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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 127, 17 September 2010

Published 17 September 2010

Gazette no.
127
Gazetteid
127/GAZETTE/2010-17/09/2010
Identifier
in.gazette.himachal.2010-09-17.127_gazette_2010-17_09_2010
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शुक्रवार, 17 सितम्बर, 2010/26 भाद्रपद, 1932 शिमला, शुक्रवार, 17 सितम्बर, 2010/26 भाद्रपद, 1932 शिमला, शुक्रवार, 17 सितम्बर, 2010/26 भाद्रपद, 1932 शिमला, शुक्रवार, 17 सितम्बर, 2010/26 भाद्रपद, 1932 शिमला, शुक्रवार, 17 सितम्बर, 2010/26 भाद्रपद, 1932

हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभागविधि विभागविधि विभागविधि विभागविधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 16 सितम्बर, 2010

संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-21/2010-लेज.-- संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-21/2010-लेज.-- संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-21/2010-लेज.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-21/2010-लेज.-- संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-21/2010-लेज.-- भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 14-9-2010 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश गोवध निषेध (संशोधन) विधेयक, 2010 127-राजपत्र/2010-17-9-2010 (4865) 4866 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2010/26 भाद्रपद, 1932

(2010 का विधेयक संख्यांक 16) को वर्ष 2010 के अधिनियम संख्यांक 18 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3)के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधीकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा, अवतार चन्द डोगरा, सचिव। 4867 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2010/26 भाद्रपद, 1932

2010 का अधिनियम संख्यांक 18 2010 का अधिनियम संख्यांक 18 2010 का अधिनियम संख्यांक 18 2010 का अधिनियम संख्यांक 18 2010 का अधिनियम संख्यांक 18 हिमाचल प्रदेश गोवध निषेध (संशोधन) अधिनियम, 2010 हिमाचल प्रदेश गोवध निषेध (संशोधन) अधिनियम, 2010 हिमाचल प्रदेश गोवध निषेध (संशोधन) अधिनियम, 2010 हिमाचल प्रदेश गोवध निषेध (संशोधन) अधिनियम, 2010 हिमाचल प्रदेश गोवध निषेध (संशोधन) अधिनियम, 2010

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 14 सितम्बर, 2010 को यथानुमोदित)

हिमाचल प्रदेश गोवध निषेध अधिनियम, 1979 (1979 का अधिनियम संख्यांक 11) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।अधिनियम ।अधिनियम ।अधिनियम ।अधिनियम ।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा

निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम। 1.1.1.1.1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश गोवध

निषेध (संशोधन) अधिनियम, 2010 है ।

धारा 2 का संशोधन। 2.2.2.2.2. हिमाचल प्रदेश गोवध निषेध अधिनियम, 1979 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (ग) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :--

''(गग) ''निर्यात'' से गाय का हिमाचल प्रदेश की क्षेत्रीय अधिकारिता

से बाहर ले जाना अभिप्रेत हैै।''।

3.3.3.3.3. मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नई धाराएं

अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्‌ः--

नई धारा 4 क, 4 ख तथा 4 ग का अन्तःस्थापन। ''4 क. गाय के निर्यात पर निर्बन्धन.--''4 क. गाय के निर्यात पर निर्बन्धन.--''4 क. गाय के निर्यात पर निर्बन्धन.--''4 क. गाय के निर्यात पर निर्बन्धन.--''4 क. गाय के निर्यात पर निर्बन्धन.-- कोई भी व्यक्ति, प्रत्यक्षतः या अपने अभिकर्ता अथवा सेवक या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से गाय को, इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में या यह जानकारी रखते हुए कि इसका वध किया जा सकेगा या इसकी सम्भावना है, वध के प्रयोजन के लिए, निर्यात नहीं करेगा या नहीं करवाएगा ।

4 ख. निर्यात के लिए अनुज्ञापत्र.-- 4 ख. निर्यात के लिए अनुज्ञापत्र.-- 4 ख. निर्यात के लिए अनुज्ञापत्र.-- (1) कोई व्यक्ति, जो 4 ख. निर्यात के लिए अनुज्ञापत्र.-- 4 ख. निर्यात के लिए अनुज्ञापत्र.-- गायों का निर्यात करने का इच्छुक हो, गायों की संख्या और उस राज्य का नाम, जिसको उसका निर्यात किया जाना प्रस्तावित है, सहित उन कारणों, 4868 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2010/26 भाद्रपद, 1932

जिनके लिए उनका निर्यात किया जाना है, का कथन करते हुए अनुज्ञापत्र हेतु ऐसे अधिकारी को आवेदन करेगा, जिसे सरकार इस निमित्त अध्ि ासूचना द्वारा नियुक्त करे । वह यह घोषणा भी दाखिल करेगा कि उन गायों का वध नहीं किया जाएगा, जिनके लिए अनुज्ञापत्र अपेक्षित है।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी, आवेदक के अनुरोध की यथार्थता के बारे में अपना समाधान होने के पश्चात्‌, ऐसी फीस के संदाय पर और ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, आवेदन में विनिर्दिष्ट गायों के निर्यात हेतु उसे अनुज्ञापत्र प्रदान और जारी करेगा।

4 ग. विशेष अनुज्ञापत्र.--4 ग. विशेष अनुज्ञापत्र.--4 ग. विशेष अनुज्ञापत्र.--4 ग. विशेष अनुज्ञापत्र.--4 ग. विशेष अनुज्ञापत्र.-- सरकार को, उन दशाओं में, जहां इसकी राय में ऐसा करना लोकहित में है, गायों के निर्यात हेतु विशेष अनुज्ञापत्र जारी करने की शक्ति होगी ।''।

धारा 8 का संशोधन।

4.4.4.4.4. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) में, ''धारा 3 या 5'' और ''पांच हजार'' शब्दों और अंकों के स्थान पर क्रमशः ''धारा 3, 4 क, 4 ख, या 5'' और ''पच्चीस हजार'' शब्द, अंक और चिन्ह रखे जाएंगे ।

5.5.5.5.5. मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नई

धाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्‌ :--

नई धारा 9 क तथा 9 ख का अन्तःस्थापन।

''9 क. प्रवेश करने और अधिग्रहण आदि की शक्ति.-- ''9 क. प्रवेश करने और अधिग्रहण आदि की शक्ति.-- ''9 क. प्रवेश करने और अधिग्रहण आदि की शक्ति.-- ''9 क. प्रवेश करने और अधिग्रहण आदि की शक्ति.-- ''9 क. प्रवेश करने और अधिग्रहण आदि की शक्ति.-- कोई पुलिस अधिकारी, जो मुख्य आरक्षी की पंक्ति से नीचे का न हो या इस निमित्त सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, स्वयं को आश्वस्त करने और अपना यह समाधान करने के दृष्टिगत कि अधिनियम के उपबन्धों का पालन किया गया है,-

(क) गायों के निर्यात हेतु उपयोग में लाए गए या उपयोग में लाने के लिए आशयित किसी यान में प्रवेश कर सकेगा, उसे रोक सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा या किसी व्यक्ति को, उसमें प्रवेश करने, उसे रोकने और उसकी तलाशी करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा;

(ख) यदि उसे यह संदेह होता है कि इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है 4869 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2010/26 भाद्रपद, 1932

या किया जाने वाला है, तो वह गायों और उस यान, जिसमें ऐसी गाय पाई जाती है, का अभिग्रहण कर सकेगा या अभिग्रहण हेतु प्राधिकृत कर सकेगा, और तत्पश्चात्‌ अभिगृहित गायों और यानों को, उनकी सुरक्षित अभिरक्षा हेतु, न्यायालय में पेश करने के लिए समस्त आवश्यक उपाय कर सकेगा या करने हेतु प्राधिकृत कर सकेगा; और

1974 का 2 (ग) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 के तलाशी और अभिग्रहण से सम्बन्धित उपबन्ध, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन तलाशी और अभिग्रहण हेतु लागू होंगे ।

9 ख.9 ख.9 ख.9 ख.9 ख. सद्‌भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.- सद्‌भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.- सद्‌भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.- सद्‌भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.- सद्‌भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.- इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्‌भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए, कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां सरकार के किसी अधिकारी के विरूद्ध न होंगी।''।

6.6.6.6.6. मूल अधिनियम की धारा 10 में निम्नलिखित खण्ड धारा 10 का संशोधन। अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

''(घघ) प्ररूप, जिसमें धारा 4 ख के अधीन अनुज्ञापत्र प्रदान किया जाना है और ऐसे अनुज्ञापत्र की बाबत प्रभारित की जाने वाली फीस ।''। 4870 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2010/26 भाद्रपद, 1932

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 18 of 2010

THE HIMACHAL PRADESH PROHIBITION OF COW SLAUGHTER

(AMENDMENT) ACT, 2010

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 14TH SEPTEMBER, 2010) (AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY) AN ACT

further to amend the Himachal Pradesh Prohibition of Cow Slaughter Act,

1979. (Act No. 11 of 1979).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-first Year of Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called The Himachal Pradesh

Prohibition of Cow Slaughter (Amendment) Act, 2010.

Amendment of section 2.

2. In section 2 of the Himachal Pradesh Prohibition of Cow Slaughter Act, 1979 (herein after referred to as the principal Act), after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:—

" (cc) "export" means taking of cow outside the territorial

jurisdiction of Himachal Pradesh;".

3. After section 4 of the principal Act, the following new

sections shall be inserted, namely:—

Insertion of new sections 4A, 4B and 4C.

"4 A. Restriction on export of cow.— No person shall export or cause to be exported, cow for the purpose of slaughter either directly or through his agent or servant or any other person acting on his behalf in contravention of the provisions of this Act or with knowledge that it may be or likely to be slaughtered.

4 B. Permit for export.—(1) Any person desiring to export cows shall apply for a permit to such officer, as the Government may, by notification, appoint in this behalf, stating the reasons for which they are to be exported 4871 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2010/26 भाद्रपद, 1932

together with the number of cows and the name of the State to which they are proposed to be exported. He shall also file a declaration that the cows for which export permit is required shall not be slaughtered.

(2) The officer appointed under sub-section (1), after satisfying himself about the genuineness of the request of the applicant, shall grant and issue him a permit for export of cows specified in the application on payment of such fee and in such form as may be prescribed.

4 C. Special permits.— The Government shall have the power to issue special permits for export of cows in cases where it is of the opinion that it is in the public interest to do so.".

Amendment of section 8.

4. In section 8 of the principal Act, in sub-section (1), for the words and figures "section 3 or 5" and " five thousand", the words, figures and signs "sections 3, 4A, 4B or 5" and " twenty five thousand" shall respectively be substituted.

5. After section 9 of the principal Act, the following new

sections shall be inserted, namely:—

Insertion of new sections 9A and 9B.

"9 A. Power to enter and seizure etc.— Any Police Officer not below the rank of Head Constable or any person authorized in this behalf by the Government may, with a view to assure and for satisfying himself that the provisions of this Act have been complied with,—

(a) enter, stop and search or authorize any person to enter stop and search any vehicle used or intended to be used for the export of cows;

(b) seize or authorize seizure of cows and vehicle in which such cows are found if he suspects that any of the provision of this Act has been, is being or about to be contravened, and thereafter, take or authorize the taking of all measures necessary for securing the production of cows and vehicles seized, in the court for their safe custody; and 4872 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2010/26 भाद्रपद, 1932

2 of 1974.

(c) the provisions of section 100 of the Code of Criminal Procedures, 1973, relating to search and seizure shall, so far as may be, apply to searches and seizures under this section.

9 B. Protection of action taken in good faith.— No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any officer of the Government for any thing which is in good faith done or intended be done under this Act or the rules made thereunder.".

6. In section 10 of the principal Act, the following

clause shall be inserted, namely:—

Amendment of section 10.

"(dd) the form in which the permit under section 4 B is to be granted and fee to be charged in respect of such permit;".

4873 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2010/26 भाद्रपद, 1932

विधि विभागविधि विभागविधि विभागविधि विभागविधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 16 सितम्बर, 2010

संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-27/2010-लेज.-- संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-27/2010-लेज.-- संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-27/2010-लेज.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-27/2010-लेज.-- संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-27/2010-लेज.-- भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 14-9-2010 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक 20) को वर्ष 2010 के अधिनियम संख्यांक 19 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3)के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधीकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा, अवतार चन्द डोगरा, सचिव। 4874 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2010/26 भाद्रपद, 1932

2010 का विधेयक संख्यांक 20 2010 का विधेयक संख्यांक 20 2010 का विधेयक संख्यांक 20 2010 का विधेयक संख्यांक 20 2010 का विधेयक संख्यांक 20 हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2010

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।विधेयक।विधेयक।विधेयक।विधेयक।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम।

1.1.1.1.1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा

(सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन अधिनियम, 2010 है ।

धारा 6 का संशोधन।

1971 का 8 2.2.2.2.2. हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' पेन्शन) अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' पेन्शन) अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' पेन्शन) अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' पेन्शन) अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 6 में,--कहा गया है) की धारा 6 में,--कहा गया है) की धारा 6 में,--कहा गया है) की धारा 6 में,--कहा गया है) की धारा 6 में,--

( क )( क )( क )( क )( क ) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ः-जाएगी, अर्थात्‌ः-जाएगी, अर्थात्‌ः-जाएगी, अर्थात्‌ः-जाएगी, अर्थात्‌ः-

''(1) प्रत्येक सदस्य अपनी पदावधि के दौरान अपने ''(1) प्रत्येक सदस्य अपनी पदावधि के दौरान अपने ''(1) प्रत्येक सदस्य अपनी पदावधि के दौरान अपने ''(1) प्रत्येक सदस्य अपनी पदावधि के दौरान अपने ''(1) प्रत्येक सदस्य अपनी पदावधि के दौरान अपने कुटुम्ब के साथ या यात्रा के दौरान उसकी देखभाल कुटुम्ब के साथ या यात्रा के दौरान उसकी देखभाल कुटुम्ब के साथ या यात्रा के दौरान उसकी देखभाल कुटुम्ब के साथ या यात्रा के दौरान उसकी देखभाल कुटुम्ब के साथ या यात्रा के दौरान उसकी देखभाल या सहायता करने के लिए उसके साथ यात्रा करने या सहायता करने के लिए उसके साथ यात्रा करने या सहायता करने के लिए उसके साथ यात्रा करने या सहायता करने के लिए उसके साथ यात्रा करने या सहायता करने के लिए उसके साथ यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति के साथ किसी भी समय वाले किसी व्यक्ति के साथ किसी भी समय वाले किसी व्यक्ति के साथ किसी भी समय वाले किसी व्यक्ति के साथ किसी भी समय वाले किसी व्यक्ति के साथ किसी भी समय किसी भी श्रेणी में रेल मार्ग या वायु मार्ग या राज्य किसी भी श्रेणी में रेल मार्ग या वायु मार्ग या राज्य किसी भी श्रेणी में रेल मार्ग या वायु मार्ग या राज्य किसी भी श्रेणी में रेल मार्ग या वायु मार्ग या राज्य किसी भी श्रेणी में रेल मार्ग या वायु मार्ग या राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा देश के भीतर या बाहर यात्रा परिवहन उपक्रम द्वारा देश के भीतर या बाहर यात्रा परिवहन उपक्रम द्वारा देश के भीतर या बाहर यात्रा परिवहन उपक्रम द्वारा देश के भीतर या बाहर यात्रा परिवहन उपक्रम द्वारा देश के भीतर या बाहर यात्रा करने का हकदार होगा और वह, प्रत्येक वित्तीय वर्ष करने का हकदार होगा और वह, प्रत्येक वित्तीय वर्ष करने का हकदार होगा और वह, प्रत्येक वित्तीय वर्ष करने का हकदार होगा और वह, प्रत्येक वित्तीय वर्ष करने का हकदार होगा और वह, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम पचहत्तर हजार रुपए के अध्यधीन, इस में अधिकतम पचहत्तर हजार रुपए के अध्यधीन, इस में अधिकतम पचहत्तर हजार रुपए के अध्यधीन, इस में अधिकतम पचहत्तर हजार रुपए के अध्यधीन, इस में अधिकतम पचहत्तर हजार रुपए के अध्यधीन, इस प्रकार उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार, प्रकार उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार, प्रकार उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार, प्रकार उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार, प्रकार उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार, ऐसी की गई यात्रा की टिकटों को प्रस्तुत करने पर, ऐसी की गई यात्रा की टिकटों को प्रस्तुत करने पर, ऐसी की गई यात्रा की टिकटों को प्रस्तुत करने पर, ऐसी की गई यात्रा की टिकटों को प्रस्तुत करने पर, ऐसी की गई यात्रा की टिकटों को प्रस्तुत करने पर, होगा।होगा।होगा।होगा।होगा।

(ख)(ख)(ख)(ख)(ख) उपधारा (1) के विद्यमान परन्तुकों के स्थान पर उपधारा (1) के विद्यमान परन्तुकों के स्थान पर उपधारा (1) के विद्यमान परन्तुकों के स्थान पर उपधारा (1) के विद्यमान परन्तुकों के स्थान पर उपधारा (1) के विद्यमान परन्तुकों के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखे जाएंगे, अर्थात्‌ः-- निम्नलिखित परन्तुक रखे जाएंगे, अर्थात्‌ः-- निम्नलिखित परन्तुक रखे जाएंगे, अर्थात्‌ः-- निम्नलिखित परन्तुक रखे जाएंगे, अर्थात्‌ः-- निम्नलिखित परन्तुक रखे जाएंगे, अर्थात्‌ः--

''परन्तु सदस्य जब सरकारी प्रवास पर हो तो ''परन्तु सदस्य जब सरकारी प्रवास पर हो तो ''परन्तु सदस्य जब सरकारी प्रवास पर हो तो ''परन्तु सदस्य जब सरकारी प्रवास पर हो तो ''परन्तु सदस्य जब सरकारी प्रवास पर हो तो वह वायुमार्ग या रेलमार्ग या लोक परिवहन द्वारा वह वायुमार्ग या रेलमार्ग या लोक परिवहन द्वारा वह वायुमार्ग या रेलमार्ग या लोक परिवहन द्वारा वह वायुमार्ग या रेलमार्ग या लोक परिवहन द्वारा वह वायुमार्ग या रेलमार्ग या लोक परिवहन द्वारा 4875 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2010/26 भाद्रपद, 1932

यात्रा के दौरान उसके कुटुम्ब द्वारा या उसकी देखभाल यात्रा के दौरान उसके कुटुम्ब द्वारा या उसकी देखभाल यात्रा के दौरान उसके कुटुम्ब द्वारा या उसकी देखभाल यात्रा के दौरान उसके कुटुम्ब द्वारा या उसकी देखभाल यात्रा के दौरान उसके कुटुम्ब द्वारा या उसकी देखभाल और सहायता करने के लिए उसके साथऔर सहायता करने के लिए उसके साथऔर सहायता करने के लिए उसके साथऔर सहायता करने के लिए उसके साथऔर सहायता करने के लिए उसके साथ यात्रा करनेयात्रा करनेयात्रा करनेयात्रा करनेयात्रा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई यात्रा में वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई यात्रा में वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई यात्रा में वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई यात्रा में वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई यात्रा में उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार, ऐसी उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार, ऐसी उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार, ऐसी उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार, ऐसी उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार, ऐसी की गई यात्रा की टिकटों को प्रस्तुत करने पर, होगाः की गई यात्रा की टिकटों को प्रस्तुत करने पर, होगाः की गई यात्रा की टिकटों को प्रस्तुत करने पर, होगाः की गई यात्रा की टिकटों को प्रस्तुत करने पर, होगाः की गई यात्रा की टिकटों को प्रस्तुत करने पर, होगाः

परन्तु यह और कि रेलमार्ग या वायु मार्ग या लोकपरन्तु यह और कि रेलमार्ग या वायु मार्ग या लोक परन्तु यह और कि रेलमार्ग या वायु मार्ग या लोकपरन्तु यह और कि रेलमार्ग या वायु मार्ग या लोक परन्तु यह और कि रेलमार्ग या वायु मार्ग या लोक परिवहन द्वारा की गई यात्रा के लिए संदेय कुल रकम परिवहन द्वारा की गई यात्रा के लिए संदेय कुल रकम परिवहन द्वारा की गई यात्रा के लिए संदेय कुल रकम परिवहन द्वारा की गई यात्रा के लिए संदेय कुल रकम परिवहन द्वारा की गई यात्रा के लिए संदेय कुल रकम वित्तीय वर्ष में पचहत्तर हजार रुपए से अधिक नहीं वित्तीय वर्ष में पचहत्तर हजार रुपए से अधिक नहीं वित्तीय वर्ष में पचहत्तर हजार रुपए से अधिक नहीं वित्तीय वर्ष में पचहत्तर हजार रुपए से अधिक नहीं वित्तीय वर्ष में पचहत्तर हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।''।होगी।''।होगी।''।होगी।''।होगी।''।

धारा 6-क का संशोधन। मूल अधिनियम की धारा 6-क के प्रथम और चतुर्थ मूल अधिनियम की धारा 6-क के प्रथम और चतुर्थ 3.3.3.3.3. मूल अधिनियम की धारा 6-क के प्रथम और चतुर्थ मूल अधिनियम की धारा 6-क के प्रथम और चतुर्थ मूल अधिनियम की धारा 6-क के प्रथम और चतुर्थ परन्तुक में "पन्द्रह हजार" शब्दों के स्थान पर ''बीस हजार'' शब्द परन्तुक में "पन्द्रह हजार" शब्दों के स्थान पर ''बीस हजार'' शब्द परन्तुक में "पन्द्रह हजार" शब्दों के स्थान पर ''बीस हजार'' शब्द परन्तुक में "पन्द्रह हजार" शब्दों के स्थान पर ''बीस हजार'' शब्द परन्तुक में "पन्द्रह हजार" शब्दों के स्थान पर ''बीस हजार'' शब्द रखे जाएंगे।रखे जाएंगे।रखे जाएंगे।रखे जाएंगे।रखे जाएंगे।

4.4.4.4.4. मूल अधिनियम की धारा 6-ख में,-मूल अधिनियम की धारा 6-ख में,-मूल अधिनियम की धारा 6-ख में,-मूल अधिनियम की धारा 6-ख में,-मूल अधिनियम की धारा 6-ख में,-

धारा 6-ख का संशोधन।

उपधारा (1) में ''दस हजार'' शब्दों के स्थान पर ( क )( क )( क )( क )( क ) उपधारा (1) में ''दस हजार'' शब्दों के स्थान पर उपधारा (1) में ''दस हजार'' शब्दों के स्थान पर उपधारा (1) में ''दस हजार'' शब्दों के स्थान पर उपधारा (1) में ''दस हजार'' शब्दों के स्थान पर ''चौदह हजार'' शब्द रखे जाएंगे। ; और ''चौदह हजार'' शब्द रखे जाएंगे। ; और ''चौदह हजार'' शब्द रखे जाएंगे। ; और ''चौदह हजार'' शब्द रखे जाएंगे। ; और ''चौदह हजार'' शब्द रखे जाएंगे। ; और

(ख) उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक में ''चार सौ'' (ख) उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक में ''चार सौ'' (ख) उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक में ''चार सौ'' (ख) उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक में ''चार सौ'' (ख) उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक में ''चार सौ'' शब्दों के स्थान पर ''पांच सौ'' शब्द रखे शब्दों के स्थान पर ''पांच सौ'' शब्द रखे शब्दों के स्थान पर ''पांच सौ'' शब्द रखे शब्दों के स्थान पर ''पांच सौ'' शब्द रखे शब्दों के स्थान पर ''पांच सौ'' शब्द रखे जाएंगे ।जाएंगे ।जाएंगे ।जाएंगे ।जाएंगे । 4876 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2010/26 भाद्रपद, 1932

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 19 of 2010.

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEM-

BLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS)

AMENDMENT ACT, 2010

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 14TH SEPTEMBER, 2010)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Legislative As-

sembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (Act No.

8 of 1971).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh

in the Sixty–first Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Act, 2010.

Amendment of section 6.

8 of 1971.

2. In section 6 of the Himachal Pradesh Legislative

Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971

(hereinafter referred to as the "principal Act"),—

(a) for sub-section (1), the following sub-section shall

be substituted, namely:—

"(1) Each member during the term of his office shall

be entitled to travel at any time by railway or by air

or by State Transport Undertaking by any class

within or outside the country alongwith his family or

any person accompanying him to look after and as-

sist him during travel and shall be entitled for the

reimbursement of actual expenses so incurred on

4877 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2010/26 भाद्रपद, 1932

production of tickets of such journey performed,

subject to maximum of seventy five thousand ru-

pees in each financial year."; and

(b) for the existing provisos to sub-section (1), the fol-

lowing provisos shall be substituted, namely:—

" Provided that the member while on official

tour shall also be entitled for the reimbursement of

actual expenses so incurred by his family or any

other person accompanying him to look after and

assist him during travel by air or by rail or by public

transport on production of tickets for such journey

performed :

Provided further that the aggregate amount

payable for the journey performed by railway or by

air or by public transport in a financial year shall

not exceed seventy five thousand rupees.".

Amendment of section 6-A.

3. In section 6-A of the principal Act, in first and fourth

provisos, for the words "fifteen thousand", the words "twenty

thousand" shall be substituted.

4. In section 6-B of the principal Act,—

Amendment of section 6-B.

(a) in sub-section (1), for the figures and sign " 10,000",

the figures and sign "14,000" shall be substituted.;

and

(b) in the first proviso to sub-section (1), for the fig-

ures and signs "400/-", the figures and signs "500/

-"shall be substituted.".

4878 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2010/26 भाद्रपद, 1932

GOVERNOR'S SECRETARIAT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 7th July, 2010

No. 3-69/78-GS.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint Shri P. V. Mohandas, working as Additional Private Secretary in the Ministry of Urban Development, Government of India Nirman Bhawan, New Delhi-110 011 as Officer-On-Special Duty (Tenure/Co-terminus) to the Governor, Himachal Pradesh in the pay scale of Rs. 15600-39100+Grade Pay Rs. 7600/- per month from the date he takes over the change of the post till the date the present Governor remains in office.

By order, Sd/- Secretary to Governor.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हि0 प्र0, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 17 September 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2010-09-17.127_gazette_2010-17_09_2010/. Archive identifier in.gazette.himachal.2010-09-17.127_gazette_2010-17_09_2010.