राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, शुक्रशुक्रशुक्रशुक्रववववारारारार, , , , 8888 अक्तूअक्तूअक्तूअक्तूबरबरबरबर, 2010, 2010, 2010, 2010////11116666 आश्विनआश्विनआश्विनआश्विन,,,, 1932 1932 1932 1932
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
INDUSTRIES DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 5th Oct.,2010
No. Ind. A (C)7-5/98.—In partial modification of the notification issued by this department regarding allotment/transfer of equity shares of H.P. General Industries Corporation Ltd. the Governor Himachal Pradesh is pleased to transfer 31,20,900 Nos share of H.P. General Industries Corporation having value of Rs. 10/- each in the name of Mrs. Rajwant Sandhu, Chief Secretary from present share holder Mrs. Asha Swarup, Ex-Chief Secretary from the date of assuming her charge of new assignment.
By order. Sd/- Addl. Chief Secretary (Inds). 144-राजपत्र/2010-8-10-2010 (5427)5428 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अक्तूबर, 2010/16 आश्विन, 1932
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अक्तूबर, 2010/16 आश्विन, 1932 5429------ ------ ------ ------
बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला, 06 अक्तूबर, 2010
संख्यासंख्यासंख्यासंख्या विद्युत-छ विद्युत-छ विद्युत-छ विद्युत-छ (5)-20/2010 (5)-20/2010 (5)-20/2010 (5)-20/2010....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894) का पहला अधिनियम की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः फाटी मन्याशी, कोठी वनोगी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू में पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण-।।। के बांध निर्माण हेतू भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए यह घोषणा की जाती है कि उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, पार्वती जल विद्युत परियोजना, लारजी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश को एतद्द्वारा भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है्र कि अत्याधिक आवश्यक मामला होने के कारण भू-अर्जन समाहर्ता, पार्वती जल विद्युत परियोजना, लारजी, जिला कुल्लू, हि0प्र0 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-(1) के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।
4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, पार्वती जल विद्युत परियोजना, लारजी, जिला कुल्लू, हि0प्र0 के कार्यालय में किया जा सकता है।5430 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 अक्तूबर, 2010/16 आश्विन, 1932 विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
02-06-00 जिला उप-तहसील फाटी कोठी खसरा नं0 रकवा (बीधों में) कुल्लू सैंज मन्याशी वनोगी 102/1 कुल कित्ता- 1 कुल रकवा- 02-06-00
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित