राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, मंगलमंगलमंगलमंगलववववारारारार, , , , 9999 नवम्नवम्नवम्नवम्बरबरबरबर, 2010, 2010, 2010, 2010////18181818 कार्तिककार्तिककार्तिककार्तिक,,,, 1932 1932 1932 1932
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT (B) DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 4th November, 2010
No. SJE-E(2)-12/2006-I.—Whereas, the H.P. State Commission for Backward Classes was established by the State Government, vide notification No. Kalyan-ch (10)-6/90-III, dated 30-09- 993, in pursuance of Supreme Court judgment in Writ Petition No.930 of 1990 titled "Indira Sawhney versus Union of India";
164-राजपत्र/2010-9-11-2010 (5817)5818 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 नवम्बर, 2010/18 कार्तिक, 1932 And whereas, the H.P. State Commission for Backward Classes during the year, 1993-94 conducted a survey for collection of data of population of various castes, communities and classes Panchayat wise, in respect of 69 Blocks which were in existence in the year 1994 for its use in connection with the inclusion, over-inclusion and exclusion of Other Backward Classes from the State list as notified by the State Government.
And whereas, after the year, 1994 from time to time, some castes, communities and classes were deleted from the list of the Backward Classes and some castes, communities and classes were added therein and the number of Blocks have also been increased from 69 to 77 till date;
NOW the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the details of District wise, Block wise and Gram Panchayat wise population of Backward Classes based on the survey conducted by the H. P. State Commission for Backward Classes as per Annexure-'A', 'B' and 'C' respectively for information of general public through publication in the Gazette of the State Government.
By order, SAROJINI G. THAKUR, Additional Chief Secretary (SJ&E).
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Annexure-'A'
| Sr. No. | District | B.C. | Total |
| 1. | Bilaspur | 20305 | 310373 |
| 2. | Chamba | 12384 | 392048 |
| 3. | Hamirpur | 70216 | 439000 |
| 4. | Kangra | 474789 | 1283285 |
| 5. | Kullu | 7791 | 303574 |
| 6. Mandi | 51314 | 807903 | |
| 7. | Shimla | 22746 | 532771 |
| 8. | Sirmour | 63659 | 353959 |
| 9. | Solan | 23320 | 334496 |
| 10. | Una | 137993 | 420525 |
| T otal | 884517 | 5177934 |
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 3 नवम्बर, 2010
संख्या एचएफडब्ल्यू-बी (जी)3-1/84-संख्या एचएफडब्ल्यू-बी (जी)3-1/84-संख्या एचएफडब्ल्यू-बी (जी)3-1/84-संख्या एचएफडब्ल्यू-बी (जी)3-1/84-III....--------इस विभाग के पत्र समसंख्यक दिनाकं 7-2-1991 व 20-11-2009 का अधिक्रमण करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, प्रदेश में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानो में विभिन्न रोगी कल्याण समितियों के माध्यम से दवाईयां व अन्य सामग्री खरीदने, रखने व बेचने बारे निम्नलिखित नीति अधिसूचित करते हैं :-
1111.... उद््देश्य :उद््देश्य :उद््देश्य :उद््देश्य :
प्रदेश में सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में दवाईयां खरीदने व उन्हें मरीजों को उपलब्ध करवाने की वर्तमान व्यवस्था का मूल्यांकन करने पर पाया गया है कि इससे गरीव मरीजों को आवश्यकतानुसार सस्ती दवाईयां नहीं मिल पाती तथा सरकारी क्रम हमेशा उपयुक्त मात्रा, दर व आवश्यकतानुसार नहीं हो पाता। अतः हमें ऐसी व्यवस्था की आवश्यक्ता है जिसमें सभी पक्षों को अपना काम दक्षता व बहेतरी से करने के सही व सकारात्मक प्रेरक हों जिससे कि.-
1.1 गुणवत्ता पूर्ण दवाओं की खरीद सबसे अधिक ठीक कीमत पर हो पाए। 1.2 दवाओं की आपूर्ति मांग के अनूरूप हो। 1.3 दवाओं की आपूर्ति, उचित जांच के साथ, समय पर हो। 1.4 चिकित्सक सरकार द्वारा खरीदी गई दवाओं को ही पर्ची पर लिखे। 1.5 यह दवायें उपयुक्त मात्रा में हर समय चिकित्सा संस्थाओं में उपलब्ध हों । 1.6 पूरी प्रक्रिया का लाभ गरीब मरीजों को मिले व उन्हें बाजार से महंगी दरों पर दवायें खरीदने की आवश्यकता न हो ।
2222.... नई व्यवस्था नई व्यवस्था नई व्यवस्था नई व्यवस्था इस प्रकार होगइस प्रकार होगइस प्रकार होगइस प्रकार होगीीीी :ःःः
2.1 दवाओं की खरीद रोगी कल्याण समिति के स्तर पर की जायेगी। इसके लिये उपलब्ध बजट को प्रतिवर्ष न्यायपूर्ण व पूर्व निर्धारित मानदण्डों के आधार पर विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में बांटा जायगा। रोगी कल्याण समितियां उपलब्ध बजट व आवश्यकता के अनुसार सरकार द्वारा प्रदेश स्तर पर स्वीकृत दर निविदा (Rate Contract) के आधार पर विभिन्न मन्जूर शुदा स्रोतों से खरीद करेंगी ।
2.2 कम मांग वाली रोगी कल्याण समितियों की मांग एकत्र करके एक साथ खण्ड स्तर पर आपूर्ति के आदेश जायेंगे। यह प्रक्रिया तब तक अपनाई जायेगी जब तक कि प्रत्येक रोगी कल्याण समिति अपने स्तर पर इस प्रक्रिया को लागू करने में सक्षम नहीं हो जाती । बडी़ रोगी कल्याण समितियां अपने स्तर पर सीधे आपूर्ति के आदेश दंगी । इस प्रक्रिया से रोगी कल्याण समिति के स्तर पर जिम्मेवारी व जवाबदेही तय होगी। हर संस्था अपनी जरूरत के आधार पर दवाओं की खरीद करेगी तथा उसका पूरा रिकार्ड रखेगी । इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी स्वास्थ्य संस्था यह नहीं कह पायेगी कि हमें बिना मांगे दवाओं की आपूूर्ति की गई या मांग के अनुसार आपूर्ति नहीं की गई या फिर आवश्यकता से कम की गई है। इस प्रक्रिया को अपनाने से हर संस्था अपनी आवश्यकता अनुरूप दवाओं की खरीद करेगेी ।
2.3 जनेरिक दवाओं व अस्पताल में प्रयुक्त होने वाली दवाईयों की सूची स्वास्थ्य निदेशालय के स्तर पर बनाई जायेगी तथा निविदाएं हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से मंगवाई जायेगी। निविदा की शर्तें ऐसी होंगी कि गुणवत्ता पूर्ण दवाईयां व अन्य सामग्री सबसे उपयुक्त दरों पर खरीदी जा सके ।
2.4 रेट कान्ट्रेक्ट के द्वारा प्रदेश में प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थानों के स्तर के औषधियों की आपूर्ति जिला खण्ड स्तर पर हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा की जायेगी ।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 नवम्बर, 2010/18 कार्तिक, 1932 5881 3. हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम आपूर्ति करने वाले दवा व अन्य सामग्री के निर्माताओं के स्टोर में ही आपूर्ति से पहले रैंडम सैम्पल तकनीक के माध्यम से दवाओं व अन्य सामग्री के नमूने लेना सुनिश्चित करेगा तथा उनकी समयानुसार जांच एवं आपूर्ति सूनिश्चित करेगा। इस कार्य के लिये निगम को कुल राशि का 4 प्रतिशत कमीश्न देय होगा। विभिन्न रोगी कल्याण समितियां हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से आपूर्ति आदेश देगी और इसका अग्रिम भुगतान निगम को करेगी। निगम की जिम्मेवारी स्पष्ट रूप से सैम्पल लेने, दवाओं व सामग्री की जांच करवाने, समय पर दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये तय कर देने से तथा रोगी कल्याण समितियों द्वारा निगम को अग्रिम भुगतान सुनिश्चित करने से वर्तमान व्यवस्था की कमियों को दूर किया जा सकेगा ।
4. रोगी कल्याण समिमियों के द्वारा Grant-in-Aid व अपने बजट से निर्धारित राशि से खरीदी गई दवाईयां निशुःल्क उपलब्ध करवाई जायेगी व डिजीज पैट्रन, बजट की उपलब्धता तथा वास्तविक आवश्यकता के आकलन पर आधारित होगी जो की सम्बन्धित संस्थान के चिकित्सकों की सिफारिश पर रोगी कल्याण समिति के द्वारा तय की जायेगी । सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सक वही दवाई लिखेंगे जो कि रोगी कल्याण समितियों द्वारा तय मांग पत्र के आधार पर क्रय की गई हो । गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के रोगियों, दर्घटनाग्रस्त रोगियों, आपातकालीन रोगियों तथा ऐसे रोगी जिनके साथ कोई अटेंडेंट न हो इन सभी रोगियों को औषधियां सरकार की नीति के अनुसार प्रदान की जायेगी । इसके अतिरिक्त विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसे क्षय रोगी, कुष्ठ रोग, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ए.आर.वी., ए.आर.टी.आइर्. डी.एस.पी., मलेरिया इत्यादि को भी दवाईयां सरकार की नीति के अनुसार उपलब्ध करवाई जाएगी ।
5. सभी रोगी कल्याण समितियों को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित जन औषधि योजना को अपनाने का विकल्प भी खुला होगा। हर रोगी कल्याण समिति को योजना में भाग लेने हेतु सम्बन्धित भारत सरकार के उपक्रम से करार (Agreement) करने का अधिकार होगा ।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (स्वास्थ्य)।
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HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 3rd November, 2010
No. HFW-B ( C) 1-4/2001/loose.— The Governor, Himachal Pradesh is pleased to notifiy the following new purchase policy for purchase of various electronics/non-electronics equipments, chemicals and linen articles etc. in Health, Medical Education , Ayurveda and Dental Department in the State:-
1. All the electronics/non-electronics equipments, chemicals and linen articles etc. will be procured through one Corporation as a Nodal Corporation for one group of items which are excluded by the Controller of Stores or for which NOC is obtained from Controller of Stores.
2. There shall be a State Level Equipment Purchase Committee to over-see the entire tender process and approval of rates and also the matters related to the procurement system on the analogy of State Level Drug Purchase Committee. The composition of this Committee will be as under:-
5882 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 नवम्बर, 2010/18 कार्तिक, 1932| 1. | Principal Secretary (Health) to the govt.of H.P. | Chairman |
| 2. | Special/Addl. Secretary (Health) to the govt.of H.P. | Member |
| 3. | Representative of Pr.Secretary (Finance) | Member |
| 4. | M.D.HPSCSC | Member |
| 5. | M.D. H.P.SEDC. | Member-Secretary for Electronics equips. |
| 6. | M.D. HPGIC | Member-Secretary for Non-Electronics quips. |
| 7. | Director Health Services. | Member |
| 8. | Director Medical Education | Member |
| 9. | Director Dental Health Services. | Member. |
| 10. | Director Ayurveda. | Member |
| 11. | Principal, IGMC, Shimla. | Member |
| 12. | Controller of Store or his representative. | Member |
| 13. | Director, IT | Member |
3. The State Level Equipment Purchase Committee shall be assisted by a Technical Committee to recommend the tenders, recommend the specifications and help the State Level Equipment Purchase Committee in other connected matters. The composition of this Committee will be as under:-
| 1. | Director Health Services. H.P. | Chairman |
| 2. | Director Medical Education | Member |
| 3. | Director Dental Health Services. | Member |
| 4. | Director Ayurveda. | Member |
| 5. | Medical Supdt. IGMC & Tanda. | Member |
| 6. | Joint/Deputy Director Health Services. | Member-Secretary |
| 7. | Medical Supdt. of DDU Hospital. | Member |
| 8. | HOD of allied related Department ( if needed). | Member |
| 9. | Any other professional expert (to be nominated by the Chairman). | Member |
| 10. | Dy.Controller ( F&A) Directorate of Health Services. | Member |
| 11. | M.D.HPSEDC or his nominee | Member |
| 12. | MD, HP GIC or his nominee | Member |
| 13. | MD, HPSCSC or his nominee | Member |
| 14. | Director (IT) or his representative. | Member. |
4. The State Level Equipment Purchase Committee and the Technical Committee will follow all the instructions/guidelines of State Government while finalizing specifications and ensure quality and prescribed standards.
5. The concerned nodal agency will invite tenders after following purchase procedure as per guidelines of State Government.
6. The Nodal Corporation will be paid 4% processing fee/service charges.
7. The concerned Department shall be under obligation to purchase the items from this rate contract except in special circumstances after approval of the Government like non- supply of equipments etc. 8. The procurement of equipments by Ayurveda Department shall also be done by adopting the same system.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 नवम्बर, 2010/18 कार्तिक, 1932 58839. The Purchase of specialised equipments like CT Scan, MRI, Cath Lab etc. as decided by the Department can be done by floating separate tender.
10. Nodal Agency for the procurement of various types of equipments and materials excluding those for which the rates are being finalised by the Controller of Stores will be as under:-
(i) Electronic medical equipments –HPSEDC (ii) Medical equipments, the rates of which have been or are being finalised by the HPSCSC at present.
(iii) Balance Non-electronic equipments including Tools and surgical equipments, linens etc. - HPGIC
11. Comprehensive Maintenance Contract shall also be included in the procurement system.
By order, Sd/- Pr. Secretary (Health).
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बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 03 नवम्बर, 2010
संख्या विद्युत-छः संख्या विद्युत-छः संख्या विद्युत-छः संख्या विद्युत-छः ((((5555))))-26/2010-26/2010-26/2010-26/2010....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश ऊर्जा संचार निगम लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल लाहल, तहसील भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में 220/33 के0वी0 उप-केन्द्र के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक आपेक्षित है अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-ए के उपबन्ध इस मामले मे लागू नही होंगे।
5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा संचार निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता हैं।5884 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 नवम्बर, 2010/18 कार्तिक, 1932 विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील ग्राम खसरा नं0 रकबा (बीधो में) चम्बा भरमौर लाहल 354 0-10-00 357 0-07-00 358 0-02-00 359 0-05-00 360 0-03-00 361 0-02-00 362 0-02-00 363 0-03-00 370 0-04-00 371 0-02-00 372 0-05-00 373 0-11-00 374 0-03-00 375 0-03-00 376 0-04-00 379 0-13-00 380 0-07-00 381 0-08-00 382 0-03-00 383 0-09-00 384 0-19-00 385 0-11-00 386 0-10-00 387 0-12-00 388 0-08-00 389 0-03-00 390 0-06-00 391 0-06-00 392 0-02-00 393 0-02-00 394 0-03-00 395 0-04-00 396 0-07-00 397 0-03-00 398 0-04-00 399 0-05-00 400 0-03-00 401 0-14-00 402 0-02-00 403 0-00-09 404 0-04-00 405 0-04-00 406 0-04-00 407 1-08-00 408 0-02-00 409 0-02-00 410 0-04-00 416 0-04-00 417 0-13-00राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 नवम्बर, 2010/18 कार्तिक, 1932 5885 418 0-15-00 419 0-02-00 420 0-04-00 421 0-07-00 422 0-09-00 423 0-11-00 424 0-09-00 425 0-07-00 426 0-08-00 427 0-12-00 428 0-12-00 429 0-03-00 430 0-04-00 431 0-07-00 432 0-15-00 433 0-11-00 434 0-02-00 435 0-02-00 436 0-03-00 437 0-04-00 438 0-04-00 439 0-05-00 440 0-06-00 441 0-06-00 442 0-02-00 443 0-02-00 444 0-02-00 445 0-12-00 446 0-08-00 447 0-12-00 448 0-13-00 449 0-05-00 450 0-04-00 451 0-05-00 452 0-07-00 453 0-07-00 454 0-04-00 455 0-03-00 456 0-05-00 457 0-06-00 458 0-07-00 459 0-04-00 460 0-03-00 461 1-02-00 462 0-05-00 463 0-03-00 464 0-04-00 465 0-04-00 466 0-04-00 467 0-04-00 468 0-04-00 469 0-14-005886 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 नवम्बर, 2010/18 कार्तिक, 1932 470 0-13-00
471 0-04-00
472 0-03-00
473 0-07-00
474 0-03-00
475 0-08-00
476 0-05-00
477 0-08-00
478 0-08-00
479 0-02-00
480 0-04-00
481 0-02-00
482 0-08-00
483 0-07-00
484 0-09-00
485 0-08-00
486 0-12-00
487 0-08-00
488 0-06-00
489 0-03-00
490 0-02-00
491 0-03-00
492 0-02-00
493 0-10-00
494 0-06-00
495 0-07-00
496 0-06-00
497 0-04-00
498 0-04-00
499 0-01-00
500 0-03-00
501 0-03-00
502 0-03-00
503 0-18-00
504 0-10-00
505 0-07-00
506 0-05-00
510 0-08-00
511 0-07-00
512 0-08-00
513 0-05-00
514 0-03-00
515 0-01-00
516 0-00-10
517 0-06-00राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 नवम्बर, 2010/18 कार्तिक, 1932 5887 518 0-08-00
519 1-02-00
520 0-13-00
521 0-13-00 कुल कित्ता = 150 47-14-19 बीधा
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
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बहुउबहुउबहुउबहुउद्देशीद्देशीद्देशीद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला, 03 नवम्बर, 2010
संख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युत....-छ--छ--छ--छ-((((5)-9/20105)-9/20105)-9/20105)-9/2010....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल नित्थर, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में लुहरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी आपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतू घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0 का भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लुहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0 में किया जा सकता हैं।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील ग्राम खसरा नं0 रकवा (बीघों) में कुल्लू निरमण्ड नित्थर 2617 3-13
2610 3-5 2611 1-19 2614 0-7 2615 0-2 2612 1-0 2616 1-11 2613 2-3 2609 1-19 2619 1-0 2625 0-195888 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 नवम्बर, 2010/18 कार्तिक, 1932 2608 0-15 2620 1-10 2622 1-4 2606 1-9 2618 0-17 2623 1-2 2607 1-8 2621 1-2 2624 1-8 1941 1-5 1956 1-4 1937 0-19 1938 0-18 1953 0-12 1954 0-6 1955 0-8 1810 0-15 1813 0-5 1832 0-9 5102/1916 0-6 1931 0-14 5100/1897 0-5 1961 2-7 1960 0-18 1907 0-18 1944 1-2 1805 0-13 1806 0-7 1829 0-14 1814 0-8 1826 0-18 1837 0-10 1887 0-7 5097/1873 0-17 1878 0-4 1946 0-14 1952 0-7 1825 0-16 1834 0-8 1900 1-2 5099/1897 0-5 5103/1916 0-6 1889 1-5 5098/1873 0-17 5101/1897 0-5 1903 0-16 1947 1-14 1950 1-0 1959 1-7 1809 0-6 1893 0-17 1896 0-12राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 नवम्बर, 2010/18 कार्तिक, 1932 5889 1835 1-3 1906 0-14 1911 0-3 1913 0-15 1904 0-6 1820 0-13 1943 1-8 1945 0-13 1951 0-15 1957 2-2 1869 1-12 1909 0-13 1872 0-11 1940 0-5 1901 0-13 1926 0-3 1874 1-8 1875 0-9 1933 1-14 1932 0-14 1853 1-17 1963 0-15 1964 0-10 1967 0-6 1970 0-6 1971 1-7 1821 0-9 1855 0-12 1848 7-0 1935 0-3 1870 0-13 1936 1-3 1942 1-5 1804 0-9 1881 0-11 1998 0-18 1949 3-6 1882 4-13 1883 1-4 1824 0-12 1865 0-6 1858 0-18 5511/1866 1-5 1811 0-9 1816 0-6 1822 0-9 1844 0-15 1968 0-16 1510/1866 1-6 1815 1-3 1930 1-2 5509/1866 1-65890 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 नवम्बर, 2010/18 कार्तिक, 1932 1863 1-0 5773/1925 0-8 1928 0-8 1862 0-16 1846 1-17 5774/1925 0-9 1812 0-6 1845 0-16 1823 0-8 1924 0-3 1927 0-10 1859 0-9 1864 0-8 1886 0-11 1969 0-12 1854 0-14 1974 0-4 1966 0-4 1819 0-4 1841 1-3 1842 2-5 1857 1-1 1856 0-18 5758/1830 0-14 1836 0-13 5759/1843 0-6 5759/1830 1-4 1831 0-2 5760/1843 0-6 5740/1860 0-2 5739/1860 0-5 1808 0-4 1838 1-19 1899 0-5 1934 0-8 2117 0-4 2113 0-11 2114 0-5 2112 0-16 1827 0-15 1828 0-17 1888 0-7 1807 0-7 1817 0-11 1871 0-14 1877 0-14 1885 1-1 1902 0-14 1905 0-13 1910 0-3 1912 0-3 1923 0-18राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 नवम्बर, 2010/18 कार्तिक, 1932 5891 5339 7-16 1849 2-11 5328 3-8 1850 1-8 1851 3-0 1852 2-5 1867 2-11 1868 3-1 1847 6-16 5478 4-0 5473 3-6 1880 2-17 1894 0-6 1908 1-0 1929 0-7 1884 0-19 1892 0-19 5420 5-5 1890 0-8 1891 0-9 2013 0-2 2015 0-11 2010 0-2 2014 0-9 1996 3-4 1997 0-5 1998 0-4 2000 0-3 2001 0-5 2002 0-4 2003 0-1 2004 0-4 2005 0-5 2007 0-17 2009 0-18 1999 0-7 2006 0-2 2008 0-5 2011 1-2 2012 0-13 5126/1948 0-11 5127/1948 0-7 1965 0-9 5123/1948 0-8 5124/1948 0-8 5125/1948 0-9 5128/1948 0-8 कित्ता कित्ता कित्ता कित्ता = 214 212-3 बीघा बीघा बीघा बीघा
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।5892 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 नवम्बर, 2010/18 कार्तिक, 1932 सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 8 नवम्बर, 2010
संख्या सिंचाई 11-4/2010-सोलनसंख्या सिंचाई 11-4/2010-सोलनसंख्या सिंचाई 11-4/2010-सोलनसंख्या सिंचाई 11-4/2010-सोलन....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव नावणी मझगांव तहसील व जिला सोलन में उठाऊ पेयजल योजना धर्जा के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतदद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है। 2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग शिमला, जिला शिमला को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतदद्वारा निदेश दिया जाता है ।
3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग शिमला, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।
विस्तृविस्तृविस्तृविस्तृत विवरणीत विवरणीत विवरणीत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र (बीघा-बिस्वा में) सोलन सोलन नावणी-मझगांव 128 0 13 240/218/122/1 0 07 किता-किता-किता-किता-2222 1 00
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
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INDUSTRIES DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002 the 27th October, 2010
No. Ind. A (F) 5-1/2007.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute a District Level Monitoring Committee for monitoring the progress of implementation of setting up of large cement plant of 2 MTPA capacity based on Baroh Shind Limestone Deposits in District Chamba, Himachal Pradesh by M/s Jaiprakash Associate Limited in terms of various clauses of Memorandum of Understanding(MOU) signed on 01-02-2007 between the Government of Himachal Pradesh and M/s Jaiprakash Associates Limited with immediate effect as under:-
1. Deputy Commissioner, Distt. Chamba. —Chairman. 2. Sub Divisional Magistrate, Tissa, Distt. Chamba —Member. 3. Sub Divisional Magistrate, Churah, Distt. Chamba —Member. 4. Tehsildar, Tissa, Distt. Chamba. —Member. 5. Tehsildar, Churah, Distt. Chamba —Member. 6. Environment Engineer, HP Pollution Control Board, Chamba. —Member.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 नवम्बर, 2010/18 कार्तिक, 1932 58937. Executive Engineer, HPSEB, Chamba, Distt.Chamba —Member. 8. Executive Engineer, PWD, Skoah Koti, Distt.Chamba —Member. 9. Executive Engineer, I&PH, Salooni, Distt. Chamba —Member. 10. Divisional Forest Officer, Chamba. —Member. 11. Representive of the Company —Member. 12. General Manager, DIC, Chamba. —Convenor.
The Committee will meet at least once in a quarter and monitor the progress of implementation of project giving specific time lines and send its report to the Director of Industries, Himachal Pradesh within a week of the meeting.
By order, Sd/- Addl. Chief Secretary(Inds.).
5894 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 नवम्बर, 2010/18 कार्तिक, 1932नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित