राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, ममममंगलंगलंगलंगलववववारारारार, , , , 16161616 नवम्नवम्नवम्नवम्बरबरबरबर, 2010, 2010, 2010, 2010////25252525 कार्तिककार्तिककार्तिककार्तिक,,,, 1932 1932 1932 1932
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
सिंचाई एवसिंचाई एवसिंचाई एवसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागं जन स्वास्थ्य विभागं जन स्वास्थ्य विभागं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 11 नवम्बर, 2010
संख्या संख्या संख्या संख्या सिंचाईसिंचाईसिंचाईसिंचाईः11-54/2009-ः11-54/2009-ः11-54/2009-ः11-54/2009-शिमलाशिमलाशिमलाशिमला....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेेतु नामतः गांव महावली, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला में उठाऊ पेयजल योजना वहना खड्ड से बड़ागांव के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू- अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग शिमला, जिला शिमला, को उक्त भूमि के अर्जन के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।
169-राजपत्र/2010-16-11-2010 (5967)5968 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 नवम्बर, 2010/25 कार्तिक, 1932 3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग शिमला, जिला शिमला, को उक्त अधिनियम की धारा (9) की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है।
4. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग शिमला-3 हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।
विस्तृविस्तृविस्तृविस्तृत विवरणीत विवरणीत विवरणीत विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नं0 | क्षेत्र/हैक्टेयर में |
| शिमला | कुमारसैन | महावली | 230/ 230/1111 230/230/ | 0-12- 0-12-86868686 0-12- 0-12- |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।
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सिंचाई एवसिंचाई एवसिंचाई एवसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागं जन स्वास्थ्य विभागं जन स्वास्थ्य विभागं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 12 नवम्बर, 2010
संख्या संख्या संख्या संख्या सिंचाईः11-61/2009-कांगडसिंचाईः11-61/2009-कांगडसिंचाईः11-61/2009-कांगडसिंचाईः11-61/2009-कांगड़़़़ाााा....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः महाल व मौजा इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में शाहनहर परियोजना के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अत्यावश्यक अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है। 2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भूू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त अधिनियम की धारा (9) की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है। 4. भूमि रेखांक, का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना, फतेहपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।
विस्तविस्तविस्तविस्तृत विवरणीृत विवरणीृत विवरणीृत विवरणी
| जिला | तहसील | महाल व मौजा | खसरा नम्बर | क्षेत्र/हैक्टेयर मेेंेंं |
| कांगड़ा | इन्दौरा | इन्दौरा | 3859/1 | 0-08-36 |
| 3854/1 | 0-03-00 | |||
| 3853/1 | 0-00-92 | |||
| 3848/1 | 0-01-32 | |||
| 4595/3847/1/1 | 0-02-34 | |||
| 3834/1 | 0-02-32 | |||
| 3835/1 | 0-00-16 | |||
| 3800/1 | 0-02-84 | |||
| 3801/1 | 0-06-80 | |||
| 3805/1 | 0-00-57 | |||
| 3803/1 | 0-00-06 | |||
| 3806/1 | 0-02-41 | |||
| 3796/1 | 0-05-76 | |||
| 3812/1 | 0-04-08 | |||
| 3554/1 | 0-02-48 | |||
| 3547/1 | 0-03-80 | |||
| 3535/1 | 0-04-44 | |||
| 3531/1 | 0-02-56 | |||
| 3804/1 | 0-01-23 | |||
| किता-19 किता- 19 19 19 | 0-55- 0-55-45454545 0-55- 0-55- | |||
आदेेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।
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विधि विभागविधि विभागविधि विभागविधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 15 नवम्बर, 2010
संख्या एल0 एल0 आर0-डी0(6)-34/2010-लसंख्या एल0 एल0 आर0-डी0(6)-34/2010-लसंख्या एल0 एल0 आर0-डी0(6)-34/2010-लसंख्या एल0 एल0 आर0-डी0(6)-34/2010-लेजेजेजेज....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 12-11-2010 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश संख्यांक 9) को संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं।
आदेश द्वारा, (अवतार चन्द डोगरा) सचिव (विधि)।
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2010 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 9 2010 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 9 2010 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 9 2010 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 9 हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2010 हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2010 हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2010 हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2010
भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।
हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए अध्यादेश।
हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;
5970 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 नवम्बर, 2010/25 कार्तिक, 1932 अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं :--
1111.... संक्षिप्त नाम संक्षिप्त नाम संक्षिप्त नाम संक्षिप्त नाम....--------इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2010 है।
2222.... धारा 11 का संशोधन धारा 11 का संशोधन धारा 11 का संशोधन धारा 11 का संशोधन....--------हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 11 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक में ''और उपाध्यक्ष'' शब्दों का लोप किया जाएगा।
3333.... धारा 22 का संशोधनधारा 22 का संशोधनधारा 22 का संशोधनधारा 22 का संशोधन....--------मूल अधिनियम की धारा 22 के प्रथम परन्तुक में ''और उपाध्यक्ष'' शब्दों का लोप किया जाएगा।
उर्मिला सिंहउर्मिला सिंहउर्मिला सिंहउर्मिला सिंह,,,, राज्यपाल।
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ए0 सी0 डोगराए0 सी0 डोगराए0 सी0 डोगराए0 सी0 डोगरा,,,, सचिव (विधि)।
शिमला : तारीख : ..............................., 2010
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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
H.P. Ordinance No. 9 of 2010.
THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (AMENDMENT) ORDINANCE, 2010
Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Sixty-first year of the Republic of India.
AN
ORDINANCE
further to amend the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994).
WHEREAS, the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;
NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—
1. Short title.—This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Ordinance, 2010.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 नवम्बर, 2010/25 कार्तिक, 1932 59712. Amendment of section 11.—In section 11 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, hereinafter referred to as the principal Act), in sub-section (1), in first proviso, the words and sign "and Vice-President" shall be omitted.
3. Amendment of section 22.—In section 22 of the principal Act, in first proviso, the words and sign "and Vice-President" shall be omitted.
URMILA SINGH, Governor.
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A. C. DOGRA, Secretary (Law).
SHIMLA : Dated :............................., 2010
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विधि विभागविधि विभागविधि विभागविधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 15 नवम्बर, 2010
संख्या एल0 एल0 आर0-डी0(6)-38/2010-लेजसंख्या एल0 एल0 आर0-डी0(6)-38/2010-लेजसंख्या एल0 एल0 आर0-डी0(6)-38/2010-लेजसंख्या एल0 एल0 आर0-डी0(6)-38/2010-लेज....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 12-11-2010 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश संख्यांक 10) को संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं।
आदेश द्वारा, (अवतार चन्द डोगरा) सचिव (विधि)।
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ा हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 10 2010 क2010 क2010 क2010 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 10 ा हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 10 ा हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 10 हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2010 हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2010 हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2010 हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2010
भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।
हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए अध्यादेश।
हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;
अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं :-- 5972 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 नवम्बर, 2010/25 कार्तिक, 1932 1111.... संक्षिप्त नाम संक्षिप्त नाम संक्षिप्त नाम संक्षिप्त नाम....--------इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2010 है।
2222.... धारा 2 का संश् धारा 2 का संश् धारा 2 का संश् धारा 2 का संशोधनाोधनाोधनाोधन....--------हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (घ) में ''माल के विनिर्माण'' शब्दों के पश्चात् ''की प्रक्रिया में प्रयुक्त संयन्त्र, मशीनरी या'' शब्दों के स्थान पर, ''प्रसंस्करण और पैंकिंग की प्रक्रिया में प्रयुक्त संयन्त्र, मशीनरी या हाइड्रलिक मोबाइल पिक एण्ड कैरी क्रेन सहित'' चिन्ह और शब्द रखे जाएंगे।
3333.... धारा 16धारा 16धारा 16धारा 16 का संशोधन का संशोधन का संशोधन का संशोधन....--------मूल अधिनियम की धारा 16 में,-
(क) उपधारा (3) में ''ऐसी विवरणियां,'' शब्दों और चिन्ह के पश्चात्् ''मैनुअली या इलैक्ट्रोनिकली,'' शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे।; और
(ख) उपधारा (4) में ''विहित रीति में,'' शब्दों और चिन्ह के पश्चात् ''मैनुअली या इलैक्ट्रोनिकली,'' शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे।
उर्मिला सिंह,उर्मिला सिंह,उर्मिला सिंह,उर्मिला सिंह, राज्यपाल।
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ए0 सी0 डोगरा,ए0 सी0 डोगरा,ए0 सी0 डोगरा,ए0 सी0 डोगरा, सचिव (विधि)।
शिमला : तारीख : ..............................., 2010
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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
H.P. Ordinance No. 10 of 2010.
THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ORDINANCE, 2010
Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Sixty-first year of the Republic of India.
AN
ORDINANCE
further to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005).
WHEREAS, the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 नवम्बर, 2010/25 कार्तिक, 1932 5973NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—
1. Short title.—This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2010.
2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005, (12 of 2005) hereinafter referred to as the principal Act), in clause (d), after the words "or equipment", the words "including hydraulic mobile pick and carry cranes" shall be inserted.
3. Amendment of section 16.—In section 16 of the principal Act,—
(a) in sub-section (3), after the words "furnish such returns", the words "manually or electronically" shall be inserted.; and
(b) in sub-section (4), after the words and sign "prescribed manner, pay", the words "manually or electronically'' shall be inserted.
URMILA SINGH, Governor.
__________
A. C. DOGRA, Secretary (Law).
SHIMLA : Dated :............................., 2010
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सिसिसिसिंंंंचचचचाई एवाई एवाई एवाई एवं जन स्वास्थ्य विभागं जन स्वास्थ्य विभागं जन स्वास्थ्य विभागं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 15 नवम्बर, 2010
ससससंंंंख्ख्ख्ख्यायायाया सिसिसिसिंंंंचचचचाई ाई ाई ाई 11-3111-3111-3111-31////2009200920092009--ि-ि-िश्श्श्शिमलाामलाामलाामला....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः गांव गजैड़ी, तहसील ठियोग, जिला शिमला में उठाऊ पेयजल योजना जैस बासा ठियोग के निर्माण हेेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग शिमला, जिला शिमला को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।
3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग शिमला, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।5974 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 नवम्बर, 2010/25 कार्तिक, 1932
विस्तृविस्तृविस्तृविस्तृत विवरणीत विवरणीत विवरणीत विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नं0 | क्षेत्र/हैक्टेयर में |
| शिमला | ठियोग | गजैड़ी | 674/1 | 0-00-50 |
| 675/2 | 0-00-22 | |||
| 675/3 | 0-01-32 | |||
| किता-3 | 0-02-04 |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित