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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 113, 28 August 2010

Published 28 August 2010

Gazette no.
113
Gazetteid
113/GAZETTE/2010-28/08/2010
Identifier
in.gazette.himachal.2010-08-28.113_gazette_2010-28_08_2010
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, शनिशनिशनिशनिववववारारारार, , , , 22228888 अगस्तअगस्तअगस्तअगस्त, 2010, 2010, 2010, 2010////6666 भाद्रपदभाद्रपदभाद्रपदभाद्रपद,,,, 1932 1932 1932 1932

हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार

सििििंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 25 अगस्त, 2010

संख्याः सिंचसंख्याः सिंचसंख्याः सिंचसंख्याः सिंचाई 11-4ाई 11-4ाई 11-4ाई 11-40/2010-का0/2010-का0/2010-का0/2010-कांगड़ांगड़ांगड़ांगड़ा....--------यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव भेड़ी बालकरूपी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा में विश्राम गृह के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

113-राजपत्र/2010-28-8-2010 (4161) 4162 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अगस्त, 2010/6 भाद्रपद, 1932 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विस्विस्विस्विस्तृत विवरणीतृत विवरणीतृत विवरणीतृत विवरणी

जिला तहसील महाल /मौजा खसरा न0 क्षेत्र (हैक्टेयरों में) कांगड़ा जयसिंहपुर हार बालकरूपी/ 874/1 0-03-66 आलमपुर 875 (सालम) 0-12-34

किताकिताकिताकिता = 2 0-16-00

आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव ।

---------

सििििंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 25 अगस्त, 2010

संख्संख्संख्संख्याःयाःयाःयाः सिसिसिसिंचंचंचंचाई 11-42/2010-का ाई 11-42/2010-कांगड़ांगड़ांगड़ांगड़ा....--------यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि ाई 11-42/2010-का ाई 11-42/2010-का हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव कोसरी खास, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा में स्टोरेज टैंक तक सड़क के निर्माण हेतु भूूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अगस्त, 2010/6 भाद्रपद, 1932 4163 विस्तविस्तविस्तविस्तृत विवरणीृत विवरणीृत विवरणीृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा न0 क्षेत्र (हैक्टेयरों में)ेंं कांगड़ा जयसिंहपुर कोसरी खास 876/1 0-00-84 877/1 0-01-66 878/2/1 0-01-59 910/1 0-00-78 911 सालम 0-00-44 912/1 0-02-05 909/1 0-00-09 किताकिताकिताकिता = = = = 7 0-07-45

आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव ।

---------

सििििंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 25 अगस्त, 2010

संख्संख्संख्संख्याःयाःयाःयाः सिसिसिसिंचंचंचंचाई 11-41/2010-का ाई 11-41/2010-कांगड़ांगड़ांगड़ांगड़ा....--------यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि ाई 11-41/2010-का ाई 11-41/2010-का हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः महाल फकेड़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा में स्टोरेज टैंक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतदद्वारा यह अधिसूूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विस्तविस्तविस्तविस्तृत विवरणीृत विवरणीृत विवरणीृत विवरणी

जिला तहसील महाल खसरा न0 क्षेत्र (हैक्टेयरों में)ेंं कांगड़ा खुण्डियां फकेड़ 556/1 0-04-00

आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव ।4164 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अगस्त, 2010/6 भाद्रपद, 1932 सििििंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 25 अगस्त, 2010

संख्संख्संख्संख्याःयाःयाःयाः सिसिसिसिंचांचांचांचाईईईई 11-4411-4411-4411-44/2010-कांगड/2010-कांगड/2010-कांगड/2010-कांगड़ा़ा़ा़ा....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः महाल व मौजा गगवाल, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में शाहनहर परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. अत्याधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निदेश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा-5ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे ।

विस्तविस्तविस्तविस्तृत विवरणीृत विवरणीृत विवरणीृत विवरणी

जिला तहसील महाल खसरा न0 क्षेत्र/हैक्टेयर मीटर में कांगड़ा इन्दौरा गगवाल 793/1 0-00-18 824/1 0-02-53 804/1 0-05-18 805 0-01-02 821//1 0-01-81 807/1 0-01-00 818/1 0-01-31 811/1/1 0-02-28 811/1 0-04-00 813/1 0-03-08 593/1 0-09-68 599/1 0-04-05 598/1 0-01-05 596/1 0-02-35 71/1 0-01-10 70/1 0-02-98 60/1 0-01-14 59/1 0-01-71 57/1 0-01-32 58 0-02-44 51 0-01-34 50/1 0-01-46 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अगस्त, 2010/6 भाद्रपद, 1932 4165

43/1 0-01-32 42/1//1 0-01-43 941/42/1 0-02-29 942/42/1 0-01-31 943/42/1 0-00-97 54/1 0-01-44 939/41/1 0-00-27 940/41/1 0-00-98 940/41/3 0-00-20 944/42/1 0-02-59 938/37/1 0-07-89 953/7/1 0-03-48 954/7/1 0-00-27 5/1 0-17-34 3/1 0-09-78 2/1 0-08-64 1/1 0-05-85

किताकिताकिताकिता = 39 1-19-06

आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव ।

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सििििंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 25 अगस्त, 2010

संख्संख्संख्संख्याःयाःयाःयाः सिसिसिसिंचाई 11-39/2010-कांगड़ ंचाई 11-39/2010-कांगड़ाााा.--यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि ंचाई 11-39/2010-कांगड़ ंचाई 11-39/2010-कांगड़ हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः महाल घरथूूं उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा में स्टोरेज टैंक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।4166 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अगस्त, 2010/6 भाद्रपद, 1932

विस्विस्विस्विस्ततततृत विवरणीृत विवरणीृत विवरणीृत विवरणी

जिला तहसील महाल खसरा न0 क्षेत्र (हैक्टेयरों में) कांगड़ा थुरल घरथूं 37/1 0-02-80 किताकिताकिताकिता = 1 0-02-80

आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव ।

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सििििंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 25 अगस्त, 2010

संख्संख्संख्संख्याःयाःयाःयाः सिसिसिसिंचाई 11-14/2010-कांगडंचाई 11-14/2010-कांगडंचाई 11-14/2010-कांगडंचाई 11-14/2010-कांगड़ा़ा़ा़ा....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः महाल रियाली व वेला लुधियाड़चां, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा मेें शाहनहर परियोजना का किनारा के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अत्यावश्यक अपेक्षित है, अतएव एतद द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम,1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद द्वारा निर्र्देेश दिया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू- अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त अधिनियम की धारा (9) की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचांट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है । 4. भूमि रेखांक, का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना, फतेहपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विस्तृविस्तृविस्तृविस्तृत विवरणीत विवरणीत विवरणीत विवरणी

जिला तहसील महाल खसरा न0 क्षेत्र क्षेत्र हैक्टेयर में कांगडकांगडकांगडकांगड़़़़ाााा फतेहपफतेहपफतेहपफतेहपुर ुर ुर ुर रियालीरियालीरियालीरियाली 1969/2 0 04 00 1970/1 0 00 24 1975/1 0 01 16 2215/1 0 00 05 2220 0 01 44 2221/1 0 03 12 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अगस्त, 2010/6 भाद्रपद, 1932 4167

2224/1 0 00 24 2225 0 00 36 2226/1 0 00 30 2228/1 0 00 45 2229/1 0 00 84 2230/1 0 00 68 2233/1 0 01 72 2248/1 0 12 16 Kittas-14 0 26 76 कांगड़ा कांगड़ा कांगड़ा कांगड़ा फतेहपुर फतेहपुर फतेहपुर फतेहपुर वेला लुधियाडचांवेला लुधियाडचांवेला लुधियाडचांवेला लुधियाडचां 1112/1 0 02 42 1113/1 0 00 20 1157/1 0 03 00 1168/2 0 00 42 1174/2 0 01 64 1175/2 0 01 26 1178/1 0 00 14 Kittas-7 0 09 08

आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव ।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, झण्डूता, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री रमन कुमार पुत्र श्री लेख राम, निवासी गांव तुमंडी, डा0 समोह, परगना गेहड़वीं, तहसील सदर, .. प्रार्थी। जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--कागजात माल (राजस्व अभिलेख) में नाम दरुस्त करवाने बारे।

श्री रमन कुमार प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में रबी पुत्र श्री लेख राम दर्ज है जो गलत है। जबकि उसका नाम रमन कुमार पुत्र लेख राम है जिसकी पुष्टि में उसने अपना दसवीं का प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल तथा सेना में सेवा का प्रमाण-पत्र भी प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किए हैं। राजस्व अभिलेख में नाम की भिन्नता होने के कारण प्रार्थी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए राजस्व अभिलेख में अपना नाम रबी उर्फ रमन कुमार पुत्र श्री लेख राम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम की दरुस्ती करने बारे किसी को कोई उजर एतराज हो तो वह तारीख पेशी 30-9-2010 को सुबह 10.00 बजे असालतन एवं वकालतन पेश कर सकता है अन्यथा राजस्व अभिलेख में रबी उर्फ रमन कुमार पुत्र श्री लेख राम दर्ज करने बारे नियमानुसार आदेश कर दिए जाएंगे।4168 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अगस्त, 2010/6 भाद्रपद, 1932 आज दिनांक 19-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, झण्डूता, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री आर0 पी0 शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 24/NT/10

श्रीमती आरती कंवर बनाम आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती आरती कंवर पुत्री श्री हरगोविन्द, निवासी दाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री आरती कंवर का जन्म दिनांक 5-8-1980 है परन्तु ग्राम पंचायत दाड़ी में जन्म पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 30-9-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 16-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

आर0 पी0 शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत जनाब श्री मनोज कुमार, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

थोला राम उर्फ राम चन्द बनाम आम जनता किस्म मुकद्दमा : दरुस्ती नाम।

नोटिस बनाम आम जनता

श्री थोला राम उर्फ राम चन्द पुत्र श्री कांशी राम, निवासी पन्यामल, डाकघर जम्वल, तहसील देहरा ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका नाम सरकारी विभाग व पहचान-पत्र में राम चन्द दर्ज है जबकि राजस्व रिकार्ड में उसका नाम थोला राम दर्ज है जो कि गलत है। उसने अपना नाम राजस्व रिकार्ड में थोला राम उर्फ राम चन्द दर्ज करने का अनुरोध किया है। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अगस्त, 2010/6 भाद्रपद, 1932 4169 अतः इस इश्तहार/मुशत्री मुनादी द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने पर कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 23-10-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 7-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

मनोज कुमार, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता,

प्रथम श्रेणी, देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा :

Priti Devi w/o Sh. Suresh Kumar, Vill. Bhoran Chanality, P.O. Sil, Tehsil Jawalamukhi, Distt. Kangra, Himachal Pradesh.

बनाम

General Public

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु तिथि पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Priti Devi ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि इस के पुत्र Abhishek का जन्म पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज नहीं करवाया गया है। अब दर्ज किया जावे। इसके पुत्र की जन्म तिथि 11-2-2006 तथा बच्चे का जन्म .............................गांव में हुआ है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इसका नाम दर्ज करने बारे कोई आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 24-9-2010 समय 10.00 बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर होकर पेश करे, अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 19-8-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी देहरा,

तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।4170 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अगस्त, 2010/6 भाद्रपद, 1932 ब अदालत श्री देवी सिंह नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री ठाकुर राम नेगी (टी0 आर0 नेगी) पुत्र श्री इन्द्रजीत नेगी, निवासी रोकचरंग, तहसील निचार, जिला किन्नौर।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री ठाकुर राम नेगी (टी0 आर0 नेगी) पुत्र श्री इन्द्रजीत नेगी, निवासी रोकचरंग, तहसील निचार, जिला किन्नौर ने इस कार्यालय में शपथ-पत्र के साथ एक दरख्वास्त गुजारी है कि प्रार्थी स्वयं का व उसके परिवार का नाम व जन्म तिथियां ग्राम पंचायत नाथपा के अभिलेख में दर्ज नहीं है। अब दर्ज करने बारा इस न्यायालय से अनुरोध किया है।

क्रम सं0क्रम सं0क्रम सं0क्रम सं0 नामनामनामनाम जन्म तिथि जन्म तिथि जन्म तिथि जन्म तिथि विवाह तिथिविवाह तिथिविवाह तिथिविवाह तिथि सम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धसम्बन्ध 1. ठाकुर राम नेगी 4-11-1936 12-10-1956 प्रार्थी स्वयं 2. आशा देवी 21-5-1946 12-10-1959 पत्नी 3. प्रवीन सिंह नेगी 30-9-1963 22-11-1991 पुत्र 4. मीना नेगी 12-3-1971 22-11-1991 बहु 5. करनिका नेगी 7-10-1993 अविवाहित पोती 6. कर्ण सिंह नेगी 27-10-1997 अविवाहित पोता अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि ठाकुर राम नेगी (टी0 आर0 नेगी) पुत्र श्री इन्द्रजीत नेगी, निवासी रोकचरंग, तहसील निचार, जिला किन्नौर स्वयं प्रार्थी का व उसके उक्त परिवार का नाम व जन्म तिथियां ग्राम पंचायत नाथपा में दर्ज करने बारा किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27-9-2010 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर हो कर एतराज व उजर असालतन/वकालतन पेश कर सकता है अन्यथा आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और उसके उपरान्त कोई उजर/एतराज समायत नहीं होंगे।

आज दिनांक 18-8-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

देवी सिंह नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर,

हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री श्याम सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री सेवक राम पुत्र श्री वसाखू राम, वासी चडयारा, डा0 गुटकर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अगस्त, 2010/6 भाद्रपद, 1932 4171 सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री सेवक राम पुत्र श्री वसाखू राम, निवासी चड़यारा, डा0 गुटकर ग्राम पंचायत (तल्याहड़) ने एक आवेदन-पत्र इस कार्यालय में धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत उनके दादी श्रीमती चमारी देवी पत्नी श्री सिधू राम की मृत्यु दिनांक 20-3-1963 को ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज होने बारे दायर किया है।

अतः इस बारे किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह दिनांक 30-8-2010 को अदालत हजा में आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

मोहर। श्याम सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती निर्मला देवी पुत्री श्री नूपा, गांव वड़वाहण, डा0 उरला, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थिनी।

बनाम आम जनता . . प्रत्यार्थी। भू-राजस्व कागजात के तमाम रिकार्ड में नाम दरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र।

श्रीमती निर्मला देवी पुत्री श्री नूपा, गांव वड़वाहण, डा0 उरला, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने शपथी-पत्र सहित इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि प्रार्थिनी का नाम पंचायत व अन्य रिकार्ड में निर्मला देवी है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिनी का नाम निरमा देवी दर्ज है। प्रार्थिनी मुहाल वड़वाहण के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम निरमा देवी की जगह निर्मला देवी दर्ज करवाना चाहती है। यही नाम प्राथिनी का सही व प्रचलित नाम है इस अदालत से प्रार्थना की है कि राजस्व अभिलेख में प्रार्थिनी का नाम निर्मला देवी दर्ज करने के लिखित आदेश पारित किए जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दरूस्ती दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 20-9-2010 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में अपना एतराज प्रस्तुत करें। उपस्थित न होने की सूरत में कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र पर यथोचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 21-8-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। देवी चन्द ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।4172 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अगस्त, 2010/6 भाद्रपद, 1932 In the Court of the Marriage Officer (SDM), Paonta Sahib, District Sirmaur,

Himachal Pradesh

NOTICE U/S 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

Whereas, Sh. Des Raj son of Sh. Jaswant Singh, r/o Village & P.O. Giri Nagar, Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmaur, H.P. and Mrs. Vandana Thakur d/o Sh. Prakash Chand Thakur, r/o Vill. Sehrak (Rourri), P.O. Dhaddar, Tehsil Dasuya, Distt. Hoshiarpur (Pb.) have filed an application in this court for registration of marriage solemnized on 18-11-2009 and since then they have been living as husband and wife.

Notice is given to all the concerned general public to this effect that if any objection regarding the registration of marriage, solemnized on 18-11-2009 between the above said Sh. Des Raj son of Sh. Jaswant Singh, r/o Village & P.O. Giri Nagar, Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmaur, H.P. and Mrs. Vandana Thakur d/o Sh. Prakash Chand Thakur, r/o Vill. Sehrak (Rourri), P.O. Dhaddar, Tehsil Dasuya, Distt. Hoshiarpur (Pb.) they should file their written objection(s) or appear personally before the undersigned within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period the marriage certificate would be issued to the applicants by this court.

Issued under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer (SDM),

Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh.

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In the Court of Shri Subh Karan Singh H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Dalhousie, District Chamba, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. ShriTenzin Dechoe s/o Shri Tsering Gyalpo, r/o Raj Bhawan Kothi near Court Road, Dalhousie, Tehsil Dalhousie, District Chamba, Himachal Pradesh.

2. Mrs. Wangmo d/o Shri Tashi, r/o Middle Section Upper TCV School Dharamshala . . Applicants. Cantt. District Kangra (H. P.)

Versus

General public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 16 of the Special Marriage Act. 1954.

Shri Tenzin Dechoe and Smt. Wangmo have filed an application alongwith an affidavit in the court of undersigned under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 12th May, 2010 and that they have been living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अगस्त, 2010/6 भाद्रपद, 1932 4173 Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file an objection personally or in writing before this court on or before 10th September, 2010. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Seal. SUBH KARAN SINGH, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Dalhousie, District Chamba, Himachal Pradesh.

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In the Court of Shri Rajeshwar Goel (H.A.S.), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh

In the matter of :

Shri Biplab Bag s/o Shri Bhola Nath Bag, r/o Village Kanakpur, P. O. Tenapekhia, District Midnapur (East), West Bengal at present residing c/o ADHPL, Prini, Tehsil Manali, District Kullu (H. P.).

with

Smt.Alpana Sahoo d/o Shri Rabindra Nath Sahoo, r/o Village & P.O. Boyal, District Purba Medinipur (W.B.) at present residing c/o ADHPL, Prini, Tehsil Manali, District Kullu (H. P.).

Versus

General Public

An application for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Shri Biplab Bag s/o Shri Bhola Nath Bag, r/o Village Kanakpur, P. O. Tenapekhia, District Midnapur (East), West Bengal at present residing c/o ADHPL, Prini, Tehsil Manali, District Kullu (H. P.) with Smt.Alpana Sahoo d/o Shri Rabindra Nath Sahoo, r/o Village & P.O. Boyal, District Purba Medinipur (W.B.) at present residing c/o ADHPL, Prini, Tehsil Manali, District Kullu (H. P.) has presented an application on 17-8-2010 in this Court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any persons have any objection for the registration of the above marriage can appear in this Court on 16-9-2010 at 2.00 P. M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on 30th day of August, 2010.

Seal. RAJESHWAR GOEL, Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.

4174 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अगस्त, 2010/6 भाद्रपद, 1932

In the Court of Shri Rajeshwar Goel (H.A.S.), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh

In the matter of :

Mr. Mahender Kumar s/o Shri Sohan Lal, r/o Village Cholhog, P. O. Bhaderwar, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H. P.) presently c/o Lalman Sharma, r/o Village Bhajogi, P.O. Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H. P.).

with

Miss Archana Devi d/o Shri Narvesh Singh Parmar, r/o Seogi, P.O. Pandoh, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) presently residing c/o Lalman Sharma, r/o Village Bhajogi, P.O. Manali, District Kullu (H. P.).

Versus

General Public

An application for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Mr. Mahender Kumar s/o Shri Sohan Lal, r/o Village Cholhog, P. O. Bhaderwar, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H. P.) presently c/o Lalman Sharma, r/o Village Bhajogi, P.O. Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H. P.) with Miss Archana Devi d/o Shri Narvesh Singh Parmar, r/o Seogi, P.O. Pandoh, Tehsil Sadar, District Mandi presently residing c/o Lalman Sharma, r/o Village Bhajogi, Tehsil Manali, District Kullu (H. P.) has presented an application on 16-8-2010 in this Court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any persons have any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 15-9-2010 at 2.00 P. M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on16th day of August, 2010.

Seal. RAJESHWAR GOEL, Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.

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INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 21-8-2010

No. Ind-A(A)4-1/2000.—In partial modification of this department notifications of even number dated:25-3-2008, 23-6-2008 and No. Ind-A(F)11-4/2003 dated:6-6-2009 regarding constitution of Board of Directors of Nahan Foundry Ltd, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of powers conferred vide section 67 of Memorandum and Articles of Association of Nahan Foundry Ltd. is pleased to nominate the following officers as new Directors in place of outgoing राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अगस्त, 2010/6 भाद्रपद, 1932 4175 Directors on the Board of Directors of Nahan Foundry Ltd. from the date of assuming their charge:—

By order, Sd/-

Addl. Chief Secretary.

4176 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अगस्त, 2010/6 भाद्रपद, 1932

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 28 August 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2010-08-28.113_gazette_2010-28_08_2010/. Archive identifier in.gazette.himachal.2010-08-28.113_gazette_2010-28_08_2010.