राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, शुक्रशुक्रशुक्रशुक्रववववारारारार, , , , 15151515 अक्तूअक्तूअक्तूअक्तूबरबरबरबर, 2010, 2010, 2010, 2010////23232323 आश्विनआश्विनआश्विनआश्विन,,,, 1932 1932 1932 1932
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 22 सितम्बर, 2010
संख्या सिंचाई 11-13संख्या सिंचाई 11-13संख्या सिंचाई 11-13संख्या सिंचाई 11-13/2/2/2/2010-010-010-010-2-कांगड़ा2-कांगड़ा2-कांगड़ा2-कांगड़ा....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रत्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयाजन हेतु नामतः महाल रियाली तहसील फतेहपुर जिला कांगड़ा में शाहनहर परियोजना का किनारा के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अत्यावश्यक अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।
2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धोेंं के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।
149-राजपत्र/2010-15-10-2010 (5495) 5496 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2010/23 आश्विन, 1932 3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (1) द्वारा प्र्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्र्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला हाने के कारण भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त अधिनियम की धारा (9) की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है ।
4. भूमि रेखांक, का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना, फतेहपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।
विस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणी
जिला तहसील महाल खसरा नं0 क्षेत्र (हैक्टेयर में) कांगडा़ फतेहपुर रियाली 965 0 15 40 966/1 0 05 70 967 0 01 89 968/1 0 00 24 969/1 0 00 22 970 0 01 00 972 0 00 25 973 0 00 60 974/1 0 00 39 991/1 0 00 18 992 0 00 20 994/1 0 00 26 994/2 0 00 27 995/1 0 03 25 996/1 0 02 26 1015/1 0 01 94 1015/2 0 00 36 1052/1 0 03 07 1052/2 0 00 26 1150/2 0 00 64 1152/1 0 00 14 1153/1 0 02 14 1155/2 0 02 08 1155/4 0 01 37 1156/2 0 05 04 1159/1 0 01 80 1330/1 0 00 09 1330/3 0 00 81 1330/5 0 00 26 1331/1 0 01 57 1422 0 00 52 1424/1 0 00 17 1433/2 0 02 03 1434/1 0 04 42 1890 0 00 78 1891 0 00 45 1892/1 0 00 40 1893/1 0 02 59 1895 0 00 20राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2010/23 आश्विन, 1932 5497 1896/1 0 00 18 1899/1 0 00 18 2096/1 0 01 08 2097/1 0 00 32 2098 0 00 47 2098/1 0 01 28 2101 0 00 96 2102/1 0 00 50 2111/1 0 00 30 2112/1 0 00 60 2113/1 0 00 13 2117 0 02 40 2118/1 0 00 78 2119/1 0 02 68 2120/1 0 05 04 2154/1 0 01 92 2378 0 01 06 2379/1 0 07 36 2381/1 0 01 35 2382/1 0 02 92 2470/2 0 01 14 2471/1/1 0 00 38 2472/1 0 00 30 2475/1/1 0 01 74 2475/2/1 0 02 94 2475/3/1 0 03 90 2501/1 0 04 30 2511/1 0 01 72 2512/1 0 02 72 2513/1 0 01 68 2515/1 0 00 16 2516/1 0 00 24 2518/1 0 01 00 2620/1 0 05 73 2634/1 0 04 18 2635/1 0 01 08 2642/1 0 01 58 2655/1 0 04 48 2655/1/1 0 00 37 2656/1 0 01 05 2657/1 0 01 47 2661/1 0 00 14 2677/1 0 02 76 2680/1 0 10 00 2806 0 00 72 2808/1 0 06 05 Kittas-85 1 58 59
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।5498 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2010/23 आश्विन, 1932 ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, तहसीलदार एवं उप-पंजीकाध्यक्ष पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 : 2/2009 मुकद्दमा दायर : 3-09-2009 मुकद्दमा किस्म : 40/41 भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908. पेशी दिनांक 20-10-2010
श्रीमती स्वर्णा देवी पत्नी श्री दीपक व सनी पुत्र श्री खजान सिंह, निवासी वार्ड नं0 2, मौल खड्ड, पालमपुर, तहसील पालमपुर, जिला कांंगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी/प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 40/41 भारतीय पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत वसीयत पंजीकरण बारे। मामला उपरोक्त में प्रार्थी ने दिनांक 3-9-2010 को अदालत में अपनी स्व0 माता (Mother in law) श्रीमती रसीला देवी पत्नी श्री खजान सिंह, निवासी वार्ड नं0 2, मौल खड्ड, पालमपुर, तहसील पालमपुर, की घर पर लिखित वसीयत दिनांक 22-8-2009 की जेर धारा 40/41 भारतीय पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण करने हेतु प्रस्तुत की है।
उपरोक्त मुकद्दमा में प्रतिवादी/आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगली ताारीख पेशी दिनांक 21-10-2010 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर मुकद्दमा में कोई उजर एतराज हो तो पेश करके इस मुकद्दमा में पैरवी करें अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 5-10-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
आर0 डी0 हरनोट,
तहसीलदार एवं उप-पंजीकाध्यक्ष पालमपुर,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Shri R. P. Sharma, Naib-Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Dharamshala,
District Kangra (H. P.)
Shri Ranjeet Singh s/o Sh. Tej Ram, V. P. O. Khanyara, 2. Smt. Rita Devi d/o Shri Dharam . . Applicants. Chand, r/o upper Barol, Tehsil Dharamshala
Versus
1. General Public, 2. The Registrar of Marriages.
Subject.—Registration of marriage under section 8 (4) of the H. P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2010/23 आश्विन, 1932 5499PUBLIC NOTICE :
Whereas the above named applicants have made an application under section 8 (4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on (date) 26-6-2009 at (Place) Khanyara but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages, G. P. Khanyara.
And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.
Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicant, they should appear before the undersigned in my court on (date) 8-11-2010 at (Place) Tehsil Office, Dharamshala at (time)10.00 A. M. either personally or through their authorized agent.
In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex-parte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.
Issued under my hand and seal of the Court on this………..day of…………… 2010.
Seal.
R. P. SHARMA,
Naib-Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh.
__________
In the Court of Shri R. P. Sharma, Naib-Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Dharamshala,
District Kangra (H. P.)
1. Shri Budhi Singh s/o Sh. Munshi Ram, Village Masrer, P. O. Mandal, Tehsil Dharamshala,
2. Smt. Nisha Devi d/o Shri Roshan Lal, r/o Dagahan, P. O. Poniali, Tehsil Dharamshala . . Applicants.
Versus
1. General Public, 2. The Registrar of Marriages.
Subject.—Registration of marriage under section 8 (4) of the H. P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).
PUBLIC NOTICE :
Whereas the above named applicants have made an application under section 8 (4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on (date) 10-10-2005 at (Masrer) G. P. Dagwar but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages, G. P. Khanyara.
And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.
5500 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2010/23 आश्विन, 1932Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicant, they should appear before the undersigned in my court on (date) 8-11-2010 at (Place) Tehsil Office, Dharamshala at (time)10.00 A. M. either personally or through their authorized agent.
In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex-parte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.
Issued under my hand and seal of the Court on this………..day of…………… 2010.
Seal.
R. P. SHARMA,
Naib-Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh.
__________
ब अदालत श्री आर0 पी0 शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 43/NT/10
श्री कर्मजीत सिंह बनाम
आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री कर्मजीत सिंह पुत्र श्री हाकम सिंह, निवासी हाऊस नं0 3257, एल0 आई0 जी0 सैक्टर 70 मोहाली, पंजाब़ ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री अमनदीप कौर की जन्म तिथि 12-5-1995 है परन्तु कैन्टोनमैन्ट बोर्ड योल खास में उक्त तारीख पंजीकृत न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्ची का जन्म पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 30-10-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजी—त किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 28-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
आर0 पी0 शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री धर्म चन्द, नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री दाखी राम, निवासी मण्ठेड, डा0 मन्ठेड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2010/23 आश्विन, 1932 5501 प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री दाखी राम, निवासी मण्ठेड, डा0 मन्ठेड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री इशेता कपूर (Esheta Kapoor) का जन्म दिनांक 8-7-2008 को मुहाल मण्ठेड में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 28-10-2010 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 25-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
शमशेर सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री धर्म चन्द, नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री दाखी राम, निवासी मण्ठेड, डा0 मन्ठेड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री दाखी राम, निवासी मण्ठेड, डा0 मन्ठेड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री स्वेता कपूर का जन्म दिनांक 31-10-2006 को मुहाल मण्ठेड में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 28-10-2010 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 25-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
धर्म चन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।5502 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2010/23 आश्विन, 1932 ब अदालत श्री धर्म चन्द, नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) Vidya Devi d/o Shri Gulab Singh, निवासी Dadin, (ददीहण), तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Vidya Devi d/o Shri Gulab Singh, निवासी Dadin, डाकखाना Bachhal, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिता श्री गुलाब सिंह की मृत्यु दिनांक 10-7-1969 को मुहाल Sansai (सन्साई) में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 30-10-2010 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 29-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
धर्म चन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री धर्म चन्द, नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) विद्या देवी पुत्री श्री गुलाब ंिसंह, निवासी ददीन, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
विद्या देवी पुत्री श्री गुलाब ंिसंह, निवासी ददीन, डाकखाना बच्छल तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी माता श्रीमती लभदू देवी की मृत्यु दिनांक 10-9-1951 को मुहाल सन्साई कोठी में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 30-10-2010 को सुबह 10.00 बजे इस राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2010/23 आश्विन, 1932 5503 न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 29-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
धर्म चन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Shri Jagdish Chand Prasher, Executive Magistrate, Sub-Tehsil Harchakian,
District Kangra, Himachal Pradesh
Sh. Sarf Deen, s/o Mahia Deen, r/o Gujrera, P. O. Manai, Sub-Tehsil Harchakian, District Kangra, Himachal Pradesh.
V/s
General Public
Application under Section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1978 and Section 13 (3) of B & D Act 1969.
Sh. Sarf Deen, s/o Mahia Deen, r/o Gujrera, P. O. Manai, Sub-Tehsil Harchakian, District Kangra, Himachal Pradesh has submit an application in this Court that a male child named Imran Ali was born to his daughter in-law Parveen Bibi wife of his son Akbar Deen on 15-12-2008 at Village Gujrera, P. O. & Mauja Manai, Sub-Tehsil Harchakian, District Kangra, Himachal Pradesh, But in the Gram Panchayat, Manai his birth has not been recorded due to ignorance of procedure. Therefore, registration order of his birth be passed.
Therefore, through this Court Notice, General Public is hereby informed that if some one have any objection regarding registration of the birth in the Gram Panchayat, Manai, he may personally or through his/her council may appear before the undersigned Court on or before 18-11- 2010.
Otherwise necessary orders regarding registration of above birth will be passed by this Court.
Issued under my signature and seal on this 28th day of September, 2010.
Seal.
JAGDISH CHAND PRASHER, Executive Magistrate, Sub-Tehsil Harchakian, District Kangra, Himachal Pradesh.
5504 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2010/23 आश्विन, 1932सििििंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 12 अक्तूबर, 2010
संख्या सिंचाई 11-59/2010-मण्डीसंख्या सिंचाई 11-59/2010-मण्डीसंख्या सिंचाई 11-59/2010-मण्डीसंख्या सिंचाई 11-59/2010-मण्डी....----यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव भडाहण/266, तहसील सदर जिला मण्डी में जल भण्डारण टैंक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मर्चचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्रेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विस्तृविस्तृविस्तृविस्तृत विवरणीत विवरणीत विवरणीत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 विघा/विस्वा/विस्वांसी मण्डी सदर भडाहण/266 130/1 0-01-00
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 12 अक्तूबर, 2010
संख्या सिंचाई संख्या सिंचाई संख्या सिंचाई संख्या सिंचाई 11-56/2010-कांगड़ा11-56/2010-कांगड़ा11-56/2010-कांगड़ा11-56/2010-कांगड़ा....----यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में नलकूप नं0-37 के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2010/23 आश्विन, 1932 5505 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मर्चचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्रेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र/हैक्टेयर कांगड़ा इन्दौरा इन्दौरा 1066 0-05-79 1067 0-00-54 किता-2किता-2किता-2किता-2 0-06-330-06-330-06-330-06-33
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
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आबकारी एवं कराधान विभागआबकारी एवं कराधान विभागआबकारी एवं कराधान विभागआबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 14 अक्तूबर, 2010
ससससंख्या ई0ंख्या ई0ंख्या ई0ंख्या ई0एक्स0एन0-एफ(10)-2/2010-एक्स0एन0-एफ(10)-2/2010-एक्स0एन0-एफ(10)-2/2010-एक्स0एन0-एफ(10)-2/2010-II....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर ( संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश संख्यांक 8) द्वारा यथा संशोधित, हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 (2010 का 9) की धारा 3 की उपधारा (5) और धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूचि-2 में निम्नलिखित संशोधन करतीं हैं ; अर्थात :-
प्राप्राप्राप्रारूप सरूप सरूप सरूप संंंंशाशाशाशोध्ेध्ेध्ेधनानानान
1. पूवोक्त अधिनियम की अनुसूचि-2 में :-
(i) प्रविष्टि संख्या 1 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगाा, अर्थात :-
''घरेलू उपयोग हेतु एल पी जी और मिटट्ी के तेल के सिवाए तेल ईंधन के रूप में उपयोग में लाए जाने वाले ऐसे अन्य तेलों सहित डीजल, लुब्रिकेन्ट और भटट्ी का तेल''
(ii) विद्यामान मद संख्या 7 के पश्चात् निम्नलिखित नई मदें अन्तःस्थापित की जाएंगीं, अर्थात :-
क्रम संख्यक्रम संख्यक्रम संख्यक्रम संख्याााा माल माल माल माल कर की दरकर की दरकर की दरकर की दर 8. समस्त प्रकार की विज्ञापन/प्रचार सामग्री 5% 9. समस्त प्रकार की अपशिष्ट सामग्री और स्कै्रप 4% 5506 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2010/23 आश्विन, 1932 10. अनुसूचि-2 की मद संख्या 5 के अन्तर्गत 3% समाविष्ट से भिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों द्वारा उपभोग या उपयोग हेतु क्रय की गई समस्त मदें। 11. कोरूगेटिड डिब्बे और मोनो कार्टन। 5% 12. हिमाचल प्रदेश राज्य में उपयोग के लिए 5% राज्य से बाहर के किसी स्थान से क्रय किए गए मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन हिमाचल प्रदेश में रजिस्ट्रीकरणीय, मोटरयान। 13. प्राधिकृत गैस वितरकों से भिन्न वाणिज्यिक 5% उपयोग हेतु राज्य के बाहर से आयातित एल पी जी सिलेडर
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।
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[Authoritative English Text of this Department Notification No. EXN-F(10)2/2010 dated
14.10.10 required under Clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, 14 October, 2010
No. EXN-F(10)-2/2010.—The Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in her under subsection (5) of Section 3 and sub-section (2) of Section 4 of the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010 (Act No. 9 of 2010) as amended vide Himachal Pradesh Tax On Entry of Goods into Local Area (Amendment) Oridinance, 2010 (H P Ordinance No 8 of 2010) is pleased to make following amendments in Schedule-II appended to the said Act namely :-
DRAFT AMENDMENTS
2. In Schedule-II of the aforesaid Act :-
(i) The entry No. 1 shall be substituted by the following, namely :-
"Diesel, Lubricants and furnace oil including such other oils being used as
oil fuel except LPG for domestic use and kerosene."
(ii) After existing item No. 7, the following new items shall be inserted, namely:-
Sr. No. Goods
Rate of Tax
8. All type of advertisements/ publicity material 5% 9. Waste material and scraps of all types 4%राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2010/23 आश्विन, 1932 5507 3% 5% 10. All items purchased by Government Departments, Boards and Corporations for consumption or use other than covered under item No. 5 of Schedule-II 11. Corrugated boxes and mono cartons 12. Motor vehicles purchased from any place outside the State for use in the State of Himachal Pradesh and register-able in Himachal Pradesh under the Motor Vehicle Act, 1988 5% 13. LPG cylinders imported from outside the State for commercial use other than authorized gas distributors 5%
By order, Sd/- Principal Secretary (E&T),
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STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH
NOTIFICATION
Shimla-2, the 15th October, 2010
No. SEC.16-36/2001-I-2722-2739.—In exercise of the powers vested in it under Article 243-ZA of the Constitution of India, Section 281 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 read with Rule 3 of the Himachal Pradesh Municipal Election Rules, 1994, the State Election Commission hereby directs that the preparation of Electoral rolls, for the conduct of election for the Municipalities in Himachal Pradesh with 1.1.2010 as qualifying date, as already notified vide Notification No. SEC-13-90/2009-1824-36 dated 29th June, 2010 for inclusion of name of eligible electors in the said rolls shall be undertaken and completed according to the programme given below:-
| 1. | Draft publication of electoral rolls | 25.10.2010 |
| 2. | Period for filing claims and objections | 26.10.2010 to 01.11.2010 |
| 3. | Period for deciding claims and objections | 02.11.2010 to 08.11.2010 |
| 4. | Correction of draft electoral roll in accordance with the orders passed by the Revising Authority | 09.11.2010 & 10.11.2010 |
| 5. | Period for filing appeals | Within three days from the passing of the order by the Revising Authority. |
| 6. | Period for deciding appeals | Within seven days from the filing of appeal. |
| 7. | Final publication of electoral rolls. | 24.11.2010 |
The Claims & Objections shall be received and decided even on holidays (except on 5.11.2010 Diwali). After all the claims and objections received during the period have been decided, the Returning Officer-cum-Deputy Commissioner shall cause the draft electoral roll corrected and finalised in accordance with the order passed by the Revising Authorities.
Any person aggrieved by an orders passed by the Revising Authority may file an appeal to the Deputy Commissioner within three days. The Deputy Commissioner shall decide the appeals within a week. After disposing all the appeals by the Deputy Commissioner, he shall then cause a supplementary voter lists to be prepared and added to the roll of the constituency concerned. In case of addition the serial number to the new elector in the list of the supplementary shall be the next number of the main electoral roll. In case there is no addition, deletion & correction, as the case may be, supplement showing Nil shall be prepared and added.
5508 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2010/23 आश्विन, 1932The supplement shall be prepared in the following format:
SUPPLEMENTARY LISTS-2010
Name of Nagar Panchayat/Municipal Committee ……………………. ………… Ward Number and Name ………………………………
ADDITION
| Sr.No. | House No. | Name of Voters | Relationship Male/Female | Age as on 1/1/2010 | EPIC No. | |
DELITION
| Sr.No. | House No. | Name of Voters | Relationship Male/Female | Age as on 1/1/2010 | EPIC No. | |
CORRECTION
| Sr. No. | Sr. No. in Electoral Roll | Required Correction | Present Entry | Corrected Entry |
The copies of the electoral roll be made available for sale @ Rs. 2/- per page to be paid in cash against receipt. However a person interested in the purchase of electoral roll ought to purchase a full electoral roll of a Municipal Council/Nagar Panchayat.
By order, DEV SWARUP, State Election Commissioner. नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित