राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, वीरवार, 9 सितम्बर, 2010/18 भाद्रपद, 1932 शिमला, वीरवार, 9 सितम्बर, 2010/18 भाद्रपद, 1932 शिमला, वीरवार, 9 सितम्बर, 2010/18 भाद्रपद, 1932 शिमला, वीरवार, 9 सितम्बर, 2010/18 भाद्रपद, 1932 शिमला, वीरवार, 9 सितम्बर, 2010/18 भाद्रपद, 1932
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
विधि विभागविधि विभागविधि विभागविधि विभागविधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 8 सितम्बर, 2010
संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-23/2010-लेज.-- संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-23/2010-लेज.-- संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-23/2010-लेज.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-23/2010-लेज.-- संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-23/2010-लेज.-- के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 6-9-2010 को 121-राजपत्र/2010-9-9-2010 (4439) 4440
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 सितम्बर, 2010/18 भाद्रपद, 1932
अनुमोदित हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक 18) को वर्ष 2010 के अधिनियम संख्यांक 17 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती है ।
आदेश द्वारा, अवतार चन्द डोगरा,अवतार चन्द डोगरा,अवतार चन्द डोगरा,अवतार चन्द डोगरा,अवतार चन्द डोगरा, सचिव (विधि)। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 सितम्बर, 2010/18 भाद्रपद, 1932 4441
2010 का अधिनियम संख्यांक 17 2010 का अधिनियम संख्यांक 17 2010 का अधिनियम संख्यांक 17 2010 का अधिनियम संख्यांक 17 2010 का अधिनियम संख्यांक 17
हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन अधिनियम, 2010 हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन अधिनियम, 2010 हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन अधिनियम, 2010 हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन अधिनियम, 2010 हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन अधिनियम, 2010
(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 6 सितम्बर, 2010 को यथाअनुमोदित)
हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम
संख्यांक 13) का संशोधन करने के लिए अधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियम।
भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः--
1.1.1.1.1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। संशोधन अधिनियम, 2010 है ।
(2) यह 23 जुलाई, 2010 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।
धारा 3 का संशोधन। 2.2.2.2.2. हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 2009 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (v) के उपखण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रखे जाएंगे, अर्थात्ः-
"(ख) मध्यम औद्योगिक उपभोक्ताओं से - पन्द्रह प्रतिशत की दर से,
(ग) बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं से - बीस प्रतिशत की दर से,''।
(100 किलोवाट से अधिक सम्बद्ध भार)
3.3.3.3.3. (1) हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन अध्यादेश, 2010 का
एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।
2010 के अध्यादेश संख्यांक 3 का निरसन और व्यावृत्ति। (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई कार्रवाई या बात, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी । 4442
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 सितम्बर, 2010/18 भाद्रपद, 1932
AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
Act No. 17 of 2010
THE HIMCHAL PRADESH ELECTRICITY (DUTY)
AMENDMENT ACT, 2010
(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 6TH SEPTEMBER, 2010)
AN
ACT
to amend the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Act, 2009
(Act No 13 of 2009).
BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in
the Sixty-first Year of the Republic of India, as follows :—
1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Electricity
(Duty) Amendment Act, 2010.
Short title and commence- ment.
(2) It shall be deemed to have come into force on 23rd July, 2010.
Amendment of section 3.
2. In section 3 of the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Act, 2009, in sub-section (1), in clause (v), for sub-clause (b), the following sub- clauses shall be substituted, namely:—
"(b) medium industrial consumers — @ 15%, (c) large industrial consumers — @ 20%,".
(above 100 KW connected load)
3. (1) The Himachal Pradesh Electricity (Duty) Amendment
Ordinance, 2010 is hereby repealed.
Repeal of Ordinance No. 3 of 2010 and saving.
(2) Notwithstanding such repeal any action taken or anything done under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित