राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, बुधबुधबुधबुधववववारारारार, , , , 22222222 सितम्बरसितम्बरसितम्बरसितम्बर, 2010, 2010, 2010, 2010////31313131 भाद्रपदभाद्रपदभाद्रपदभाद्रपद,,,, 1932 1932 1932 1932
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 21 सितम्बर, 2010
संख्या पीसंख्या पीसंख्या पीसंख्या पी....बीबीबीबी....डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू....(बी)एफ (5) 9(बी)एफ (5) 9(बी)एफ (5) 9(बी)एफ (5) 95/20105/20105/20105/2010....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव ठारा, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी में बसाही-तुलाह वाया खडिहार सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
131-राजपत्र/2010-22-9-2010 (5001) 5002 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2010/31 भाद्रपद, 1932 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्र्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देतेे हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र मेेंं कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होनेे के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता है ।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (बीघा-विस्वा) में मण्डी जोगिन्द्रनगर ठारा 2017/80/1 0-7-19
1976/565/1 0-13-13 कुल जोड़ किता-2 कुल जोड़ किता-2 कुल जोड़ किता-2 कुल जोड़ किता-2 1-1-121-1-121-1-121-1-12
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
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लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग
शुद्धि पत्र
शिमला-2, 20 सितम्बर, 2010
ससससं0ं0ं0ं0 पी0बी0डब्ल्य पी0बी0डब्ल्य पी0बी0डब्ल्य पी0बी0डब्ल्यू0ू0ू0ू0 (बी0)एफ(5) 62/2010 (बी0)एफ(5) 62/2010 (बी0)एफ(5) 62/2010 (बी0)एफ(5) 62/2010....--------इस विभाग की दिनांक 13-08-2010 को जारी भू अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अन्तर्गत समसंख्यक अधिसूचना में गांव मटौर टाण्डा/487, उप-तहसील बलद्वाड़ा, जिला मण्डी में खसरा नं0 1156/1 रकबा 0-00-76 हैक्टेयर के स्थान पर खसरा नं0 1156/1 रकबा 0-00-96 हैक्टेयर पढा़ जाए ।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
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लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग
शुद्धि पत्र
शिमला-2, 20 सितम्बर, 2010
सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0)एफ(5) 61/2010सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0)एफ(5) 61/2010सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0)एफ(5) 61/2010सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0)एफ(5) 61/2010....--------इस विभाग की दिनांक 13-08-2010 को जारी भू अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अन्तर्गत समसंख्यक अधिसूचना में गांव कारनी/495, उप-तहसील राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2010/31 भाद्रपद, 1932 5003 बलद्वाडा, जिला मण्डी में खसरा नं0 199/1 रकबा 0-00-80 हैक्टेयर के स्थान पर खसरा नं0 197/1 रकबा 0-00-80 हैक्टेयर पढा़ जाए ।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
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लोकलोकलोकलोक निमा निमा निमा निर्माण विभार्गण विभार्गण विभार्गण विभाग
शुद्धि पत्र
शिमला-2, 20 सितम्बर, 2010
सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0)एफ(5) 63/201सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0)एफ(5) 63/201सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0)एफ(5) 63/201सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0)एफ(5) 63/2010000....--------इस विभाग द्वारा दिनांक 13-08-2010 को भू अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अन्तर्गत जारी समसंख्यक अधिसूचना (गांव धरूखडी़/498, उप-तहसील बलद्वाडा, जिला मण्डी) में "खसरा नं0 73/1 रकबा 0-01-00 हैक्टेयर" के स्थान पर "0-01-40 हैक्टेयर" पढा़ जाए ।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : 15/9 ऑफ 08 गांव : सोसन तारीख पेशी : 19-10-2010 श्री रथ लाल उर्फ श्री रथू पुत्र श्री दुडु, निवासी गांव सोसन, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
1. सर्वश्री विजय राम, 2. —ष्णु, 3. सूरत राम पुत्रान, 4. —ष्णी, 5. बन्ती पुत्रियां 6. श्रीमती कलापति धर्मपत्नी स्व0 श्री रामानन्द, 7. जयपाल पुत्र, 8. हेमा, 9. निमा, 10. निशा पुत्रियां, 11. चिन्ता धर्मपत्नी स्व0 श्री बाबू राम, 12. दीप राज, 13. देश राज पुत्रान देवी राम, 14. तुलसी राम, 15. तेलू राम, 16. सत्यपाल पुत्रान देवी राम, सभी निवासी गांव सोसन, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, 17. भगत राम पुत्र भण्डारी राम, निवासी चलौंठी, डा0 संजौली, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . फरीकदोयम। आवेदन-पत्र तकसीम भूमि खाता मुशत्रका खाता/खतौनी नं0178/201, खसरा नं0 828-1309/829 व 837, रकबा तादादी 18-15 बीघा, वाक्या मौजा सोसन, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। नोटिस बनाम फरीकदोयम नं0 3, 4, 5, 8, 9, 10, 16, 17.
श्री रथु पुत्र श्री दुडु, निवासी गांव सोसन, तहसील सदर, जिला बिलासपुर ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रतिवादीगण के विरुद्ध दावा तकसीम खाता मुशत्रका भूमि का गुजार रखा है। प्रतिवादीगण को 5004 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2010/31 भाद्रपद, 1932 अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय द्वारा तलब करने के लिए कई बार समन जारी किए गए लेकिन प्रतिवादीगण 3, 4, 5, 8, 9, 10, 16, 17 की तामील असालतन होना नहीं पाई जा रही। जिस कारण दावा तकसीम बिना किसी कार्यवाही से लम्बित चला आ रहा है।
अतः इस इश्तहार राजपत्र के द्वारा प्रतिवादीगण नं0 3, 4, 5, 8, 9, 10, 16, 17 को सूचित किया जाता है कि दावा में वर्णित भूमि की तकसीम करने बारे उन्हें कोई उजर एवं एतराज हो तो वे अपना उजर व एतराज दिनांक 19-10-2010 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तिथि गुजरने के उपरान्त किसी प्रकार का उजर एवं एतराज जेरे समायत ना होगा तथा वादग्रस्त भूमि की तकसीम करने के लिए तरीका तकसीम तजवीज कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 13-9-2010 को हस्ताक्षर हमारे व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : 16/9 ऑफ 08 गांव : सोसन तारीख पेशी : 19-10-2010 श्री रथ लाल उर्फ रथू पुत्र श्री दुडु, निवासी गांव सोसन, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल . . प्रार्थी। प्रदेश
बनाम
1. सर्वश्री विजय राम, 2. —ष्णु, 3. सूरत राम पुत्रान, 4. —ष्णी, 5. बन्ती पुत्रियां 6. श्रीमती कलापति धर्मपत्नी स्व0 श्री रामानन्द, 7. जयपाल पुत्र, 8. हेमा, 9. निमा, 10. निशा पुत्रियां, 11. चिन्ता धर्मपत्नी स्व0 श्री बाबू राम, 12. दीप राम, 13. देश राज पुत्रान देवी राम, 14. तुलसी राम, 15. तेलू राम, 16. सत्यपाल पुत्रान माली, सभी निवासी गांव सोसन, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश . . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र तकसीम भूमि खाता मुशत्रका खाता/खतौनी नं0 176/198, खसरा नं0 644, 836, 838, 992, 999, 1003, 1012, 1013, 1016, 1118, 1119, 1120, 1150, 1213, 1214, 1216, व 1220, तादादी 23-17 बीघा, वाक्या मौजा सोसन, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
नोटिस बनाम उपरोक्त फरीकदोयम नं0 4, 5, 8, 9, 10.
श्री रथु पुत्र श्री दुडु, निवासी गांव सोसन, तहसील सदर, जिला बिलासपुर ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रतिवादीगण के विरुद्ध दावा तकसीम खाता मुशत्रका भूमि का गुजार रखा है। प्रतिवादीगण को अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय द्वारा तलब करने के लिए कई बार समन जारी किए गए लेकिन प्रतिवादीगण 4, 5, 8, 9, 10 की तामील असालतन होना नहीं पाई जा रही। जिस कारण दावा तकसीम बिना किसी कार्यवाही से लम्बित चला आ रहा है।
अतः इस इश्तहार राजपत्र के द्वारा प्रतिवादीगण नं0 4, 5, 8, 9 व 10 को सूचित किया जाता है कि दावा में वर्णित भूमि की तकसीम करने बारे उन्हें कोई उजर एवं एतराज हो तो वे अपना उजर व एतराज दिनांक 19-10-2010 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2010/31 भाद्रपद, 1932 5005 हैं। उक्त तिथि गुजरने के उपरान्त किसी प्रकार का उजर एवं एतराज जेरे समायत ना होगा तथा वादग्रस्त भूमि की तकसीम करने के लिए तरीका तकसीम तजवीज कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 13-9-2010 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Shri R. P. Sharma, Naib-Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Dharamshala,
District Kangra, Himachal Pradesh
Shri Sumesh Kumar s/o Onkar Singh, Village Upper Sakoh, P. O. Sakoh, Tehsil Dharamshala, District Kangra,
Smt. Madhu Bala d/o Sh. Amar Nath, r/o Kohala, Tehsil Kangra . . Applicants.
Versus
1. General Public, 2. The Registrar of Marriages.
Subject.—Registration of marriage under section 8 (4) of the H. P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).
PUBLIC NOTICE
Whereas the above named applicant has made an application under section 8 (4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on (date) 17-4-2003 at (Place) Upper Sakoh but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages.
And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.
Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicant, they should appear before the undersigned in my court on (date) 15-10-2010 at (Place) Tehsil Office, Dharamshala at (time)10.00 A. M. either personally or through their authorized agent.
In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex-parte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.
Issued under my hand and seal of the Court on 9-9-2010.
Seal.
R. P. SHARMA,
Naib-Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh.
5006 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2010/31 भाद्रपद, 1932In the Court of Shri J. R. Sharma, Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Dharamshala,
District Kangra, Himachal Pradesh
Shri Vinod Kumar s/o Bishan Dass, r/o Sidhpur, Smt. Sudesh Kumari d/o Sh. Jagdish Chand, r/o Panjlehar
. . Applicants.
Versus
1. General Public, 2. The Registrar of Marriages, Sidhpur.
Subject.—Registration of marriage under section 8 (4) of the H. P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).
PUBLIC NOTICE
Whereas the above named applicant has made an application under section 8 (4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating there in that they have solemnized their marriage on (date) 10-3-2007 at (Place) Sidhpur but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages, Sidhpur.
And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.
Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicant, they should appear before the undersigned in my court on (date) 21-10-2010 at (Place) Tehsil Office, Dharamshala at (time)10.00 A. M. either personally or through their authorized agent.
In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex-parte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.
Issued under my hand and seal of the Court on 4-9-2010.
Seal.
J. R. SHARMA,
Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh.
__________
OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE KANGRA AT DHARAMSHALA
NOTICE
No. 984-91/L. B……
Shri Karam Chand Sharma, Advocate s/o Late Shri Udho Ram, r/o Bodh, P. O. Jasur, Tehsil Nurpur, District Kangra, Himachal Pradesh has applied for the post of Notary Public at Sub-Divn. Nurpur. Before recommending the case of the applicant to the Govt. of H. P. for the appointment as Notary Public, the objections of General Public if any are invited through this Notice. If any person has objections for appointment of the applicant, he may send the objections in writing to this office on or before 6-10-2010.
Sd/-
Additional District Magistrate,
Kangra at Dharamshala.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2010/31 भाद्रपद, 1932 5007OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE KANGRA AT DHARAMSHALA
NOTICE
No. 976-83/L. B…….. Dated 10-9-2010.
Shri Ashwani Kumar, Advocate s/o Late Shri Kapil Dev, r/o VPO Indora, Tehsil Nurpur, District Kangra, Himachal Pradesh has applied for the post of Notary Public at Indora. Before recommending the case of the applicant to the Govt. of H. P. for the appointment as Notary Public, the objection of General Public if any are invited through this Notice. If any person has objections for appointment of the applicant, he may send the objections in writing to this office on or before 6- 10-2010.
Sd/-
Additional District Magistrate,
Kangra at Dharamshala.
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ब अदालत श्री आर0 पी0 शर्मा, नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
श्रीमती सलोचना देवी बनाम आम जनता। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) हि0 प्र0 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री श्रीमती सलोचना देवी पत्नी श्री प्रीतम चन्द, निवासी व्रेहे, मौजा व्रेहे, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके भतीजे रेशव कुमार (Rashav Kumar) की मृत्यु तिथि 12-7-1997 है परन्तु ग्राम पंचायत मतल्ला में मृत्यु पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त भतीजे की मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 15-10-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 9-9-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। आर0 पी0 शर्मा, नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।5008 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2010/31 भाद्रपद, 1932 ब अदालत श्री आर0 पी0 शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नम्बर :
श्री बहादुर बनाम आम जनता। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) हि0 प्र0 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री बहादुर पुत्र श्री अंगत, निवासी उपर बडोल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री नाम रितू देवी की जन्म तिथि 19-6-2004 है परन्तु ग्राम पंचायत उपरली बडोल में जन्म पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्ची रितू देवी की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 21-10-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 4-9-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। आर0 पी0 शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री शमशेर सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री त्रिलोचन डोगरा पुत्र स्व0 श्री ठाकर दास, निवासी नगेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री त्रिलोचन डोगरा पुत्र स्व0 श्री ठाकर दास, निवासी नगेहड़, डाकखाना नगेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र समीर डोगरा का जन्म दिनांक 2-10-1990 को मुहाल नगेहड़ में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 5-10-2010 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 1-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
शमशेर सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2010/31 भाद्रपद, 1932 5009 ब अदालत श्री आर0 पी0 शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 32/NT/10/ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी
श्रीमती Zomba w/o Norbu Tsering बनाम आम जनता व अन्य विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती Zomba w/o Norbu Tsering, निवासी Mcleodganj, मौजा Dharamshala, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके Nephew Tenzin Tharchin की जन्म तिथि 2-10-1982 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्ची Tenzin Tharchin का जन्म पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 11-10-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 30-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
आर0 पी0 शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री आर0 पी0 शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 33/NT/10/ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी
श्रीमती Tashi Dhargay
बनाम आम जनता व अन्य विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती Tashi Dhargay पुत्र श्री Tsewang Phuntsok, निवासी Mcleodganj, मौजा Dharamshala, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री Yeshi Lhamo की जन्म तिथि 18-8-1993 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्ची Yeshi Lhamo का जन्म पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 11-10-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर 5010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2010/31 भाद्रपद, 1932 आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 30-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
आर0 पी0 शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री आर0 पी0 शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 31/NT/10
श्री सरण दास बनाम आम जनता व अन्य विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री सरण दास पुत्र श्री मंगल राम, निवासी अपर बडोल, मौजा बडोल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री साक्षी (Sakshi) की जन्म तिथि 18-3-2006 है परन्तु ग्राम पंचायत उपरली बडोल में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे के जन्म पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 11-10-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजी—त किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 30-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
आर0 पी0 शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0...............................
श्रीमती —ष्णा देवी बनाम आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2010/31 भाद्रपद, 1932 5011 नोटिस बनाम आम जनता।श्रीमती —ष्णा देवी पत्नी श्री अनिल कुमार, निवासी नड्डी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र नितेश कुमार का जन्म दिनांक 3-1-2007 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे नितेश कुमार का जन्म पंजी—त किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 5-10-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 6-8-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री आर0 पी0 शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 37/NT/10/ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी
श्री चन्द्र सिंह बनाम आम जनता व अन्य विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री चन्द्र सिंह पुत्र श्री शमशेर सिंह, निवासी घन्यारा, मौजा घन्यारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री राधिका राणा (Radhika Rana) की जन्म तिथि 22-4-2007 है परन्तु ग्राम पंचायत घन्यारा में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्ची के जन्म पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 12-10-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजी—त किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 6-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
आर0 पी0 शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।5012 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2010/31 भाद्रपद, 1932 ब अदालत श्री आर0 पी0 शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 34/NT/10
श्री लोबसंग यशी बनाम आम जनता व अन्य विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री लोबसंग यशी (Lobsang) पुत्र श्री तशीवंग (Tsewang), निवासी टिपा रोड़ मकलोडगंज, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र लोबसंग यशी की जन्म तिथि 10-9-75 है परन्तु ग्राम पंचायत घन्यारा में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्ची के जन्म पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 12-10-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजी—त किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 31-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
आर0 पी0 शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री हेम चन्द वर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी बड़ोह, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश कर्म चन्द बनाम आम जनता नोटिस बनाम :
आम जनता मुहाल सरोत्री व भलूणा, तहसील बडोह।
विषय.--राजस्व रिकार्ड भूमि खाता नम्बर 17, 18, 19, 20, 39, 61 महाल सरोत्री खास व0 भलूण में उपनाम दर्ज करने बारे।
आवेदक श्री कर्म चन्द पुत्र श्री पठाणू राम, निवासी सरोत्री खास ने इस अदालत में एक आवेदन के माध्यम से गुजारिश की है कि उसका असल में सर्विस रिकार्ड व निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान-पत्र में नाम कर्म चन्द है जबकि राजस्व रिकार्ड खाता व महाल उक्त वर्णित में कर्म ंिसंह लिख्.ाा गया है जो गलत है और कर्म सिंह उपनाम कर्म चन्द दर्ज करने का आदेश दिया जावे।
इस नोटिस के माध्यम से आम जनता व सभी सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि आवेदक के नाम कर्म सिंह के साथ कर्म चन्द दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो तिथि पेशी 4-11-2010 समय 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजर आकर पेश करे। गैर-हाजरीे की सूरत में कार्यवाही जाब्ता अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 4-9-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हेम चन्द वर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2010/31 भाद्रपद, 1932 5013 ब अदालत श्री नरेन्द्र चौहान, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री घनैईया लाल पुत्र श्री प्रहलाद, निवासी महाल सिद्धपुर बड़ज, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.--जाति की दरुस्ती करवाने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री घनैईया लाल पुत्र श्री प्रहलाद, निवासी महाल सिद्धपुर बड़ज, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी जाति रिपोर्ट तहसीलदार भरमौर व ग्राम पंचायत सियूर विकास खण्ड भरमौर व नकल शजरा नस्व में गद्दी राजपूत दरुस्त है। परन्तु शजरा नस्व झिकला सिद्धपुर में गद्दी ब्राह्मण दर्ज है जो गलत है। अतः उसकी जाति गद्दी ब्राह्मण की बजाए गद्दी राजपूत की जानी है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को उपरोक्त जाति की दरुस्ती करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 5-10-2010 को इस अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 26-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। नरेन्द्र चौहान, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री कुलदीप वर्मा पुत्र श्री चमन लाल, निवासी शाहपुर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री कुलदीप वर्मा पुत्र श्री चमन लाल, निवासी शाहपुर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी गुुजारा है कि उसके लड़के रिजूल वर्मा का जन्म दिनांक 28-1-2002 को हुआ है। जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज न हुआ है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उसकी जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 5-10-2010 को या इससे पूर्व अदालत में 5014 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2010/31 भाद्रपद, 1932 हाजिर हो कर पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 26-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री कुलदीप वर्मा पुत्र श्री चमन लाल, निवासी शाहपुर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री कुलदीप वर्मा पुत्र श्री चमन लाल, निवासी शाहपुर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी गुुजारा है कि उसकी लड़की पारूल वर्मा का जन्म दिनांक 24-7-1994 को हुआ है। जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज न हुआ है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उसकी जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 5-10-2010 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर हो कर पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 26-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री नरेन्द्र चौहान, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्रीमती पिंकी देवी पत्नी श्री रमेश चन्द, निवासी कमलाहडी, डा0 भनाला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती पिंकी देवी पत्नी श्री रमेश चन्द, निवासी कमलाहडी, डा0 भनाला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुुजारा है कि उसके लड़के अंकित कुमार का जन्म दिनांक 31-3-2004 को हुआ है। लेकिन पंचायत रिकार्ड में दर्ज न है। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2010/31 भाद्रपद, 1932 5015 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 5-10-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर हो कर अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा।
आज दिनांक 26-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
नरेन्द्र चौहान, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री नरेन्द्र चौहान, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्रीमती संतोष महाजन पत्नी श्री शिव राम महाजन, निवासी व डाकघर शाहपुर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा।
बनाम
आम जनता
प्रार्थिया श्रीमती संतोष महाजन पत्नी श्री शिव राम महाजन, निवासी शाहपुर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसको लड़के राजीव महाजन का जन्म 5 जून, 1963 को हुआ है। लेकिन पंचायत रिकार्ड के रजिस्टर में दर्ज न है। ?
