यह राय है कि निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित क्षेत्र पर्याप्त पारिस्थितिक, प्राणिजात, वनस्पति-जात, भू-आकृति विज्ञान-जात या प्राणीविज्ञान-जात के महत्व के हैं।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 35 (1) के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वन्य जीव के और पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन या विकास के प्रयोजन के लिए उक्त अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट 104 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को नए राष्ट्रीय उद्यान नामतः इन्द्रकिला का गठन करने के अपने आशय की घोषणा करती हैं ।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932 3607 अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची

क्रम संख्या राष्ट्रीय उद्यान का नाम घटक (i)जिला (ii)डिवीजन नए इन्द्रकिला राष्ट्रीय उद्यान का गठन करने के लिए क्षेत्र की प्रस्तावित सीमाएं
1 इन्द्रकिला राष्ट्रीय उद्यान (क) कुल्लू (ख)पारवती उतर : सर्वे ऑफ इंडिया के बेंचमार्क नं0 4270 मी0 उंचाई उतर उतर उतर से खरेई नाला में उपर की ओर बेंचमार्क नं0 4500 मी0 उंचाई तक तदपश्चात पीरपंजार श्रृंखला के साथ बे ंचमार्क नं0 4930 मी0 उंचाई तक । प ू वपूवपूवपूर्व : सर्वे ऑफ इंडिया के बेंचमार्क नं0 4930 मी0 उंचाई से 4265 मी0, 5290 मी0 उंचाई तक । (कुल्लू व लाहौल स्पिति जिला को विभाजित करती हुई पीर पंजाल पर्वत श्रेणी) । द दक्षिण : सर्वे ऑफ इंडिया के बेंचमार्क नं0 5290 मी0 उंचाई क्षिण : दक्षिण : दक्षिण : से पीरपंजाल श्रृंखला के साथ धार पर पांजुटापरी तक तदपश्चात्‌ बेंचमार्क नं0 4495 मी0 उंचाई से होती हुई गोगला-फाहलाकांडा तक । प पश्चिम ः फाहला कंडा से 3480 मी0 की कन्टूरलाईन के श्चिम पश्चिम पश्चिम साथ जोबरी नाला तक तदपश्चात इसके अलेंन नाला के साथ मिलाप बिन्दू बेंचमार्क नं0 4270 मी0 उंचाई तक ।

क्षेत्रः-क्षेत्रः-क्षेत्रः-क्षेत्रः--104 वर्ग कि0मी0 का यह क्षेत्र नए राष्ट्रीय उद्यान नामतः इन्द्रकिला का गठन करेगा ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(6)11/2005, Dated

28th July, 2010 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th July, 2010

No. FFE-B-F(6) 11/2005.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh, after careful consideration is of the view that the areas mentioned in the Schedule below are of adequate ecological, faunal, floral, geomorphological or Zoological significance.

Now therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in her under Section 35 (1) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 is pleased to declare her intention to constitute the areas of 104 Sq Km as specified in the said Schedule as new National Park namely Inderkilla, for the purpose of protecting, propagating, or developing wildlife, or its environment.

3608 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932 SCHEDULE
Sr. No Name of National Park Constituents i) District ii) Division Proposed boundaries of the area to constitute new Inderkilla National Park.
1. Inderkilla National Park i) Kullu ii) Parbati NORTH: From S.O.I. Bench mark No. 4270 thence upstream along Khrei nala upto S.O.I bench mark 4500 thence along the Pir Panjal Range upto S.O.I bench mark 4930. EAST: From S.O.I bench mark 4930 along Pir Panjal Range to S.O.I bench Mark 4265 thence upto 5290 (Boundary between District Kullu and Lahaul and Spiti). SOUTH: From S.O.I bench mark 5290 along Pir Panjal Range, thence along the ridge to Panju Tapri thence to S.O.I. bench mark 4495 to Gogla thence to Phahlakanda. WEST: From Phahlakanda along 3480 meter contour line to Jobrinala thence to its confluence with Alain nala upto S.O.I bench mark 4270.

Area: This area of 104 sq km. shall constitute a new National Park namely Inderkilla.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary.

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वन विभागवन विभागवन विभागवन विभाग

अधिसूचना

शिमला, 28 जुलाई, 2010

संख्या संख्या संख्या संख्या एफएफएफएफ....एफएफएफएफ....ईईईई....-बी-एफ-बी-एफ-बी-एफ-बी-एफ....(6)11/2005-लूज(6)11/2005-लूज(6)11/2005-लूज(6)11/2005-लूज....--------ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात्‌ हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल की यह राय है कि निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित क्षेत्र पर्याप्त पारिस्थितिक, प्राणिजात, वनस्पति-जात, भू-आकृति विज्ञान-जात या प्राणीविज्ञान-जात के महत्व के हैं।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 35 (1) के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वन्य जीव के और पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन या विकास के प्रयोजन के लिए उक्त अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट 710 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को नए राष्ट्रीय उद्यान नामतः खीरगंगा का गठन करने के अपने आशय की घोषणा करती हैं ।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932 3609 अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची

क्रम संख्या राष्ट्रीय उद्यान का नाम घटक (i)जिला (ii)डिवीजन नए खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान का गठन करने के लिए क्षेत्र की प्रस्तावित सीमाएं
1 खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान (क) कुल्लू (ख)पारवती उतर ः जिला कुल्लू व लाहौल स्पिति की सीमा पर स्थित उतर उतर उतर साराउमगा जोत से सर्वे ऑफ इंडिया के बेंचमार्क 5575मी0, 6260मी0,6440मी0, 6420मी., 5940मी0, शिगरिला 6230मी0, 5980मी0, 5620मी0, 5845मी0, 5505मी0, 5990मी0, 5855मी0, 5635मी0, 6015मी0, 5870मी0, 5795मी0, 6395मी0, 5995मी0, 5875मी0 और 6632मी0 से होते हुए पिनवैली राष्ट्रीय उद्यान की पश्चिमी सीमा तक । प ू र्व पूर्व : पिनवैली राष्ट्रीय उद्यान की सीमा पर सर्वे ऑफ इंंिडया पूर्वपूर्व के बेंचमार्क 6632 मी0 के नजदीक से जो पिनवैली राष्ट्रीय उद्यान की पश्चिमी सीमा के साथ सर्वे ऑफ इंडिया के बेंच मार्क नं0 5741 मी0 तक । (ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान की सीमा पर मिलान बिन्दू) द क्षिण दक्षिण : सर्वे ऑफ इंंिडया के बेंचमार्क 5741 मी0 से शुरु हो दक्षिण दक्षिण कर जो कि पिनवैली राष्ट्रीय उद्यान व गे्रट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान का मिलान बिन्दू है से गे्रट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान की वर्तमान उतरी सीमा के साथ-साथ भासकिनाग (5238मी0) उंचाई बिन्दू तक । प श्चिम पश्चिम ः गे्रट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान की उतरी सीमा पश्चिम पश्चिम फांगची धार पर स्थित भासकिनाग (5238मी0) उंचाई बिन्दू से शुरु हो कर वन सीमा के साथ-साथ सर्वे ऑफ इंंिडया के बेंचमार्क 5425 मी0, 5405मी0, बासूनाग 5479 मी0 से 5075 मी0 उंचाई को छूती हुई धार के साथ बकरकयारा खोल के शिखर तक-नाले के साथ-साथ नीचे की ओर पार्वती नदी पर निहाराथाच के निकट 3060 मी0 उंचाई बिन्दू तक-पार्वती नदी के दायें किनारे पर स्थित करीरी थाच के निकट 3060 मी0 उंचाई बिन्दू से नाले के साथ-साथ 4935 मी0 उंचाई बिन्दू तक, तदपश्चात धार को पार करके तोसनाल के सहायक नाले पर स्थित 2990 मी0 उंचाई बिन्दू तक । यहां से तोसनाल के साथ-साथ कोटलू थाच तक था कोटलू थाच से रास्ते के साथ-साथ उमगा थाच होते हुए जिला कुल्लू व लाहौल स्पिति की सीमा पर स्थित साराउमगा जोत तक ।

क्षेत्रः--क्षेत्रः--क्षेत्रः--क्षेत्रः--710 वर्ग कि0 मी0 का क्षेत्र नए राष्ट्रीय उद्यान नामतः खीर गंगा का गठन करेगा ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव।3610 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932

[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(6)11/2005, Dated

28th July, 2010 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th July, 2010

No. FFE-B-F(6) 11/2005.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh, after careful consideration is of the view that the areas mentioned in the Schedule below are of adequate ecological, faunal, floral, geomorphological, or Zoological significance.

Now therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in her under Section 35 (1) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 is pleased to declare her intention to constitute the area of 710 sq km. as specified in the said Schedule as new National Park namely Khirganga for the purpose of protecting, propagating, or developing wildlife, or its environment.

SCHEDULE

Sr. No Name of National Park Constituents i) District ii) Division Proposed boundaries of the area to constitute new National Park Khirganga
1. Khirganga National Park i) Kullu ii) Parbati North: From the Sara Umga Pass on the district boundary of Kullu and Lahul & Spiti, the boundary follows SOI benchmark 5575m, 6260m, 6440m, 6420m, 5940m, Shigrila 6230m, 5980m, 5620m, 5845m, 5505m, 5990m, 5855m, 5635m, 6015m, 5870m, 5795m, 6395m, 5995m, 5875m and 6632m to join the western boundary of the Pin Valley National Park. East: The boundary starts from near the SOI benchmark 6632m of the Pin Valley National Park and moves along the western boundary of this National Park upto the SOI 5741m which is also meeting point of the Great Himalayan National Park. South: The boundary begins from the meeting point SOI 5741m of Pin Valley NP and the Great Himalayan National Park and follows the existing northern boundary of Great Himalayan National Park upto Survey of India benchmark 5238m at Baskinag. West: The boundary starts from Baskinag 5238m (on Phangchi Dhar) located on the northern boundary of the Great Himalayan National Park. It moves along the forest boundary to the
SOI benchmark 5425m, 5405m, Basunag 5479m. The boundary moves along with the forest boundary and touches SOI 5075m, moving further along the ridge and then joining the top of the Bakar Kiara Khol. It goes down along the nalla to meet Parvati river at SOI 3060m near Nihara Thach. On the right bank of Parvati river, the boundary moves from SOI 3060 near Kriri thach along the nallah to meet the SOI 4935m, then it crosses the ridge to meet the tributary of Tos Nal below the SOI benchmark of 2990. The boundary from here onwards follows Tos Nal upto Kotlu thach. The boundary follows a prominent trek from Kotlu thach to Umga thach ending at the Sara Umga Pass on the district boundary of Kullu and Lahaul & Spiti
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932 3611

Area: This area of 710 sq km. shall constitute a new National Park namely Khirganga.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary.

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वन वन वन वन विभागविभागविभागविभाग

अधिसूचना

शिमला, 28 जुलाई, 2010

संख्या एफसंख्या एफसंख्या एफसंख्या एफ....एफएफएफएफ....ईईईई....-बी-एफ-बी-एफ-बी-एफ-बी-एफ....(6)11/2005-लजू(6)11/2005-लजू(6)11/2005-लजू(6)11/2005-लजू....--------ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात्‌ हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल की यह राय है कि निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित क्षेत्र पर्याप्त पारिस्थितिक, प्राणिजात, वनस्पति-जात, भू-आकृति विज्ञान-जात या प्राणीविज्ञान-जात के महत्व के हैं।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 35 (1) के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्याः एफ.एफ.ई.-बी-एफ. (6) 27/99 तारीख 1-11-1999 द्वारा अधिसूचित 19.00 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्र वाले सिम्बलवाड़ा अभयारण्य में वन्य जीव के और पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन या विकास के प्रयोजन के लिए 8.88 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को उक्त अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र में सम्मिलित करते हुए प्रस्तावित सिम्बलवाडा़ राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तन करने के अपने आशय की घोषणा करती हैं ।3612 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932 अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची

क्रम संख्या विस्तार किए जाने वाले राष्ट्रीय उद्यान का नाम घटक (i)जिला (ii)डिवीजन प्रस्तावित सिम्बलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान का गठन करने के लिए क्षेत्र की प्रस्तावितसीमाए ं ।
1 सिम्बलबाडा़ राष्ट्रीय उद्यान (क) सिरमौर (ख) शिमला, पांवटा तथा शिमला (वन्य प्राणी) उतरउतरउतरउतर : वर्तमान सिम्बलबाडा़ वन्य जीव अभयारण्य की मुख्य शिवालिक रिज के साथ जंगल कटा पत्थर के कम्र्पाटमैंट नं0 3 तक। प ू र्व पूर्व ः आरक्षित वन कटा पत्थर-खाली के कम्र्पाटमैंट नं0 पूर्व पूर्व 3,4,5,6,7, कटा पत्थर कम्र्पाटमैंट नं0 2, पानीवाली खाली कम्र्पाटमैंट नं0 7, आरक्षित वन गुट्टनपुर के कम्र्पाटमैंट नं0 1,6,10,14,17,18,19 (खण्ड), खाली कम्र्पाटमैंट न0 1 जो सांपों वाली खली से अलग हुआ है खाली कम्र्पाटमैंट नं0 6, तथा धार जहां वृक्षों पर एक गाले निशान लगा हैं कम्र्पाटमैंट नं0 10,14 और 19 आरक्षित वन कोठीवाली के कम्र्पाटमैंट नं0 1,2,8, खाली के कम्र्पाटमैंट न0 2 ओर 8, आरक्षित वन मसताली सतिवाला गांव के कम्र्पाटमैंट न0 3,5,6,7,8,9,व 10, व यमुनानगर सड़क-अम्बवाली खाली के कम्र्पाटमैंं नं0 1,2,3, जहां पेडा़ें पर गोले लगे हैं । द क्षिण दक्षिण ः आरक्षित वन मारुसिध के अंतिम बिन्दू (मारुसिध दक्षिण दक्षिण मजार) से कलैसर राष्ट्रीय उद्याान की सीमा के साथ आरक्षित वन अम्बुवाली के कम्र्पाटमैंट नं0 3 तक । प श्चिम पश्चिम ः वर्तमान सिम्बलबाडा़ वन्य प्राणी शरण्य की सीमा पश्चिम पश्चिम र े खा (हिमाचल व हरियाणा राज्यो ं की सीमा रेखा ) ।

क्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्र....--------विद्यमान सिम्बलबाडा़ वन्य जीव अभयारण्य का 19 वर्ग कि0 मी0 का क्षेत्र और 8.88 वर्ग किमी0 का नया क्षेत्र नए सिम्बलबाड़ा वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान का गठन करेगा ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(6)11/2005, Dated

28th July, 2010 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th July, 2010

No. FFE-B-F(6) 11/2005.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh, after careful consideration is of the view that the areas mentioned in the Schedule below are of adequate ecological, faunal, floral, geomorphological, natural or Zoological significance.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932 3613

Now therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in her under Section 35 (1) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 is pleased to declare her intention to convert the existing Simbalbara sanctuary having an area of 19 sq. kms. notified vide Notification No. FFE-B-F-(6)-27/99 dated 1.11.1999 and by including an area of 8.88 sq. km to the proposed Simbalbara National Park having total area of 27.88 sq. km for the purpose of protecting, propagating, or developing wildlife, or its environment.

SCHEDULE

Sr. No Name of WL Sanctuary to be extended Constituents i) District ii) Division Proposed boundaries of the area to constitute as inclusion to the Simbalbara Wildlife Sanctuary to constitute new Simbalbara National Park
1. Simbalbara i) Sirmaur ii) Shimla (WL) & Paonta NORTH:- Main Shivalik Ridge of existing Simbalbara Wildlife Sanctuary upto compartment No. 3 of Kata Pathar. E AST:- Compartment Nos. 3,4,5,6,7 of RF Kata Pathar- Khalli marked with single ring around trees at d.b.h. and compartment No. 2 of Kataphather, C-7 Paniwali khalli with rings (Painted) around the trees at d.b.h, Compartment Nos 1,6,10,14,17,18,19 (part) of RF Guttanpur C-1-Khalli bifurcated from sampon wali khali marked with single painted rings around trees at d.b.h, C-6 Khalli and ridge marked with single rings around trees above d.b.h.,C-10,14 & 19 Compartment Nos 1,2,8 of RF Kothiwali C-2 & 8 Khalli marked with single ring around trees at above d.b.h, Compartment No. 3,5,6,7,8,9,10of RF Mastali- Sattiwala village and Yamunanagar road Comparttment No. 1,2 & 3 of Ambwali- Ambwali Khalli with rings around trees. S OUTH:- Last point of Marusidh Reserve Forest of existing WLS (Marusidh Mazaar) alongwith Haryana border along the boundary of Kalesar National Park of Haryana Government Forests upto Ambuali RF C.3. W EST: - Boundary line between Himachal and Haryana as per existing boundary of Simbalbara Wildlife Sanctuary.
3614 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932

Area:- This new area of 8.88 sq. km & existing 19 sq. km. of Wildlife Sanctuary Simbalbara shall constitute a new Simbalbara National Park.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary.

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वन विभागवन विभागवन विभागवन विभाग

अधिसूचना

शिमला, 28 जुलाई, 2010

संख्या एफसंख्या एफसंख्या एफसंख्या एफ....एफएफएफएफ....ईईईई....-बी-एफ-बी-एफ-बी-एफ-बी-एफ....(6)11/2005-लूज(6)11/2005-लूज(6)11/2005-लूज(6)11/2005-लूज.--ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात्‌ हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल की यह राय है कि निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित क्षेत्र पर्याप्त पारिस्थितिक, प्राणिजात, वनस्पति-जात, भू-आकृति विज्ञान-जात या प्राणीविज्ञान-जात के महत्व के हैं।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 (1) के अधीन उनमें निहित शक्तिया ं का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्याः एफ.एफ.ई.-बी-एफ. (6) 22/99 तारीख 23-10-1999 द्वारा पवूर् तर अधिसूचित 48.25 वर्ग किलोमीटर (167 वर्ग किलोमीटर अधिसूचित क्षेत्र) जमीनी क्षेत्र वाले विद्यमान दारनघाटी वन्यजीव अभयारण्य में वन्य जीव के और पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन या विकास के प्रयोजन के लिए 127.87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को उक्त अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र में सम्मिलित करते हुए दारनघाटी वन्य जीव अभयारण्य का विस्तार करने के अपने आशय की घोषणा करती हैं । अनुसुसचूचू ी क्रम

अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची

क्रम संख्या विस्तार किए जाने वाले वन्य जीव अभयारण्य का नाम घटक (i)जिला (ii)डिवीजन विद्यमान दारानघाटी वन्य जीव अभ्यारण्य में सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र की प्रस्तावित सीमाएं
1 दारनघाटी वन्य जीव अभयारण्य (क) शिमला (ख) रामपुर उतरउतरउतरउतर : कांडी धार (अक्षांश 310 30' 15" उतर एवं दक्षांश 770 47' 10" पूर्व) से भाशल धार (अक्षांश 310 31' 0" उतर एवं दक्षांश 770 49' 10" पूर्व) तक-तदोउपरान्त टरमी बिन्दू 3979 मी0 उंचाई (अक्षांश 310 31' 0" उतर एवं दक्षांश 770 49' 10" पूर्व) । उपरान्त हंसबेशन बिन्दू 5240 मी0 उंचाई (अक्षांश 310 25' 30" उतर एवं दक्षांश 770 55' 50" पूर्व) तक । प ू वपूवपूवपूर्व : हंसबेशन बिन्दू 5240 मी0 से 5088 मी0 उंचाई बिन्दू तक (अक्षांश 300 24' 0" उतर एवं दक्षांश 770 57' 40" पूर्व) उपरान्त कथरेच घाटी बिन्दू 4150 मी0 उंचाई बिन्दू तक (अक्षांश 310 22' 30" उतर एवं दक्षांश 770 53' 30" पूर्व)। द दक्षिण ः कथरचे घाटी बिन्दू 4150 मी0 उंचाई बिन्दू से क्षिण दक्षिण दक्षिण जालसू घाटी 4149 मी0 उंचाई बिन्दू तक (अक्षांश 310 21' 40" उतर एवं दक्षांश 770 50' 55" पूर्व) उपरान्त लोडरथाच 4314 मी0 उंचाई बिन्दू से (अक्षांश 310 20' 30" उतर एवं दक्षांश 770 50' 35" पूर्व) से 3783, 3757 मी0 उंचाई बिन्दू
से होते हुए मुराल कंडा 3732 मी0 उंचाई बिन्दू तक। (अक्षांश 310 19' 30" उतर एवं दक्षांश 770 45' 30" पूर्व)। प पश्चिम : मुराल कंडा धार पर 3732 मी0 उंचाई बिन्दू से धार श्चिम पश्चिम पश्चिम होते हुए दोफदा 2808 मी0 उंचाई बिन्दू तक (अक्षांश 310 21' 55" उतर एवं दक्षांश 770 45' 50" पूर्व)-गढधार संरक्षित वन के समीप नीचे की ओर 2971 मी0 उंचाई बिन्दू (अक्षांश 310 23' 20" उतर एवं दक्षांश 770 46' 30" पूर्व)-काषा गांव के नीचे शरनाल 2155 मी0 उंचाई बिन्दू (अक्षाश 310 23' 55" पूर्व) जो बाद में जंगधार को बिन्दू (अक्षांश 310 26' 0" उतर एव ं दक्षांश 770 50' 30" पूर्व) पर मिल जाता है। तदोपरान्त धौलाधार पर 3170 मी0 उंचाई बिन्दू के पास (अक्षाश 310 25' 50" उतर एवं दक्षांश 770 47' 10" पूर्व) तक फिर पूनार संरक्षित वन में बिरनी धार 3106 मी0 उंचाई बिन्दू के समीप (अक्षांश 310 24' 55" उतर एवं दक्षांश 770 46' 30" पूर्व) तक। उसके उपरान्त रंगाथैर धार को 2988 मी उंचाई बिन्दू पर मिलते हुए (अक्षांश 300 25' 30" उतर एवं दक्षांश 770 44' 55" पूर्व) आगे रगांथैर धार से होते हुए हि0 प्र0 लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह के समीप दारनघाटी दागे री में 2960 मी0 उंचाई बिन्दू तक। (अक्षांश 310 26' 40" उतर एवं दक्षांश 770 45' 5" पूर्व) उसके बाद छबारवाई के समीप वाजदी खड में 2525 मी0 उंचाई बिन्दू (अक्षांश 310 26' 50" उतर एवं दक्षांश 770 47' 20" पूर्व)-के नीचे, उपरान्त वाजदी खड की उपरी दिशा में बिन्दू (अक्षांश 310 26' 30" उतर एवं दक्षांश 770 49' 31" पर्व)-दयोरी धार बिन्दू 2581 मी0 उंचाई तक-टीकरीगाढ़ होते हुए संरक्षित वन बैहाट में बिन्दू (अक्षांश 310 28' 30" उतर एवं दक्षांश 770 50' 55" पूर्व)-गरथाढा खड मे ं उपर की ओर बिन्दू 3655 मी0 तक-खैन्तरी धार (अक्षांश 310 28' 30" उतर एवं दक्षांश 770 48' 10" पूर्व)-थाडा खड और कांडी धार (अक्षांश 310 30' 15" उतर एवं दक्षांश 770 47' 30" पूर्व)
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932 3615

[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(6)11/2005, Dated

28th July, 2010 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th July, 2010

No. FFE-B-F(6) 11/2005.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh, after careful consideration is of view that the areas mentioned in the Schedule below are of adequate ecological, faunal, floral, geomorphological, natural or Zoological significance.

3616 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932

Now therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in her under Section 18 (1) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 is pleased to declare her intention to constitute the areas as specified in the said Schedule as extension to the Daranghati Wildlife Sanctuary notified vide Notification No. FFEBF(6)22/99 dated 23rd October, 1999, by including an area of 127.87 sq. km to the existing Daranghati Wildlife Sanctuary having area of 48.25 sq. km on the ground (Notified area 167 sq. km) for the purpose of protecting, propagating, or developing wildlife, or its environment.

SCHEDULE

Sr. No Name of WL Sanctuary to be extended Constituents i) District ii) Division Proposed boundaries of the area to constitute as inclusion to the existing Daranghati Wildlife Sanctuary
1. Daranghati Wildlife Sanctuary i) Shimla ii) Rampur NORTH:- The boundary starts from Kandidhar (Lat, 310 30'15" N & Long. 770 47'10"E) upto Bhashal Dhar ( Lat. 310 31'0"N& Long 770 49'10"E). Then Termi point 3979 ( Lat. 310 31'0"N& Long 770 49'10"E).Then Hansbashan point 5240 ( Lat. 310 25'30"N& Long 770 55'50"E). EAST:- From point 5240 (Hansbashan) upto point 5088 ( Lat. 300 24'0"N& Long 770 57'40"E). Then Kathach Ghati point 4150 ( Lat. 310 22'30"N& Long 770 53'30"E). SOUTH:- From Kathach Ghati point 4150 upto Jalsu Ghati Point 4149 ( Lat. 310 21'40"N& Long 770 50'55"E). Then from Lodar Thach Point 4314 ( Lat. 310 20'30"N& Long 770 50'35"E).passing through high point 3783m. 3757 m upto Mural Kanda Point 3732 ( Lat. 310 19'30"N& Long 770 45'30"E). WEST:- From Mural Kanda Point 3732 on ridge upto Dofta Point 2808 ( Lat. 310 21'55"N& Long 770 45'50"E). Then near in Gaddhar P.F. down side near Point 2971 ( Lat. 310 23'20"N& Long 770 46'30"E). Sharnal Point 2155 below Kash village (Lat. 310 23'55"E). Then joins Jang Dhar at Point ( Lat. 310 26'0"N& Long 770 50'30"E). Then upto Dhola Dhar near point 3170 ( Lat. 310 25'50"N& Long 770 47'10"E). Then Wirni Dhar in Punar P.F. near point 3106 (Lat. 310 24'55"N& Long 770 46'30"E). Then meeting to Rangather Dhar at point 2988 ( Lat. 300 25'30"N& Long 770 44'55"E) & further Rangather Dhar upto Daranghati Dogri near PWD Rest House point 2960 ( Lat. 310

वन विभागवन विभागवन विभागवन विभाग

अधिसूचना

शिमला, 28 जुलाई, 2010

संख्या एफसंख्या एफसंख्या एफसंख्या एफ....एफएफएफएफ....ईईईई....-बी-ए-बी-ए-बी-ए-बी-एफफफफ....(6)11/2005-लूज(6)11/2005-लूज(6)11/2005-लूज(6)11/2005-लूज.--ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात्‌ हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल की यह राय है कि निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित क्षेत्र पर्याप्त पारिस्थितिक, प्राणिजात, वनस्पति-जात, भू-आकृति विज्ञान-जात या प्राणीविज्ञान-जात के महत्व के हैं।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 (1) के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या एफ.एफ.ई.-बी-एफ. (6) 3/99 तारीख 01-11-1999 द्वारा पूर्वतर अधिसूचित 1117.86 वर्ग किलोमीटर (944 वर्ग किलोमीटर अधिसूचित क्षेत्र) जमीनी क्षेत्र वाले विद्यमान धौलाधार वन्य जीव अभयारण्य में वन्य जीव के और पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन या विकास के प्रयोजन के लिए 37 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को उक्त अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र में सम्मिलित करते हुए धौलाधार वन्य जीव अभयारण्य का विस्तार करने के अपने आशय की घोषणा करती हैं ।

अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची

क्रम संख्या विस्तार किए जाने वाले वन्य जीव अभयारण्य का नाम घटक (i)जिला (ii)डिवीजन विद्यमान धौलाधार वन्य जीव अभयारण्य में सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र की प्रस्तावित सीमाएं
1 धौलाधार वन्य जीव अभयारण्य (क) कांगडा़ (ख) पालमपुर उ उतरतरतरतर : वर्तमान धौलाधार वन्य जीव अभयारण्य की पश्चिमी उ उ सीमा कन्नौर की धार की धार के किनारे पर 4581 मी0 उंचाई बिन्दू से धार के साथ लंघा की धार के किनारे पर
4286 मी0 उंचाई बिन्दू तक । तदपश्चात कन्टूर लेवल 3700 मी0 उंचाई तक और धार के साथ जलसू का जोत की और 3620 मी0 उंचाई बिन्दू तक । प ू र्व पूर्व : करशाला (3213 मी0 उंचाई) से दूनी खड/ तलवानी पूर्व पूर्व नाला और ऊहल के मध्य की धार के साथ 3257, 3277, 3867 मी0 उंचाई बिन्दूओं से होती हुई कनौर की धार पर स्थित 4581 मी0 उंचाई बिन्दू तक । द क्षिण दक्षिण : रिउंड की धार के साथ लुनी खड होती हुई नाले के दक्षिण दक्षिण साथ दैनाधार के शिखर बिन्दू 2886 मी0 उंचाई से करशाला उंचाई बिन्दू 3213 मी0 तक। प श्चिम पश्चिम : 3620 मी0 उंचाई बिन्दू से पूर्वी दिशा में पराई खड पश्चिम पश्चिम तथा पराई होती हुई उंचाई बिन्दू 2364 तक-रास्ते के साथ धार के शिखर तक तथा 3536 मी0 उंचाई बिन्दू से होते हुए रिउंड धार तक
3618 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932

क्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्र....-----37 वर्ग कि0 मी0 का यह क्षेत्र धौलाधार वन्य जीव अभयारण्य के विद्यमान 1117.86 वर्ग कि0 मी0 क्षेत्र को विस्तृत करेगा ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(6)11/2005, Dated

28th July, 2010 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th July, 2010

No. FFE-B-F(6) 11/2005.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh, after careful consideration is of the view that the areas mentioned in the Schedule below are of adequate ecological, faunal, floral, geomorphological, natural or Zoological significance.

Now therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in her under Section 18 (1) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 is pleased to declare her intention to add the areas as specified in the said Schedule as extension to the Dhauladhar Wildlife Sanctuary notified vide Notification No. FFE-B-F(6)3/99 dated 1st November, 1999, by including an area 37 sq. km to the existing Dhauladhar Wildlife Sanctuary having area on ground 1117.86 sq. km (Notified area 944 sq. km.) for the purpose of protecting, propagating, or developing wildlife, or its environment.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932 3619

SCHEDULE

Sr. No Name of WL Sanctuary to be extended Constituents i) District ii) Division Proposed boundaries of the area to constitute as inclusion to the existing Dhauladhar Wildlife Sanctuary
1. Dhauladhar WL Sanctuary i) Kangra ii) Palampur NORTH : On the western limits of the existing Dhauladhar WLS starting from 4581 mt. at the edge of Kanaur ki Dhar along the ridge up to 4286 mt. on the edge of Langha Ki Dhar on the common boundary of Chamba & Kangra districts, then up to contour level 3700 mtrs and along the ridge towards Jalsu Ka Jot up to point 3620 mt. WEST : Starting from point 3620 mt. eastwards up to Parai Khad, then downwards along Parai Khad up to point 2364 along the path up to top of ridge again along the ridge through point 3536 mt. to Ruend Dhar. SOUTH: Starting from Ruend Dhar along the ridge down through Luni Khad, then along the nallah up to top of Daina Dhar to point 2886 mt. to Karshala up to point 3213 mt. EAST: Starting from Karshala at point 3213 mt. height along the ridge between Luni Khad/ Talwani Nalla & Uhl through points 3257, 3277 & 3867 mt. height up to 4581 mt. point at Kannaur ki Dhar on the common boundary of Chamba & Kangra districts.

Area: This area of 37 sq km. shall constitute extension of the existing 1117.86 Sq. Km. area of Dhauladhar Wildlife Sanctuary.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary.

वन विभागवन विभागवन विभागवन विभाग

अधिसूचना

शिमला, 28 जुलाई, 2010

संख्या एफसंख्या एफसंख्या एफसंख्या एफ....एफएफएफएफ....ईईईई....-बी-एफ-बी-एफ-बी-एफ-बी-एफ....(6)11/2005-लूज(6)11/2005-लूज(6)11/2005-लूज(6)11/2005-लूज.--ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात्‌ हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल की यह राय है कि निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित क्षेत्र पर्याप्त पारिस्थितिक, प्राणिजात, वनस्पति-जात, भू-आकृति विज्ञान-जात या प्राणीविज्ञान-जात के महत्व के हैं। 3620 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932 अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 (1) के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या एफ.एफ.ई.-बी-एफ. (6) 4/99 तारीख 23-10-1999 द्वारा पूर्वतर अधिसूचित 109 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाले विद्यमान गमगुल सियाबेही वन्य जीव अभयारण्य में वन्य जीव के और पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन या विकास के प्रयोजन के लिए 15 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को उक्त अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र में सम्मिलित करते हुए गमगुल सियाबेही वन्य जीव अभयारण्य का विस्तार करने के अपने आशय की घोषणा करती हैं।

अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची

क्रम संख्या विस्तार किए जाने वाले वन्य जीव अभयारण्य का नाम घटक (i)जिला (ii)डिवीजन विद्यमान गमगुल सियाबेही वन्य जीव अभयारण्य में सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र की प्रस्तावित सीमाएं
1 गमगुल सीयाबेही वन्य जीव अभयारण्य (क) चम्बा (ख) चुराह उतरउतरउतरउतर : जम्मू और कश्मीर राज्य तथा जिला चम्बा की संयुक्त सीमा पर 3294 मी0 उंचाई पर स्थित बाजूबाग (मिलाप बिन्दू) से आरम्भ हो कर पूर्व दिशा में कुंडी मराल धार के साथ-साथ 3020 मी0 उंचाई पर । ू र् ः गमगुल सीयाबेही वन्य जीव अभयारण्य की संयुक्त पपपप वूवूवूर्व र् र् सीमा पर 3020 मी0 उंचाई बिन्दू से सिउल नाले के साथ 2317 मी0 उंचाई पर तलाई तथा 2184 मी0 उंचाई पर रनौर से होती हुई दक्षिणी दिशा की ओर । द दक्षिण : गमगुल सीयाबेही वन्य जीव अभयारण्य की संयुक्त क्षिण दक्षिण दक्षिण सीमा से 2184 मी0 की उंचाई पर सिकनु की धार के साथ जम्मू कश्मीर के कढुआ जिले की सीमा रेखा पर 3280 मी0 की उंचाई पर स्थित बुधधार होती हुई । प श्चिम पश्चिम : जम्मू कश्मीर के उद्यमपुर जिला में 3294 मी0 की पश्चिम पश्चिम उंचाई पर स्थित सीमा मिलान बिन्दू से आरम्भ हो कर उद्याक 3532 मी0, कलैथु 3633 मी0 उंचाई से होती हुई जम्मू कश्मीर के कढुआ जिला की सीमा पर 3280 मी0 की उंचाई पर सीमाओं के मिलान बिन्दू तक ।

क्षेत्र को विस्तृत करेगा ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-BF(6)11/2005, Dated 28th

July, 2010 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th July, 2010 No. FFE-B-F(6) 11/2005.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh, after careful consideration is of the view that the areas mentioned in the Schedule below are of adequate ecological, faunal, floral, geomorphological, natural or Zoological significance.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932 3621

Now therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in her under Section 18 (1) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 is pleased to declare her intention to add the areas as specified in the said Schedule as extension to the Gamgul Siyabehi Wildlife Sanctuary notified vide Notification No. FFE-B-F-(6)-4/99 dated 23-10-1999 by including an area 15 sq. km to the existing Gamgul Siyabehi Wildlife Sanctuary having area 109 sq. km for the purpose of protecting, propagating, or developing wildlife, or its environment.

Sr. No Name of WL Sanctuary to be extended Constituents i) District ii) Division Proposed boundaries of the area to constitute as inclusion to the existing Gamgul Siyabehi Wildlife Sanctuary
1. Gamgul Siyabehi WL Sanctuary i) Chamba ii) Churah NORTH:- Starting from J&K state common border line along the District Chamba boundary at conjunction point Bajubag at 3294 m height follows Dhar Kundi Maral towards the eastern directions at 3020m height. EAST:- Starting from common boundary line of Gamgul Siyabehi Wildlife Sanctuary at 3020 mtr. height boundary along Siul Nalla follows Talai at 2317 mtr. height Ranor at 2184mheight towards southern direction. SOUTH:- Starting from common boundary line of Gamgul Siyabehi Wildlife Sanctuary along Siknu Di Dhar at 2184 mtr. height follows Budhwar at 3280 mtr. height on the border line of J&K Kathua District. WEST:- Starting from common line of Udahampur District of J&K State at conjunction point at 3294 mtr. height follows Udhak at 3532 mtr. height Kalethu at 3633 mtr. height up to conjunction point at Kathua District of J & K State at 3280 mtr. height towards Southern direction.

Area:- This area of 15 sq. km shall constitute extension of the existing 109 sq. km area of Gamgul Siyabehi Wildlife Sanctuary.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary.

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वन विभागवन विभागवन विभागवन विभाग

अधिसूचना

शिमला, 28 जुलाई, 2010

संख्या एफसंख्या एफसंख्या एफसंख्या एफ....एफएफएफएफ....ईईईई....-बी-एफ-बी-एफ-बी-एफ-बी-एफ....(6)11/2005-लूज(6)11/2005-लूज(6)11/2005-लूज(6)11/2005-लूज.--ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात्‌ हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल की यह राय है कि निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित क्षेत्र पर्याप्त पारिस्थितिक, प्राणिजात, वनस्पति-जात, भू-आकृति विज्ञान-जात या प्राणीविज्ञान-जात के महत्व के हैं। 3622 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932 अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 (1) के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या 70-जी.पी. 53/97 तारीख 28-02-1954 द्वारा पवूर् तर अधिसूचित 62.49 वर्ग किलोमीटर (54.27 वर्ग किलोमीटर अधिसूचित क्षेत्र) जमीनी क्षेत्र वाले विद्यमान कनावर वन्य जीव अभयारण्य में वन्य जीव के और पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन या विकास के प्रयोजन के लिए 59.30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को उक्त अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र में सम्मिलित करते हुए कनावर वन्य जीव अभयारण्य का विस्तार करने के अपने आशय की घोषणा करती हैं।

अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची

क्रम संख्या विस्तार किए जाने वाले वन्य जीव अभयारण्य का नाम घटक (i)जिला (ii)डिवीजन विद्यमान कनावार वन्य जीव अभयारण्य में सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र की प्रस्तावित सीमाएं
1 कनावर वन्य जीव अभयारण्य (क) कुल्ल ू (ख) पारवती उतरउतरउतरउतर : कनावर वन्य जीव अभयारण्य प पूर्व : ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान । ू र्व पूर्व पूर्व प पश्चिम : पुईता नाला के साथ-साथ, शीलागढ़ आरक्षित वन श्चिम पश्चिम पश्चिम से गुजरते हुए सर्वे ऑफ इंंिडया के बेंचमार्क नं0 2599, 3615 से 4091 तक। द क्षिण दक्षिण ः दराशर धार, कसालधार से होते हुए सर्वे ऑफ दक्षिण दक्षिण इंंिडया के बेंचमार्क नं0 3592।

क्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्र....--------59.30 वर्ग कि0 मी0 का यह क्षेत्र कनावर वन्य जीव अभयारण्य क े विद्यमान 62.49 वर्ग कि0 मी0 क्षेत्र को विस्तृत करेगा ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(6)11/2005, Dated

28th July, 2010 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th July, 2010

No. FFE-B-F(6) 11/2005.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh, after careful consideration is of the view that the areas mentioned in the Schedule below are of adequate ecological, faunal, floral, geomorphological, natural or Zoological significance.

Now therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in her under Section 18 (1) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 is pleased to declare her intention to add the areas as specified in the said Schedule as extension to the Kanawar Wildlife Sanctuary notified vide Notification No70-GP 53/97 dated 28.02.1954 by including an area 59.30 sq. km to the existing Kanawar Wildlife Sanctuary having area on ground 62.49 sq. km (notified area 54.27 sq. km) for the purpose of protecting, propagating, or developing wildlife, or its environment.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932 3623

SCHEDULE

Sr. No Name of WL Sanctuary to be extended Constituents i) District ii) Division Proposed boundaries of the area to constitute as inclusion to the existing Kanawar Wildlife Sanctuary
1. Kanawar WL Sanctuary i) Kullu ii) Parvati NORTH:-Kanawar Sanctuary EAST:- GHNP WEST:- Along Puita nalla, Shilagarh RF, SOI Benchmark 2599,3615 to 4091 SOUTH:- Drashar dhar, Kasal dhar upto SOI Benchmark 3592

Area:- This area of 59.30 sq. km shall constitute extension of the existing 62.49 sq. km area in Kanawar Wildlife Sanctuary.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary.

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वन विभागवन विभागवन विभागवन विभाग

अधिसूचना

शिमला, 28 जुलाई, 2010

संख्या एफसंख्या एफसंख्या एफसंख्या एफ....एफएफएफएफ....ईईईई....-बी-एफ-बी-एफ-बी-एफ-बी-एफ....(6)11/2005-लूज(6)11/2005-लूज(6)11/2005-लूज(6)11/2005-लूज.--ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात्‌ हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल की यह राय है कि निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित क्षेत्र पर्याप्त पारिस्थितिक, प्राणिजात, वनस्पति-जात, भू-आकृति विज्ञान-जात या प्राणीविज्ञान-जात के महत्व के हैं।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 (1) के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या 70-जी.पी. 53/97 तारीख 28-02-1954 द्वारा पवू तर्र अधिसूचित 19.5 वर्ग किलोमीटर (13.36 वर्ग किलोमीटर अधिसूचित क्षेत्र) जमीनी क्षेत्र वाले विद्यमान खोखन वन्य जीव अभयारण्य में वन्य जीव के और पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन या विकास के प्रयोजन के लिए 2.95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को उक्त अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र में सम्मिलित करते हुए खोखन वन्य जीव अभयारण्य का विस्तार करने के अपने आशय की घोषणा करती हैं।

अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची

क्रम संख्या विस्तार किए जाने वाले वन्य जीव अभयारण्य का नाम घटक (i)जिला (ii)डिवीजन विद्यमान खोखन वन्य जीव अभयारण्य में सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र की प्रस्तावित सीमाएं
1 खोखन वन्य जीव अभयारण्य (क) कुल्लू (ख) पारवती उतरउतरउतरउतर ः दुक्कम आरक्षित वन के सीमा स्तम्भ न0 8 से 12 तक। प पूर्व : दुक्कम आरक्षित वन के सीमा स्तम्भ न0 4 से 8 तक ू र्व पूर्वपूर्व चढ़ता हुआ नाला । पश्चिम : दुक्कम आरक्षित वन के सीमा स्तम्भ न0 11 से 12 पश्चिम पश्चिम पश्चिम तक चढ़ता नाला।
दक्षिण ः दुक्कम आरक्षित वन के सीमा स्तम्भ न0 3 से दक्षिण दक्षिण दक्षिण उतरता हुआ नाला ।
3624 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932

क्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्र....--------2.95 वर्ग कि0 मी0 का यह क्षेत्र खोखन वन्य जीव अभयारण्य के विद्यमान 19.50 वर्ग कि0 मी0 क्षेत्र को विस्तृत करेगा ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(6)11/2005, Dated

28th July, 2010 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th July, 2010

No. FFE-B-F(6) 11/2005.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh, after careful consideration is of the view that the areas mentioned in the Schedule below are of adequate ecological, faunal, floral, geomorphological, natural or Zoological significance.

Now therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in her under Section 18 (1) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 is pleased to declare her intention to add the areas as specified in the said Schedule extension to the Khokhan Wildlife Sanctuary notified vide Notification No70-GP 53/97 dated 28.02.1954 by including an area 2.95 sq. km to the existing Khokhan Wildlife Sanctuary having area on ground 19.5 sq. km (notified area 13.36 sq. km) for the purpose of protecting, propagating, or developing wildlife, or its environment.

SCHEDULE

Sr. No Name of WL Sanctuary to be extended Constituents i) District ii) Division Proposed boundaries of the area to constitute as inclusion to the existing Khokhan Wildlife Sanctuary
1. Khokhan WL Sanctuary i) Kullu ii) Parvati North:- B.P. 8 to 12 of Dukam Forest. East:- Nallah ascending from BP 4 to 8 of Dukam Forest West:- Nallah ascending to BP 11 to 12 of Dukam Forest. South:- Nallah descending from BP 3 of Dukam Forest.

Area: This area of 2.95 sq km. shall constitute extension of the existing 19.5 Sq. Km area of Khokhan Wildlife Sanctuary.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932 3625

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Ghumarwin, District

Bilaspur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Tilak Raj, aged 28 years s/o Shri Kanshi Ram, resident of Village Badoun, P.O. Bhapral, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H. P.), India.

2. Smt. Chander Kala, aged 22 years d/o Shri Til Singh Chhering, resident of Village Naini Badhal, P.O. Juri, Tehsil Rampur, District Shimla (H. P.), India . . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment) Act, 2001 (49 of 2001).

Shri Tilak Raj, aged 28 years s/o Shri Kanshi Ram, resident of Village Badoun, P.O. Bhapral, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H. P.), India and Smt. Chander Kala, aged 22 years d/o Shri Til Singh Chhering, resident of Village Naini Badhal, P.O. Juri, Tehsil Rampur, District Shimla (H. P.), India have filed an application alongwith affidavit in the Court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment) Act, 2001 (49 of 2001) that they have solemnized their marriage on 15-02-2010 at Shiv Mandir Ghumarwin, District Bilaspur (H. P.), India and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 24-9-2010 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 3-8-2010 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Ghumarwin, District Bilaspur, Himachal Pradesh.

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ब अदालत श्री नर सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री विकास कुमार पुत्र श्री मुन्शी राम, गांव दिभाला, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . .प्रत्यार्थी। नाम दरुस्ती बारे। 3626 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932 श्री विकास कुमार पुत्र श्री मुन्शी राम, गांव दिभाला, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने शपथ-पत्र प्रार्थना-पत्र सहित इस अदालत में गुजारा है जिसमें प्रार्थना की है कि उसका नाम ग्राम पंचायत भजोता के परिवार रजिस्टर में टेक चन्द दर्ज है जोकि गलत दर्ज हुआ है। जबकि शिक्षा प्रमाण-पत्र में विकास कुमार दर्ज है जोकि प्रचलित नाम है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम टेक चन्द काट कर सही नाम विकास कुमार पंचायत भजोता के तमाम अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित करने की —पा करें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दरुस्ती करने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन एक माह तक इस अदालत में अपना एतराज प्रस्तुत करे। उपस्थित न होने की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र पर यथोचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 15-7-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। नर सिंह,

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री धर्म सिंह, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्रीमती कमला देवी पुत्री स्व0 श्री विधि चन्द, गांव व डाकखाना महाकाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती कमला देवी पुत्री स्व0 श्री विधि चन्द, गांव व डाकखाना महाकाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिता श्री विधि चन्द की मृत्यु दिनांक 5-5-1954 को मुहाल Bhirri में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-8-2010 करे सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 30-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

धर्म सिंह, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932 3627 ब अदालत श्री धर्म सिंह, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री डौकू राम पुत्र श्री मलरू राम, निवासी कोटली, डाकखाना गुनेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री डोकू राम पुत्र श्री मलरू राम, निवासी कोटली, डाकखाना गुनेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पोती अंजली का जन्म दिनांक 21-12-2005 को मुहाल कोटली (घर) में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 14-9-2010 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 30-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

धर्म सिंह, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री धर्म सिंह, सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी) एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री दीप चन्द पुत्र श्री धर्म सिंह, निवासी धरेड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री दीप चन्द पुत्र श्री धर्म सिंह, निवासी धरेड़, डाकखाना धरेड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र अदित्य अंदोरिया का जन्म दिनांक 24-3-2006 को मुहाल धरेड़ में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 14-9-2010 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।3628 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932 आज दिनांक 30-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।

धर्म सिंह, सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी) एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री धर्म सिंह, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 1/NT/2010 उनवान : नाम की दरुस्ती श्री मेहर सिंह पुत्र श्री वजीर चन्द, निवासी कुकैणा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व रिकार्ड में दरूस्ती बारे।

श्री मेहर सिंह पुत्र श्री वजीर चन्द, निवासी कुकैणा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके पुत्र देविन्द्र सिंह का नाम पंचायत रिकार्ड में व स्कूल सर्टिफिकेट में सही दर्ज है परन्तु मुहाल कुकैणा, मौजा अवैरी के कागजात में गलती से वरिन्द्र सिंह दर्ज है। प्रार्थी के लडके का नाम राजस्व कागजात में वरिन्द्र ंिसंह उर्फ देविन्द्र सिंह दर्ज करने बारे अगर किसी को उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-8-2010 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 31-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

धर्म सिंह, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नम्बर 18/Teh/2010 तारीख पेशी 21-9-2010 श्री वैनी प्रकाश सुपुत्र श्री नत्थू राम, निवासी अरला (टपरेहड़), डाकघर पन्डोल, तहसील लड भड़ोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

सर्व जनता पंचायत मतेहड़, तहसील लड भड़ोल

प्रार्थना-पत्र बराए दरूस्ती इन्द्राज नाम राजस्व रिकार्ड में वैनी प्रकाश पुत्र श्री नत्थू राम के बजाए वैनी प्रशाद दर्ज करने बारे। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932 3629 श्री वैनी प्रकाश सुपुत्र श्री नत्थू राम, निवासी अरला (टपरेहड़), डाकघर पन्डोल, तहसील लड भड़ोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह खाता नम्बर 127, खतौनी नं0 224, खसरा नं0 103-104, कित्ता 2, तादादी 0-38-32 है0 वाक्या मुहाल खल्याणु, मौजा व तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में मालिक है लेकिन उसका नाम कागजात माल में वैनी प्रकाश के स्थान पर वैनी प्रशाद दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र अदालत हजा में गुजारा है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 21-9-2010 को इस अदालत में हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर वैनी प्रकाश के स्थान पर वैनी प्रशाद राजस्व रिकार्ड में करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके बाद कोई उजर या एतराज काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 30-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

-------- ब अदालत श्री शमशेर सिंह, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा नम्बर 17/Teh/2010 तारीख पेशी 21-9-2010 श्री भूपेश कुमार सुपुत्र श्री नथ्थू राम, गांव व डाकघर उतराला, तहसील बैजनाथ, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराए दरूस्ती इन्द्राज नाम राजस्व रिकार्ड में भुटू पुत्र श्री नथ्थू राम के बजाए भुपेश पुत्र श्री नथ्थू राम दर्ज करने बारे।

श्री भूपेश कुमार सुपुत्र श्री नथ्थू राम, गांव व डाकघर उतराला, तहसील बैजनाथ, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह खाता नम्बर 143, खतौनी नं0 332, कित्ता 3, तादादी 0-20-68 हैक्टेयर, खाता नं0 80, खतौनी नं0 228-229, कित्ता 2, रकबा तादादी 0-06-30 है0, खाता नं0 80, खतौनी नं0 224 ता 227, कित्ता 9, रकबा तादादी 0-72-85 है0, खाता नं0 78, खतौनी 213 ता 217, कित्ता 24, रकबा तादादी 0-17-62 है0, खाता नं0 34, खतौनी नं0 85, खसरा नं0 1444, रकबा तादादी 0-42-34 है0, खाता नं0 145, खतौनी नं0 334, खसरा नम्बर 497, रकबा तादादी 0-29-23 है0 वाक्या महाल माधोनगर, मौजा लनौड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में मालिक है लेकिन उसका नाम कागजात माल में भुटू राम पुत्र श्री नथ्थू राम दर्ज है, जोकि गलत है। अतः उसने भुटू राम पुत्र श्री नथ्थू राम के बजाए भूपेश कुमार पुत्र श्री नथ्थू राम दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र अदालत हजा में गुजारा है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 21-9-2010 को इस अदालत में हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर भुटू पुत्र श्री नथ्थू राम के बजाए भूपेश कुमार पुत्र श्री नथ्थू राम राजस्व रिकार्ड में करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके बाद कोई उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 30-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

शमशेर सिंह, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।3630 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932 ब अदालत श्री नागेश्वर दत्त, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा :

श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री जिंदू राम,, निवासी जलपेहड़, तहसील जोगिन्दरनगर . . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

आवेदक ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 8-4-1951 है जोकि सम्बन्धित पंचायत में दर्ज न है, अब दर्ज की जावे।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 25-8-2010 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर हो अन्यथा कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 17-6-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

नागेश्वर दत्त, मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर,

जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री चेत राम पुत्र श्री चैना राम, निवासी दतवाड़, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

श्री सोहन सिंह पुत्र व श्रीमती शान्ता देवी, श्रीमती रमेशा देवी पुत्रियां चैना, अनिल कुमार पुत्र व श्रीमती मंगला देवी पत्नी स्व0 श्री भूकर पुत्र श्री चैना, सुन्दर पुत्र गुरमुख . . फरीकदोयम। इन्तकाल नं0 746, खाता/खतौनी नं0 217/314, मिसल नं0 21/2005, तारीख फैसला 7-7-2006 बराए तकसीम।

पटवारी हल्का/प्रार्थी ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उपरोक्त फरीकदोयम को इन्तकाल हेतु कई बार पटवारखाना में बुलाया गया परन्तु फरीकदोयम हाजिर पटवारखाना नहीं हो रहे हैं । जिस कारण इन्तकाल फैसला लम्बित हो रहा है।

अतः इस इश्तहार द्वारा फरीकदोयम को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 9-9-2010 को पटवारखाना दतवाड़ में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। वसूरत गैर-हाजरी में एकतरफा कार्यवाही अमल मेें लाई जायेगी। यह इश्तहार आज दिनांक 24-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, सन्धोल, जिला मण्डी, (हि0 प्र0)।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932 3631 ब अदालत श्री अनिल शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील थुनाग, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री हरीमन पुत्र श्री मंगलू, निवासी खरौनी, डाकघर छतरी, तहसील थुनाग, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री हरीमन पुत्र श्री मंगलू, निवासी खरौनी, डाकघर छतरी, तहसील थुनाग, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसके पोते अक्षय कुमार पुत्र श्री कुन्दन लाल का जन्म दिनांंक 21-4-2004 को हुआ है, जिसका नाम ग्राम पंचायत काकड़ाधार, तहसील थुनाग में दर्ज नहीं हुआ है। अतः इस अदालती इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 31-8-2010 को या इससे पूर्व हाजिर हेाकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सम्बन्धित पंचायत सचिव को उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 2-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। अनिल शर्मा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील थुनाग, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री चिन्त राम पुत्र श्री हरी राम, गांव नगरेहड, डा0 उरला, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी। बनाम आम जनता . . प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र जाति दरुस्त करने बारा।

श्री चिन्त राम पुत्र श्री हरी राम, गांव नगरेहड, डा0 उरला, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र इस अदालत में गुजारा है जिसमें प्रार्थना की है कि मुहाल हुरंग के राजस्व अभिलेख में उनकी जाति कोली लिखी है जो सही है व मुहाल मसवाहण के समस्त राजस्व अभिलेख में उनकी जाति तरखाण दर्ज है जोकि गलत है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसकी जाति मुहाल मसवाहण के तमाम राजस्व अभिलेखों में कोली दर्ज की जाए।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जाति बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 20-8-2010 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में पेश होकर अपना एतराज प्रस्तुत करे। उपस्थित न होने की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र पर यथोचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 2-8-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। देवी चन्द ठाकुर,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।3632 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932 ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री वरेस्तु पुत्र स्व0 श्री रघु राम, निवासी कटिपरी, डा0 व तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी। गाम पंचायत डलाह के तमाम रिकार्ड व जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्री वरेस्तु पुत्र स्व0 श्री रघु राम, निवासी कटिपरी, डा0 व तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें प्रार्थना की है कि उसका जन्म दिनांक 11-3-1965 को गांव सनेड, ग्राम पंचायत डलाह में उसकी माता श्रीमती फुला देवी पत्नी श्री रघु राम के पास हुआ है। माता- पिता दोनों अनपढ़ थे तथा चरान व अन्य प्रकार की मेहनत-मजदूरी करने उतराखण्ड चले गए थे तथा वहीं पर ही रहते थे जिस कारण उसके माता-पिता ने अनपढ़ता व अज्ञानतावश उसका नाम व जन्म ग्राम पंचायत डलाह के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम वरेस्तु राम व जन्म तिथि 11-3-1965 दर्ज करने बारे लिखित आदेश पारित करें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 23-8-2010 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में पेश होकर अपना एतराज प्रस्तुत करे। उपस्थित न होने की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र पर यथोचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 2-8-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। देवी चन्द ठाकुर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

------ ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री देविन्द्र पुत्र श्री माझी, निवासी मसवाहण, डा0 उरला, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी। जेर धारा 37 (2) के अन्तर्गत मुहाल-मसवाहण, तहसील पधर में जाति की दरूस्ती बारा।

श्री देविन्द्र पुत्र श्री माझी, निवासी मसवाहण, डा0 उरला, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र इस अदालत में गुजारा है जिसमें प्रार्थना की है कि उसके पिता श्री माझी व चाचा सर्वश्री केलू, गांधी पुत्रगण गोविन्द ने मुहाल मसवाहण, तहसील पधर में भूमि क्रय की थी। उस वै नामा में जाति हिन्दू गुज्जर दर्ज है। क्रय करने के बाद दाखल खारज दर्ज किया व तस्दीक हुआ उसमें जाति हिन्दू गुज्जर ही दर्ज थी लेकिन उसके बाद बन्दोवस्त जदीद में राजस्व अभिलेख में बिना किसी वजह से राजपूत जाति दर्ज की गई थी, जो वर्ष 1970-71 की नकल शजरा नस्व में गुज्जर व 1966 के नकल शजरा नस्व में गुज्जर व वर्ष 1975-76 की नकल वंशावली में हिन्दू गुज्जर तथा वर्ष 1979-80 में हिन्दू गुज्जर सही दर्ज थी लेकिन वर्ष 1984-85 में राजपूत कर दी गई जोकि अब भी राजस्व अभिलेखों में गलत इन्द्राज चला आ रहा है। प्रार्थी राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932 3633 ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसकी जाति मुहाल मसवाहण, तहसील पधर के तमाम राजस्व अभिलेखों में अपनी सही जाति हिन्दू गुज्जर दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जाति दरूस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 23-8-2010 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में पेश होकर अपना एतराज प्रस्तुत करे। उपस्थित न होने की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र पर यथोचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 2-8-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। देवी चन्द ठाकुर,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री राजु राम पुत्र श्री बसन्ता, निवासी मसवाहण, डा0 उरला, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी। जेर धारा 37 (2) के अन्तर्गत मुहाल-मसवाहण, तहसील पधर में जाति की दरूस्ती बारा।

श्री राजु राम पुत्र श्री बसन्ता, निवासी मसवाहण, डा0 उरला, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र इस अदालत में गुजारा है जिसमें प्रार्थना की है कि वर्ष 1970-71 वै इन्तकाल नं0 56 दिनांक 2-6-1970 को जो वै नामा का दाखल उसके ताया श्री काला पुत्र श्री डागू व उसके पिता श्री बसन्ता पुत्र श्री डागू के नाम तस्दीक हुआ उसमें जाति हिन्दू गुज्जर सही दर्ज है लेकिन नकल जमाबन्दी वर्ष 1970-71 में गुज्जर का इन्द्राज है तथा वर्ष 1975-76 में नकल जमाबन्दी व शजरा नस्व में हिन्दू गुज्जर लिखा गया है तथा वर्ष 1979-80 में हिन्दू गुज्जर ही दर्ज था लेकिन वर्ष 1984-85 में नकल शजरा में राजपूत गुज्जर दर्ज कर दिया गया जोकि आज दिनांक तक चला आ रहा है। जबकि मुहाल नागण बुहली में पुस्तैनी भूमि है। उसके राजस्व अभिलेख में जाति हिन्दू गुज्जर दर्ज है। जो सही है। मुहाल मसवाहण में 1984-85 के राजस्व रिकार्ड में अपने आप ही गलत दर्ज कर दी गई है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि मुहाल मसवाहण, तहसील पधर के नकल शजरा नस्व व अन्य तमाम राजस्व अभिलेखों में राजपूत गुज्जर जाति काटकर सही जाति हिन्दू गुज्जर दर्ज करने के लिखित आदेश पारित किए जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जाति दरूस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 23-8-2010 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में पेश होकर अपना एतराज प्रस्तुत करे। उपस्थित न होने की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र पर यथोचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 2-8-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। देवी चन्द ठाकुर,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।3634 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील थुनाग, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्रीमती पार्वती देवी धर्मपत्नी स्व0 श्री वशाखू, निवासी मायाधार, महाल झुण्डी, डाकघर व तहसील थुनाग, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थिन।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती अन्दर कागजात माल।

प्रार्थिन श्रीमती पार्वती देवी धर्मपत्नी स्व0 श्री वशाखू, निवासी मायाधार, महाल झुण्डी, डाकघर व तहसील थुनाग, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में दिनांंक 28-7-2010 को आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पुत्र का नाम स्कूल प्रमाण-पत्र व पंचायत रिकार्ड में बलवन्त सिंह दर्ज है जोकि सही है। जबकि कागजात माल में बलवन्त राज दर्ज हुआ है जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थिन ने इसकी पुष्टि हेतु नकल परिवार रजिस्टर व नकल जमाबन्दी पेश की है जिसमें उसके बेटे का नाम बलवन्त सिंह व वलबन्त राम उमागत पाया गया। इसके साथ आबेदिका ने अपने हल्फनामें में भी निवेदन किया है कि उसके बेटे का नाम कागजात माल में बलवन्त सिंह दर्ज किया जावे।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता तथा प्रार्थी के सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त नाम को राजस्व रिकार्ड/अभिलेख में दर्ज करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह इस कार्यालय में अपना उजर व एतराज दिनांक 3-9-2010 या इससे पूर्व हाजिर आकर पेश करें, अन्यथा इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा। ।

आज दिनांक 30-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील थुनाग, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री प्यारे लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री जिया लाल, निवासी दशालनी, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री जिया लाल, निवासी दशालनी, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय म2ें गुजारिश की है कि उसकी पुत्री दीक्षा का जन्म दिनांक 25-4-2007 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि नगर परिषद्‌ रोहड़ू के रिकार्ड में पंजीकृत नहीं हुई है। अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पंजीकरण के बारा किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 31-8-2010 को असालतन व वकालतन इस कार्यालय में सुबह 10.00 बजे हाजिर आवे तथा अपने उजर पेश करे अन्यथा दिगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932 3635 आज दिनांक 30-7-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है। मोहर। प्यारे लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी रोहड़ू,

जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री मन मोहन शर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री जसबन्त राय पुत्र श्री मोहिन्दर लाल, निवासी आदर्श कलौनी राजवन, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

1. आम जनता 2. सचिव, ग्राम पंचायत मुगलांवाला करतारपुर, तहसील पांवटा साहिब।

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8 (4) के अन्तर्गत विवाह के पंजीकरण बारे।

श्री जसबन्त राय पुत्र श्री मोहिन्दर लाल, निवासी आदर्श कलौनी राजवन, तहसील पांवटा साहिब ने प्रार्थना-पत्र मय हल्फिया ब्यान इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र हरजीत सिंह की शादी श्रीमती नीरू पुत्री श्री मदन लाल, निवासी मकान नं0 बी/12, गली नं0 3, प्रभात नगर, जालान्धर (पंजाब) के साथ दिनांक 2-9-2006 को हुई है लेकिन गलती के कारण उसकी शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत मुगलांवाला करतारपुर में नहीं करवाया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र की शादी के पंजीकरण बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 26-8-2010 को असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजर आकर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार शादी पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 26-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। मन मोहन शर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

-------- ब अदालत श्री मन मोहन शर्मा (एच0ए0एस0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री शमशेर अली पुत्र श्री सादिक अली, निवासी ग्राम अमरगढ़ पुरूवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

1. आम जनता 2. सचिव, ग्राम पंचायत पुरूवाला कांशीपुर, तहसील पांवटा साहिब।

विषय.--प्रार्थना-पत्र बाबत विवाह पंजीकरण बारे। 3636 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932 श्री शमशेर अली पुत्र श्री सादिक अली, निवासी ग्राम अमरगढ़ पुरूवाला तहसील पांवटा साहिब, ने प्रार्थना-पत्र मय हल्फिया ब्यान इस आशय से गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती शबनम पुत्री श्री ईलयास, निवासी मानकपुर, तहसील छछरोली, जिला यमुनानगर (हरियाणा) के साथ दिनांक 5-4-2008 को हुई है लेकिन गलती के कारण उसने शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत पुरूवाला कांशीपुर में नहीं करवाया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की शादी के पंजीकरण बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 26-8-2010 को असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजर आकर पेश कर सकता है।हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार शादी पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 26-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। मन मोहन शर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री मन मोहन शर्मा (एच0ए0एस0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री राज कुमार पुत्र श्री भगत राम, निवासी ग्राम फतेहपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

1. आम जनता 2. सचिव, ग्राम पंचायत माजरा, तहसील पांवटा साहिब।

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8 (4) के अन्तर्गत विवाह के पंजीकरण बारे।

श्री राज कुमार पुत्र श्री भगत राम, निवासी ग्राम फतेहपुर, तहसील पांवटा साहिब ने प्रार्थना-पत्र मय हल्फिया ब्यान इस आशय से गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती सीमा देवी पुत्री श्री फतेह सिंह, निवासी गढ़ी रोेड पुराना हमीदा, मकान नं0 224, यमुनानगर के साथ दिनांक 13-4-2001 को हुई है लेकिन गलती के कारण उसने शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत माजरा में नहीं करवाया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की शादी के पंजीकरण बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 26-8-2010 को असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजर आकर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार शादी पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 26-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। मन मोहन शर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932 3637 ब अदालत श्री मन मोहन शर्मा (एच0ए0एस0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती रीना देवी पुत्री श्री कानु, निवासी ग्राम अम्बोया, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

1. आम जनता 2. सचिव, ग्राम पंचायत पोका।

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8 (4) के अन्तर्गत विवाह के पंजीकरण बारे।

श्रीमती रीना देवी पुत्री श्री कानु, निवासी ग्राम अम्बोया, तहसील पांवटा साहिब ने प्रार्थना-पत्र मय हल्फिया ब्यान इस आशय से गुजारा है कि उसकी शादी श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री बाल किशन, निवासी ग्राम अम्बोया, तहसील पांवटा के साथ दिनांक 21-6-2008 को हुई है परन्तु गलती के कारण उसने शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत अम्बोया में नहीं करवाया है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है। अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राथिर्या की शादी के पंजीकरण बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 26-8-2010 को असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजर आकर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार शादी पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 26-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। मन मोहन शर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री मन मोहन शर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री जगत सिंह पुत्र श्री नाथु राम, निवासी ग्राम शरली, उप-तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

1. आम जनता 2. सचिव, ग्राम पंचायत शरली मानपुर।

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8 (4) के अन्तर्गत विवाह के पंजीकरण बारे।

श्री जगत सिंह पुत्र श्री नाथु राम, निवासी ग्राम शरली, उप-तहसील कमरऊ, ने प्रार्थना-पत्र मय हल्फिया ब्यान इस आशय से गुजारा है कि उसकी पत्नी श्रीमती विमला देवी पुत्री श्री जालम सिंह, निवासी वीरपा, उप-तहसील कमरऊ का नाम पंचायत रिकार्ड में दर्ज नहीं है, जबकि प्रार्थी की शादी 12 साल पहले हुई है लेकिन गलती के कारण उसकी शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत शरली में नहीं करवाया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। 3638 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932 अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के विवाह के पंजीकरण बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 30-8-2010 को असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजर आकर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार शादी पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 26-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। मन मोहन शर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 12 August 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2010-08-12.100_gazette_2010-12_08_2010/. Archive identifier in.gazette.himachal.2010-08-12.100_gazette_2010-12_08_2010.