राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, बुधबुधबुधबुधववववारारारार, , , , 20202020 अक्तूअक्तूअक्तूअक्तूबरबरबरबर, 2010, 2010, 2010, 2010////22228888 आश्विनआश्विनआश्विनआश्विन,,,, 1932 1932 1932 1932
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
SHIMLA
NOTIFICATION
Shimla, 14th October, 2010
No. HPERC/609(B).—In exercise of the powers conferred by section 181, read with subsection (5) of section 42 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission proposes to make the following further amendments in the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Guidelines for Establishment of Forum for Redressal of Grievances of Consumers) Regulations, 2003, published in Rajpatra, Himachal Pradesh (Extraordinary) dated 24th October, 2003 and hereby publishes the draft of the said amendments, as required by sub- section (3) of section 181 of the said Act and by rule 3 of the Electricity (Procedure for Previous Publication) Rules, 2005, for the information of all the persons likely to be affected thereby; and further notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh, together with any objections or suggestions which may within the aforesaid period be received in respect thereto.
152-राजपत्र/2010-20-10-2010 (5567)5568 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2010/28 आश्विन, 1932 The objections and suggestions in this behalf should be addressed to the Secretary, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, Keonthal Commercial Complex, Khalini, Shimla-171002.
DRAFT REGULATIONS
CHAPTER-I–PRELIMINARY
1. Short title, extent and commencement.—(1) These regulations shall be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Guidelines for Establishment of Forum for Redressal of Grievances of Consumers) (Eighth Amendment) Regulations, 2010.
(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Amendment of regulation 2.—In regulation 2 of the Himachal Pradesh Electricity Regulation Commission (Guidelines for Establishment of Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) Regulations, 2003 (hereinafter called "the said regulations"), the following clause (20) shall be inserted, namely:—
"(20) officers of the licensee" means, any person who is appointed by the distribution licensee either on full time or part time basis for managing the affairs of the licensee and/or carrying out any function under the provisions of the Act for which the licensee pays him salary or wages or honorarium or sitting fee or remuneration in any other form." 3. Amendment of regulation 3.—In regulation 3 of the said regulations—
(i) for sub-regulation(3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—
"(3) the head office of the Forum shall be preferably at the headquarters of the distribution licensee. The Forum may with the overall objective of ensuring that the complaints/grievances are heard and disposed off expeditionously, conduct its sittings at such other places, within its area of jurisdiction, as may be considered necessary and proper by it."
(ii) in sub-regulation (4) for the words "to be appointed", the words and the sign "comma", "to be appointed, after prior approval of the Commission", shall be substituted;
(iii) after sub-regulation (4) so amended, the following new sub-regulation (4-a) shall be inserted, namely:—
"(4-a) To obtain the prior approval under sub-regulation (4) of this regulation, the licensee shall make a submission to the Commission of the proposed appointment of the Members or the Chairman, as the case may be, giving details of their qualifications, field work, core expertise and past experience and the Commission will accord its approval as to suitably qualified persons to ensure that the appointment of the proposed person would meet the requirements of the regulations.";
(iv) for sub-regulation (7) the following sub-regulation shall be substituted, namely:—
"(7) The Member of the Forum appointed under clause (b) of subregulation (4) alongwith one more Member shall form the quorum for the Forum's meeting."राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2010/28 आश्विन, 1932 5569 4. Amendment of regulation 7.—In regulation 7, for sub-regulation (3) the following sub-regulation shall be substituted, namely:—
"(3) The names, designations of the Members and the concerned officers of the Forum, the addresses, e-mail, facsimile and phone numbers of the Forum and the Members shall be displayed at all the offices of the distribution licensee and shall also be duly publicized by the distribution licensee in the media." 5. Amendment of regulation 8.—For item (3) of the regulation 8 of the said regulations, the following item (3) shall be substituted namely:—
"(3) accidents and inquiries as specified under section 161 of the Act, unless prescribed by the State Govt; by general/special order,"
6. Amendment of regulation 9.—In regulation 9 of the said regulations:—
(a) in sub-regulation (1) for the word "must" the word "shall", and for the sign "." occurring at the end, the sign ":", shall be substituted; and after sub-regulation (1) so amended, the following proviso shall be added, namely:-
"Provided that where the complainant of domestic category sends a complaint through a simple representation (not on the prescribed format), the same shall be sent for redressal to the licensee and if no response is received from the licensee within one month, it shall be treated suo moto as the petition to be dealt in the same manner as other petitions."; and
(b) after sub-regulation (2), the following sub-regulation (3) shall be inserted, namely:
"(3) The distribution licensee shall not be permitted to appear by a counsel, attorney or advocate, but where the consumer chooses to appear by counsel, attorney or advocate, then the distribution licensee shall be granted the similar privilege."
7. Amendment of regulation 12.—In regulation 12, after sub-regulation (3) the following proviso shall be added, namely:—
"Provided that where a Member hearing the matter does not agree with the decision taken by the Members, he may record his note of dissent with reasons, but the decision taken by majority of Members hearing the case will prevail.".
8. Insertion of regulation 14-A.—After regulation 14, the following new regulation (14-A) shall be inserted, namely:—
" 14-A–Compliance of orders and directions: If the distribution licensee fails to comply with the any order or direction given under these regulations, shall be deemed to have contravened these regulations and shall be liable for appropriate action against it under section 142 and 146 read with section 149 of the Act."
9. Substitution of regulation.—For regulation 18 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:—
"18. Submission of reports: (1) The Forum shall submit a report, to the Commission on the category –wise number of complaints received, redressed and pending, within 15 days of the end of the quarters of the calendar year, in Form-2.
5570 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2010/28 आश्विन, 1932(2) The Forum shall also furnish, to the Commission by 31st March every year, a report containing a general review of the activities of their office during the preceding financial year and shall also furnish such information as the Commission may require."
(3) The reports under sub-regulation (1) and (2) shall also be forwarded to the distribution licensee and the Electricity Ombudsman.
10. Addition of new regulation 19.—After regulation 18 of the said regulations, the following new regulation 19 shall be added, namely:—
"19. Inspection of records and supply of certified copies.—The aggrieved person and the distribution licensee shall be entitled to inspect the records and to obtain certified copies of the orders, decisions, directions given by the Forum in respect of a Grievance/Complaint, subject to payment of fees and complying with other terms, which the Forum may direct."
By order of the Commission, Sd/- Secretary.
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In the Court of Y.P.S. Verma, HAS, Sub-Divisional Officer (Civil) exercising the powers of
Collector, Sub-Division Bhoranj, District Hamirpur, Himachal Pradesh
Case No. 7/09 Date of Institution : 17-4-2009 Date of hearing : 30-10-2010 Sh. Rajesh Kumar s/o Sh. Dalip Singh, r/o Village Mundkhar Gainda, Tappa Mehalta, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh . .Applicant.
Versus
1. S/Shri Prittam Singh, 2. Balwant Singh, 3. Harnam Singh s/o Nathu, 4. Khiyali Ram s/o Sukhia, 5. Surinder Kumar s/o Munshi Ram, 6. Rajesh Kumar s/o Braham Chand, 7. Vivek s/o Braham Chand, 8. Pooja d/o Braham Chand, 9. Promila Devi w/o Late Sh. Braham Chand, 10. Jagdish Chand s/o Anant Ram, 11. Ashish s/o Amar Chand, 12. Seema d/o Amar Chand, 13. Anita Devi d/o Amar Chand, 14. Pawan Kumar, 15. Ravi Kumar s/o Bidhi Chand, 16. Sunder Lal s/o Gatta, all residents of Village Mundkhar Gainda, Tappa Mehalta, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh.
Appeal under section 14 of H.P. Land Revenue Act, against the order of Assistant Collector 1st
Grade, Bhoranj in Partition case No. 80/91 titles as Prittam Singh VS Balwant Singh etc.
Order dated 16-1-2009.
Whereas it has been proved to the satisfaction of this court that the above noted defendants cannot be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under Order 5, Rule 20 CPC is hereby issued against them and they are directed to appear personally or through theirराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2010/28 आश्विन, 1932 5571 counsel on 30-10-2010 at 10-00 A.M. failing which ex-parte proceedings shall be taken against them.
Given under my hand and seal of the court on 29th September, 2010. Seal.
Y.P.S. VERMA,
Collector, Sub-Division Bhoranj,
Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh.
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OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE KANGRA AT DHARAMSHALA
NOTICE
No. 1062-68/L.B Dated : 30-9-2010 Sh. Dinesh Sharma, Advocate son of Shri Govind Ram, r/o VPO Nagrota Bagwan, Tehsil & District Kangra (H.P.) has applied for the post of Notary Public at Nagrota Bagwan. Before recommending the case of the applicant to the Govt. of Himachal Pradesh for the appointment as Notary Public, the objections of general public if any are invited through this notice. If any person has objection for appointment of the applicant, he may send the objections in writing to this office on or before 30-10-2010.
Sd/-
Addl. District Magistrate,
Kangra at Dharamshala.
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OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE KANGRA AT DHARAMSHALA
NOTICE
No. 1055-61/L.B Dated………………………………
Sh. Som Ram, Advocate son of Shri Bansi Lal, r/o VPO Sukhar, Tehsil Nurpur, District Kangra (H.P.) has applied for the post of Notary Public at Nurpur. Before recommending the case of the applicant to the Govt. of Himachal Pradesh for the appointment as Notary Public, the objections of general public if any are invited through this notice. If any person has objection for appointment of the applicant, he may send the objections in writing to this office on or before 30- 10-2010.
Sd/-
Addl. District Magistrate,
Kangra at Dharamshala.
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ब अदालत श्री जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 25/10/Teh.
श्री दर्शन सिंह बनाम आम जनता विषय.- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
5572 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2010/28 आश्विन, 1932 नोटिस बनाम आम जनता।श्री दर्शन सिंह पुत्र श्री विला सिंह, निवासी वणी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री परमजीत कौर की जन्म तिथि 14-1-1985 है परन्तु कैन्ट बोर्ड योल में जन्म पंजीकृत न है। अतः पंजीकृत किये जाने के आदेश दिए जाएं। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त परमजीत कौर की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 23-11-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 4-10-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री शमशेर सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री रत्न सिंह पुत्र स्व0 श्री कपूरा राम, निवासी अप्पर भेठ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता।
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री रत्न सिंह पुत्र स्व0 श्री कपूरा राम, निवासी अप्पर भेठ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र विनोद कुमार का जन्म 2-6-1988 को महाल अप्पर भेठ में हुआ था। परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 8-11-2010 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 4-10-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
शमशेर सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2010/28 आश्विन, 1932 5573 ब अदालत श्री शमशेर सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री अर्जुन सिंह पराशर पुत्र स्व0 श्री किरपा राम, निवासी मन्धोल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री अर्जुन सिंह पराशर पुत्र स्व0 श्री किरपा राम, निवासी मन्धोल, डाकघर ठारा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिता श्री किरपा राम की मृत्यु दिनांक 24-7-1995 को महाल मन्धोल में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 8-11-2010 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 4-10-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
शमशेर सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री के0 आर0 भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश केस नं0 124-टी0 ऑफ 2010 तारीख पेशी : 30-10-2010 श्री योग राज पुत्र श्री ठाकर दास, निवासी खरूंगचा, डाकघर रोपा, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्रियों मुस्कान देवी व अनू कुमारी की जन्म तिथियां क्रमशः 22-10-2007 व 20-12-2009 हैं जो कि ग्राम पंचायत नोहाण्डा के रिकार्ड में दर्ज न है और जिन्हें दर्ज किया जाए।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्रियों मुस्कान व अनू कुमारी की जन्म तिथियां ग्राम पंचायत उपरोक्त के रिकार्ड में दर्ज करने में यदि कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-10-2010 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपना एतराज दर्ज करे। बाद मियाद 5574 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2010/28 आश्विन, 1932 कोई/किसी प्रकार का एतराज मान्य नहीं होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथियों का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 30-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
के0 आर0 भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री के0 आर0 भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश केस नं0 122-टी0 ऑफ 2010 तारीख पेशी : 30-10-2010 श्रीमती रीना देवी पत्नी श्री यशवन्त सिंह, निवासी टील, डाकघर बछूट, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री जबना देवी की जन्म तिथि 7-4-2005 है जो कि ग्राम पंचायत टील के रिकार्ड में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया की पुत्री जबना देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत उपरोक्त के रिकार्ड में दर्ज करने में यदि कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-10-2010 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपना एतराज दर्ज करे। बाद मियाद कोई/किसी प्रकार का एतराज मान्य नहीं होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 30-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
के0 आर0 भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री के0 आर0 भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश केस नं0 121-टी0 ऑफ 2010 तारीख पेशी : 30-10-2010 श्री राज कुमार पुत्र श्री ध्यान सिंह, निवासी रशाला, डाकघर जिभि, कोठी खाडागाड़, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
बनामराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2010/28 आश्विन, 1932 5575 आम जनता प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र दीपक कुमार की जन्म तिथि 23-1-2008 है जो कि ग्राम पंचायत खाडागाड़ के रिकार्ड में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र दीपक कुमार की जन्म तिथि ग्राम पंचायत उपरोक्त के रिकार्ड में दर्ज करने में यदि कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-10-2010 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपना एतराज दर्ज करे। बाद मियाद कोई/किसी प्रकार का एतराज मान्य नहीं होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 30-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
के0 आर0 भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री के0 आर0 भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश केस नं0 123-टी0 ऑफ 2010 तारीख पेशी : 30-10-2010 श्री डूर सिंह पुत्र श्री वर चन्द, निवासी धनियाड़, डाकघर बन्जार, कोठी चैहणी, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री राधा भारती की जन्म तिथि 17-4-2005 है जो कि ग्राम पंचायत कोठी चैहणी के रिकार्ड में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री राधा भारती की जन्म तिथि ग्राम पंचायत उपरोक्त के रिकार्ड में दर्ज करने में यदि कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-10-2010 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपना एतराज दर्ज करे। बाद मियाद कोई/किसी प्रकार का एतराज मान्य नहीं होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 30-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
के0 आर0 भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।5576 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2010/28 आश्विन, 1932 ब अदालत श्री बी0 डी0 आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश केस नं0 119-टी0 ऑफ 2010 तारीख पेशी : 30-10-2010 श्री केशव राम पुत्र श्री कर्म चन्द, निवासी बलही धार, फाटी सराज, कोठी फतेहपुर, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री पूजा देवी की जन्म तिथि 26-1-2000 है जो कि ग्राम पंचायत सराज के रिकार्ड में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री पूजा देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत उपरोक्त के रिकार्ड में दर्ज करने में यदि कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-10-2010 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपना एतराज दर्ज करें। बाद मियाद कोई/किसी प्रकार का एतराज मान्य नहीं होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 30-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
बी0 डी0 आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री बी0 डी0 आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश केस नं0 120-टी0 ऑफ 2010 तारीख पेशी : 30-10-2010 श्री नारायण दास पुत्र श्री खडकू राम, निवासी चैहणी, डाकघर चैहणी, कोठी चैहणी, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री लीला देवी की जन्म तिथि 24-4-1980 है जो कि ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री लीला देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत उपरोक्त के रिकार्ड में दर्ज करने में यदि कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-10-2010 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2010/28 आश्विन, 1932 5577 असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपना एतराज दर्ज करे। बाद मियाद कोई/किसी प्रकार का एतराज मान्य नहीं होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 30-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
बी0 डी0 आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री बी0 डी0 आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश केस नं0 125-टी0 ऑफ 2010 तारीख पेशी : 30-10-2010 श्री टेक राम पुत्र श्री धनी राम, निवासी भेला, डाकघर बन्जार, कोठी बन्जार, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री लता देवी की जन्म तिथि 20-2-2004 है जो कि ग्राम पंचायत बलागाड़ के रिकार्ड में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री लता देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत उपरोक्त के रिकार्ड में दर्ज करने में यदि कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-10-2010 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपना एतराज दर्ज करे। बाद मियाद कोई/किसी प्रकार का एतराज मान्य नहीं होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 30-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
बी0 डी0 आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत श्री बी0 डी0 आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश केस नं0 126-टी0 ऑफ 2010 तारीख पेशी : 30-10-2010 श्री चन्द्र वल्लभ पुत्र श्री बेली, निवासी टिम्ही, डाकघर गहीधार, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
बनाम5578 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2010/28 आश्विन, 1932
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसके भाई श्री सतपाल की मृत्यु तिथि 1-5-2006 है जो कि ग्राम पंचायत कण्ढीधार के रिकार्ड में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के भाई श्री सतपाल की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत उपरोक्त के रिकार्ड में दर्ज करने में यदि कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-10-2010 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपना एतराज दर्ज करे। बाद मियाद कोई/किसी प्रकार का एतराज मान्य नहीं होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 30-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
बी0 डी0 आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री श्याम सिंह, नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
श्री श्याम प्रसाद पुत्र श्री यादविन्द्र, निवासी H. No. 84/9, भगवाहण मुहल्ला, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री श्याम प्रसाद पुत्र श्री यादविन्द्र, निवासी H. No. 84/9 भगवाहण मुहल्ला, ग्राम पंचायत तल्याहड़, खण्ड सदर ने एक आवेदन-पत्र इस कार्यालय में धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत उनकी माता पार्वती पुत्री श्री मोहन की जन्म तिथि 18-4-1930 को ग्राम पंचायत मण्डवाहण के रिकार्ड में दर्ज होने बारे दायर किया है। अतः इस बारे किसी को उजर-एतराज हो तो वह दिनांक 15-11-2010 को अदालत हजा में आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
मोहर।
श्याम सिंह, नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
------
ब अदालत श्री बलदेव सिंह लठ, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा :
श्री चन्द्र सिंह पुत्र श्री शाली राम, निवासी जाउगी, मुहाल सनसोई, डाकघर पनारसा, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2010/28 आश्विन, 1932 5579 बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड व स्कूल प्रमाण-पत्र में चन्द्र सिंह दर्ज है, जो सही व दरुस्त है लेकिन राजस्व विभाग के रिकार्ड में उसका नाम विद्या सागर दर्ज है जो गलत दर्ज है। जिसे राजस्व विभाग के रिकार्ड में भी विद्या सागर उर्फ चन्द्र सिंह दर्ज किया जाए।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 12-11-2010 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है । हाजिर न आने की सूरत में दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 7-10-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
बलदेव सिंह लठ, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री गोविन्द राम ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा :
श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री सन्तोष कुमार, निवासी गलू, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . .प्रार्थिन।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969
श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री सन्तोष कुमार, निवासी गलू, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी दायर किया है कि उसकी लड़की का जन्म 19-8-2008 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह उसका नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत गलू के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सके हैं, जिसे अब ग्राम पंचायत गलू में दर्ज करवाना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह पेशी दिनांक 2-11-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 5-10-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
गोविन्द राम ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।5580 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2010/28 आश्विन, 1932 ब अदालत श्री पी0 एस0 नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
नं0 मुकद्दमा : 16/10
तारीख दायर : 17-9-2010 श्री राज कुमार पुत्र श्री जगत राम, निवासी ग्राम नन्ती 15/20, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
.. प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी दरख्वास्त दरुस्ती नाम खाता/खतौनी नं0 16/40 वाका चक नन्ती, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
यह दरख्वास्त हमारे समक्ष प्रार्थी श्री राज कुमार पुत्र श्री जगत राम, निवासी ग्राम नन्ती 15/20, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि मुताबिक जमाबन्दी वर्ष 2000-2001 के खाता/खतौनी नं0 16/40 वाका चक नन्ती में आवेदक के पिता का नाम जगत राम सही दर्शाया गया है परन्तु जमाबन्दी वर्ष 2005-2006 में उपरोक्त खाता/खतौनी में जगत राम के स्थान पर जगत सिंह दर्ज किया गया है जो सही नहीं है। प्रार्थी अपने पिता का नाम जगत सिंह पुत्र पुरनू के स्थान पर जगत राम पुत्र पुरनु दर्ज/दरुस्त करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि जगत राम उर्फ जगत सिंह जिसका नाम राजस्व अभिलेख में जगत सिंह है के स्थान पर जगत राम उर्फ जगत सिंह दर्ज करने बारा किसी का किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-10-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 1-10-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
पी0 एस0 नेगी,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री पी0 एस0 नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
नं0 मुकद्दमा : 17/10
तारीख दायर : 18-9-2010 श्रीमती फुला देवी पत्नी स्व0 श्री ईश्वर सिंह, निवासी ग्राम तकलेच, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला .. प्रार्थिया। शिमला, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी दरख्वास्त दरुस्ती नाम खाता/खतौनी नं0 30 मिन/76, वाका चक सेरी मझाली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2010/28 आश्विन, 1932 5581 यह दरख्वास्त हमारे समक्ष प्रार्थिया श्रीमती फुला देवी पत्नी स्व0 श्री ईश्वर सिंह, निवासी ग्राम तकलेच, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि मुताबिक ग्राम पंचायत अभिलेख तकलेच के प्रार्थिया का नाम फुला देवी सही व दरुस्त है परन्तु खाता/खतौनी नं0 30 मिन/76, वाका चक सेरी मझाली के खाना मलकीयत में पुष्पा देवी दर्ज हो गया है जो कि गलत दर्ज है। प्रार्थिया अपना नाम पुष्पा देवी के स्थान पर फुला देवी दर्ज/दरुस्त करवाना चाहती है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि फुला देवी उर्फ पुष्पा देवी जिसका नाम राजस्व अभिलेख में पुष्पा देवी है के स्थान पर फुला देवी उर्फ पुष्पा देवी दर्ज करने बारा किसी का किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-10-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 1-10-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
पी0 एस0 नेगी,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री पी0 एस0 नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
नं0 मुकद्दमा : 18/10
तारीख दायर : 18-9-2010 श्री प्यारे लाल पुत्र स्व0 श्री रुणकू, निवासी ग्राम शाह, डा0 धार-गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला .. प्रार्थी। शिमला, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी दरख्वास्त दरुस्ती नाम खाता/खतौनी नं0 49/141, 50/143 ता 144, 51/145 ता 157, वाका चक शाह, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
यह दरख्वास्त हमारे समक्ष प्रार्थी श्री प्यारे लाल पुत्र स्व0 श्री रुणकू, निवासी ग्राम शाह, डा0 धार-गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि मुताबिक ग्राम पंचायत धार-गौरा के प्रार्थी व उसके भाईयों का नाम क्रमशः प्यारे लाल, श्यामा नन्द व —ष्ण लाल सही व दरुस्त हैं परन्तु खाता/खतौनी नं0 49/141, 50/143 ता 144, 51/145 ता 51/157, वाका चक शाह के खाना मालिक में प्यारेलाल, श्यामा नन्द व —ष्ण लाल के स्थान पर क्रमशः प्यारु, श्याम व —ष्णू दर्ज किया गया है जो सही नहीं है। प्रार्थी अपना नाम प्यारु के स्थान पर प्यारे लाल उर्फ प्यारु व अपने भाईयों का नाम श्याम के स्थान पर श्यामा नन्द उर्फ श्याम व —ष्णू के स्थान पर —ष्ण लाल उर्फ —ष्णु दर्ज/दरुस्त करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्यारे लाल उर्फ प्यारु, जिसका नाम राजस्व अभिलेख में प्यारु है के स्थान पर प्यारे लाल उर्फ प्यारु, श्यामा नन्द उर्फ श्याम जिसका नाम राजस्व अभिलेख में श्याम है के स्थान पर श्यामा नन्द उर्फ श्याम व —ष्ण लाल उर्फ —ष्णु जिसका नाम राजस्व 5582 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2010/28 आश्विन, 1932 अभिलेख में —ष्णु है के स्थान पर —ष्ण लाल उर्फ —ष्णु दर्ज करने बारा किसी का किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-10-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 1-10-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
पी0 एस0 नेगी,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
-------
ब अदालत श्री पी0 एस0 नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
नं0 मुकद्दमा : 19/10
तारीख दायर : 18-9-2010 श्रीमती चन्द्रजीन पत्नी स्व0 श्री मंगत राम, निवासी ग्राम सुरु, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
.. प्रार्थिया।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी दरख्वास्त दरुस्ती नाम खाता/खतौनी नं0 33/156 वाका चक सुरु, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
यह दरख्वास्त हमारे समक्ष प्रार्थिया श्रीमती चन्द्रजीन पत्नी स्व0 श्री मंगत राम, निवासी ग्राम सुरु, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि उसके पति का नाम मुताबिक ग्राम पंचायत अभिलेख के मंगत राम दर्ज है परन्तु माल कागजात खाता/खतौनी नं0 33/156 वाका चक सुरु के खाना मलकीयत में माघु उपनाम मगनू दर्ज है जो कि सही दर्ज नहीं है। प्रार्थिया अपने पति का नाम माघु उपनाम मगनू के स्थान पर मंगत राम उर्फ माघु उपनाम मगनू दर्ज/दरुस्त करवाना चाहती है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि मंगत राम उर्फ माघु उपनाम मगनू जिसका नाम राजस्व अभिलेख में माघु उप नाम मगनू है के स्थान पर मंगत राम उर्फ माघु उपनाम मगनू दर्ज करने बारा किसी का किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-10-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 1-10-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
पी0 एस0 नेगी,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2010/28 आश्विन, 1932 5583 ब अदालत श्री वी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री राम चन्द पुत्र श्री नाना राम, निवासी खेड़ा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री राम चन्द पुत्र श्री नाना राम, निवासी खेड़ा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी पुत्री सागर की जन्म तिथि 10-8-2006 है, का नाम नगरपालिका देवनी के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-10-2010 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे, बसूरत दीगर सागर का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 27-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। वी0 एस0 गर्ग,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Shri Lalit Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan,
Himachal Pradesh
Case No. 29/2010
Date of Institution : 1-10-2010 Date of decision : Pending for 11-11-2010 Shri Balbir Singh son of Late Shri Inder Singh, resident of Village Baddu, P. O. Goela, . . Applicant. Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh
Versus
General Public
.. Respondent.
Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Shri Balbir Singh son of Late Shri Inder Singh, resident of Village Baddu, P. O. Goela, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved as application before the undersigned under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents that his wife named Smt. Shankutla died on 10-6-2006 at Village Baddu, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but her date of death could not be registered by the applicant in the Gram Panchayat's death record, Goela, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of death of Smt. Shakuntla wife of the applicant may5584 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2010/28 आश्विन, 1932 submit his objection in writing in this court on or before 11-11-2010 at 10.00 A. M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court this 1st day of October, 2010.
Seal.
LALIT SHARMA,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
————
योजयोजयोजयोजना विभागना विभागना विभागना विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 20 अक्तूबर, 2010
संख्यासंख्यासंख्यासंख्याः : : : पीएलजी-एफसी(एफ)1-10/94-132-पीएलजी-एफसी(एफ)1-10/94-132-पीएलजी-एफसी(एफ)1-10/94-132-पीएलजी-एफसी(एफ)1-10/94-132-V.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार रेलवे विभाग के द्वारा अपने व्यय पर 75 प्रतिशत व हिमाचल प्रदेश सरकार 25 प्रतिशत अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव जण्डौरी, तहसील श्री नैनादेवी जी, जिला बिलासपुर में भानुपली-बिलासपुर-बैरी नई बी0जी0 रेलवे लाईन (प्रथम अनुभाग भानुपली से धरोट तक) के निर्माण हेतू भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा-5ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।
5. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता रेलवे [उप-मण्डलाधिकारी (न0)] बिलासपुर, जिला बिलासपुर हि0प्र0 में किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नं0 | रकबा (बिघों में) |
| बिलासपुर | श्री नैनादेवी जी | जण्डौरी | 105/1 | 0-10 |
| 106/1 | 1-8 | |||
| 107/1 | 0-6 | |||
| 358/110/1 | 0-9 | |||
| 111/1 | 0-3 | |||
| किता-5 | 2-2-2-2-16161616 |
आदेश द्वारा, प्रधान सचिव (योजना)। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2010/28 आश्विन, 1932 5585 ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री लक्ष्मी राम पुत्र श्री भाग सैन, निवासी गांव बरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
नोटिस/इश्तिहार बाबत जन्म तिथि दरुस्त करने बारे।
श्री लक्ष्मी राम पुत्र श्री भाग सैन, निवासी गांव व डाकघर बरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनके हकीकी पुत्र विनीत की पैदाईशी तिथि 22 सितम्बर, 1988 है जो कि सही है तथा स्कूल रिकार्ड में भी विद्यमान है लेकिन ग्राम पंचायत बरी के अभिलेख में (पंचायत परिवार रजिस्टर) में उनके पुत्र की जन्म तिथि 4 फरवरी 1988 दर्ज है जो कि गलत है। अतः अनुरोध किया हैै कि सचिव ग्राम पंचायत बरी उनके पुत्र विनीत की जन्म तिथि दरुस्त करने के आदेश जारी करने की कृपा करें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक के पुत्र विनीत की जन्म तिथि ग्राम पचायत बरी के रिकार्ड में दरुस्ती करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 30 अक्तूबर, 2010 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज पेश करे। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदक के पुत्र विनीत की पैदाईशी तिथि 4-2-1988 की जगह 22-9-1988 दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएंगे।
आज दिनांक 15 अक्तूबर, 2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर,
हिमाचल प्रदेश।
--------
ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री लक्ष्मी राम पुत्र श्री भाग सैन, निवासी गांव बरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
नोटिस/इश्तिहार बाबत जन्म तिथि दरुस्त करने बारे।
श्री लक्ष्मी राम पुत्र श्री भाग सैन, निवासी गांव व डाकघर बरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनकी हकीकी पुत्री नवीता की पैदाईशी तिथि 10-12-1990 है जो कि सही है तथा स्कूल रिकार्ड में भी विद्यमान है लेकिन ग्राम पंचायत बरी के अभिलेख में (पंचायत परिवार रजिस्टर) में उनकी पुत्री की जन्म तिथि 2-1-1990 दर्ज है जो कि गलत है। अतः अनुरोध किया हैै कि सचिव ग्राम पंचायत बरी उनकी पुत्री नवीता की जन्म तिथि दरुस्त करने के आदेश जारी करने की कृपा करें। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक की पुत्री नवीता की जन्म तिथि ग्राम पचायत बरी के रिकार्ड में दरुस्ती करने बारे एतराज हो तो वह 5586 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2010/28 आश्विन, 1932 दिनांक 30 अक्तूबर, 2010 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज पेश करे। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदक की पुत्री नवीता की पैदाईशी तिथि 2-1-1990 की जगह 10-12-1990 दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएंगे।
आज दिनांक 15 अक्तूबर, 2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर,
हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री शालिग राम पुत्र श्री सनम गुरु, निवासी गांव पानवी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
नोटिस/इश्तिहार बाबत जन्म तिथि दरुस्त करने बारे।
श्री शालिग राम पुत्र श्री सनम गुरु, निवासी गांव पानवी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनकी हकीकी पुत्री छेरिंग पालमो की पैदाईशी तिथि 22 जनवरी, 1994 है जो कि सही है लेकिन ग्राम पंचायत पानवी के अभिलेख में (पंचायत परिवार रजिस्टर) में उनकी पुत्री की जन्म तिथि 22 जनवरी 1990 दर्ज है जो कि गलत है। अतः अनुरोध किया हैै कि सचिव ग्राम पंचायत पानवी को उनकी पुत्री छेरिंग पालमो की जन्म तिथि दरुस्त करने के आदेश जारी करने की कृपा करें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक की पुत्री छेरिंग पालमो की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पानवी के रिकार्ड में दरुस्ती करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 30 अक्तूबर, 2010 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज पेश करे। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदक की पुत्री छेरिंग पालमो की पैदाईशी तिथि 22 जनवरी, 1990 की जगह 22 जनवरी, 1994 दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत पानवी को जारी किए जाएंगे।
आज दिनांक 15 अक्तूबर, 2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर,
हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री शालिग राम पुत्र श्री सनम गुरु, निवासी गांव पानवी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2010/28 आश्विन, 1932 5587 नोटिस/इश्तिहार बाबत जन्म तिथि दरुस्त करने बारे।श्री शालिग राम पुत्र श्री सनम गुरु, निवासी गांव पानवी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनकी हकीकी पुत्री छेरिंग लामो की पैदाईशी तिथि 2 मार्च, 1992 है जो कि सही है लेकिन ग्राम पंचायत पानवी के अभिलेख में (पंचायत परिवार रजिस्टर) में उनकी पुत्री की जन्म तिथि 2 मार्च, 1988 दर्ज है जो कि गलत है। अतः अनुरोध किया हैै कि सचिव ग्राम पंचायत पानवी को उनकी पुत्री छेरिंग लामो की जन्म तिथि दरुस्त करने के आदेश जारी करने की कृपा करें। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक की पुत्री छेरिंग लामो की जन्म तिथि ग्राम पचायत पानवी के रिकार्ड में दरुस्ती करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 30 अक्तूबर, 2010 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज पेश करे। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदक की पुत्री छेरिंग लामो की पैदाईशी तिथि 2 मार्च, 1988 की जगह 2 मार्च, 1992 दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएंगे।
आज दिनांक 15 अक्तूबर, 2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर,
हिमाचल प्रदेश।
-------- ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबा नगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश मामला जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.
राम प्यारी पत्नी श्री श्याम प्रकाश, निवासी गांव काश्पो, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
नोटिस/इश्तहार बाबत जन्म पंजीकरण करने बारे।
श्रीमती राम प्यारी पत्नी श्री श्याम प्रकाश, निवासी गांव काश्पो, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने आवेदन कर गुजारिश की है कि उनकी हकीकी पुत्री कुमारी चित्र लेखा पुत्र श्री श्याम प्रकाश की जन्म तिथि 14 सितम्बर, 1981 है जोकि सही है तथा पंचायत परिवार रजिस्टर में भी दर्ज है लेकिन पति-पत्नी के घर से बाहर रहने के कारण पुत्री चित्र लेखा का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत निचार में नहीं करा सके। अतः अनुरोध किया है कि पुत्री चित्र लेखा का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत निचार में करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत निचार को दिया जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदिका की पुत्री चित्र लेखा का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत निचार के रिकार्ड में करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 30 अक्तूबर, 2010 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करे। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो श्रीमती राम प्यारी पत्नी श्री श्याम प्रकाश, निवासी गांव काश्पो की पुत्री चित्र लेखा का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत निचार के अभिलेख में करने के आदेश जारी किए जाएंगे।5588 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2010/28 आश्विन, 1932 आज दिनांक 15 अक्तूबर, 2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबा नगर,
जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबा नगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा शीर्षक सन्त कली पत्नी श्री रामा नन्द, निवासी गांव सरपारा, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। बनाम आम जनता। इश्तहार बाबत परिवार रजिस्टर से नाम खारिज करने बारे।
श्रीमती सन्त कली पत्नी श्री रामा नन्द, निवासी गांव सरपारा, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र गुजारा है कि उनकी शादी सन् 1991 में श्री सुख सैन, पुत्र सारकुआ, निवासी गांव बरी, तहसील निचार के साथ हुई थी तथा सन् 1995 को उक्त पति मृत्यु पा चुके तथा उसके बाद उसने श्री रामा नन्द निवासी गांव सरपारा के साथ शादी कर ली है लेकिन अभी भी उनका नाम ग्राम पंचायत बरी के परिवार रजिस्टर में सन्त कली पत्नी सुख सैन दर्ज है। अतः अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत बरी को उनका (सन्त कली) का नाम बतौर पत्नी सुख सैन उनके परिवार रजिस्टर से काटने के आदेश दिये जाएं।
अतः आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त आवेदिका का नाम ग्राम पंचायत बरी के अभिलेख से बतौर पत्नी सुख सैन काटे जाने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30 अक्तूबर, 2010 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन हजा अदालत में हाजिर होकर अपना ऐतराज पेश करें अन्यथा आवेदिका का नाम ग्राम पंचायत बरी में श्री सरकुआ के परिवार रजिस्टर से काटने के आदेश दिये जाएंगे।
आज दिनांक 15 अक्तूबर, 2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, स्थित भाबा नगर,
जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबा नगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा शीर्षक राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी गांव कफौर, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश। बनाम आम जनता। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2010/28 आश्विन, 1932 5589 इश्तहार बाबत पत्नी का नाम दर्ज तथा बच्चे का जन्म पंजीकरण करने बारे।
उपरोक्त दरख्वास्त बराए अपनी पत्नी श्रीमती सन्तोष कुमारी का नाम ग्राम पंचायत तराण्डा के परिवार रजिस्टर में दर्ज करने तथा पुत्र निरज राज का जन्म पंजीकरण करने बारे राजेन्द्र सिंह, पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी गांव कफौर, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हि0 प्र0 से प्राप्त हुई है। उन्होंने गुजारिश की है कि उनकी शादी सन्तोष कुमारी पुत्री श्री हिरपाल सैन, निवासी गांव लाबरंग, तहसील पूह, जिला किन्नौर जिनकी जन्म तिथि 26 फरवरी, 1990 है के साथ 16 अप्रैल, 2008 को हुई थी लेकिन स्वयं व पत्नी के गैर इलाका रहने के कारण पत्नी उपरोक्त का नाम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं कर सके। साथ ही यह भी अनुरोध किया है कि उनकी पत्नी की कोख से पैदा हुआ पुत्र निरज राज जिसकी जन्म तिथि 10 जुलाई, 2008 है का जन्म पंजीकरण भी नहीं हुआ है। अतः प्रार्थी ने अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत तराण्डा को उनकी पत्नी सन्तोष कुमारी का नाम पंचायत परिवार रजिस्टर में तथा पुत्र निरज राज का जन्म पंजीकरण करने के आदेश दिये जाएं।
अतः आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त आवेदक की पत्नी श्रीमती सन्तोष कुमारी का नाम ग्राम पंचायत तराण्डा के परिवार रजिस्टर में दर्ज करने तथा पुत्र निरज राज का जन्म पंजीकरण करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10 नवम्बर, 2010 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन हजा अदालत में हाजिर हो कर अपना एतराज पेश करें अन्यथा आवेदक की पत्नी श्रीमती सन्तोष कुमारी का नाम ग्राम पंचायत तराण्डा के अभिलेख में बतौर पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह, पुत्र श्री रोशन लाल दर्ज करने तथा पुत्र निरज राज जिसकी जन्म तिथि 10 जुलाई, 2008 है का जन्म पंजीकरण करने के आदेश सचिव, ग्राम पंचायत तराण्डा को दिये जाएंगे।
आज दिनांक 5 अक्तूबर, 2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, स्थित भाबा नगर,
जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबा नगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश सिमरूआ पुत्र देवी दास, निवासी गांव व डाकघर पानवी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश। बनाम आम जनता। नोटिस/इश्तहार बाबत जन्म तिथि दुरूस्त करने बारे।
सिमरूआ, पुत्र देवी दास, निवासी गांव व डाकघर पानवी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र गुजारा है कि उनकी वास्तविक जन्म तिथि 11 अगस्त, 1950 है जो कि सही है तथा सर्विस रिकार्ड में भी विद्यमान है, लेकिन ग्राम पंचायत पानवी के अभिलेख (पंचायत परिवार रजिस्टर) में उनकी जन्म तिथि 11 अगस्त, 1938 दर्ज है जो कि गलत है। अतः अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत पानवी को उनकी जन्म तिथि दुरूस्त करने के आदेश जारी करने की कृपा करें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पानवी के रिकार्ड में दुरूस्ती करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 28 अक्तूबर, 2010 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करे। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ 5590 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2010/28 आश्विन, 1932 तो सिमरूआ, पुत्र देवी दास, निवासी गांव व डाकघर पानवी की जन्म तिथि 11 अगस्त, 1938 की जगह 11 अगस्त, 1950 दर्ज करने के आदेश जारी किये जायेंगे।
आज दिनांक 30 सितम्बर, 2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, स्थित भाबा नगर,
जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री इन्द्रपुर पुत्र श्री जोर सुख, निवासी गांव पानवी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
मामला जेर धारा 13 (3) पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.
नोटिस/इश्तहार बाबत जन्म पंजीकरण करने बारे।
श्री इन्द्रपुर पुत्र श्री जोर सुख, निवासी गांव पानवी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) आवेदन कर गुजारिश की है कि उनके हकीकी पुत्र पविन्द्र सिंह की जन्म तिथि 01 सितम्बर, 1990 है जोकि सही है लेकिन पति-पत्नी के घर से बाहर रहने के कारण पुत्र पविन्द्र सिंह का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत पानवी में नहीं करा सके। अतः अनुरोध किया है कि पुत्र पविन्द्र सिंह का नाम व जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत पानवी में करने के आदेश सचिव, ग्राम पंचायत पानवी को दिया जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक के पुत्र पविन्द सिंह का नाम व जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत पानवी के रिकार्ड में करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30 अक्तूबर, 2010 को प्रातः 10 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर व ऐतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व ऐतराज पेश न हुआ तो श्री इन्द्रपुर पुत्र श्री जोर सुख, निवासी गांव पानवी के पुत्र पविन्द्र सिंह का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत पानवी के अभिलेख में करने के आदेश किए जाएंगे।
आज दिनांक 15 अक्तूबर, 2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ । मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री लक्ष्मी राम पुत्र श्री भाग सैन, निवासी गांव बरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
नोटिस/इश्तहार बाबत नाम दरुस्ती बारे।
श्री लक्ष्मी राम पुत्र श्री भाग सैन, निवासी गांव व डाकघर बरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनका वास्तविक नाम लक्ष्मी राम पुत्र श्री भाग सैन है जो सही व दरुस्त है लेकिन ग्राम पंचायत बरी के अभिलेख में उनका नाम लच्छी राम पुत्र श्री भाग सैन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2010/28 आश्विन, 1932 5591 दर्शाया गया है जोकि गलत है। अतः अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत बरी को उनका नाम लच्छी राम की जगह लक्ष्मी राम पुत्र भाग सैन दर्ज करने के आदेश जारी करने की —पा करें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक का नाम ग्राम पंचायत बरी के रिकार्ड में दरुस्ती करने बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह दिनांक 30 अक्तूबर, 2010 को प्रातः 10 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर व एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो श्री लक्ष्मी राम पुत्र श्री भाग सैन, निवासी गांव व डाकघर बरी का नाम लच्छी राम की जगह लक्ष्मी राम पुत्र श्री भाग सैन दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत बरी को दिए जाएंगे।
आज दिनांक 15 अक्तूबर, 2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ । मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री सुरेन्द्र प्रकाश पुत्र श्री भजन लाल, निवासी गांव बरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
नोटिस/इश्तहार बाबत नाम दरुस्ती बारे।
श्री सुरेन्द्र प्रकाश पुत्र श्री भजन लाल, निवासी गांव व डाकघर बरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनका वास्तविक नाम सुरेन्द्र प्रकाश ही है जोकि सही व दरुस्त है लेकिन ग्राम पंचायत बरी के अभिलेख में उनका नाम सुरेन्द्र पाल दर्शाया गया है जोकि गलत है। अतः अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत बरी को उनका नाम सुरेन्द्र पाल की जगह सुरेन्द्र प्रकाश पुत्र श्री भजन लाल दर्ज करने के आदेश जारी करने की —पा करें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक का नाम ग्राम पंचायत बरी के रिकार्ड में दरुस्ती करने बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह दिनांक 30 अक्तूबर, 2010 को प्रातः 10 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर व एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो श्री सुरेन्द्र प्रकाश पुत्र श्री भजन लाल, निवासी गांव व डाकघर बरी का नाम सुरेन्द्र पाल की जगह सुरेन्द्र प्रकाश पुत्र श्री भजन लाल दर्ज करने के आदेश सचिव, ग्राम पंचायत बरी को दिए जाएंगे।
आज दिनांक 15 अक्तूबर, 2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ । मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री गाउ चन्द पुत्र श्री यांग सुख, निवासी गांव व डाकघर पानवी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
नोटिस/इश्तहार बाबत जन्म तिथि दरुस्ती बारे।
श्री गाउ चन्द पुत्र श्री यांग सुख, निवासी गांव व डाकघर पानवी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनकी अपनी जन्म तिथि 8 मई, 1964 है जोकि सेवा 5592 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2010/28 आश्विन, 1932 पंजी/नौकरी से सम्बन्धित दस्तावेजों में भी विद्यमान है, लेकिन ग्राम पंचायत पानवी के अभिलेख (पंचायत परिवार रजिस्टर) में उनकी जन्म तिथि 25 जनवरी, 1952 दर्ज है जोकि गलत है। अतः अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत पानवी को उनकी जन्म तिथि दरुस्त करने के आदेश जारी करने की —पा करें। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पानवी के रिकार्ड में दरुस्ती करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30 अक्तूबर, 2010 को प्रातः 10 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर व एतराज इस अदालत में पेश करेंं। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदक की पैदाईशी तिथि 25 जनवरी, 1952 की जगह 8 मई, 1964 दर्ज करने के आदेश किए जाएंगे।
आज दिनांक 15 अक्तूबर, 2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ । मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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