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस जन्म पंजीकरण बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 5-10-2010 को या इससे पहले असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा जन्म पंजीकरण करके आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 23-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
नरेन्द्र चौहान, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री नरेन्द्र चौहान, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री चुनी लाल पुत्र श्री परमा, निवासी व डाकघर डोहव, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए नाम की दरुस्ती करने बारे।
श्री चुनी लाल पुत्र श्री परमा, निवासी व डाकघर डोहव, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राशन कार्ड, नकल पंचायत रिकार्ड रजिस्टर में 5016 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2010/31 भाद्रपद, 1932 चुनी लाल दरुस्त दर्ज है। परन्तु कागजात माल में उसका नाम छुनकू चला आ रहा है। इसलिए कागजात माल में उसका नाम छुनकू उपनाम चुनी लाल दरुस्त करने के आदेश दिए जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम की दरुस्ती में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 5-10-2010 को इस अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 23-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
नरेन्द्र चौहान, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शाहपुर जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री नरेन्द्र चौहान, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री भानी राम पुत्र श्री मुसाफिर, निवासी ठारू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए नाम की दरुस्ती करने बारे।
श्री भानी राम पुत्र श्री मुसाफिर, निवासी ठारू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम नकल पंचायात रजिस्टर व स्कूल प्रमाण-पत्र व रिपोर्ट पंचायत में भानी राम दरुस्त दर्ज है। परन्तु कागजात माल में उसका नाम मनी राम चला आ रहा है। इसलिए कागजात माल में उसका नाम मनी राम के बजाए उपनाम भानी राम दरुस्त करने के आदेश दिए जावें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम की दरुस्ती में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 5-10-2010 को इस अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 23-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
नरेन्द्र चौहान, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2010/31 भाद्रपद, 1932 5017 ब अदालत श्री नरेन्द्र चौहान, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री जगदीप सिंह पुत्र श्री वृज लाल, निवासी महाल ललेटा, डाकघर टुन्डू, मौजा डटम्ब, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए नाम की दरुस्ती करने बारे।
श्री जगदीप सिंह पुत्र श्री वृज लाल, निवासी महाल ललेटा, डाकघर टुन्डू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम स्कूल प्रमाण-पत्र नकल परिवार रजिस्टर व राशन कार्ड में जगदीप सिंह दरुस्त दर्ज है। परन्तु कागजात माल में उसका नाम जगदीश सिंह चला आ रहा है। इसलिए कागजात माल में उसका नाम जगदीश सिंह पुत्र श्री वृज लाल के बजाए उपनाम जगदीप सिंह पुत्र श्री वृज लाल दरुस्त करने के आदेश दिए जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम की दरुस्ती में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 5-10-2010 को इस अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 23-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
नरेन्द्र चौहान, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री शमशेर सिंह, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नम्बर : 7/Teh/2010 तारीख पेशी : 4/10/2010 1. श्रीमती माया देवी पत्नी, 2. श्री मदन लाल पुत्र स्व0 श्री कीकर सिंह उर्फ फकीर सिंह उर्फ करतार चन्द पुत्र श्री धोगरू उर्फ चौधरी पुत्र श्री सुखिया, निवासीयान गांव व डाकघर धरथोली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती अन्द्राज करवाने हेतु।
श्रीमती माया देवी पत्नी, श्री मदन लाल पुत्र स्व0 श्री कीकर सिंह उर्फ फकीर सिंह उर्फ करतार चन्द पुत्र श्री धोगरू उर्फ चौधरी पुत्र श्री सुखिया, ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि खाता नं0 134, खतौनी नं0 369, खसरा कित्ता 5, रकबा तादादी 0-55-11 है0 बावत जमाबन्दी साल 1993-94 स्थित महाल 5018 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2010/31 भाद्रपद, 1932 पन्तेहड़, मौजा व तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा में प्रार्थी का नाम फकीर सिंह दर्ज है व भूमि खाता नं0 108 मिन खतौनी नं0 234 खसरा नं0 864, रकबा 0-02-72 है0 स्थित महाल घरथौली बावत जमाबन्दी साल 1991-92 में श्री कीकर सिंह दर्ज व तस्दीक है जो कि वास्तव में बिल्कुल गलत अन्द्राज हुआ है। अतः श्रीमती माया देवी ने अपने पति श्री मदन लाल के पिता का नाम करतार चन्द पुत्र श्री धौगरू दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र अदालत हजा में गुजारा है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 4-10-2010 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थन-पत्र में करतार चन्द पुत्र धोगरू राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे और उसके बाद कोई उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 9-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 :.....................
तारीख पेशी : 6-10-2010.
श्री राज कुमार पुत्र श्री मंगत राम, निवासी सर्वनाटी, मौजा मझीण, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती ।
उपरोक्त प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख में उसके पिता का नाम श्री मांगो राम दर्ज है परन्तु सर्विस रिकार्ड व पंचायत अभिलेख में उसका नाम श्री मंगत राम दर्ज है अतः राजस्व अभिलेख में दरूस्ती की जावे।
अतः इस इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम की दरुस्ती करवाने बारे एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 6-10-2010 का सुबह 10.00 बजे अदालत हजा में पेश होकर उजर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र पर यथोचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 6-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2010/31 भाद्रपद, 1932 5019 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
तारीख पेशी : 6-10-2010 श्री यशपाल पुत्र श्री सुखी राम, निवासी पुखरू, मौजा हवडोल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरूस्ती ।
उपरोक्त प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख में उसका नाम श्री रशपाल पुत्र सुखि राम दर्ज है परन्तु स्कूल प्रमाण-पत्रों व पंचायत के अभिलेख में उसका नाम श्री यश पाल पुत्र सुखिया दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख में दरूस्ती की जावे।
अतः इस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम की दरुस्ती करवाने बारे एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 6-10-2010 को सुबह 10.00 बजे अदालत हजा में पेश होकर उजर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र पर यथोचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 5-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
तारीख पेशी : 6-10-2010 श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री पोऊ, निवासी देवगांव, मौजा हवड़ोल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरूस्ती ।
उपरोक्त प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख में उसका नाम श्री सेठी पुत्र पोऊ दर्ज है परन्तु स्कूल प्रमाण-पत्रों व पंचायत के अभिलेख में उसका नाम श्री सुरेश कुमार पुत्र पोऊ दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख में दरूस्ती की जावे।
अतः इस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम की दरुस्ती करवाने बारे एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 5020 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2010/31 भाद्रपद, 1932 6-10-2010 को सुबह 10.00 बजे अदालत हजा में पेश होकर उजर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र पर यथोचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 5-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
तारीख पेशी : 6-10-2010 श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री किशोरी लाल, निवासी महाल छरड़, मौजा मझीण, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता तहसील खुण्डियां
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए शादी पंजीकरण हेतु ।
उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में प्रार्थी श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री किशोरी लाल ने अदालत हजा में पूर्ण दस्तावेजों सहित प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती दीपा पुत्री श्री रण बहादुर, निवासी राणी खेत, तहसील गरूड, जिला बागेश्वरा (उत्तराखण्ड) के साथ दिनांक 3-12-2008 को हिन्दू रीति-रिवाज के साथ हुई है परन्तु गलती से पंचायत सियालकड़ के अभिलेख में दर्ज न करवाई गई है। इसलिए सम्बन्धित पंचायत को दर्ज करने के आदेश पारित किए जावें।
अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उक्त शादी पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह तिथि 6-10-2010 को अदालत हजा में असालतन या वकालतन हाजर आकर पेश कर सकता है अन्यथा पंचायत को पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 6-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Shri Rajeshwar Goel (H.A.S.), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh
In the matter of :
Mr. Zahoor Ahmad Wagnoo s/o Shri Abdul Rashid Wagnoo, r/o Kalwal Mohalla Rainawari Srinagar J. & K. at present residing c/o Kuram Dutt, old Manali, Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh with Mss. Yoon Leena d/o Mr. Yoon Sangjae, r/o Seoul South Korea, Koreanराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2010/31 भाद्रपद, 1932 5021 National passport No. M 15207655, at present residing, c/o Kuram Dutt, old Manali, Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.
Versus
General Public
An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.
Whereas Mr. Zahoor Ahmad Wagnoo s/o Shri Abdul Rashid Wagnoo, r/o Kalwal Mohalla Rainawari Srinagar J. & K. at present residing c/o Kuram Dutt, old Manali, Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh with Mss. Yoon Leena d/o Mr. Yoon Sangjae, r/o Seoul South Korea, Korean National passport No. M 15207655, at present residing, c/o Kuram Dutt, old Manali, Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh has presented an application on 7-9-2010 in this Court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 6-10-2010 at 2.00 P. M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, accordingly.
Given under my hand and seal of the Court on 7th day of September, 2010.
Seal. RAJESHWAR GOEL, Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.
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ब कार्यालय उप-पंजीकाध्यक्ष, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
ब मुकद्दमा शीर्षक :
श्रीमती लीलावती पत्नी स्व0 श्री चन्द्रमणी, निवासी धनेसरी, डा0 भोजपुर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थिनी।
बनाम
आम जनता . . प्रत्यार्थीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र अपंजी—त वसीयत को पंजी—त करवाने बारे।
प्रार्थिनी श्रीमती लीलावती पत्नी स्व0 श्री चन्द्रमणी, निवासी धनेसरी, डा0 भोजपुर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसके पुत्र स्व0 गगनेश कुमार ने एक अपंजी—त वसीयत उसके पक्ष में करवाई है जिसे अब वह पंजी—त करवाना चाहती है। इस वसीयत के पंजीकरण बारा यदि किसी भी व्यक्ति को उजर/एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस कार्यालय में दिनांक 30-9-2010 को अथवा इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस को प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 26-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-पंजीकाध्यक्ष,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।5022 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2010/31 भाद्रपद, 1932 ब अदालत श्री गोकल चन्द शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
श्री देवी राम पुत्र श्री दमोदर दास, निवासी गांव व डाकघर हणोगी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री देवी राम पुत्र श्री दमोदर दास, निवासी हणोगी, ग्राम पंचायत (बौन्धी) ने एक आवेदन-पत्र इस कार्यालय में धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत उनके पिता श्री दमोदर दास की मृत्यु तिथि 3-7-2006 को ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज करने बारे दायर किया है। अतः इस बारे किसी को उजर-एतराज हो तो वह दिनांक 6-10-2010 को अदालत हजा में आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
मोहर। गोकल चन्द शर्मा,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री हेम सिंह पुत्र श्री शंकर, निवासी रंधाड़ा, डाकघर रंधाड़ा, सदर मण्डी, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री हेम सिंह पुत्र श्री शंकर, निवासी रंधाड़ा, ग्राम पंचायत रंधाड़ा ने एक आवेदन-पत्र इस कार्यालय में धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत उनकी पत्नी श्रीमती लता देवी की मृत्यु दिनांक 28-4-2009 को ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज करने बारे दायर किया है। अतः इस बारे किसी को उजर-एतराज हो तो वह दिनांक 6-10-2010 को अदालत हजा में आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री संजय कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
श्री प्रेम दास पुत्र श्री सान्गी राम, निवासी बनोआ, डाकघर सराहन, तहसील करसोग, जिला मण्डी . . प्रार्थी। बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र बाबत किए जाने नाम दरुस्त राजस्व रिकार्ड। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2010/31 भाद्रपद, 1932 5023 श्री प्रेम दास पुत्र श्री सान्गी राम, निवासी बनोआ, डाकघर सराहन, तहसील करसोग, जिला मण्डी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है। उसने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ जमाबन्दी वर्ष 2004-05 महाल वलौट सराण्डी, नकल परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत बनोआ व शपथ-पत्र पेश करते हुए निवेदन किया है कि उसका नाम ग्राम पंचायत बनोआ के रिकार्ड में प्रेम दास है जोकि सही नाम दर्ज है परन्तु राजस्व के रिकार्ड वलौट सराण्डी/571 में उसका नाम प्रेमी दर्शाया गया है जबकि पे्रमदास उर्फ प्रेमी दर्शाया जाना था। इसलिए प्रार्थी ने अपने नाम की दरुस्ती चाही है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दरुस्ती में कोई एतराज हो तो वह दिनांक 3-11-2010 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपनी आपत्ति या एतराज प्रस्तुत कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 6-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। संजय कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री संजय कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
श्री चूड़ामणी पुत्र श्री लच्छी राम, निवासी कथला, डाकघर जसल, तहसील करसोग, जिला मण्डी . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र बाबत किए जाने नाम दरुस्त राजस्व रिकार्ड।
श्री चूड़ामणी पुत्र श्री लच्छी राम, निवासी कथला, डाकघर जसल, तहसील करसोग, जिला मण्डी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है। उसने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ नकल जमाबन्दी वर्ष 2003-04 व छायाप्रति इन्तकाल मौजा सांवीधार शपथ-पत्र पेश करते हुए निवेदन किया है कि उसका नाम ग्राम पंचायत सांवीधार के रिकार्ड में चुनी लाल उर्फ चूड़ामणी है जोकि सही नाम दर्ज है परन्तु राजस्व के रिकार्ड कलंगार/112 में उसका नाम चूड़ामणी है जोकि गलत है जबकि चुनी लाल उर्फ चूड़ामणी दर्शाया जाना था। इसलिए प्रार्थी ने अपने नाम की दरुस्ती चाही है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दरुस्ती में कोई एतराज हो तो वह दिनांक 3-11-2010 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपनी आपत्ति या एतराज प्रस्तुत कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 6-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। संजय कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।5024 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2010/31 भाद्रपद, 1932 ब अदालत श्री मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री मस्त राम पुत्र स्व0 श्री बालक राम शर्मा, ग्राम व डाकघर बलधार, ग्राम पंचायत बलधार, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री मस्त राम पुत्र स्व0 श्री बालक राम शर्मा, ग्राम व डाकघर बलधार, ग्राम पंचायत बलधार, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपनी पुत्री मंजुली शर्मा जिसकी जन्म तिथि दिनांक 2-10-1984 है, को परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत बलधार के परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारा किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 29-9-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 23-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री महेन्द्र पुत्र स्व0 श्री फुल्मु राम, निवासी ग्राम कोटी, डाकघर व ग्राम पंचायत जैस, तहसील ठियोग, . . प्रार्थी। जिला शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री महेन्द्र पुत्र स्व0 श्री फुल्मु राम, निवासी ग्राम कोटी, डाकघर व ग्राम पंचायत जैस, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपनी पुत्री नवया सिंह जिसकी जन्म तिथि दिनांक 26-4-2007 व अपने पुत्र शौर्य की जन्म तिथि 6-4-2009 है, को परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत जैस में दर्ज करवाने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारा किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 29-9-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 23-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2010/31 भाद्रपद, 1932 5025 ब अदालत श्री मनमोहन शर्मा, कमीशनर, वर्कमैन कम्पन्शेसन ऐक्ट, उप-मण्डल पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 11/10 तारीख : दायर 11-9-2007 तारीख पेशी :
श्रीमती मस्तो देवी पत्नी श्री शेर सिंह, निवासी ग्राम नाया, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश . . दावाकर्त्ता।
बनाम
श्री प्रदीप शर्मा (ठेकेदार) पुत्र श्री गंगा राम, निवासी ग्राम नाया, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश आदि . . प्रतिवादीगण। वर्कमैन कम्पन्शेसन ऐक्ट की धारा 4 के अन्तर्गत मु0 5,13,000/- रु0 के ब्याज सहित मुआवजे के लिए दावा।
नोटिस बनाम।
श्री सुनील बारया पुत्र श्र धानिया द्वारा मिन्टो चौहान, निवासी केदारपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश, प्रतिवादी नं0 3.
उपरोक्त मुकद्दमा अनुवाल बाला में इस न्यायालय में उपरोक्त श्रीमती मस्तो देवी आदि दावाकर्त्ता द्वारा श्री प्रदीप शर्मा पुत्र श्री गंगा राम आदि के खिलाफ वर्कमैन कम्पन्शेसन ऐक्ट की धारा 4 के अन्तर्गत प्रतिवादियों के पास कार्य करते हुए अपने पुत्र की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर मुआवजे के लिए दावा दायर किया है जिसकी सुनवाई इस अदालत द्वारा की जा रही है। इस न्यायालय द्वारा उक्त प्रतिवादी को कई बार समन जारी किए गए परन्तु वह अदालत हजा में हाजिर नहीं आया जिससे प्रतीत हांता है उक्त प्रतिवादी को साधारण तरीके से समन की तामील की जानी सम्भव नहीं है।
अतः उक्त प्रतिवादी को बजरिए इश्तहार सूचित किया जाता है कि वह मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन दिनांक 28-9-2010 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर आवे। अदालत में हाजिर न होने की सूरत में उक्त प्रतिवादी के खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 31-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। मनमोहन शर्मा कमीशनर, उप-मण्डल पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री मनमोहन शर्मा, कमीशनर, वर्कमैन कम्पन्शेसन ऐक्ट, उप-मण्डल पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 /10 तारीख दायर : तारीख पेशी :
श्रीमती श्यामा देवी पत्नी श्री ध्यान सिंह, निवासी ग्राम अगरों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश . . दावाकर्त्ता।
बनाम 5026 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2010/31 भाद्रपद, 1932 पी0 कन्शट्रक्शन, एडी हाइड्रो पावर लि0, ग्राम व पो0 आ0 प्रीणी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश आदि . . प्रतिवादीगण। वर्कमैन कम्पन्शेसन की धारा 4 के अन्तर्गत मु0 5,00,000/- रु0 के मुआवजे के लिए दावा। नोटिस बनाम।
पी0 कन्शट्रक्शन, एडी हाइड्रो पावर लि0, ग्राम व पो0 आ0 प्रीणी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश आदि। श्ध्ध्ध् उपरोक्त मुकद्दमा अनुवाल बाला में इस न्यायालय में उपरोक्त श्रीमती श्यामा देवी आदि दावाकर्त्ता द्वारा पी0 कन्शट्रक्शन, एडी हाइड्रो पावर लि0, ग्राम व पो0 आ0 प्रीणी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश आदि के खिलाफ वर्कमैन कम्पन्शेसन ऐक्ट की धारा 4 के अन्तर्गत प्रतिवादियों के पास कार्य करते हुए अपने पुत्र की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर मुआवजे के लिए दावा दायर किया है जिसकी सुनवाई इस अदालत द्वारा की जा रही है। इस न्यायालय द्वारा उक्त प्रतिवादी को कई बार समन जारी किए गए परन्तु वह अदालत हजा में हाजिर नहीं आया जिससे प्रतीत होता है उक्त प्रतिवादी को साधारण तरीके से समन की तामील की जानी सम्भव नहीं है।
अतः उक्त प्रतिवादी को बजरिए इश्तहार सूचित किया जाता है कि वह मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन दिनांक 29-9-2010 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर आवे। अदालत में हाजिर न होने की सूरत में उक्त प्रतिवादी के खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 31-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। मनमोहन शर्मा कमीशनर, उप-मण्डल पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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राजस्व विभागराजस्व विभागराजस्व विभागराजस्व विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, सितम्बर, 2010
संख्संख्संख्संख्याःयाःयाःयाः आरइवी-डी(जी)6-8/2009आरइवी-डी(जी)6-8/2009आरइवी-डी(जी)6-8/2009आरइवी-डी(जी)6-8/2009....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (अधिनियम, 1974 का 18) की धारा 13 और हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 (1973 का 19) की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग की अधिसूचना संख्या रैव-डी (जी)6-33/86-11, तारीख 20 अक्तूबर, 1993 द्वारा अधिसूचित, और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 5 नवम्बर, 1993 को प्रकाशित, हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 1973 में ओर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करती है और उनको हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 की धारा 13 की उप धारा (3) और हिमाचल प्रदेश भू- जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 की धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार जन साधारण की जानकारी के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है ।
इन नियमों द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाला व्यक्ति कोई आपेक्ष करना या सुझाव देना चाहे, तो वह उनको इन प्रारूप नियमों के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज सकेगा ।
उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, पर राज्य सरकार द्वारा इन नियमेां को अंतिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा, अर्थातः् -राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2010/31 भाद्रपद, 1932 5027 प्रारूप नियमप्रारूप नियमप्रारूप नियमप्रारूप नियम 1111.... संसिंसिंसिंक्षिप्त नामक्षप्त नामक्षप्त नामक्षप्त नाम....--------इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पट्टा (संशोधन) नियम, 2010 है। 2222.... नियम 2 कानियम 2 कानियम 2 कानियम 2 का ससससंश्ंश्ंश्ंशााााााोध्ेध्ेध्ेधनानानान....--------हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 1993 जिन्हें इसके पश्चात उक्त नियत कहा गया है के नियम 2 में :
(i) खंड (क) क पश्चात निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थातः-
"(क)(क) "सहजदृश्य स्थान" से यथास्थिति, उपायुक्त कार्यालय, उप मण्डलाधिकारी (नागरिक) कार्यालय, तहसील कार्यालय, नगर निगम कार्यालय, पंचायत घर, महिला मण्डल और लोक समागम का कोई अन्य स्थान अभिप्रेत है ; और"
(ii) खंड (ड0) के पश्चात् निन्मलिखित खंड अतः स्थापित किया जाएगा, अर्थातः-
(ड0ड0) "उच्चतम बाजारी मूल्य" से उसी परिक्षेत्र में उसी वर्ग की भूमि का अंतिम उच्चतम विक्रय मूल्य अभिपे्रत है; परन्तु ऐसे मामलों में जहां अंतिम विक्रय, नियत समय बिंदु से बहुत पहले हुआ हो, किसी और विशिष्ट परिक्षेत्र में ठीक पूर्व में कोई विक्रय नहीं हुआ हो, तो ऐसे मामलों में विक्रय मूल्य उसी वर्ग या उसी आर्थिक महत्व की भूमि बावत साथ लगते परिक्षेत्र या परिक्षेत्रों में हुए विक्रमों के आधार पर आंका जाएगा। इसके अतिरिक्त, बाजारी मूल्य की गणना करते हुए भूमि की अवस्थिती के महत्व को भी ध्यान में रखा जाएगा ।"
3333.... नियम 3 कानियम 3 कानियम 3 कानियम 3 का संश्संश्संश्संशााााााोध्ेध्ेध्ेधनानानान....--------उक्त नियमों के नियम 3 में; खंड (9) के पश्चात, निम्नलिखित "पंरन्तु इन नियमों के अधीन पट्टे पर कोई सरकारी भूमि प्रदान नहीं की जाएगी, जहां उस प्रयोजन हेतु जिसके लिए पट्टे के लिए आवेदन किया गया है, उपयुक्त प्राइवेट भूमि सुगमता से उपलब्ध है ।"
4444.... नियम 4 कानियम 4 कानियम 4 कानियम 4 का संश्संश्संश्संशााााााोध्ेध्ेध्ेधनानानान....-------- उक्त नियमों के नियम 4 में,
(क) खंड (i) में, "शैक्षणिक संस्थानों'' शब्दों से पूर्व "राज्य सरकार के पास पंजीकृत और मान्यता प्राप्त सोसाइटी या न्यास द्वारा" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;
(ख) खंड (ii) में शब्द और चिन्हों "व्यक्तियों/कंपनियों" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात; "भूतपूर्व सैनिक, युद्ध विधवाएं, वी0पी0एल0 परिवार, एकल परितयक्त महिला, और अपंग व्यक्तियों या ।"
(ग) खंड (iii) में "संक्षेपाक्षर" "आई0आर0डी0पी0" के स्थान पर संक्षेपाक्षर "बी0पी0एल0" प्रतिस्थापित किए जाएगें ;
(घ) खंड (iv) में शब्द और चिन्ह "व्यक्तियों/सीढ़ियां बनाने, सैपटिक टैंक/गैराज/" शब्दों ओर चिन्हों का लोप किया जाएगा ;
(ङ) खंड (viii) का लोप किया जाएगा ;
(च) खंड (xii) और (xiii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः- "(xii) उस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा कानूनी रूप से रजिस्ट्रीकृत निकायों द्वारा खेल गतिविधियों के संवधन हेतु; (xiii) राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सुसंगत कानून के अधीन रजिस्ट्रीकृत युवा क्लब या महिला मण्डल द्वारा भवन के विनिर्माण हेतु;" और5028 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2010/31 भाद्रपद, 1932 (छ) इस प्रकार प्रतिस्थापित खंड (xiii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत स्थापित किया जाएगा अर्थात्ः- "(xiv) विधि के अधीन स्थापित राज्य सरकार द्वारा विकासात्मक गतिविधियों के लिए मान्यता प्राप्त न्यास या सोसोइटी द्वारा सामुदायिक प्रयोजनों हेतु ।"
5555.... निििियय 5 कानयय 5 कानयय 5 कानयय 5 का संश्संश्संश्संशााााााोध्ेध्ेध्ेधनानानान....--------उक्त नियमों के नियम-5 में,- (क) खंड (i) में, उप खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्ः-
उक्त नियमों के नियम-5 म,ें -
''(क) खंड (i) में, उप खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्ः-
''(घ) सरकारी विश्वविद्यालय के लिए कोई क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 क े उपबंधाें के अध्यधीन शिक्षा विभाग द्वारा प्रमाणित किया जाए।'' ;
(ख) खंड (4) में ''सीढ़ियां बनाने, सैफटिक टैंक/गैराज/'' शब्दों व चिन्हों का लोप किया जाएगा, (ग) खंड (7) में, ''3 बीघा'' अंकों और शब्दों के स्थान पर ''2 बीघा'' अंक और शब्द रखे जाएंगे। (घ) खंड (8) में ''20 बीघा'' अंक और शब्द के स्थान पर अंक और शब्द ''हि0 प्र0 भू-जोत अधिनियम 1972 के उपबन्धों के अध्याधिन जैसी राज्य सरकार द्वारा उचित समझी जाए।'' (ङ) खण्ड 9 का लोप किया जाएगा ;
(च) खंड (11) में शब्द ''वास्तविक अपेक्षित क्षेत्र या 2 बीघा जो भी कम हो'' के स्थान पर शब्द ''कोई क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 के उपबन्धों के अध्याधीन युवा सेवाएं और खेल विभाग द्वारा प्रमाणित किया जाए ।'' शब्द और अंक और चिन्ह रखे जाएंगे ; और
(छ) खंड (12) के नीचे दिए गए परन्तुक का लोप किया जाएगा तथा द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-
''परन्तु सरकार नियम 4 ;अपपद्ध के अधीन लोक प्रयोजन, जैसा वह समुचित समझे, के लिए पट्टा प्रदान कर सकेगी ।''
6666.... नियम 6 कानियम 6 कानियम 6 कानियम 6 का स स स संश्ंश्ंश्ंशााााााोध्ेध्ेध्ेधनानानान....--------6. उक्त नियमों के नियम 6 म,ें
''(क) खंड 5 में ''हिमाचल प्रदेश के '' शब्दों के पश्चात ''सरकार'' शब्द जोड़ा जाएगा; और (ख) खंड (7) में ''आई0आर0डी0पी0'' शब्द और संक्षेपाक्षर के स्थान पर बी0पी0एल0 परिवार, एकल परितयक्त महिला शब्द ओर संक्षेपाक्षर रखे जाएंगे ।''
8888.... नियय 8 कानियय 8 कानियय 8 कानियय 8 का संश्संश्संश्संशााााााोध्ेध्ेध्ेधनानानान....--------उक्त नियम के नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-
"पट्टा राशि"पट्टा राशि"पट्टा राशि"पट्टा राशि....--------(1) नए पट्टे के लिए या विद्यमान पट्टे के नवीनकरण के लिए पट्टा राशि पट्टेदार से प्रतिवर्ष निम्नलिखित रीति में प्रभारित की जाएगी, अर्थात्ः-
(i्र) (क(क(क(कंपनी/कंपंपनी/कंपंपनी/कंपंपनी/कंपनियानियानियानियां)ं)ं)ं).--पट्टे पर दी गई जाने वाली भूमि की अंतिम उच्चतम बाजार मूल्य का अठारह प्रतिशत या पांच वर्ष के औसत बाजार कीमत से दुगना मूल्य जो भी अधिक हो;
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2010/31 भाद्रपद, 1932 5029 (ii) सोसाइसोसाइसोसाइसोसाईटी रजिस्ट्रीरण अधिनियम, 1860 के अधीन किसी पूर्व साक्षरता और वैज्ञानिक प्रयोजन के र्टी रजिस्ट्रीरण अधिनियम, 1860 के अधीन किसी पूर्व साक्षरता और वैज्ञानिक प्रयोजन के र्टी रजिस्ट्रीरण अधिनियम, 1860 के अधीन किसी पूर्व साक्षरता और वैज्ञानिक प्रयोजन के र्टी रजिस्ट्रीरण अधिनियम, 1860 के अधीन किसी पूर्व साक्षरता और वैज्ञानिक प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियां लिए रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियां....--------पट्टे पर दी गई भूमि के अंंितम उच्चतम अधिकतम बाजार लिए रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियां लिए रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियां बाजार मूल्य का आठ प्रतिशत या पाचं वर्ष का औसत बाजारी कीमत से मूल्य से दुगना मूल्य जो भी कम हो;
(iii) पैट्रोल पम्प/गैस गोदामपैट्रोल पम्प/गैस गोदामपैट्रोल पम्प/गैस गोदामपैट्रोल पम्प/गैस गोदाम....--------पटट्े पर दी गई भूमि के अंतिम उच्चतम बाजार मूल्य का अठारह प्रतिशत या पांच वर्ष के औसत बाजारी मूल्य से दुगना मूल्य जो भी अधिक हो;
हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए सराहनीय सेवाएं करने वाले व्यक्ति....--------पट्टे पर दी जाने वाली (iv) हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए सराहनीय सेवाएं करने वाले व्यक्ति हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए सराहनीय सेवाएं करने वाले व्यक्ति हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए सराहनीय सेवाएं करने वाले व्यक्ति भूूिम की अंंितम अधिकतम बाजार कीमत का 5 प्रतिशत या पांच वर्ष की औसत बाजार मूल्य से दुगना मूल्य जो भी कम हो;
(v) शिक्षा संस्थान (क) प्राईमरी (ख) मिडलशिक्षा संस्थान (क) प्राईमरी (ख) मिडलशिक्षा संस्थान (क) प्राईमरी (ख) मिडलशिक्षा संस्थान (क) प्राईमरी (ख) मिडल....--------पट्टे पर दी जाने वाली भूमि की अंंितम अधिकतम बाजार कीमत का 5 प्रतिशत या पांच वर्ष की औसत बाजार मूल्य से दुगना मूल्य जो भी कम हो;
(vi) अन्य शिक्षा संस्थाएंअन्य शिक्षा संस्थाएंअन्य शिक्षा संस्थाएंअन्य शिक्षा संस्थाएं....-----पट्टे पर दी जाने वाली भूमि की अंतिम अधिकतम बाजार कीमत का 5 प्रतिशत या पांच वर्ष की औसत बाजार मूल्य से दुगना मूल्य जो भी अधिक हो;
(vii) पंचायतों, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर पालिका आ पंचायतों, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर पालिका और नगर निगमैर नगर निगमैर नगर निगमैर नगर निगम....--------पट्टे पर दी जाने वाली पंचायतों, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर पालिका आ पंचायतों, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर पालिका आ भूमि की अंतिम अधिकतम बाजार कीमत का 5 प्रतिशत या पांच वर्ष की औसत बाजार मूल्य से दुगना मूल्य जो भी कम हो;
राज्य और केन्द्रीय सरकार की किसी अधिनियमिति के अधीन गठित बोर्ड....--------पट्टे पर दी जाने (viii) राज्य और केन्द्रीय सरकार की किसी अधिनियमिति के अधीन गठित बोर्ड राज्य और केन्द्रीय सरकार की किसी अधिनियमिति के अधीन गठित बोर्ड राज्य और केन्द्रीय सरकार की किसी अधिनियमिति के अधीन गठित बोर्ड वाली भूमि की अंतिम अधिकतम बाजार कीमत का 5 प्रतिशत या पांच वर्ष की औसत बाजार मूल्य से दुगना मूल्य जो भी कम हो;
राज्य और केन्द्रीय सरकार की किसी अधिनियमिति के अधीन गठित कानूनी निगम....--------पटट्े पर (ix) राज्य और केन्द्रीय सरकार की किसी अधिनियमिति के अधीन गठित कानूनी निगम राज्य और केन्द्रीय सरकार की किसी अधिनियमिति के अधीन गठित कानूनी निगम राज्य और केन्द्रीय सरकार की किसी अधिनियमिति के अधीन गठित कानूनी निगम दी जाने वाली भूमि की अंंितम अधिकतम बाजार कीमत का 5 प्रतिशत या पांच वर्ष की औसत बाजार मूल्य से दुगना मूल्य जो भी कम हो;
(x) सरकारी विश्वविद्यालय के लिएसरकारी विश्वविद्यालय के लिएसरकारी विश्वविद्यालय के लिएसरकारी विश्वविद्यालय के लिए....--------पट्टे पर दी जाने वाली भूमि की अंतिम अधिकतम बाजार कीमत का 5 प्रतिशत या पांच वर्ष की औसत बाजार मूल्य से दुगना मूल्य जो भी कम हो;
ें, बी0पी0एल0 परिवार, अपंग व्यक्ति, एकल परितयक्त महिला....-------- भूतपूर्व सैनिक, युद्ध विधवाओं, बी0पी0एल0 परिवार, अपंग व्यक्ति, एकल परितयक्त महिला (xi) भूतपूर्व सैनिक, युद्ध विधवाआ भूतपूर्व सैनिक, युद्ध विधवाआ ें, बी0पी0एल0 परिवार, अपंग व्यक्ति, एकल परितयक्त महिला ें, बी0पी0एल0 परिवार, अपंग व्यक्ति, एकल परितयक्त महिला भूतपूर्व सैनिक, युद्ध विधवाआ पटट्े पर दी जाने वाली भूमि की अंतिम अधिकतम बाजार कीमत का 5 प्रतिशत या पांच वर्ष की औसत बाजार मूल्य से दुगना मूल्य जो भी कम हो;
भूमिहीन वास्तविक हिमाचली/आवासीय प्रयोजनों हेतु प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों के पदाओं के पीड़ितों के पदाओं के पीड़ितों के पदाओं के पीड़ितों के (xii) भूमिहीन वास्तविक हिमाचली/आवासीय प्रयोजनों हेतु प्राकृतिक आ भूमिहीन वास्तविक हिमाचली/आवासीय प्रयोजनों हेतु प्राकृतिक आ भूमिहीन वास्तविक हिमाचली/आवासीय प्रयोजनों हेतु प्राकृतिक आ पुर्नवास/महिला मण्डलों/युवा क्लबों के लिए....--------पट्टे पर दी जाने वाली भूमि की अंतिम पुर्नवास/महिला मण्डलों/युवा क्लबों के लिए पुर्नवास/महिला मण्डलों/युवा क्लबों के लिए पुर्नवास/महिला मण्डलों/युवा क्लबों के लिए अधिकतम बाजार कीमत का 5 प्रतिशत या पांच वर्ष की औसत बाजार मूल्य से दुगना जो भी कम हो ।
सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 की अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी द्वारा, भारत कृत सोसायटी द्वारा, भारत कृत सोसायटी द्वारा, भारत कृत सोसायटी द्वारा, भारत (xii) सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 की अधीन रजिस्ट्री सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 की अधीन रजिस्ट्री सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 की अधीन रजिस्ट्री सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किसी भी कल्याण योजना के लिए इसी प्रकार से सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किसी भी कल्याण योजना के लिए इसी प्रकार से सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किसी भी कल्याण योजना के लिए इसी प्रकार से सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किसी भी कल्याण योजना के लिए इसी प्रकार से रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा खेल गतिविधि की स्थापना एवं सामुदायिक प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा खेल गतिविधि की स्थापना एवं सामुदायिक प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा खेल गतिविधि की स्थापना एवं सामुदायिक प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा खेल गतिविधि की स्थापना एवं सामुदायिक प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकृत संस्थानरजिस्ट्रीकृत संस्थानरजिस्ट्रीकृत संस्थानरजिस्ट्रीकृत संस्थान....-----पट्टेे पर दी गई भूमि के अंतिम उच्चतम अधिकतम बाजार बाजारी मूल्य का आठ प्रतिशत या पांच वर्ष का औसत बाजार कीमत से मूल्य से दुगना मूल्य जो भी कम होः 5030 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2010/31 भाद्रपद, 1932 9999.... नियम 10 का प्रतिस्थापननियम 10 का प्रतिस्थापननियम 10 का प्रतिस्थापननियम 10 का प्रतिस्थापन....--------उक्त नियमों के नियम 10 के स्थान पर निन्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
"10 "10 "10 "10 पट्टे के लिए आवेदन के मामले में सामान्य पट्टे के लिए आवेदन के मामले में सामान्य प्रक्रिप्रक्रिप्रक्रिप्रक्रियायायाया....--(i) पट्टे के लिए आवेदन, प्रारूप-क में पट्टे के लिए आवेदन के मामले में सामान्य पट्टे के लिए आवेदन के मामले में सामान्य नवीनतम जमाबन्दी, ततीमा, विक्रय मूल्य की पांच साला औसत, प्रस्तावित भूमि का अन्तिम बाजारी मूल्य और आवेदक द्वारा पहले ही आवेदित अथवा ली गई भूमि के ब्यौरे के समर्थन में एक शपथपत्र तथा कंपनी के मामले में नवीनतम (संपरीक्षित) तुलन पत्र (बेलैंसशीट) के साथ जिला के कलक्टर जिसे इसमें इसके पश्चात् कलक्टर कहा गया है को दिया जाएगा । कलक्टर प्रत्येक मामले में नियम 3 के उपबन्धों के अध्यधीन आवेदन का निपटारा करेगा ।
(2) उप नियम (i) में वर्णित दस्तावेजों के अतिरिक्त, आवेदक इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार भी दस्तावजे संलग्न करेगा ।
10101010.... नियय 12 का संशोधननियय 12 का संशोधननियय 12 का संशोधननियय 12 का संशोधन....--------उक्त नियमों के नियम 12 में, -
उप नियम (4) की प्रथम पंक्ति में "प्रकाशित" शब्द से पूर्व "व्यापक परिचालन वाले दो स्थानिय समाचार पत्रों में "शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।
11111111.... नियय 1नियय 1नियय 1नियय 13 का संशोधन3 का संशोधन3 का संशोधन3 का संशोधन....--------उक्त नियमों के नियम 13 में, -
(क) उप नियम (2) में "आयुक्त (राजस्व)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "मण्डलायुक्त" शब्द रखे जाएंगे; और
(ख) उप नियम (3) के पश्चात निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः- ''(4) पाचं बीधा से अधिक पट्टे पर दी जाने वाली भूमि से अन्तर्वलित प्रस्ताव मन्त्री परिषद् के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।''
12121212.... नियम 18 का सनियम 18 का सनियम 18 का सनियम 18 का संश्ंश्ंश्ंशााााााोध्ेध्ेध्ेधनानानान....--------उक्त नियमों के नियम 18 में, ''प्रारूप-ग'' शब्द, चिन्ह और वर्ण के पश्चात ''सक्षम प्राधिकारी द्वारा पट्टे की मंजूरी से छह मास की अवधि के भीतर'' शब्द जोड़े जाएंगे। 13131313.... नियम 20 का संशोधननियम 20 का संशोधननियम 20 का संशोधननियम 20 का संशोधन....--------उक्त नियमों के नियम 20 के पश्चात, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थातः-
''परन्तु पट्टा विलेख के निष्पादन के बिना भूमि का कब्जा नहीं दिया जाएगा ।''
14141414.... नियम 24 का संशोधननियम 24 का संशोधननियम 24 का संशोधननियम 24 का संशोधन....--------उक्त नियमों के नियम 24 में, क ''समाप्त किया जाएगा''। शब्दों के पश्चात ''और पट्टा धन, निर्धारित किए गए धन का 10 गुणा पट्टा धन, निर्धारित किया जाएगा'' और शब्द अन्र्तस्थापित किए जाएंग;े और ख उपनियम (2) के पश्चात निम्नलिखित उप नियम जोड़ा जाएगा, अर्थातः- ''(3) पट्टेदार, पट्टाविलेख के निष्पादन से दो वर्ष के भीतर भूमि के उपयोग के समथर्न में एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा जिस के लिए यह पट्टे पर दी गई थी।''
15151515.... प्रारूपप्रारूपप्रारूपप्रारूप-ग का संशोधन-ग का संशोधन-ग का संशोधन-ग का संशोधन....--------उक्त नियमों से संलग्न प्रारूप-ग में, खण्ड 10 के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-
''10.क यदि भूमि का उपयोग उस परियोजन के लिए नहीं किया जाता है जिसके लिए यह पट्टे पर प्रदान की गई थी तो उस अवधि, के लिए जिसके लिए भूमि पट्टेदार के पास रही, इस प्रकार पूर्व में निर्धारित पट्टा राशि से दस गुना प्रभारित की जाएगी।'' राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2010/31 भाद्रपद, 1932 5031 16161616.... उपाबन्ध-क का संकलनउपाबन्ध-क का संकलनउपाबन्ध-क का संकलनउपाबन्ध-क का संकलन....----उक्त नियमों में संलग्न प्रारूप-क के पश्चात निम्न उपाबन्ध अन्तःस्थापित किया जाएगा :-
उपाबन्ध-''क'' ''''''''((((आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज) आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज) आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज) आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज) (नियम 10 देखें)
(I) पट्टेदार का शपत्र पत्रः- (क) आवेदक द्वारा पहले से ली गई/आवेदन की गई भूमि के ब्यौरे दर्शाते हुए., और (ख) कंपंनी की दशा में संपरीक्षित तुलन पत्र।
(II) निराक्षेप प्रमाण पत्रः-
(क) जहां लोक निर्माण विभाग से हस्तांतरित की जाने वाली भूमि राज्य या राष्ट्रीय राज मार्ग के साथ लगी हुई है.,
(ख) जहां स्थानांतरित की जाने वाली भूमि ऐसे क्षेत्र में स्थित है, जहां हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के उपबन्ध लागू होते हैं सम्बद्ध ग्राम व नगर योजना प्राधिकरण से., और
(ग) जहां पट्टे पर दी जाने वाली भूमि किसी नगर निगम क्षेत्र में स्थित है सम्बद्ध नगरपालिका से ।
उपरोक्त पैरा I से II के सामने विनिदिर्ष्ट दस्तावेजों के अतिरिक्त, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, पर्यटन इकाईयों, औद्योगिक और जलविद्युत (हाईडल पावर) परियोजनाओं के मामले में, निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाऐगे, अर्थातः-
(क) औद्योगिक इकाई स्थापित किए जाने की दशा में, उद्योग विभाग से अनिवार्यता प्रमाण पत्र। (ख) पर्यटन इकाई स्थापित किए जाने की दशा में, पर्यटन विभाग से अनिवार्यता प्रमाण पत्र। (ग) जल विद्युत (हाईडल) परियोजनाओं को स्थापित किए जाने की दशा में, हिमाचल प्रदेश सरकार के बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग से अनिवार्यता प्रमाण पत्र ।
(घ) शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की दशा में, शिक्षा विभाग से अनिवार्यता प्रमाण पत्र। (ड.) पैट्रोल पम्प/गैस गोदाम स्थापित करने की दशा में, खाद्य एवं आर्पूति विभाग से अनिर्वायता प्रमाण पत्र।
(च) खेल क्रियाकलापों की दशा में, हिमाचल प्रदेश सरकार के युवा सेवाएं एवं खेल विभाग से अनिर्वायता प्रमाण पत्र ।
(छ) भूमि के पूर्त/धार्मिक/लोकोपयोग/यूथ क्लब/अस्थाई शैड/आवासीय गृह के प्रयोजन के लिए पट्टे पर लिए जाने हेतू प्रस्तावित किए जाने की दशा में सम्बद्ध उपायुक्त से अनिर्वायता प्रमाण पत्र ।''
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- वित्तायुक्त एवं सचिव।5032 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2010/31 भाद्रपद, 1932
[Authoritative English Text of Government Notification No. Rev. D (G)9-4/2009 dated 2010
as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].
REVENUE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 2010
No. Rev. D (G)9-4/2009.—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilization Act 1974 (Act 18 of 1974) and section 26 of the Himachal Pradesh Ceiling on land Holdings Act, 1972 (Act No.19 of 1973), the Governor of Himachal Pradesh proposes to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Lease Rules, 1993 notified vide this Department Notification No. Rev. D (G) 6- 33/86-11, dated 20th October1993 and published in Rajpatra Himachal Pradesh ( Extra Ordinary) dated the 5th November,1993 and the same are hereby published in the Rajpatra , Himachal Pradesh for general information of the public as required under sub-section (3) of section 13 of the Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilization Act, 1974 and sub-section (2) of section 26 of the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act, 1972.
If any person likely to be affected by these rules has any objection (s) or suggestion(s) to make in respect of these rules, he may send the same to the Secretary(Revenue) to the Government of Himachal Pradesh Shimla-2 within 30 days from the date of publication of these draft rules in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
Objection(s) or suggestion(s), if any, received within the period specified above, shall be considered by the State Government before finalizing these rules, namely:-
DRAFT RULES
1. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Lease (Amendment) Rules, 2010.
2. Amendment of rule 2.—In rule2 of the Himachal Pradesh Lease Rules, 1993 (hereinafter referred to as the "said rules"),
(i) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:-
"(aa) "conspicuous place" means Deputy Commissioner's office, Sub-Divisional officer's (Civil) office , Tehsil office, Municipal Office/ Panchayat Ghars, Mahila Mandal and any other place of public gathering, as the case may be ; and (ii) after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:-
(ee) "highest market value" means latest highest sale price of the land of the same classification in the same locality :
Provided that in cases where the latest sale having taken place long before the appointed point of time and there has been no sale in a particular locality in the immediate past , then in such cases the sale price shall be worked out on the basis of the sales having taken place in the adjoining locality or localities in respect of the land of the same classification and of the same economic importance. Further in doing so the importance of the location of the land shall also be kept in view while calculating the market value.".
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2010/31 भाद्रपद, 1932 50333. Amendment of rule 3.—In rule 3 of the said rules; after clause (9), the following proviso shall be inserted, namely:-
"Provided that no Government land shall be granted on lease under these rules where suitable private land is readily available for the purpose for which lease has been applied . ".
4. Amendment of rule 4.—In rule 4 of the said rules,-
(a) in clause (i), after the words "Educational Institutions", the words, "by society or trust registered and recognized by the State Government shall be added ;
(b) in clause (ii) for the words and sign "individuals/companies ", the following shall be substituted, namely:-
"Ex-servicemen, war widows, BPL families, single destitute woman, and handicapped persons. ";
(c) in clause (iii) for the abbreviation, "IRDP" the abbreviation "BPL" shall be substituted;
(d) in clause(iv), the words and signs "stair cases, septic tanks, Garages, individuals / " shall be deleted;
(e) Clause (viii) shall be deleted;
(f) for clauses (xii) and (xiii), the following shall be substituted , namely:-
"(i) for promotion of sports activities by bodies statutorily registered for the purpose by the State Government ;
(ii) for construction of bhawan by youth clubs or mahila mandal registered under the relevant statutes recognized by State Government." ; and
(g) after clause (i), so substituted the following clause shall be inserted, namely:- "(ii) for community purposes by the Trust or Society established under law and recognized by the State Government for developmental activities." .
5. Amendment of rule 5.—in rule 5 of the said rules,-
(a) in clause (1), after sub -clause (c),the following shall be added, namely:- "(d) For Government University.—An area as may be certified by the Department of Education subject to the provisions of Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act, 1972. " ;
(b) in clause (4), the words and signs " stair cases, septic tanks , garages," shall be deleted;
(c) in clause (7) , for the figure and word "3 bighas" the figure and word "2 bighas" shall be substituted ;
(d) in clause (8) for figures and word "20 bighas" the figures and words " As the State Government may think fit subject to the provisions of Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act,1972" shall be substituted;
5034 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2010/31 भाद्रपद, 1932(e) clause (9) shall be deleted;
(f) in clause (11) for the words " Actual area required or two bighas whichever is less", the words "an area as may be certified by the Department of Youth Services and Sports subject to the provisions of Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act,1972 " shall be substituted; and
(g) the first proviso below clause(12) shall be deleted and for the second proviso, the following shall be substituted, namely :-
" Provided that the Government may grant lease under rule 4(vii) for public purpose as it thinks appropriate." .
6. Amendment of rule 6.—In rule 6 of the said rules;
(a) in clause (5), after the words "of Himachal Pradesh " the word "Government" shall be added; and
(b) in clause (7), for the word and abbreviation "IRDP families ", the words , abbreviation and sign " BPL families, single destitute woman " shall be substituted .".
8. Amendment of rule 8.—For rule 8 of the said rule, the following shall be substituted, namely:-
"8. Lease amount.—The lease amount for fresh or renewal of existing lease shall be charged from the lessee per annum in the following manner, namely:-
(i) Company(ies) .—18% of the latest highest market value of the land leased or double the average market value of five years, whichever is high;
(ii) Societies of any Charitable, literary and scientific purposes registered under Societies Registration Act,1860.—8% of the latest highest market value of the land leased or double the average market value of five years, whichever is less ;
(iii) Petrol Pumps/Gas godown.—18% of the latest highest market value of the land leased or double the average market value of five years, whichever is high;
(iv) Persons who rendered meritorious service to the State of Himachal Pradesh.— 5% of the latest highest market value of the land leased or double the average market value of five years, whichever is less;
(v) Educational Institutions (a) for Primary School (b) for middle School.—5% of the latest highest market value of the land leased or double the average market value of five years, whichever is less;
(vi) Other Educational Institutions.—5% of the latest highest market value of the land leased or double the average market value of five years, whichever is high;
(vii) Panchayats, Notified Area Committees, Municipal Committees and Municipal Corporations.—5% of the latest highest market value of the land leased or double the average market value of five years, whichever is less;
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2010/31 भाद्रपद, 1932 5035(viii) Boards set up under any enactment of the Himachal Government and Central Government.—5% of the latest highest market value of the land leased or double the average market value of five years, whichever is less;
(ix) Statutory Corporations set up under any enactment of State and Central Government.—5% of the latest highest market value of the land leased or double the average market value of five years, whichever is less,
(x) Universities of the State and Central Government.—5% of the latest highest market value of the land leased or double the average market value of five years, whichever is less;
(xi) Ex-servicemen, war widows, BPL families and handicapped persons and single destitute woman.—5% of the latest highest market value of the land leased or double the average market value of five years, whichever is less;
(xii) Residential purposes by the landless Bonafide Himachali/Rehabilitation of sufferers of natural calamities/ Mahila Mandals /Youth Clubs.—5% of the latest highest market value of the land leased or double the average market value of five years, whichever is less; and
(xiii) Any Welfare scheme sponsored by the Government of India /State Government, if executed by a Society registered under the Societies Registration Act, 1860; establishment of a sports activity by a society similarly registered and a registered institution for community purpose.—8% of the latest highest market value of the land leased or double the average market value of five years, whichever is less.".
9. Substitution of rule rule10.—For rule 10 of the said rules, the following shall be substituted , namely:-
"10. General procedure in case of application for lease.—(1) The application in Form-A along with latest jamabandi, tatima, five years average sale price, latest market value of the proposed land and an affidavit in support of details of land already applied/taken by the applicant and latest audited balance sheet in case of Company for lease shall be made to the Collector of the District (hereinafter called the Collector). The Collector subject in every case to the provisions of rule 3 shall deal with the application.
(2) In addition to the documents mentioned in subrule (1), the applicant shall also enclose the documents as per Annexure 'A' appended to these rules.".
10. Amendment of rule 12.—In rule12 of the said rules, in sub rule (4), in the first line , after the word "published" the words " in two local news papers having vide circulation", shall be inserted.
11. Amendment of rule13.—In rule13 of the said rules,
(a) in sub- rule (2), for the words and brackets "Commissioner(Revenue)" , the words "Divisional Commissioner" shall be substituted ; and5036 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2010/31 भाद्रपद, 1932 (b) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted , namely:-
"(4) The proposal involving more than five Bighas of land to be leased out shall be sent to the Council of Minister for approval."
12. Amendment of rule18.—In rule18 of the said rules, after the word, sign and alphabet "Form-C", the words "within a period of six months from the sanction of lease by the Competent authority" shall be added.".
13. Amendment of rule 20.—After, rule 20 of the said rules, the following proviso shall be added , namely:-
"Provided that the possession of the land shall not be handed over without execution of the lease deed.".
14. Amendment of rule24.—In rule 24of the said rules;
(a) after the word "encumbrances", the words "and the lease money shall be charged ten times the assessed lease money" shall be inserted ; and
(b) after sub-rule (2), the following sub- rule shall be added, namely:-
" (3) The lessee shall submit an affidavit in support of use of land for which it was leased out within two years from the execution of the lease deed ."
15. Amendment of Form-C.—In Form–C appended to the said rules, after clause 10, the following clause shall be inserted, namely:-
" 10A If land is not utilized for the purpose for which the lease was granted, the lease money shall be charged ten times of the lease money so assessed earlier for the period for which the land remained with the lessee.".
16. Insertion of Annexure-'A'.—After FORM –A appended to the said rules, the following "ANNEXURE" shall be inserted, namely:—
"ANNEXURE 'A'
{See Rule -10(2)}
(DOCUMENTS TO BE ENCLOSED WITH THE APPLICATION ) ( See rule 10)
(I) Affidavit of the lessee:
(a) stating the details of land already taken /applied by the applicant; and (b) Audited Balance sheet in case of Company.
(II) No objection certificate:
(a) where land to be transferred is abutting the State or the National Highways, from the Public Works Department;
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2010/31 भाद्रपद, 1932 5037(b) where the land to be transferred is located in an area where the provisions of Himachal Pradesh Town and Country Planning Act,1977 are applicable, from the Town and Country Planning authority concerned; and
(c) where the land to be leased is located in a Municipal area from the Municipality concerned.
In case of commercial establishments, tourism units, industrial and hydel power projects, in addition to the documents specified against paras I and (II), the following documents shall be enclosed, namely:—
(i) Essentiality Certificate from Industrial Department in case industrial unit is to be set up.
(ii) Essentiality Certificate from Tourism Department in case of tourism unit is to be set up.
(iii) Essentiality Certificate from Department of MPP & Power of the Government of Himachal Pradesh, in case of setting up of hydel projects.
(iv) Essentiality Certificate from Department of Education, in case of setting up of Educational Institution.
(v) Essentiality Certificate from Department of Food and Supplies in case of setting up of Petrol pump/gas godown.
(vi) Essentiality Certificate from Department of YSS of the Government of Himachal Pradesh, in case of sports activities.
(vii) Essentiality Certificate from concerned Deputy Commissioner in case land is proposed to be leased for the purpose of Charitable/ Religious/Public utility/Youth Club/Temporary shed /residential House .".
By order, Sd/- Principal Secy.-cum-F.C.
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IRRIGATION AND PUBLIC HEALTH DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 22nd September, 2010
No. IPH (A)1(A)1-4/2010.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order shifting of IPH Sub Division No. II, Chamba from Mini Secretariat Chamba to Udaipur (8 KM from Chamba on Banikhet Road) and rename it as IPH Sub Division, Udaipur and also shifting of IPH Investigation Sub Division, Chamba from Mini Secretariat, Chamba to Dharwala (25 KM from5038 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2010/31 भाद्रपद, 1932 Chamba on Bharmaur Road) and rename it as IPH Sub Division, Dharwala, subject to following conditions:—
(i) Neither any new creation nor any new filling up of posts will be permitted on this account;
(ii) Availability of funds under relevant HOA/SOE for current financial year;
(iii) No additional budget would be demanded /authorized on this account;
(iv) Transfer of incumbents on the newly shifted posts would be decided strictly as per the existing policy of the Government.
(v) Completion of all codal formalities procedurely in advance in this regard.
This issues with the prior approval of the Finance Department vide their U.O. No. 51511657-Fin-F/2010 dated 17.8.2010.
By order, Sd/- Principal Secretary (IPH).
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HOME-PROSECUTION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the June, 2010
No. Home (Pros) B (6)5/2008-Part.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the transfer of the following Assistant District Attorney's of Prosecution Department in public interest with immediate effect:-
By order, SD/- Principal Secretary (Home).
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2010/31 भाद्रपद, 1932 5039HOME (PROSECUTION) DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 21July, 2010
No. Home (Pros.) B (6)5/08.—The Governor, Himachal Pradesh on the recommendation of the Departmental Promotion Committee is pleased to promote Sh. Ajit Thakur, Deputy District Attorney (Class-I, Gazetted) as District Attorney in the pay scale (Pre-revised) of Rs. 10,025- 15,100/- with immediate effect. and post him as such in Kinnaur at Rampur, Distt. Shimla.
2. The above officer will remain on probation for a period of two years.
3. The above officer will be eligible to exercise his option for the fixation of his pay as District Attorney under F.R.22(1)(A)(1) within a period of one month from the date of issue of this notification.
4. The promotion will be subject to the final outcome of SLP No. 8710/2009- (R.K.Bharwal & others vs State of H.P.& others) and SLP State Vs V.K.Behal & others.
By order, Sd/- Principal Secretary (Home).
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HOME-PROSECUTION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 22 July, 2010
No. Home (Pros) B (6)2/2008.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the cancellation of transfer of Sh. Gian Chand Rana, Deputy District Attorney who is under order of transfer from O/O Superintendent of Police, Hamirpur to SV & ACB, Central Zone, Mandi, Distt. Mandi.
Further, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to adjust Sh.Vipul Kumar Sharma, Deputy District Attorney, O/O Superintendent of Police, Hamirpur in the office of the District Attorney, Hamirpur against the post of Assistant District Attorney, Hamirpur till further orders.
By order, Sd/- Principal Secretary (Home).
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HOME-PROSECUTION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 23rd August, 2010
No. Home (Pros) B (6)1/2008-I-loose.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the transfer of Sh. Luddar Mani, ADA from Dehra, Distt. Kangra to Nurpur, Distt. Kangra against vacancy in public interest with immediate effect without TTA/JT.
By order, Sd/- Principal Secretary (Home).
5040 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 सितम्बर, 2010/31 भाद्रपद, 1932HOME-PROSECUTION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 28 August, 2010
No. Home (Pros) B (6)5/2008-Part.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the transfer/deployment of the following Deputy District Attorneys/ Assistant District Attorneys of Prosecution Department against vacancies, in public interest with immediate effect:—
The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order that the following Deputy District Attorneys will also hold the additional charge mentioned against their name(s):—
By order, Sd/- Principal Secretary (Home).
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित