राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, सोमसोमसोमसोमववववारारारार, , , , 25252525 अक्तूअक्तूअक्तूअक्तूबरबरबरबर, 2010, 2010, 2010, 2010////3333 कार्तिककार्तिककार्तिककार्तिक,,,, 1932 1932 1932 1932
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT
NOTIFICATION
Shimla-171001, 20th October, 2010
No.11-3/93(Lab)I.D/Kullu/2010.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issues exist between A.D. Hydro Worker's Union (CITU), Village & P.O. Prini, Tehsil Manali, Distt. Kullu, (H.P.) V/s The Management of A.D. Hydro Power Ltd. VPO Prini, Tehsil Manali, Distt. Kullu, H.P. As per the report under section 12(4) of The Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.
154-राजपत्र/2010-25-10-2010 (5607) 5608 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2010/3 कार्तिक, 1932
Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No.: 19-8/89-Shram(Loose), Dated 7th September, 1992 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla / Dharamsala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:—
1. "Whether demands raised vide demand notice dated 08-9-2010 by the President & Secretary, A.D. Hydro Worker's Union (CITU), VPO Prini, Tehsil Manali, Distt. Kullu before the management of the A.D. Hydro Power Ltd. VPO Prini, Tehsil Manali, Distt. Kullu are legally maintainable and justified? If yes, to what service benefits and relief the workmen are entitled to? If not, what are its legal effects? ''
2. "Whether the strike of workmen in M/s A.D. Hydro Power Ltd. VPO Prini, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.) w.e.f. 24-9-2010 in support of workmen union demand notice dated 08-9-2010, is legal and justified? If yes, to what service benefits and relief the workmen on strike are entitled to ? If not, what are its legal effects on workmen continuing on strike?''
Sd/- Labour Commissioner, Himachal Pradesh.
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DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT
ORDER
Shimla-1, 20th October, 2010
No. 11-3/93(Lab) I.D/Kullu/2010/Prohibition.—Whereas, a dispute arose between the A.D. Hydro Worker's Union (CITU), Village & P.O. Prini, Tehsil Manali, Distt. Kullu, (H.P.) V/s The Management of A.D. Hydro Power Ltd., VPO Prini, Tehsil Manali, Distt. Kullu, H.P.; And whereas, the management of A.D. Hydro Power Ltd., VPO Prini, Tehsil Manali, Distt. Kullu, H.P. has alleged that their employees/workers have resorted to strike without any justifiable reason w.e.f. 24-9-2010;
And whereas, the worker's union raised the dispute through their demand notice dated 08-9-2010 consisting of 8 different demands and requested the above management to settle the demands within 15 days;
And whereas, the conciliation proceedings were conducted by the Labour Officer-cum- Conciliation Officer, Kullu to settle the industrial dispute amicably between the parties but he could not settle the dispute during the course of conciliation meetings between both the parties. After considering the report of Labour Officer-cum-Conciliation Officer Kullu and after applying my mind, I have decided to refer the issues of dispute to the Ld. Labour Court-cum-Industrial Tribunal, Dharamsala, Distt. Kangra, H.P. for adjudication. Accordingly, the dispute has been referred to Ld. Labour Court-cum-Industrial Tribunal, Dharamsala for adjudication vide Notification No. : 11-3/93(Lab) I.D/Kullu/2010, dated 20-10-2010.
Therefore, in the light of Reference made on the issues of dispute, in exercise of powers vested in me vide Himachal Pradesh Government Notification No. 19-8/89(Loose), dated 07-09- 1992, I hereby prohibit the strike in M/S A.D. Hydro Power Ltd., VPO Prini, Tehsil Manali, Distt.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2010/3 कार्तिक, 1932 5609 Kullu, H.P. under section 10(3) of The Industrial Disputes Act, 1947 with immediate effect for maintaining industrial peace & harmony in public interest.
Sd/- Labour commissioner, Himachal Pradesh.
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लोेक निलोेक निलोेक निलोेक निर्माण विभागर्माण विभागर्माण विभागर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 20-10-2010
सं0 पी0बी0डव्ल्यू0(बी0)एफ0-(5)204/2010सं0 पी0बी0डव्ल्यू0(बी0)एफ0-(5)204/2010सं0 पी0बी0डव्ल्यू0(बी0)एफ0-(5)204/2010सं0 पी0बी0डव्ल्यू0(बी0)एफ0-(5)204/2010....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव परंगा, तहसील मूूरंग, जिला किन्नौर में खरो पुल एन0एच0-22 के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्र्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धोेंं के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड, शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।
3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड, शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांंव खसरा नम्बर क्षेत्र (है0) किन्नौर मूरंग परंगा, 97/1 0-3-00 कुल जोड़ किता-1 0-3-00
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
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DEPARTMENT OF FOOD CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS,
SIRMOUR DISTRICT, NAHAN
NOTIFICATION
Nahan, the 4th October, 2010
No. FDS-34/690.—In continuation of this office notification even No. 3419-60 dated 9th August, 2010 and in exercise of the powers conferred upon me under Clause-3 (i) (e) of the H.P. Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977 I, Padam Singh Chauhan, IAS, District 5610 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2010/3 कार्तिक, 1932
Magistrate, Sirmour do hereby order that the rates of essential commodities fixed by the above said notification shall remain operative in Sirmour district for a further period of one month from the date of publication in the H.P. Govt.'s Extra Ordinary Rajpatra.
Sd/- District Magistrate, Sirmour at Nahan.
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ब अदालत श्री गौरव महाजन, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, भटियात चुवाड़ी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती सौनू देवी पत्नी श्री फौजू राम, निवासी कुण्डो दा खेतर, डा0 बनेट (चुवाड़ी), तहसील भटियात, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. .प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 ग्राम पंचायत बनेट में नाम की दरुस्ती करवाने बारे।
उपरोक्त प्रार्थिन ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र व ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि प्रार्थिन श्रीमती सौनू देवी पत्नी श्री फौजू राम, जिसका नाम ग्राम पंचायत बनेट के रिकार्ड में गलत दर्ज है, जिसे सही दर्ज किया जाए।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि सौनू देवी पत्नी श्री फौजू राम सही है और ग्राम पंचायत बनेट में गलती से छूंडो देवी दर्ज है जो गलत दर्ज है। यदि ग्राम पंचायत बनेट में सही नाम दर्ज करने पर किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 28-10-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न होने की सूरत में उपरोक्त नाम की दरुस्ती करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 20-9-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। गौरव महाजन, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, भटियात, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री लाजम सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री रतन चन्द सुपुत्र श्री मनसा राम, निवासी गांव समलैटा, डाकघर बनीखेत, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969. उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसके भाई कर्म चन्द की मृत्यु तिथि 13-1-2010 है, जो कि ग्राम पंचायत ढलोग के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2010/3 कार्तिक, 1932 5611 इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के भाई कर्म चन्द की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 15-11-2010 को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। कोई एतराज दर्ज न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 12-10-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। लाजम सिंह,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री लाजम सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री सुभाष कुमार पुत्र श्री जोेगिन्द्र सिंह, निवासी गांव Benedi (गढ़), डाकघर चूहन, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री विशाली की जन्म तिथि 16-6-2004 है, जो कि ग्राम पंचायत चूहन के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री विशाली की जन्म तिथि ग्राम पंचायत चूहन के रिकार्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 22-11-2010 को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। कोई एतराज दर्ज न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 20-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। लाजम सिंह,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री लाजम सिंह, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती बारे। 5612 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2010/3 कार्तिक, 1932 उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम प्रीतम चन्द है जो कि सही व दरुस्त है। ग्राम पंचायत टप्पर के रिकार्ड में भी प्रीतम चन्द दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल कुठेहड़ व मुहाल लुणाह में प्रार्थी का नाम क्रमशः प्रीतम व प्रीतम सिंह दर्ज है। जिनकी दरुस्ती की जावे।
अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी मिति 22-11-2010 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 11-10-2010 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर। लाजम सिंह,
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पांगी स्थित किलाड़, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्रीमती पान देई पत्नी श्री देस राज, गांव कोठी क्रियूणी, परगना किलाड़, तहसील पांगी
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त बरास्त मकफूद-उल-खबरी मिन जानिब श्री देस राज पुत्र मधा राम, गांव शगली क्रियूणी, परगना किलाड़, तहसील पांगी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश बहक जायज वारसान दर्ज कागजात माल में करने बारा।
नोटिस बनाम आम जनता।
उपरोक्त विषय पर आम जनता व खास का बजरिया राजपत्र सूचित किया जाता है कि श्रीमती पान देई पत्नी देस राज, गांव रागली, परगना किलाड़, तहसील पांगी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि मेरा पति श्री देस राज पुत्र मधा राम अरसा करीब 18-9-1998, 12 साल से लापता है और उसके जीवित अथवा मृत होने का ज्ञान न है श्री देस राज पुत्र श्री मधा राम की बरासत का इन्तकाल मकफूद-उल-खबरी तस्दीक व मन्जूर बहक वारसान होना जरूरी है।
उपरोक्त के बारे में बजरिया राजपत्र द्वारा आम व खास का सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को श्री देस राज के जीवित होने बारे सबूत या उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 6 दिसम्बर, 2010 को सुबह दस बजे असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा श्री देस राज को मृत समझा जाकर इन्तकाल बहक जायज वारसान दर्ज कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 5 अक्तूबर 2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पांगी स्थित किलाड़, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2010/3 कार्तिक, 1932 5613 ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पांगी स्थित किलाड़, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री देव राज पुत्र श्री भाग मल, गांव कोठी, क्रियूणी, परगना किलाड़, तहसील पांगी
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त बरास्त मकफूद-उल-खबरी मिन जानिब श्री भाग मल पुत्र मय राम, गांव क्रियूणी, बहक जायज वारसान दर्ज कागजात माल में करने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में आम जनता व खास का बजरिया राजपत्र सूचित किया जाता है कि श्री देव राज पुत्र श्री भाग मल, गांव क्रियूणी कोठी, परगना किलाड़, तहसील पांगी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि मेरे पिता श्री भाग मल पुत्र मय राम, गांव कोठी क्रियूणी अरसा करीब 16-17 साल से लापता है और उनके जीवित अथवा मृत होने का ज्ञान न है श्री भाग मल पुत्र श्री मय राम की बरासत का इन्तकाल मकफूद-उल-खबरी तस्दीक व मन्जूर बहक वारसान होना जरूरी है। उपरोक्त के बारे में बजरिया राजपत्र द्वारा आम व खास का सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को श्री भागमल के जीवित होने बारे सबूत या उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 6 दिसम्बर, 2010 को सुबह 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा श्री भागमल को मृत समझा जाकर बहक जायज वारसान दर्ज कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 6-10-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पांगी स्थित किलाड़, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : 06/IX-A/10 तारीख दायर दावा 31-8-2010 अग्रिम पेशी दिनांक 25-11-2010 श्रीमती देविन्द्री पुत्री श्री दीना नाथ, निवासी मुहल्ला, खरूड़ा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
. . प्रार्थिया।
बनाम
1. अमरो पुत्र बजीरू, निवासी गांव गोली, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, 2. दूलो पुत्र बजीरू, निवासी गांव गोली, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, 3. श्रीमती देहरो पुत्री बजीरू, निवासी गांव गोली, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, 4. श्रीमती कांतो पुत्री बजीरू, निवासी गांव गोली, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, 5. श्रीमती ज्ञानो पत्नी बजीरू, निवासी गांव गोली, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, 6. अजय कुमार पुत्र रूमालो, निवासी गांव गोली, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, 7. श्रीमती मनीषा पुत्री रूमालो, निवासी गांव गोली, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, 8. श्रीमती तारो देवी पत्नी रूमालो, निवासी गांव गोली, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, 9. श्री अमृत लाल पुत्र श्री दीना नाथ, निवासी मुहल्ला खरूड़ा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, 5614 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2010/3 कार्तिक, 1932 10. श्रीमती चेतना पुत्री श्री दीना नाथ, निवासी मुहल्ला हरदासपुरा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, 11. श्रीमती रजनी पुत्री श्री दीना नाथ, निवासी मुहल्ला खरूड़ा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, 12. श्रीमती हेमलता पुत्री श्री दीना नाथ, निवासी मुहल्ला खरूड़ा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, 13. श्रीमती ज्योति पुत्री श्री दीना नाथ, निवासी मुहल्ला खरूड़ा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, 14. श्रीमती कुसुम पुत्री श्री दीना नाथ, निवासी मुहल्ला खरूड़ा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, 15. श्रीमती रूनको पत्नी श्री दीना नाथ, निवासी मुहल्ला खरूड़ा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, 16. श्री अनन्त राम पुत्र श्री गौरी दत, निवासी मुहल्ला खरूड़ा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, 17. श्रीमती रमा पुत्री श्री दयालू, निवासी मुहल्ला खरूड़ा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
. . प्रत्यार्थीगण। दरख्वास्त तकसीम दावा बाबत खाता खतौनी नं0 165/204, खसरा नं0 किता 8, तादादी 12-5-0 बिघा, मुहाल गोली, तहसील डलहौजी, हिमाचल प्रदेश।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में उपरोक्त खाता की तकसीम हेतु दरख्वास्त गुजारी है लेकिन प्रत्यार्थी नं0 16 श्री अनन्त कुमार पुत्र श्री गौरी दत को समन की तामील नहीं हो पा रही है। जबकि बार-बार समन जारी किए जा रहे हैं। अधोहस्ताक्षरी को पूरा यकीन हो चुका है कि प्रत्यार्थी नं0 16 को समन की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है।
अतः सर्वसाधारण जनता एवं प्रत्यार्थी नं0 16 को बजरिया इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त खाता की तकसीम बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 15-11-2010 को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके तकसीम में अग्रिम आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 11-10-2010 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री जीवा नन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 05/IX-A/NT/10 तारीख दायर दावा : 12-4-2010 पेशी दिनांक : 18-11-2010 श्री तिलक सिंह सुपुत्र श्री ज्ञान सिंह, निवासी बनीखेत, तहासील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल . . प्रार्थी। प्रदेश
बनाम
1. श्रीमती रेसो पुत्री श्री सुन्दर, निवासी गांव मलूड़ा, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, 2. श्रीमती पिन्जी पुत्री श्री सुन्दर, निवासी गांव मलूडा़, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, 3. श्री गोनू पुत्र श्री मदल लाल, निवासी गांव गली, परगना बाथरी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश,
4. श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री अमरो, निवासी गांव Giuran, मुहाल Pihura (Maraur), तहसील डलहौजी, . . प्रत्यार्थीगण। जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2010/3 कार्तिक, 1932 5615 प्रार्थना-पत्र बराए तकसीम महाल बाथरी जरेई, खाता खतौनी नं0 93/132 व 133 खसरा नम्बरान कित्ता-3, तादादी 3-14-0 बिघा।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र बराए तकसीम खाता खतौनी नं0 93/132 व 133 खसरा नम्बरान कित्ता-3, तादादी 3-14-0 मे अपना हिस्सा अलग करवाने हेतु गुजारा है। लेकिन प्रत्यार्थी नं0 1 व 2 के जायज वारसान के सही पते मालूम न होने की सूरत में समन की तामील न हो रही है। अधोहस्ताक्षरी को पूरा यकीन हो चुका है कि प्रत्यार्थी नं0 1 व 2 के जायज वारसान को समन की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है।
अतः प्रत्यार्थी नं0 1 व 2 के जायज वारसान व सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा गुजारी गई तकसीम दरख्वास्त बारा यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी मिति 18-11-2010 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके तकसीम कर दी जाएगी और बाद में कोई भी एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 11-10-2010 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ ।
मोहर।
जीवा नन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Shri Y.P.S. Verma, HAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Bhoranj, District Hamirpur, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Sh. Ajay Thakur aged 23 years s/o Sh. Kishori Lal, r/o Vill. Chouker, P.O. Agahar, Tehsil & Distt. Hamirpur (H.P.) at present residing in the house of Rajesh Kumar s/o Om Parkash, r/o Vill. Manoh Upperla, P.O. Karohta, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh.
2. Anjna Devi aged 24 years d/o Sh. Bidhi Chand, r/o VPO Guggasaloh, Tehsil Palampur, District Kangra, Himachal Pradesh.
Versus
General public
Subject.—Application for the registration of marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).
Sh. Ajay Thakur aged 23 years s/o Sh. Kishori Lal, r/o Vill. Chouker, P.O. Agahar, Tehsil & Distt. Hamirpur (H.P.) at present residing in the house of Rajesh Kumar s/o Om Parkash, r/o Vill. Manoh Upperla, P.O. Karohta, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh and Anjna Devi aged 24 years d/o Sh. Bidhi Chand, r/o VPO Guggasaloh, Tehsil Palampur, District Kangra, Himachal Pradesh have filed an application alongwith affidavits in this court under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 28-5-2010 at Santoshi Mata Mandir, Ladraur, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.) as per Hindu Rites and Customs and they 5616 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2010/3 कार्तिक, 1932
are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 30-10-2010. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 14-9-2010 under my hand and seal of the court.
Seal.
Y.P.S. VERMA, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bhoranj, District Hamirpur (H. P.).
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In the Court of Shri Y.P.S. Verma, HAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Bhoranj, District Hamirpur, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Sh. Sanjeev Kumar aged 21 years s/o Sh. Mehar Chand, r/o Vill. Bajroh, P.O. Badhani, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).
2. Niksha Thakur aged 21 years d/o Sh. Baldev Singh, r/o Village & P. O. Chamboh, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, Himachal Pradesh.
Versus
General public
Subject.—Application for the registration of marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).
Sh. Sanjeev Kumar aged 21 years s/o Sh. Mehar Chand, r/o Vill. Bajroh, P.O. Badhani, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.) and Niksha Thakur aged 21 years d/o Sh. Baldev Singh, r/o Village & P. O. Chamboh, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, Himachal Pradesh have filed an application alongwith affidavits in this court under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 31-3-2010 at Awahdevi Mata Mandir, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.) as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 30-10-2010. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 16-9-2010 under my hand and seal of the court.
Seal.
Y.P.S. VERMA, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bhoranj, District Hamirpur (H. P.).
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2010/3 कार्तिक, 1932 5617 In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Naveen Kumar aged 24 years s/o Shri Roshan Lal, r/o Village Taap, P. O. Utpur, Tehsil and District Hamirpur (H. P.).
2. Kindu Devi aged 18 years d/o Shri Kashmir Singh, r/o Village Lohard, P. O. Utpur, Tehsil & District Hamirpur (H. P.) . . Applicants.
Versus
General public
Subject.—Notice of the Intended Marriage.
Shri Naveen Kumar & Kindu Devi have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Special Marriage Act, 1954 in which they stated that they intend to solemnize marriage within three months.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 11-11-2010. The objection received after 11-11-2010 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 8-10-2010 under my hand and seal of the court.
Seal.
PANKAJ RAI, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).
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In the Court of Shri Y.P.S. Verma, HAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Bhoranj, District Hamirpur, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Sh. Ashok Kumar aged 22 years s/o Sh. Rattan Chand, r/o Village VPO Chamboh, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).
2. Sunita Devi aged 20 years d/o Sh. Kashmir Singh, r/o Village Sangroh, P. O. Samirpur, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, Himachal Pradesh.
Versus
General public
Subject.—Application for the registration of marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).
Sh. Ashok Kumar aged 22 years s/o Sh. Rattan Chand, r/o Village VPO Chamboh, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.) and Sunita Devi aged 20 years d/o Sh. Kashmir Singh, r/o Village 5618 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2010/3 कार्तिक, 1932
Sangroh, P. O. Samirpur, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, Himachal Pradesh have filed an application alongwith affidavits in this court under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 22-5-2010 at Durga Temple Bilaspur, District Bilaspur (H.P.) as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 4-11-2010. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 12-10-2010 under my hand and seal of the court.
Seal.
Y.P.S. VERMA, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bhoranj, District Hamirpur (H. P.).
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In the Court of Shri Manoj Joshi, Naib-Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Dharamshala,
District Kangra, Himachal Pradesh
Case No. 5/2010/Teh.
Shri Sanjay Rana s/o Shri Shankar Singh Rana, r/o Diyara, P.O. Totarani . . Applicant.
Versus
1. General Public, 2. The Registrar of Marriages, Bhatalla.
Subject.—Registration of marriage under section 8 (4) of the H. P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).
PUBLIC NOTICE
Whereas the above named applicant has made an application under section 8 (4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on (date) 30-11-2008 at (Place) Diyara but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages, Bhatalla.
And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.
Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicant, they should appear before the undersigned in my court on (date) 23-11-2010 at (Place) Tehsil Office, Dharamshala at (time) 10.00 A. M. either personally or through their authorized agent.
In the event of their failure to do so, orders shall be passed exparte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2010/3 कार्तिक, 1932 5619 Issued under my hand and seal of the Court on this 4-10-2010.
Seal.
MANOJ JOSHI,
Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh.
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी ज्वालामुखी, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा :
Shrimati Swarna Devi पत्नी श्री देश राज, वासी नगरोटा, डा0 सिहोरपाई, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
Shrimati Swarna Devi ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि इसके पुत्र अरुण कुमार का जन्म पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज न करवाया गया है। अब दर्ज किया जावे। इसके पुत्र की जन्म तिथि 14-7-2006 तथा बच्चे का जन्म नगरोटा गांव में हुआ है।
अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस का नाम दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 22-12-2010 समय 10 बजे प्रातः स्वयम् अथवा किसी वान्छित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर होकर पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 11-10-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी ज्वालामुखी,
तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री जयपाल खैरा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर 14/EN/ना0/तह0/2010 तारीख पेशी 25-11-2010 श्री निशान सिंह पुत्र श्री प्रभात सिंह, निवासी उलैहड़ियां, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र वराए जन्म पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
5620 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2010/3 कार्तिक, 1932 श्री निशान सिंह पुत्र श्री प्रभात सिंह, निवासी उलैहड़ियां, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने निवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 15-5-1991 को ग्राम पंचायत उलैहड़ियां, तहसील इन्दौरा में हुआ था परन्तु किसी कारणवश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत उलैहड़ियां, तहसील इन्दौरा मेंं दर्ज न करवा सका था, अब दर्ज करने की —पा करें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत हजा में दिनांक 25-11-2010 को प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। गैर हाजिर होने की सूरत में मिसल पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करते हुए नाम पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 28-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
जयपाल खैरा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री जयपाल खैरा, नायव तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर 13/EN/ना0/तह0/2010 तारीख पेशी 25-11-2010 श्री शिव कुमार पुत्र श्री केवल सिंह, गांव व डाकखाना ठाकुरद्वारा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र वराए जन्म पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री शिव कुमार पुत्र श्री केवल सिंह, गांव व डाकखाना ठाकुरद्वारा, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने निवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 29-6-1991 को ग्राम पंचायत ठाकुरद्वारा, तहसील इन्दौरा में हुआ था परन्तु किसी कारणवश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत ठाकुरद्वारा, तहसील इन्दौरा मेंं दर्ज न करवा सका था, अब दर्ज करने की —पा करें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत हजा में दिनांक 25-11-2010 को प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। गैर हाजिर होने की सूरत में मिसल पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करते हुए नाम पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 28-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
जयपाल खैरा, नायव तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2010/3 कार्तिक, 1932 5621 In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi, District Mandi, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Rohit Kumar Joshi s/o Shri Madan Lal Joshi, r/o Sidh Niwas Below Him Kiran Hotel, Sanjauli, Tehsil Shimla, District Shimla (H. P.).
2. Smt. Anita d/o Shri D. R. Thakur, r/o Village Upper Bhiuli, P.O. Purani Mandi, Tehsil Sadar Mandi, District Mandi, H.P. (At present wife of Shri Rohit Kumar s/o Shri Madan Lal Joshi, r/o Sidh Niwas Below Him Kiran Hotel, Sanjauli, Tehsil Shimla, District Shimla (H. P.) . . Applicants.
Versus
General public
Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Rohit Kumar Joshi s/o Shri Madan Lal Joshi, r/o Sidh Niwas Below Him Kiran Hotel, Sanjauli, Tehsil Shimla, District Shimla (H. P.) and Smt. Anita d/o Shri D. R. Thakur, r/o Village Upper Bhiuli, P.O. Purani Mandi, Tehsil Sadar Mandi, District Mandi, H.P. (At present wife of Shri Rohit Kumar Joshi s/o Shri Madan Lal Joshi, r/o Sidh Niwas Below Him Kiran Hotel, Sanjauli, Tehsil Shimla, District Shimla (H. P.) have filed an application alongwith affidavits in the Court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 28-7-2010 according to Hindu rites and customs at Village Upper Bhiuli Mandi (H. P.) and they are living together as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 6th November, 2010 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 6th day of October, 2010 under my hand and seal of the court.
Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi, District Mandi (H. P.).
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ब अदालत श्री संजय कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री वालम सिंह पुत्र श्री देवी सरन, निवासी खडैहण, डा0 शाकरा, तहसील करसोग, जिला मण्डी।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र जो दिनांक 9-3-2010 को तस्दीक हुआ है और प्रपत्र संख्या 10, जो पंचायत सचिव विन्दला द्वारा जारी की गई है प्रस्तुत की है व जिला चिकित्सा मुख्य अधिकारी मण्डी की रिपोर्ट भी संलग्न है जिसमें उसने व्यक्त किया है कि उसकी माता श्रीमती जिवणी 5622 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2010/3 कार्तिक, 1932 विधवा श्री देवी सरन, निवासी खडैहण, डाकखाना शाकरा की मृत्यु 31-12-2000 को हुई जिसका नाम किसी कारणवश ग्राम पंचायत बिन्दला के परिवार रजिस्टर से नहीं कटवा सका। अब उक्त ग्राम पंचायत से कटवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर यदि किसी व्यक्ति को श्रीमती जिवणी देवी विधवा श्री देवी सरन, निवासी खडैहण का नाम ग्राम पंचायत बिन्दला के रिकार्ड से कटवाने बारे कोई आपत्ति/एतराज हो तो वह दिनांक 7-12-2010 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/एतराज पेश कर सकता है। गैर-हाजरी की सूरत में नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है तथा प्रार्थी की माता का नाम ग्राम पंचायत बिन्दला के रिकार्ड से कटवाने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 7-10-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। संजय कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री संजय कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री कौल राम पुत्र श्री शुकरू, निवासी खनेयोली, डा0 खन्योल बगड़ा, तहसील करसोग, जिला मण्डी।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जन्म तिथि ग्राम पंचायत शाहोट के रिकार्ड में दरुस्त किए जाने बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र जो दिनांक 30-7-2010 को सत्यापित करवाया है व नकल परिवार रजिस्टर जो सचिव ग्राम पंचायत शाहोट द्वारा मिति 20-7-2010 को जारी की गई है प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसकी पोती कुमारी आस्था पुत्री श्री तारा चन्द जिसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत शाहोट के रिकार्ड में 10-9-2008 दर्ज है जोकि गलत है सही जन्म तिथि 3-1-2009 है, की दरुस्ती ग्राम पंचायत शाहोट के रिकार्ड में चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर यदि किसी व्यक्ति को श्री कौल राम की पोती की जन्म तिथि ग्राम पंचायत शाहोट के रिकार्ड में 10-9-2008 की वजाए 3-1-2009 दरुस्ती बारे बारे कोई एतराज हो तो वह अपना उजर व एतराज मिति 7-12-2010 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। गैर-हाजरी की सूरत में नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है तथा प्रार्थी की पोती की जन्म तिथि ग्राम पंचायत शाहौट के रिकार्ड में 10-9-2008 की वजाए 3-1-2009 को दरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 7-10-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। संजय कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2010/3 कार्तिक, 1932 5623 ब अदालत श्री संजय कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
श्री तुला राम पुत्र श्री जगत राम, निवासी जुआ, डाकघर सेरी, तहसील करसोग, जिला मण्डी
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र बाबत किए जाने नाम दरुस्त राजस्व रिकार्ड।
श्री तुला राम पुत्र श्री जगत राम ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिनांक 27-9-2010 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ नकल जमाबन्दी वर्ष 2003-04 व नकल परिवार रजिस्टर जो सहायक सेरी द्वारा जारी की गई व शपथ-पत्र जो नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित किया गया है संलग्न करते हुए निवेदन किया है कि उसका नाम ग्राम पंचायत सेरी के रिकार्ड में तुला राम है जोकि सही है राजस्व विभाग के पटवार वृत सेरी में उसका नाम फागणू है जाकि गलत है। इसलिए प्रार्थी ने अपने नाम की दरुस्ती राजस्व विभाग पटवार वृत सेरी में चाही है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को तुला राम का नाम राजस्व विभाग के पटवार वृत सेरी में फागणू की वजाए तुला राम उर्फ फागणू दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना उजर व एतराज मिति 7-12-2010 को पेश कर सकता है। गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है तथा प्रार्थी के नाम की दरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 7-10-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। संजय कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 21-IX/07 तारीख रजूआ : 27-9-2007 किस्म मुकद्दमा : तकसीम ब मुकद्दमा :
श्रीमती सटू पत्नी स्व0 श्री विन्दू, निवासी मगवाणी आदि . . फरीक अब्बल।
बनाम
श्री मांगतू पुत्र श्री नियारखू, निवासी मगवाणी आदि
दरख्वास्त बराए फरमाए जाने गौर निस्वत हुकमन तकसीमी भूमि खाता खतौनी नं0 120/244 ता 250, कित्ता 32, रकबा तादादी 00-71-31 है0 व भूमि खाता खतौनी नं0 121/251, कित्ता 10, रकबा तादादी 00-69-80 है0 व भूमि खाता खतौनी नं0 122/252 ता 265, कित्ता 33, रकबा तादादी 01-61-90 है0 व खाता खतौनी नं0 123/266, कित्ता 2, रकबा तादादी 00-05-95 है0 वाका चक मगवाणी, तहसील चड़गांव बरूए नकल जमाबन्दी व नकल अक्स मुसाबी तथा नक्शा अ । 5624 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2010/3 कार्तिक, 1932 फरीक अब्बल श्रीमती सटू पत्नी स्व0 श्री विन्दू, निवासी मगवाणी, तहसील चड़गांव ने एक दरख्वास्त बाबत तकसीम उपरोक्त भूमि इस अदालत में इस आशय के साथ गुजारी है कि भूमि विवादग्रस्त उपरोक्त फरीकदोयम के साथ मुशत्रका है तथा अराजी मुशत्रका होने के कारण सदैव विवाद रहता है इसलिए उपरोक्त भूमि तकसीम, तकसीम करके प्रार्थीगण का खाता प्रतिवादी पक्ष से अलग विभाजन किया जावे प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर दो फरीकेन को बजरिया समन तलब किए गए परन्तु फरीकदोयम भगत सिंह पुत्र श्रीमती कमली देवी, निवासी हाल अणु, तहसील रोहडू़ व श्रीमती शिशम देवी हाल पत्नी श्री टिपरू, निवासी बलून, तहसील रोहड़ू घर पर न मिलने के कारण उचित तामील नहीं हो पा रही है जिस कारण इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से करवाई जानी सम्भव नहीं है।
अतः उपरोक्त प्रतिवादीगणों को राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 27-10-2010 को प्रातः 10 बजे असालतन व वकालतन इस अदालत मेें हाजर होकर मुकद्दमा की पैरवी करें अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में यह समझा जावेगा कि प्रतिवादीगण को इस तकसीम में कोई भी उजर व एतराज नहीं है तथा कार्यवाही एकतरफा अमल में जाकर प्रार्थना-पत्र का नियमानुसार निपटारा कर दिया जावेगा। आज दिनांक 11-10-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री मनोज चौहान, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री महेन्द्र लाल पुत्र श्री राम लाल, निवासी ग्राम मझोहर, डाकघर व ग्राम पंचायत टियाली, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री महेन्द्र लाल पुत्र श्री राम लाल, निवासी ग्राम मझोहर, डाकघर व ग्राम पंचायत टियाली, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपने पुत्र कार्तिक जिसकी जन्म तिथि 29-1-2009 है, को परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत टियाली में दर्ज करवाने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 6-11-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 5-10-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
मनोज चौहान, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2010/3 कार्तिक, 1932 5625 ब अदालत श्री एस0 एल0 बन्सल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 : 25/2010 तारीख दायर : 17-9-2010 श्री धर्मजीत पुत्र स्व0 श्री सदी राम, गांव मसारना, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अभिलेख में नाम दरुस्ती बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री धर्मजीत पुत्र स्व0 श्री सदी राम, गांव मसारना, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका नाम मुताबिक स्कूल रिकार्ड धर्मजीत सही व दरुस्त है परन्तु स्थानीय ग्राम पंचायत भड़ावली में उसका नाम धर्मजीत के स्थान पर आसी राम दर्ज है जोकि प्रार्थी का उपनाम है। प्रार्थी अपना नाम आसी राम के स्थान पर धर्मजीत उर्फ आसी राम ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज/दरुस्त करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम दरुस्ती बारा किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो वह दिनांक 16-11-2010 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 7-10-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। एस0 एल0 बन्सल, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
------- ब अदालत श्री एस0 एल0 बन्सल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्रीमती फूला देवी पत्नी श्री जय चन्द, गांव टूटू, डाकखाना देलठ, तहसील रामपुर, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थिया।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अभिलेख में पंजीकरण बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती फूला देवी पत्नी श्री जय चन्द, गांव टूटू, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री प्रिया जिसकी जन्म तिथि 5-7-2008 5626 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2010/3 कार्तिक, 1932 है किसी कारणवश ग्राम पंचायत अभिलेख देलठ में दर्ज नहीं करवा सकी है। अब अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रिया पुत्री जय चन्द जन्म तिथि 5-7-2008 के ग्राम पंचायत अभिलेख देलठ में दर्ज करने बारा किसी प्रकार की आपत्ति हो तो वह दिनांक 16-11-2010 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम व जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 7-10-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। एस0 एल0 बन्सल, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
-------
ब अदालत श्री एस0 एल0 बन्सल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्रीमती सेवादासी पत्नी श्री मंगत राम, गांव डकोलड़, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थिया।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अभिलेख में पंजीकरण बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती सेवादासी पत्नी श्री मंगत राम, गांव डकोलड़, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थिया अपने पुत्र इन्द्रजीत की जन्म तिथि 4 सितम्बर, 1991 पंचायत अभिलेख शिंगला में दर्ज करवाना चाहती है। श्रीमती सेवादासी ने अपने शपथ पत्र में वर्णन किया है कि उसका पति मिस्त्री का कार्य करता है तथा घर से बाहर रहता है जिस कारण अपने पुत्र की जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत अभिलेख शिंगला में दर्ज नहीं करवा सकी है। अब दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इन्द्रजीत पुत्र मंगत राम का नाम व जन्म तिथि 4 सितम्बर, 1991 को ग्राम पंचायत अभिलेख शिंगला में दर्ज करने बारा किसी प्रकार की आपत्ति हो तो वह दिनांक 16-11-2010 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम व जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 7-10-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। एस0 एल0 बन्सल, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2010/3 कार्तिक, 1932 5627 ब अदालत श्री योगेन्द्र सैन, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोनहाट, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
ब मुकद्दमा :
श्री इन्दर सिंह, पुत्र श्री मनी राम, ग्राम किणू, उप-तहसील रोनहाट।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना पत्र बराए दुरूस्ती बारे।
श्री इन्दर सिंह, पुत्र श्री मनी राम, ग्राम किणू, उप-तहसील रोनहाट ने इस न्यायालय में ब्यान हल्फी सहित एक प्रार्थना पत्र दिया है कि वह सात माह से अपने भाई श्री पंच राम, पुत्र श्री मनी राम, ग्राम किणू के साथ रह रहा हूं, परन्तु ग्राम पंचायत पनोग के पंचायती रिकार्ड में, मैं श्री मनी राम, पुत्र श्री कांशी राम, ग्राम किणू के परिवार के साथ दर्ज हूं, जो कि गलत है। प्रार्थी इस गलती को दुरूस्त करवाना चाहता है। अतः आम जनता व सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस अदालती इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है, कि अगर उपरोक्त दुरूस्ती बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह अपने उजर या एतराज असालतन या वकालतन दिनांक 8-11-2010 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व पेश कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा और प्रार्थना पत्र उपरोक्त पर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 8-10-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।
योगेन्द्र सैन, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री योगेन्द्र सैन, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोनहाट, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
ब मुकद्दमा :
श्री दलीप सिंह, पुत्र श्री रती राम, ग्राम सिधोटी, उप-तहसील रोनहाट।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना पत्र बराए दुरूस्ती बारे।
श्री दलीप सिंह, पुत्र श्री रती राम, ग्राम सिधोटी, उप-तहसील रोनहाट ने इस न्यायालय में ब्यान हल्फी सहित एक प्रार्थना पत्र दिया है कि उसका हकीकी नाम दलीप सिंह है, परन्तु ग्राम पंचायत पनोग के पंचायती रिकार्ड में उसका नाम दलीप उर्फ दुला राम दर्ज है, जो कि गलत है। प्रार्थी इस गलती को दुरूस्त करवाना चाहता है।
अतः आम जनता व सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस अदालती इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है, कि अगर उपरोक्त दुरूस्ती बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह अपने उजर या एतराज असालतन या वकालतन दिनांक 8-11-2010 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व पेश कर सकता है। बाद गुजरने मियाद 5628 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2010/3 कार्तिक, 1932 कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा और प्रार्थना पत्र उपरोक्त पर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 8-10-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।
योगेन्द्र सैन, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री योगेन्द्र सैन, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोनहाट, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
ब मुकद्दमा :
श्री भगवान सिंह, पुत्र श्री ध्यान सिंह, ग्राम धारवा, उप-तहसील रोनहाट।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना पत्र बराए दुरूस्ती बारे।
श्री भगवान सिंह, पुत्र श्री ध्यान सिंह, ग्राम धारवा, उप-तहसील रोनहाट ने इस न्यायालय में ब्यान हल्फी सहित एक प्रार्थना पत्र दिया है कि उसकी सही जन्म तिथि 8-1-1973 की है, जो कि उसके स्कूल रिकार्ड में भी दर्ज है, परन्तु ग्राम पंचायत झकाण्डो के पंचायती रिकार्ड में प्रार्थी की जन्म तिथि 4-2-1965 दर्ज है, जो कि गलत है। प्रार्थी इस गलती को दुरूस्त करवाना चाहता है।
अतः आम जनता व सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस अदालती इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है, कि अगर उपरोक्त दुरूस्ती बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह अपने उजर या एतराज असालतन या वकालतन दिनांक 8-11-2010 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व पेश कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा और प्रार्थना पत्र उपरोक्त पर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 8-10-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।
योगेन्द्र सैन, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री योगेन्द्र सैन, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोनहाट, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
ब मुकद्दमा :
श्री सुरज्ञान सिंह, पुत्र श्री रूप सिंह, ग्राम केलवी (माटली), उप-तहसील रोनहाट।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना पत्र बराए दुरूस्ती बारे।
श्री सुरज्ञान सिंह, पुत्र श्री रूप सिंह, ग्राम केलवी (माटली) उप-तहसील रोनहाट ने इस न्यायालय में ब्यान हल्फी सहित एक प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके पिता का हकीकी नाम रूप सिंह है, परन्तु ग्राम पंचायत राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2010/3 कार्तिक, 1932 5629 जरवा-जुनेली के पंचायती हाल के रिकार्ड में उसके पिता का नाम सालिक राम दर्ज है, जो कि गलत है। प्रार्थी इसे ग्राम पंचायत जरवा-जुनेली के पंचायती रिकार्ड में दुरूस्त करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस अदालती इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह अपने उजर व एतराज असालतन या वकालतन पेश कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा और प्रार्थना-पत्र उपरोक्त पर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 8-10-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।
योगेन्द्र सैन, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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In the Court of Shri Lalit Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan,
Himachal Pradesh
Case No. : 30/2010
Date of Institution : 7-10-2010 Date of decision : Pending for 26-11-2010 Shri Vijay Bhardwaj son of Shri Ranjeet Singh Bhardwaj, resident of Village Purla, . . Applicant. Sector-3, Parwanoo, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh
Versus
General Public
.. Respondent.
Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Shri Vijay Bhardwaj son of Shri Ranjeet Singh Bhardwaj, resident of Village Purla, Sector-3, Parwanoo, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved as application before the undersigned under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents that his daughter & son named Miss Shelly Bhardwaj & Mr. Puneet Bhardwaj born on 26-12-2006 & 16-01-2009 respectively at Village Purla, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but their dates of birth could not be registered by the applicant in the Gram Panchayat's birth record, Taksal, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of dates of birth of Miss Shelly Bhardwaj & Mr. Puneet Bhardwaj daughter & son of the applicant may submit his objection in writing in this court on or before 26-11-2010 at 10.00 A. M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court this 7th day of October, 2010.
Seal.
LALIT SHARMA,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
5630 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2010/3 कार्तिक, 1932
न्यायालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, अर्की, जिला सोेलन, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 11/13 बी ऑफ 10.
श्री सन्तोष कुमार पुत्र श्री किरपा राम, निवासी गांव कहडोग, डा0 शहरोल, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
कागजात माल में नाम की दरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र।
इश्तहार बनाम आम जनता।
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र प्रार्थी श्री सन्तोष कुमार पुत्र श्री किरपा राम, निवासी गांव कहडोग, डा0 शहरोल, तहसील अर्की ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि उसका नाम राजस्व कागजात में संतकुमार लिखा गया है जबकि उसका नाम वास्तव में सन्तोष कुमार है। सत्यता की पुष्टि हेतु उसने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ अपना ब्यान हल्फिया, शिक्षा का प्रमाण-पत्र तथा जमाबन्दी की नकल संलग्न की है। प्रार्थी चाहता है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में सन्तोष कुमार किया जाए।
अतः इस सम्बन्ध मेंं हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपने एतराज इस न्यायालय में दिनांक 3-11-2010 को प्रस्तुत कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा राजस्व अभिलेख में दरुस्ती नाम के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 20-8-2010 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, अर्की, जिला सोेलन, हिमाचल प्रदेश।
--------
न्यायालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, अर्की, जिला सोेलन, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 10/13 बी ऑफ 10.
श्रीमती रेणू शर्मा पत्नी स्व0 श्री घनश्याम, निवासी गांव बसन्तपुर, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
कागजात माल में नाम की दरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र।
इश्तहार बनाम आम जनता।
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र प्रार्थी श्रीमती रेणू शर्मा पत्नी स्व0 श्री घनश्याम, निवासी गांव बसन्तपुर, तहसील अर्की ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि उसकी पुत्री का नाम राजस्व कागजात में राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2010/3 कार्तिक, 1932 5631 प्रेरणा लिखा गया है जबकि उसका नाम वास्तव में प्रिया शर्मा है। सत्यता की पुष्टि हेतु उसने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ अपना ब्यान हल्फिया, परिवार रजिस्टर का प्रमाण-पत्र, पुत्री का जन्म प्रमाण-पत्र तथा जमाबन्दी की नकल संलग्न की है। प्रार्थिया चाहती है कि उसकी पुत्री का नाम राजस्व अभिलेख में प्रिया शर्मा किया जाए।
अतः इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरूस्ती में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपने एतराज इस न्यायालय में दिनांक 3-11-2010 को प्रस्तुत कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी उजर/एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा राजस्व अभिलेख में दरुस्ती नाम के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 20-8-2010 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, अर्की, जिला सोेलन, हिमाचल प्रदेश।
--------
न्यायालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, अर्की, जिला सोेलन, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 9/13 बी ऑफ 10.
श्री नागेन्द्र पुत्र श्री जगरनाथू, निवासी गांव जलाणा, डा0 पलोग, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
कागजात माल में नाम की दरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र।
इश्तहार बनाम आम जनता।
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र प्रार्थी श्री नागेन्द्र पुत्र श्री जगरनाथू, निवासी गांव जलाणा, डा0 पलोग, तहसील अर्की ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि उसका नाम राजस्व कागजात में नरेन्द्र लिखा गया है जबकि उसका नाम वास्तव में नागेन्द्र है। सत्यता की पुष्टि हेतु उसने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ अपना ब्यान हल्फिया, परिवार रजिस्टर की नकल, सरकारी सेवा का प्रमाण-पत्र, वोटर पहचान-पत्र तथा जमाबन्दी की नकल संलग्न की है। प्रार्थी चाहता है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में नागेन्द्र किया जाए। अतः इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपने एतराज इस न्यायालय में दिनांक 3-11-2010 को प्रस्तुत कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी उजर/एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा राजस्व अभिलेख में दरुस्ती नाम के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 20-8-2010 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, अर्की, जिला सोेलन, हिमाचल प्रदेश। 5632 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2010/3 कार्तिक, 1932
ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश श्री मंगत राम शर्मा बनाम आम जनता। दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री मंगत राम शर्मा पुत्र श्री रूलिया राम शर्मा, निवासी घंड़ावल, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके पुत्र राजीव कुमार का जन्म गांव घंड़ावल में दिनांक 30-9-1976 को हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई अजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-11-2010 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएंगे।
आज दिनांक 13-10-2010 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
-------
ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश श्री उधम चन्द बनाम आम जनता। दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री उधम चन्द पुत्र स्व0 श्री बेली राम, निवासी ईसपुर, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके पिता बेली राम की मृत्यु गांव ईसपुर, तहसील व जिला ऊना में दिनांक 4-3-1996 को हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण होने बारे कोई अजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-11-2010 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएंगे।
आज दिनांक 7-10-2010 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित