राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शुक्रवार, 20 अगस्त, 2010/29 श्रावण, 1932 शिमला, शुक्रवार, 20 अगस्त, 2010/29 श्रावण, 1932 शिमला, शुक्रवार, 20 अगस्त, 2010/29 श्रावण, 1932 शिमला, शुक्रवार, 20 अगस्त, 2010/29 श्रावण, 1932 शिमला, शुक्रवार, 20 अगस्त, 2010/29 श्रावण, 1932
हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा
अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
शिमला-4, 18 अगस्त, 2010
संख्याः वि0स0/1-36/2010.--संख्याः वि0स0/1-36/2010.--संख्याः वि0स0/1-36/2010.--संख्याः वि0स0/1-36/2010.--संख्याः वि0स0/1-36/2010.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश गोवध निषेध (संशोधन) विधेयक, 2010 106-राजपत्र/2010-20-8-2010 (3753) 3754
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2010/29 श्रावण, 1932
(2010 का विधेयक संख्यांक 16) जो दिनांक 18 अगस्त, 2010 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।
आदेश द्वारा, गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह, सचिव । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2010/29 श्रावण, 1932 3755 2010 का विधेयक संख्यांक 16 2010 का विधेयक संख्यांक 16 2010 का विधेयक संख्यांक 16 2010 का विधेयक संख्यांक 16 2010 का विधेयक संख्यांक 16 हिमाचल प्रदेश गोवध निषेध (संशोधन) विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश गोवध निषेध (संशोधन) विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश गोवध निषेध (संशोधन) विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश गोवध निषेध (संशोधन) विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश गोवध निषेध (संशोधन) विधेयक, 2010
(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)
हिमाचल प्रदेश गोवध निषेध अधिनियम, 1979 (1979 का अधिनियम
संख्यांक 11) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।विधेयक ।विधेयक ।विधेयक ।विधेयक ।
भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--
संक्षिप्त नाम। 1.1.1.1.1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश गोवध निषेध
(संशोधन) अधिनियम, 2010 है ।
धारा 2 का संशोधन। 2.2.2.2.2. हिमाचल प्रदेश गोवध निषेध अधिनियम, 1979 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
''(गग) ''निर्यात'' से गाय का हिमाचल प्रदेश की क्षेत्रीय अधिकारिता से
बाहर ले जाना अभिप्रेत हैै।''।
3.3.3.3.3. मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित नई धाराएं
अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्ः--
नई धारा 4 क, 4 ख तथा 4 ग का अन्तःस्थापन। ''4 क. गाय के निर्यात पर निर्बन्धन.--''4 क. गाय के निर्यात पर निर्बन्धन.--''4 क. गाय के निर्यात पर निर्बन्धन.--''4 क. गाय के निर्यात पर निर्बन्धन.--''4 क. गाय के निर्यात पर निर्बन्धन.-- कोई भी व्यक्ति, प्रत्यक्षतः या अपने अभिकर्ता अथवा सेवक या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से गाय को, इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में या यह जानकारी रखते हुए कि इसका वध किया जा सकेगा या इसकी सम्भावना है, वध के प्रयोजन के लिए, निर्यात नहीं करेगा या नहीं करवाएगा ।
4 ख. निर्यात के लिए अनुज्ञापत्र.-- 4 ख. निर्यात के लिए अनुज्ञापत्र.-- 4 ख. निर्यात के लिए अनुज्ञापत्र.-- (1) कोई व्यक्ति, जो गायों का 4 ख. निर्यात के लिए अनुज्ञापत्र.-- 4 ख. निर्यात के लिए अनुज्ञापत्र.-- निर्यात करने का इच्छुक हो, गायों की संख्या और उस राज्य का नाम, जिसको उसका निर्यात किया जाना प्रस्तावित है, सहित उन कारणों, जिनके लिए उनका 3756
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2010/29 श्रावण, 1932
निर्यात किया जाना है, का कथन करते हुए अनुज्ञापत्र हेतु ऐसे अधिकारी को आवेदन करेगा, जिसे सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे । वह यह घोषणा भी दाखिल करेगा कि उन गायों का वध नहीं किया जाएगा, जिनके लिए अनुज्ञापत्र अपेक्षित है।
(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी, आवेदक के अनुरोध की यथार्थता के बारे में अपना समाधान होने के पश्चात्, ऐसी फीस के संदाय पर और ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, आवेदन में विनिर्दिष्ट गायों के निर्यात हेतु उसे अनुज्ञापत्र प्रदान और जारी करेगा।
4 ग. विशेष अनुज्ञापत्र.--4 ग. विशेष अनुज्ञापत्र.--4 ग. विशेष अनुज्ञापत्र.--4 ग. विशेष अनुज्ञापत्र.--4 ग. विशेष अनुज्ञापत्र.-- सरकार को, उन दशाओं में, जहां इसकी राय में ऐसा करना लोकहित में है, गायों के निर्यात हेतु विशेष अनुज्ञापत्र जारी करने की शक्ति होगी ।''।
धारा 8 का संशोधन ।
4.4.4.4.4. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) में, ''धारा 3 या 5'' और ''पांच हजार'' शब्दों और अंकों के स्थान पर क्रमशः ''धारा 3, 4 क, 4 ख, या 5'' और ''पच्चीस हजार'' शब्द, अंक और चिन्ह रखे जाएंगे ।
5.5.5.5.5. मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात् निम्नलिखित नई धाराएं
अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--
नई धारा 9 क तथा 9 ख का अन्तःस्थापन ।
''9 क. प्रवेश करने और अधिग्रहण आदि की शक्ति.-- ''9 क. प्रवेश करने और अधिग्रहण आदि की शक्ति.-- ''9 क. प्रवेश करने और अधिग्रहण आदि की शक्ति.-- कोई ''9 क. प्रवेश करने और अधिग्रहण आदि की शक्ति.-- ''9 क. प्रवेश करने और अधिग्रहण आदि की शक्ति.-- पुलिस अधिकारी, जो मुख्य आरक्षी की पंक्ति से नीचे का न हो या इस निमित्त सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, स्वयं को आश्वस्त करने और अपना यह समाध् ाान करने के दृष्टिगत कि अधिनियम के उपबन्धों का पालन किया गया है,-
(क) गायों के निर्यात हेतु उपयोग में लाए गए या उपयोग में लाने के लिए आशयित किसी यान में प्रवेश कर सकेगा, उसे रोक सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा या किसी व्यक्ति को, उसमें प्रवेश करने, उसे रोकने और उसकी तलाशी करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा;
(ख) यदि उसे यह संदेह होता है कि इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है या राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2010/29 श्रावण, 1932 3757 किया जाने वाला है, तो वह गायों और उस यान, जिसमें ऐसी गाय पाई जाती है, का अभिग्रहण कर सकेगा या अभिग्रहण हेतु प्राधिकृत कर सकेगा, और तत्पश्चात् अभिगृहित गायों और यानों को, उनकी सुरक्षित अभिरक्षा हेतु, न्यायालय में पेश करने के लिए समस्त आवश्यक उपाय कर सकेगा या करने हेतु प्राधिकृत कर सकेगा; और
1974 का 2 (ग) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 के तलाशी और अभिग्रहण से सम्बन्धित उपबन्ध, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन तलाशी और अभिग्रहण हेतु लागू होंगे ।
सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.-- 9 ख.9 ख.9 ख.9 ख.9 ख. सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.-- सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.-- सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.-- इस सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.-- अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए, कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां सरकार के किसी अधिकारी के विरूद्ध न होंगी।''।
6.6.6.6.6. मूल अधिनियम की धारा 10 में निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित धारा 10 का संशोधन । किया जाएगा, अर्थात्ः--
''(घघ) प्ररूप, जिसमें धारा 4 ख के अधीन अनुज्ञापत्र प्रदान किया जाना है और ऐसे अनुज्ञापत्र की बाबत प्रभारित की जाने वाली फीस ।''। 3758
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2010/29 श्रावण, 1932
उद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथन
हिमाचल प्रदेश गोवध निषेध अधिनियम, 1979 हिमाचल प्रदेश में गाय व इसकी संतति का वध निषेध करता है ।
वर्तमानतः पशुओं (गायों) के हिमाचल प्रदेश से अन्य राज्यों को वध हेतु परिवहन की जांच पड़ताल के लिए कोई उपबन्ध नहीं है। बदलती परिस्थितियों के दृष्टिगत, हिमाचल प्रदेश राज्य से वध करने की दृष्टि से किए जा रहे पशुओं (गायों) के परिवहन को प्रतिषिद्ध करने हेतु उपबन्ध करना आवश्यक समझा गया है । इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त अधिनियम में गायों के निर्यात के लिए अनुज्ञापत्र जारी करने तथा ऐसी गायों के परिवहन के लिए उपयोग में लाए गए या उपयोग में लाए जा रहे यानों की तलाशी लेने या उनके अधिग्रहण के लिए कोई उपबन्ध नहीं है। इसलिए ऐसे यानों की तलाशी और अभिग्रहण के लिए उपबन्ध करना आवश्यक समझा गया है। इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन उपबन्धित शास्ति भी नाममात्र की हैै। अतः उपबन्धों को और कठोर बनाने के लिए शास्ति में वृद्धि करना भी आवश्यक समझा गया है। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में समुचित संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है। अतः पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।
यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।
प्रेम कुमार धूमल,प्रेम कुमार धूमल,प्रेम कुमार धूमल,प्रेम कुमार धूमल,प्रेम कुमार धूमल, मुख्य मन्त्री। शिमला : तारीख : .............................., 2010
---------
वित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापन
- शून्य -- शून्य -- शून्य -- शून्य -- शून्य -
------------------------------------------------------- प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन
विधेयक का खण्ड 3 राज्य सरकार को निर्यात के लिए अनुज्ञापत्र जारी करने तथा ऐसे अनुज्ञापत्रों पर प्रभारित की जाने वाली फीस की बाबत नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन आवश्यक और सामान्य स्वरूप का है।
---------
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2010/29 श्रावण, 1932 3759
Bill No. 16 of 2010
THE HIMACHAL PRADESH PROHIBITION OF COW SLAUGHTER
(AMENDMENT) BILL, 2010
(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY) (AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY) A BILL
further to amend the Himachal Pradesh Prohibition of Cow Slaughter Act, 1979.
(Act No. 11 of 1979).
BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in
the Sixty-first Year of Republic of India as follows:—
Short title.
1. This Act may be called The Himachal Pradesh Prohibition
of Cow Slaughter (Amendment) Act, 2010.
Amendment of section 2.
2. In section 2 of the Himachal Pradesh Prohibition of Cow Slaughter Act, 1979 (herein after referred to as the principal Act), after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:—
" (cc) "export" means taking of cow outside the territorial
jurisdiction of Himachal Pradesh;".
3. After section 4 of the principal Act, the following new sections
shall be inserted, namely:—
Insertion of new sections 4A, 4B and 4C.
"4 A. Restriction on export of cow.— No person shall export or cause to be exported, cow for the purpose of slaughter either directly or through his agent or servant or any other person acting on his behalf in contravention of the provisions of this Act or with knowledge that it may be or likely to be slaughtered.
4 B. Permit for export.—(1) Any person desiring to export cows shall apply for a permit to such officer, as the Government may, by notification, appoint in this behalf, stating the reasons for which they are to be exported together with the number 3760
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2010/29 श्रावण, 1932
of cows and the name of the State to which they are proposed to be exported. He shall also file a declaration that the cows for which export permit is required shall not be slaughtered.
(2) The officer appointed under sub-section (1), after satisfying himself about the genuineness of the request of the applicant, shall grant and issue him a permit for export of cows specified in the application on payment of such fee and in such form as may be prescribed.
4 C. Special permits.— The Government shall have the power to issue special permits for export of cows in cases where it is of the opinion that it is in the public interest to do so.".
Amendment of section 8.
4. In section 8 of the principal Act, in sub-section (1), for the words and figures "section 3 or 5" and " five thousand", the words, figures and signs "sections 3, 4A, 4B or 5" and " twenty five thousand" shall respectively be substituted.
5. After section 9 of the principal Act, the following new sections
shall be inserted, namely:—
Insertion of new sections 9 A and 9 B.
"9 A. Power to enter and seizure etc.— Any Police Officer not below the rank of Head Constable or any person authorized in this behalf by the Government may, with a view to assure and for satisfying himself that the provisions of this Act have been complied with,—
(a) enter, stop and search or authorize any person to enter stop and search any vehicle used or intended to be used for the export of cows;
(b) seize or authorize seizure of cows and vehicle in which such cows are found if he suspects that any of the provision of this Act has been, is being or about to be contravened, and thereafter, take or authorize the taking of all measures necessary for securing the production of cows and vehicles seized, in the court for their safe custody; and राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2010/29 श्रावण, 1932 3761 (c) the provisions of section 100 of the Code of Criminal Procedures, 1973, relating to search and seizure shall, so far as may be, apply to searches and seizures under this section.
9 B. Protection of action taken in good faith.— No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any officer of the Government for any thing which is in good faith done or intended be done under this Act or the rules made thereunder.".
6. In section 10 of the principal Act, the following clause shall Amendment of section 10.
be inserted, namely:—
"(dd) the form in which the permit under section 4 B is to be
granted and fee to be charged in respect of such permit;".
3762
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2010/29 श्रावण, 1932
STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS
The Himachal Pradesh prohibition of Cow Slaughter Act, 1979 prohibit the slaughter of cow and its progeny in the State of Himachal Pradesh.
At present there is no provision to check transportation of cattle from the State of Himachal Pradesh to other States for slaughtering. In the changed circumstances, it is felt necessary to make provisions for prohibition of transportation of cattle for slaughter from the State of Himachal Pradesh. Further, there is no provision in the Act ibid to issue permit for export of cows and for search and seizure of the vehicles used or being used for transportation of such cows. Thus, it has also been considered necessary to make provision for search and seizure of such vehicles. Further, the penalty provided under section 8 of the said Act is also quite nominal. Therefore, in order to make the provisions more stringent, it is also considered essential to enhance the penalty. Thus, it has been decided to amend the Act ibid suitably. This has necessitated amendment in the Act ibid. This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.
PREM KUMAR DHUMAL, Chief Minister.
SHIMLA:
The…………… 2010
______________
FINANCIAL MEMORANDUM
-NIL-
MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION
Clause 3 of the Bill empowers the State Government to make rules in respect of issue of export permit and fee to be charged for such permits. The proposed delegation of power is essential and normal in character.
_________
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2010/29 श्रावण, 1932 3763
शहरी विकास विभागशहरी विकास विभागशहरी विकास विभागशहरी विकास विभागशहरी विकास विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 18 अगस्त, 2010
संख्या एल0एस0जी0-ए(4)11/85.-संख्या एल0एस0जी0-ए(4)11/85.-संख्या एल0एस0जी0-ए(4)11/85.-संख्या एल0एस0जी0-ए(4)11/85.-संख्या एल0एस0जी0-ए(4)11/85.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची-"क" में विनिदिर्ष्ट शेष बचे स्थानीय क्षेत्रों को नगर पंचायत रिवालसर में सम्मिलित करने का प्रस्ताव करती है।
उक्त स्थानीय क्षेत्रों को सम्मिलित किए जाने से संभाव्य प्रभावित होने वाला कोई हितबद्ध व्यक्ति, यदि इस अधिसूचना की बाबत कोई आक्षेप करना चाहता है या सुझाव देना चाहता है, तो वह उसे/उन्हें, इस अधिसूचना के राजपत्र (साधारण), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से छह सप्ताह के भीतर, उपायुक्त मण्डी के माध्यम से प्रधान सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज सकेगा। उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप (आक्षेपों) या सुझाव (सुझावों), यदि कोई हो/हों, पर प्रारूप अधिसूचना को अंतिम रूप देनेे से पूर्व सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (शहरी विकास)।
------
नगर पंचायत रिवालसर जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश की सीमा में मुहालवार शेष बचे नगर पंचायत रिवालसर जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश की सीमा में मुहालवार शेष बचे नगर पंचायत रिवालसर जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश की सीमा में मुहालवार शेष बचे नगर पंचायत रिवालसर जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश की सीमा में मुहालवार शेष बचे नगर पंचायत रिवालसर जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश की सीमा में मुहालवार शेष बचे क्षेत्र (खसरा नम्बर) का ब्यौरा क्षेत्र (खसरा नम्बर) का ब्यौरा क्षेत्र (खसरा नम्बर) का ब्यौरा क्षेत्र (खसरा नम्बर) का ब्यौरा क्षेत्र (खसरा नम्बर) का ब्यौरा
अनुसूची-"क" 910 से 933, 933/1, 934, 934/1, 935 से 944,2245/945, 2246/945, 2247/945, 2248/945 946 से 949, 2205/950 से 2208/950, 951 से 960,960/1, 961 से 970, 2249/971, 2250/971, 972,से 991, 2292/992, 2293/992, 993 से 998,2294/999, 2295/999, 1000 से 1002, 2296/1003,2297/1003, 1004 से 1086, 740 से 746, 2235/747, 2236/747, 748 से 753, 3764
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2010/29 श्रावण, 1932
2198/754, 2199/754, 755 से 777, 2237/778 से 2242/778, 779 से 819, 878 से 909, 820 से 862, 2201/863, 2200/863, 864 से 876, 2243/877, 2244/877, 2202/877, 2203/877, 1801 से 1827, 1827/1, 1828 से 1842, 1842/1, 1843 से 1903, 2335/1904से 2338/1904, 1905 से 1910, 2219/1911, 2270/1911, 2271/1911, 2221/1912, 2272/1912, 2273/1912, 2274/1912, 2275/1912, 1913 से 1941, 1942/1, 2223/1942, 2224/1942, 1943 से 1947, 2339/1948, 2340/1948, 1949 से 1962, 2276/1963, 2281/1963, 1964 से 1970, 2225/1971 से2229/1971, 2366/2230/1971, 2367/2230/1971, 2368/2230/1971, 2369/2230/1971, 2370/2230/1971, 1972 से 1984, 2231/1985, 2232/1985, 1986 से 2091, 2091/1, 2092, 2105 से 2191, 1007, 1008,2209/1009, 2210/1009, 1006, 1010, 1087 से1122, 2251/1123 से 2254/1123, 1124 से 1155,1185 से 1211, 2212/1212, 1213 से 1237, 2255/1156, 2256/1156, 1157 से 1172 हवाणी 789/201, 790/201, 202 से 229, 229/1, 230 से 234, 791/235, 792/235, 236 से 288
________
[Authoritative English text of the Government Notification No LSG-A(4)11/85 dated
....… as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 18 August, 2010
No. LSG-A(4)11/85.—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 5 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), the Governor, Himachal Pradesh proposes to include within the Nagar Panchayat Rewalsar the left out cocal areas specified in Schedule "A", annexed to this Notification.
If any interested person likely to be affected by the inclusion of the said local area has any objection or suggestion with regard to this Notification, he may send the same to the Principal Secretary (Urban Development ) to the Government of Himachal Pradesh through the Deputy Commissioner, Mandi within six weeks from the date of publication of this Notification in the Rajpatra (ordinary) Himachal Pradesh.
The objection or suggestion, if any received, within the above stipulated period shall be taken into consideration by the Government before finalizing the draft notification.
By order, Sd/- Principal Secretary(UD).
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2010/29 श्रावण, 1932 3765 Detail of Left Out Area (Khasra Nos.) Mohal Wise, in the limit of Nagar Panchayat Rewalsar, Distt. Mandi (H.P.)
Schedule'A'
Rewalsar 910 to 933, 933/1, 934, 934/1, 935 to 944,2245/945, 2246/945, 2247/945, 2248/945 946 to 949, 2205/950 to 2208/950, 951 to 960,960/1, 961 to 970, 2249/971, 2250/971, 972, to 991, 2292/992, 2293/992, 993 to 998, 2294/999, 2295/999, 1000 to 1002, 2296/1003,2297/1003, 1004 to 1086, 740 to 746, 2235/747, 2236/747, 748 to 753, 2198/754, 2199/754, 755 to 777, 2237/778 to 2242/778, 779 to 819, 878 to 909, 820 to 862, 2201/863, 2200/863, 864 to 876, 2243/877, 2244/877, 2202/877, 2203/877, 1801 to 1827, 1827/1, 1828 to 1842, 1842/1, 1843 to 1903, 2335/1904 to 2338/1904, 1905 to 1910, 2219/1911, 2270/1911, 2271/1911, 2221/1912, 2272/1912, 2273/1912, 2274/1912, 2275/1912, 1913 to 1941, 1942/1, 2223/1942, 2224/1942, 1943 to 1947, 2339/1948, 2340/1948, 1949 to 1962, 2276/1963, 2281/1963, 1964 to 1970, 2225/1971 to 2229/1971, 2366/2230/1971, 2367/2230/1971, 2368/2230/1971, 2369/2230/1971, 2370/2230/1971, 1972 to 1984, 2231/1985, 2232/1985, 1986 to 2091, 2091/1, 2092, 2105 to 2191, 1007, 1008,2209/1009, 2210/1009, 1006, 1010, 1087 to 1122, 2251/1123 to 2254/1123, 1124 to 1155,1185 to 1211, 2212/1212, 1213 से 1237, 2255/1156, 256/1156, 1157 to 1172 Hawani 789/201, 790/201, 202 to 229, 229/1, 230 to 234, 791/235, 792/235, 236 to 288.
_______
शहरी विकास विभागशहरी विकास विभागशहरी विकास विभागशहरी विकास विभागशहरी विकास विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 18 अगस्त, 2010
संख्या यू0 डी0-ए0 (1) 1/2003.-संख्या यू0 डी0-ए0 (1) 1/2003.-संख्या यू0 डी0-ए0 (1) 1/2003.-संख्या यू0 डी0-ए0 (1) 1/2003.-संख्या यू0 डी0-ए0 (1) 1/2003.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संयांक 13) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची-"क" में विनिर्दिष्ट नए क्षेत्रों को नगरपालिका परिषद् नाहन में सम्मिलित करने का प्रस्ताव करती है। 3766
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2010/29 श्रावण, 1932
उक्त स्थानीय क्षेत्रों को सम्मिलित किए जाने से संभाव्य प्रभावित होने वाला कोई हितबद्ध व्यक्ति, यदि इस अधिसूचना की बाबत कोई आक्षेप करना चाहता है या सुझाव देना चाहता है, तो वह उसे/उन्हें, इस अधिसूचना के राजपत्र (साधारण), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से छह सप्ताह के भीतर, उपायुक्त सिरमौर के माध्यम से प्रधान सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज सकेगा। उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप (आक्षेपों) या सुझाव (सुझावों), यदि कोई हो/हों, पर प्रारूप अधिसूचना को अंतिम रूप देने से पूर्व सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (शहरी विकास)।
-------
नगरपालिका परिषद् नाहन की सीमाओं में नए सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र नगरपालिका परिषद् नाहन की सीमाओं में नए सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र नगरपालिका परिषद् नाहन की सीमाओं में नए सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र नगरपालिका परिषद् नाहन की सीमाओं में नए सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र नगरपालिका परिषद् नाहन की सीमाओं में नए सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र
अनुसूची-क क्रम संख्याक्रम संख्याक्रम संख्याक्रम संख्याक्रम संख्या गांव का नामगांव का नामगांव का नामगांव का नामगांव का नाम खसरा नम्बरखसरा नम्बरखसरा नम्बरखसरा नम्बरखसरा नम्बर क्षेत्र (बीघा)क्षेत्र (बीघा)क्षेत्र (बीघा)क्षेत्र (बीघा)क्षेत्र (बीघा) 1. खजुरना 250/38 28-00 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15
33/1 1-19 35 6-12 38/1 11-04 48 4-05 233 87-17 234 18-10 33/2 34-07 34 2-09 36 3-10 37 10-09 248/38 3-00 249/38 2-04 39 1-07 40 to 47 33-03 झडजाझडजाझडजाझडजाझडजा
293/159 3.03 316/159 से 321/159 85.49 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2010/29 श्रावण, 1932 3767
322/162 से 324/162 10.25 326/162 से 327/162 4.16 502/337/181 1.18 335/181 1.17 296/160 से 297/160 1.13 161 2.03 302/163 से 303/163 11.18 166 से 173 28.48 311/165 00.01 480/313/165 00.04 490/313/165 04.11 483/313/165 से 486/313/165 00.13 493/313/165 08.02 553/388/174 09-04 559/388/174 16-14 451/175 00-03 454/175 00-18 560/388/174 15-13 389/388/174 09-19 376/164/5 03-15 328/164 05-09 352/164 00-03 455/175 25-14 447/175 00-04 449/175 से 450/175 02-01 452/175 13-18 329/164 01-09 331/164 01-12 333/165 14-12 380/174 00-03 522/388/174 से 523/388/174 00-06 431/175 00-05 466/313/165 02-04 495/313/165 02-02 500/313/165 06-07 3768
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2010/29 श्रावण, 1932
464/313/165 से 465/313/165 04-15 334/165 07-06 469/313/165 00-04 471/313/165 00-04 499/313/165 00-04 440/175 00-05 550/388/174 00-04 501/313/165 00-04 556/388/174 00-02 558/388/174 00-03 439/175 00-05 476/313/165 00-04 521/388/174 00-02 535/388/174 00-02 478/313/165 00-04 377/174 00-03 428/175 ls 429/175 00-06 542/388/174 से 00-06 543/388/174 545/388/174 00-03 519/388/174 00-03 530/388/174 00-06 441/175 00-05 526/388/174 00-03 458/313/165 से 460/313/165 00-09 498/313/165 00-04 546/388/174 00-02 378/174 00-03 379/174 00-03 481/313/165 से 482/313/165 00-08 381/174 to 382/174 00-06 385/174 to 386/174 00-06 467/313/165 से 468/313/165 8-16 494/313/165 08-09 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2010/29 श्रावण, 1932 3769
475/313/165 00-02 491/313/165 00-04 520/388/174 00-05 551/388/174 00-03 472/313/165 से 473/313/165 00-09 492/313/165 00-04 531/388/174 से 534/388/174 01-09 536/388/174 00-02 442/175 to 446/175 00-19 462/313/165 से 463/313/165 00-08 487/313/165 00-04 558/388/174 00-02 555/388/174 00-03 423/175 to 427/175 00-17 488/388/165 से 489/388/165 00-08 470/313/165 00-04 474/313/165 00-04 524/388/174 to 525/388/174 05-14 557/388/174 00-04 384/174 00-03 461/313/165 00-04 527/388/174 से 529/388/174 00-09 494/313/165 00-04 477/313/165 00-04 538/388.174 00-04 479/313/165 00-04 436/175 00-03 421/175 10-12 452/175 ls 454/175 14-03 537/388/174 00-02 540/388/174 से 3770
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2010/29 श्रावण, 1932
541/388/174 00-07 544/388/174 00-03 547/388/174 00-02 549/388/174 00-04 430/175 00-05 432/175 00-04 434/175 से 435/175 00-07 437/175 से 438/175 00-08 448/175 00-05 496/313/165 00-04 387/174 00-03 422/175 00-05
____________
[Authoritative English text of the Government Notification No UD-A(1)1/2003 Dated
… as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 18 August, 2010
No. UD-A(1)1/2003.—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 5 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), the Governor, Himachal Pradesh proposes to include within the Municipal Council, Nahan the new areas specified in Schedule "A", annexed to this Notification.
If any interested person likely to be affected by the inclusion of the said local area has any objection or suggestion with regard to this Notification, he may send the same to the Principal Secretary (Urban Development ) to the Government of Himachal Pradesh through the Deputy Commissioner, Simour within six weeks from the date of publication of the Notification in the Rajpatra (ordinary) Himachal Pradesh.
The objection or suggestion, if any received, within the above stipulated period shall be taken into consideration by the Government before finalizing the draft notification.
By order, Sd/- Principal Secretary(UD).
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2010/29 श्रावण, 1932 3771 Inclusion of new areas in the limits of Municipal Council Nahan
Schedule-'A' Sr. No. Name of Village Khasra No. Area (Bigha) 1. Khajurna 250/38 28-00 2. -do- 33/1 1-19 3. -do- 35 6-12 4. -do- 38/1 11-04 5. -do- 48 4-05 6. -do- 233 87-17 7. -do- 234 18-10 8. -do- 33/2 34-07 9. -do- 34 2-09 10. -do- 36 3-10 11. -do- 37 10-09 12. -do- 248/38 3-00 13. -do- 249/38 2-04 14. -do- 39 1-07 15. -do- 40 to 47 33-03
Total 245-08
Jadja 293/159 3.03
316/159 to 321/159 85.49 322/162 to 324/162 10.25 326/162 to 327/162 4.16 502/337/181 1.18 335/181 1.17 296/160 to 297/160 1.13 161 2.03 302/163 t0 303/163 11.18 166 to 173 28.48 311/165 00.01 480/313/165 00.04 490/313/165 04.11 483/313/165 to 486/313/165 00.13 3772
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2010/29 श्रावण, 1932
493/313/165 08.02 553/388/174 09-04 559/388/174 16-14 451/175 00-03 454/175 00-18 560/388/174 15-13 389/388/174 09-19 376/164/5 03-15 328/164 05-09 352/164 00-03 455/175 25-14 447/175 00-04 449/175 to 450/175 02-01 452/175 13-18 329/164 01-09 331/164 01-12 333/165 14-12 380/174 00-03 522/388/174 to 523/388/174 00-06 431/175 00-05 466/313/165 02-04 495/313/165 02-02 500/313/165 06-07 464/313/165 to 465/313/165 04-15 334/165 07-06 469/313/165 00-04 471/313/165 00-04 499/313/165 00-04 440/175 00-05 550/388/174 00-04 501/313/165 00-04 556/388/174 00-02 558/388/174 00-03 439/175 00-05 476/313/165 00-04 521/388/174 00-02 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2010/29 श्रावण, 1932 3773
535/388/174 00-02 478/313/165 00-04 377/174 00-03 428/175 to 429/175 00-06 542/388/174 to 543/388/174 00-06 545/388/174 00-03 519/388/174 00-03 530/388/174 00-06 441/175 00-05 526/388/174 00-03 458/313/165 to 460/313/165 00-09 498/313/165 00-04 546/388/174 00-02 378/174 00-03 379/174 00-03 481/313/165 to 482/313/165 00-08 381/174 to 382/174 00-06 385/174 to 386/174 00-06 467/313/165 to 468/313/165 8-16 494/313/165 08-09 475/313/165 00-02 491/313/165 00-04 520/388/174 00-05 551/388/174 00-03 472/313/165 to 473/313/165 00-09 492/313/165 00-04 531/388/174 to 534/388/174 01-09 536/388/174 00-02 442/175 to 446/175 00-19 462/313/165 to 463/313/165 00-08 487/313/165 00-04 3774
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2010/29 श्रावण, 1932
558/388/174 00-02
555/388/174 00-03
423/175 to 427/175 00-17
488/388/165 to
489/388/165 00-08
470/313/165 00-04
474/313/165 00-04
524/388/174 to
525/388/174 05-14
557/388/174 00-04
384/174 00-03
461/313/165 00-04
527/388/174 to
529/388/174 00-09
494/313/165 00-04
477/313/165 00-04
538/388.174 00-04
479/313/165 00-04
436/175 00-03
421/175 10-12
452/175 to 454/175 14-03
537/388/174 00-02
540/388/174 to
541/388/174 00-07
544/388/174 00-03
547/388/174 00-02
549/388/174 00-04
430/175 00-05
432/175 00-04
434/175 to 435/175 00-07
437/175 to 438/175 00-08
448/175 00-05
496/313/165 00-04
387/174 00-03
422/175 00-05 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2010/29 श्रावण, 1932 3775
शहरी विकास विभागशहरी विकास विभागशहरी विकास विभागशहरी विकास विभागशहरी विकास विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 18 अगस्त, 2010
संख्या एल0 एस0 जी0-(7) 23/71-संख्या एल0 एस0 जी0-(7) 23/71-संख्या एल0 एस0 जी0-(7) 23/71-संख्या एल0 एस0 जी0-(7) 23/71-संख्या एल0 एस0 जी0-(7) 23/71-IV.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची-"क" में विनिर्दिष्ट नए क्षेत्रों को नगरपालिका परिषद् सोलन में सम्मिलित करने का प्रस्ताव करती है।
उक्त स्थानीय क्षेत्रों को सम्मिलित किए जाने से संभाव्य प्रभावित होने वाला कोई हितबद्ध व्यक्ति, यदि इस अधिसूचना की बाबत कोई आक्षेप करना चाहता है या सुझाव देना चाहता है, तो वह उसे/उन्हें, इस अधिसूचना के राजपत्र (साधारण), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से छह सप्ताह के भीतर, उपायुक्त सोलन के माध्यम से प्रधान सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज सकेगा। उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप (आक्षेपों) या सुझाव (सुझावों), यदि कोई हो/हों, पर प्रारूप अधिसूचना को अंतिम रूप देने से पूर्व सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (शहरी विकास)।
------
नगरपालिका परिषद् सोलन की सीमाओं में नए सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र नगरपालिका परिषद् सोलन की सीमाओं में नए सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र नगरपालिका परिषद् सोलन की सीमाओं में नए सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र नगरपालिका परिषद् सोलन की सीमाओं में नए सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र नगरपालिका परिषद् सोलन की सीमाओं में नए सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र
अनुसूची-क क्रम सं.क्रम सं.क्रम सं.क्रम सं.क्रम सं. गांव का नामगांव का नामगांव का नामगांव का नामगांव का नाम खसरा नम्बरखसरा नम्बरखसरा नम्बरखसरा नम्बरखसरा नम्बर
क्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्र
1. देओन 1 से 62, 71 से 285, 287 से 448 kitas
434
37-00-00 Hact.
2. सपरोन 1 से 429, 445 से 465, 763 से 769, 775
से 780, 784, 785, 798 से 822, 899 से
3776
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2010/29 श्रावण, 1932
903, 905, 906, 916, 917, 929 से 944, 950 से 952, 961 से 963, 1010 से 1027, 1273 से 1278, 1423. Kitas 548. 44-00-00 Hact.
3. सीहरदी 1 से 24, Kitas 37 33-3 Bighas 4. राबोन 7 to 151 Kitas 349 (Salam Mouza) 530-13 Bighas 5. ब्सरपती कठेर 642 से 760, 764 से 801, 808 से 836,
Kitas 417
63-15-00 Hect.
6. बेर-की सेर 1 से 49, 73 से 87 kita 120 5-59-33 Hect. 7. बेर खस 133 से 204, 538 से 552 kita 162 7-10-50 Hect. 8. बजरोल 1 से 66, kita 169 पूर्णतः 251-16 bighas 9. सेर 1 से 954, 1370 से 1644 kita 2103 101-51-00 Hect. 10. दमरोग 11 से 241/130 kita 281 284-12 Hect. 11. शामती 267/169/148/4 (4 ls 137) kita 319 396-10 Bighas
_______
[Authoritative English text of the Government Notification No LSG (7) 23/71-IV
Dated … as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 18 August, 2010
No. LSG (7) 23/71-IV.—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 5 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), the Governor, Himachal Pradesh proposes to include within the Municipal Council, Solan the new areas specified in Schedule "A", annexed to this Notification.
If any interested person likely to be affected by the inclusion of the said local area has any objection or suggestion with regard to this Notification, he may send the same to the Principal Secretary (Urban Development ) to the Government of Himachal Pradesh through the Deputy Commissioner, Solan within six weeks from the date of publication of the Notification in the Rajpatra (ordinary) Himachal Pradesh.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2010/29 श्रावण, 1932 3777 The objection or suggestion, if any received, within the above stipulated period shall be taken into consideration by the Government before finalizing the draft notification.
By order, Sd/- Principal Secretary(UD).
__________
Inclusion of new areas in the limits of Municipal Council, Solan
Schedule-'A' Sr. No. Name of Village Khasra No. Area
1. Deon 1 to 62, 71 to 285, 287 to 448 kitas 434 37-00-00 Hact.
2. Saproon 1 to 429,445 to 465,763 to 769, 775 to
780, 784,785,798 to 822, 899 to 903,905,906,916, 917,929 to 944,950 to 952,961 to 963,1010 to 1027,1273 to 1278,1423. Kitas 548. 44-00-00 Hact.
3. Sihardi 1 to 24, Kitas 37 33-3 Bighas 4. Rabon 7 to 151 Kitas 349 (Salam Mouza) 530-13 Bighas 5. Basal Patti Kather 642 to 760, 764 to 801,808 to 836, Kitas 417
63-15-00 Hect.
6. Ber-Ki-Ser 1 to 49, 73 to 87 kita 120 5-59-33 Hect.
7. Ber Khas 133 to 204,538 to 552 kita 162 7-10-50 Hect.
8. Bajrol 1 to 66, kita 169 fully 251-16 bighas 9. Ser 1 to 954, 1370 to 1644 kita 2103 101-51-00 Hect.
10 Damrog 11 to 241/130 kita 281 284-12 Hect.
11. Shamti 267/169/148/4 (4 to 137) kita 319 396-10 Bighas 3778
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2010/29 श्रावण, 1932
शहरी विकास विभागशहरी विकास विभागशहरी विकास विभागशहरी विकास विभागशहरी विकास विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 18 अगस्त, 2010
संख्या यू0 डी0-ए0 (1)2/2009.-संख्या यू0 डी0-ए0 (1)2/2009.-संख्या यू0 डी0-ए0 (1)2/2009.-संख्या यू0 डी0-ए0 (1)2/2009.-संख्या यू0 डी0-ए0 (1)2/2009.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची-"क" में विनिर्दिष्ट नए क्षेत्रों को नगरपालिका परिषद मण्डी में सम्मिलित करने का प्रस्ताव करती हैं।
उक्त स्थानीय क्षेत्रों को सम्मिलित किए जाने से संभाव्य प्रभावित होने वाला कोई हितबद्ध व्यक्ति, यदि इस अधिसूचना की बाबत कोई आक्षेप करना चाहता है या सुझाव देना चाहता है, तो वह उसे/उन्हें, इस अधिसूचना के राजपत्र (साधारण), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से छह सप्ताह के भीतर, उपायुक्त मण्डी के माध्यम से प्रधान सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज सकेगा। उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप (आक्षेपों) या सुझाव (सुझावों), यदि कोई हो/हों, पर प्रारूप अधिसूचना को अंतिम रूप देने से पूर्व सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (शहरी विकास)।
-------
नगर परिषद् मण्डी की सीमाओं में नए सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र नगर परिषद् मण्डी की सीमाओं में नए सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र नगर परिषद् मण्डी की सीमाओं में नए सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र नगर परिषद् मण्डी की सीमाओं में नए सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र नगर परिषद् मण्डी की सीमाओं में नए सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र
अनुसूची- "क" प्रस्ताव-प्रस्ताव-प्रस्ताव-प्रस्ताव-प्रस्ताव-I
क्रम संख्याक्रम संख्याक्रम संख्याक्रम संख्याक्रम संख्या गांव का नामगांव का नामगांव का नामगांव का नामगांव का नाम हदबस्त संख्याहदबस्त संख्याहदबस्त संख्याहदबस्त संख्याहदबस्त संख्या क्षेत्र हैक्टेयर मेंक्षेत्र हैक्टेयर मेंक्षेत्र हैक्टेयर मेंक्षेत्र हैक्टेयर मेंक्षेत्र हैक्टेयर में 1 बिजनी (पूरा) 368 2 छिपनु (पूरा) 367 3 भीउली (पूरा) 376
317.27 158.00 77.18 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2010/29 श्रावण, 1932 3779 4 नेला (पूरा) 342 5 कांगनी (पूरा) 344 6 चण्डयाना (पूरा) 343 7 सनयाहरदी (पूरा) 363 8 पंजीयती (पूरा) 365 9 वारी (पूरा) 48
110.73 146.34 36.95 102.64 43.33 155.53 प्रस्तावप्रस्तावप्रस्तावप्रस्तावप्रस्ताव-II
क्रम संख्याक्रम संख्याक्रम संख्याक्रम संख्याक्रम संख्या चक का नामचक का नामचक का नामचक का नामचक का नाम खसरा नम्बरखसरा नम्बरखसरा नम्बरखसरा नम्बरखसरा नम्बर क्षेत्र वर्ग मीटर मेंक्षेत्र वर्ग मीटर मेंक्षेत्र वर्ग मीटर मेंक्षेत्र वर्ग मीटर मेंक्षेत्र वर्ग मीटर में 1 पुरानी मण्डी पुरानी मण्डी पुरानी मण्डी पुरानी मण्डी पुरानी मण्डी 366/10 1294 800.30 1295 738.10 2
3
1296 785.90 4
1453/1297 519.35 5
1455/1298 647.40 6
1458/1299 543.00 7
1460/1300 543.75 8
1462/1301 1261.68 9
1302 800.00 10
1303 749.27 11
1464/1304 528.14 12
1466/1305 7137.85 13
1468/1308 676.80 14
1471/1309 487.50 15
1306 737.58 16
1307 753.03 17
1310 762.15 18
1409/1396 14695.00 19
1410/1396 100.00 20
1411/1396 9033.68 21
1415/1394 34.25 22
1419/1293 5220.30 23
1311 21.15 3780
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2010/29 श्रावण, 1932
[Authoritative English text of the Government Notification No UD-A(1)2/2009 Dated
… as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 18 August, 2010
No. UD-A(1)2/2009.—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 5 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), the Governor, Himachal Pradesh proposes to include within the Municipal Councila Mandi the new areas specified in Schedule "A", annexed to this Notification.
If any interested person likely to be affected by the inclusion of the said local area has any objection or suggestion with regard to this Notification, he may send the same to the Principal Secretary (Urban Development ) to the Government of Himachal Pradesh through the Deputy Commissioner, Mandi within six weeks from the date of publication of this Notification in the Rajpatra (ordinary) Himachal Pradesh.
The objection or suggestion, if any received, within the above stipulated period shall be taken into consideration by the Government before finalizing the draft notification.
By order, Sd/- Principal Secretary(UD).
________
Inclusion of new areas in the limits of Municipal Concil, Mandi
Schedule-'A' Proposal-I
Sr. No. Name of village Hadbast No. Area in Hect.
1. Bijni (as a whole) 368 317.27 2. Chipnu (as a whole) 367 158.00 3. Bhiyuli (as a whole) 376 77.18 4. Nela (as a whole) 342 110.73 5. Kangni (as a whole) 344 146.34 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2010/29 श्रावण, 1932 3781
6. Chandyana (as a whole) 343 36.95 7 Sanyaharidhi (whole) 363 102.64 8. Panjiati (as a whole) 365 43.33 9. Wari (as a whole) 48 155.53 Proposal-II Sr. No. Name of Chak Khasra No. Area in Sq. mtrs.
1. Purani Mandi 366/10 1294 800.30
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23. 1295 738.10 1296 785.90 1453/1297 519.35 1455/1298 647.40 1458/1299 543.00 1460/1300 543.75 1462/1301 1261.68 1302 800.00 1303 749.27 1464/1304 528.14 1466/1305 7137.85 1468/1308 676.80 1471/1309 487.50 1306 737.58 1307 753.03 1310 762.15 1409/1396 14695.00 1410/1396 100.00 1411/1396 9033.68 1415/1394 34.25 1419/1293 5220.30 1311 21.15 3782
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2010/29 श्रावण, 1932
शहरी विकास विभागशहरी विकास विभागशहरी विकास विभागशहरी विकास विभागशहरी विकास विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 18 अगस्त, 2010
संख्या एल0एस0जी0-ए0 (4)-4/80.-संख्या एल0एस0जी0-ए0 (4)-4/80.-संख्या एल0एस0जी0-ए0 (4)-4/80.-संख्या एल0एस0जी0-ए0 (4)-4/80.-संख्या एल0एस0जी0-ए0 (4)-4/80.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची-"क" में विनिदिर्ष्ट नए क्षेत्रों को नगरपंचायत सरकाघाट में सम्मिलित करने का प्रस्ताव करती हैं।
उक्त स्थानीय क्षेत्रों को सम्मिलित किए जाने से संभाव्य प्रभावित होने वाला कोई हितबद्ध व्यक्ति, यदि इस अधिसूचना की बाबत कोई आक्षेप करना चाहता है या सुझाव देना चाहता है, तो वह उसे/उन्हें, इस अधिसूचना के राजपत्र (साधारण), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से छह सप्ताह के भीतर, उपायुक्त मण्डी के माध्यम से प्रधान सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज सकेगा। उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप (आक्षेपों) या सुझाव (सुझावों), यदि कोई हो/हों, पर प्रारूप अधिसूचना को अंतिम रूप देने से पूर्व सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (शहरी विकास)।
-------
नगरपंचायत सरकाघाट की सीमाओं में नए सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र नगरपंचायत सरकाघाट की सीमाओं में नए सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र नगरपंचायत सरकाघाट की सीमाओं में नए सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र नगरपंचायत सरकाघाट की सीमाओं में नए सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र नगरपंचायत सरकाघाट की सीमाओं में नए सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र
अनुसूची- "क" क्र0सं0क्र0सं0क्र0सं0क्र0सं0क्र0सं0 गांव का नामगांव का नामगांव का नामगांव का नामगांव का नाम खसरा नम्बरखसरा नम्बरखसरा नम्बरखसरा नम्बरखसरा नम्बर पूर्णतः/भागतःपूर्णतः/भागतःपूर्णतः/भागतःपूर्णतः/भागतःपूर्णतः/भागतः क्षेत्र वर्गमीटरों मेंक्षेत्र वर्गमीटरों मेंक्षेत्र वर्गमीटरों मेंक्षेत्र वर्गमीटरों मेंक्षेत्र वर्गमीटरों में 1. बरचवार 2020 पूर्णतः 76-34-17 2. दबरोग 1517 -do- 61-82-86
कुलकुलकुलकुलकुल 138-17-03 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2010/29 श्रावण, 1932 3783 [Authoritative English text of the Government Notification No LSG-A(4)4/80 Dated … as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 18 August, 2010
No. LSG-A (4) 4/80.—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 5 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), the Governor, Himachal Pradesh proposes to include within the Nagar Panchayat Sarkaghat the new areas specified in Schedule "A", annexed to this Notification.
If any interested person likely to be affected by the inclusion of the said local area has any objection or suggestion with regard to this Notification, he may send the same to the Principal Secretary (Urban Development ) to the Government of Himachal Pradesh through the Deputy Commissioner, Mandi within six weeks from the date of publication of the Notification in the Rajpatra (ordinary) Himachal Pradesh.
The objection or suggestion, if any received, within the above stipulated period shall be taken into consideration by the Government before finalizing the draft notification.
By order, Sd/- Principal Secretary(UD).
_________
Inclusion of new areas in the limits of Nagar Panchayat, Sarkaghat
Schedule-'A'
Sr. No. Name of Village Khasra No. Whether fully/partly Area in Sq. mtrs.
1. Barchwar 020 Fully 76-34-17 61-82-86 2. Dabrog 1517 -do-
Total 38-17-03
3784
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2010/29 श्रावण, 1932
शहरी विकास विभागशहरी विकास विभागशहरी विकास विभागशहरी विकास विभागशहरी विकास विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 18 अगस्त, 2010
संख्या एल0 एस0 जी0-ए0(4)3/93.-संख्या एल0 एस0 जी0-ए0(4)3/93.-संख्या एल0 एस0 जी0-ए0(4)3/93.-संख्या एल0 एस0 जी0-ए0(4)3/93.-संख्या एल0 एस0 जी0-ए0(4)3/93.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची-"क" में विनिर्दिष्ट नए क्षेत्रों को नगरपालिका परिषद् पालमपुर में सम्मिलित करने का प्रस्ताव करती हैं।
उक्त स्थानीय क्षेत्रों को सम्मिलित किए जाने से संभाव्य प्रभावित होने वाला कोई हितबद्ध व्यक्ति, यदि इस अधिसूचना की बाबत कोई आक्षेप करना चाहता है या सुझाव देना चाहता है, तो वह उसे/उन्हें, इस अधिसूचना के राजपत्र (साधारण), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से छह सप्ताह के भीतर, उपायुक्त कांगड़ा के माध्यम से प्रधान सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज सकेगा। उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप (आक्षेपों) या सुझाव (सुझावों), यदि कोई हो/हों, पर प्रारूप अधिसूचना को अंतिम रूप देने से पूर्व सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (शहरी विकास)।
-------
नगरपालिका परिषद् पालमपुर की सीमाओं में नए सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र नगरपालिका परिषद् पालमपुर की सीमाओं में नए सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र नगरपालिका परिषद् पालमपुर की सीमाओं में नए सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र नगरपालिका परिषद् पालमपुर की सीमाओं में नए सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र नगरपालिका परिषद् पालमपुर की सीमाओं में नए सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र
अनुसूची- "क" क्रम संख्याक्रम संख्याक्रम संख्याक्रम संख्याक्रम संख्या गांव का नामगांव का नामगांव का नामगांव का नामगांव का नाम खसरा नम्बरखसरा नम्बरखसरा नम्बरखसरा नम्बरखसरा नम्बर क्षेत्र हैक्टेयर मेंक्षेत्र हैक्टेयर मेंक्षेत्र हैक्टेयर मेंक्षेत्र हैक्टेयर मेंक्षेत्र हैक्टेयर में 1. परिषद् पालमपुर 260 67 2. हार 214 61 3. बन्दला टी ईस्टेट 213 20 4. सुघार 86 63 5. एमा 212 58 6. डीफरपाट 87 65 7. बिन्द्रावन 208 66 8. खिलरू 210 47 9. घुघर 211 127 10. टांडा 261 52 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2010/29 श्रावण, 1932 3785 11. निहांग 259 24 12. लोहना 224 83 13. खोली 223 13 14. बन्दला 215 42 15. चिमलाहार 91 94 16. चौकी 262 162 17. खलेट 263 149 18. रौढ़ी 205 134 19. वंघीहार 264 89 20. कसौटी 265 18 21. बाग उपरला 266 44 22. मरांडा 258 43 23. टांडा परला 257 170 24. बनौरी 229 392 25. होलटा 226 365 26. चोरनाली 225 19 27. भरमत उपर 228 104
---------
[Authoritative English text of the Government Notification No LSG-A(4)3/93 Dated
… as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 18 August, 2010
No. LSG-A (4)3/93.—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 5 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), the Governor, Himachal Pradesh proposes to include within the Municipal Council, Palampur the new areas specified in Schedule "A", annexed to this Notification.
If any interested person likely to be affected by the inclusion of the said local area has any objection or suggestion with regard to this Notification, he may send the same to the Principal Secretary (Urban Development) to the Government of Himachal Pradesh through the Deputy Commissioner, Kangra within six weeks from the date of publication of the Notification in the Rajpatra (ordinary) Himachal Pradesh.
3786
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2010/29 श्रावण, 1932
The objection or suggestion, if any received, within the above stipulated period shall be taken into consideration by the Government before finalizing the draft notification.
By order, Sd/- Principal Secretary(UD).
________
Inclusion of new areas in the limits of Municipal Council, Palampur
Schedule-'A'
Sr. No. Name of Village Khasra No. Areas
1. M.C. Palampur 260 67 Hect. 2. Har 214 61 Hect. 3. Bandla Tea Estate 213 20 Hect. 4. Sughar 86 63 Hect. 5. Aima 212 58 6. Differ Patt 87 65 7. Bindraban 208 66 210 47 8. Khilru 9. Ghugger 211 127 10. Tanda 261 52 11. Nihang 259 24 224 83 12 Lohna 13. Kholi 223 13 14. Bandla 215 42 15. Chimlahar 91 94 16. Chowki 262 162 17. Khalet 263 149 205 134 18. Roudi 19. Vanghiar 264 89 20 Kasauti 265 18 21. Bag Uprala 266 44 22. Maranda 258 43 23. Tanda Parla 257 170 229 392 24 Banuri 226 365 25. Holta 26. Chornali 225 19 27. Bharmat Upper 228 104
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित