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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 125, 15 September 2010

Published 15 September 2010

Gazette no.
125
Gazetteid
125/GAZETTE/2010-15/09/2010
Identifier
in.gazette.himachal.2010-09-15.125_gazette_2010-15_09_2010
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, बुधबुधबुधबुधववववारारारार, , , , 15151515 सितम्बरसितम्बरसितम्बरसितम्बर, 2010, 2010, 2010, 2010////24242424 भाद्रपदभाद्रपदभाद्रपदभाद्रपद,,,, 1932 1932 1932 1932

हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय जिला कार्यालय जिला कार्यालय जिला कार्यालय जिला पंपंपंपंचायत अधिकारी,चायत अधिकारी,चायत अधिकारी,चायत अधिकारी, श्श्श्शििििमला जिला ािमला जिला ािमला जिला ािमला जिला श्श्श्शिमला, हि0प्र0ामला, हि0प्र0ामला, हि0प्र0ामला, हि0प्र0

कार्यालय आदेश

शिमला, 28 अगस्त, 2010

ख्या पीसीएच-एसएमएल (4)244/85-देवठी....----यह कि श्रीमति रेखा देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत देवठी, संसंसंसंख्या पीसीएच-एसएमएल (4)244/85-देवठी ख्या पीसीएच-एसएमएल (4)244/85-देवठी ख्या पीसीएच-एसएमएल (4)244/85-देवठी विकास खण्ड ठियोग के विरूद्ध इस कार्यालय में प्राप्त शिकायत के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में लाया गया कि ग्राम पंचायत देवठी के पक्ष में आदेश संख्या पीसीएच-एसएमएल(5)/2008-12388-90 दिनांक 29.1.2009 के तहत पंचायत घर के निर्माण हेतु पंचायत के संयुक्त खाता सं0 27393 में से रिलीज की गई मु0 50,000/-रूपये की राशि के आंकड़ों में छेड़-छाड़ करके जारी किए गए उक्त रिलीज ऑडर में मु0 60,000/-रूपये दर्शाकर उन द्वारा जाली दस्तावेज तैयार किया गया। मूल रूप में जारी रिलीज आर्डर में 125-राजपत्र/2010-15-9-2010 (4835)4836 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2010/24 भाद्रपद, 1932 अंकित राशि के आंकड़े के ऊपर पुनः लिखने/छेड़-छाड़ करने के परिणामस्वरूप उक्त प्रधान द्वारा चैक सं0 4940605 दिनांक 7.2.2009 के अन्तर्गत बैंक से 10,000/-रूपये की राशि की निकासी अवैध रूप से की गई। श्रीमति रेखा देवी, प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव सं0 शुन्य दिनांक 7.2.2009 के अन्तर्गत अधिकृत हस्ताक्षरियों को पंचायत खाता में से 50,000/-रूपये की राशि के स्थान पर मु0 60,000/-रूपये की राशि को निकालने हेतु प्राधिकृत किया गया है जिस हेतु उक्त बैठक की अध्यक्ष होने के नाते इस त्रुटि को दुरूस्त करने का उत्तरदायित्व प्रधान का बनता था।

यह की जाली दस्तावेज तैयार करके अवैध रूप से 10,000/- रूपये की अधिक राशि बैंक से निकालने अथवा कथित तौर पर गवन करने हेतु उक्त प्रधान को इस कार्यालय द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 17.7.2010 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी करके अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था। उपरोक्त प्रधान से इस सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी ठियोग के माध्यम से प्राप्त उत्तर दिनांक 10.8.2010 का बारीकी से अध्ययन करने उपरान्त पाया गया है कि कथित आरोपों को आंशिक रूप से स्वीकारते हुए उन द्वारा छेड़-छाड़ किए गए वर्णित प्रलेख की हस्तलेख विशेषज्ञ से जांच करवाने की मांग की गई है जिसे वर्तमान परिस्थितियों में कानूनी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि विशेषज्ञों की राय यदि जनहित में वांछित अथवा आवश्यक होगी तो प्रस्तावित जांच समिति उसे अपने स्तर पर लेने हेतु सक्षम होगी।

यह कि नियमित जांच काल में आशंका है कि प्रधान अपने कार्यकाल में उनके विरूद्ध लगे आरोपों से सम्बन्धित रिकार्ड में फेरबदल अथवा गवाहों को प्रभावित कर सकती है, अतः उन्हें जांच काल की अवधि में पंचायत रिकार्ड की पहुंच व उनके प्रभाव को कम करने की दृष्टि से उन्हें पद से निलम्बित करना जनहित में उचित है।

अतः मैं अधोहस्ताक्षरी उन शक्तियों के अधीन जो मुझमें हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1994 की धारा 145 की उपधारा (1) पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 142(1) के अन्तर्गत प्रदत ह,ै का प्रयोग करते हुए उक्त श्रीमति रेखा देवी प्रधान, ग्राम पंचायत देवठी, विकास खण्ड ठियोग, जिला शिमला को उपरोक्त कृत्यों के लिए प्रधान पद से तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूं तथा उन्हें आदेश दिया जाता है कि वह अपने पद की मोहर तथा उनके पास ग्राम पंचायत की कोई चल-अचल सम्म्पति व अन्य कोई अभिलेख हों तो उसे तुरन्त पंचायत सचिव/सहायक, ग्राम पंचायत देवठी को सौंप दें।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-

जिला पंचायत अधिकारी,शिमला जिला शिमला। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2010/24 भाद्रपद, 1932 4837 कार्यालय उपायुक्त किार्यालय उपायुक्त किार्यालय उपायुक्त किार्यालय उपायुक्त श्श्श्शिमला,ामला,ामला,ामला, जिला जििला जििला जििला श्श्श्शिमला हि0प्र0ामला हि0प्र0ामला हि0प्र0ामला हि0प्र0

अधिसूचना

शिमला, 3 सितम्बर, 2010

पीसीएच-एसएमएल(1)1/2010-पं0स0-2594-2599....----यह कि हिमाचल प्रदेश सरकार, ग्रामीण संख्यासंख्यासंख्यासंख्या पीसीएच-एसएमएल(1)1/2010-पं0स0-2594-2599 पीसीएच-एसएमएल(1)1/2010-पं0स0-2594-2599 पीसीएच-एसएमएल(1)1/2010-पं0स0-2594-2599

विकास विभाग की अधिसूचना संख्या आर0डी0डी0-II. बी(15)8/2000-1153-1351 दिनांक 18 अगस्त, 2007 के अन्तर्गत विकास खण्ड रामपुर को विभाजित करके नए विकास खण्ड ननखरी का सृजन किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनिम,1994 के नियम 77 अनुसार इन विकास खण्डों में पृथक-2 पंचायत समितियों का गठन किया जाना प्रस्तावित है।

अतः हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 8 तथा हिमाचल प्रदेश सरकार पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पीसीएच-एचए(4)-18/2000-3296 दिनांक 19-4-2010 के अन्तर्गत प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा वर्ष 2010 में प्रस्तावित पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन हेतु पंचायत समिति रामपुर तथा पंचायत समिति ननखरी के निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) के परिसीमन क प्रारूप को प्रकाशन हेतु समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 3.8.2010 जारी करने उपरान्त 10 दिनों के भीतर सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से आक्षेप प्रस्तुत करने आपेक्षित थे।

उक्त अधिसूचना के सन्दर्भ में विकास खण्ड रामपुर व ननखरीसे आज तक किसी भी जनसाधारण से कोई आक्षेप अथवा आपति प्राप्त नहीं हुई जिसके दृष्टिगत आक्षेप प्राप्ति हेतु निर्धारित समयावधि की समाप्ति उपरान्त पंचायत समिति रामपुर व ननखड़ी के वार्डों के परिसीमन की अन्तिम अधिसूचना जानी की जानी है। अतः मैं, जे0एस0राणा, उपायुक्त, शिमला जिला शिमला हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 8(5) के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2010 में प्रस्तावित पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन हेतु पंचायत समिति रामपुर तथा पंचायत समिति ननखड़ी के वार्डों के परिसीमन की संलग्न सारणी अनुसार अन्तिम रूप से अधिसूचना जारी करता हूं।

आदेश द्वारा,

जे0एस0राणा,

उपायुक्त,शिमला जिला शिमला। 4838 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2010/24 भाद्रपद, 1932

हस्ताक्षरित/- उपायुक्त, शिमला, जिला शिमला। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 15 September 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2010-09-15.125_gazette_2010-15_09_2010/. Archive identifier in.gazette.himachal.2010-09-15.125_gazette_2010-15_09_2010.