राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, बुधबुधबुधबुधववववारारारार, , , , 27272727 अक्तूअक्तूअक्तूअक्तूबरबरबरबर, 2010, 2010, 2010, 2010////5555 कार्तिककार्तिककार्तिककार्तिक,,,, 1932 1932 1932 1932
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION,
SHIMLA
ORDER
23th October, 2010
No. HPERC/438(TA).—In exercise of the powers conferred by sub-regulation (4) of regulation 6 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Renewable Power Purchase Obligation and its Compliance) Regulations, 2010, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes following order to fix the Fee and Charges payable to the State Agency for Accreditation of Renewable Energy Generation Projects.
156-राजपत्र/2010-27-10-2010 (5667)5668 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अक्तूबर, 2010/5 कार्तिक, 1932 1. Short title.—This Order may be called Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Fixation of Fees and Charges for Accreditation of Renewable Energy Generation Project) Order, 2010.
2. Fees and Charges.—(1) One time Application Processing Fees: Rs. 5,000/- per application non-refundable shall be payable at the time of submitting application for accreditation to the State Agency.
(2) One time Accreditation Charges: Rs. 30,000/- per application shall be payable to the State Agency upon grant of accreditation.
(3) Annual Charges for Accreditation: Rs. 10,000/- per application shall be payable by April 10, of each year.
(4) Accreditation Charges for Revalidation/extension of validity: Rs. 15,000/- per application shall be payable at the time of revalidation/extension of validity of existing accreditation at the end of five years, or any such period as may be determined by the Commission from time to time, from the date of initial Accreditation unless otherwise revoked prior to such validity period.
(5) The taxes and duties on fee and charges shall be applicable as per prevailing norms.
3. Review of Fees and Charges.—The Control Period or Review Period of the fee and charges shall be of three years unless allowed to be continued for further period with such variations or modifications as may be ordered by the Commission of which the first year shall be the period from the date of publication of this Order to March 31, 2011.
By order of the Commission, Sd/- (H.P. Electricity Regulatory Commission).
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लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 30 जुुलाई, 2010
संख्याःपीसंख्याःपीसंख्याःपीसंख्याःपी....बीबीबीबी....डब्लयूडब्लयूडब्लयूडब्लयू....((((बी)एफ (5)36/2010बी)एफ (5)36/2010बी)एफ (5)36/2010बी)एफ (5)36/2010....--------यतः हिमाचल प्र्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव बाली, उप-तहसील बाली चौकी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश बाली चौकी थाची सड़क पर पुल निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अक्तूबर, 2010/5 कार्तिक, 1932 5669 करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भूू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता है।
| जिला | उप-तहसील | गांव | खसरा नम्बर | क्षेत्र है0 में |
| मण्डी | बाली चौकी | बाली चौकी | 1196/1149/960/35/1 | 0-8-14 |
| कुल जोड़ | किता-1 | 0-8-14 |
आदेश द्वारा, प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।
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बहुउद्देशीय परियोजनाएबहुउद्देशीय परियोजनाएबहुउद्देशीय परियोजनाएबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागं एवं विद्युत विभागं एवं विद्युत विभागं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला, 25 अक्तूबर, 2010
संख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युत....-छ--छ--छ--छ-((((5555))))-12/2010-12/2010-12/2010-12/2010....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल मरोला, तहसील करसोग, जिला मण्डी, हि0 प्र0 में लुहरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु धोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, स्थित सुन्नी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय, भू अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लुहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित सुन्नी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि0प्र0 में किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील ग्राम खसरा नं0 रकवा (बीधा-बिस्वा-बिसवांसी) मण्डी करसोग मरोला 241/239/1 02-08-00 2 00-11-09 3 00-07-16 4 00-19-15 5 02-19-01 6 02-01-015670 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अक्तूबर, 2010/5 कार्तिक, 1932 7 01-03-07 8 00-10-06 9 01-00-05 10 02-11-08 11 02-00-08 12 00-02-00 13 00-03-18 14 00-00-12 15 00-14-07 16 00-05-00 17 00-13-03 18 00-12-10 19 00-03-00 20 00-11-18 21 01-15-09 22 01-19-08 23 02-09-15 24 01-01-15 25 00-15-18 27 01-03-00 28 00-11-03 29 01-15-03 30 02-17-13 31 01-00-10 32 00-15-02 33 01-17-15 34 03-19-16 35 00-16-16 36 00-12-12 37 00-13-10 38 00-10-02 39 00-07-05 40 00-09-08 41 00-06-18 42 02-04-09 43 00-19-04 44 00-11-06 45 01-03-09 46 00-09-08 47 00-16-17 48 00-02-00 49 00-18-08 50 00-08-07 51 00-16-09 52 01-14-12 53 00-12-06 54 02-04-06 55 00-09-08 56 01-03-02 57 00-10-18 58 00-02-12 59 01-01-16राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अक्तूबर, 2010/5 कार्तिक, 1932 5671 60 02-08-17 62 00-11-06 63 00-05-06 64 01-10-10 65 00-15-01 66 00-04-00 67 00-02-05 68 00-02-13 69 04-02-17 70 00-02-16 70/1 00-01-04 72 00-04-16 73 00-01-02 74 00-02-08 75 00-01-14 76 00-04-10 77 00-15-13 78 00-00-15 79 00-04-09 80 00-09-03 81 01-14-17 82 00-12-02 83 00-15-01 84 00-03-13 85 00-07-11 86 00-10-16 87 00-00-15 88 00-05-04 89 01-00-10 90 00-05-00 91 01-17-07 92 02-11-00 93 00-00-09 94 01-00-18 95 00-08-03 96 00-00-16 97 00-01-10 98 00-01-19 99 00-01-05 100 00-01-04 101 00-06-14 102 00-12-11 103 00-00-12 104 00-00-15 105 00-01-00 106 00-01-00 106/1 00-05-06 107 00-00-12 108 00-02-08 109 02-15-18 110 00-00-15 111 00-04-165672 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अक्तूबर, 2010/5 कार्तिक, 1932 112 00-08-00 113 00-07-10 114 00-10-13 116 00-15-07 117 00-02-02 118 00-10-06 119 01-14-19 120 00-05-03 121 01-04-09 122 05-05-18 123 00-05-07 124 00-08-11 125 00-10-00 126 01-05-19 127 02-04-18 128 00-04-08 129 00-07-19 130 00-05-14 131 00-07-02 132 01-04-17 133 01-02-02 134 00-02-18 135 01-01-05 136 01-06-16 137 00-04-08 138 01-06-16 139 00-18-05 140 00-06-06 141 04-07-11 142 01-05-04 143 02-15-14 144 00-07-01 145 00-07-04 146 00-10-19 147 00-09-13 148 00-09-03 149 00-17-11 150 00-12-03 151 00-17-01 152 00-09-03 153 01-02-19 154 00-19-11 155 00-15-13 156 00-09-18 157 00-09-02 158 00-14-10 159 02-05-01 160 00-11-01 161 00-07-14 162 00-10-14 163 00-17-08 164 00-00-14राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अक्तूबर, 2010/5 कार्तिक, 1932 5673 165 00-00-14 166 00-04-07 167 00-02-19 168 00-06-09 169 00-01-10 170 00-05-02 171 00-11-00 172 00-06-13 173 01-12-01 173/1 00-12-08 174 01-05-07 175 01-12-09 176 03-03-19 177 02-08-13 178 00-17-15 179 00-14-01 180 00-10-06 181 00-10-10 181/1 00-12-19 182 00-12-05 183 00-11-06 184 00-06-16 185 00-09-10 186 02-03-10 187 00-16-16 188 00-14-17 189 02-00-11 190 00-05-16 191 00-19-10 192 00-04-18 193 01-11-03 193/1 01-04-12 194 01-07-17 195 00-01-00 196 01-18-12 196/1 00-08-12 197 02-05-16 198 00-17-14 199 00-14-08 200 00-06-06 201 00-11-12 202 01-04-17 203 00-01-12 204 01-12-10 205 00-15-02 206 01-11-11 207 00-16-03 208 01-17-06 209 01-06-12 210 00-00-09 211 04-16-07 212 00-01-015674 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अक्तूबर, 2010/5 कार्तिक, 1932 213 01-03-16 214 01-14-15 216 00-19-03 217 01-13-00 219 00-13-10 220 01-15-11 222 00-13-01 222/1 00-05-14 223 01-16-12 224 00-10-16 225 00-07-10 225/1 00-05-16 226 01-13-10 227 00-18-15 228 00-02-07 229 00-02-10 230 01-12-07 231 00-11-08 232 01-00-15 235 00-03-00 236 11-13-16 238/1 03-11-15 240/1 04-19-15
कित्ता कित्ता कित्ता कित्ता :ःःः 237 237 237 237 228-06-02228-06-02228-06-02228-06-02
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।
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बहुउद्देशीय परियोजनाबहुउद्देशीय परियोजनाबहुउद्देशीय परियोजनाबहुउद्देशीय परियोजनाएएएएंंंं एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला, 25 अक्तूबर, 2010
संख्यासंख्यासंख्यासंख्या ि ि ि विद्युतवद्युतवद्युतवद्युत-छ-छ-छ-छ-(-(-(-(5555))))----48/201048/201048/201048/2010....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश ऊर्जा संचार निगम लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी0सी0) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत मुहाल बुरूआ, तहसील मनाली, जिला कुल्लू में 220/33 के0वी0 उपकेन्द्र के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करना अति आपेक्षित हैं। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अक्तूबर, 2010/5 कार्तिक, 1932 5675 4. अत्यधिक आवश्यकता की दृष्टि में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (4) के अधीन यह निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।
5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा संचार निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील टावर नं0/उपकेन्द्र मुहाल खसरा नं0 रकवा (बीघों में) कुल्लू मनाली 1 बुरूआ 182/1 0-5-0
2 197/1 0-5-0 181 4-0-0 182/2 2-19-0 183 1-1-0 184 1-9-0 185 2-13-0 186 2-6-0 कुल कित्ता = 8 14-18-00
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।
------- बहुउ६ेशीय परियोजनाएंबहुउ६ेशीय परियोजनाएंबहुउ६ेशीय परियोजनाएंबहुउ६ेशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना (शुद्धि पत्र)
शिमला, 26-10-2010
संख्यासंख्यासंख्यासंख्या विद्युत-छः-(5)-27/2010 विद्युत-छः-(5)-27/2010 विद्युत-छः-(5)-27/2010 विद्युत-छः-(5)-27/2010.--इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12-10-2010 जो कि उप-मुहाल बुरूआ मझाच, मझाच, शनाग, गोशाल, तयाण पधर, फाटी वशिष्ट, कोशला, धराणु, चचोगा, अलेऊ, फाटी वशिष्ट, तहसील मनाली, जिला कुल्लू में भूमि अधिग्रहण करने हेतु जारी की गई है, की विवरणी में भूमि खसरा नम्बर "123/1" के रकबा तादादी "0.0.123" हैक्टेयर को "0.0.135" हैक्टेयर पढ़ा जाए।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-
प्रधान सचिव (विद्युत)।
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हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला----176700 176700 176700 176700 हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला
अधिसूचना
धर्मशाला, 2 मार्च, 2010
क्रमांक हिक्रमांक हिक्रमांक हिक्रमांक हि....शिशिशिशि....बोबोबोबो.... ( ( ( (2)2)2)2)/सा0/बोर्ड /सा0/बोर्ड /सा0/बोर्ड /सा0/बोर्ड 94949494वीं बैठक/मद वीं बैठक/मद वीं बैठक/मद वीं बैठक/मद 6/10-1152–1251.—हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अपनी 95वीं बैठक दिनांक 06-1-2010 की मद सं0 6 के अन्तर्गत यह निर्णय लिया है कि वार्षिक तथा 5676 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अक्तूबर, 2010/5 कार्तिक, 1932 अनुपूरक परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा के पश्चात् परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्रों की प्राप्ति के लिए बिना विलम्ब शुल्क निर्धारित समय 20 दिन से बढ़ा कर 30 दिन किया जाए। जिसमें R.L.A/परिणाम संशोधन के छात्र भी सम्मिलित होंगे।
Sd/- सचिव।
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हिमाचल प्रदेहिमाचल प्रदेहिमाचल प्रदेहिमाचल प्रदेश्श्श्श स्कूल ाि स्कूल ाि स्कूल ाि स्कूल श्श्श्शिक्षा बोर्ड, धर्माक्षा बोर्ड, धर्माक्षा बोर्ड, धर्माक्षा बोर्ड, धर्मश्श्श्शालााालााालाााला----176700 176700 176700 176700
अधिसूचना
दिनांक 02 मार्च, 2010
क्रक्रक्रक्रमांकःहिमांकःहिमांकःहिमांकःहि....श्श्श्शििििााा....बोबोबोबो....((((2222))))/सा0/बोर्ड /सा0/बोर्ड /सा0/बोर्ड /सा0/बोर्ड 94949494वीं बैठक/मद वीं बैठक/मद वीं बैठक/मद वीं बैठक/मद 7777////09090909----1252125212521252----1351135113511351....--------हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 95वीं बैठक दिनांक 06-1-2010 की मद सं0 7 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना
st th
-7
संख्या EDN-C-F(1)1/2003-Loose दिनांक 04-11-2009 के अन्तर्गत कक्षा 1 तक सभी शिक्षण संस्थानों जो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं, को Continuous and Comprehensive Evaluation (CCE) system के अन्तर्गत ही परीक्षा परिणाम निकालने बारे जारी अधिसूचना के अनुसार बच्चों द्वारा लिये गये Marks का वर्गीकरण ग्रेडिंग के हिसाब जोकि निम्न प्रकार से है, को अक्षरशः लागू करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया :-
| Sr. No. | Total percentage marks in CCE and Examination | Grade in which student is to be placed as per marks | Remarks |
| 1. | 96-100% | Grade A+ | Exceptional |
| 2. | 91-95% | Grade A | Outstanding |
| 3. | 81-90% | Grade B+ | Excellent |
| 4. | 71-80% | Grade B | Very Good |
| 5. | 61-70% | Grade C+ | Good |
| 6. | 51-60% | Grade C | Fair; The teacher may take the help of other children for improving the learning of that child. |
| 7. | 41-50% | Grade D+ | Average; The teacher may take the help of other children for improving the learning of that child. |
| 8. | 35-40% | Grade D | Below average; The teacher may take the help of other children for improving the learning of that child and also do some remedial teaching. |
| 9. | 20-34% | Grade E+ | Teacher needs to take urgent measures to improve the learning ability of the child including the activity based learning, remedial teaching and bigger use of TLM. |
| 10. | 1-19% | Grade E | Both the teacher and parent need to take immediate remedial measures which are required in their opinion for improving the learning level of the child. |
बोर्ड ने उक्त अधिसूचना की अनुपालना में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा सत्र 2009-10 Winter Closing Schools से ही, (जिन निजि शिक्षण संस्थानों के परीक्षा परिणाम दिसम्बर महीने में घोषित होने है), उक्त अनुसार कार्यवाही अमल में लाने बारे निजि शिक्षण संस्थानों को निर्देशों का अवलोकन किया।
sd/- सचिव। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अक्तूबर, 2010/5 कार्तिक, 1932 5677 हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला-हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला-हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला-हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला-176700176700176700176700
अधिसूचना
धर्मशाला, 2 मार्च, 2010
क्रमांक हिक्रमांक हिक्रमांक हिक्रमांक हि....शिशिशिशि....बोबोबोबो.... ( ( ( (2)2)2)2)/सा0/बोर्ड /सा0/बोर्ड /सा0/बोर्ड /सा0/बोर्ड 95959595वीं बैठक/मद वीं बैठक/मद वीं बैठक/मद वीं बैठक/मद 8/10-1352-1451.—हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अपनी 95 वीं बैठक दिनांक 06-2-2010 की मद सं0 8 के अन्तर्गत यह निर्णय लिया है कि 85वीं बोर्ड बैठक दिनांक 18-2-2006 के मद संख्या 3(4) के अन्र्तगत लिये गए निर्णय अनुसार यदि परीक्षार्थी कम्पार्टमैन्ट की परीक्षा प्रथम अवसर अर्थात सितम्बर में उतीर्ण करते हैं, तो ऐसे छात्रों को नियमित परीक्षार्थी के रूप में स्वीकार किया जा रहा है, ऐसे छात्रों के प्रवेश पत्रों का सत्यापन, प्रवेश पत्र तथा निर्धारित शुल्क उन्हीं स्कूलों के प्रधानाचार्यों/मुख्यध्यापकाें द्वारा ही बोर्ड कार्यालय को पे्रषित किया जाए जिन स्कूलों के वे मार्च में हुई परीक्षा के लिए नियमित विद्यार्थी थे ।
बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि यदि कम्पार्टमैन्ट घोषित छात्र किसी अन्य स्कूल में दाखला ले लेता है तो उस स्कूल का दायित्व रहेगा कि उस छात्र का कम्पार्टमैन्ट परीक्षा का प्रवेश पत्र निर्धारित समय में नियमित छात्र के रूप में बोर्ड कार्यालय को निर्धारित शुल्क सहित भेजा जाए ।
यह निर्णय सितम्बर, 2010 में संचालित की जाने वाली मिडल, दसवीं, ग्याहरवीं तथा बारहवीं कक्षाओं की अनुपूरक परीक्षा से प्रभावी होगा ।
Sd/- सचिव।
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5678 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अक्तूबर, 2010/5 कार्तिक, 1932नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित