राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, वीरवीरवीरवीरववववारारारार, , , , 14141414 अक्तूअक्तूअक्तूअक्तूबरबरबरबर, 2010, 2010, 2010, 2010////22222222 आश्विनआश्विनआश्विनआश्विन,,,, 1932 1932 1932 1932
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
IRRIGATION AND PUBLIC HEALTH DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 13th October, 2010
No. IPH (A)1(A)1-2/99.—In continuation of this department Notification of even No. dated 24.04.2010, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order further that the IPH Sewerage Sub Division, Dharamshala shifted to Kangra for execution of Sewerage Scheme, Kangra would work under administrative /technical control of Executive Engineer, IPH Division, Shahpur.
By order, Sd/- Principal Secretary (IPH). 148-राजपत्र/2010-14-10-2010 (5487)5488 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अक्तूबर, 2010/22 आश्विन, 1932 STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH
NOTIFICATION
Shimla-2, the 14th October, 2010
No. SEC. 16-36/2001-I-2660-79.—In exercise of the powers vested in it under Article 243-K of the Constitution of India, Section 160 of the HP Panchayati Raj Act, 1994 read with Rule 12 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Rules, 1994 the State Election Commission hereby directs that the preparation of Electoral rolls, for the conduct of election for the Panchayats in Himachal Pradesh with 1.1.2010 as qualifying date, as already notified vide Notification No. SEC-16-49/2009-1837-52 dated 29th June, 2010 for inclusion of name of eligible electors in the said rolls shall be undertaken and completed according to the programme given below:-
| 1. | Draft publication of electoral rolls | 20.10.2010 |
| 2. | Period for filing claims and objections | 21.10.2010 to 27.10.2010 |
| 3. | Period for deciding claims and objections | 28.10.2010 to 2.11.2010 |
| 4. | Correction of draft electoral roll in accordance with the orders passed by the Revising Authority | 3.11.2010 & 4.11.2010 |
| 5. | Period for filing appeals | Within seven days from the passing of the order by the Revising Authority. |
| 6. | Period for deciding appeals | Within seven days from the filing of appeal. |
| 7. | Final publication of electoral rolls. | 20.11.2010 |
The Claims & Objections shall be received and decided even on holidays. After all the claims and objections received during the period have been decided the District Election Officer (Panchayat) shall cause the draft electoral roll corrected and finalized in accordance with the order passed by the Revising Authorities.
Any person aggrieved by the orders of Revising Authority may file an appeal against it to the District Election officer (Panchayats) within seven days. The District Election officer (Panchayats) shall decide the such appeals within a week. After all the appeals have been disposed off by the District Election officer, he shall then cause a supplementary voter lists to be prepared and added to the roll of the constituency concerned. In case of addition the serial number to the new elector in the list of the supplementary shall be the next number of the main electoral roll. In case there is no addition deletion, correction, as the case may be, supplement showing Nil shall be prepared and added.
The supplement shall be prepared in the following format:
SUPPLEMENTARY LISTS-2010
Name of Zila Parisha…………….Name of Panchayat Samiti …………Name of Gram Panchayat ……………………. Ward Number and Name ………………………………
ADDITION
| Sr.No. | House No. | Name of Voters | Relationship Male/Female | Age as on 1/1/2010 | EPIC No. | |
CORRECTION
| Sr. No. | Sr. No. in Electoral Roll | Required Correction | Present Entry | Corrected Entry |
The copies of the electoral roll be made available for sale @ Rs. 2/- per page to be paid in cash against receipt. However a person interested in the purchase of electoral roll ought to purchase a full electoral roll of a Gram Panchayat.
By order, DEV SWARUP, State Election Commissioner, Himachal Pradesh.
________
यायायायोेेेजजजजना विभागना विभागना विभागना विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 14 अक्तूबर, 2010
ससससंंंंख्ख्ख्ख्यायायाया पीएलजी-एफसी(एफ)1-10/94-132- पीएलजी-एफसी(एफ)1-10/94-132- पीएलजी-एफसी(एफ)1-10/94-132- पीएलजी-एफसी(एफ)1-10/94-132-V.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार रेलवे विभाग के द्वारा अपने व्यय पर 75 प्रतिशत व हिमाचल प्रदेश सरकार 25 प्रतिशत अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव कांगूवाली (फाईल भाग-II), तहसील श्री नैनादेवी जी, जिला बिलासपुर में भानुपली-बिलासपुर-बैरी नई बी0जी0 रेलवे लाईन (प्रथम अनुभाग भानुपली से धरोट तक) के निर्माण हेतू भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हो सकते है की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपकम्र में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते है।
4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा-5ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे। 5490 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अक्तूबर, 2010/22 आश्विन, 1932 5. भूमि के रेखांक का निरिक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता रेलवे [उप मण्डलाधिकारी (न0)] बिलासपुर, जिला बिलासपुर हि0प्र0 में किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकबा (बिघों में) बिलासपुर श्री नैनादेवी जी कांगूवाली 34/1 0-8
61/1 0-15 किता-2 किता-2 किता-2 किता-2 1-3
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (योजना)।
------
लालालालोेेेकककक निर्मा निर्मा निर्मा निर्माण विभागण विभागण विभागण विभाग
शुद्धि पत्र
शिमला-2, 12अक्तूबर, 2010
ससससंंंं0000 पी0बी0डब्ल्य पी0बी0डब्ल्य पी0बी0डब्ल्य पी0बी0डब्ल्यू0ू0ू0ू0 (बी0) (बी0) (बी0) (बी0) एफएफएफएफ (5) 125/2009(5) 125/2009(5) 125/2009(5) 125/2009....----इस विभाग द्वारा दिनांक 11-01-2010 को भू अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 के अन्तर्गत जारी समसंख्यक अधिसूचना (गांव डाबर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर) में "खसरा नं0 242/2, 215/2 तथा 352/2 रकबा क्रमशः 0-15, 0-19 तथा 0-16 को भी सम्मिलत समझा जाये तथा कुल किता 51 के स्थान पर 53 तथा कुल रकबा 52-05 के स्थान पर 53-16 बीघा" पढा़ जाए ।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।
-------
ब अदालत श्री लाजम सिंह, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता . . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम हंस राज है, जो कि ग्राम पंचायत मनोला के रिकार्ड में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के पटवार वृत्त मनोला के मुहाल गोली व मन्घयार में गलती से हंसो दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अक्तूबर, 2010/22 आश्विन, 1932 5491 इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह दिनांक 18-10-2010 को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 13-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर। लाजम सिंह,
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
------
ब अदालत श्री लाजम सिंह, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री दीपक चन्द सुपुत्र श्री मुलख राज, निवासी सुकड़ाईबाई, डाकघर बाथरी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) . . प्रार्थी। बनाम आम जनता . . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम दीपक चन्द है जो कि पंचायत व अन्य प्रमाण पत्रों में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल सुकड़ाईबाई पटवार वृत्त बाथरी में गलती से दीपक दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह दिनांक 18-10-2010 को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 7-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर। लाजम सिंह,
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
------
ब अदालत श्री लाजम सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश Miss Tenzin Lhakey पुत्री श्री Wangyal, निवासी गांव TRHC मिडल बकरोटा, डाकघर डलहौजी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) . . प्रार्थिया। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसकी (Tenzin Lhakey) की जन्म तिथि 17-12-1974 है, जो कि नगर परिषद् डलहौजी के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे। 5492 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अक्तूबर, 2010/22 आश्विन, 1932 इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया Tenzin Lhakey की जन्म तिथि नगर परिषद् डलहौजी के रिकार्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 18-10-2010 को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है कोई एतराज दर्ज न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 3-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर। लाजम सिंह,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
------
निर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 14 अक्तूबर, 2010
संख्यासंख्यासंख्यासंख्या 5-12/2008-ईएलएन 5-12/2008-ईएलएन 5-12/2008-ईएलएन 5-12/2008-ईएलएन....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या 5-16/97-ईएलएन., तारीख 29 मई, 2007 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग चपरासी, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-
1111.... संक्षिप्त नाम औरसंक्षिप्त नाम औरसंक्षिप्त नाम औरसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भप्रारम्भप्रारम्भप्रारम्भ....----(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग चपरासी, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (तृतीय संशोधन) नियम, 2010 है।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2222.... उपाबन्ध-''क''उपाबन्ध-''क''उपाबन्ध-''क''उपाबन्ध-''क'' का संशोधनका संशोधनका संशोधनका संशोधन....----हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग चपरासी, वर्ग-IV(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 के उपाबन्ध ''क'' में ;-
स्तम्भ संख्या-4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
''पे बैंडः 4900-10680/-रूपए जमा 1300/-रुपए ग्रेड पे''।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (निर्वाचन)।
------
[Authoritative English text of this Department's Notification No.5-12/2008 ELN, dated 14-
10-2010 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
ELECTION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171009, 14th October, 2010
No. 5-12/2008-ELN.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following rulesराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अक्तूबर, 2010/22 आश्विन, 1932 5493 further to amend the Himachal Pradesh Election Department, Peon, Class-IV (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2007, notified vide Notification No. 5-16/97-ELN, dated 29-5- 2007, namely:-
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Election Department, Peon, Class-IV (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion (3rd Amendment) Rules, 2010.
(2) These rules shall come in to force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Amendment of Annexure-"A".—In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Election Department, Peon, Class-IV (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2007 :-
For the existing provisions against Column No.4, the following shall be substituted, namely:-
"Pay Band : Rs. 4900-10680/- plus 1300/- Grade Pay".
By order, Sd/- Secretary (Election).
5494 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अक्तूबर, 2010/22 आश्विन, 1932नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित