राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, बुधबुधबुधबुधववववारारारार, , , , 22225555 अगस्तअगस्तअगस्तअगस्त, 2010, 2010, 2010, 2010////3333 भाद्रपदभाद्रपदभाद्रपदभाद्रपद,,,, 1932 1932 1932 1932
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
INDUSTRIES DEPARTMENT
CORRIGENDUM
Shimla-171002, the 24th August, 2010
No. Ind-A(F)10-1/2009.—Figures appear against khasara numbers 158/1 and 161/1 may be read as 0-5 and 0-1 instead of 0-1 and 00-04-15 respectively in the schedule of agreement under section 41 of the Land Acquistion Act, 1894 signed on 5th August, 2010 between Jaypee Himachal Cement project (unit of Jai Prakash Assocaites Limited) and the Government of Himachal Pradesh to acquire 19-06 bighas land in villages hawani Kol and Padiyar, Tehsil Arki, Distt. Solan published in HP Gazette (ordinary) dated 9-8-2010.
By order, Sd/- Addl. Chief Secretary(Inds.). 110-राजपत्र/2010-25-8-2010 (4027)4028 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) श्री हेम राज पुत्र श्री श्याम लाल, निवासी बाड़ी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। श्री हेम राज पुत्र श्री श्याम लाल, निवासी बाड़ी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र सशप्त कथन सहित गुजारा है कि उसकी पुत्री प्रियंका का जन्म दिनांक 9-4-1997 को गांव बाड़ी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू में हुआ है जिसकी जन्म तिथि वह अज्ञानतावश ग्राम पंचायत बाड़ी के अभिलेख में दर्ज न करवा सका है तथा दर्ज करने हेतु अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म पंजीकरण करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 8-9-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन/ वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत करे। गैर हाजरी की सूरत में सम्बन्धित पंचायत को जन्म तिथि दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जायेगा।
आज दिनांक 28-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
------- ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) श्री अबलू राम पुत्र श्री डिणू राम, निवासी चिलाआगे, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। श्री अबलू राम पुत्र श्री डिणू राम, निवासी चिलाआगे, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र सशप्त कथन सहित गुजारा है कि उसकी माता श्रीमती बाजू देवी की मृत्यु दिनांक 7-11-1996 को गांव चिलाआगे, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू में हुई थी जिनकी मृत्यु तिथि वह अज्ञानतावश ग्राम पंचायत खरगा के अभिलेख में दर्ज न करवा सका है तथा दर्ज करने हेतु अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त मृत्यु पंजीकरण करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 8-9-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन/ वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत करे। गैर-हाजरी की सूरत में सम्बन्धित पंचायत को मृत्यु तिथि दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जायेगा।
आज दिनांक 28-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932 4029 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) श्री राम सिंह पुत्र श्री सीसू राम, निवासी बाहवा, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। श्री राम सिंह पुत्र श्री सीसू राम, निवासी बाहवा, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र सशप्त कथन सहित गुजारा है कि उसके पिता श्री सीसू राम की मृत्यु दिनांक 15-12-1982 को गांव बाहवा, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू में हुई थी जिनकी मृत्यु तिथि वह अज्ञानतावश ग्राम पंचायत बाहवा के अभिलेख में दर्ज न करवा सका है तथा दर्ज करने हेतु अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त मृत्यु पंजीकरण करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 8-9-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन/ वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत करे। गैर-हाजरी की सूरत में सम्बन्धित पंचायत को मृत्यु तिथि दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जायेगा।
आज दिनांक 28-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) श्री तेज राम पुत्र श्री फूलकू राम, निवासी नागासेरी, तहसील निरण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। श्री तेज राम पुत्र श्री फूलकू राम, निवासी नागासेरी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने आवेदन-पत्र सशप्त कथन सहित गुजारा है कि उसके पिता श्री फूलकू राम की मृत्यु दिनांक 21-7-2009 को मुकाम नागासेरी में हुई थी जो कार्यालय ग्राम पंचायत बाड़ी के रिकार्ड में दर्ज न है।
अतः आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 8-9-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर पेश करे अन्यथा सम्बन्धित पंचायत को मृत्यु तिथि दर्ज करने का आदेश पारित किया जायेगा।
आज दिनांक 28-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।4030 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) श्री दलजीत सिंह पुत्र श्री लोचन सिंह, निवासी द्रवाह, डा0 जाओं, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। उपरोक्त श्री दलजीत सिंह पुत्र श्री लोचन सिंह, निवासी द्रवाह, डा0 जाओं, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने आवेदन-पत्र सशप्त कथन सहित गुजारा है कि उसका सही नाम दलजीत सिंह ही है जबकि पंचायत रिकार्ड में उसका नाम देवी सिंह गलत दर्ज है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 8-9-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर पेश करें अन्यथा उक्त आवेदक देवी सिंह का सही नाम दलजीत सिंह दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया जायेगा।
आज दिनांक 28-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
------- ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) श्रीमती उषा देवी पत्नी श्री बालक राम, निवासी कुण्डाकोंड, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
. . प्रार्थिया।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। उपरोक्त श्रीमती उषा देवी पत्नी श्री बालक राम, निवासी कुण्डाकोंड, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने आवेदन-पत्र सशप्त कथन सहित गुजारा है कि उसकी पुत्री का सही नाम कनन है जबकि ग्राम पंचायत भालसी मे उसकी पुत्री का नाम बेबी गलत दर्ज है तथा सही नाम कनन दर्ज करने हेतु अनुरोध किया है।
अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त आवेदिका की पुत्री बेबी के नाम की दरुस्ती करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 8-9-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन/वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर पेश करे अन्यथा कार्यालय ग्राम पंचायत भालसी को उक्त आवेदिका की पुत्री बेबी का सही नाम कनन दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जायेगा। आज दिनांक 28-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932 4031 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) श्रीमती देवकला धर्मपत्नी स्व0 श्री रतन चन्द शर्मा, निवासी निरमण्ड, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू . . प्रार्थिया। (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। उपरोक्त श्रीमती देवकला धर्मपत्नी स्व0 श्री रतन चन्द शर्मा, निवासी निरमण्ड, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने आवेदन-पत्र सशप्त कथन सहित गुजारा है कि उसका सही नाम देव कला ही है जबकि पंचायत रिकार्ड में उसका नाम देविन्द्रा गलत दर्ज है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 8-9-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर पेश करें अन्यथा उक्त आवेदिका देविन्द्रा का सही नाम देवकला दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया जायेगा।
आज दिनांक 28-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) श्री तेज राम पुत्र श्री मनी राम, निवासी बाहवा, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। उपरोक्त श्री तेज राम पुत्र श्री मनी राम, निवासी बाहवा, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने आवेदन-पत्र सशप्त कथन सहित गुजारा है कि उसके पोत्रे का सही नाम नेजा राम है जबकि ग्राम पंचायत बाहवा मे उसके पोत्रे का नाम संजीव कुमार गलत दर्ज है तथा सही नाम नेजा राम दर्ज करने हेतु अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त आवेदक के पोत्रे संजीव कुमार के नाम की दरुस्ती करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 8-9-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन/वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर पेश करे अन्यथा कार्यालय ग्राम पंचायत बाहवा को उक्त आवेदक के पोत्रे संजीव कुमार का सही नाम नेजा राम पुत्र टिकम राम दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जायेगा।
आज दिनांक 28-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।4032 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) श्री श्याम चन्द पुत्र श्री मोहर सिंह, निवासी शैदरी, डा0 शारवी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। उपरोक्त श्री श्याम चन्द पुत्र श्री मोहर सिंह, निवासी शैदरी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने आवेदन-पत्र सशप्त कथन सहित गुजारा है कि उसके पुत्र का सही नाम आंशुल है जबकि ग्राम पंचायत शिल्ही में उसके पुत्र का नाम सनी गलत दर्ज है तथा सही नाम आंशुल दर्ज करने हेतु अनुरोध किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त आवेदक के पुत्र सनी के नाम की दरुस्ती करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 8-9-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन/वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर पेश करें अन्यथा कार्यालय ग्राम पंचायत शिल्ही को उक्त आवेदक के पुत्र सनी का सही नाम आंशुल दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जायेगा।
आज दिनांक 28-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
------- ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) श्री कर्म चन्द पुत्र श्री जेठू, गांव शाह, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) . . वादी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। श्री कर्म चन्द पुत्र श्री जेठू, गांव शाह, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने आवेदन-पत्र सशप्त कथन सहित गुजारा है कि उसके पुत्र श्री रोशन लाल की मृत्यु दिनांक 16-5-2009 को हो चुकी है लेकिन वह अज्ञानता के कारण उक्त मृत्यु तिथि को सम्बन्धित पंचायत से नहीं कटवा सका है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों व आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 8-9-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर पेश करे अन्यथा सम्बन्धित पंचायत को उक्त मृतक की मृत्यु तिथि काटने का आदेश पारित कर दिया जायेगा। उक्त मृतक रोशन लाल की मृत्यु दिनांक 16-5-2009 को थडी धार में पुलिस कस्टडी से छूटकर छलांग मार कर डांक में गिरने से हुई थी।
आज दिनांक 28-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932 4033 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) श्री गोविन्द ंिसंह पुत्र श्री ठाकुर दास, निवासी नगेड़, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
. . वादी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। श्री गोविन्द ंिसंह पुत्र श्री ठाकुर दास, निवासी नगेड़, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने आवेदन-पत्र सशप्त कथन सहित गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में गोविन्द राम गलत दर्ज है जबकि उसका सही नाम गोविन्द सिंह ही है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 8-9-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर पेश करे अन्यथा उक्त गोविन्द राम का सही नाम गोविन्द सिंह दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जायेगा।
आज दिनांक 28-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
------- ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) श्री केशव राम पुत्र श्री सीफली राम, निवासी निरमण्ड, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) . . वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। उपरोक्त मुकद्दमा में प्रार्थी श्री केशव राम पुत्र श्री सीफली राम, निवासी निरमण्ड, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र सशप्त कथन सहित गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 15-4-1950 है जबकि पंचायत अभिलेख ग्राम पंचायत निरमण्ड में उसकी जन्म तिथि 1948 गलत दर्ज है।
अतः इस अदालती इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उक्त जन्म तिथि की दरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 8-9-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर पेश करे। गैर-हाजरी की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 28-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।4034 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932 ब अदालत नायव तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) श्री रूप लाल पुत्र श्री धर्म दास, निवासी शटल धार, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) . .वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। उपरोक्त मुकद्दमा में प्रार्थी श्री रूप लाल पुत्र श्री धर्म दास, निवासी शटल धार, तहसील निरण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र सशप्थ कथन सहित गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 5-4-1967 है जबकि पंचायत अभिलेख ग्राम पंचायत बाहवा में उसकी जन्म तिथि वर्ष 1966 गलत दर्ज है। अतः इस अदालती इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उक्त जन्म तिथि की दरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 8-9-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर पेश करें। गैर हाजरी की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 28-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत नायव तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) श्री जय दास पुत्र श्रीमती कुम्भी देवी, गांव ठारला, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। श्री जय दास पुत्र श्रीमती कुम्भी देवी, गांव ठारला, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने आवेदन-पत्र सशप्त कथन सहित गुजारा है कि उसके निम्न परिवार का नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड ग्राम पंचायत चायल्ड मे दर्ज नहीं है तथा दर्ज करने हेतु अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को निम्न व्यक्तियों की जन्म तिथियां दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 8-9-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आवें। गैर हाजरी की सूरत में निम्न सदस्यों के नाम व जन्म तिथियां दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जायेगा।
1. श्री जय दास पुत्र श्रीमती कुम्भी देवी 18-8-1971 2. श्रीमती लता देवी पत्नी श्री जय दास 16-3-1987 3. कुमारी लक्ष्मी पुत्री श्री जय दास 12-11-2008
मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932 4035 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
श्री हीरा लाल पुत्र श्री तारा चन्द, गांव जूणी फाटी शोहच, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। श्री हीरा लाल पुत्र श्री तारा चन्द, गांव जूणी फाटी शोहच, कोठी ढौल, तहसील निरमण्ड ने आवेदन-पत्र सशप्थ कथन सहित गुजारा है कि उसके परिवार के निम्न सदस्य है।
1. श्री हीरा लाल पुत्र श्री तारा चन्द आयु 52 वर्ष 2. श्रीमती वुधा देवी पत्नी श्री हीरा लाल 46 वर्ष 3. कु0 निलमा देवी पुत्री श्री हीरा लाल 23 वर्ष 4. कु0 पींका देवी पुत्री श्री हीरा लाल 21 वर्ष (15-7-1988)
लेकिन उसके परिवार में निम्न सदस्य गलत दर्ज है।
1. श्री राम बहादुर पुत्र श्री लाल बहादुर 2. सुदेश कुमारी पुत्री श्री धनपत 3. रीना देवी पुत्री श्री हीरा लाल 4. निलमा देवी पत्नी श्री हीरा लाल
अतः यदि किसी को उक्त नामोें की दरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 8-9-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर पेश करें। गैर हाजरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 28-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
------- ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) श्री बलराज पुत्र श्री बन्दे राम, निवासी डवार सेरी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। श्री बलराज पुत्र श्री बन्दे राम, निवासी डवार सेरी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र सशप्त कथन सहित गुजारा है कि उसके पुत्र राजेन्द्र कुमार का जन्म दिनांक 6-6-2003 को गांव डवार सेरी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू में हुआ है जिसकी जन्म तिथि वह अज्ञानतावश ग्राम पंचायत खरगा के अभिलेख में दर्ज न करवा सका है तथा दर्ज करने हेतु अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म पंजीकरण करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 8-9-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन/ वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत करें। गैर हाजरी की सूरत में सम्बन्धित पंचायत को जन्म तिथि दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जायेगा।
आज दिनांक 28-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।4036 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) श्री रुकम नेगी पुत्र श्री वीसू राम, निवासी सगौत, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) . . वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। श्री रुकम नेगी पुत्र श्री वीसू राम, निवासी सगौत, तहसील निरण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने आवेदन-पत्र सशप्थ कथन सहित गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में रुकम राम गलत दर्ज है जबकि उसका सही नाम रुकम नेगी ही है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 8-9-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर पेश करें अन्यथा सम्बन्धित पंचायत को उक्त रुकम राम का सही नाम रुकम नेगी दर्ज करने का आदेश जारी किया जायेगा।
आज दिनांक 28-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत नायव तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) श्रीमती रोशना धर्मपत्नी स्व0 श्री मुन्दी लाल, निवासी मोईन, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) . . वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। उपरोक्त मुकद्दमा में प्रार्थी श्रीमती रोशना धर्मपत्नी स्व0 श्री मुन्दी लाल, निवासी मोईन, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र सशप्थ कथन सहित गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 10-12-1960 है जबकि पंचायत अभिलेख ग्राम पंचायत निथर में उसकी जन्म तिथि 1960 अधूरी दर्ज है।
अतः इस अदालती इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उक्त जन्म तिथि की दरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 8-9-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर पेश करें। गैर हाजरी की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 28-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932 4037 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) श्री जितेन्द्र चौहान पुत्र श्री वेली राम, गांव कोयल, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) . . वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। श्री जितेन्द्र चौहान पुत्र श्री वेली राम, गांव कोयल, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने आवेदन-पत्र सशप्थ कथन सहित गुजारा है कि उसकी परदादी सोवू देवी की मृत्यु दिनांक 11-6-1996 को हो चुकी है लेकिन वह अज्ञानता के कारण उक्त मृतक की मृत्यु तिथि को सम्बन्धित पंचायत से नहीं कटवा सका है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों व आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 8-9-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर पेश करें। अन्यथा सम्बन्धित पंचायत को उक्त मृतक की मृत्यु तिथि काटने का आदेश पारित कर दिया जायेगा।
आज दिनांक 28-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री श्री नरसिंह देव, निवासी निरमण्ड, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
. . वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। उपरोक्त मुकद्दमा में प्रार्थी श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री श्री नरसिंह देव, निवासी निरमण्ड, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र सशप्थ कथन सहित गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 12-10-1968 है जबकि पंचायत अभिलेख ग्राम पंचायत निरमण्ड में उसकी जन्म तिथि 43 वर्ष गलत दर्ज है।
अतः इस अदालती इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उक्त जन्म तिथि की दरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 8-9-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर पेश करें। गैर हाजरी की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 28-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।4038 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) श्रीमती रुकमणी बेवा श्री प्रेम दास, निवासी कथांडा, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0) . . वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। उपरोक्त मुकद्दमा में प्रार्थी श्रीमती रुकमणी बेवा श्री प्रेम दास, निवासी कथांडा, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र सशप्थ कथन सहित गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 12-12-1964 है जबकि पंचायत अभिलेख ग्राम पंचायत निरमण्ड में उसकी जन्म तिथि 1967 गलत दर्ज है।
अतः इस अदालती इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उक्त जन्म तिथि की दरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 8-9-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर पेश करें। गैर हाजरी की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 28-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
------- ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) श्री कीमत राम पुत्र श्री नीतू, निवासी हुल्का, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0) . . वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। उपरोक्त मुकद्दमा में प्रार्थी श्री कीमत राम पुत्र श्री नीतू, निवासी हुल्का, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र सशप्थ कथन सहित गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 24-6-1970 है जबकि पंचायत अभिलेख ग्राम पंचायत भालसी में उसकी जन्म तिथि 1968 गलत दर्ज है। अतः इस अदालती इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उक्त जन्म तिथि की दरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 8-9-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर पेश करें। गैर हाजरी की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 28-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932 4039 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) श्री गंगा राम पुत्र श्री झडा राम, निवासी कुण्डाकोड, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0) . . वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। उपरोक्त मुकद्दमा में प्रार्थी श्री गंगा राम पुत्र श्री झडा राम, निवासी कुण्डाकोड, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र सशप्थ कथन सहित गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 1-4-1962 है जबकि पंचायत अभिलेख ग्राम पंचायत भालसी में उसकी जन्म तिथि 1958 गलत दर्ज है। अतः इस अदालती इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उक्त जन्म तिथि की दरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 8-9-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर पेश करें। गैर हाजरी की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 28-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) कुमारी अनीता देवी पुत्री श्री प्यारे लाल, निवासी जदानी पीपल, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
. . वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। कुमारी अनीता देवी पुत्री श्री प्यारे लाल, निवासी जदानी पीपल, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने आवेदन-पत्र सशप्थ कथन सहित गुजारा है कि उसके पिता का नाम राजस्व रिकार्ड व पंचायत रिकार्ड में गंगा राम गलत दर्ज है जबकि उसका सही नाम प्यारे लाल ही है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 8-9-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर पेश करें अन्यथा राजस्व रिकार्ड में उक्त व्यक्ति के दरुस्ती बारे आदेश दे दिया जाएगा। आज दिनांक 28-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।4040 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
श्री अशोक कुमार पुत्र श्री मुकन्द लाल, गांव धनाह, फाटी निथर, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
. . वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। श्री अशोक कुमार पुत्र श्री मुकन्द लाल, गांव धनाह, फाटी निथर, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने आवेदन-पत्र सशप्थ कथन सहित गुजारा है कि उसकी दादी बरहमगिरि पत्नी श्री शितल गिरि की मृत्यु दिनांक 27-7-1987 को हो गई है लेकिन वह अज्ञानता के कारण उक्त बरहम गिरि की मृत्यु तिथि को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज नहीं कर सका है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त बरहमगिरि की मृत्यु तिथि काटने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 8-9-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर पेश करें। अन्यथा ग्राम पंचायत देहरा को उक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जायेगा।
आज दिनांक 28-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री अनिल शर्मा, सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, तहसील थुनाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख फैसला 2/2008 10-6-2008 18-9-2010 श्रीमती वीना देवी पत्नी श्री मिलखी राम, साकिन मुहाल थुनाग, इलाका वुंगा, तहसील थुनाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . .फरीक अब्बल।
बनाम
1. श्री उत्तम सिंह, 2. श्री लाल सिंह, 3. श्री देवेन्द्र कुमार पुत्रगण श्री नरपत, निवासी खनेयोग, तहसील चच्योट, जिला मण्डी, 4. श्री पूर्ण चन्द, 5. श्री टेक सिंह, 6. श्री हेम सिंह पुत्रगण श्री पानू, 7. श्रीमती चिन्ता देवी पत्नी श्री तुलसी राम साकिनान मुहाल थुनाग, 8. श्री सैहजू पुत्र श्री धारू, 9. श्री धनेश्वर पुत्र श्री सैहजू, 10. श्री प्रेम पुत्र श्री सैहजू, 11. श्री डामल राम पुत्र श्री सैहजू, 12. श्री पूर्ण चन्द पुत्र श्री केसरू, 13. श्रीमती मोतू विधवा केसरू, 14. श्री विशनू पुत्र श्री हेतु साकिनान मुहाल थुनाग, तहसील थुनाग, 15. श्री चिन्तामणी पत्नी श्री उत्तम सिंह, निवासी धरोट, तहसील चच्योट, 16. श्रीमती केसरी पत्नी श्री धर्म दास, निवासी बडीम, तहसील थुनाग, 17. श्री जिया लाल, 18. श्री हिरा सिंह, 19. श्री टेक सिंह पुत्रगण श्री किसनू, 20. श्रीमती वीना देवी पत्नी श्री हरजी राम, 21. पूर्णु देवी पुत्री श्री किसनू साकिनान मुहाल झुण्डी, तहसील थुनाग, जिला मण्डी, 22. श्री तेजू पुत्र परसू, निवासी मुहाल थुनाग, तहसील थुनाग, 23. श्रीमती विमला देवी पुत्री परसू पत्नी श्री मोती राम, निवासी मन्डप, तहसील चच्योट, जिला मण्डी, 24. श्री डूमणू पुत्र श्री हिमतू, 25. श्री भाग चन्द पुत्र सम्बू, 26. श्री धनी राम पुत्र श्री रामू, 27. श्री बलेसरू विधवा श्री रामू, 28. श्री जय राम पुत्र श्री जालपू, 29. श्री जय सिंह पुत्र श्री जालपू, 30. श्री वेसर राम पुत्र श्री जालपू, 31. श्री जगेसर पुत्र श्री लालणू साकिनान मुहाल थुनाग, तहसील थुनाग, जिला मण्डी
. .फरीकदोयम। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932 4041 दरख्वास्त बराये तकसीम जेर धारा 123, भू-राजस्व अधिनियम रकबा तादादी 24-14-9 बीघा, खाता/खतौनी नं0 141/171 ता 179, मुहाल थुनाग, तहसील थुनाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश। उपरोक्त मुकद्दमा में द्वितीय पक्ष 4 से 31 को अदालत हजा के बार-बार समन जारी किये गये परन्तु द्वितीय पक्ष 4 से 31 अदालत में हाजिर नहीं हो रहा है। अदालत को विश्वास हो चुका है कि द्वितीय पक्ष (4 से 31) की तलवी असालतन नहीं हो सकती। अतः द्वितीय पक्ष (4 से 31) की तलवी बजरिया इश्तहार आर्डर 5, रूल 20 जाब्ता दीवानी उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम में सूचित किया जाता है कि यदि प्रतिवादीगण को इस मुकद्दमा में कोई उजर/एतराज हो तो निश्चित तारीख पेशी 18-9-2010 को मेरी अदालत में सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे, अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 11-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
अनिल शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, तहसील थुनाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री अनिल शर्मा, सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, तहसील थुनाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख फैसला 18/2008 3-10-2010 18-9-2010 श्रीमती कली पत्नी श्री वेस्तू राम साकिन मुहाल सुनाह, तहसील थुनाग बजरिया मु0 आम श्री चेतराम पुत्र श्री खेम चन्द साकिन मुहाल सुनाह, तहसील थुनाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . .प्रार्थी।
बनाम
1. श्री चनालू पुत्र श्री सुंकू, 2. श्री तवारू पुत्र श्री बन्तू, 3. श्री स्यारू पुत्र श्री बन्तू 4. श्री प्रिमू पुत्र श्री चैतरू, 5. श्री राम चन्द पुत्र श्री मंगतू साकिनान मुहाल झुण्डी, तहसील थुनाग, 6. श्री हरि सिंह पुत्र श्री परस राम, 7. श्रीमती केसरी विधवा श्री परस राम साकिनान मुहाल सुनाह, तहसील थुनाग, 8. श्रीमती दासी देवी पत्नी श्री शिव राम, निवासी वरवोल शाढ़, डा0 पागणा, तहसील करसोग, जिला मण्डी, 9. श्रीमती रेपू विधवा श्री चनालू, 10. श्री हरजी पुत्र श्री चनालू साकिनान मुहाल झुण्डी, तहसील थुनाग, 11. श्री सरदूल पुत्र श्री चनालू साकिन मुहाल झुण्डी, 12. श्री कातकू पुत्र श्री चनालू साकिन मुहाल थुनाग, 13. श्री रामजी दास पुत्र श्री स्यामू साकिन मुहाल झुण्डी, 14. श्री इन्द्र सिंह पुत्र श्री श्री धनी राम, 15. श्री कृष्ण लाल पुत्र श्री धनी राम, 16. श्री जगदीश पुत्र श्री धनी राम, निवासी मुहाल पखरैर, तहसील थुनाग, 17. श्रीमती सुन्दरू पत्नी श्री रामजी दास, 18. श्री बली भदर सिंह पुत्र श्री धर्म सिंह, साकिनान मुहाल झुण्डी, तहसील थुनाग।
दरख्वास्त बराये तकसीम जेर धारा 123, भू-राजस्व अधिनियम रकबा तादादी 14-0-18 बीघा, खाता/खतौनी नं0 103/151 ता 190, किता 38 मुहाल झुण्डी, तहसील थुनाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश। उपरोक्त मुकद्दमा में द्वितीय पक्ष को अदालत हजा के बार-बार समन जारी किये गये परन्तु द्वितीय पक्ष अदालत में हाजिर नहीं हो रहा है। अदालत को विश्वास हो चुका है कि द्वितीय पक्ष की तलवी असालतन नहीं हो सकती। अतः द्वितीय पक्ष की तलवी बजरिया इश्तहार आर्डर 5, रूल 20 जाब्ता दीवानी उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम में सूचित किया जाता है कि यदि प्रतिवादीगण को इस मुकद्दमा में कोई उजर/एतराज हो तो निश्चित तारीख पेशी 18-9-2010 को मेरी अदालत में सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 11-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
अनिल शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, तहसील थुनाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।4042 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932 ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्रीमती सोमा देवी पत्नी श्री प्रितम सिंह, गांव लोहडा, डा0 कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . .प्रार्थीन।
बनाम
आम जनता . .प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र पंचायत रिकार्ड में नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारा।
श्रीमती सोमा देवी पत्नी श्री प्रितम सिंह, गांव लोहडा, डा0 कुफरी, तहसील पधर ने शपथ-पत्र सहित इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री शिवानी देवी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुफरी में दर्ज नहीं है। उसकी पुत्री का नाम शिवानी देवी व जन्म 19-2-2005 को हुआ है। भूलवश यह पंचायत रिकार्ड में नाम व जन्म तिथि दर्ज नहीं करवा पाए हैं। अतः इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री का नाम शिवानी देवी व जन्म तिथि 19-2-2005 दर्ज करने के लिखित आदेश पारित किए जावें। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 20-9-2010 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में अपना एतराज प्रस्तुत करे । उपस्थित न होने की सूरत में कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र पर यथोचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 13-8-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
देवी चन्द ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी पधर, तहसील पधर,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
------
ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री कृष्ण देव पुत्र श्री विपतू राम, निवासी वोंचिग, डा0 वोंचिग, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . .प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . .प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे।
श्री कृष्ण देव पुत्र श्री विपतू राम, निवासी वोंचिग, डा0 वोंचिग, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने शपथ-पत्र सहित इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें प्रार्थना की है कि उसके पुत्र आकाश का जन्म गांव वोंचिग में हुआ है और उसके पुत्र की जन्म तिथि 7-7-2007 है। प्रार्थी भूलवश ग्राम पंचायत वरधान में दर्ज नहीं करवा सका है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसके पुत्र की जन्म तिथि 7-7-2007 दर्ज करने के लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932 4043 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारा कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 20-9-2010 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में अपना एतराज प्रस्तुत करें । उपस्थित न होने की सूरत में कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र पर यथोचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 13-8-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
देवी चन्द ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पधर, तहसील पधर,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश 1. सिमरन, 2. सुजल (माईनर) वजरिया स्वाभाविक संरक्षिका माता श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार, निवासी कुलान्दर, डा0 दं्रग, तहसील पधर . .प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . .प्रत्यार्थी। दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु ऐक्ट, 1969 और एच0पी0वी0 ऐक्ट, 1978 के तहत जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे।
सिमरन व सुजल (माईनर) की स्वाभाविक संरक्षिका ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पति कारोबार करने के लिए जिले से बाहर चले गए थे। जहां पर प्रार्थीनी की पुत्री सिमरन का जन्म 26-12-2007 तथा पुत्र सुजल का जन्म 20-9-2009 को हुआ है। प्रार्थीन किराए के मकान में रहती थी वहीं दोनों बच्चों का जन्म हुआ है। जन्म के समय लोकल दाई द्वारा ही बच्चों का जन्म हुआ है। बाहर नौकरी पेशा करने की वजह से जन्म रजिस्टर ग्राम पंचायत पाली में दर्ज नहीं कर पाए हैं। इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री का नाम सिमरन जन्म तिथि 26-12-2007 व पुत्र सुजल जन्म तिथि 20-9-2009 दर्ज करने के लिखित आदेश ग्राम पंचायत पाली को दिए जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम व जन्म तिथियां दर्ज करने बारा कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 20-9-2010 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में अपना एतराज प्रस्तुत करे । उपस्थित न होने की सूरत में कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र पर यथोचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 13-8-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
देवी चन्द ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पधर, तहसील पधर,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।4044 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932 ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री मंगत राम पुत्र श्री पलकू, निवासी मढ, डा0 थल्टूखोड, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . .प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . .प्रत्यार्थी। दरख्वास्त बच्चों की जन्म तिथि जारी/दर्ज करने हेेतु 1. शीतला देवी, 2. रीनू देवी, 3. राज कुमार पुत्रियां व पुत्र श्री मंगत राम, निवासी मढ, तहसील पधर।
श्री मंगत राम पुत्र श्री पलकू, निवासी मढ, डा0 थल्टूखोड, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने शपथ-पत्र सहित इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें प्रार्थना की है कि उसके बच्चों की जन्म तिथियां ग्राम पंचायत लस्रान में दर्ज नहीं करवा सका है क्योंकि प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी बिल्कुल अनपढ़ थे इसलिए उन्होंने बच्चों की जन्म तिथियां दर्ज नहीं की हैं। प्रार्थी की बड़ी पुत्री शीतला देवी की जन्म तिथि 4-5-1992 है। दूसरी पुत्री रीनू देवी की जन्म तिथि 3-11-1994 है व पुत्र राज कुमार की जन्म तिथि 7-7-1996 है। प्रार्थी ने अपने पुत्र व पुत्रियों की जन्म तिथियां दर्ज करने के लिखित आदेश पारित करने की प्रार्थना इस न्यायालय में की है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म तिथियां दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 20-9-2010 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में अपना एतराज प्रस्तुत करे । उपस्थित न होने की सूरत में कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र पर यथोचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 13-8-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
देवी चन्द ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पधर, तहसील पधर,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री हंस राज, गांव लोहडा, डा0 कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . .प्रार्थी। बनाम
आम जनता . .प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र पंचायत रिकार्ड में नाम व जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे।
श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री हंस राज, गांव लोहडा, डा0 कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने शपथ-पत्र सहित इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें प्रार्थना की है कि उसके पुत्र का नाम मोहित कुमार व उसका जन्म 2-9-2004 को हुआ है। भूलवश ग्राम पंचायत कुफरी के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर व अन्य तमाम रिकार्ड में उसके पुत्र का नाम श्री मोहित कुमार व उसकी जन्म तिथि 2-9-2004 दर्ज करने के लिखित आदेश पारित किये जाएं।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932 4045 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारा कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 20-9-2010 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में अपना एतराज प्रस्तुत करें। उपस्थित न होने की सूरत में कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र पर लिखित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 13-8-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
देवी चन्द ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पधर, तहसील पधर,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री मोहर सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील बाली चौकी, जिला मण्डी,
हिमाचल प्रदेश
श्री रेवती राम पुत्र श्री लजेराम, निवासी छेत, उप-तहसील बाली चौकी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
आदेश।
श्री रेवती राम पुत्र श्री लजेराम, निवासी छेत, उप-तहसील बाली चौकी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका नाम सभी दस्तावेजों में रेवती राम पुत्र श्री लजेराम दर्ज है जबकि वह अपना नाम आईन्दा राजस्व रिकार्ड व पंचायत रिकार्ड में डा0 आर0 आर0 ठाकुर करना चाहता है।
इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि रेवती राम पुत्र श्री लजेराम के बजाये डा0 आर0आर0 ठाकुर पुत्र श्री लजेराम दरुस्त रिकार्ड में करने बारा किसी को भी कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना एतराज असालतन या वकालतन इस इश्तहार के छपने के उपरान्त पेश करे। अन्यथा नाम दरुस्ती के आदेश परित किये जाएंगे
आज दिनांक 13-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से जारी किये जाते हैं। मोहर।
मोहर सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील बाली चौकी,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।4046 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932 ब अदालत श्री मोहर सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील बाली चौकी, जिला मण्डी,
हिमाचल प्रदेश
श्री लेद राम पुत्र श्री लजेराम, निवासी थाटा, उप-तहसील बाली चौकी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
आदेश।
श्री लेद राम उप नाम पुरखू पुत्र श्री लजेराम, निवासी थाटा, उप-तहसील बाली चौकी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड व राजस्व विभाग में गलती से पुरखू दर्ज हैै जबकि स्कूल रिकार्ड में लेद राम दर्ज है। अब वह अपना नाम राजस्व रिकार्ड में लेद राम दर्ज करवाना चाहता है।
इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि पंचायत रिकार्ड व राजस्व विभाग में पुरखू चन्द के बजाये लेद राम पुत्र श्री लजेराम दरुस्त रिकार्ड में करने बारा किसी को कोई भी उजर व एतराज हो तो वह अपना एतराज असालतन या वकालतन इस इश्तहार के छपने के उपरान्त पेश करे। अन्यथा नाम दरुस्ती के आदेश परित किये जाएंगे
आज दिनांक 13-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से जारी किये जाते हैं। मोहर।
मोहर सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील बाली चौकी,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री मोहर सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील बाली चौकी, जिला मण्डी,
हिमाचल प्रदेश
श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री वीर सिंह, निवासी वान्दल, उप-तहसील बाली चौकी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
आदेश।
श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री वीर सिंह, निवासी वान्दल ने इस कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम मुहाल कुकलाह के राजस्व रिकार्ड में जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री वीर सिंह है जबकि मुहाल वुंग, पटवार वृत घनयार में योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री वीर सिंह दर्ज है जबकि उसका वास्तविक नाम जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री वीर सिंह दर्ज है। अब वह हर दो मुहालों में अपना नाम जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री वीर सिंह रखना चाहता है। इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त हर दो मुहालों में उसका नाम जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री वीर सिंह करने बारा किसी को कोई भी उजर व एतराज हो तो वह अपना एतराज असालतन या वकालतन इस इश्तहार के छपने के उपरान्त पेश करे। अन्यथा नाम दरुस्ती के आदेश परित किये जाएंगे
आज दिनांक 13-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से जारी किये जाते हैं। मोहर।
मोहर सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील बाली चौकी,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932 4047 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
ब मुकद्दमा :
श्री लक्षमन सिंह पुत्र श्री अच्छर सिंह, निवासी फागला, डा0 मलोह, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . .वादी।
बनाम आम जनता . .प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारा।
उपरोक्त मुकद्दमा में श्री लक्षमन सिंह प्रार्थी ने दिनांक 16-2-2010 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया है कि उसकी जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में 5-8-1965 दर्ज है तथा उसका नाम भी लक्षमन दर्ज किया है जो गलत दर्ज किया है, जबकि उसकी सही जन्म तिथि मुताबिक स्कूल प्रमाण-पत्र के 2-2-1966 व नाम लक्षमन सिंह दर्ज है जो सही है। इस पंचायत रिकार्ड में दरुस्त कराना चाहता है। अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-9-2010 को समय 10.00 बजे सुबह या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पेश करे अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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BEFORE THE HON'BLE HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH
ORDINARY ORIGINAL CIVIL JURISDICTION
Company Petition No 9 of 2010
In the matter of Companies Act, 1956 (1 of 1956) And In the matter of Section 391 & 394 of the Companies Act, 1956; And In the matter of Scheme of Amalgamation of
Mahen Boutiques Limited
WITH
Kamla Retail Limited
Mahen Boutiques Limited
A Company incorporated under the provisions of Companies Act, 1956 having its registered office at 801, Surya Kiran Building, 19, KG Marg, New Delhi- 110001.
…Transferor Co.
WITH
Kamla Retail Limited
A Company incorporated under the provisions of Companies Act 1956 having its registered office at Plot No-3 Sector 3, Parwanoo District Solan in the State of Himachal ......Petitioner/Transferee Co. Pradesh.
4048 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932A Petition under Section 394 of the Companies Act, 1956 for Sanctioning the Scheme of Amalgamation of Mahen Boutiques Limited, the Transferor Company with Kamla Retail Limited, the Transferee Company, was presented by the Petitioner Company on 31st July,2010 and the same has been admitted on the 2nd day of August 2010. The said Petition is fixed for hearing before the Company Judge on 27th day of September, 2010 at 10 O'clock in the forenoon before the Company Judge.
Any person desirous of supporting or opposing the said Petition should send to the Petitioner's Advocate not later than 4 days before the date of hearing of Petition, where he seeks to oppose the Petition, the grounds of opposing or a copy of the affidavit should be furnished with such notice.
A copy of the Petition will be furnished by the undersigned to any person requiring the same on payment of prescribed charges for the same.
SHIPLA SOOD/ ATUL JHINGAN, Advocates, 75, The Mall, Shimla, Himachal Pradesh.
Shimla 06.08.2010
____________
HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA
ORDER
Dated 19th August, 2010
No. HPERC/418.—In exercise of powers conferred under regulations 16, 17, 26, and 27 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Short term Open Access) Regulations, 2010 and regulations27and 28 of the Himachal Pardesh Electricity Regulatory Commission (Grant of Connectivity, Long-term and Medium-term intra-State Open Access and Related Matters) Regulations, 2010,regulation 32 of Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Transmission Tariff) Regulations, 2007 and regulation 3 of Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Cross Subsidy Surcharge, Additional Surcharge and Phasing of Cross Subsidy) Regulations, 2006, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission makes the following order namely:-
1. Short title and Commencement.—(1) This Order may be called Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Determination of Open Access Charges) order, 2010.
(2) This Order shall come into force on the date of its publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh
2. Applicability.—This Order shall remain in force upto 31st March, 2011 unless allowed to be continued for further period with such variations or modifications as may be ordered by the Commission.
3. Open Access Charges.—(A) The Open Access customers in transmission shall pay - (i) Transmission Charges:- Transmission Charges @ Rs. 64,967.43 / MW/month. (ii) SLDC/Operating charges:- SLDC/Operating charges @ Rs. 2000/day or part of the day for each transaction.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932 4049 (B) Open Access Customer in distribution shall pay -(i) Wheeling charges.—Wheeling charges @ 100.73 paise/unit as determined in the tariff order for the Himachal Pradesh State Electricity Board for MYT control period FY 2010-2011.
(ii) SLDC/Operating charges.—SLDC/Operating charges @ Rs. 2000/day or part of the day for each transaction.
(iii) Cross Subsidy surcharge:
| (Rs/Unit) | ||
| (a) | Cross-Subsidy Surcharge for LS EHT Category | 0.20 |
| (b) | Cross subsidy Surcharge for LS HT Category | Nil |
| (c) | Cross Subsidy Surcharge for BS HT Category | Nil |
Any change in the Transmission and Wheeling Charges of FY 11 due to True up of ARR shall be applicable accordingly.
By Order of the Commission
Sd/- Secretary.
________
HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the August, 2010
No. Health-A-B(I)2/2001-II.—In partial modification of this Department's Notification No Health-B(2)5/95 dated 28-05.2008 the Governor Himachal Pradesh in exercise of powers vested in her under Rule 59 of the Drugs & Cosmetic rules,1945, the Governor Himachal Pradesh is pleased to appoint the following Officers as Licensing Authorities in their own pay scales and without any extra remuneration whatsoever for the purpose of Part-I of the aforesaid rules for the areas with their Headquarters shown against each of them in respect of Drugs other than Homeopathic Medicines, Ayurvedic (including Sidha and Unani Drugs) with immediate effect:-
| Sr.No. | Name of Drug Inspector | Headquarter | Jurisdiction |
| 1. | Sh. Nishant Sareen | Nahan | District Sirmour and Solan except Baddi, Barotiwala and Nalagarh Area |
| 2. | Sh. Sunny Kaushal | Hamirpur | Hamirpur and Una Districts. |
By order, Sd/- Principal Secretary (Health).
4050 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932 HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENTNOTIFICATION
Shimla-2, the 5th August, 2010
No. Health-A(4)-2/2003.—In continuation of this Department Notification of even number dated21-02-2007 and in exercise of the powers conferred by Sub Sec. 5 (I) and (2) of Section 5 of the Right to Information Act, 2005, (Act No 22 of 2005), the Governor Himachal Pradesh is pleased to declare the following officers as "Public Information Officer" under the various provisions of the Act, ibid, with immediate effect, in the public interest :-
1. Asstt. Drug Controller Public Information Officer Within the jurisdiction of Baddi, Brotiwala and Nalagarh
2. Drug Licensing Authority, Public Information Officer District Solan. Within the jurisdiction of his area.
3. Drug Licensing Authority, Public Information Officer Dharamshala. Within the jurisdiction of his area.
By order, Sd/- Pr. Secretary (Health).
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पंचायती राज विभागपंचायती राज विभागपंचायती राज विभागपंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिमला-9, 24 अगस्त, 2010
संख्या पीसीएच-एचए (1) 18/2008संख्या पीसीएच-एचए (1) 18/2008संख्या पीसीएच-एचए (1) 18/2008संख्या पीसीएच-एचए (1) 18/2008....--------हिमाचल प्रदेश कीे राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 186 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः पीसीएच-एचए (3)6/94, तारीख 7 फरवरी, 1995 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 8 फरवरी, 1995 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करती हैं और इनसे संभाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए इन्हें राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है ;
कोई हितबद्ध व्यक्ति, जो इन प्रस्तावित नियमों के सम्बन्ध में कोई आक्षेप/सुझाव देना चाहे तो वह उसे/उन्हें निदेशक, पंचायती राज, हिमाचल प्रदेश, एस0 डी0 ए0 कॉम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009 को प्रस्तावित संशोधन नियमों के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर भेज सकेगा ;
उपर्युक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेपों या सुझावों, यदि कोई हों, पर प्रस्तावित प्रारूप नियमों को अन्तिम रूप देने से पूर्व, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थात्ः-
प्रारूप नियमप्रारूप नियमप्रारूप नियमप्रारूप नियम
1111.... संक्षिप्त संक्षिप्त संक्षिप्त संक्षिप्त नामनामनामनाम.--इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधन नियम, 2010 है। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932 4051 2222.... नियम 2 का संशोधननियम 2 का संशोधननियम 2 का संशोधननियम 2 का संशोधन....--------हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है), के नियम 2 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
"(ग) "जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)" से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, पंचायतों के निर्वाचन के संचालन हेतु, नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है और सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी भी इसके अन्र्तगत हैः
परन्तु जहां जिला निर्वाचन अधिकारी और सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति किसी जिला के लिए की जाती है वहां राज्य निर्वाचन आयोग उनकी नियुक्तियों के क्रम में, उस क्षेत्र को भी विनिर्दिष्ट करेगा, जिसकी बावत प्रत्येक ऐसा अधिकारी अधिकारिता का प्रयोग करेगा।"।
3333.... नियम 11 का प्रतिस्था नियम 11 का प्रतिस्थापनपनपनपन....--------उक्त नियमों के नियम 11 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, नियम 11 का प्रतिस्था नियम 11 का प्रतिस्था अर्थात्ः-
निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का अन्तिम प्रकाशन....-----(-(-(-(1) नियम 6, 8 और 9 के अधीन "11"11"11"11.... निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का अन्तिम प्रकाशन निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का अन्तिम प्रकाशन निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का अन्तिम प्रकाशन किया गया परिसीमन, नियम 10 के अधीन किए गए मण्डलायुक्त के आदेशों, यदि कोई हों, के दृष्टिगत संशोधित किया जाएगा और परिसीमन को, इस निमित्त प्रस्ताव के प्रकाशित किए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर अंतिम रूप् दिया जाएगा। पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के अंतिम आदेशों की एक-एक प्रति, उपायुक्त, जिला परिषद्, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत के कार्यालयों के सूचना बोर्डों पर, और ऐसे अन्य स्थानों पर, जैसे उपायुक्त विनिश्चित करे, चिपकाई जाएगी तथा उसकी प्रतियां राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार को भी भेजी जाएंगी।
(2) कोई भी निर्वाचक, अंतिम परिसीमन आदेश की प्रति उपायुक्त या, यथास्थिति, जिला परिषद्, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत के सचिव को आवेदन करके अभिप्राप्त कर सकेगा, जिसे वह उक्त निर्वाचक को, प्रति पृष्ठ या उसके भाग के लिए, पांच रूपए की दर से, संदाय पर, रोकड़ रसीद के विरूद्ध उपलब्ध करवाएगा।"।
4444.... नियम 14 का संशोधननियम 14 का संशोधननियम 14 का संशोधननियम 14 का संशोधन....--------उक्त नियमों के नियम 14 में खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (च) जोड़ा जाएगा, अर्थात्ः-
"(च) किसी नगरपालिका या किसी अन्य ग्राम सभा में एक मतदाता के रूप में पहले से ही रजिस्ट्रीकृत है।"।
5555.... नियम 23 का संशोधननियम 23 का संशोधननियम 23 का संशोधननियम 23 का संशोधन....--------उक्त नियमों के नियम 23 के अंतिम परंतुक में "पांच दिन" शब्दों के स्थान पर "नौ दिन" शब्द रखे जाएंगे।
6666.... नियम 24 का संशोधननियम 24 का संशोधननियम 24 का संशोधननियम 24 का संशोधन....--------उक्त नियमों के नियम 24 के उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
"(3) जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), उप-नियम (2) के अघीन सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात, उसे प्राप्त आक्षेपों, यदि कोई हाें, पर विचार करेगा और, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार है, तो तीन दिन की अवधि के भीतर, ऐसे नाम को उसमें सम्मिलित करने के लिए निदेश देगाः
परन्तु यदि आवेदक, जिसका नाम सम्मिलित करने हेतु आदेश किया गया है, पहले ही उसी ग्राम सभा के किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र या अन्य ग्राम सभा या नगरपालिका की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत है, तो ऐसा नाम उस निर्वाचक नामावली से हटाया जाएगाः 4052 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932 परन्तु यह और कि नियम 32 के अधीन निर्वाचन कार्यक्रम के प्रकाशन के पश्चात्, किसी भी समय इस नियम के अधीन नामांकन पत्रों के फाइल करने के लिए नियत अंतिम तारीख से नौ दिन के अपश्चात्, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को आवेदन किया जाएगाः
परन्तु यह और कि नामांकन करने हेतु अंतिम तारीख को या इसके पश्चात् से निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक किसी भी प्रविष्टि का न तो संशोधन या पक्षांतरण किया जाएगा और न ही उसे हटाया जाएगा।"। 7777.... नियम 25 का संशोधननियम 25 का संशोधननियम 25 का संशोधननियम 25 का संशोधन....--------उक्त नियमों के नियम 25 में,-
(क) उप-नियम (1) मे ं खण्ड (ङ) का लोप किया जाएगा; और
(ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
"(2) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा अधिप्रमाणित निर्वाचक नामावली की एक पूर्ण प्रति ऐसे स्थान पर और ऐसी अवधि के लिए रखी जाएगी जैसी राज्य निर्वाचन आयोग विनिर्दिष्ट करे।"।
8888.... नियम 28 का संशोधननियम 28 का संशोधननियम 28 का संशोधननियम 28 का संशोधन....--------उक्त नियमों के नियम 28 में,-
(क) उप-नियम (5) और (7) में "एक तिहाई" शब्द जहां जहां वे आते हैं, के स्थान पर "आधा" शब्द रखा जाएगा;
(ख) उप-नियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
"(8) जनसंख्या की प्रतिशतता के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित महिलाओं और सामान्य प्रवर्ग से सम्बन्धित महिलाओं के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, प्रथम निर्वाचन की तारीख से प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात् चक्रानुक्रम से आरक्षित होंगे। अगले निर्वाचन के समय अगली अधिकतम प्रतिशतता की जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्र, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित महिलाओं और सामान्य प्रवर्ग की महिलाओं सहित, आरक्षित किए जाएंगे और ऐसा ही क्रम पश्चातवर्ती निर्वाचनों के लिए होगाः परन्तु किसी विशिष्ट प्रवर्ग के लिए किसी निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षण की तब तक पुनरावृति नहीं होगी, जब तक कि सभी अन्य निर्वाचन क्षेत्र चक्रानुक्रम द्वारा इस परिधि में नहीं आ जाते :
परन्तु यह और कि किसी विशिष्ट प्रवर्ग के लिए आरक्षण, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में, जहां उस प्रवर्ग की जनसंख्या उस निर्वाचन की कुल जनसंख्या के 5 प्रतिशत से कम है, चक्रानुक्रमित नहीं किया जाएगा। "; और
(ग) यथा प्रतिस्थापित उप-नियम (8) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
"(8-क) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधन नियम, 2010 के प्रारंभ के पश्चात् संचालित किए जाने वाले निर्वाचनों के लिए स्थानों के आरक्षण का रोस्टर, प्रारंभिक चरण से इस प्रकार प्रचालित होगा, मानो कि उक्त निर्वाचन उप-नियम (8) के अधीन प्रथम बार संचालित किए जा रहे हों और तत्पश्चात् स्थानों का आरक्षण इस नियम के अधीन विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चक्रानुक्रमित किया जाएगा।"।
9999.... अध्याय-5क का अंतःस्थापनअध्याय-5क का अंतःस्थापनअध्याय-5क का अंतःस्थापनअध्याय-5क का अंतःस्थापन....--------उक्त नियमों के अध्याय-5 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः- राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932 4053 "अध्याय-5क"अध्याय-5क"अध्याय-5क"अध्याय-5क पोल ड्यूटी मतपत्रपोल ड्यूटी मतपत्रपोल ड्यूटी मतपत्रपोल ड्यूटी मतपत्र
मतदान ड्यूटी पर आरूढ़ निर्वाचकों का मतदान हेतु हकदार होना....-----इसमें इसके पश्चात्् 49-क49-क49-क49-क.... मतदान ड्यूटी पर आरूढ़ निर्वाचकों का मतदान हेतु हकदार होना मतदान ड्यूटी पर आरूढ़ निर्वाचकों का मतदान हेतु हकदार होना मतदान ड्यूटी पर आरूढ़ निर्वाचकों का मतदान हेतु हकदार होना विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को उनके द्वारा पूर्ण करने के अध्यधीन, निर्वाचक, जो उसी ब्लाक (खण्ड) के भीतर मतदान ड्यूटी पर आरूढ़ हैं, पंचायत के किसी निर्वाचन में मतदान करने के हकदार होंगे।
मतदान ड्यूटी पर आरूढ़ मतदाताओेेें द्वारा सूचनां द्वारा सूचनां द्वारा सूचनां द्वारा सूचना....-----उसी ब्लाक (खण्ड) के भीतर मतदान 49-ख49-ख49-ख49-ख.... मतदान ड्यूटी पर आरूढ़ मतदाताआ मतदान ड्यूटी पर आरूढ़ मतदाताआ मतदान ड्यूटी पर आरूढ़ मतदाताआ ड्यूटी पर कोई निर्वाचक, जो किसी निर्वाचन में मतदान करने का इच्छुक हो, उस पंचायत हेतु रिटर्निंग आफिसर को प्ररूप-28क में इस प्रकार आवेदन करेगा ताकि वह, मतदान की तारीख से कम से कम सात दिन या ऐसी कमतर अवधि, जैसी राज्य निर्वाचन आयोग अनुज्ञात करे, के भीतर उसके पास पहुंचे; और यदि रिटर्निंग आफिसर का समाधान हो जाता है कि आवेदक मतदान ड्यूटी पर आरूढ़ एक निर्वाचक है, तो वह उसको ग्राम पंचायत के सदस्य, उप प्रधान, प्रधान, पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद् के सदस्य के निर्वाचन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पोल ड्यूटी मतपत्रो ं को जारी करेगा। 49-ग49-ग49-ग49-ग.... मतपत्र का प्ररूपमतपत्र का प्ररूपमतपत्र का प्ररूपमतपत्र का प्ररूप....--------उसी ब्लाक (खण्ड) के भीतर मतदान ड्यूटी पर आरूढ़ निर्वाचकों को जारी किए जाने वाले मतपत्र वैसे ही होंगे, जैसे संबंधित पंचायत के अन्य निर्वाचकों को जारी किए जाते हैं।
49-घ49-घ49-घ49-घ.... मतपत्र जारी करनामतपत्र जारी करनामतपत्र जारी करनामतपत्र जारी करना.--(1) ग्राम पंचायत हेतु रिटर्निंग आफिसर द्वारा, ऐसे मतदाता को पोल ड्यूटी मतपत्र, निम्नलिखित सहित व्यक्तिगत रूप से, परिदा किए जाएंगे,-
(क) प्ररूप-28ख में दो घोषणा प्ररूप (एक ग्राम पंचायत के लिए और दूसरा पंचायत समिति तथा जिला परिषद् हेतु);
(ख) प्ररूप-28ग में पांच लिफाफे (प्रत्येक मतपत्र के लिए एक);
(ग) प्ररूप-28घ में रिटर्निंग आफिसर को संबोधित दो बड़े लिफाफे (एक ग्राम पंचायत के लिए और अन्य पंचायत समिति तथा जिला परिषद् हेतु); और
घ) प्ररूप-28ङ में निर्वाचक के मार्गदर्शन हेतु अनुदेश।
(2) ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग आफिसर उसी समय पर,-
(क) निर्वाचन नामावली की चिह्नांकित प्रति में यथा प्रविष्ट मतदाता की निर्वाचक नामावली संख्या को, मतपत्र के प्रतिपर्ण पर अभिलिखित करेगा;
(ख) निर्वाचक नामावली की चिह्नांकित प्रति में, मतदाता का नाम यह उपदर्शित करने के लिए चिह्नित करेगा कि उसे मतपत्र जारी किया गया है तथापि उस मतदाता को जारी किए गए मतपत्र की क्रम संख्या को उसमें अभिलिखित नहीं करेगा।
(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि मतदाता को मतदान केन्द्र पर मतदान करना अनुज्ञात नहीं किया गया है।
(3) किसी निर्वाचन में, निर्वाचन डयूटी पर आरूढ़ किसी मतदाता को कोई भी मतपत्र जारी करने से पूर्व, उस मतपत्र की क्रम संख्या को ऐसी रीति में प्रभावी रूप से गुप्त रखा जाएगा जिसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग निदेश दे। 4054 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932 (4) ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग आफिसर, मतदान ड्यूटी पर आरूढ़ समस्त मतदाताओं को मतपत्र जारी करने के पश्चात्, निर्वाचक नामावली की चिह्नांकित प्रति को एक पैकेट में सीलबंद करेगा और पैकेट पर इसकी विषय वस्तु का संक्षिप्त वर्णन तथा इसे सीलबंद करने की तारीख को अभिलिखित करेगा। (5) ग्राम पंचायत निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर, मतदान ड्यूटी पर आरूढ़ मतदाताओं को जारी किए गए मतपत्रों के प्रतिपर्णों को भी, पृथक पैकेट में सीलबंद करेगा और पैकेट पर इसकी विषय वस्तु का संक्षिप्त वर्णन तथा इसे सीलबंद करने की तारीख को अभिलिखित करेगा।
49-ङ 49-ङ 49-ङ 49-ङ मत देना/वोट रिकार्ड करनामत देना/वोट रिकार्ड करनामत देना/वोट रिकार्ड करनामत देना/वोट रिकार्ड करना.--(1) कोई मतदाता, जिसने पोल ड्यूटी मतपत्र प्राप्त किया है और मत देना चाहता है वह, प्ररूप-28ङ में अन्तर्विष्ट निदेशों के अनुसार मतपत्र पर अपना मत दर्ज (रिकार्ड) करेगा और तत्पश्चात् प्रत्येक मतपत्र को प्ररूप-28ग में पृथक लिफाफे में बंद करेगा।
(2) मतदाता, पंचायत के रिटर्निंग आफिसर या ऐसे अधिकारी जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमिा अधिसूचित किया जाए, की उपस्थिति में प्ररूप-28-ख में घोषणा पर हस्ताक्षर करेगा।
49-च49-च49-च49-च.... मतपत्र की वापसीमतपत्र की वापसीमतपत्र की वापसीमतपत्र की वापसी.--(1) मतदाता अपना मत देने और नियम 49-ङ के अधीन घोषणा हस्ताक्षरित करने के पश्चात् ग्राम पंचायत निर्वाचन हेतु नियुक्त रिटर्निंग आफिसर या ऐसे अधिकारी, जैसा राज्य निर्वाचन आयोग इस निमिा अधिसूचित करे, को ऐसे समय के भीतर जैसा नियत किया जाए तथा प्ररूप-28ङ में उसे संसूचित अनुदेशों के अनुसार मतपत्र और घोषणा को वापस करेगा।
(2) यदि रिटर्निंग आफिसर द्वारा पोल ड्यूटी मतपत्र से युक्त कोई लिफाफा, उप-नियम (ं1) में नियत समय के अवसान के पश्चात् प्राप्त किया जाता है तो वह उस पर उस की प्राप्ति की तारीख और समय अंकित करेगा और ऐसे समस्त लिफाफों को इक्कठा पृथक पैकेट में रखेगा।
(3) ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग आफिसर या ऐसा अधिकारी जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमिा अधिसूचित किया जाए, यह सुनिश्चित करेगा कि उस द्वारा प्राप्त किए गए पोल ड्यूटी मतपत्र से युक्त समस्त लिफाफे-
(क) ग्राम पचं ायत के निर्वाचन की दशा मे,ं सम्वद्ध ग्राम पंचायत के लिए निर्वाचन हेतु सहायक रिटर्निंग आफिसर को दे दिए गए है;
(ख) पंचायत समिति के सदस्यों के निर्वाचन की दशा में, सम्वद्ध पंचायत समिति निर्वाचन के रिटर्निंग आफिसर को मतों की गणना के समय दे दिए गए है; और (ग) जिला परिषद् के सदस्यों के निर्वाचन की दशा में सम्वद्ध जिला परिषद् निर्वाचन के रिटर्निंग आफिसर को, मतों की गणना के समय दे दिए गए हैं।
10101010.... नियम 73-क कानियम 73-क कानियम 73-क कानियम 73-क का अंतःस्थापन अंतःस्थापन अंतःस्थापन अंतःस्थापन....--------उक्त नियमों के नियम 73 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
पोल ड्यूटी मतपत्र के माध्यम से प्राप्त किए गए मतपत्रों की गणना.--(1) रिटर्निंग "73-क"73-क"73-क"73-क.... पोल ड्यूटी मतपत्र के माध्यम से प्राप्त किए गए मतपत्रों की गणना पोल ड्यूटी मतपत्र के माध्यम से प्राप्त किए गए मतपत्रों की गणना पोल ड्यूटी मतपत्र के माध्यम से प्राप्त किए गए मतपत्रों की गणना आफिसर इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति में प्रथमतः पोल ड्यूटी मतपत्रों का निपटान करेगा।
(2) रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्ररूप-28घ में प्राप्त किया गया कोई भी लिफाफा इस निमिा नियत समय के अवसान के पश्चात् नहीं खोला जाएगा और ऐसे किसी लिफाफे में रखे गए किसी भी मत की गणना नहीं की जाएगी। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932 4055 (3) अन्य लिफाफे एक के बाद एक खोले जाएंगे और जैसे ही प्रत्येक लिफाफा खोला जाता है, रिटर्निंग आफिसर प्ररूप-28ख में अंतर्विष्ट घोषणा की प्रथमतः जांच करेगा और यदि उक्त घोषणा नहीं पाई जाती है या सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित तथा अनुप्रमाणित नहीं हुई है, या अन्यथा सारभूत रूप से त्रुटिपुण है, या यदि मतपत्र की क्रम संख्या, (प्ररूप-28ख) में प्रविष्ट की गई क्रम संख्या से, प्ररूप-28ग में लिफाफे पर पृष्ठांकित क्रम संख्या से भिन्न है तो उस लिफाफे को नहीं खोला जाएगा और उसपर समुचित पृष्ठांकन करने के पश्चात्, रिटर्निंग आफिसर इसमें अंतर्विष्ट मतपत्र को रद्द करेगा।
(4) इस प्रकार पृष्ठांकित प्रत्येक लिफाफा और इसके साथ प्राप्त घोषणा को प्ररूप-28घ में बनाए लिफाफे में रखा जाएगा और प्ररूप-28घ में ऐसे समस्त लिफाफे अलग पैकेट में रखे जाएंगे जो मुहरबंद किए जाएंगे और उन पर निर्वाचन क्षेत्र का नाम गणना की तारीख और इसकी संक्षिप्त अन्तर्वस्तु को अभिलिखित किया जाएगा।
(5) रिटर्निंग आफिसर तय प्ररूप-28ख की समस्त घोषणाओं, जो उसे व्यवस्थित रूप में प्राप्त हुई हाेंं को अलग पैकेट में रखेगा और उन्ह ं प्ररूप-28ग में किसी लिफाफे को खोलने से पूर्व मुहरबंद करेगा और उस पर उप-नियम (4) में निर्दिष्ट विशिष्टियों को अभिलिखित करेगा।
(6) प्ररूप-28घ में लिफाफे जो इस नियम के पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन पहले से ही व्यवहृत नहीं किए गए हैं तब एक के बाद एक खोले जाएंगे और रिटर्निंग आफिसर प्रत्येक मतपत्र की छानबीन करेगा और उस पर अभिलिखित (दर्ज) मतपत्र की वैधता विनिश्चित करेगा।
(7) पोल ड्यूटी मतपत्र अस्वीकृत हो जाएगा यदि.-
(क) मत को अभिलिखित (दर्ज) करने के चिन्ह के अतिरिक्त उस पर कोई अन्य चिन्ह अंकित किया गया हो या कोई लेखन किया गया हो जिससे मतदाता की पहचान हो सकती है; या
(ख) यदि उसपर मत दर्ज नहीं हुआ हो; या
(ग) यदि एक से अधिक प्रत्याशियों के लिए मत दर्ज किए गए हों; या (घ) यदि यह अप्रमाणित (जाली) मतपत्र है; या
(ङ) यदि यह इस तरह से क्षतिग्रस्त या विकृत हुआ है कि प्रामाणिक मतपत्र के
रूप में इसकी पहचान स्थापित नहीं कि जा सकती है; या
(च) यदि इसे निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदाता को भेजे गए लिफाफे के साथ
वापिस नहीं भेजा गया है।
(8) पोल ड्यूटी मतपत्र पर अभिलिखित (दर्ज) मत अस्वीकृत किया जाएगा यदि मत के लिए दर्शाया गया चिन्ह मतपत्र पर इस रीति से लगाया जाता है कि यह संदेहजनक लगे कि किस प्रत्याशी को मतदान किया गया है।
(9) पोल ड्यूटी मतपत्र पर अभिलिखित (दर्ज) मत केवल इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जाएगा कि मत देने के लिए दर्शाया गया चिन्ह स्पष्ट नहीं है या एक से अधिक बार4056 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932 लगाया गया है, यदि मतपत्र को चिह्नित करने के तरीके से आश्य सपष्टतः प्रतीत होता हो कि मत किस विशिष्ट अभ्यर्थी को डाला गया है।
(10) रिटर्निंग आफिसर प्रत्येक प्रत्याशी के पक्ष में अभिलिखित (डाले गए) समस्त विधिमान्य मतों की गणना करेगा और कुल मतों को निम्नलिखित रीति में परिणाम शीट पृष्ठ पर अभिलिखित करेगा, अर्थात्ः-
(क) ग्राम पंचायत के सदस्य के मामले में प्ररूप-32 में;
(ख) प््राधान/उपप्रधान के मामले मे ं प्ररूप-34 मे;ं
(ग) प्ांचायत समिति के सदस्य के मामले में प्ररूप-36 में;
(घ) जिला परिषद् के सदस्य के मामले में प्ररूप-38 में, और इसकी घोषणा करेगा। (11) समस्त वैध मतपत्र और अस्वीकृत मतपत्र अलग-अलग पुलिन्दे में पैकेट में रखे जाएंगे जो रिटर्निंग आफिसर और प्रत्याशी या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या गणना अभिकर्ताओं की मोहरों से सीलबंद किए जाएगें, यदि वे उसपर अपनी सील लगाना चाहें, और उस प्रकार मोहरबंद पैकेट पर निर्वाचन क्षेत्र का नाम, मतगणना की तारीख और इसकी अन्तर्वस्तु का संक्षिप्त विवरण अभिलिखित किया जाएगा।"।
11111111.... नियम 75 का संशोधननियम 75 का संशोधननियम 75 का संशोधननियम 75 का संशोधन....--------उपरोक्त नियमों में, नियम 75 में खण्ड (VI) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात.-
"परन्तु प्ररूप 33, 35, 37 और 39 में परिणाम की घोषणा केवल तभी की जाएगी जब अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या उसके गणना अभिकर्ता को नियम 79 के अधीन पुनः गिनती करने के अधिकार का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।"।
12121212.... नियम 78 का सनियम 78 का सनियम 78 का सनियम 78 का संशोधनंशोधनंशोधनंशोधन....--------उपरोक्त नियमों के नियम 78 के उप-नियम (2) में, "नियमो"ं शब्द के पश्चात् "75," अंक और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे।
13131313.... नियम 79 का प्रतिस्थापननियम 79 का प्रतिस्थापननियम 79 का प्रतिस्थापननियम 79 का प्रतिस्थापन....--------उपरोक्त नियमों के नियम 79 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
"79"79"79"79.... मतों की पुनःगणमतों की पुनःगणमतों की पुनःगणमतों की पुनःगणनानानाना....--------(1) नियम 75 के अधीन गणना पूरी होने और रिजल्टशीट तैयार करने के पश्चात्, यथास्थिति, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या रिटर्निंग आफिसर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी रिजल्टशीट की विशिष्टियों की घोषणा करेगा। (2) ऐसी घोषणा किए जाने के पश्चात् अभ्यर्थी या उसकी अनुपस्थिति में उसका निर्वाचन अभिकर्ता या उसका कोई गणना अभिकर्ता, यथास्थिति, लिखित में या इस निमिा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को, पहले से ही गणना किए गए समस्त मत पत्रों या किन्हीं मतपत्रों की पुनः गणना करने के लिए आधार दर्शाते हुए, आवेदन करेगाः
परन्तु यदि पुनःगणना के लिए युक्तियुक्त समय के भीतर कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता हैं तो नियम 75 के खण्ड (V) और (VI) के उपबन्धों के अनुसार परिणाम घोषित कर दिया जाएगा।
(3) उप-नियम (2) के अधीन पुनः गणना के लिए आवेदन पर, यथास्थिति, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या रिटर्निंग आफिसर या उसके द्वारा इस निमिा प्राधिकृत अन्य अधिकारी मामले का विनिश्चय करेगा और आवेदन को पूर्ण रूप से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932 4057 या भागतः स्वीकार कर सकेगा या यदि उसे यह तुच्छ या अयुक्तियुक्त लगे तो अस्वीकृत कर सकेगा :
परन्तु, यथास्थिति, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या रिटर्निंग आफिसर अधिकारी, या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी का प्रत्येक विनिश्चिय लिखित में होगा और जिसमें इस निमिÙा कारण अन्तर्विष्ट होंगें।
(4) यथास्थिति, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या रिटर्निंग आफिसर या उनके द्वारा इस निमिा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, उप-नियम (3) के अधीन आवेदन को या तो पुर्णतः या भागतः स्वीकार (अनुज्ञात) करने का विनिश्चय करता है तो वह- (क) अपने विनिश्चय के अनुसार मतपत्रों की पुनःगणना करेगा; (ख) ऐसी पुनःगणना के पश्चात् उस विस्तार तक जहां तक आवश्यक है परिणाम
में संशोधन करेगा; और
(ग) उसके द्वारा किए गए ऐसे संशोधन की घोषणा करेगा।
(5) उप-नियम (4), के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में किए गए मतदान की कुल संख्या की घोषणा किए जाने के पश्चात्, यथास्थिति, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या रिटर्निंग आफिसर या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी, रिजल्टशीट को पूर्ण करके उसपर हस्ताक्षर करेगा और तत्पश्चात् पुनःगणना के लिए कोई भी आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा।"।
14141414.... नियमनियमनियमनियम 84 का संशोधन 84 का संशोधन 84 का संशोधन 84 का संशोधन....--------उपरोक्त नियमों के नियम 84 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-
निर्वाचन कागज पत्रों का निपटारा....--------नियम 61, 62, 67 और 83 में निर्दिष्ट निर्वाचन पत्र और "84"84"84"84.... निर्वाचन कागज पत्रों का निपटारा निर्वाचन कागज पत्रों का निपटारा निर्वाचन कागज पत्रों का निपटारा पैकेटस हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (साधारण) नियम, 1997 के नियम 124 के अधीन राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 90 दिन की अवधि तक रखे जा सकेंगे और तत्पश्चात् राज्य सरकार या राज्य निर्वाचन आयोग या सक्षम न्यायालय या लम्बित विधिक कार्यवाहियों में दिए गए प्रतिकूल किसी निदेश के अध्यधीन नष्ट किए जाएंगे।"।
15151515.... नियम 85 का संशोधननियम 85 का संशोधननियम 85 का संशोधननियम 85 का संशोधन....--------उक्त नियमों के नियम 85 मे,ं -
(क) उप नियम (6) में, "अधिनियम की धारा 127 के अधीन शपथ देने या राज्यनिष्ठा का प्रतिज्ञान करने" शब्दों के स्थान "गणपूर्ति के पूर्ण होने" शब्द रखे जाएंगे; और (ख) उप नियम (13) में; "क्रास (X) का चिन्ह लगाएगा" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "प्रयोजन के लिए उपलब्ध करवाई गई मोहर को लगाकर मतपत्र को चिह्नित करेगा" शब्द रखे जाएंगे।
16161616.... नियम 86 का संशोधननियम 86 का संशोधननियम 86 का संशोधननियम 86 का संशोधन....--------उक्त नियमों के नियम 86 में, -
(क) उप नियम (6) में "अधिनियम की धारा 127 के अधीन शपथ दिलाए जाने या राज्य निष्टा के प्रतिज्ञान कराने" शब्दों के स्थान पर "गणपूर्ति के पूर्ण होने" शब्द रखे जाएंगे; और (ख) उप नियम (13) में; "क्रास (X) करेगा" शब्दों और काष्ठकों के स्थान पर "प्रयोजन के लिए उपलब्ध करवाई गई मोहर को लगाकर मत पत्र को चिन्हित करेगा" शब्द रखे जाएंगे। 4058 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932 17171717.... नियम 87 का संशोधननियम 87 का संशोधननियम 87 का संशोधननियम 87 का संशोधन....--------उक्त नियमों के नियम 87 मेंं -
(क) उप-नियम (5) और (7) में "एक तिहाई" शब्द जहां जहां वे आते हैं, के स्थान पर "आधा" शब्द रखा जाएगा;
(ख) उप नियम (8) में "(और पहले आरक्षित पद सामान्य प्रवर्ग के सदस्यों के लिए अनारक्षित होंगे)" कोष्ठकों और शब्दों का लोप किया जाएगा और विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थातः-
"परन्तु यह और कि किसी विशिष्ट प्रवर्ग के लिए आरक्षण को ऐसी ग्राम सभा में, जहां पर उस प्रवर्ग की जनसंख्या उस ग्राम सभा की कुल जनसंख्या के 5 प्रतिशत से कम है, चक्रानुक्रमित नहीं किया जाएगा।"; और
(ग) उप नियम (8) के पश्चात्, निम्नलिखित उप नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः- "(8-क)"(8-क)"(8-क)"(8-क) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधन नियम, 2010 के प्रारम्भ होने के पश्चात् संचालित किए जाने वाले निर्वाचनों के लिए पदों के आरक्षण का रोस्टर, प्रारम्भिक चरण से इस प्रकार प्रचालित होगा मानो उक्त निर्वाचन उप-नियम (8) के अधीन पहली बार संचालित किए जा रहे हों और तत्पश्चात्, पदों का आरक्षण इस नियम के अधीन विभिन्न ग्राम सभाओं में चक्रानुक्रमित किया जाएगा।"।
18181818.... नियम 88 का संशोधननियम 88 का संशोधननियम 88 का संशोधननियम 88 का संशोधन....--------उक्त नियमों के नियम 88 में,-
(क) उप-नियम (5) और (7) में "एक तिहाई" शब्द जहां जहां वे आते हैं, के स्थान पर "आधा" शब्द रखा जाएगा;
(ख) उप नियम (8) में "(और पहले आरक्षित पद सामान्य प्रवर्ग के सदस्यों के लिए अनारक्षित होंगे)" कोष्ठकों और शब्दों का लोप किया जाएगा और विद्यमान परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थातः-
"परन्तु यह और कि किसी विशिष्ट प्रवर्ग के लिए आरक्षण को ऐसी पंचायत समिति मे,ं जहां पर उस प्रवर्ग की जनसंख्या उस पंचायत समिति की कुल जनसंख्या के 5 प्रतिशत से कम है, चक्रानुक्रमित नहीं किया जाएगा।"; और
(ग) उप नियम (8) के पश्चात्, निम्नलिखित उप नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः- "(8-क)"(8-क)"(8-क)"(8-क) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधन नियम, 2010 के प्रारम्भ होने के पश्चात् किए जाने वाले निर्वाचनों के लिए पदों के आरक्षण का रोस्टर, प्रारम्भिक चरण से इस प्रकार प्रचालित होगा, मानो उक्त निर्वाचन उप-नियम (8) के अधीन पहली बार संचालित किए जा रहे हों और तत्पश्चात्, पदों का आरक्षण इस नियम के अधीन विभिन्न पंचायत समितियों में चक्रानुक्रमित किया जाएगा।"।
19191919.... नियम 89 का संशोधननियम 89 का संशोधननियम 89 का संशोधननियम 89 का संशोधन....--------उक्त नियमों के नियम 89 में.-
(क) उप-नियम (5) और (7) में "एक तिहाई" शब्द जहां जहां वे आते हैं, के स्थान पर "आधा" शब्द रखा जाएगा;
(ख) उप नियम (8) में "(और पहले आरक्षित पद सामान्य प्रवर्ग के सदस्यों के लिए अनारक्षित होंगे)" कोष्ठकों और शब्दों का लोप किया जाएगा और विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थातः- राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932 4059 "परन्तु यह और कि किसी विशिष्ट प्रवर्ग के लिए आरक्षण को ऐसी जिला परिषद् में, जहां पर उस प्रवर्ग की जनसंख्या उस जिला परिषद् की कुल जनसंख्या के 5 प्रतिशत से कम है, चक्रानुक्रमित नहीं किया जाएगा।"; और
(ग) उप नियम (8) के पश्चात्, निम्नलिखित उप नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः- "(8-क)"(8-क)"(8-क)"(8-क) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधन नियम, 2010 के प्रारम्भ होने के पश्चात् संचालित किए जाने वाले निर्वाचनों के लिए पदों के आरक्षण का रोस्टर, प्रारम्भिक चरण से इस प्रकार प्रचालित होगा, मानो उक्त निर्वाचन उप-नियम (8) के अधीन पहली बार संचालित किए जा रहे हों और तत्पश्चात्, पदों का आरक्षण इस नियम के अधीन विभिन्न जिला परिषद्ों में चक्रानुक्रमित किया जाएगा।"।
20202020.... प्ररूप-11, प्ररूप-12 और प्ररूप-13 का संशोधन प्ररूप-11, प्ररूप-12 और प्ररूप-13 का संशोधन....--------उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप-11, प्ररूप-12 प्ररूप-11, प्ररूप-12 और प्ररूप-13 का संशोधन प्ररूप-11, प्ररूप-12 और प्ररूप-13 का संशोधन और प्ररूप-13 में, "तारीख......... 19........." चिन्हों, शब्दों और अंको के स्थान पर "तारीख ......... 20........." चिन्ह, शब्द और अंक रखे जाएंगे।
21212121.... प्ररूप-15 का प्रतिस्थापनप्ररूप-15 का प्रतिस्थापनप्ररूप-15 का प्रतिस्थापनप्ररूप-15 का प्रतिस्थापन....--------उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप-15 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
"प्ररूप-15
[नियम 21 (1) देखें]
निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन की सूचना
सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद्.................. के निर्वाचन क्षेत्र संख्या....................(निर्वाचन क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के प्रारूप में पुनरीक्षण प्राधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आदेशित परिवर्धन/लोप (हटाया जाना) और शुद्धिकरण को उक्त प्रारूप नामावली में समाविष्ट कर दिया गया है या ऐसे संशोधनों की सूची हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के अनुसार तैयार हो गई है और इस प्रकार शुद्ध(ठीक) की गई निर्वाचक नामावली की एक प्रति संशोधनों की सूची सहित अंतिम रूप में प्रकाशित कर दी गई है।
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। स्थान.................... तारीख................... "।
22222222.... प्ररूप-28क, प्ररूप-28ख, प्ररूप-प्ररूप-28क, प्ररूप-28ख, प्ररूप-प्ररूप-28क, प्ररूप-28ख, प्ररूप-प्ररूप-28क, प्ररूप-28ख, प्ररूप-28ग, प्ररूप-28घ, और प्ररूप-28ङ का अंतःस्थापन 28ग, प्ररूप-28घ, और प्ररूप-28ङ का अंतःस्थापन....--------उक्त 28ग, प्ररूप-28घ, और प्ररूप-28ङ का अंतःस्थापन 28ग, प्ररूप-28घ, और प्ररूप-28ङ का अंतःस्थापन नियमों से संलग्न प्ररूप-28 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप-28क, प्ररूप-28ख, प्ररूप-28ग, प्ररूप-28घ, और प्ररूप-28ङ जोड़े जाएंगे, अर्थात्ः-
"प्ररूप-28क
[नियम 49-ख देखें]
रिटर्निंग आफिसर को सूचना का पत्र
सेवा में,
रिटर्निंग आफिसर, पंचायत.......... विकास खण्ड........... जिला............. (हिमाचल प्रदेश)4060 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932 श्रीमान, मैं उसी खण्ड (ब्लाक) के भीतर मतदान ड्यूटी पर आरूढ़ एक मतदाता हूं और मेरा नाम ग्राम पंचायत................ पंचायत समिति.......................जिला परिषद्................ के वार्ड संख्या.................. के लिए निर्वाचित नामावली के ....................... क्रम संख्या ................ पर प्रविष्ट (दर्ज) है।
मैं उक्त पंचायतों के आगामी निर्वाचनों (चुनावाें) में ग्राम पंचायत...........के वार्ड संख्या .................. से अपना मत डालने हेतु आशयित हूं।
भवदीय, स्थान....................
तारीख...................
--------
प्ररूप-28ख
[नियम 49-घ (1) (क), 49-³ (2) और 73-क (3) एवं (6) देखें]
मतदाता द्वारा घोषणा
............................................ के लिए निर्वाचन (इस तरफ (स्थान) का प्रयोग केवल तभी किया जाना है जब मतदाता घोषणा पर स्वयं हस्ताक्षर करता है) मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं ही वह मतदाता हूं जिसे उपर्युक्त निर्वाचन में क्रम संख्या................. वाला पोल ड्यूटी मतपत्र जारी किया गया है।
मतदाता के हस्ताक्षर। तारीख...................
पता....................
हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन
............................मतदाता द्वारा उपर्युक्त घोषणा मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षरित की गई है जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं/जिसकी.............(पहचानकर्ता) जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं द्वारा मेरे समाधान हेतु पहचान करवाई गई है।
अनुप्रमाणन अधिकारी के हस्ताक्षर पहचानकर्ता के हस्ताक्षर, यदि कोई हो.............................
पदनाम...................
पता.............................
तारीख.........................
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932 4061 प्ररूप-28ग {नियम 49-घ (1) (ख) और 73-क (5) एवं (6) देखें} पोल ड्यूटी मतपत्र के लिए लिफाफा
(केवल एक मतपत्र डालें)
क.
गणना से पूर्व लिफाफा खोला न जाए
*..............निर्वाचन क्षेत्र से.........का निर्वाचन
(पंचायत के पद का नाम जिसके लिए
निर्वाचन होना या किया जाना है)
पोल ड्यूटी मतपत्र
मतपत्र की क्रम संख्या............................
* निर्वाचन के उचित दस्तावेजों को यहां अन्तःस्थापित किया जाना है।
------- प्ररूप-28घ {नियम 49-ङ (1) (ग) और 73-क (5) देखें} पोल ड्यूटी मतपत्रों के लिए बड़ा लिफाफा
ख.
निर्वाचन-तुरंत पोल ड्यूटी मत पत्र गणना से पूर्व लिफाफा खोला न जाए
सेवा में,
रिटर्निंग आफिसर
*...............................निर्वाचन क्षेत्र से............................. के लिए (पंचायत के पद का नाम जिसके लिए निर्वाचन किया जाना है) का निर्वाचन।
पे्रषक के हस्ताक्षर .........................
* रिटर्निंग आफिसर यहां ग्राम पंचायत के यथोचित निर्वाचन क्षेत्र का नाम अन्तःस्थापित करें।
-----
प्ररूप-28ङ
{नियम 49-ङ (1) (घ) और 49-छ (1) देखें}
मतदाताआेंं की जानकारी के लिए निर्देश
(पंचायतों के निर्वाचन में उपयोग किए जाएं)
...............................से ...............................के लिए *निर्वाचन।
व्यक्ति, जिनके नाम एतद्द्वारा भेजे गए मतपत्र पर मुद्रित किए गए है, उपर्युक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हैं। आप अपना मत, उस अभ्यर्थी, जिसे आप मत देना चाहते हैं, के नाम के विरूद्ध स्पष्टतः एक चिन्ह लगाकर, अभिलिखित (रिकार्ड) करें। 4062 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932 चिन्ह ऐसे लगाया जाना चाहिए ताकि वह व्यक्ति, जिसे आप अपना मत दे रहें हैं स्पष्टतया और संदेह से परे इंगित हो सके। यदि लगाया गया ऐसा चिन्ह संदेहास्पद लगता है कि किस व्यक्ति को आपने अपना मत दिया है तो आपका मत अवैध हो जाएगा।
निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या एक है। कृप्या याद रखें कि आपके पास केवल एक मत है। तद्नुसार आपको एक से अधिक अभ्यर्थी के लिए मतदान नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका मतपत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित (रिकार्ड) करने के लिए अपेक्षित चिन्ह के सिवाय, अपने हस्ताक्षर नहीं करें या कोई शब्द न लिखें या कोई चिन्ह चिह्नित न करें अथवा जहां कहीं भी हस्ताक्षर या लेखन न करें।
मतपत्र पर अपना मत रिकार्ड करने के पश्चात्, मतपत्र को एतद्द्वारा भेजे गए 'क' 'A' चिन्हित छोटे लिफाफे में रखें। लिफाफा बंद कर दें और इसे मोहर बंद या अन्यथा से सुरक्षित करें।
तब आप प्ररूप-28ख में घोषणा को हस्ताक्षरित करें।
आपकी घोषणा हस्ताक्षरित होने और आपके हस्ताक्षर अनुप्रमाणित हो जाने के पश्चात्, प्ररूप-28घ में दी गई घोषणा और मतपत्र युक्त 'क' 'A' चिह्नित छोटे लिफाफे को भी 'ख' 'B' चिन्हित बड़े लिफाफे में रखें। बड़े लिफाफे को बंद करने के पश्चात् इसे रिटर्निंग आफिसर या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमिा व्यक्तिगत तौर पर प्राधिकृत किसी अधिकारी को सौंप दें। 'ख' 'B' चिह्नित लिफाफे पर दिए गए स्थान पर आपको अपने पूरे हस्ताक्षर करने होंगे।
* निर्वाचन के समुचित विशिष्टियों को यहां पर अन्तःस्थापित किया जाना है।
आप यह अवश्य सुनिश्चित करें कि लिफाफा,................................... को*................से* पहले रिटर्निंग आफिसर या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमिा किसी अधिकारी को दे दिया गया है।
कृप्या नोट करें कि-
(i) यदि आप उपर्युक्त इंगित रीति में अपनी घोषणा को अनुप्रमाणित या प्रमाणित करवाने में असफल रहते हैं तो आपका मतपत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा; और
(ii) यदि लिफाफा, ........................... को* ....................... के पश्चात्* रिटर्निंग आफिसर या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमिा प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास पहुंचता है तो आपके मत की गणना नहीं की जाएगी
....................................................*
(* यहां मताें की गणना के आरम्भ होने के लिए नियत घण्टे और तारीख को विनिर्दिष्ट करें )।
प्ररूप-33, प्ररूप-37, प्ररूप-39 और प्ररूप-43 का संशोधन....--------उक्त नियमों से संलग्न 23232323.... प्ररूप-33, प्ररूप-37, प्ररूप-39 और प्ररूप-43 का संशोधन प्ररूप-33, प्ररूप-37, प्ररूप-39 और प्ररूप-43 का संशोधन प्ररूप-33, प्ररूप-37, प्ररूप-39 और प्ररूप-43 का संशोधन प्ररूप-33, प्ररूप-37, प्ररूप-39 और प्ररूप-43 में, "तारीख ......... 19........." चिन्हों, शब्दों और अंको के स्थान पर "तारीख ......... 20........." चिन्ह, शब्द और अंक रखे जाएंगे।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-
सचिव।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932 4063
[Authoritative English text of this Department Notification Number PCH- HA(1)-18/2008-
30210-36, dated the 24th August, 2010 as required under clause(3) of article 348of the
Constitution of India].
PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171 009, the 24th August, 2010
No. PCH-HA(1)18/2008.—In exercise of the powers conferred by section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994), the Governor of Himachal Pradesh, proposes to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Rules, 1994, published in Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary), dated the 8th February, 1995 vide this Department notification No.PCH-HA(3)6/94, dated 7th February, 1995 and the same are hereby published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) for the general information of the persons likely to be affected thereby ;
Any interested person who has any objection(s)/suggestion(s) with regard to the proposed amendment rules, may send the same to the Director Panchayati Raj, Himachal Pradesh, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-171009, within a period of ten days from the date of publication of the proposed rules in the Rajpatra, Himachal Pradesh ;
The objection(s) or suggestion(s), if any, received within the period stipulated above shall be taken into consideration by the State Government before finalizing the proposed draft rules, namely :-
DRAFT RULES
1. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Amendment Rules, 2010.
2. Amendment of rule 2.—In rule 2 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Rules, 1994 (hereinafter called the „said rules(cid:1)), in sub rule (1), for clause (c), the following shall be substituted, namely:-
"(c) "District Election Officer (Panchayat)" means the officer appointed by the State Election Commission for the conduct of election to the Panchayats and also includes Assistant District Election Officer:
Provided that where District Election Officer as well as Assistant District Election Officer are appointed for a District, the State Election Commission shall in the order of their appointments also specify the area in respect of which each such officer shall exercise jurisdiction.".
3. Substitution of rule 11.—For rule 11 of the said rules, the following shall be substituted, namely:-
"11. Final publication of delimitation of constituencies.—(1) The delimitation made under rules 6, 8 and 9 shall be amended in the light of the orders of the Divisional Commissioner, if any, made under rule 10 and the delimitation shall be finalised within a period of 30 days from the date of publication of the proposal in this behalf. A copy of the final orders of the delimitation of constituencies of the Panchayats shall be affixed on the notice boards of the4064 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932 offices of the Deputy Commissioner, Zila Parishad, Panchayat Samiti, Gram Panchayat and at such other places as the Deputy Commissioner may decide and the copies of the same shall also be sent to the State Election Commission and the State Government.
(2) An elector may obtain a copy of the final delimitation order by making an application to the Deputy Commissioner or to the Secretary of the Zila Parishad, Panchayat Samiti, Gram Panchayat, as the case may be, who shall make available the same to the said elector on payment of rupees five per page or part thereof against cash receipt.".
4. Amendment of rule 14.—In rule 14 of the said rules, after clause (e), the following clause (f) shall be added, namely:-
"(f) is already registered as a voter in a Municipality or in some other Gram Sabha.".
5. Amendment of rule 23.—In rule 23 of the said rules, in last proviso, for the words "five days", the words "nine days" shall be substituted.
6. Amendment of rule 24.—In rule 24 of the said rules, for sub-rule (3), the following shall be substituted, namely:-
"(3) The District Election Officer (Panchayats) shall as may be, after the expiry of the period specified in the notice under sub-rule (2), consider the objections, if any, received by him and shall, if satisfied that the applicant is entitled to be registered in the electoral roll, direct such name to be included therein within a period of 3 days:
Provided that if the applicant whose name is ordered to be included is already registered in the electoral roll of any other constituency of the same Gram Sabha or another Gram Sabha or a Municipality, such a name shall be deleted from that electoral roll:
Provided further that an application under this rule at any time after publication of the election programme under rule 32 shall be made to the District Election Officer (Panchayats) not later than 9 days before the last date fixed for the filing of nomination papers:
Provided further that no amendment or transposition or deletion of any entry shall be made on or after the last date for making nomination till the election process is over".
7. Amendment of rule 25.—In rule 25 of the said rules,-
(a) in sub-rule (1), clause (e) shall be deleted; and
(b) for sub-rule (2), the following shall be substituted, namely:-
"(2) One complete copy of the electoral roll for each constituency duly authenticated by the District Election Officer (Panchayats) shall be kept at such place and for such period as the State Election Commission may specify.".
8. Amendment of rule 28.—In rule 28 of the said rules,-
(a) in sub-rules (5) and (7), for the words and sign "one-third", wherever these occur, the words and sign "one-half" shall be substituted;
(b) for sub-rule (8), the following shall be substituted, namely : -राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932 4065 "(8) The Constituencies reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and women belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and women belonging to general category on the basis of percentage of population shall be rotated after every five years from the date of first election. At the time of next election, the constituency/constituencies having the next highest percentage of population shall be reserved for members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes including women belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and women belonging to general category and so on for subsequent elections:
Provided further that the reservation for a particular category shall not be repeted unless all other constituencies are coverd by rotation:
Provided further that the reservation for a particular category shall not be rotated in such a constituency where the population of that category is less than 5% of the total population of that constituency."; and
(c) after sub-rule (8) so substituted, the following sub-rule (8-A) shall be inserted, namely:-
"(8-A) Notwithstanding anything contained in these rules, the roster of reservation of seats shall operate from the initial stage for the elections to be held after the commencement of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Amendment Rules, 2010 as if the said elections are being conducted for the first time under sub- rule (8) and thereafter, the reservation of seats shall be rotated to different constituencies under this rule.".
9. Insertion of Chapter-V-A.—After CHAPTER-V of the said rules, the following Chapter shall be inserted, namely:-
"CHAPTER-V-A
POLL DUTY BALLOT
49-A. Electors on poll duty entitled to vote.—Subject to their fulfilling the requirements hereinafter specified, the electors who are on poll duty within the same block shall be entitled to vote at an election of Panchayat.
49-B. Intimation by voters on Poll Duty.—An elector on poll duty within the same Block, who wishes to vote at an election shall apply in Form-28A to the Returning Officer for the Panchayat so as to reach him at least seven days or such shorter period as the State Election Commission may allow before the date of poll; and if the Returning Officer is satisfied that the applicant is an elector on poll duty, he shall issue him Poll Duty Ballots, each to be used for the election of member, Up-Pradhan, Pradhan of Gram Panchayat, Member of Panchayat Samiti and Member of Zila Parishad.
49-C. Form of ballot paper.—The ballot papers to be issued to the electors on Poll Duty within the same Block shall be same as are issued to other electors of the concerned Panchayat.
49-D. Issue of ballot paper.—(1) The Poll Duty Ballot Papers shall be delivered to such voter by the Returning Officer for the Gram Panchayat personally together with,- (a) two Declaration forms in Form-28B (one for Gram Panchayat and other for Panchayat Samiti and Zila Parishad);
4066 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932 (b) five covers in Form-28C (one for each ballot paper);(c) two large cover addressed to the Returning Officer in Form-28D (one for Gram Panchayat and other for Panchayat Samiti and Zila Parishad); and (d) instructions for the guidance of the elector in Form 28-E.
(2) The Returning Officer for the Gram Panchayat shall at the same time- (a) record on the counterfoil of the ballot paper the electoral roll number of the elector as entered in the marked copy of the electoral roll;
(b) mark the name of the elector in the marked copy of the electoral roll to indicate that a ballot paper has been issued to him, without however recording therein the serial number of the ballot paper issued to that elector; and
(c) ensure that the elector is not allowed to vote at a polling station.
(3) Before any ballot paper is issued to an elector on election duty at an election, the serial number of the ballot paper shall be effectively concealed in such a manner as the State Election Commission may direct.
(4) After ballot papers have been issued to all the electors on poll duty, the Returning Officer for the Gram Panchayat shall seal in a packet the marked copy of the electoral roll and record on the packet a brief description of its contents and the date on which it is sealed.
(5) The Returning Officer for the Gram Panchayat shall also seal in a separate packet the counterfoils of the ballot papers issued to electors on poll duty and record on the packet a brief description of its contents and the date on which it has been sealed.
49-E. Recording of Vote.—(1) An elector who has received Poll Duty Ballot Papers and desires to vote shall record his vote on the ballot paper in accordance with the directions contained in Form-28-E and then enclose each ballot paper in separate cover in Form-28C.
(2) The elector shall sign the declaration in Form-28B in the presence of Returning Officer of the Panchayat or such officer as may be notified in this behalf by the State Election Commission.
49-F. Return of ballot paper.—(1) After an elector has recorded his vote and made his declaration under rule 49-E, he shall return the ballot paper and declaration to the Returning Officer for the Gram Panchayat or such officer as may be notified in this behalf by the State Election Commission within such time as may be fixed and in accordance with the instructions communicated to him in Form-28E.
(2) If any cover containing a poll duty ballot paper is received by the Returning Officer after the expiry of the time fixed in sub-rule (1) he shall note thereon the date and time of its receipt and shall keep all such covers together in a separate packet.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932 4067(3) The Returning Officer for Gram Panchayat or such officer as may be notified in this behalf by the State Election Commission shall ensure that all covers containing poll duty ballot papers received by him are delivered to-
(a) the Assistant Returning Officer for Gram Panchayat of the concerned Gram Panchayat in the case of election of Gram Panchayat;
(b) the Returning Officer of the concerned Panchayat Samiti in the case of election of members of Panchayat Samiti at the time of counting of votes; and
(c) the Returning Officer of the concerned Zila Parishad in the case of election of members of Zila Parishad at the time of counting of votes.".
10. Insertion of rule 73-A.— After rule 73 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:-
"73-A. Counting of votes received through poll duty ballot papers.—(1) The Returning Officer shall at the first instance deal with the poll duty ballot papers in the manner hereinafter provided.
(2) No cover in Form-28D received by the Returning Officer after the expiry of the time fixed in this behalf shall be opened and no vote contained in such a cover shall be counted.
(3) The other covers shall be opened one after another and as each cover is opened, the Returning Officer shall first scrutinize the declaration in Form-28B contained therein and if the said declaration is not found, or has not been duly signed and attested, or is otherwise substantially defective, or if the serial number of the ballot paper as entered in it differs from the serial number endorsed on the cover in Form-28C, that cover shall not be opened, and after making an appropriate endorsement thereon, the Returning Officer shall reject the ballot paper contained therein.
(4) Each cover so endorsed and the declaration received with it shall be replaced in the cover in Form-28D and all such covers in Form-28D shall be kept in a separate packet which shall be sealed and on which shall be recorded the name of the constituency, the date of counting and a brief description of its content.
(5) The Returning Officer shall then place all the declarations in Form-28B which he has found to be in order in a separate packet which shall be sealed before any cover in Form-28C is opened and on which shall be recorded the particulars referred to in sub-rule (4).
(6) The covers in Form-28D not already dealt with under the foregoing provisions of this rule shall then be opened one after another and the Returning Officer shall scrutinize each ballot paper and decide the validity of the vote recorded thereon.
(7) A poll duty ballot paper shall be rejected-
(a) if it bears any mark other than mark to record the vote or writing by which the elector can be identified; or4068 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932 (b) if no vote is recorded thereon; or (c) if votes are recorded in favour of more candidates than one; or
(d) if it is a spurious ballot paper; or
(e) if it is so damaged or mutilated that its identity as a genuine ballot paper cannot be established; or
(f) if it is not returned in the cover sent along with it to the elector by the Returning Officer.
(8) A vote recorded on a poll duty ballot paper shall be rejected if the mark indicating the vote is placed on the ballot paper in such a manner as to make it doubtful to which candidate the vote has been recorded.
(9) A vote recorded on a poll duty ballot paper shall not be rejected merely on the ground that the mark indicating the vote is indistinct or made more than once, if the intention that the vote shall be for a particular candidate clearly appears from the way the ballot paper is marked.
(10) The Returning Officer shall count all the valid votes recorded in favour of each candidate and record the total thereof in the result sheet in-
(a) Form-32 in the case of member of Gram Panchayats;
(b) Form-34 in the case of Pradhan/Up Pradhan;
(c) Form-36 in the case of member of Panchayat Samiti ; and
(d) Form-38 in the case of member of Zila Parishad, and announce the same.
(11) All the valid ballot papers and the rejected ballot papers shall be separately bundled and kept together in a packet which shall be sealed with the seals of the Returning Officer and the candidates or their election agents or counting agents, if they desire to affix their seals thereon, and on the packet so sealed the name of the constituency, the date of counting and a brief description of its contents shall be recorded.".
11. Amendment of rule 75.—In rule 75 of the said rules, after clause (vi), the following proviso shall be added, namely:-
"Provided that the declaration of results on Forms 33, 35, 37 and 39 shall be made only after a reasonable opportunity for exercise of right to recount has been given under rule 79 to the candidate or his election agent or his counting agent.".
12. Amendment of rule 78.—In rule 78 of the said rules, in sub-rule (2), after the words "rules", the figure and sign "75," shall be inserted.
13. Substitution of rule 79.—For rule 79 of the said rules, the following shall be substituted, namely:-
"79. Recount of votes.— (1) After the completion of the counting and preparation of result sheet under rule 75, the District Election Officer (Panchayat) or Returning Officer, asराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932 4069 the case may be, or any other Officer authorised by him shall announce the particulars of the result sheet.
(2) After such announcement has been made, a candidate or, in his absence, his election agent or any of his counting agent may apply in writing to the District Election Officer (Panchayat) or Returning Officer, as the case may be, or any other Officer authorised by him in this behalf for a recount of all or any of the ballot papers already counted stating the grounds on which he demands such recount:
Provided that if no application for recount is received within reasonable time the result shall be declared in accordance with the provisions of clauses (v) and (vi) of rule 75.
(3) On an application for recount under sub-rule(2), the District Election Officer (Panchayat) or Returning Officer, as the case may be, or other officer authorised by him in this behalf shall decide the matter and may allow the application in whole or in part or may reject it if it appears to him to be frivolous or unreasonable:
Provided that every decision of the District Election Officer (Panchayat) or Returning Officer, as the case may be, or any other Officer authorised by him shall be in writing and contain the reasons therefor.
(4) If the District Election Officer (Panchayat) or Returning Officer, as the case may be, or any other officer authorised by him in this behalf, decides under sub-rule (3) to allow an application either in whole or in part, then he shall-
(a) count the ballot papers again in accordance with his decision;
(b) amend the result sheet to the extent necessary after such recount; and (c) announce the amendment so made by him.
(5) After the total number of votes polled in favour of each candidate has been announced under sub-rule (4), the District Election Officer (Panchayat) or Returning Officer, as the case may be, or such other officer authorised by him, shall complete and sign the result sheet and no application for a recount shall be entertained thereafter.".
14. Amendment of rule 84.—For rule 84 of the said rules, the following shall be substituted, namely:-
"84. Disposal of Election Papers.—The election papers and packets referred to in rules 61, 62, 67 and 83 shall be retained for a period of ninety days from the date of publication of results in the Official Gazette under rule 124 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (General) Rules, 1997 and shall thereafter be destroyed subject to any direction to the contrary given by the State Government or by the State Election Commission or by a Competent Court or pending legal proceedings.".
4070 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932 15. Amendment of rule 85.—In rule 85 of the said rules,-(a) in sub-rule (6), for the words "oath or affirmation of allegiance under section 127 of the Act is administered or made", the words "completion of quorum" shall be substituted; and
(b) in sub-rule (13), for the words and brackets "put a cross (X)", the words "mark the ballot paper by putting the seal provided for the purpose" shall be substituted.
16. Amendment of rule 86.—In rule 86 of the said rules,-
(a) in sub-rule (6), for the words "oath or affirmation of allegiance under section 127 of the Act is administered or made", the words "completion of quorum" shall be substituted; and
(b) in sub-rule (13), for the words and brackets "put a cross (X)", the words "mark the ballot paper by putting the seal provided for the purpose" shall be substituted.
17. Amendment of rule 87.—In rule 87 of the said rules,-
(a) in sub-rules (5) and (7), for the words and sign "one-third", wherever these occur, the words and sign "one-half" shall be substituted;
(b) in sub-rule (8), the brackets and words "(and the office earlier reserved shall be kept open to the members of the general category)" shall be deleted and after the existing proviso, the following proviso shall be added, namely : -
"Provided further that the reservation for a particular category shall not be rotated in such a Gram Sabha where the population of that category is less than 5% of the total population of that Gram Sabha."; and
(c) after sub-rule (8), the following sub-rule shall be inserted, namely:- "(8-A) Notwithstanding anything contained in these rules, the roster of reservation of offices shall operate from the initial stage for the elections to be held after the commencement of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Amendment Rules, 2010 as if the said elections are being conducted for the first time under sub-rule (8) and thereafter, the reservation of offices shall be rotated to different Gram Sabhas under this rule.".
18. Amendment of rule 88.— In rule 88 of the said rules,-
(a) in sub-rules (5) and (7), for the words and sign "one-third", wherever these occur, the words and sign "one-half" shall be substituted;
(b) in sub-rule (8), the brackets and words "(and the office earlier reserved shall be kept open to the members of the general category)" shall be deleted and after the existing proviso, the following proviso shall be added, namely : -
"Provided further that the reservation for a particular category shall not be rotated in such a Panchayat Samiti where the population of that category is less than 5% of the total population of that Panchayat Samiti."; andराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932 4071 (c) after sub-rule (8), the following sub-rule shall be inserted, namely:- "(8-A) Notwithstanding anything contained in these rules, the roster of reservation of offices shall operate from the initial stage for the elections to be held after the commencement of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Amendment Rules, 2010 as if the said elections are being conducted for the first time under sub-rule (8) and thereafter, the reservation of offices shall be rotated to different Panchayat Samitis under this rule.".
19. Amendment of rule 89.—In rule 89 of the said rules,-
(a) in sub-rules (5) and (7), for the words and sign "one-third", wherever these occur, the words and sign "one-half" shall be substituted;
(b) in sub-rule (8), the brackets and words "(and the office earlier reserved shall be kept open to the members of the general category)" shall be deleted and after the existing proviso, the following proviso shall be added, namely : -
"Provided further that the reservation for a particular category shall not be rotated in such a Zila Parishad where the population of that category is less than 5% of the total population of that Zila Parishad."; and
(c) after sub-rule (8), the following sub rules shall be inserted, namely:-
"(8-A) Notwithstanding anything contained in these rules, the roster of reservation of offices shall operate from the initial stage for the elections to be held after the commencement of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Amendment Rules, 2010 as if the said elections are being conducted for the first time under sub-rule (8) and thereafter, the reservation of offices shall be rotated to different Zila Parishads under this rule.".
20. Amendment of Form-11, Form-12 and Form-13.—In Form-11, Form-12 and Form- 13 appended to the said rules, for the signs, words and figure "…….day of 19…." , the signs, words and figure "…….day of 20…." shall be substituted.
21. Substitution of Form-15.—For Form-15 appended to the said rules, the following shall be substituted, namely :-
"FORM-15 [See rule 21 (1)] NOTICE OF FINAL PUBLICATION OF ELECTORAL ROLL
It is hereby notified for public information that the additions/deletions and corrections ordered by the Revising Authority/Appellate Authority to the draft electoral roll for Constituency No.……… (Constituency) of Gram Panchayat/Panchayat Samiti/ Zila Parishad…………… has been incorporated in the said draft roll or list of such amendments has been prepared in accordance with the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Rules, 1994 and a copy of the electoral roll so corrected alongwith list of amendments has been published finally.
Registration Officer.
Place …………………… Date ……………………
4072 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 193222. Insertion of Form-28A, Form-28B, Form-28C, Form-28D and Form-28E.— After Form-28 appended to the said rules, the following Form-28A, Form-28B, Form-28C, Form-28D and Form-28E, shall be added, namely:-
"FORM-28A
[See rule 49-B]
LETTER OF INTIMATION TO RETURNING OFFICER
To The Returning Officer, Panchayat…………., Development Block……… District…………(H.P.)
Sir,
I am a voter on election duty within the same Block and my name is entered at Sr. No.…… of the electoral roll for ward No…… of Gram Panchayat………………Panchayat Samiti…………. Zila Parishad ………….
I intend to cast my vote at the ensuing elections to the said Panchayats from ward No……… of Gram Panchayat……………….
Yours faithfully, Place……………. Date……………
__________
FORM-28B [See rules 49-D(1) (a), 49-E (2) and 73-A (3) & (6)] DECLARATION BY ELECTOR
Election to the..........
(This side is to be used only when the elector signs the declaration himself)
I hereby declare that I am the elector to whom the poll duty ballot paper bearing serial number............has been issued at the above election.
Signature of elector.
Date.................... Address...............
Attestation of signature
The above declaration has been signed in my presence by...............(elector) who is personally known to me/has been identified to my satisfaction by..........(identifier) who is personally known to me.
Signature of Attesting Officer.
Signature of identifier, if any..................... Designation................ Address............. Date.......................
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932 4073FORM-28C [See rules 49-D(1)(b) and 73-A (5)&(6)] COVER FOR POLL DUTY BALLOT PAPER (Put only one Ballot Paper)
A.
NOT TO BE OPENED BEFORE COUNTING *Election of ..................(Name of office of Panchayat for which elections are to be held) from............ Constituency. POLL DUTY BALLOT PAPER Serial number of ballot paper………
*Appropriate particulars of the election to be inserted here.
_______
FORM-28D [See rules 49-E(1)(c) and 73-A(5)] LARGE COVER FOR POLL DUTY BALLOT PAPERS
B. ELECTION-IMMEDIATE
POLL DUTY BALLOT PAPER COVER NOT TO BE OPENED BEFORE COUNTING
To The Returning Officer For election of ..................(Name of office of Panchayat for which elections are to be held) from............ * Constituency. Signature ……………........... of sender ...........……………
*Returning Officer to insert here the name of the appropriate Constituency of the Gram Panchayat.
_________
FORM-28E [See rules 49-E(1)(d) and 49-G(1)] INSTRUCTIONS FOR GUIDANCE OF ELECTORS
(To be used at an election to the Panchayats)
Election to the*...........from the..............................……………………………
The persons whose names are printed on the ballot paper sent herewith are candidates at the above election. Record your vote by placing clearly a mark opposite the name of the candidate to whom you wish to cast your vote.
The mark should be so placed as to indicate clearly and beyond doubt to which candidate you are casting your vote. If the mark is so placed as to make it doubtful to which candidate you have cast your vote, your vote will be invalid.
4074 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932The number of members to be elected is one. Please remember that you have only one vote. Accordingly you should not vote for more than one candidate. If you do so, your ballot paper will be rejected.
Do not put your signature or write any word or mark any mark, sign or writing whatsoever on the ballot paper other than the mark required to record your vote.
After you have recorded your vote on the ballot paper, place the ballot paper in the smaller cover marked 'A' sent herewith. Close the cover and secure it by seal or otherwise.
You may then sign the declaration in Form 28-B.
After your declaration has been signed and your signature has been attested, place the declaration in Form 28-D as also the smaller cover marked 'A' containing the ballot paper in the larger cover marked 'B'. After closing the larger cover, deliver it to the Returning Officer or the Officer authorized in this behalf by the State Election Commission personally.
You have to give full signature in the space provided on the cover marked `B'.
* Appropriate particulars of the election, to be inserted here.
You must ensure that the cover is delivered to the Returning Officer or the Officer authorized in this behalf by the State Election Commission before**.................... **on....................................
Please note that —
(i) if you fail to get your declaration attested or certified in the manner indicated above, your ballot paper will be rejected; and
(ii) if the cover reaches the Returning Officer or the Officer authorized in this behalf by the State Election Commission after**.........................on the**........... ......................your vote will not be counted.
______________________________* *(Here specify the hour and date fixed for the commencement of counting of votes).
23. Amendment of Form-33, Form-37, Form-39 and Form-43.—In Form-33, Form-37, Form-39 and Form-43 appended to the said rules, for the signs, words and figure "…….day of 19…." , the signs, words and figure "…….day of 20…." shall be substituted.
By order, Sd/- Secretary (Panchayati Raj).
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932 4075HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION SHIMLA
NOTIFICATION
Shimla, the 23rd August, 2010
No. HPERC/Secy/151.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 92 and clause (zl) of sub-section (2) of section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), and all other powers enabling it in this behalf, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, after previous publication, makes the following regulations to amend the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business ) Regulations, 2005, published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extraordinary), dated 14th January,2005, namely :-
REGULATIONS
1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) (Sixth Amendment) Regulations, 2010.
(2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Amendment of regulation 5.—In regulation 5 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2005 :-
(a) in sub-regulation (4) –
(i) for the words "TRUTH TRIUMPHS", the words in devnagri script "हि0 प्र0 विद्युत विनियामक आयोग" shall be substituted; and
(ii) for the existing emblem of the Commission, the following emblem shall be substituted, namely:-
(b) in sub-regulation (5), for the existing emblem appearing in flags to be displayed on the mount of staff car of the Chairperson and of the Members, the following emblem shall be substituted, namely :-
By the order of the Commission -Sd- Secretary.
4076 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932लोक निमालोक निमालोक निमालोक निर्माण विभार्गण विभार्गण विभार्गण विभाग
शुद्धि पत्र
शिमला-2, 23 अगस्त, 2010
सं0 पी0बी0डब्ल्यू0सं0 पी0बी0डब्ल्यू0सं0 पी0बी0डब्ल्यू0सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0)एफ(5) 117/2009 (बी0)एफ(5) 117/2009 (बी0)एफ(5) 117/2009 (बी0)एफ(5) 117/2009....--------इस विभाग द्वारा दिनांक 24-07-2010 को जारी भू अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 6 व 7 के अन्तर्गत समसंख्यक अधिसूचना ( गांव जोघो तहसील नालागढ़, जिला सोलन) में खसरा न0 799/473/1 का रकवा ''''''''1-1 बीघा'''''''' के स्थान पर ''''''''1-11 बीघा'''''''' पढ़ा जाए।
आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।
--------
HIGHER EDUCATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla, the 23rd August, 2010
No. EDN-A-Kha (1)-12/2007.—In supersession of this Department Notification of even number dated 18.8.2008, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order to issue the revised Norms/Guidelines for the grant of NOC (NO Objection Certificate) to the various Societies/ Trusts/ Institutions to start courses in the State as per "Annexure-X" in the private sector as mentioned below:-
(i) Graduate Courses in Arts, Science, Media/Journalism, Commerce, Sanskrit, Law including BBA, BCA and other courses affiliated to H.P. University and recognized by U.G.C.
(ii) Postgraduate Courses in Arts, Science, Media/Journalism, Commerce, Sanskrit, Law, Business Administration including PGDCA and other courses affiliated to H.P. University and recognized by U.G.C.
The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order that the above norms and guidelines shall come into force with immediate effect. However, if such courses are already running by privately managed Institutions in the State of Himachal Pradesh shall have to comply with the provisions contained in the norms and standards within one year.
The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order that the above norms and guidelines shall come into force with immediate effect.
By order, Sd/- Principal Secretary (Education).
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932 4077 ANNEXURE-XNORMS FOR THE INTRODUCTION OF COURSES/ PROGRAMMES SUCH AS GRADUATE COURSES IN ARTS, SCIENCE, COMMERCE, LAW, SANSKRIT INCLUDING BBA & BCA AND POST GRADUATE COURSES INCLUDING PGDCA IN THE PRIVATE SECTOR.
1. These Norms/guidelines apply to undermentioned Courses:-
(i) Graduate Courses in Arts, Science, Media/Journalism, Commerce, Law, including BBA, BCA and other courses affiliated to H.P. University and recognized by the UGC.
(ii) Post Graduate Courses in Arts, Science, Media/Journalism, Commerce, Law, Business Administration including PGDCA and other courses affiliated to H.P. University and recognized by the UGC.
(iii) Graduate & Postgraduate Courses in Sanskrit.
These Norms & Guidelines do not apply to the Courses which relates to
other Departments like:
(i) Technical & Professional courses including MCA .
(ii) Undergraduate & Postgraduate courses in Biotechnology/ Microbiology/ Biochemistry etc.
(iii) Medical Courses including B.Sc.(Nursing).
2. The Course Unit means a course in each subject with an intake of 60 students or part thereof in undergraduate and an intake of 30 students or part thereof in Postgraduate.
3. Application Fee.—Each application is to be made as per Form at Annexure B with its supporting documents as per Annexure C, D & E and accompanied with a bank draft of Rs. 25,000/- for each Course Unit (Non refundable) in favour of Director, Higher Education, Himachal Pradesh and is to reach the Director, Higher Education.
4. Fee Structure.—Fee Structure for above mentioned courses will be fixed by the H.P. University.
5. Endowment Fund.—A sum of Rs. 3.00 lac for each course unit is to be pledged to the Director of Higher Education as a security deposit to ensure compliance of the norms in general area and Rs. 1.00 lac where no college in Government or Private Sector is situated within the radius of 10 KMs,.
6. Land and Buildings.—The applicant must have land and building as under:-
(a) For Establishment of a new Private College, land measuring atleast 3750 sq. meters/5Bighas/10 Kanals is required and there shall be open ground space for extracurricular activities of minimum 500 square meters. Existing Private Colleges will not be considered for additional courses if these are running in residential area or does not fulfill the above mentioned requirement.
4078 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932 (b) The built up area should be at least 500 square meters and sitting space perstudent should be at least 10 square feet.
(c) The Society/ Trust should have in possession required land on the date of application. The land free from all encumbrances could be either on ownership basis or on lease from Govt./Govt. institutions or private party for a period of not less than 30 years.
(d) One class room of minimum 60 sq. meter size for each course unit of undergraduate and 40 square meter for each course unit of postgraduate.
(e) One common Seminar room with the facility of LCD Projector and seating capacity of atleast 60 students.
(f) The over all built up area should not be less than 5 sq. mtrs per student.
7. IT Equipment.—A Well equipped computer lab with computer student ratio of atleast 1:20 subject to a minimum of 10 computers. The college should have unlimited Broadband internet connection. In addition to this for BCA course an additional lab of 20 computers with unlimited Broadband internet connection is required for IIIrd year students.
8. Library.—Purchase books and journals including subscription thereof at least worth Rs.50,000 per course units in the first year and undertaking to purchase books and journals of Rs. 50,000 per course units annually in the next two years.
9. Teaching Staff.— Give an undertaking to appoint teachers on merit by advertising the vacancies in at least two prominent newspapers and making recruitment in accordance with the norms laid down by the affiliating University/body. The management concerned shall make a provision to cover its employees under EPF scheme as required.
10. Special requirement.—(i) To start Law classes the applicant must fulfill the norms of Bar Council of India and the affiliating University in addition to the requirements at Sr. No.6 (a) & (b).
(ii) Undertake to construct an Auditorium with a minimum sitting capacity of 300 persons within three years.
11. Procedure.—(a) An Inspection Committee comprising of following members will inspect and evaluate the proposal :-
1. Chairman- Additional Director/ Jt. Director/ OSD of Directorate of Higher Education.
2. Member- Principal of a College nominated by Director of Higher Education.
3. Member- SDM or his nominee not below the rank of Naib Tehsildar.
4. Member- A Nominee of the S.E. HPPWD of the concerned area not below the rank of Assistant Engineer.
(b) The Committee shall submit its report to the Director of Higher Education containing photographs of position of infrastructure available and ongoing construction work, who alongwith his recommendation will forward it to the Government. On receipt of the report andराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932 4079 recommendations if the Government is satisfied that it is advisable to allow the opening of an Institution/introduction of course, NOC will be given.
12. Validity.— NOC issued will be valid for a period of three years. If the concerned Society/Trust/Institution fails to start the courses within three years, NOC issued shall automatically deemed to be cancelled.
13. Closure of the Institute.—A notice of three months before the beginning of next academic session to be given to the Government for closure of an Institute/ or a course. However the institute should make alternative arrangement for completion of Course.
14. Other Conditions.—(i) In the first year not more than three undergraduate courses with maximum intake of 60 students in each course will be permitted.
(ii) The Institute will follow the reservation guidelines of the Government of Himachal Pradesh.
(iii) The institution have to create its own Website.
(iv) The fee structure, including price of Prospectus, details of infrastructure like, building, IT faculties, labs, sports facilities etc., names, qualification and experience of the faculties, list of books and periodical subscribed, details of management, details of courses in the institute, results of each subject in the last five years are to be put up on the website of the Institute.
(v) The Fee to be charged from the students for a session can not be increased during the mid session.
(vi) The Institution will be bound to implement the programmes/schemes of the State and Central Government as required.
(vii) Each Institute shall seek accreditation from an agency/ body which the Government may establish for the purpose. After five years of running the college, the management shall seek assessment and accreditation from the National Council for Assessment and Accreditation (NAAC).
(viii) The Institute will be bound to provide information/statistics as required.
(ix) The Institute will have to offer atleast 25% reservation in admissions to all courses to the students who are bonafide Himachalis on the basis of merit.
_________
ANNEXURE-B APPLICATION FOR GRANT OF NOC/ PERMISSION TO ESTABLISH /RUN COURSES/PROGRAMMES SUCH AS GRTADUATE COURSES IN ARTS, SCIENCE, COMMERCE LAW, SANSKRIT,MEDIA/JOURNALISM INCLUDING BBA & BCA AND OTHER POSTGRADUATE COURSSES INCLUDING PGDCA ETC. IN THE PRIVATE SECTOR.
A. General Particular/Information:
1. Name of the Institution: 2. Postal Address in full & Pin Code: 3. Telephone No./Fax No./E-mail:
4080 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 19324. Nearest Town with Distance in Kms. If located in rural area. 5. Name of the Course: 6. No. of Units/Intake proposed (including whether it is for new programme Or for additional intake in a recognized programme: 7. Academic year(including the month) From which the programme is proposed: 8. Type of affiliating/examinning body: 9. Type of Institution(Boys/Girls/Co-education) 10 Detail of application fee: (a) Amount: (b) Draft No. & date: (c) Name of the Bank:
B. Type of Management:
1. Indicate if the Institution is to be Managed by the Society/Trust/Board. A copy each of the certificate of Registration, Memorandum of Association/Bye-laws/etc. Should be attached)
C. Infrastructural Facilities:
1. Indicate if land is available in the Name of the Institution either on Ownership or on long term lease basis.
2. If the course is proposed to be started in A building already constructed following Details/documents may be furnished:-
(a) Approved building plan with the detailsof area floor/room wise (b) Total plinth area (c) Completion certificate from the local authority.
3. If a building is yet to be constructed, the following Details/documents should be furnished:
(a) Site Plan (b) Approved building plan with details of area floor/room wise. (c) Date of commencement of construction (d) Likely date of completion of construction
4. Pending construction of own building, details of Building(s) identified for starting the course
5. If more than one building has been identified, Distance from one building to the other be given.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932 4081 6. Usable area of the building (s) in sq. mtrs.7. Are water, electricity and toilet facilities available?
8. Location of the building-whether residential or Non-residential?
9. Following specific details of accommodation may be furnished:-
No. of Rooms Area in sq. mtrs. Classrooms:
Principal Room:
Faculty Room:
Library:
Learning Resource Center:
Office Room:
Store Room:
Hall
Common Room:
Canteen:
Laboratories:
Hostel(Separate for boys & Girls):
Others:
10. Give details of space available for outdoor(Play ground etc.)/Indoor games:
11. Give full details of furniture available etc.
D. Curriculum Transaction:
Indicate the steps that are being taken for recruiting teaching staff and non- teaching staff for the course( give the procedure of recruitment and composition of selection committee).
E. Instructional Facilities:
1. Details of laboratory facilities such as Science laboratory/Psychology laboratory/Education technology and media laboratory along with available equipment and software and hardware facilities may be given:
(a) Science Laboratory:
(b) Psychology laboratory
(c) Education technology and media laboratory
2. Give details of laboratory equipment, Computer Hardware and Software and other teaching aids.
4082 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932 3. Following details may be furnished:(a) Details of playfields/multipurpose hall/gymnasium for indoor sports.
(b) Details of various equipment for games and sports.
(c) Facilities of health education and anatomy and psychology lab alongwith the details of equipment.
4. Give details of books, magazines, journals, audio visual aids, teaching aids and play materials.
F. Finance:
1. Indicate the sources of finance and funds available for running the Institution/programme.
2. Has the institution provide endowment funds? Original Fixed Deposit Receipts towards endowment Fund amounting to Rs. 3.00/1.00 lacs be enclosed.
G. Other Information:
1. Details of other courses if any, being run by the Institution:
Name of Course Intake Duration Affiliation/Examination body 2. Details of other Institutions, If any, being rung by the Society/Trust/Board:
Name of the Institution Course conducted
Place: Signature, Name & Designation of the Date: Applicant with seal of the Institution _________
ANNEXURE-C LIST OF ESSENTIAL DOCUMENTS TO BE ATTACHED WITH THE APPLICATION FOR THE ISSUANCE OF NOC:-
(i) Prescribed Fee of Rs. 25,000/- (Non- refundable in the form of a crossed Demand Draft payable to the Director Higher Education, H.P. Shimla.
(ii) Undertaking in Non-Judicial Stamp Paper as per the Format given in Annexure-D (iii) Copy of Approved Building Plan.
(iv) Fixed Deposit receipt in original for Rs. 3.00 /1.00 lacs as Endowment fund.
(v) A copy each of the Certificate of Registration, Memorandum of Association and Bye laws in case the institution is managed by a Society/Trust/Board.
(vi) Copies of valid land documents along with a Land Title Certificate as per the format given in Annexure-E to be issued by a revenue officer not below the rank of the Tehsildar.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932 4083(vii) A sworn affidavit verifying the contents given in the application form and the documents attached therewith. The affidavit must be attested through a First Class Magistrate/SDM/ADM.
Note.—(a) If the application is found incomplete i.e. without all the essential documents, the institution may be asked to make good deficiencies in the application on or before the last date prescribed in the norms.
__________
ANNEXURE-D
UNDERTAKING
That I have read and understood the contents of the application and the same are true and correct on the basis of my personal knowledge and on the basis of records of the institution.
In connection with my/our application for grant of NOC/permission of..……………… (Name of the Institution) to conduct ________ course with ______intake/additional intake, and hereby undertake to comply with the following:-
(i) That infrastructural, instructional and other facilities has been/shall be provided as per the norms, standards and guidelines prescribed from time to time.
(ii) That admission to the Course will be made only after NOC is granted by State Government and affiliation is granted by the concerned University/Affiliating Body.
(iii) That the Management will make adequate funds available for providing satisfactory facilities and for proper programme implementation.
(Signature of the authorized designated authority alongwith his/her official position and office Seal).
Place: _______________
NAME IN BLOCK LETTERS Date: ________________
__________
ANNEXURE-E
LAND TITLE CERTIFICATE
(To be issued by a revenue officer not below the rank of the Tehsildar)
From ______________________________________ ______________________________________
To
The Principal Secretary(Education) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.
4084 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932 Subject: Land Title Certificate.On the request of____________________________________________________________ Trust/ Institution/ Society/ Board, I have examined the various land documents/ records pertaining to the following land:
(1) Address______________________________________ _______________________________________
(2) Location______________________________________
(3) Area/ Measurement_____________________________
After careful examination of the documents and satisfying myself, I certify that the above mentioned land is presently in the Name /Title of __________________________________ Society/ Trust/Institution/ Board.
Further it is clarified that there are no restrictions for construction of building to be used for Teacher Education Course.
Place: Date:
Name: Address:
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