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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 112, 27 August 2010

Published 27 August 2010

Gazette no.
112
Gazetteid
112/GAZETTE/2010-27/08/2010
Identifier
in.gazette.himachal.2010-08-27.112_gazette_2010-27_08_2010
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, शुक्रशुक्रशुक्रशुक्रववववारारारार, , , , 22227777 अगस्तअगस्तअगस्तअगस्त, 2010, 2010, 2010, 2010////5555 भाद्रपदभाद्रपदभाद्रपदभाद्रपद,,,, 1932 1932 1932 1932

हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार

बहुउबहुउबहुउबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 अगस्त, 2010

संख्यासंख्यासंख्यासंख्या विद्युत-छ- विद्युत-छ- विद्युत-छ- विद्युत-छ-((((5555))))-20/2009-20/2009-20/2009-20/2009....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल बाना कोटी, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है, अतएवः एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

112-राजपत्र/2010-27-8-2010 (4137) 4138 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अगस्त, 2010/5 भाद्रपद, 1932 2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है्र कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भूमि अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।

4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला उप तहसील गांव खसरा नम्बर रकबा ((((बीघों में) सिरमौर ददाहू बाना कोटी 352/281/1 10-14

286/2/1 15-5 312/1 56-12 286/1 7-12 285/1 1-3 284 5-12 कुल कित्ता-6 कुल कित्ता-6 कुल कित्ता-6 कुल कित्ता-6 कुल रकबा-96-18 बीघाकुल रकबा-96-18 बीघाकुल रकबा-96-18 बीघाकुल रकबा-96-18 बीघा

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।

------

बहुउबहुउबहुउबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 अगस्त, 2010

संख्या विद्युत-छ-संख्या विद्युत-छ-संख्या विद्युत-छ-संख्या विद्युत-छ-((((5555))))-28/2009-28/2009-28/2009-28/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल चलोगा व्यास, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है, अतएवः एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निर्देश दिया जाता है। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अगस्त, 2010/5 भाद्रपद, 1932 4139 3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भूमि अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।

4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर रकबा ((((बीघों में) सिरमौर राजगढ़ चमोला व्यास 131/45/1/1 0-6

45/7/1 3-16

42/9 2-6

127/42/5/2 4-4

42/4/2 3-3

42/4/1 1-10

42/3 2-11

42/2 2-7

42/1 6-2

40/1/3 4-2

40/1/2 0-18

40/1/1 2-1

112/40 1-7

113/40 1-16

114/40 3-0

155/109/94 1-17

156/109/94/1 1-2

154/109/94/1 6-3

153/109/94/1/1 4-2

108/94/39/1 6-15

95/39/5/1 2-4

95/39/4/1 0-14

125/95/39/3/2/1 0-4

95/39/2/1 0-5

38 0-10

107/37 1-2

106/37 1-2 कुल कित्ता-कुल कित्ता-कुल कित्ता-कुल कित्ता-27 कुल रकबा कुल रकबा कुल रकबा कुल रकबा – 65-9 बीघाबीघाबीघाबीघा

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।4140 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अगस्त, 2010/5 भाद्रपद, 1932 बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 अगस्त, 2010

संख्या विद्युत-छ-संख्या विद्युत-छ-संख्या विद्युत-छ-संख्या विद्युत-छ-((((5555))))-21/2009-21/2009-21/2009-21/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल दीद बगड़, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है, अतएवः एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है्र कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भूमि अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।

4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला उप तहसील गांव खसरा नम्बर रकबा ((((बीघों में) सिरमौर ददाहू दीदबड़ग 604/482/1 10-8

602/482/1 9-2

605/482/1 12-8 653/493/1 7-12 730/586/480 12-10 731/586/480/1 6-12 603/482/1 12-15 609/482/1 20-17 704/607/482/1 9-11 702/601/482/1 18-15 484/1/1 2-4 592/481 1-11 606/482/1 13-14 654/493/1 15-0 709/660/493/1 2-8 644/493/1 6-15 647/493/1 18-2 651/493/1 19-12राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अगस्त, 2010/5 भाद्रपद, 1932 4141 708/660/1 32-14 706/686/493/1 37-17 475/1 0-15 583/479/1 7-14

585/480/1 45-15 कुल कित्ता-कुल कित्ता-कुल कित्ता-कुल कित्ता-23 कुल रकबाकुल रकबाकुल रकबाकुल रकबा– 324-11 बीघाबीघाबीघाबीघा

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।

------

बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 अगस्त, 2010

संख्या विद्युत-छ-संख्या विद्युत-छ-संख्या विद्युत-छ-संख्या विद्युत-छ-((((5555))))-29/2009-29/2009-29/2009-29/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल कोटला मांगन, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है, अतएवः एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है्र कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भूमि अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।

4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला उप तहसील गांव खसरा नम्बर रकबा ((((बीघों में) सिरमौर राजगढ़ कोटला मांगन 759/471/1 0-12 760/471/1 6-17 765/471/1 2-3 766/471/1 1-17

767/471/1 17-54142 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अगस्त, 2010/5 भाद्रपद, 1932 825/813/778/473/1 41-16

825/813/778/473/2 2-10

473/1 13-0

713/476 41-14

838/475 1-18

839/475 0-13

840/475 0-13

841/475/1 1-0

841/475/2 1-19

876/768/473 0-3

877/768/473 0-2

878/768/473 0-2

879/768/473 0-4

880/768/473 1-8

881/768/473/1 0-4

881/768/473/2 1-11

882/768/473 2-8

769/473 3-12

790/516/1 3-8

492/1 5-16

814/784/489 5-0

815/784/489/1 21-4

815/784/489/2 0-9

888/783/489 0-6

889/783/489 0-15

853/546/487 0-5

854/546/487 0-11

855/546/487 0-1

856/546/487 0-1

857/546/487 0-8

736/545/487 1-0

737/545/487 1-7

779/486 0-10

780/486 0-9

781/486 0-3

782/486 0-11

488 2-12

474/1 0-19

824/813/778/473 0-2 कुल कित्ता-कुल कित्ता-कुल कित्ता-कुल कित्ता-44 कुल रकबा कुल रकबा कुल रकबा कुल रकबा – 189-8 बीघाबीघाबीघाबीघा

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अगस्त, 2010/5 भाद्रपद, 1932 4143 बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

24 अगस्त, 2010

संख्या : विद्युसंख्या : विद्युसंख्या : विद्युसंख्या : विद्युतततत....-छ--छ--छ--छ-((((5555))))-18/2010-18/2010-18/2010-18/2010....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि M/s Indo Arya Central Transport Limited जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (ई) के अन्तर्गत एक कम्पनी है के द्वारा अपने व्यय पर कम्पनी के प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल कठवाड़, बटरूण्डी व चचोगा, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हि0प्र0 में चान्जू-1 जल विद्युत परियोजना के लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) चुराह, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हि0प्र0 के समक्ष अपनी आपति दर्ज कर सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील ग्राम खसरा नं0 रकवा (बिघों) में चम्बा चुराह कठवाड़ 563/224 04-14-00 560/222 03-14-00 बठरूंडी 529/1 00-08-07 499/1 00-16-19 486/1 00-12-07 508/1 00-10-10 502/1 00-04-02 505/2 04-06-07 500/1 00-14-10 500/2 00-08-05 503 00-00-09 503/1 01-15-09 484/1 00-15-15 504 00-00-09 506/1 01-12-00 888/830/1 00-06-00 485/1 00-05-00 485 01-18-14 493/1 00-01-034144 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अगस्त, 2010/5 भाद्रपद, 1932 487 00-05-00 488 00-07-00 489 00-05-00 507/1 00-16-10 491 00-04-00 चचोगा 396 01-18-00 335/1 00-02-08 335/2 00-00-17 335/3 00-00-18 470/336/1 00-06-18 470/336/2 00-03-12 470/336/3 00-07-04 470/336/4 00-02-10 394/1 00-06-18 394/2 00-13-13 394/3 00-06-12 394/4 00-02-04 387/1 01-15-00 388 00-16-00 431/393 02-13-00 कित्ता कित्ता कित्ता कित्ता = 39 कुल रकवा- कुल रकवा- कुल रकवा- कुल रकवा- 34-17-10 बीघ्बीघ्बीघ्बीघााााााा

आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

---------

बहुउद्देशीय परियोजनाएंबहुउद्देशीय परियोजनाएंबहुउद्देशीय परियोजनाएंबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

24 अगस्त, 2010

संख्या : विद्युतसंख्या : विद्युतसंख्या : विद्युतसंख्या : विद्युत-छ--छ--छ--छ-((((5555))))-10/2008--10/2008--10/2008--10/2008-I....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि मै0 के यू हाईड्रोपावर प्राईवेट लिमिटेड, नजदीक शिक्षा बोर्ड कलोनी, ग्राम व डाकघर सिद्धपुर, तहसील धर्मशाला, जिला कांगडा (हि0प्र0) जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (ई) के अन्तर्गत एक कम्पनी है के द्वारा अपने व्यय पर कम्पनी के प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल मुलथान, छेरना, पोलिंग, खडीमलांह तथा स्वाड, उप-तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के लम्बाडग जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतू भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अगस्त, 2010/5 भाद्रपद, 1932 4145 4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा- 5ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

5. भूमि के रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता-एवं-उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला उप-तहसील ग्राम खसरा नं0 रकवा (हैक्टेयर) में कांगडा मुलथान मुलथान 313 00-17-21 1350 00-00-66 1351 00-00-74 1352 00-00-22 1353 00-00-18 1354 00-00-30 1355 00-00-31 1356 00-00-38 1357 00-00-35 1358 00-00-63 1359 00-00-52 1361 00-00-45 1362 00-00-66 1374 00-00-84 1375 00-02-06 1383 00-03-06 1384 00-05-05 1386 00-08-23 1502 00-00-42 1521 00-00-18 1522 00-00-14 1523 00-02-25 1611 00-00-58 1612 00-01-60 1613 00-00-64 1615 00-01-36 1616 00-00-92 1617 00-00-98 1618 00-00-24 1619 00-00-15 1620 00-00-30 1623 00-02-52 1624 00-01-44 1626 00-01-70 1680 00-05-37 1482 00-00-58 1491 00-00-45 1492 00-00-65 1493 00-00-30 1494 00-00-324146 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अगस्त, 2010/5 भाद्रपद, 1932 1496 00-00-24 1505 00-00-20 1506 00-00-47 1507 00-00-72 1508 00-00-20 1509 00-00-30 1510 00-00-48 1511 00-00-18 1512 00-00-39 1513 00-00-48 1514 00-00-45 1515 00-00-46 1516 00-00-84 1517 00-00-70 1518 00-00-37 1519 00-00-25 1553 00-00-28 1568 00-00-20 1741 00-00-36 1742 00-00-10 1743 00-00-42 1744 00-00-54 1745 00-00-24 1753 00-00-20 1754 00-00-10 1755 00-00-18 1756 00-00-36 1757 00-00-36 1758 00-00-30 1759 00-00-15 1760 00-01-33 1761 00-00-18 1762 00-00-36 1763 00-00-55 1764 00-00-15 1766 00-00-42 1768 00-00-37 1769 00-00-34 1770 00-00-44 1771 00-00-40 1772 00-00-26 1773 00-00-24 1774 00-00-32 1776 00-00-48 1777 00-00-23 1778 00-00-28 1779 00-00-53 1780 00-00-99 1781 00-00-67 1782 00-00-40 1783 00-00-32 1784 00-00-22राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अगस्त, 2010/5 भाद्रपद, 1932 4147 1785 00-00-36

1786 00-00-47

1787 00-00-28

1788 00-00-32

1789 00-00-50

1790 00-01-14

1760/1 00-00-27 छेरना 1930 00-00-75 1931 00-02-02

1932 00-00-48

1934 00-00-15

1935 00-01-35

1973 00-00-35

1974 00-01-09

1976 00-01-04

1977 00-00-46

1978 00-00-60

2006 00-04-69

2055 00-08-03

2081 00-05-10

2082 00-03-38

2083 00-04-12

2089 00-10-27

2090 00-01-18

2091 00-00-88 पोलिंग 6032 00-00-60 6050 00-00-65

6058 00-00-45

6059 00-00-59

6064 00-02-29

6065 00-00-62

6066 00-00-82

6068 00-08-28

6069 00-02-70

6071 00-01-83

6072 00-00-88

5987/1 00-02-69

5989/1 00-02-27 खड़ीमलांह 27 00-04-21 स्वाड़ 1084 00-19-30 कित्ता कित्ता कित्ता कित्ता = 132 132 132 132 (01-82-40 हैक्टेयर01-82-40 हैक्टेयर01-82-40 हैक्टेयर01-82-40 हैक्टेयर)

आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव (विद्युत)।4148 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अगस्त, 2010/5 भाद्रपद, 1932 बहुउद्देशीय पबहुउद्देशीय पबहुउद्देशीय पबहुउद्देशीय परियोजनाएरियोजनाएरियोजनाएरियोजनाएंंंं एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

24 अगस्त, 2010

संख्या ः विद्युतसंख्या ः विद्युतसंख्या ः विद्युतसंख्या ः विद्युत-छ--छ--छ--छ-((((5555))))-10/2008--10/2008--10/2008--10/2008-II.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि मै0 के यू हाईड्रोपावर प्राईवेट लिमिटेड, नजदीक शिक्षा बोर्ड कलोनी, ग्राम व डाकघर सिद्धपुर, तहसील धर्मशाला, जिला कांगडा (हि0प्र0) जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (ई) के अन्तर्गत एक कम्पनी है के द्वारा अपने व्यय पर कम्पनी के प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल लुवाई, उप-तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के लम्बाडग जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतू भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा- 5ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

5. भूमि के रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता-एवं-उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला उप-तहसील ग्राम खसरा नम्बर रकवा (हैक्टेयर) में कांगडा मुलथान लुवाई 2004 00-03-41 2530/1 00-01-67 2675 00-03-05 2735 00-00-56 2643 00-00-54 2664 00-01-95 2584 00-00-52 2692 00-00-55 2723 00-00-46 2739 00-00-24 2691 00-01-08 2737 00-00-15 2738 00-00-52 2015 00-00-68 2674 00-01-57 2689 00-00-68 2690 00-00-34राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अगस्त, 2010/5 भाद्रपद, 1932 4149 2655 00-00-27 2656 00-00-12 2657 00-00-24 2665 00-01-29 2666 00-01-04 2589 00-00-37 2023/1 00-01-44 2588 00-00-89 2595 00-00-96 2661 00-00-54 2651 00-00-72 2727 00-00-56 2654 00-00-55 2734 00-01-69 2591 00-01-28 2575 00-00-42 2577 00-00-56 2653 00-00-21 2576 00-00-88 2578 00-00-15 2572 00-02-33 2652 00-00-28 1999 00-00-10 2007 00-01-08 2574 00-00-37 2594 00-01-09 2730 00-00-76 2746 00-00-70 2593 00-00-30 2008 00-00-72 2731 00-00-98 2009 00-00-66 2592 00-00-42 2668 00-00-72 2580 00-00-88 2016 00-00-84 2585 00-00-38 2586 00-00-72 2590 00-00-79 2673 00-00-32 2685 00-00-72 2005 00-00-76 2002 00-00-44 2740 00-00-27 2742 00-00-24 1997 00-00-78 2579 00-02-11 2729 00-00-40 2741 00-00-60 2648 00-00-30 2650 00-00-97 1998 00-00-644150 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अगस्त, 2010/5 भाद्रपद, 1932 2669 00-01-51

2743 00-00-24

1996/1 00-00-72

2000 00-00-18

2001 00-00-18

2670 00-00-46

2732 00-00-24

2733 00-00-18

2744 00-00-24

2003 00-01-02

2693 00-02-16

2694 00-00-39

2695 00-00-61

2006 00-00-60

2480/1 00-00-28

2612/1 00-00-99

2611/1 00-00-71

2686 00-00-85

2582 00-00-96

2542 00-00-46 2543 00-00-45 2583 00-01-09 2687 00-00-35 2688 00-00-30 2676 00-00-96 2663 00-01-26 2633 00-00-42

2677 00-00-78

2672 00-00-45

2671 00-00-34

2646 00-00-48

2013 00-00-79

2660 00-00-55

2662 00-00-29

2012 00-00-32

2647 00-00-30

2011 00-00-45

2010 00-00-22

2658 00-00-24

2659 00-00-21

2529 00-00-50

2753 00-00-97

2761 00-01-18

2752 00-01-35

2762 00-01-26राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अगस्त, 2010/5 भाद्रपद, 1932 4151 2763 00-01-83

2528 00-00-44

2527 00-00-52 2478 00-01-70

कित्ता कित्ता कित्ता कित्ता = 118 118 118 118 ((((00-87-80 हैक्टेयर00-87-80 हैक्टेयर00-87-80 हैक्टेयर00-87-80 हैक्टेयर))))

आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

------

लोक निर्मालोक निर्मालोक निर्मालोक निर्माण विभागण विभागण विभागण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 अगस्त, 2010

सं0 पी0बी0डव्ल्य0ू (सं0 पी0बी0डव्ल्य0ू (सं0 पी0बी0डव्ल्य0ू (सं0 पी0बी0डव्ल्य0ू (बी0बी0बी0बी0))))एफ(5)79/2010एफ(5)79/2010एफ(5)79/2010एफ(5)79/2010....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव दयान्डी मय कथान्डी, तहसील कोटखाई, जिला शिमला में मराथु - थरोला सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग (शिमला क्षेत्र) शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्‌ द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग (शिमला क्षेत्र) शिमला-3 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा (1) के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्बा ले सकते है।

4. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (शिमला क्षेत्र) शिमला-3 के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा न0 रकवा ( है0) में शिमला कोटखाई दयान्डी मय कथान्डी 111 0-05-82 कुल किता कुल किता कुल किता कुल किता = 1 1 1 1 0-05-820-05-820-05-820-05-82

आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।4152 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अगस्त, 2010/5 भाद्रपद, 1932

आवास विभागआवास विभागआवास विभागआवास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22, जुलाई, 2010

संख्या आवास-6 (एफ)संख्या आवास-6 (एफ)संख्या आवास-6 (एफ)संख्या आवास-6 (एफ) 5-9/20105-9/20105-9/20105-9/2010....--------यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-3 के खण्ड (सी0सी0) के अन्तर्गत राज्य सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक प्राधिकरण है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः महाल पटेवग तहसील व जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में आवास वस्ती के सेवरेज लाईन के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है । अतएव एतद्‌ द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि का उपरोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हो सकते है, की जानकारी के लिए भू-अजर्न अधिनियम, 1894 की धारा-4 के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोे करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते है ।

4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त क्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समार्हता, हि0 प्र0 आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण, निगम बिहार, शिमला-2 के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील मुहाल खसरा न0 रक्वा शिमला शिमला पटेवग

2193/1 3-50

2192/1 83-00

2233/1 5-50

2234/1 63-00

2227/1 1-80

किताकिताकिताकिता = 5 5 5 5 156-80156-80156-80156-80

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अगस्त, 2010/5 भाद्रपद, 1932 4153 आवास विभागआवास विभागआवास विभागआवास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 10, मई, 2010

संख्या आवास-6 (एफ)संख्या आवास-6 (एफ)संख्या आवास-6 (एफ)संख्या आवास-6 (एफ) 5-7/20085-7/20085-7/20085-7/2008....--------यतः हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण जोकि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-3 के खण्ड (सी0सी0) के अन्तर्गत राज्य सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक प्राधिकरण है, को अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः मौजा बडयात तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में आवास वस्ती के निर्माण हेतू निम्नलिखित विवरणी में विनिर्दिष्ट भूमि अर्जित करना अपेक्षित नहीं है।

अतः अब राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-48 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना समसंख्यांक दिनांक 13-07-2009 जिसके द्वारा मौजा बडयात, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदश में आवास वस्ती के निर्माण हेतू भूमि अर्जित की गई है, से अब निम्नलिखित भूमि की भू-अजर्न कार्यवाही से सहर्ष वापिस लेती हैं।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील मुहाल

खसरा न0 रक्वा बिलासपुर सदर बडयात

79 2-19-00 80 3-15-00 81 1-01-00 82 3-07-00 83 5-13-00 84 0-14-00 86 3-10-00 87 0-08-00 88 0-06-00 89 0-03-00 90 0-03-00 91 2-04-00 92 2-16-00 93 1-08-00 94 0-05-00 95 1-16-00 96 2-19-00 97 0-14-00 98 1-12-00 99 1-04-00 100 4-10-00 103 11-03-00 104 5-02-00 105 1-00-00 106 1-14-00 107 1-04-00 202/129 3-02-00 203/129 1-10-004154 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अगस्त, 2010/5 भाद्रपद, 1932 154 5-05-00 155 0-14-00 156 0-10-00 157 1-11-00 158 0-01-00 159 4-00-00 160 1-16-00 161 0-09-00 162 1-19-00 163 7-13-00 164 1-03-00 165 1-10-00 166 0-15-00 167 1-00-00 173 3-00-00 163/1 2-02-00 174 0-06-00 175 0-07-00 176 0-10-00 177 0-14-00 178 0-04-00 179 0-04-00 180 2-18-00 181 0-09-00 182 0-01-00

किताकिताकिताकिता = 53 53 53 53 105-03-00105-03-00105-03-00105-03-00

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।

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आवास आवास आवास आवास विभागविभागविभागविभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 मई, 2010

संख्या आवास-6 (एफ) 5-2/2008संख्या आवास-6 (एफ) 5-2/2008संख्या आवास-6 (एफ) 5-2/2008संख्या आवास-6 (एफ) 5-2/2008.--यतः हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण जोकि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-3 के खण्ड (सी0सी0) के अन्तर्गत राज्य सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक प्राधिकरण है, की अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः मौजा दौहन्दी तहसील सदर जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में आवास वस्ती के निर्माण हेतू निम्नलिखित विवरणी में विनिर्दिष्ट भूमि अर्जित करना अपेक्षित नहीं है ।

अतः अब राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-48 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना सम संख्यांक दिनांक 04-10-2008 व 28-07-2009 जिसके द्वारा मौजा दौहन्दी तहसील सदर जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मेें आवास वस्ती के निर्माण हेतू भूमि अर्जित की गई है, अब निम्नलिखित भूमि की भू-अजर्न कार्यवाही से सहर्ष वापिस लेती हैं ।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अगस्त, 2010/5 भाद्रपद, 1932 4155 विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी जिला तहसील मुहाल

खसरा न0 रक्वा मण्डी सदर मण्डी दौहन्दी

114 2-9-10 115 0-18-10 116 1-07-17 117 3-14-04 958/118 1-13-09 959/118 2-13-05 119 1-07-05 120 1-06-01 121 0-02-08 247 0-04-02 248 1-09-19 249 0-12-14 250 0-10-14 251 0-06-05 252 3-12-18 253 0-02-10 254 2-01-12 255 6-07-17 256 0-02-02 282 0-02-08 282/1 0-05-12 1130/284 0-15-08 1131/284 0-15-12 1089/285 0-12-12 1090/285 3-09-06 286 1-17-05 287 0-10-10 288 0-06-08 289 2-11-18 290 0-17-00 291 3-14-00 292 1-06-18 1133/293 1-08-15 1132/293 1-08-11 294 1-06-08 295 1-06-08 297 1-01-12 298 0-11-11 299 0-03-18 300 0-09-01 301 0-01-12 302 0-17-04 303 1-00-18 304 0-07-04 305 0-03-03 306 1-02-19 307 1-13-05 1120/308 0-08-12 1121/308 0-07-13 1122/308 0-06-13 309 0-06-164156 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अगस्त, 2010/5 भाद्रपद, 1932 311 1-19-03 311/1 1-07-00 1012/312 0-03-08 313 0-03-03 314 0-19-16 315 0-12-03 किताकिताकिताकिता = 57 57 57 57 67-06-1767-06-1767-06-1767-06-17

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव।

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HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

Education-A Section

CORRIGENDUM

Shimla-2, 12th August, 2010

No.EDN-A-B((7)-2/2008.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order to replace the Table – 5 of Notification of even no. dated 15-10-2009 issued by this department as under:—

Table-5

By order, SHRIKANT BALDI, Principal Secretary (Hr. Edu.).

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अगस्त, 2010/5 भाद्रपद, 1932 4157

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 25th August, 2010

No. EDN-A-B(14)2/2007.—Smt. Priyanka Dulta, Lecturer in English (College Cadre), Class-I (Gazetted) who was posted at Government College Theog vide her application dated 14-7- 2007 reqeusted to accord permission to go abroad i.e. U.S.A. to join her husband and the Government has granted the permission in her favour to visit abroad subject to the condition that she will visit during the vacation/earned leave and will not extend her leave etc. and in case she does not come back on the expiry of her leave sanctioned/authorized leave the disciplinary action will be taken against her for willfull absence. Though a period of more than 2 years has elapsed, but the said lecturer has not reported for her duties till date.

A show cause notice has been issued to her vide this department notice of even No. dated the 23rd March 2010 and the Principal GC Theog was directed to ensure that the said notice be delivered to her within a week at her address shown in the departure report. The Principal, GC Theog informed that the notice was posted under registered cover to Smt. Priyanka Dulta at her permanent address at 11, Kelston Estate, Shimla-171001 on 7th April 2010 but the same was received back undelivered on 19th April 2010. Another show cause notice has been issued vide this department notice of even no. dated 12th July 2010 to her and published in the Media ('Divya Himachal' dated 18th July 2010 and 'The Tribune' dated 20th July 2010) and also published in the Government Gazette on 14th July 2010 with the direction to the said lecturer to explain her position within fifteen days from the publication of this show cause notice before the process of termination from service is initiated as per rules.

Thereafter, an application dated 15-7-2010 has been received from Smt. Priyanka Dulta vide which she has stated that her prevailing family circumstances and certain immigration restrictions are not allowing her to join her duties soon and further requested that special leave of five years of without salary may kindly be extended otherwise her undertaking be considered as her resignation.

Smt. Priyanka Dulta, Lecturer in English, joined the Higher Education Department on 7-3-2007 and immediately after serving the department just for 14 days applied for medical leave on 21-3-2007. Thereafter, she again applied for extension of leave on 18-4-2007 on medical ground. Even then, Mrs. Priyanka Dulta, lecturer in English, did not join her duty and applied for extension of her leave on medical grounds vide her application dated 18-5-2007, 16-6-2007 & 14- 7-2007 and thereafter visited abroad w.e.f. 25.9.2007 and hence willfully absent till date. The said lecturer, served the Higher Education Department only for 14 days thus is a temporary Government Employee.

Therefore, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to accept the resignation of Smt. Priyanka Dulta, Lecturer in English (College Cadre), Class-I (Gazetted), who was posted at Government College Theog w.e.f. 25.9.2007.

By order, Sd/- Pr. Secretary (Hr. Edu.).

4158 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अगस्त, 2010/5 भाद्रपद, 1932

लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 अगस्त, 2010

सं0 पी0बी0डव्ल्यू0(बी0सं0 पी0बी0डव्ल्यू0(बी0सं0 पी0बी0डव्ल्यू0(बी0सं0 पी0बी0डव्ल्यू0(बी0)एफ(5)197/2009)एफ(5)197/2009)एफ(5)197/2009)एफ(5)197/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव कम्बल, काशना, व कलावन तहसील ठियोग जिला शिमला में कुठार-वासाधार सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग (शिमला क्षेत्र) शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखाक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (शिमला क्षेत्र) शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (है0) में शिमला ठियोग कम्बल 218 00-08-79 287 00-05-64 225 00-00-91 280 00-01-69 312 00-03-46 324 00-04-72 337 00-01-36 375 00-03-64 311 00-03-09 338 00-03-96 389 00-02-84 391 00-00-90 कुल किता = कुल किता = कुल किता = कुल किता = 12 12 12 12 00-41-0000-41-0000-41-0000-41-00 शिमला ठियोग काशना 323 00-03-06 386 00-02-35 391 00-02-23 324 00-04-59 392 00-06-50 439 00-02-65 कुल किता = कुल किता = कुल किता = कुल किता = 6 6 6 6 00-21-3800-21-3800-21-3800-21-38 शिमला ठियोग कलावन 504 0-01-35 510 0-05-49 511 0-04-91 कुल किता = कुल किता = कुल किता = कुल किता = 3 3 3 3 0-11-750-11-750-11-750-11-75

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अगस्त, 2010/5 भाद्रपद, 1932 4159 लोक निर्मालोक निर्मालोक निर्मालोक निर्माण विभागण विभागण विभागण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 अगस्त, 2010

सं0सं0सं0सं0 पी0बी0डव्ल्यू0 पी0बी0डव्ल्यू0 पी0बी0डव्ल्यू0 पी0बी0डव्ल्यू0 ( ( ( (बी0बी0बी0बी0))))एफ(5)189/2009एफ(5)189/2009एफ(5)189/2009एफ(5)189/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव सैन्ज, तहसील सुन्नी, जिला शिमला में शाननघाटी दाडगी मचरयाणा सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (शिमला क्षेत्र) शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्‌ द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (शिमला क्षेत्र) शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा न0 रकवा (है0) में शिमला सुन्नी सैन्ज 186 0-06-27 कुल किता कुल किता कुल किता कुल किता = = = = 1 1 1 1 0-06-270-06-270-06-270-06-27

आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

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ब अदालत श्री धर्म सिंह चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहडू़, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश श्री प्रेम प्रकाश शर्मा पुत्र श्री जिया लाल शर्मा, निवासी वार्ड नम्बर 2, नगर परिषद्‌ रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थी की पुत्री विदुषी का नाम नगर परिषद्‌ में पंजी—त किए जाने हेतु आवेदन-पत्र।

विषय उपरोक्त में प्रार्थी श्री प्रेम प्रकाश शर्मा पुत्र श्री जिया लाल शर्मा, निवासी वार्ड नम्बर 2, नगर परिषद्‌ रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी पुत्री विदुषी की जन्म तिथि 3-12-2006 है। परन्तु जन्म तिथि का पंजीकरण नगर परिषद्‌ रोहडू के कार्यालय में पंजी—त नहीं किया गया है तथा अब करवाना चाहता है। इस बारे प्रार्थी ने अपना शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया है। 4160 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अगस्त, 2010/5 भाद्रपद, 1932 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को प्रार्थी की पुत्री के जन्म का पंजीकरण नगर परिषद्‌ रोहडू के कार्यालय में पंजी—त करवाने बारे कोई भी एतराज हो तो वह दिनांक 20-9-2010 को या इससे पूर्व प्रातः 10 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी तथा पंजीकरण के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 21-8-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

धर्म सिंह चौहान,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

रोहडू़, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 27 August 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2010-08-27.112_gazette_2010-27_08_2010/. Archive identifier in.gazette.himachal.2010-08-27.112_gazette_2010-27_08_2010.