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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 147, 13 October 2010

Published 13 October 2010

Gazette no.
147
Gazetteid
147/GAZETTE/2010-13/10/2010
Identifier
in.gazette.himachal.2010-10-13.147_gazette_2010-13_10_2010
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, बुधबुधबुधबुधववववारारारार, , , , 13131313 अक्तूअक्तूअक्तूअक्तूबरबरबरबर, 2010, 2010, 2010, 2010////21212121 आश्विनआश्विनआश्विनआश्विन,,,, 1932 1932 1932 1932

हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभागविधि विभागविधि विभागविधि विभाग

अधिसूचना

शिमला, 13 अक्तूबर, 2010

संख्यासंख्यासंख्यासंख्या एल0एल0अ एल0एल0अ एल0एल0अ एल0एल0आर0ार0ार0ार0-डी0(6)-33/2010-लेज-डी0(6)-33/2010-लेज-डी0(6)-33/2010-लेज-डी0(6)-33/2010-लेज....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213(1) के अधीन प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 12-10-2010 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश संख्यांक 8) को संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) मेे प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा अवतार चन्द डोगरा, सचिव (विधि)। 147-राजपत्र/2010-13-10-2010 (5477)5478 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2010/21 आश्विन, 1932 2010 क2010 क2010 क2010 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्याका हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्याका हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्याका हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्याक----8888....

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2010 हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2010 हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2010 हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2010 भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित। हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010(2010 का अधिनियम संख्यांक 9) का संशोधन करने के लिए अध्यादेशअध्यादेशअध्यादेशअध्यादेश ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैः- 1111.... संक्षिप्त नामसंक्षिप्त नामसंक्षिप्त नामसंक्षिप्त नाम....----इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश,अध्यादेश,अध्यादेश,अध्यादेश, 2010 है ।

2222.... धारा 4 का संशोधनधारा 4 का संशोधनधारा 4 का संशोधनधारा 4 का संशोधन....----हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 (2010 का 9) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 में,- (क) उपधारा (1) में द्वितीय परन्तुक का लोप किया जाएगा; और

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ः- "(2) कर, मोटरयान के क्रय मूल्य पर, अधिनियम की अनुसूची-2 में यथाविनिर्दिष्ट दर पर उद्‌गृहित किया जाएगा :

परन्तु जहां पर मोटरयान का क्रय मूल्य मूल बीजक की अनुपलब्धता के कारण या उसे प्रस्तुत न किए जाने के कारण अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है या जब प्रस्तुत किया गया बीजक मिथ्या साबित हो जाता है या यदि मोटरयान को क्रय से अन्यथा अवाप्त या अभिप्राप्त किया गया है, तब उसका क्रय मूल्य, वह मूल्य या कीमत होगी जिस पर मोटरयान को उसकी किस्म या गुणवत्ता के आधार पर विक्रीत किया गया है या जिस पर वह खुले बाजार में विक्रय के योग्य है । " ।

3333.... धारा 5 का लोपधारा 5 का लोपधारा 5 का लोपधारा 5 का लोप....----मूल अधिनियम की धारा 5 का लोप किया जाएगा । ( ( ( (उर्मिला सिंह)उर्मिला सिंह)उर्मिला सिंह)उर्मिला सिंह) राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश (ए.सी. डोगरा) सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार ।

शिमलाः

तारीखः 12.10.2010.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2010/21 आश्विन, 1932 5479

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

H.P. Ordinance No. 8 of 2010.

THE HIMACHAL PRADESH TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREA

(AMENDMENT) ORDINANCE, 2010

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Sixty-first Year of the

Republic of India

AN

ORDINANCE

to amend the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010 (Act No.

9 of 2010).

WHEREAS the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:-

1. Short title.— This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area (Amendment) Ordinance, 2010. (9 of 2010)

2. Amendment of section 4.— In section 4 of the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010 (9 of 2010) (hereinafter referred to as the "Principal Act")-

(a) in sub-section (1), the second proviso shall be omitted; and

(b) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(2) The tax shall be levied on purchase value of a motor vehicle at the rate as specified in Schedule-II of the Act:

Provided that where the purchase value of a motor vehicle is not ascertainable on account of non-availability or non-production of the original invoice or when the invoice produced is proved to be false or if the motor vehicle is acquired or obtained otherwise then by way of purchase, then the purchase value shall be the value or price at which motor vehicle of the kind or quality is sold or is capable of being sold in open market."

3. Omission of section 5.— Section 5 of the Principal Act shall be omitted.

5480 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2010/21 आश्विन, 1932

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 6th October, 2010

No. Ind. A (C)7-2/2000.—In partial modification of the notifications earlier issued by this Department regarding allotment/transfer of equity share of HP State Handicrafts & Handloom Corporation Ltd, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to transfer the following shares of HP State Handicrafts & Handloom Corporation Ltd. having value of Rs.100/- each share in the name of the following officers from the date of assuming the charge of their assignment:—

Sr. No. Present share holder To be transferred to Number of share
1. Smt. Asha Swarup, Ex. Chief Secretary to the Govt. of Himachal Pradesh. Smt. Rajwant Sandhu, Chief Secretary to the Govt. of Himachal Pradesh. 93,959
2. Sh. P. Mitra, Ex. Principal Secretary (Industries) to the Govt. of Himachal Pradesh. Ms. Harinder Hira, Additional Chief Secretary (Industries)to the Govt. of Himachal Pradesh. 7,76,467
3. Sh. Manoj Kumar, Ex. Director, Industries, HP Sh. Onkar Chand Sharma, Director, Industries, HP. 2,011

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (Inds.).

_________

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 9/10 किस्म दावा : जेर धारा 13, (3) ब मुकद्दमा :

श्री प्रकाश चन्द शर्मा बनाम आम जनता प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री ब्रह्म दास, निवासी धनोटू के दोहते याज्ञिक शर्मा पुत्र श्री विनय शर्मा की जन्म तिथि 8-11-2007 नगर परिषद्‌ सुन्दरनगर के कार्यालय में दर्ज न करवाई है जिसे दर्ज करने का अनुरोध किया है।

उपरोक्त उनवान मुकद्दमा में प्रत्यार्थीगण/आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपको उपरोक्त जन्म तिथि 8-11-2007 याज्ञिक शर्मा दर्ज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 25-10-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में आपके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 23-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2010/21 आश्विन, 1932 5481 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 20/10 किस्म दावा : जेर धारा 13, (3) ब मुकद्दमा :

श्री पवन कुमार पुत्र श्री गंगा राम, निवासी सेहली, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी श्री हरीश कुमार पुत्र श्री पवन कुमार, निवासी सेहली की जन्म तिथि 2-12-2008 पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे।

उपरोक्त उनवान मुकद्दमा में प्रत्यार्थीगण/आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपको उपरोक्त जन्म तिथि 2-12-2008 को पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 13-10-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में आपके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 23-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

-------

निर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 13 अक्तूबर, 2010

संख्यासंख्यासंख्यासंख्या 5-40/2008-ई 5-40/2008-ई 5-40/2008-ई 5-40/2008-ई....एलएलएलएल....एनएनएनएन....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, अधिसूचना संख्याः 5-25/86-ई.एल.एन., तारीख 28-7-2008 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, चालक, वर्ग-प्प्प् (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ :-

1111.... संक्षिप्त नाम औरसंक्षिप्त नाम औरसंक्षिप्त नाम औरसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भप्रारम्भप्रारम्भप्रारम्भ....----(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, चालक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (तृतीय संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2222.... उउउउपाबन्ध-''क''पाबन्ध-''क''पाबन्ध-''क''पाबन्ध-''क'' का संशोधनका संशोधनका संशोधनका संशोधन....----हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, चालक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2008 के उपाबन्ध ''क' में ;- स्तम्भ संख्या-4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

''''''''पे बैंड : 5910-20200/- रुपए जमा 2000/-रुपए ग्रेड पे''।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (निर्वाचन)।5482 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2010/21 आश्विन, 1932

[Authoritative English text of this Department's Notification No. 5-40/2008-ELN, dated 13-

10-2010 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

ELECTION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, 13th October, 2010

No. 5-40/2008-ELN.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Election Department, Driver, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2008, notified vide Notification No. 5-25/86-ELN, dated 28-7-2008, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Election Department, Driver, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion (3rd Amendment) Rules, 2010.

(2) These rules shall come in to force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-"A".—In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Election Department, Driver, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2008;- For the existing provisions against Column No.4, the following shall be substituted, namely:-

"Pay Band : Rs. 5910-20200/- plus Rs. 2000/- Grade Pay".

By order, Sd/- Secretary (Election).

________

निर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 13 अक्तूबर, 2010

संख्यासंख्यासंख्यासंख्या 5-14/2008-ईएलएन 5-14/2008-ईएलएन 5-14/2008-ईएलएन 5-14/2008-ईएलएन....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः 5-8/87-ईएलएन., तारीख 18 सितम्बर, 1998 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, दफ्‌तरी, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1998 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ :-

1111.... संक्षिप्त नामसंक्षिप्त नामसंक्षिप्त नामसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भऔर प्रारम्भऔर प्रारम्भऔर प्रारम्भ....----(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, दफ्‌तरी, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2010/21 आश्विन, 1932 5483 2222.... उपाबन्ध-''क''उपाबन्ध-''क''उपाबन्ध-''क''उपाबन्ध-''क'' का संशोधनका संशोधनका संशोधनका संशोधन....----हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, दफ्‌तरी, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1998 के उपाबन्ध ''क' में ;-

स्तम्भ संख्या-4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

''पे बैंड : 4900-10680/-रुपए जमा 1650/-रूपए ग्रेड पे''।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (निर्वाचन)।

________

[Authoritative English text of this Department's Notification No. 5-14/2008-ELN, dated 13-

10-2010 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

ELECTION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 13th October, 2010

No. 5-14/2008-ELN.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Election Department, Daftri, Class-IV (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1998, notified vide this department's Notification No. 5-8/87- ELN, dated 18th September,1998, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Election Department, Daftri, Class-IV (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion (2nd Amendment) Rules, 2010.

(2) These rules shall come in to force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-"A".—In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Election Department, Daftri, Class-IV (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1998;- For the existing provisions against Column No.4, the following shall be substituted, namely:-

"Pay Band : Rs. 4900-10680/- plus Rs. 1650/- Grade Pay."

By order, Sd/- Secretary (Election),5484 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2010/21 आश्विन, 1932

निर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 13 अक्तूबर, 2010

संख्यासंख्यासंख्यासंख्या 5-17/2008-ईएलएन 5-17/2008-ईएलएन 5-17/2008-ईएलएन 5-17/2008-ईएलएन....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या 5-17/97-ईएलएन., तारीख 29-5-2007 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग चौकीदार, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ :-

1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....--------(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, चौकीदार, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (तृतीय संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2222.... उपाबन्ध-''क'' का संशोधनउपाबन्ध-''क'' का संशोधनउपाबन्ध-''क'' का संशोधनउपाबन्ध-''क'' का संशोधन....--------हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, चौकीदार, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 के उपाबन्ध ''क'' में ;-

स्तम्भ संख्या-4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"पे बैंडः 4900-10680/- रूपए जमा 1300/- रूपए ग्रेड पे''।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (निर्वाचन)।

--------

[Authoritative English text of this Department's Notification No.5-17/2008 ELN, dated 13-

10-2010 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

ELECTION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, 13th October,2010

No. 5-17/2008-ELN.—In exercise of the power conferred by proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Election Department, Chowkidar, Class-IV (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2007, notified vide Notification No. 5-17/97-ELN, dated 29-5- 2007, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Election Department, Chowkidar, Class-IV (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion (Third Amendment) Rules, 2010.

(2) These rules shall come in to force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2010/21 आश्विन, 1932 5485

2. Amendment of Annexure-"A".—In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Election Department, Chowkidar,Class-IV (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2007:-

For the existing provisions against Column No. 4, the following shall be substituted, namely:-

"Pay Band: Rs. 4900-10680/- plus Rs. 1300/- Grade Pay".

By order, Sd/- Secretary (Election).

________

निर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 13 अक्तूबर, 2010

संख्या 5-15/2008-ईएलएनसंख्या 5-15/2008-ईएलएनसंख्या 5-15/2008-ईएलएनसंख्या 5-15/2008-ईएलएन....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या 5-26/86-इलैक, तारीख 5 मार्च, 1998 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, गैस्टेटनर आपरेटर, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1998 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ :-

1111.... संक्षिप्त नाम संक्षिप्त नाम संक्षिप्त नाम संक्षिप्त नाम और प्रारम्भऔर प्रारम्भऔर प्रारम्भऔर प्रारम्भ....--------(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, गैस्टेटनर आपरेटर, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2222.... उपाबन्ध-''क'' का संशोधनउपाबन्ध-''क'' का संशोधनउपाबन्ध-''क'' का संशोधनउपाबन्ध-''क'' का संशोधन....--------हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, गैस्टेटनर आपरेटर, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1998 के उपाबन्ध ''क' में ;-

स्तम्भ संख्या-4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"पे बैंडः 4900-10680/- रुपए जमा 1650/- रुपए ग्रेड पे''।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (निर्वाचन)।

_________

[Authoritative English text of this Department's Notification No. 5-15/2008-ELN, dated 13-10-2010

as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

ELECTION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 13th October, 2010

No. 5-15/2008-ELN.—In exercise of the power conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules5486 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2010/21 आश्विन, 1932 further to amend the Himachal Pradesh Election Department, Gestetner Operator, Class-IV (Non- Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1998, notified vide this department's Notification No. 5-26/86-Elec., dated 5th March, 1998, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Election Department, Gestetner Operator, Class-IV (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion (Second Amendment) Rules, 2010.

(2) These rules shall come in to force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-"A".—In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Election Department, Gestetner Operator, Class-IV (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1998;-

For the existing provisions against Column No.4, the following shall be substituted, namely:-

"Pay Band : Rs. 4900-10680/- plus Rs. 1650/- Grade Pay"

By order, Sd/- Secretary (Election).

_________

ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री महिन्द्र सिंह पुत्र श्री होशनाकी राम, निवासी महाल व तहसील ज्वाली, जिला कांंगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री महिन्द्र सिंह पुत्र श्री होशनाकी राम, गांव व तहसील ज्वाली, जिला कांंगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी माता श्रीमती तारा देवी विधवा श्री होशनाकी राम की मृत्यु दिनांक 6-6-2003 को गांव ज्वाली में हुई थी, जो गलती से पंचायत रिकार्ड में पंजी—त नहीं करवा सका। अब वह मृत्यु तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 15-10-2010 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मृत्यु तिथि पंचायत रिकार्ड में पंजी—त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 20-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 13 October 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2010-10-13.147_gazette_2010-13_10_2010/. Archive identifier in.gazette.himachal.2010-10-13.147_gazette_2010-13_10_2010.