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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 158, 29 October 2010

Published 29 October 2010

Gazette no.
158
Gazetteid
158/GAZETTE/2010-29/10/2010
Identifier
in.gazette.himachal.2010-10-29.158_gazette_2010-29_10_2010
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, शुक्रशुक्रशुक्रशुक्रववववारारारार, , , , 29292929 अक्तूअक्तूअक्तूअक्तूबरबरबरबर, 2010, 2010, 2010, 2010////7777 कार्तिककार्तिककार्तिककार्तिक,,,, 1932 1932 1932 1932

हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA

NOTIFICATION

4th August, 2010

No. HHC/Rules/14-61/90-IV.—Hon'ble the Chief Justice, High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred under Article 229 of the Constitution of India and all other enabling powers in this behalf, is pleased to make the following amendment in "The Himachal Pradesh High Court Officers and the members of the Staff (Recruitment, Conditions of Service, Conduct and Appeal) Rules, 2003, (14th amendment)":—

158-राजपत्र/2010-29-10-2010 (5713) 5714 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2010/7 कार्तिक, 1932

1. Short Title.—These Rules shall be called "The Himachal Pradesh High Court

Officers and the members of the Staff (Recruitment, Conditions of Service, Conduct &

Appeal) (Fourteenth Amendment) Rules, 2010."

2. Commencement.—They shall come into force with immediate effect.

3. Amendment.—The following proviso shall be added below Rule 7 :

"Provided that while considering the eligibility for promotion, the condition

relating to educational qualification and experience shall not apply to a person or

persons retiring within three years.

Provided further that such an employee shall not get such exemption more than

once in his entire service career."

BY ORDERS OF HON'BLE THE CHIEF JUSTICE. Sd/- REGISTRAR GENERAL.

_________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171 001

NOTIFICATION

6th August, 2010

No. HHC/Rules/(R&P)Rules/2/93.—In exercise of the powers conferred by Section 18(3) of the Himachal Pradesh Courts Act, 1976 (Act No. XXIII of 1976), read with Article 235 of the Constitution of India, Hon'ble the Chief Justice and Judges of the High Court of Himachal Pradesh are pleased to make the following amendment in "The Himachal Pradesh Subordinate Courts Staff (Recruitment, Promotion and Conditions of Service) Rules, 1997":—

1. Short Title.—These Rules shall be called "The Himachal Pradesh Subordinate Courts Staff (Recruitment, Promotion and Conditions of Service) (Eighth Amendment) Rules, 2010."

2. Commencement.—These Rules shall come into force with immediate effect.

3. Amendment.—Column No. 5 of Item No. 1 of Schedule-II of "The Himachal Pradesh Subordinate Courts' Staff (Recruitment, Promotion and Conditions of Service) Rules, 1997", shall be substituted as under :

"By selection from amongst the Senior Assistants, Civil Nazirs and Translators having

minimum qualification of Matriculation with 7 years service in the feeder post.

BY ORDERS OF THE HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH. Sd/- REGISTRAR (JUDICIAL).

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2010/7 कार्तिक, 1932 5715 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171 001

NOTIFICATION

7th August, 2010

No. HHC/Rules/CP.ADR/05.—In exercise of the rule making power vesting under Part X of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) and clause (d) of sub-section (2) of Section 89 of the said Code, the High Court of Himachal Pradesh is pleased to make the following amendment in "High Court of Himachal Pradesh Civil Procedure Alternative Dispute Resolution and Mediation Rules, 2005".

1. Short Title.—These Rules shall be called "High Court of Himachal Pradesh Civil Procedure Alternative Dispute Resolution and Mediation, (1st Amendment) Rules, 2010." 2. Commencement.—This amendment shall come into force with immediate effect.

3. Amendment.—Sub-Rule (2) of Rule 4 in Part II, Civil Procedure Mediation Rules shall stand substituted as under :

"4 Qualification of persons to be empanelled under Rule 3".

(2) Legal Practitioners with at lease ten years standing at the Bar at the level of the Supreme Court or the High Court; or the District Courts or Courts of equivalent status.

BY ORDERS OF THE HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH. Sd/- REGISTRAR (JUDICIAL).

_________

निर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 29 अक्तूबर, 2010

संख्याःसंख्याःसंख्याःसंख्याः 5 5 5 5-16/2008-ईएलएन-16/2008-ईएलएन-16/2008-ईएलएन-16/2008-ईएलएन....—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, अधिसूचना संख्याः 5-18/86-ईएलएन., तारीख 18 दिसम्बर, 1998 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग नायब-तहसीलदार (निर्वाचन) वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1998 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ः--

1111.... संक्षिप्त नाम औरसंक्षिप्त नाम औरसंक्षिप्त नाम औरसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भप्रारम्भप्रारम्भप्रारम्भ....--------(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग नायब-तहसीलदार (निर्वाचन) वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (तृतीय संशोधन) नियम, 2010 है। (i) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2222.... उपाबन्ध-''क''उपाबन्ध-''क''उपाबन्ध-''क''उपाबन्ध-''क'' का संशोधनका संशोधनका संशोधनका संशोधन....--------हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग नायब-तहसीलदार (निर्वाचन) वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1998 के उपाबन्ध-''क'' में;-- 5716 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2010/7 कार्तिक, 1932

स्तम्भ संख्या-4 में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-- ''''''''पे बैंडः 10300-10300-10300-10300-34800348003480034800/- /- /- /- रुपए जमा 4200420042004200/- /- /- /- रुपए ग्रेड पे''।

आदेश से, हस्ताक्षरित/- सचिव (निर्वाचन)।

________

[Authoritative English text of this Department's Notification No. 5-16/2008-ELN, dated 29-10-2010 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

ELECTION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, 29th October, 2010

No. 5-16/2008-ELN.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Election Department, Naib-Tehsildar (Election), Class-II (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 1998, notified vide Notification No. 5-18/86-ELN, dated 18 December, 1998, namely:—

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Election Department, Naib-Tehsildar (Election), Class-II (Gazetted), Recruitment and Promotion (3rd Amendment) Rules, 2010.

(ii) These rules shall come in to force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-"A".—In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Election Department, Naib-Tehsildar (Election), Class-II (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 1998;—

For the existing provisions against column No. 4, the following shall be substituted, namely:—

"Pay Band: Rs. 10300-34800/- plus Rs. 4200/- Grade Pay".

By order, Sd/- Secretary (Election).

__________

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री सोहन लाल पुत्र श्री भरेवतू राम, निवासी गांव डल्लू, डाकघर वीणापुर, मौजा व तहसील . . प्रार्थी। जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता मुहाल डल्लू, तहसील जयसिंहपुर

विषय.--प्रार्थना-पत्र बावत राजस्व रिकार्ड के नाम की दरुस्ती बारे।

श्री सोहन लाल पुत्र श्री भरेवतू राम, निवासी गांव डल्लू, डाकघर वीणापुर, तहसील जयसिंहपुर, ने मय ब्यान हल्फीया पेश करके प्रार्थना की है कि उसका सही नाम सोहन लाल है जबकि राजस्व रिकार्ड में उसका नाम सामली दर्ज हुआ है जो कि गलत दर्ज हुआ है। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2010/7 कार्तिक, 1932 5717 अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वरा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम की दरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-10-2010 को इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर पेश कर सकता है। बाद में कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-10-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

-------

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 30-10-2010 श्रीमती जुदिया देवी पत्नी स्व0 श्री मोहिन्द्र सिंह, निवासी झगूंह, डाकघर टम्बर, तहसील जयसिंहपुर, . . प्रार्थिया। जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता झमूंह

विषय.--राजस्व रिकार्ड खाता नं0 17, खतौनी नं0 76, ता 78, किता 25, रकबा तादादी 2-39-76 है0 महाल भगूंह, मौजा व तहसील जयसिंहपुर के रिकार्ड में पति के नाम की दरुस्ती बारे।

श्रीमती जुदिया देवी पत्नी स्व0 श्री महेन्द्र सिंह, निवासी झगूंह ने प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र अन्य दस्तावेज सहित पेश करके प्रार्थना की है कि उसके पति का नाम उपरोक्त महाल के राजस्व रिकार्ड में मतलवी राम लिखा गया है जो कि गलत दर्ज हुआ है जबकि उसके पति का नाम अन्य दस्तावेजों में मोहिद्र सिंह है वह अपने पति का नाम राजस्व रिकार्ड में दरुस्त करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थिया के पति के नाम की दरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-10-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22-6-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

-------

ब अदालत तहसीलदार एवं उप-पंजीकाध्यक्ष, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0................ तारीख पेशी : 30-10-2010.

श्री रमी चन्द पुत्र श्री झौंफी राम, निवासी गांव चन्द्रोण, डाकघर नाहलना, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 40/41 पंजीकरण ऐक्ट बाबत वसीयत पंजीकरण बारे। 5718 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2010/7 कार्तिक, 1932 श्री रमी चन्द पुत्र श्री झौंफी राम, निवासी गांव चन्द्रोण, डाकघर नाहलना, तहसील जयसिंहपुर ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि दिनांक 17-9-2006 को श्रीमती मस्तो देवी पत्नी स्व0 श्री झौंफी राम, निवासी नाहलना, तहसील जयसिंहपुर जोकि प्रार्थी की माता है ने एक जवानी वसीयत उसके हक में की है का पंजीकरण किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित वसीयत के पंजीकरण करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति असालतन या वकालतन दिनांक 30-10-2010 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/न्यायालय में हाजिर होकर पेश कर सकता है। बाद में किसी किस्म का कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा। और नियमानुसार पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं उप-पंजीकाध्यक्ष, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

---------

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश तारीख पेशी : 30-10-2010.

श्री मनिन्दर राणा पुत्र श्री होशियार सिंह, निवासी गांव हरडौण, डाकघर तलवाड़, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थीगण। विषय.--महाल हरडौण के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम की दरुस्ती बारे।

श्री मनिन्दर राणा पुत्र श्री होशियार सिंह, निवासी गांव हरडौण, डाकघर तलवाड,़ तहसील जयसिंहपुर ने प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश करके प्रार्थना की है कि उसका नाम महाल हरडौण के राजस्व रिकार्ड में मनोज कुमार लिखा गया है जोकि गलत दर्ज हुआ है। जबकि इसका सही नाम मनिन्दर राणा है। जिसकी प्रार्थी दरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थी के नाम की दरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-10-2010 को अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में हाजिर होकर पेश कर सकता है। बाद में कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा। और नियमानुसार दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार),

तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2010/7 कार्तिक, 1932 5719 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, जुब्बल, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री कुलदीप ठाकुर पुत्र श्री सीता राम, निवासी गांव ढाडी-रावत, तहसील जुब्बल, जिला शिमला (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969. प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री गौरींका की जन्म तिथि 27-9-2006 है। लेकिन यह जन्म तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज नहीं है। इस बारे में प्रार्थी ने अपना ब्यान हल्फि प्रस्तुत किया है तथा निवेदन किया है कि उक्त तिथि का पंजीकरण सम्बन्धित ग्राम पंचायत में किया जाए। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को उपरोक्त जन्म तिथि को पंचायत अभिलेख में दर्ज करवाने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 5-11-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश करें। दीगर सूरत में एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जन्म तिथि का इन्द्राज करने बारे सम्बन्धित पंचायत को आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 1-10-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

जुब्बल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

-------- ब अदालत श्री एस0 एल0 बन्सल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश नं0 मुकद्दमा : 12/10, 13/10. तारीख दायर : 2-1-10. श्री उत्तम सिंह पुत्र श्री फिन्डू, गांव सुरु, 15/20, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी। बनाम

1. श्री बालू पुत्र श्री हिरमू, गांव सुरु, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, 2. श्री भाग सैन पुत्र श्री पुरनू, गांव सुरु, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, 3. श्री सैन राम पुत्र श्री काउडू, गांव सुरु, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, 4. श्री तेज राम पुत्र श्री रतन, गांव सुरु, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, 5. श्री सनम गुरु पुत्र श्री मोती राम, गांव सुरु, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, 6. श्री हरी सिंह पुत्र श्री हीरा नन्द, गांव सुरु, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 खाता/खतौनी नं0 21/63, ता 67 कित्ते 10, रकबा तादादी 0-17-44 है0 खणीधार व खाता/खतौनी नं0 31/137, ता 151, कित्ते 76, रकबा तादादी 01-84-91 है0 वाका चक सुरु, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)। नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थी श्री उत्तम सिंह पुत्र श्री फिन्डू, गांव सुरु, परगना 15/20, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अराजी खाता खतौनी नं0 21/63, ता 67 कित्ते 10, रकवा तादादी 0-17-44 है0 चक खणीधार व खाता/खतौनी नं0 31/137, ता 151 कित्ते 76 रकवा तादादी 01-84-91 है0 वाका चक सुरु, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के तकसीम प्रकरण इस अदालत में विचाराधीन है प्रतिवादी नं0 1 ता 6 की तामील बार-बार समन जारी करने व प्रतिवादी का सही पता न होने के उपरान्त असालतन नहीं हो पा रही है। जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। इन प्रतिवादी की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चले आ रहे हैं। अतः प्रतिवादी नं0 1 ता 6 को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 16-11-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आवें। हाजिर न आने की 5720 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2010/7 कार्तिक, 1932 सूरत में यह समझा जावेगा कि आपको इन खातों की तकसीम बारा किसी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। इसके उपरान्त कोई उजर व एतराज कावले समायत नहीं होगा।

आज दिनांक 6-10-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया। मोहर। एस0 एल0 बन्सल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत श्री एस0 एल0 बन्सल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

नं0 मुकद्दमा : 100/2010. तारीख दायर : 14-9-2010.

1. श्री जोगिन्द्र सिंह, 2. श्री दिना नाथ पुत्रान स्व0 श्री कपूर सिंह, निवासी गांव वाहली, डा0 भुट्‌टी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . वादीगण।

बनाम

1. श्रीमती लगनी देवी पत्नी श्री चन्द्र सिंह, गांव कनाहर, डा0 मधावनी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश,

2. श्री अविनाश कुमार पुत्र श्री अमर नाथ, निवासी गांव दतनगर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश,

3. श्रीमती रमीला पत्नी श्री गोविन्द सिंह, निवासी गांव भड़ासा, डा0 शमाथला, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश,

4. श्रीमती रक्षा पत्नी श्री भगवान चन्द, निवासी झारला, डा0 दलाश तहसील आनी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश,

5. श्रीमती निर्मला पत्नी श्री परस राम, निवासी डोई, डा0 नावण, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश,

शिमला, हिमाचल प्रदेश

6. श्रीमती सुषमा पत्नी श्री रमेश रोच, निवासी गांव पुरानी देवरी (भड़गांव), तहसील कुमारसैन, जिला . . प्रतिवादी। दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 खाता नं0 98 कित्ते 16 रकबा तादादी 0-86-60 है0 व खाता/खतौनी नं0 129/431 ता 433, कित्ते 3, रकबा तादादी 0-19-31 है0 वाका चक दतनगर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

वादीगण 1. श्री जोगिन्द्र सिंह, 2. श्री दिना नाथ पुत्रान स्व0 श्री कपूर सिंह, निवासी गांव वाहली, डा0 भुट्‌टी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने खाता नं0 98 व खाता नं0 129, वाका चक दतनगर की तकसीम हेतु प्रकरण प्रस्तुत किए हैं जो इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी नं0 1 ता 6 को पंजी—त डाक द्वारा समन प्रेषित किए गए परन्तु प्रतिवादी हाजिर अदालत नहीं आए। जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। इन प्रतिवादी की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चले आ रहा है। अतः प्रतिवादी नं0 1 ता 6 को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 16-11-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आवें। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जावेगा कि आपको इन खाता की तकसीम बारा किसी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। इसके उपरान्त कोई उजर व एतराज कावले समायत नहीं होगा। आज दिनांक 6-10-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। एस0 एल0 बन्सल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2010/7 कार्तिक, 1932 5721 ब अदालत श्री जी0 एस0 चोपड़ा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री जीवन सिंह पुत्र श्री बाबू राम, निवासी शिवपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम आम जनता उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री जीवन सिंह पुत्र श्री बाबू राम, निवासी शिवपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी माता श्रीमती जगीरो जिसकी मृत्यु तिथि 2-4-2001 है का नाम ग्राम पंचायत ंिशवपुर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं या अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 14-11-2010 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आ कर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे। आज दिनांक 15-10-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया। मोहर। जी0 एस0 चोपड़ा, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

पांवटा साहिब, जिला सिरमौर,

हिमाचल प्रदेश।

-------- ब अदालत श्री जी0 एस0 चोपड़ा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री मोहन सिंह पुत्र श्री जनक सिंह, निवासी पातलीयों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम आम जनता उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री मोहन सिंह पुत्र श्री जनक सिंह, निवासी पातलीयों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र उज्जवल मिन्हास जिसकी जन्म तिथि 22-9-2002 है, का नाम ग्राम पंचायत पातलीयाें के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 14-11-2010 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आ कर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे। आज दिनांक 15-10-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया। मोहर। जी0 एस0 चोपड़ा, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

पांवटा साहिब, जिला सिरमौर,

हिमाचल प्रदेश।

-------- ब अदालत श्री एस0 के0 शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री बीरबल सिंह पुत्र श्री धर्म सिंह, निवासी सिधपुरा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री बीरबल सिंह पुत्र श्री धर्म सिंह, निवासी सिधपुरा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत 5722 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2010/7 कार्तिक, 1932 प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र विनय कुमार जिसकी जन्म तिथि 14-6-2005 है, का नाम ग्राम पंचायत भगानी के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 14-11-2010 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आ कर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर विनय कुमार का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 15-10-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। एस0 के0 शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

पांवटा साहिब, जिला सिरमौर,

हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री एस0 के0 शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री भूपिन्द्र सिंह पुत्र श्री जगीर सिंह, निवासी बद्रीपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री भूपिन्द्र सिंह पुत्र श्री जगीर सिंह, निवासी बद्रीपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी पुत्री परमीन्द्र कौर जिसकी जन्म तिथि 15-1-2004 है, का नाम नगर पालिका पांवटा साहिब के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 14-11-2010 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आ कर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 15-10-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। एस0 के0 शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

पांवटा साहिब, जिला सिरमौर,

हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री एस0 के0 शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री सुखविन्द्र सिंह पुत्र श्री केहर सिंह, निवासी शिवपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री सुखविन्द्र सिंह पुत्र श्री केहर सिंह, निवासी शिवपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र मयक सैनी जिसकी जन्म तिथि 10-2-2009 है का नाम ग्राम पंचायत शिवपुर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2010/7 कार्तिक, 1932 5723 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 14-11-2010 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आ कर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर मयक सैनी का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 15-10-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। एस0 के0 शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

पांवटा साहिब, जिला सिरमौर,

हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री एस0 के0 शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री बलविन्द्र सिंह पुत्र श्री हरजीत सिंह, निवासी वार्ड नं0 4, पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री बलविन्द्र सिंह पुत्र श्री हरजीत सिंह, निवासी वार्ड नं0 4, पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पिता श्री हरजीत सिंह जिसकी मृत्यु तिथि 8-5-1986 है, को नगर पालिका पांवटा के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 14-11-2010 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आ कर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर स्व0 श्री हरजीत सिंह का नाम एवं मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 15-10-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। एस0 के0 शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

पांवटा साहिब, जिला सिरमौर,

हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री एस0 के0 शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री इमरान खान पुत्र श्री शराफत अली, निवासी मिश्रवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री इमरान खान पुत्र श्री शराफत अली, निवासी मिश्रवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी पुत्री ताहिरा जिसकी जन्म तिथि 3-8-2005 है का नाम ग्राम पंचायत मिश्रवाला के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 14-11-2010 को सुबह 10.00 बजे 5724 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2010/7 कार्तिक, 1932 इस अदालत में उपस्थित आ कर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर ताहिरा का नाम एवं जन्म तिथि 3-8-2005 को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे। आज दिनांक 15-10-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। एस0 के0 शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

-------- आबकारी एवआबकारी एवआबकारी एवआबकारी एवंंंं कराधान विभाग कराधान विभाग कराधान विभाग कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 29 अक्तूबर, 2010

ससससंंंंख्ख्ख्ख्याःइयाःइयाःइयाःईर्0र्0र्00एक्स0एन0-एफ(10)-2/2010-लएक्स0एन0-एफ(10)-2/2010-लएक्स0एन0-एफ(10)-2/2010-लएक्स0एन0-एफ(10)-2/2010-लूूूूजजजज....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्याक 9) की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-2 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं; अर्थातः--

ससससंंंंश्श्श्शााााााोेेेध्ध्ध्धनानानान

पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची-2 में प्रविष्टी संख्या 9, 11 और 13 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्‌ः--

क्रम सक्रम सक्रम सक्रम संंंंख्ख्ख्ख्या या या या माल माल माल माल कर की दरकर की दरकर की दरकर की दर 9. (क) समस्त प्रकार की अपशिष्ट सामग्री और स्क्रैप 2% (ख) अलौह धातु तथा उसके स्क्रैप 1% 11. कोरूगेटिड डिब्बे और मोनो कार्टन। 5% तथापि बागवानों, कृषकों और व्यष्टिक उपभोक्ताओंं पर कोई भी कर अधिरोपित नहीं किया जाएगा।

13. प्राधिकृत गैस वितरकों द्वारा विक्रय किए गए से भिन्न वाणिज्यिक 12% उपयोग हेतु राज्य के बाहर से आयातित एल पी जी सिलेंडर।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

__________

[Authoritative English Text of this Department Notification No. EXN-F(10)-2/2010-Loose dated 29-10-2010

as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 29th October, 2010

No. EXN-F(10)-2/2010-Loose.—The Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in her under sub-section (5) of Section 3 of the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010 (Act No. 9 of 2010) is pleased to make following amendments in Schedule-II appended to the said Act namely :—

AMMENDMENTS

Sr. No. Goods Rate of Tax
9 (a) Waste material and scraps of all types. (b) Non-Ferrous Metal including scrap thereof. 2% 1%
11. Corrugated boxes and mono cartons. However, no tax will be imposed on the Horticultrists, Agriculturists and individual consumers. 5%
13 LPG cylinders imported from outside the State for commercial use other than sold by authorized gas distributors. 12%

By order, Sd/- Principal Secretary (E&T).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 29 October 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2010-10-29.158_gazette_2010-29_10_2010/. Archive identifier in.gazette.himachal.2010-10-29.158_gazette_2010-29_10_2010.