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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 114, 31 August 2010

Published 31 August 2010

Gazette no.
114
Gazetteid
114/GAZETTE/2010-31/08/2010
Identifier
in.gazette.himachal.2010-08-31.114_gazette_2010-31_08_2010
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, मंगलमंगलमंगलमंगलववववारारारार, , , , 31313131 अगस्तअगस्तअगस्तअगस्त, 2010, 2010, 2010, 2010////9999 भाद्रपदभाद्रपदभाद्रपदभाद्रपद,,,, 1932 1932 1932 1932

हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार

चिकित्सा शिक्षा विभागचिकित्सा शिक्षा विभागचिकित्सा शिक्षा विभागचिकित्सा शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 28 अगस्त, 2010

संख्या एचएफडब्ल्यू-संख्या एचएफडब्ल्यू-संख्या एचएफडब्ल्यू-संख्या एचएफडब्ल्यू-बी-एफ(4)-13/20बी-एफ(4)-13/20बी-एफ(4)-13/20बी-एफ(4)-13/2010101010....--------हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, शिमला के परिसर में खोले गये नर्सिंग कालेज का नामकरण करते हुए "सिस्टर निवोदिता "सिस्टर निवोदिता "सिस्टर निवोदिता "सिस्टर निवोदिता राजकीय नर्सिंगराजकीय नर्सिंगराजकीय नर्सिंगराजकीय नर्सिंग महाविद्यालय, श् िमहाविद्यालय, श् िमहाविद्यालय, श् िमहाविद्यालय, शिमला"ामला"ामला"ामला" करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव (स्वास्थ्य)। 114-राजपत्र/2010-31-8-2010 (4177)4178 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2010/9 भाद्रपद, 1932 "Greater Participation for a Stronger Democracy" ELECTION DEPARTMENT,GOVT. OF HIMACHAL PRADESH BLOCK NO.38, SDA COMPLEX, KASUMPTI, SHIMLA-171009

NOTIFICATION

30th August, 2010

No. 5-5/2010-ELN.—In pursuance of instructions issued by the Government vide Department of Personnel's letter No.PER (AP)-C-B(12)-1/2010, dated 8th January, 2010, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to accord approval for de-reservation of one post of Section Officer, Class-I (Gazetted) in the revised pay structure of Rs.10300-34800+5000/- Grade pay due to non-availability of eligible candidate from amongst the Scheduled Caste category for promotion in the Department of Election, in public interest.

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to accord approval to fill up this vacant post from amongst the eligible general category candidates subject to fulfillment of all codal formalities.

By order, Sd/- Secretary (Election).

____________

बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत बिहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत बिहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत बिहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागवभागवभागवभाग

अधिसूचना

30 अगस्त, 2010

संख्यासंख्यासंख्यासंख्या विद्युत विद्युत विद्युत विद्युत-छ--छ--छ--छ-((((5555))))-35/2009-35/2009-35/2009-35/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल बोगली ब्यालग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है, अतएवः एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है्र कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भूमि अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2010/9 भाद्रपद, 1932 4179 4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।

विविविविवरणीवरणीवरणीवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर रकबा (बीघा मेें) सिरमौर पच्छाद बोगली ब्यालग 151/1 5-1

150/1 4-15 2 5-13 106/3 4-1 107/3 5-13 119/4 6-1 103/11 0-3 104/11 0-5 105/11 1-7 10 3-9 12 1-3 15 0-2 16 1-16 13 0-2 14 2-13 20 0-5 160/21/2 1-7 161/21/2 6-4 162/21/2 2-15 154/29 0-19 155/29 3-5 27 3-9 28 0-5 144/1 1-16 145/1 0-8 146/1 2-0 22 0-5 23 0-4 19/1 1-4 24/1 0-8 25/2 13-3 21/1/2 55-11 159/29/2 15-0 30/1 0-5 126/31/1 0-19 156/29/1 3-7 26 0-5 किताकिताकिताकिता = = = = 37 रकबा- रकबा- रकबा- रकबा- 155-8 बीघ्बीघ्बीघ्बीघााााााा

आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव (विद्युत)।4180 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2010/9 भाद्रपद, 1932 बहुउबहुउबहुउबहुउद्देश्द्देश्द्देश्द्देशीय परियोजनाएाींय परियोजनाएाींय परियोजनाएाींय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

30 अगस्त, 2010

संख्यासंख्यासंख्यासंख्या विद्युत विद्युत विद्युत विद्युत....-छ--छ--छ--छ-(5555)-30/2009-30/2009-30/2009-30/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल लाना मच्छेर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है, अतएवः एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है्र कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भूमि अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।

4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर रकबा (बीघों में)

1-4 सिरमौर पच्छाद लानामच्छेर 2

20 28-12

34/1 1-16

34/2 1-18

37 1-6

45 1-3

46 9-0

47 39-2

48 0-6

49 3-0

50 16-5

51 2-0

231/1 1-17

235/1 6-15

238 59-3

282/241 5-0

283/241 5-0राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2010/9 भाद्रपद, 1932 4181 415/241/1 0-9

418/312/294/241/1 153-13 405/226/1 1-10 कुल कित्ताकुल कित्ताकुल कित्ताकुल कित्ता = = = = 20 कुल रकबा कुल रकबा कुल रकबा कुल रकबा – 338-19 बीघाबीघाबीघाबीघा

आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

------------------------------------

बहुउबहुउबहुउबहुउद्देश्द्देश्द्देश्द्देशीय परियोजनाएाींय परियोजनाएाींय परियोजनाएाींय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

30 अगस्त, 2010

संख्या संख्या संख्या संख्या विद्युतविद्युतविद्युतविद्युत-छ-छ-छ-छ ( ( ( (5555))))-33/2009-33/2009-33/2009-33/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, (1894 1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल जैन्चा मझाई, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है, अतएवः एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है्र कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भूमि अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।

4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला उप तहसील गांव खसरा नम्बर रकबा (बीघों में ) सिरमौर ददाहू जैन्चा मझाई 36 1-1

50 0-10 2 61-6 51 0-11 52 3-54182 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2010/9 भाद्रपद, 1932 53 7-7

54 0-6

55 9-6

56 3-14

503/57 2-12

504/57 2-13

58 4-12

59/2 26-2

65/1 0-4

67/1 0-11

68 0-2

69 0-8

70 3-6

71 4-9

72 5-9

76 0-13

90 0-7

125 2-10

129 0-5

130 0-7

133 0-11

172 14-10

247 1-8

248 2-13

249 2-0

252 0-9

253 0-5

244/1 0-4

267/2 99-4

505/268 2-2

507/268 5-2

255 0-13

257 0-15

258 0-18

259 3-14

269/1 3-12

260 2-12

261/1 1-14

348 1-7

349 2-4

508/350 0-2

352/2/2 41-2

353/1 115-16

354/2 76-14

355 7-15राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2010/9 भाद्रपद, 1932 4183 356 75-7

360 1-15

361 5-9

362 0-18

363 5-6

368 0-18

372 3-7

373 2-9

374 1-2

375 28-2

376 1-2

377 9-3

378 0-1

379 0-3

380 0-7

381 1-16

382 0-1

383 0-1

384 0-2

385 1-12

386 0-4

387 0-4

388 5-14

460/1 0-16

461 0-3

462 0-2

463 0-4

470 0-8

474 1-9

475 1-1

476 0-9

477 0-7

478 0-19

479 0-12

480 0-15

481 1-2

482 0-14

483 0-14

484 0-18

485 0-11

486 2-12

490 2-15

487 1-0

488 0-11

489 0-124184 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2010/9 भाद्रपद, 1932 491 0-14

492 0-13

493 0-13

494 1-8

495 1-3

496 7-9

497 3-4

498 23-2

499 41-17

501 1-13

502/1 7-13

450 1-6

451 1-11

518/509/350 1-16 कुल कित्ताकुल कित्ताकुल कित्ताकुल कित्ता-109 -109 -109 -109 कुल रकबा-787-1 बीघाकुल रकबा-787-1 बीघाकुल रकबा-787-1 बीघाकुल रकबा-787-1 बीघा

आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

---------

बहुउबहुउबहुउबहुउद्देशीय परियोजनद्देशीय परियोजनद्देशीय परियोजनद्देशीय परियोजनाएांएांएांएं एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

30 अगस्त, 2010

संख्या : विद्युतसंख्या : विद्युतसंख्या : विद्युतसंख्या : विद्युत....-छ--छ--छ--छ-(5555)-2-2-2-25/20095/20095/20095/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल कगाहा, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है, अतएवः एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है्र कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भूमि अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2010/9 भाद्रपद, 1932 4185 4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला उप तहसील गांव खसरा नम्बर रकबा (बीघों में ) सिरमौर ददाहू कगाहां 1/1 3-16 28/1/2/1 0-12 28/1/2/2 0-4 34 4-0 29 4-5 31 2-17 30 1-3 35 1-3 78/1 3-19 71 4-1 75 8-15 77 2-14 51 6-17

कुल कित्ताकुल कित्ताकुल कित्ताकुल कित्ता = = = = 13 13 13 13 कुल रकबा - 44-6 बीघाकुल रकबा - 44-6 बीघाकुल रकबा - 44-6 बीघाकुल रकबा - 44-6 बीघा

आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

------- बहुउद्देशीय परियोजनाएंबहुउद्देशीय परियोजनाएंबहुउद्देशीय परियोजनाएंबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

30 अगस्त, 2010

संख्या : विद्युतसंख्या : विद्युतसंख्या : विद्युतसंख्या : विद्युत-छ--छ--छ--छ-(5555)-31/2009-31/2009-31/2009-31/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल लाना भल्टा, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है, अतएवः एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है्र कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भूमि अर्जन 4186 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2010/9 भाद्रपद, 1932 समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।

4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर रकबा (बीघा में)े सिरमौर पच्छाद लाना भल्टा 2 3-0 65/4 4-0 83/5 2-0 84/5/2 4-6 51/6 2-5 123/76/7/2 5-0 126/118/8 3-15 56/14 3-0 15 6-2 58/16 4-2 23 9-2 26 1-12 69/62/22 5-6 68/62/22/2 1-19 91/70/62/22/2 15-18 93/25/1 7-1 66/43 7-16 136/79/67/43/4/1 4-14

किता-किता-किता-किता-18 रकबा- रकबा- रकबा- रकबा- 90-18 बीधाबीधाबीधाबीधा

आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

------- बहुउद्देशीय परियोजनाएंबहुउद्देशीय परियोजनाएंबहुउद्देशीय परियोजनाएंबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना (शुद्धि पत्र)

30 अगस्त, 2010

संख्यासंख्यासंख्यासंख्या विद्युत-छ-(5)-68/2010 विद्युत-छ-(5)-68/2010 विद्युत-छ-(5)-68/2010 विद्युत-छ-(5)-68/2010....--------इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24-07-2010 जो कि गांव तरौर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला में भूमि अधिग्रहण करने हेतु जारी की गई है, की विवरणी में भूमि खसरा नम्बर "346" के रकबा तादादी "0-13-96" हैक्टेयर को "0-33-96" हैक्टेयर पढ़ा जाए।

आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव (विद्युत)। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2010/9 भाद्रपद, 1932 4187 बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

30 अगस्त, 2010

संख्यासंख्यासंख्यासंख्या विद्युत विद्युत विद्युत विद्युत-छ--छ--छ--छ-(5555)-11/2010-11/2010-11/2010-11/2010....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल गडेज, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0प्र0 में लूहरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवः एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु धोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय, भू अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लूहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0प्र0 में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील ग्राम खसरा नं0 रकवा (बीघों में) कुल्लू निरमण्ड गडेज 1094 10-08

1096 9-10 1097 7-9 1102 1-17 1103 6-8 1104 4-15 1106 1-6 1107 1-4 1109 1-2 1110 0-17 1111 1-12 1112 1-11 1113 0-7 1114 1-8 1115 0-8 1116 3-6 1117 3-6 1118 1-0 1245/1119 1-11 1246/1119 2-16 1120 1-2 1121 16-4 1108 3-9

कुल कित्ता कुल कित्ता कुल कित्ता कुल कित्ता = 23 कुल रकवाकुल रकवाकुल रकवाकुल रकवा - - - - 82-16 बीघ्बीघ्बीघ्बीघााााााा

आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव (विद्युत)।4188 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2010/9 भाद्रपद, 1932 REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 31st August, 2010

No. Rev. B.F.(10)-142/2007.—In modification of this Department's notifications of even number dated 26-2-2009 and 5-5-2010, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to re-constitute the committee constituted to visit and submit report with regard to land measuring 98-94-39 hectares, situated in Mauza Lanod, Tehsil Baijnath, District Kangra which is proposed to be sold by Sh. Ravinder Lal and others to M/s Aesthete Colonizers Pvt. Ltd. for setting up a residential colony, as follows:-

1. Sh. Deepak Sanan, Chairman Principal Secretary (TCP & Housing), H.P.

2. Shri Vinay Tandan, Member Principal CCF, H.P.

3. Sh. Rakesh Mehta, Member Deputy Secretary (Revenue), H.P.

By order, Sd/- Principal Secretary (Revenue).

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तकनीकी शिक्षा व्यवसायिकतकनीकी शिक्षा व्यवसायिकतकनीकी शिक्षा व्यवसायिकतकनीकी शिक्षा व्यवसायिक एवम्‌ एवम्‌ एवम्‌ एवम्‌ औद्योगिक प्रऔद्योगिक प्रऔद्योगिक प्रऔद्योगिक प्रशिक्षण विभागशिक्षण विभागशिक्षण विभागशिक्षण विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 30 अगस्त, 2010

ससससंख्ंख्ंख्ंख्याःयाःयाःयाः EDN(TE)C(8)3/2005-Loose.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि जनता के व्यय पर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन के लिए यथा सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित स्थान में भूमि को अर्जित किया जाना संभावित है।

2. यह अधिसूचना भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत उन सभी को की गई है जिनसे यह सम्बन्धित हों ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल इस व्यवसाय में संलग्न अधिकारियों को अपने नौकरों तथा कारीगरों सहित इलाका में किसी भूमि में कार्यवाही आरभ्भ करने तथा सर्वेक्षण करने और अन्य सभी कार्य जो धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत है को करनें हेतु प्रवेश करने के लिए अधिकृत करते हैैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे इलाका के उक्त भूमि के अर्जन में कोई आपति हो, वह इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर लिखित रूप में समाहर्ता हमीरपुर के समक्ष लिखित आपति दायर कर सकता है। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2010/9 भाद्रपद, 1932 4189 विस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्रफल

हमीरपुर हमीरपुर वडू 471 54.12

474 21.33

771 412.50

449 67.25

774 112.00

किता = 5किता = 5किता = 5किता = 5 667667667667....20 वर्गमीटर20 वर्गमीटर20 वर्गमीटर20 वर्गमीटर

आदेश द्वारा, हस्ता0/- अति0 मुख्य सचिव (तकनीकी शिक्षा)।

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4190 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2010/9 भाद्रपद, 1932

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तकनीकी तिकनीकी तिकनीकी तिकनीकी श्श्श्शिक्षा विभागाक्षा विभागाक्षा विभागाक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 30 अगस्त, 2010

ससससंंंंख्ख्ख्ख्याःयाःयाःयाःईईईई0डी0एन0-(टी0ई00डी0एन0-(टी0ई00डी0एन0-(टी0ई00डी0एन0-(टी0ई0)ए)ए)ए)ए(1)-25/2009(1)-25/2009(1)-25/2009(1)-25/2009....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 21 अगस्त, 2010 को, ऐसी तारीख नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

आदेश द्वारा, हस्ता0/- अति0 मुख्य सचिव (तकनीकी शिक्षा)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EDN-(TE)A (1)-25/2009

dated as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 30th August, 2010

EDN-(TE)A(1)-25/2009.—In exercise of powers vested in her under sub-section (2) of Section 1 of The Himachal Pradesh Technical University (Establishment and Regulation) Act, 2010राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2010/9 भाद्रपद, 1932 4191 (Act No-16 of 2010),The Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the 21st August, 2010 as the date on which the said Act shall come into force.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (TE).

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INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 30th August, 2010

No:Udyog-II(chh)13-3/84-II.—In partial modifiacation of this Department Notifications issued by this Department regarding allotment/transfer of equity share of Nahan Foundry Ltd., the Governor, Himachal Pradesh is pleased to transfer the following shares of Nahan Foundry Ltd. having vlaue of Rs.1000/- each in the name of the following officers from the date of assuming the charge of their assignment:—

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary(Inds.).

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Ghumarwin, District

Bilaspur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Sanjay Kumar, aged 29 years s/o Shri Krishanu Ram, r/o V. P. O. Badgoan, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur, Himachal Pradesh.

2. Smt. Sushma Devi, aged 21 years d/o Shri Parkash Chand, r/o V. P. O. Dhabiri, Tehsil . . Applicants.

Barsar, Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh

Versus

General public

4192 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2010/9 भाद्रपद, 1932 Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 16 of Special Marriage Act,

1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment) Act, 2001 (49 of 2001).

Shri Sanjay Kumar, aged 29 years s/o Shri Krishanu Ram, r/o V. P. O. Badgoan, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur, Himachal Pradesh and Smt. Sushma Devi, aged 21 years d/o Shri Parkash Chand, r/o V. P. O. Dhabiri, Tehsil Barsar, Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh have filed an application alongwith affidavit in the Court of under signed under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment) Act, 2001 (49 of 2001) that they have solemnized their marriage on 5-2-2010 at Baba Nahar Singh Ji Temple, Ghumarwin, District Bilaspur, H. P. and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 21-9-2010 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 2-8-2010 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Ghumarwin, District Bilaspur, Himachal Pradesh.

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In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Ashish Chauhan aged 28 years s/o Shri Vijay Chauhan, r/o House No. 69, Ward No.1, Hira Nagar, Tehsil and District Hamirpur (H. P.).

2. Shivani Minhas aged 24 years d/o Late Shri Raghubir Singh Minhas, r/o House No. 40 Ward No. Anu Kalan, Tehsil and District Hamirpur (H. P.)

. . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Ashish Chauhan & Shivani Minhas have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 2-12-2009 at Village House No. 69, Ward No.1, Hira Nagar, Tehsil and District Hamirpur and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before thisराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2010/9 भाद्रपद, 1932 4193 court on or before 16-9-2010. The objection received after 16-9-2010 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 18-8-2010 under my hand and seal of the court.

Seal.

PANKAJ RAI, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).

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In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Ajay Kumar aged 26 years s/o Shri Ram Singh, r/o Phukhrani, P.O. Sudhial, Mouza Bhumpal, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H. P.).

2. Jyoti Kumari aged 23 years d/o Shri Rattan Chand, r/o village Dhangota, P. O. Khiah, . . Applicants.

Tehsil and District Hamirpur (H. P.)

Versus

General public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Ajay Kumar & Jyoti Kumari have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 24-2-2009 at Jawalamukhi Temple, Tehsil Jawalamukhi, District Kangra, Himachal Pradesh and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 30-9-2010. The objection received after 30-9-2010 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 18-8-2010 under my hand and seal of the court.

Seal.

PANKAJ RAI, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).

4194 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2010/9 भाद्रपद, 1932

In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Pawan Kumar aged 32 years s/o Shri Tulsi Ram, r/o Village Katiara, P. O. Sarahkar, Tehsil & District Hamirpur (H. P.).

2. Lata Kumari aged 22 years d/o Shri Raghbir Singh, r/o Village Sankar, P. O. Jol Sappar, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H. P.) . . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Notice of the Intended Marriage.

Shri Pawan Kumar & Lata Kumari have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Special Marriage Act, 1954 in which they stated they intend to solemnize marriage within one month.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 30-9-2010. The objection received after 30-9-2010 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 18-8-2010 under my hand and seal of the court.

Seal.

PANKAJ RAI, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).

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ब अदालत श्री एस0 एस0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मि0 नं0 7 तारीख मरजुआ 16-8-2010 तारीख पेशी 29-9-2010 श्री ब्रेस्तू राम उर्फ बंसी राम पुत्र श्री गंगू राम, निवासी व डाकघर करसोग, तहसील करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बावत किए जाने नाम दरुस्त राजस्व रिकार्ड व ग्राम पंचायत अपर करसोग, जिला मण्डी। श्री ब्रेस्तू राम उर्फ बंसी राम पुत्र श्री गंगू राम, निवासी व डाकघर करसोग, तहसील करसोग, जिला मण्डी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है। उसने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ नकल परिवार रजिस्टर, जो सचिव ग्राम पंचायत डडौर द्वारा दिनांक 16-12-2009 को जारी की गई है, जिसमें प्रार्थी का नाम ब्रेस्तू राम उर्फ बंसी लाल है जोकि सही दर्ज है परन्तु प्रार्थी का नाम जब ग्राम पंचायत डडौर से ग्राम पंचायत करसोग में स्थानांतरित किया गया तब उसका नाम गलती से बंसी राम उप नाम ब्रेस्तू दर्ज किया गया (नकल राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2010/9 भाद्रपद, 1932 4195 परिवार रजिस्टर, सचिव ग्राम पंचायत करसोग) द्वारा मिति 16-4-2010 को जारी की गई है, संलग्न की है। इसी प्रकार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड महाल वगैण/362 में बंसी लाल दर्ज है जबकि वह अपना नाम ग्राम पंचायत डडौर के आधार पर ब्रेस्तू राम उप नाम बंसी राम दर्ज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद सर्वसाधारण को इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को बंसी लाल उर्फ बेस्तू राम पुत्र गंगू राम, निवासी करसोग के स्थान पर बंसी राम उप नाम ब्रेस्तू राम राजस्व रिकार्ड महाल वगैण/362, तहसील करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में दर्ज करने व ग्राम पंचायत अपर करसोग के परिवार रजिस्टर में नाम की शुद्धि करने बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना उजर व एतराज मिति 29-9-2010 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन आकर अपनी आपत्ति/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी व सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड व सम्बन्धित ग्राम पंचायत में नियमानुसार दरुस्ती करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

एस0 एस0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,

करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री गोविन्द राम ठाकुर, उप-पंजीकाध्यक्ष, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश व मुकद्दमा.- हिम्मत राम, बुधि सिंह s/o श्री चेत राम, राम सिंह s/o श्री खेम सिंह, मनोहर लाल, राम सिंह @ रापा, रमेश चन्द s/o श्री नोता राम, r/o हार . .प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 40, 41 व 42 भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 बराये रजिस्ट्रेशन वसीयत। प्रार्थीगण ने इस अदालत में एक वसीयतनामा जौ मतौफी सुरत राम ने तहरीर करवाया है, को पंजीकृत करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया है। वसीयतकर्ता दिनांक 28-2-2010 को स्वर्ग सिधार चुका है। अतः फ्रिकदोयम उपरोक्त को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त वसीयत पंजीकृत होने में कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 6-9-2010 को प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में पेश करे। उपस्थित न होने की सूरत में कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 9-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

गोविन्द राम ठाकुर, उप-पंजीकाध्यक्ष, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।4196 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2010/9 भाद्रपद, 1932 ब अदालत सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी) एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर 21/10 किस्म दावा जेर धारा 37 HPLRA ब मुकद्दमा : गोविन्द राम पुत्र श्री सन्त राम, निवासी समकल, डाकघर बपर वैहली, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र नाम दरूस्त किए जाने बारा इस अशय पर प्रस्तुत किया है कि उसका नाम गोविन्द राम के बजाए वम राम कागजात माल मुहाल खतर वार्ड में गलत दर्ज हुआ है दरूस्त किया जावे।

उपरोक्त उनवान मुकद्दमा में प्रत्ययार्थीगण/आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपको उपरोक्त नाम को दरूस्त दर्ज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-9-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में जाई जायेगी।

आज दिनांक 21-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी) एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी 7-10-2010 उनवान मुकद्दमा : नाम दरूस्ती

श्री सुरेन्द्र पाल पुत्र श्री हिरदा राम, निवासी लोअर वैरी, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . फरीक दोयम। श्री सुरेन्द्र पाल ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मुहाल निचली वैरी के राजस्व अभिलेख में मेरा नाम सुरेन्द्र कुमार लिखा गया है जो गलत है मेरा वास्तविक नाम सुरेन्द्र पाल है। इसकी दरूस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरूस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 7-10-2010 को सुबह 10 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। वसूरत गैर-हाजरी में एकतरफा कार्यवाही अमल मेें लाई जाकर नाम दरूस्ती का आदेश पारित कर दिया जायेगा। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2010/9 भाद्रपद, 1932 4197 यह इश्तहार आज दिनांक 18-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, सन्धोल, जिला मण्डी, (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी 7-10-2010 उनवान मुकद्दमा : नाम दरूस्ती

श्री राजमल पुत्र श्री पण्डिया राम, निवासी चैल वल्ही, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . फरीक दोयम। श्री राजमल ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मुहाल सन्धोल, चेल, सेड़ के राजस्व अभिलेख में मेरा नाम रांझा लिखा गया है जो गलत है मेरा वास्तविक नाम राजमल है। इसकी दरूस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरूस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 7-10-2010 को सुबह 10 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। वसूरत गैर-हाजरी में एकतरफा कार्यवाही अमल मेें लाई जाकर नाम दरूस्ती का आदेश पारित कर दिया जायेगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 18-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, सन्धोल, जिला मण्डी, (हि0 प्र0)।

------- ब अदालत श्री नजीर खान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री तेग सिंह पुत्र श्री धूंगल, निवासी कोहूल, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . फरीक दोयम। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एव मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अन्तर्गत मृत्यु तिथि दर्ज करने बारा।

उपरोक्त मुकद्दमा में श्री तेग सिंह ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया है कि मेरी माता की मृत्यु 16-6-1981 को हुई है। परन्तु अज्ञानतावश में अपनी माता की मृत्यु तिथि पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका तथा मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारा आवेदन किया है। 4198 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2010/9 भाद्रपद, 1932 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारा कोई उजर एवं एतराज हो तो वह दिनांक 7-10-2010 को सुबह 10 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल मेें लाई जायेगी।

यह इश्तहार आज दिनांक 18-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। नजीर खान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, सन्धोल जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

------- ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, नायब तहसीलदार धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्रीमती डोलमा देवी पत्नी श्री बालम राम, निवासी कौंसल . . प्रार्थिया। दरख्वास्त बराए दत्तक ग्रहित बेटी का परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करने बारे।

प्रार्थिया श्रीमती डोलमा देवी पत्नी श्री बालम राम, निवासी कौंसल ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया है कि उसने व उसके पति ने श्री भागमल पुत्र श्री चन्दू राम, निवासी टौरजाजर से आरती नाम की लड़की गोद ली है। जिसे अब वह अपने साथ सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करवाना चाहते हैं।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरूस्त करने बारे उजर एतराज हो तो वह दिनांक 29-9-2010 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश का सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 23-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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Before the Sub Divisional Magistrate Exercising the Powers of Marriage Act, 1954, Padhar,

District Mandi, Himachal Pradesh

Date of Hearing : 21-09-2010

Notice under section 16 of the special Marriage Act, 1954 for registration of marrriage.

To,

The General public.

WHEREAS, an application under section 16 of the special Marriage Act, 1954 has been received by the undersigned from Shri Ram Chand aged 27 yrs. s/o Shri Paras Ram, r/o Village Majat, P. O. Bharot, Tehsil Padhar, District Mandi (H. P.) and Smt. Shakuntla Devi aged 22 yrs. old d/o Shri Shiv Dayal, r/o Gopalpur, Tehsil Palampur, District Kangra (H. P.) who having solemnized their marriage at Baba Sardha Sidh Bhapati Ashram and Mandir Tanda Rajpur Palampur. According to the Hindu ritual and customs, wish to register it under the said Act.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2010/9 भाद्रपद, 1932 4199

Therefore in case anyone has any objection to this marriage, the objector in person or through his counsel can attend this office or submit the objections to the office of the undersigned on or before 21-09-2010 otherwise the marriage will be registered.

Issued today on 21st day of August, 2010 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/- Sub-Divisional Magistrate, Padhar, District Mandi (H. P.).

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ब अदालत श्री जी0 एस0 चोपड़ा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री अक्षय शर्मा पुत्र श्री माम चन्द शर्मा, निवासी वार्ड नं0 11, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री अक्षय शर्मा पुत्र श्री माम चन्द शर्मा, निवासी वार्ड नं0 11, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र शुभम शर्मा की जन्म तिथि 23-4-1992 व हमांशू शर्मा की जन्म तिथि 24-4-1998 है के नाम नगर पालिका पांवटा साहिब के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं या अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 17-9-2010 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आ कर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर शुभम शर्मा व हिमांशू के नाम एवं जन्म तिथियां क्रमशः 23-4-1992 व 24-4-1998 को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 18-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। जी0 एस0 चोपड़ा, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

पांवटा साहिब, जिला सिरमौर,

हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री जी0 एस0 चोपड़ा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री बहादुर सिंह पुत्र श्री रतना राम, निवासी डोइयो वाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री बहादुर सिंह पुत्र श्री रतना राम, निवासी डोइयो वाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के 4200 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2010/9 भाद्रपद, 1932 अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पिता स्व0 श्री रतना राम की मृत्यु तिथि 5-6-1998 है, की मृत्यु ग्राम पंचायत रामपुर भारापुर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं या अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 17-9-2010 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आ कर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर श्री रतना राम के नाम एवं मृत्यु तिथि 5-6-1998 को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 18-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। जी0 एस0 चोपड़ा, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

पांवटा साहिब, जिला सिरमौर,

हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री जी0 एस0 चोपड़ा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री प्रेम चन्द पुत्र स्व0 श्री मिलखी राम, निवासी डोइयो वाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री प्रेम चन्द पुत्र स्व0 श्री मिलखी राम, निवासी डोइयो वाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पिता स्व0 श्री मिलखी राम की मृत्यु तिथि 19-7-1982 है, की मृत्यु ग्राम पंचायत रामपुर भारापुर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं या अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 17-9-2010 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आ कर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर स्व0 श्री मिलखी राम का नाम एवं मृत्यु तिथि 19-7-1982 को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 18-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। जी0 एस0 चोपड़ा, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

पांवटा साहिब, जिला सिरमौर,

हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2010/9 भाद्रपद, 1932 4201 ब अदालत श्री जी0 एस0 चोपड़ा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री करतारा राम, निवासी डोइयो वाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री महेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री करतारा राम, निवासी डोइयो वाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके दादा श्री बाबू राम की मृत्यु तिथि 25-8-1975 है, की मृत्यु ग्राम पंचायत रामपुर भारापुर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं या अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 17-9-2010 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आ कर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर स्व0 श्री बाबू राम का नाम एवं मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 18-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। जी0 एस0 चोपड़ा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री जी0 एस0 चोपड़ा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती रजनी देवी पत्नी श्री मदन सिंह, निवासी शिवपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती रजनी देवी पत्नी श्री मदन सिंह, निवासी शिवपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र अमित सिंह की जन्म तिथि 12-2-2004 है का नाम ग्राम पंचायत शिवपुर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं या अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 17-9-2010 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आ कर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर अमित सिंह का नाम एवं जन्म तिथि 12-2-2004 को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 18-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। जी0 एस0 चोपड़ा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।4202 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2010/9 भाद्रपद, 1932 ब अदालत श्री जी0 एस0 चोपड़ा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री जाबीर अली पुत्र श्री नीन अली, निवासी गुरुवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री जाबीर अली पुत्र श्री नीन अली, निवासी गुरुवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी पुत्री सकीना की जन्म तिथि 25-4-2007 है, का नाम ग्राम पंचायत भगानी के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं या अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 17-9-2010 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आ कर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर कुमारी सकीना का नाम एवं जन्म तिथि 25-4-2007 को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 18-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। जी0 एस0 चोपड़ा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री जी0 एस0 चोपड़ा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती निर्मला शर्मा पत्नी श्री चन्द्र शेखर शर्मा, निवासी W. No. 2, केदारपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती निर्मला शर्मा पत्नी श्री चन्द्र शेखर शर्मा, निवासी W. No. 2, केदारपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र सन्दीप शर्मा की जन्म तिथि 4-8-1990 है का नाम नगर पालिका पांवटा साहिब के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं या अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 17-9-2010 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आ कर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर सन्दीप शर्मा का नाम एवं जन्म तिथि 4-8-1990 को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 18-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। जी0 एस0 चोपड़ा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2010/9 भाद्रपद, 1932 4203 ब अदालत श्री जी0 एस0 चोपड़ा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री मुकेश गुप्ता पुत्र श्री शेखर प्रसाद, निवासी धौला कुंआ, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री मुकेश गुप्ता पुत्र श्री शेखर प्रसाद, निवासी धौला कुंआ, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी पुत्री सन्जू कुमारी की जन्म तिथि 15-1-2007 है का नाम ग्राम पंचायत धौला कुुंआ के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं या अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 17-9-2010 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर संजू कुमारी का नाम एवं जन्म तिथि 15-2-2007 को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 18-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। जी0 एस0 चोपड़ा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री जी0 एस0 चोपड़ा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री लायक राम पुत्र श्री परमा नन्द, निवासी डोण्डली, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री लायक राम पुत्र श्री परमा नन्द, निवासी डोण्डली, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र सोरभ की जन्म तिथि 17-8-2004 है का नाम ग्राम पंचायत खोदरी के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं या अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 17-9-2010 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर सोरभ का नाम एवं जन्म तिथि 17-8-2004 को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 18-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। जी0 एस0 चोपड़ा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।4204 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2010/9 भाद्रपद, 1932 ब अदालत श्री जी0 एस0 चोपड़ा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री सुनील दत पुत्र श्री तारा चन्द सेनी, निवासी W. No. 7, पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री सुनील दत पुत्र श्री तारा चन्द सेनी, निवासी W. No. 7, पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र/पुत्री रचीत सेनी की जन्म तिथि 21-3-1997 व रूची सेनी की जन्म तिथि 18-8-1991 है के नाम नगर पालिका पांवटा साहिब के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं या अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 17-9-2010 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर रचीत सेनी पुत्र व रूची पुत्री के नाम एवं जन्म तिथियां क्रमशः 21-3-1997 व 18-8-1991 को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 18-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। जी0 एस0 चोपड़ा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत श्री जी0 एस0 चोपड़ा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती अमृत कौर पत्नी श्री अमरजीत सिंह, निवासी वहराल, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र अमृत कौर पत्नी श्री अमरजीत सिंह, निवासी वहराल, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र/पुत्री अमन प्रीत सिंह की जन्म तिथि 4-11-1990, चरण प्रीत सिंह जन्म तिथि 23-4-1993 व भगवन्त कौर की जन्म तिथ 13-3-1998 है का नाम ग्राम पंचायत वहराल के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं या अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 17-9-2010 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर अमन प्रीत सिंह, चरण प्रीत सिंह व भगवन्त कौर, के नाम व जन्म तिथियां 4-11-1990, 23-4-1993 व 13-3-1998 को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे। आज दिनांक 18-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। जी0 एस0 चोपड़ा, उपमण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2010/9 भाद्रपद, 1932 4205 ब अदालत श्री जी0 एस0 चोपड़ा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री अमीत अग्रवाल पुत्र श्री कैलाश चन्द, निवासी H. No. 193, W. No. 2 केदारपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री अमीत अग्रवाल पुत्र श्री कैलाश चन्द, निवासी H. No. 193, W. No. 2, केदारपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र अरचीत की जन्म तिथि 21-4-2008 है का नाम ग्राम पंचायत भाटावाली के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं या अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 17-9-2010 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर अरचीत का नाम व जन्म तिथि 21-4-2008, को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 18-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। जी0 एस0 चोपड़ा, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

पांवटा साहिब, जिला सिरमौर,

हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री जी0 एस0 चोपड़ा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती विन्दू वाला पत्नी श्री शलेन्द्र सिंह, निवासी W. No. 10, पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती विन्दू वाला पत्नी श्री शलेन्द्र सिंह, निवासी W. No. 10, पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र पेफर सिंह की जन्म तिथि 12-7-2008 है का नाम नगर पालिका पांवटा साहिब के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं या अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 18-9-2010 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आ कर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर पेफर सिंह का नाम व जन्म तिथि 12-7-2008, को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 19-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। जी0 एस0 चोपड़ा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।4206 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2010/9 भाद्रपद, 1932 ब अदालत श्री जी0 एस0 चोपड़ा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री संजय कुमार पुत्र श्री विशेश्वर प्रसाद, निवासी धौला कुंआ, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री संजय कुमार पुत्र श्री विशेश्वर प्रसाद, निवासी धौला कुंआ, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी पुत्री मनीशा कुमारी की जन्म तिथि 20-5-2006 है का नाम ग्राम पंचायत धौला कुंआ के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं या अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 17-9-2010 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आ कर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर मनीशा कुमारी का नाम व जन्म तिथि 20-5-2006, को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 18-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। जी0 एस0 चोपड़ा, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

पांवटा साहिब, जिला सिरमौर,

हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, द्वितीय श्रेणी अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती ब्यासा देवी पत्नी श्री गन्धर्व सिंह, निवासी सपौरी, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती ब्यासा देवी पत्नी श्री गन्धर्व सिंह, निवासी सपौरी ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी लड़की शशी कान्ता पुत्री श्री गन्धर्व सिंह का जन्म दिनांक 26-1-1971 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत सपौरी के रिकार्ड में दर्ज नहीं कर सकी है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारा किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 7-9-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है या कर सकती है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई आपत्ति प्राप्त होने पर प्रार्थना-पत्र श्रीमती ब्यासा देवी पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 7-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, द्वितीय श्रेणी, अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2010/9 भाद्रपद, 1932 4207 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, द्वितीय श्रेणी अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री राजेश कुमार पुत्र श्री मनोहर लाल, निवासी N.A.C. दौलतपुर चौक, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री राजेश कुमार पुत्र श्री मनोहर लाल, निवासी N.A.C. दौलतपुर चौक ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी लड़की अन्जू बाला पुत्री श्री राजेश कुमार का जन्म दिनांक 10-6-1907 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि N.A.C. दौलतपुर चौक के रिकार्ड में दर्ज नहीं कर सका है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारा किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 6-9-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है या कर सकती है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई आपत्ति प्राप्त होने पर प्रार्थना-पत्र श्री राजेश कुमार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 6-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, द्वितीय श्रेणी, अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

-------- ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, द्वितीय श्रेणी अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री नरेश कुमार पुत्र श्री जमना दास, निवासी बढ़ेडा राजपुता, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री नरेश कुमार पुत्र श्री जमना दास, निवासी बढ़ेडा राजपुता ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिता श्री जमना दास पुत्र श्री नत्थू राम की मृत्यु दिनांक 30-5-1995 को हुई थी परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी मृत्यु ग्राम पंचायत बढ़ेडा राजपुता के रिकार्ड में दर्ज नहीं कर सका है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारा किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 7-9-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है या कर सकती है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई आपत्ति प्राप्त होने पर प्रार्थना-पत्र श्री नरेश कुमार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 6-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, द्वितीय श्रेणी, अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।4208 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2010/9 भाद्रपद, 1932 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, द्वितीय श्रेणी अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री कशमीर सिंह पुत्र श्री जगतू, निवासी नगल जरियाला, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री कशमीर सिंह पुत्र श्री जगतू, निवासी नगल जरियाला ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिता श्री जगतू पुत्र श्री किरलू की मृत्यु दिनांक 6-2-2009 को हुई थी परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी मृत्यु ग्राम पंचायत नगल जरियाला के रिकार्ड में दर्ज नहीं कर सका है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारा किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 18-9-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है या कर सकती है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई आपत्ति प्राप्त होने पर प्रार्थना-पत्र श्री कशमीर सिंह पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 18-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, द्वितीय श्रेणी, अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 31 August 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2010-08-31.114_gazette_2010-31_08_2010/. Archive identifier in.gazette.himachal.2010-08-31.114_gazette_2010-31_08_2010.