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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 161, 02 November 2010

Published 02 November 2010

Gazette no.
161
Gazetteid
161/GAZETTE/2010-02/11/2010
Identifier
in.gazette.himachal.2010-11-02.161_gazette_2010-02_11_2010
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, ममममंगलंगलंगलंगलववववारारारार, , , , 2222 नवम्नवम्नवम्नवम्बरबरबरबर, 2010, 2010, 2010, 2010////11111111 कार्तिककार्तिककार्तिककार्तिक,,,, 1932 1932 1932 1932

हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार

स्थानीय लेखा परीक्षा विभागस्थानीय लेखा परीक्षा विभागस्थानीय लेखा परीक्षा विभागस्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 29 अक्तूबर, 2010

संख्यासंख्यासंख्यासंख्या II ((((61616161)/)/)/)/74747474-फिन-फिन-फिन-फिन (एल(एल(एल(एल0ए0)0ए0)0ए0)0ए0) खण्ड-खण्ड-खण्ड-खण्ड-VI----5140514051405140....----राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री रवि भूषण सूद, अतिरिक्त निदेशक (प्रथम श्रेणी), स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश दिनांक 31-10-2010 (अपराह्‌न) को अधिवर्षिता की आयु पूर्ण करने पर सरकारी सेवा से सेवा निवृत होंगे ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (वित्त)। 161-राजपत्र/2010-2-11-2010 (5769)5770 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2010/11 कार्तिक, 1932 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 अक्तूबर, 2010

संख्संख्संख्संख्याः एफ0डी0एस0-ए(3)2/2004याः एफ0डी0एस0-ए(3)2/2004याः एफ0डी0एस0-ए(3)2/2004याः एफ0डी0एस0-ए(3)2/2004....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत सरकार में पूर्व कृषि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) आदेश जी0एस0आर-800, तारीख 9 जनू, 1978 और उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय (नागरिक आपूर्ति और सहकारिता विभाग) आदेश एस0ओ0 681 (इर््र) और 682 (ई), तारीख 30 नवम्बर, 1974, और भारत सरकार, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी जी0एस0आर0 630 (ई), तारीख 31 अगस्त, 2001 लोक वितरण पद्धत्ति (नियंत्रण) आदेश, 2001 के उपाबन्ध के खण्ड (5) के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ0डी0एस-ए(3) 8/2002, तारीख 28-11-2003 द्वारा अधिसूचित और तारीख 3-2-2004 के राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित, हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट वस्तु (वितरण का विनियमन) आदेश, 2003 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात्‌ :-- 1111.... सं ि सं ि सं ि संक्षिप्त नाम औरक्षप्त नाम औरक्षप्त नाम औरक्षप्त नाम और प्रारम्भ प्रारम्भ प्रारम्भ प्रारम्भ....--------(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट वस्तु (वितरण का प्रारम्भ विनियमन) (तृतीय संशोधन) आदेश, 2010 है।

(2) यह राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होगा।

खण्ड 2 काखण्ड 2 काखण्ड 2 काखण्ड 2 का संशोध्संशोध्संशोध्संशोधनानानान.--(2) हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट वस्तु (वितरण का विनियमन) आदेश, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''उक्त आदेश'' कहा गया है, के खण्ड (2), के उप खण्ड (5) में स्पष्टीकरण 1 और 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :--

स्पष्टीकरण-1स्पष्टीकरण-1स्पष्टीकरण-1स्पष्टीकरण-1....--------शहरी क्षेत्रों में, उपभोक्ता कार्ड नगर निगम, नगर परिषद्‌ और नगर पंचायत के क्षेत्रों में सहायक आयुक्त, सचिव और कार्यकारी अधिकारी द्वारा, उनकी अपनी अपनी अधिकारिता में, जारी किया जाएगा और, यथास्थिति, नगर निगम, नगर परिषद्‌, और नगर पंचायत के महापौर, अध्यक्ष और प्रधान द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा। यदि निर्वाचित नगर निगम, नगर परिषद्‌ और नगर पंचायत अस्तित्व में नहीं है तो उपभोक्ता कार्ड खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी द्वारा जारी किया जाएगा, जिसे सम्बन्धित नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत किया गया हो। छावनी क्षेत्रों में, उपभोक्ता कार्ड संबद्ध निरीक्षक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले द्वारा जारी किया जाएगा।

स्पष्टीकरण-2स्पष्टीकरण-2स्पष्टीकरण-2स्पष्टीकरण-2....--------ग्रामीण क्षेत्रों में, उपभोक्ता कार्ड सम्बद्ध ग्राम पंचायत के सचिव या पंचायत सहायक द्वारा जारी किया जाएगा और संबद्ध ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा उनकी अपनी अपनी अधिकारिता में प्रति-हस्ताक्षरित किया जाएगा और यदि पंचायत अस्तित्व में नहीं है, तो उभोक्ता कार्ड इस प्रयोजन हेतु सम्बन्धित नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारी या कर्मचारियों द्वारा जारी किए जाएंगे।

खण्ड 8खण्ड 8खण्ड 8खण्ड 8 का संश् का संश् का संश् का संशाााोधनोधनोधनोधन....--------(3) उक्त आदेश के खण्ड 8 के उप खण्ड (2) में अंतिम परंतुक के पश्चात्‌ निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्‌ :--

''परंतु यह और कि यदि मामला किसी न्यायालय में लम्बित है तो प्राधिकार का निलंबन छह मास से अधिक हो सकेगा''।

खण्ड 10खण्ड 10खण्ड 10खण्ड 10 का सका सका सका संशोध्ंशोध्ंशोध्ंशोधनानानान....--------(4) उक्त आदेश के खण्ड 10 में,--

(1) उप खण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :--

''(2) विनिर्दिष्ट प्राधिकारी प्ररूप 'छ' में उपभोक्ता कार्ड जारी करने से पूर्व, आवेदक द्वारा दी गई सूचना, विशेषकर जहां उसके द्वारा प्रस्तुत प्ररूप-च में सूचीबद्ध आवेदक और अन्य सदस्य, वास्तव में उक्त प्ररूप में वर्णित पते पर वास कर रहे हैं के सत्यापन हेतु ऐसी, जांच करेगा या करवाएगा, जैसी वह उचित समझें :

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2010/11 कार्तिक, 1932 5771 परन्तु तब तक कोई उपभोक्ता कार्ड जारी नहीं किया जाएगा, जब तक आवेदक द्वारा प्ररूप 'च' में दी गई सूचना सम्बन्धित पंचायत के सचिव/पंचायत सहायक द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर में अभिलिखित प्रविष्टियों के आधार पर और स्थानीय निकायों के पार्षद/वार्ड सदस्य या कार्यकारी अधिकारी या सचिव द्वारा उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर या संबद्ध नियंत्रक द्वारा समय-समय पर प्राधिकृत किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सत्यापित न की गई हो''।

(2) उप खण्ड (5) में 'फीस' शब्दों के स्थान पर 'फीस का दो गुणा' शब्द रखे जाएंगे :

(3) उप खण्ड (15) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :--

''(15) ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी नियंत्रक से इस खण्ड में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे प्ररूपों और उपभोक्ता कार्ड की लागत के संदाय पर मुद्रित आवेदन और उपभोक्ता कार्ड प्ररूप अभिप्राप्त करेगा। इस प्रकार वसूली गई उपभोक्ता कार्ड की फीस लागत में से 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति यथास्थिति, शहरी स्थानीय निकायों या पंचायत को उपभोक्ता कार्ड तैयार करने हेतु सेवा प्रभार के रूप में की जाएगी''।

प्ररूप 'च'प्ररूप 'च'प्ररूप 'च'प्ररूप 'च' की प्रतिस्थापनकी प्रतिस्थापनकी प्रतिस्थापनकी प्रतिस्थापन....--------विद्यमान प्ररूप 'च' के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :--

प्ररूप-'च'

(खण्ड-10(1) देखें)

क्रम संख्या .............

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार ।

उपभोक्ता कार्ड हेतु आवेदनः

1. शहर/नगर/गांव/पंचायत........................................... 2 क्या नया या द्विप्रतीक है; (कारणों सहित).................................... 3. गृह स्वामी का नाम ................................................ 4. गृह का नाम, (गृह संख्या सहित)............................................. 5. आवेदक का नाम ............................पिता/पति.......................... 6. व्यवसाय और पदनाम सहित पूर्ण पता ....................................................... 7. वितरण क्षेत्र में पहुचने की तारीख/कारण ............................................... 8. समस्त स्त्रोतों से कुटुम्ब की कुल मासिक आय; (सरकारी/अर्धसरकारी विभागों/निगमों, बोर्डों इत्यादि के कर्मचारियों के लिये भत्तों सहित)........................

9. गैस कुनैक्शनः-हां/ंनहीं उपभोक्ता संख्या .......................डी.वी.सी. हां/ंनहीं 10. कुटुम्ब के सदस्यों की संख्याः, जिनके लिये उपभोक्ता कार्ड अपेक्षित हैंः--

ावेदक का नाम ओैर आवेदक क े साथ रहने वाले कुटुम्ब क े अन्य सदस्यों के नाम आवेदक के साथ सम्बन्ध व्यवसाय आयु स्थान और राज्य जहां से आये हैं, प्रस्थान की तारीख सहित।
1 2 3 4 5
2 3 4
5772 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2010/11 कार्तिक, 1932

11. मैं एतद्‌द्वारा सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि----

(क) इस प्ररूप में दी गई सूचना सत्य है,

(ख) पैरा-10 में वर्णित कोई भी व्यक्ति सेना से राशन प्राप्त नहीं कर रहा है, न ही भारत में किसी अन्य राशन कार्ड में इन व्यक्तियों के नाम दर्ज किये गये हैं ।

(ग) पैरा-10 में वर्णित कोई व्यक्ति किसी होस्टल/वोर्डिंग हाउस से नियमित आहार प्राप्त नहीं कर रहा है, न ही उनके नाम वोर्डिंग हाउस के लिये जारी किये गये राशन कार्ड में दर्ज किये गये हैं। मेरे या मेरे कुटुम्ब के सदस्यों के पास गैस कुनैक्शन संख्या............................. एक/दो सिलैण्डर का है।

(घ) पैरा-10 में वर्णित समस्त व्यक्ति वर्तमान में वस्तुतः मेरे साथ रह रहे हैं और इन व्यक्तियों के नाम भारत में कहीं भी किसी उपभोक्ता कार्ड में दर्ज नहीं हैं।

तारीख सहित आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान। 12. आवेदक कुटुम्ब का मुखिया है और मैं उसे व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, मैं एतद्‌द्वारा प्रमाणित करता हूं कि उपर्युक्त दी गई सूचना सही है।

प्रमाणन/अधिप्रमाणित करने वाले अधिकारी के पदनाम की मुद्रा सहित हस्ताक्षर।

आवेदन प्ररूप की रसीद

क्रम संख्याः ...............आवेदक का नाम ...................................

यह पावती .....................को ..............................प्रस्तुत की जायेगी जब उपभोक्ता कार्ड जारी किया जायेगा .............. .......यदि आवेदन ठीक पाया जाता है ।

तारीख ..................................प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर।

आवेदन भरने के लिये अनुदेश्आवेदन भरने के लिये अनुदेश्आवेदन भरने के लिये अनुदेश्आवेदन भरने के लिये अनुदेशााा

(1) आवेदन साफ साफ भरा जाना चाहिये। जब नये वितरण कार्ड के लिये आवेदन किया जाना है । (2) अन्य राज्य/शहर/नगर/ग्राम से आने वाले व्यक्तियों को पूर्व कार्ड जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया रद्‌दकरण/प्रवास प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए ।

(3) यदि आवेदक सरकारी कर्मचारी है, तो वह आवेदन को कार्यालय के प्रमुख द्वारा प्रमाणित करवाएगा । यदि व्यक्ति सरकारी कर्मचारी नहीं है तो वह आवेदन को निगमायुक्त या नगर में राजपत्रित अधिकारी अथवा विशेषतया या साधारणतया सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य वर्ग के व्यक्तियों से प्रामाणित करवायेगा ।

केवल कार्यालय के प्रयोग हेतु।

अधिकारी/कर्मचारी की जांच रिपोर्टः- राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2010/11 कार्तिक, 1932 5773 आवेदक द्वारा पैरा-6 में दिये गये पते पर आज जांच पड़ताल की गई थी और आवेदन प्ररूप में वर्णित तथ्य सही पाये गये।

व्यस्क बालक शिशु कुल सदस्य

जांच अधिकारी के हस्ताक्षर मुद्रा सहित (विनिर्दिष्ट प्राधिकारी)। तारीख .................................

उपभोक्ता कार्ड की कोड संख्या ...............क्रम संख्या ..........................

कार्ड बनाने वाला अधिकारी/ तारीख............ कर्मचारी (विनिर्दिष्ट प्राधिकारी)। 6666.... प्ररूप 'छ' प्ररूप 'छ' प्ररूप 'छ' प्ररूप 'छ' का प्रतिस्थापनका प्रतिस्थापनका प्रतिस्थापनका प्रतिस्थापन....--------विद्यमान प्ररूप 'छ' के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्‌ः-

प्ररूप 'छ' (खण्ड-10 (2) देखें) हिमाचल प्रदेश सरकार खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग उपभोक्ता कार्ड अनुदेश

1. कार्ड धारक के मास के दौरान विनिर्दिष्ट वस्तुओं का कोटा लेने मेंं असफल होने की दशा में कोटा व्ययगत हो जायेगा।

2. विनिर्दिष्ट वस्तुओं की मात्रा सरकार द्वारा समय-समय पर बढ़ाई/कम की जा सकेगी ।

3. उपभोक्ता कार्ड धारक अपना उपभोक्ता कार्ड उचित मूल्य की दुकान के धारक के पास नहीं रखेगा या रखने की अनुमति नहीं देगा, ऐसा करने से उसका दुरूपयोग हो सकता है।

4. उपभोक्ता कार्ड धारक विनिर्दिष्ट वस्तुओं को उसे जारी करते समय उपभोक्ता कार्ड में उसकी प्रविष्टि सुनिश्चित करेगा ।

5. कुटुम्ब के बारे में उपभोक्ता कार्ड केवल कुटुम्ब के मुखिया के नाम में जारी किया जायेगा। 6. यह सुनिश्चित किया जाये कि आवेदन में केवल कुटुम्ब के वही सदस्य वर्णित किये जायें जो वर्तमान में स्थाई रूप में उसके साथ रह रहे हों।

7. जब कार्ड धारक वितरण क्षेत्र को छोड़ते हैं तो वह कार्ड को सम्बद्ध विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के कार्यालय में जमा करेगा और नये स्थान पर कार्ड प्राप्त करने को सुकर बनाने के लिये आवश्यक अभ्यर्पण प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त करेगा।

8. विनिर्दिष्ट प्राधिकारी जिसने उपभोक्ता कार्ड जारी किया है को कुटुम्ब के सदस्यों की संख्या में बढ़ने व कम होने के बारे मेंं तुरन्त सूचित करना आवश्यक है।

9. विनिर्दिष्ट वस्तुयें लेने के लिये केवल वही व्यक्ति हकदार होगा जिसका नाम उपभोक्ता कार्ड में दर्ज किया गया है और कार्ड केवल उसमें वर्णित व्यक्तियों के लिये ही विधिमान्य है। 5774 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2010/11 कार्तिक, 1932 टिप्पणीटिप्पणीटिप्पणीटिप्पणी....--------उपर्युक्त अनुदेशों का अनुपालन उचित मूल्य की दुकान के धारक/कार्ड धारक को आवश्यक वस्तु अधिनियम और विभागीय आदेशों/नियमों के अधीन कार्रवाई के लिये उत्तरदायी बना सकेगा।

--------

हिमाचल प्रदेश सरकार खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलखाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलखाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलखाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभागे विभागे विभागे विभाग

कार्ड संख्या.........................

विनिर्दिष्ट वस्तुओं का उपभोक्ता कार्ड

1. शहर/नगर/पंचायत.................वार्ड/ग्राम का नाम.....................................

2. कोड संख्या .............क्रम संख्याः .................................................

3. कुटुम्ब के मुखिया का नाम ............................................................

4. पिता/पति ........................................................................................

5. पूरा पता ..........................................................................................

6. कुटुम्ब के सदस्यों की संख्या व्यस्क बालक शिशु कुल 7. गैस उपभोक्ता संख्याः ............................ एक सिलैण्डर/दो सिलैण्डर।

8. तारीख जिससे विनिर्दिष्ट वस्तुएं देने के लिये कार्ड विधिमान्य है।

विनिर्दिष्ट अधिकारी के हस्तास्क्षर मुद्रा के साथ।

तारीख-----------

उपभोक्ता कार्ड धारक के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान। तारीख.......................................... डिपो/उचित मूल्य की दुकान का नाम ......................................

डिपो की कोड संख्या....................कार्ड की रजिस्ट्रीकरण की संख्या ...............................

डिपो/उचित मूल्य की दुकान के धारक के हस्ताक्षर मुद्रा के साथ। कुटुम्ब के सदस्यों की विशिष्टियांः- क्रम संख्याः नाम आयु कुटुम्ब के मुखिया के साथ सम्बन्ध ............................................................................................................................................................................

कुटुम्ब के कुल सदस्यः-

विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के हस्ताक्षर मुद्रा के साथ।

तारीख ........................

विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर मुद्रा के साथ।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2010/11 कार्तिक, 1932 5775

मास चीनी गेहूं/ंआटा चावल मिट्‌टी तेल अन्य
जनवरी, 2010
फरवरी, 2010
मार्च, 2010
अपै्रल, 2010
मई, 2010
जनू, 2010
जुलाई, 2010
अगस्त, 2010
सितम्बर, 2010
अक्तूबर, 2010
नवम्बर, 2010
दिसम्बर, 2010
जनवरी, 2011
फरवरी, 2011
मार्च, 2011
अपै्रल, 2011
मई, 2011
जनू, 2011
जुलाई, 2011
अगस्त, 2011
सितम्बर, 2011
अक्तूबर, 2011
नवम्बर, 2011
दिसम्बर, 2011
मास चीनी गेहूं/आटा चावल मिट्‌टी तले अन्य
जनवरी, 2012
फरवरी, 2012
मार्च, 2012
अपै्रल, 2012
मई, 2012
जनू, 2012
जुलाई, 2012
अगस्त, 2012
सितम्बर, 2012
अक्तूबर, 2012
नवम्बर, 2012
दिसम्बर, 2012
जनवरी, 2013
फरवरी, 2013
मार्च, 2013
अपै्रल, 2013
मई, 2013
जनू, 2013
जुलाई, 2013
अगस्त, 2013
सितम्बर, 2013
अक्तूबर, 2013
नवम्बर, 2013 दिसम्बर, 2013
मास चीनी गेहूं/आटा चावल मिट्‌टी तले अन्य
जनवरी, 2014
फरवरी, 2014
मार्च, 2014
अपै्रल, 2014
मई, 2014
जनू, 2014
जुलाई, 2014
अगस्त, 2014
सितम्बर, 2014
अक्तूबर, 2014
नवम्बर, 2014
दिसम्बर, 2014
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2010/11 कार्तिक, 1932 5777

आदेश द्वारा, (प्रेम कुमार) प्रधान सचिव (खाद्य, ना0 आ0 एवं उपमोक्ता मामले।

__________

[Authoritative English text of this Department Notification No. FDS-A(3)2/2004 dated

30-10-2010 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 30th October, 2010

No. FDS-A(3)2/2004.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (Act 10 of 1955) read with the Government of India in the late Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food) Order, GSR-800, dated 9th June, 1978 and Ministry of Industries and Civil Supplies (Department of Civil Supplies and Co-operation) Order5778 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2010/11 कार्तिक, 1932 S.O. 681 (E), and 682 (E) dated 30th November, 1974, read with clause (5) of Annexure to the Public Distribution System (Control) Order, 2001 issued by the Government of India, Ministry of Consumer Affairs, New Delhi vide GSR 630 (E), dated 31st August, 2001, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following order to amend the Himachal Pradesh Specified Articles (Regulation of Distribution) Order, 2003 notified vide this Department Notification No. FDS-A (3) 8/2002 dated the 28-11-2003 and published in the Rajpatra Himachal Pradesh (extra ordinary ) dated 03-02-2004, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) This order may be called The Himachal Pradesh Specified Articles (Regulation of Distribution) (Third Amendment) Order, 2010.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of clause 2.—In the Himachal Pradesh Specified Articles (Regulation of Distribution) Order, 2003, (hereinafter referred to as the "said order"), in clause (2), in subclause (u), for Explanations-1 and II, the following shall be substituted, namely:—

Explanation-1.—In urban areas, the consumer card shall be issued by the Assistant Commissioner, Secretary and Executive Officer in the areas of Municipal Corporation, Municipal Council and Nagar Panchyat within their respective jurisdiction and shall be countersigned by the Mayor ,Chairman and President of the Municipal Corporation, Municipal Council and Nagar Panchyat ,as the case may be . In case the elected Municipal Corporation, Municipal Council and Nagar Panchyat is not in existence , the consumer card shall be issued by such officer/official of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department as may be authrised by the concerned Controller. In cantonment areas, the consumer card shall be issued by the concerned Inspector, Food Civil Supplies and Consumer Affairs.

Explanation-2.—In rural areas the consumer card shall be issued by the Secretary or Panchayat Sahayak of the concerned Gram Panchayat and countersigned by the Pradhan of the concerned Gram Panchayat in their respective jurisdiction and if the Panchayat is not in existence, the consumer cards shall be issued by the Officer or officials of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department authorized for the purpose by the concerned Controller ."

3. Amendment of clause 8.— In clause 8 of the said order, in sub –clause (2), after the last proviso, the following proviso shall be added namely:-

"Provided further that the suspension of authrorisation may exceed six months if the matter is pending in a court of Law."

4. Amendment of clause 10.—In clause 10 of the said Order;

(1) for sub-clause (2) the following shall be substituted namely;—

"(2) The specified authority shall before issuing a consumer card in Form' G' make or cause to be made such inquiry as he may deem fit, for verification of the information furnished by the applicant especially where the applicant and other members listed in Form–F submitted by him/her are physically residing at the address mentioned in the said form:

Provided that no consumer card shall be issued unless the information furnished by the applicant in Form "F" has been verified by the Secretary/Panchyatराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2010/11 कार्तिक, 1932 5779 Sahayak of the Panchyat concerned on the basis of entries recorded in Parivar Register in Rural Areas and by the Councilor /Ward member or Executive Officer or Secretary of the local bodies within their respective jurisdiction or by any officer/official authorized by the concerned Controller from time to time.";

(2) In sub-clause (5), for the words," a fee"the words."double of the fee" shall be substituted;

(3) for sub–clause (15), the following shall be substituted. namely:—

"(15). The specified authority in relation to rural area or urban area shall obtain printed application and consumer card forms from the Controller on payment of the cost of such forms and consumer card as spefified in this clause.Out of the fee cost of the consumer cards so realized, 50% shall be reimbursed to the concerned Urban Local Bodies or Panchayat, as the case may be, as service charges for preparation of the consumer cards.".

5. Substitution of Form F.—For the existing Form F the following shall be

substituted, namely:—

"FORM-F

[See clause-10(1)]

S.No. ______

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH

Application for Consumer Card:

1. City/Town/Village/Panchayat...................................................... 2. Whether new or duplicate with reasons............................................. 3. Name of house-owner ...................................................................... 4. Name of the House (with house No.)................................................. 5. Name of the applicant....................................... Father/husband.............. ....... 6. Full address with occupation & designation..................................................... 7. Date/reason of arrival of in the distribution area.............................................. 8. Total monthly income of family from all sources (with allowances for employees of the Govt./Semi-Govt. Departments/Corporations, Boards etc.) 9. Gas connections: Yes/No Consumer No....................DBC................Yes/No 10. Particulars of family members for which consumer card is required:— Name of the applicant and other Relationship Occupation Age Place and State from member of family living with the with the where came with date applicant. Applicant of departure.

1 2 3 4 5 1. 2. 3. 4.

11. I do here by solemnly affirm and state that:

(a) the information given in this form is true:

5780 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2010/11 कार्तिक, 1932

(b) Name of the persons mentioned in para-10 are in receipt of the ration from Army, neither names of these persons are entered in any consumer card in India; (c) None of the person mentioned in para-10 are in receipt of regular diet from any Hostel/ Boarding House neither their names are entered in the ration cards issued for the Boarding House. Myself or my family members have a gas connection No........... Single Double Cylinder.

(d) All the persons mentioned in para 10 are presently physically residing with me and the names of these persons are not entered in any consumer cards anywhere in India.

Signature/Thumb impression of

the applicant along with date

12. The applicant is the head of family and I know him personally;

I hereby certify that the information given above is correct.

Signature of the Certifying/

attesting Officer alongwith

designation with seal.

Receipt of the application form

Serial No.................................... Name of the applicant .........................................

This acknowledgment should be produced on................................................................... at……………........................when consumer card will be issued if the application is found in order.

Signature of receipt.

Date ..............................

Instruction for filling in the application

(i) The application should be filled in neatly while applying for a new distribution card. (ii) The persons coming from other state/city/town/village, should attach cancellation/ migration certificate issued by the previous card issuing authority.

(iii) If the applicant is a Government servant, he should get the application certified by the Head of the office. If the person is not a Government servant, he should get his application attested by a Municipal Commissioner or a Gazetted Officer in the town or any other class of persons specially or generally authorized by the Government.

FOR OFFICE USE ONLY

Enquiry report of the officer/official:—

Enquiry was conducted on the address given by the applicant in para-6 today and the facts mentioned in the application form have been found to be correct.

Adults Children Infants Total Members

Signature of the Enquiry Officer with Seal.

(Specified Authority).

Dated ...................................

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2010/11 कार्तिक, 1932 5781

Code No. of the Consumer Card.................................... Serial No ............................

Signature of card preparing Officer/

Official. (Specified

Authority)".

Dated......................................

6. Substitution of Form G.—For the existing Form G the following shall be substituted, namely:-

"FORM- G

[See clause-10(2)]

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

CONSUMER CARD

INSTRUCTIONS

1. In case the Card holder fails to draw quota of specified articles during the month, the same shall stand lapsed. 2. The quantum of specified articles can be enhanced, reduced by the Government from time to time. 3. The Consumer Card holder shall not keep or allow to keep his consumer card with the fair price shop holder, as, by doing so the same can be misused. 4. The Consumer Card holder shall ensure the entry of the specified articles in the consumer card at the time of issue of the same. 5. The Consumer card in respect of a family shall be issued in the name of head of the family only. 6. It may be ensured that only those members of family are mentioned in the application form who are living presently/permanently with him. 7. When a card holder leaves the distribution area he/ she shall deposit the card in the office of the specified authority concerned and to obtain necessary surrender certificate to facilitate issuance of card at the new place. 8. It is necessary to intimate about the increase or decrease in the number of family members at once to the specified authority who has issued the Consumer Card. 9. The only person whose name is entered in the consumer card is entitled to draw the specified articles and the card is valid only for the persons mentioned therein.

Note.—Non-compliance of the above instructions may rendered the fair price shop holder/card holder liable for action under the Essential Commodities Act and Departmental Orders/ Rules;

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

Card No...................................

Specified Articles Consumer Card

City/Town/Panchayat ..........................................................................................................

5782 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2010/11 कार्तिक, 1932

1. Ward/Name of the village.................................................................................. 2. Code No................................................... Serial No. ......................................... 3. Name of the Head of the family ........................................................................ 4. Father/Husband ................................................................................................ 5. Full address ........................................................................................................ .............................................................................................................................. 6. ..............................................................................................................................

Number of family Adults Children Infants Total members -------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Gas Consumer No...................... Single/Double Cylinder. 8. Date from which the card is valid for drawing specified articles.

Signature of the Specified Authority with seal.

Signature or Thumb

Impression of

Consumer cardholder.

Dated...................................

Name of the Depot/Fair Price Shop ....................................................................... Code No. of the Depot ............................................................................................. Registration No. of Card ..........................................................................................

Signature with seal of the Depot /

Fair Price Shop holder.

Particulars of Family members:— Sl. No. Name Age Relationship with the head of family Total family members:—

Signature with seal of Specified Authority

Dated............................................

Countersigned by

Specified Authority with Seal

M onth Sugar Wheat/ Rice Kerosene Others Atta Oil January, 2010
February, 2010
March, 2010
April, 2010
May, 2010
June, 2010
July, 2010
August, 2010
September, 2010
October, 2010
November, 2010
December, 2010
January, 2011
February, 2011
March, 2011
April, 2011
May, 2011
June, 2011
July, 2011
August, 2011
September, 2011
October, 2011
N ovember, 2011
December, 2011
January, 2012
February, 2012
March, 2012
April, 2012
May, 2012
June, 2012
July, 2012
August, 2012
September, 2012
October, 2012
November, 2012
December, 2012
January, 2013
February, 2013
March, 2013
April, 2013
May, 2013
June, 2013
July, 2013
August, 2013
September, 2013
October, 2013
November, 2013
December, 2013
January, 2014
February, 2014
March, 2014
April, 2014
May, 2014
June,
2014
July, 2014
August, 2014
September, 2014
October, 2014
November, 2014
December, 2014".
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2010/11 कार्तिक, 1932 5783 5784 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2010/11 कार्तिक, 1932 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2010/11 कार्तिक, 1932 5785

By order, PREM KUMAR, Pr. Secretary (FCS&CA).

_______

ब अदालत श्री सी0 आर0 आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश तेनजिन जोम्पा पुत्री श्री थेन्कर पेम्पा, निवासी वार्ड नं0 7, गोम्पा रोड़ मनाली, डाकघर व तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रकाशन इश्तहार बावत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

तेनजिन जोम्पा पुत्री श्री थेन्कर पेम्पा, निवासी वार्ड नं0 7, गोम्पा रोड़ मनाली, डाकघर व तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि तेनजिन जोम्पा का दिनांक 6-8-1980 को जन्म हआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि नगर परिषद मनाली के रिकार्ड में दर्ज न की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाए जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को सुषमा देवी की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 27-11-2010 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-10-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

सी0 आर0 आजाद,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत श्री सी0 आर0 आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री मंगल सैन पुत्र श्री धर्म सिंह, निवासी वार्ड नं0 4, डाकघर मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम5786 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2010/11 कार्तिक, 1932

आम जनता

विषय.--प्रकाशन इश्तहार बावत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री मंगल सैन पुत्र श्री धर्म सिंह, निवासी वार्ड नं0 4, डाकघर मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र का दिनांक 05-05-2008 को जन्म हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि नगर परिषद मनाली के रिकार्ड में दर्ज न की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाए जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को आदित्य की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 27-11-2010 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-10-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

सी0 आर0 आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत श्री ओम चन्द शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश

श्री टशी राम पुत्र श्री राम नाथ, गांव शेलिंग, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए ग्राम पंचायत चिमरट में नाम दरुस्ती करवाने हेतु।

श्री टशी राम पुत्र श्री राम नाथ, गांव शेलिंग, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख किया है कि प्रार्थी का नाम रैवेन्यू कागजात माल में टशी राम लिखा गया है और ग्राम पंचायत चिमरट के परिवार रजिस्टर में मेरा नाम नवांग राम लिखा गया है। प्रार्थी अनपढ़ व देहाती आदमी होने व कान से कम सुनने की वजह से ग्राम पंचायत चिमरट के परिवार रजिस्टर में अपना नाम गलत दर्ज करा चुका है। प्रार्थी अपने घर एवं समाज में टशी राम के नाम से जाना व पुकारा जाता है। अब प्रार्थी ग्राम पंचायत चिमरट के पैदाइश एवं परिवार रजिस्टर में अपना नाम टशी राम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत चिमरट में नाम दरुस्ती करवाने में कोई एतराज हो तो इस अदालत में दिनांक 15-11-2010 को असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र उपरोक्त प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत चिमरट के पैदाइश एवं परिवार रजिस्टर में नाम दरुस्ती करवाने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 16-10-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

ओम चन्द शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2010/11 कार्तिक, 1932 5787 ब अदालत श्री ओम चन्द शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश

श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री राम लाल, गांव करपट, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए ग्राम पंचायत चिमरट में नाम दरुस्ती करवाने हेतु।

श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री राम लाल, गांव करपट, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख किया है कि प्रार्थी का नाम रैवेन्यू कागजात में राजेन्द्र सिंह लिखा गया है और ग्राम पंचायत चिमरट के परिवार रजिस्टर में मेरा नाम पप्पू लिखा गया है। प्रार्थी के पिता अनपढ़ व देहाती आदमी होने से जब मैं पैदा हुआ तो ग्राम पंचायत चिमरट के परिवार रजिस्टर में पप्पू नाम लिखा दिया है। प्रार्थी अपने घर एवं समाज में राजेन्द्र सिंह के नाम से जाना व पुकारा जाता है। अब प्रार्थी ग्राम पंचायत चिमरट के पैदाइश एवं परिवार रजिस्टर में अपना नाम राजेन्द्र सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत चिमरट में नाम दरुस्ती करवाने में कोई एतराज हो तो इस अदालत में दिनांक 15-11-2010 को असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र उपरोक्त प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत चिमरट के पैदाइश एवं परिवार रजिस्टर में नाम दरुस्ती करवाने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 16-10-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

ओम चन्द शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत श्री ओम चन्द शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश

श्री सतीश पुत्र श्री भीमू, गांव सिन्धवाडी, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए ग्राम पंचायत थिरोट के पैदाईश तथा परिवार रजिस्टर में नाम दरुस्ती करवाने हेतु। श्री सतीश पुत्र श्री भीमू, गांव सिन्धवाडी, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख किया है कि प्रार्थी को अपनी पत्नी बिमला से एक संतान पुत्री कल्पना दिनांक 21-9-2005 को पैदा हुई जो प्रार्थी की पहली संतान है जो जीवित व हयात है प्रार्थी ब्यान करता है कि उसकी पुत्री कल्पना अक्सर बीमार रहती है वेद व ज्योतिषों 5788 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2010/11 कार्तिक, 1932 के मुताबिक नामकरण गलत हुआ है जिस कारण ग्राम पंचायत थिरोट के पैदाईश एवं परिवार रजिस्टर में कल्पना नाम काट कर अक्षि नाम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी की संतान का नाम ग्राम पंचायत थिरोट में नाम दरुस्ती करवाने में कोई एतराज हो तो इस अदालत में दिनांक 15-11-2010 तक असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र उपरोक्त प्रार्थी की संतान का नाम ग्राम पंचायत थिरोट के परिवार रजिस्टर में दरुस्ती करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 16-10-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

ओम चन्द शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत श्री पी0 एस0 नेगी, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश नं0 मुकद्दमा तारीख दायर 22/10 21-10-2010 श्री मस्त राम, पुत्र श्री फिफडू राम, निवासी ग्राम दोफदा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

..प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

..प्रतिवादी। दरख्वास्त दरूस्ती नाम खाता/खतौनी नं0 96/265 ता 273 वाका चक शाह, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता :

यह दरख्वास्त हमारे समक्ष प्रार्थी श्री मस्त राम पुत्र श्री फिफडू राम, निवासी ग्राम दोफदा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आश्य के साथ प्रस्तुत की है कि उसका नाम जमाबन्दी वर्ष 2004-05 के खाता/खतौनी नं0 96/265 ता 273 वाका चक शाह, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला के खाना मालिक में मिसू दर्ज किया गया है जो सही नहीं है। प्रार्थी अपना नाम मिसू के स्थान पर मस्त राम उर्फ मिसू दर्ज/दरूस्त करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि मस्त राम उर्फ मिसू जिसका नाम राजस्व अभिलेख में मिसू है के स्थान पर मस्त राम उर्फ मिसू दर्ज करने बारा किसी का किसी प्रकार का उजर व ऐतराज हो तो वह दिनांक 20-11-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व ऐतराज पेश कर सकता है। अन्यथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 21-10-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2010/11 कार्तिक, 1932 5789 आबकारी एवं कराधान विभागआबकारी एवं कराधान विभागआबकारी एवं कराधान विभागआबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 1 नवम्बर, 2010

संख्याःई0एक्स0एन0-एफ(6)2/2004संख्याःई0एक्स0एन0-एफ(6)2/2004संख्याःई0एक्स0एन0-एफ(6)2/2004संख्याःई0एक्स0एन0-एफ(6)2/2004....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कातिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार की अधिसूचना संख्याःई0एक्स0एन0-एफ(15)1/92 तारीख 29 जून, 1993 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र हिमचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 20 अगस्त, 1993 को प्रकाशित दि हिमाचल प्रदेश टैकसेशॅन (ऑन सॅःटॅन गुड्‌स केरिड बाइ रोड़) रुल्ज़, 1993 का, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए और संशोधन करने हेतु, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्‌ः-- 1111.... ससससंक्षिप्त नामंक्षिप्त नामंक्षिप्त नामंक्षिप्त नाम....--------इन नियमों का संक्षिप्त नाम दि हिमाचल प्रदेश टैकसेशॅन (ऑन सॅःटन गुड्‌ज़ कैेरिड बाइ रोड़) अमैन्डमैंट रुल्ज़, 2010है ।

2222.... नियम 4-ए कानियम 4-ए कानियम 4-ए कानियम 4-ए का संसंसंसंश्श्श्शोधनाोधनाोधनाोधन....--------दि हिमाचल प्रदेश टैकसेशॅन (ऑन सॅःटॅन गुड्‌स केरिड बाई रोड़) रुल्ज़, 1993 के नियम 4-ए के उप-नियम (1) में, "selling'' शब्द के पश्चात्‌ और "or causing" शब्द से पूर्व "or purchasing" शब्द, "dispatch" शब्द के पश्चात्‌ और "or authorising" शब्दों से पूर्व "or receipt" शब्द, और "premises" शब्द के पश्चात्‌ तथा "वित्त" शब्द से पूर्व "or otherwise" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

___________

[Authoritative English text of the department notification No. EXN-F (6)2/2004 dated 1-11-

2010 as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India) Govt. of H.P.].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla 2, the 1st November, 2010

No. EXN-F(6)2/2004.—In exercise of the powers conferred under section 17 of the Himachal Pradesh Taxation (On Certain Goods Carried by Road) Act, 1999 (Act No. 16 of 1999) the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Rules, 1993 notified vide Government notification No. EXN-F (15) 1/92, dated 29th June, 1993 and published in Rajpatra (Extra Ordinary) on 20th August, 1993 for carrying out the purpose of the said Act, namely:—

1. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Taxation (On Certain Goods Carried by Road) Amendment Rules, 2010.

2. Amendment of rule 4-A.—In rule 4-A of the Himachal Pradesh Taxation (On Certain Goods Carried by Road) Rules, 1993 in sub-rule (1) after the word "selling" and before the words "or causing" the words "or purchasing", after the word "dispatch" and before the words "or authorising" the words "or receipt"' and after the word "premises" and before the word "for" the words "or otherwise" shall be inserted.

By order, Sd/- Principal Secretary (E &T).

5790 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2010/11 कार्तिक, 1932

आबकारी एवं कराधान विभागआबकारी एवं कराधान विभागआबकारी एवं कराधान विभागआबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 1 नवम्बर, 2010

संख्याःई0एक्स0एन0-एफ(6)2/2004-पीसंख्याःई0एक्स0एन0-एफ(6)2/2004-पीसंख्याःई0एक्स0एन0-एफ(6)2/2004-पीसंख्याःई0एक्स0एन0-एफ(6)2/2004-पी....एफएफएफएफ.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्यांक 15) की धारा 22 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार की अधिसूचना संख्याःआर-102-23/53, तारीख 5 अप्रैल, 1957 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र हिमचल प्रदेश मेें प्रकाशित दि हिमाचल प्रदेश पैस्‌इनजॅरज एण्ड गुडज़ टैकसेशॅन रुल्स, 1957 का उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ः--

1111.... संक्षिप्त नामसंक्षिप्त नामसंक्षिप्त नामसंक्षिप्त नाम....--------इन नियमों का संक्षिप्त नाम दि हिमाचल प्रदेश पैस्‌इनजॅरज एण्ड गुडज़ टैकसेशॅन (अमैन्डमैंट) रुल्ज़, 2010 है।

2222.... नियम 9-डी का नियम 9-डी का नियम 9-डी का नियम 9-डी का संसंसंसंश्श्श्शोधनाोधनाोधनाोधन....--------दि हिमाचल प्रदेश पैस्‌इनजॅरज एण्ड गुडज़ टैकसेशॅन रुल्स, 1957 के नियम 9-डी के उप-नियम (1) में, "causing or authorizing to cause dispatch for transport" शब्दाें के स्थान पर "causing or purchasing or authorizing to cause despatch or receipt for transport" शब्द रखे जाएंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

_________

[Authoritative English text of the department notification No. EXN-F(C)2/2004-PF, dated

1-11-2010 as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India) Govt. of H.P.].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st November, 2010

No. EXN-F2/2004-PF.—In exercise of the powers conferred under section 22 of the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955 (Act No. 15 of 1955) the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Rules, 1957, notified vide Government notification No. R-102- 23/53, dated 5th April, 1957 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh for carrying out the purpose of the said Act, namely:—

1. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation (Amendment) Rules, 2010.

2. Amendment of rule 9-D.—In rule 9-D of the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Rules, 1957, in sub-rule (i), for the words "causing or authorizing to cause despatch for transport" the words "causing or purchasing or authorizing to cause despatch or receipt for transport" shall be substituted.

By order, Sd/- Principal Secretary (E &T).

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2010/11 कार्तिक, 1932 5791 लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 2 नवम्बर, 2010

ससससं0ं0ं0ं0 पी0बी0डव्ल्य0ू पी0बी0डव्ल्य0ू पी0बी0डव्ल्य0ू पी0बी0डव्ल्य0ू;बी0एफ(5)73/2009;बी0एफ(5)73/2009;बी0एफ(5)73/2009;बी0एफ(5)73/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव कशैणी, उप तहसील टिक्कर, जिला शिमला में बेधार-थाना-टिक्कर सडक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव 'एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है। 2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग (शिमला क्षेत्र) शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (शिमला क्षेत्र) शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला उप तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (है0) में शिमला टिक्कर कशैणी

1172/1 0-05-80

1157/1 0-01-08

1158/1 0-05-26

1155/1/1 0-00-64

913/1 0-03-70

915/1 0-04-30

916/1 0-00-90

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525/1 0-00-855792 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2010/11 कार्तिक, 1932 558/1 0-03-70

505/1 0-07-84

504/1 0-00-41 कुल किता 18 0-61-07

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 02 November 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2010-11-02.161_gazette_2010-02_11_2010/. Archive identifier in.gazette.himachal.2010-11-02.161_gazette_2010-02_11_2010.