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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 170, 18 November 2010

Published 18 November 2010

Gazette no.
170
Gazetteid
170/GAZETTE/2010-18/11/2010
Identifier
in.gazette.himachal.2010-11-18.170_gazette_2010-18_11_2010
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, वीरवीरवीरवीरववववारारारार, , , , 18181818 नवम्नवम्नवम्नवम्बरबरबरबर, 2010, 2010, 2010, 2010////27272727 कार्तिककार्तिककार्तिककार्तिक,,,, 1932 1932 1932 1932

हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

2nd November, 2010

No. HHC/Admn.3(309)/90.—13 days earned leave on and with effect from 15-11-2010 to 27-11-2010 with permission to affix holidays falling on 13th, 14th and 28th November, 2010 is hereby sanctioned in favour of Shri Manohar Lal Sharma, Secretary of this Registry.

Certified that Shri Manohar Lal Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Manohar Lal Sharma would have continued to officiate the same post but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General. 170-राजपत्र/2010-18-11-2010 (5975)5976 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2010/27 कार्तिक, 1932

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171 001

NOTIFICATION

Shimla, 11th November, 2010

No. HHC/Admn.6(23)/74-XIII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 1.26 of H.P. Financial Rules, 1971, Volume-I, has been pleased to declare the Additional District and Sessions Mandi as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Presiding Officer Fast Track Court, Mandi and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of the establishment attached to the aforesaid Court under Head "2014-00- 105-03 (SOON PLAN)" during the leave period of Shri J.N. Yadav, Presiding Officer Fast Track Court, Mandi, with effect from 18-11-2010 to 10-12-2010 with permission to prefix gazetted holiday falling on 17-11-2010 and to suffix second Saturday and Sunday falling on 11-12-2010 and 12-12-2010, respectively or until he returns from leave.

By order, Sd/- Registrar General.

________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 11th November, 2010

No. HHC/GAZ/14-183/87-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 23 days' earned leave w.e.f. 18-11-2010 to 10-12-2010 with permission to prefix gazetted holiday falling on 17-11-2010 and to suffix second Saturday and Sunday falling on 11th and 12th December, 2010 in favour of Shri J. N. Yadav, Presiding Officer, Fast Track Court, Mandi.

Certified that Shri J. N. Yadav is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri J. N. Yadav would have continued to hold the post of Presiding Officer, Fast Track Court, Mandi but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

_________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 11th November, 2010

No. HHC/GAZ/14-226/96-I.—In supersession of this Registry's earlier Notification No. HHC/GAZ/14-226/96-I-17738-748, dated 22-6-2010, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to allow commutation of 34 days' earned leave into special casual leave of 30 days' w.e.f. 21-6-2010राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2010/27 कार्तिक, 1932 5977 to 20-7-2010 and 4 days' earned leave w.e.f. 21-7-2010 to 24-7-2010 in favour of Sh. Rajesh Kumar Tomar, the then Civil Judge (Senior Division)-cum-JMIC(I), Nurpur now posted as Civil Judge (Senior Division)-cum-CJM, Una as "Kailash Mansarover Yatra" in which he participated in Fifth batch from 22-6-2010 to 20-07-2010 is recognized as trekking expedition by Indian Mountaineering Foundation.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 11th November, 2010

No. HHC/GAZ/14-280/05.—It is hereby notified for information of Additional District and Sessions Judge concerned that 10th Departmental Examination under Rule 18 of the Himachal Pradesh Judicial Service Rules, 2004 will be held in the premises of the High Court, Shimla- 171 001 on the following dates:—

D ate Paper/subject Time
Thursday December 23, 2010. Criminal Law R evenue Law 10 AM to 1 PM 2 PM to 5 PM
Friday December 24, 2010 High Court Rules and Order and Accounts L anguage (Hindi in Devnagri Script) 10 AM to 1 PM 2 PM to 3 PM

By order, Sd/- Secretary Departmental Examination Committee.

_________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 11th November, 2010

No. HHC/GAZ/14-58/75-XII.—It is hereby notified for information of the Civil Judges (Junior Division) concerned that the 57th Departmental Examination under Rule 18 of the Himachal Pradesh Judicial Service Rules, 2004 will be held in the premises of the High Court, Shimla-171 001 on the following dates:—

5978 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2010/27 कार्तिक, 1932
Date Paper/subject Time
Wednesday December 22, 2010. Criminal Law C ivil Law 10 AM to 1 PM 2 PM to 5 PM
Thursday December 23, 2010 Revenue Law-I R evenue Law-II 10 AM to 1 PM 2 PM to 5 PM
Friday December 24, 2010 Accounts C onstitutional Law 10 AM to 1 PM 2 PM to 5 PM

By order,

Sd/-

Registrar General

Secretary Departmental

Examination Committee.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 11th November, 2010

No. HHC/GAZ/14-202/90-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex post facto sanction of 5 days' commuted leave w.e.f. 25-10-2010 to 29-10-2010 in favour of Shri R. K. Sharma, Presiding Officer, Fast Track Court, Una.

Certified that Shri R. K. Sharma has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri R. K. Sharma would have continued to hold the post of Presiding Officer Fast Track Court, Una but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 12th November, 2010

No. HHC/GAZ/229/96-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex post facto sanction of 5 days commuted leave w.e.f. 22-10-2010 to 26-10-2010 in favour of Shri B. R.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2010/27 कार्तिक, 1932 5979

Chandel, District and Sessions Judge, Shimla, H.P. Certified that Shri B.R. Chandel has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri B. R. Chandel would have continued to hold the post of District and Sessions Judge, Shimla, but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 12th November, 2010

No. HHC/Admn.6(23)/74-XIV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 1.26 of H.P. Financial Rules, 1971, Volume-I, has been pleased to declare the Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC(I), Palampur as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC(II), Palampur and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of the establishment attached to the aforesaid Court under head "2014-Administration of Justice" during the leave period of Ms. Kanta Verma, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC(II), Palampur w.e.f. 15-11-2010 to 22-11-2010 with permission to prefix 13-11-2010 and 14-11-2010 being second Saturday and Sunday respectively or till she returns from leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 12th November, 2010

No. HHC/Admn.6(23)/74-XIV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 1.26 of H.P. Financial Rules, 1971, Volume-I, has been pleased to declare the Additional District and Sessions Judge(I), Kangra at Dharamshala as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Presiding Officer, Fast Track Court, Kangra at Dharamshala and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of the establishment attached to the aforesaid Court under Head "2014-00-105-03 (SOON Plan) during the leave period of Dr. Baldev Singh, Presiding Officer, Fast Track Court, Kangra at Dharamshala w.e.f. 18-11-2010 to 30-11-2010 with permission to prefix Gazetted holiday falling on 17-11-2010 or till he returns from leave.

By order, Sd/- Registrar General.

5980 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2010/27 कार्तिक, 1932

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 12th November, 2010

No. HHC/GAZ/14-255/02.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 8 days' earned leave w.e.f. 15-11-2010 to 22-11-2010 with permission to prefix 13th and 14th November, 2010 being Second Saturday and Sunday, respectively in favour of Smt. Kanta Verma, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC(II), Palampur, H.P.

Certified that Smt Kanta Verma is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Smt. Kanta Verma would have continued to hold the post of Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC(II), Palampur, but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 12th November, 2010

No. HHC/GAZ/14-250/2000.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex post facto sanction of 3 days earned leave w.e.f. 18-10-2010 to 20-10-2010 with permission to prefix 9th, 10th, 11th to 16th and 17th October, 2010 being Second Saturday, Sunday, Dussehra holidays and Sunday respectively in favour of Ms. Anuja Sood, Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC(II), Shimla, H.P.

Certified that Ms. Anuja Sood has joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Anuja Sood would have continued to hold the post of Civil Judge (Senior Division)-cum-JMIC(II), Shimla, H.P. but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 12th November, 2010

No. HHC/GAZ/14-261/2003.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex post facto sanction of one day's commuted leave for 5-10-2010 in favour of Smt. Parveen Chauhan, Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC(I), Mandi, H.P.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2010/27 कार्तिक, 1932 5981

Certified that Smt. Parveen Chauhan has joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Smt. Parveen Chauhan would have continued to hold the post of Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC(I), Mandi but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 12th November, 2010

No. HHC/GAZ/14-276/2004-II.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant the ex post facto sanction of 4 days commuted leave w.e.f. 4-10-2010 to 7-10-2010 in favour of Shri Naresh Kumar, Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC(I), Palampur, District Kangra, H.P. Certified that Shri Naresh Kumar has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave after expiry of the above leave period.

Also certified that Shri Naresh Kumar would have continued to hold the post of Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC (I), Palampur, District Kangra, H.P. but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 12th November, 2010

No. HHC/Admn. 6 (23)/74–XIII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 1.26 of H.P. Financial Rules, 1971, Volume-I, has been pleased to declare the Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC(III), Mandi as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC(I), Mandi and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of class–II to IV establishment attached to the aforesaid Court under head "2014 –Administration of Justice" during the leave period of Smt. Parveen Chauhan, Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC(I), Mandi w.e.f. 20-11-2010 to 4-12-2010 with permission to suffix Sunday falling on 5-12-2010 or till she returns from leave.

By order, Sd/- Registrar General.

5982 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2010/27 कार्तिक, 1932

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 12th November, 2010

No. HHC/Admn.6(23)/74-XIII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 1.26 of H.P. Financial Rules, 1971, Volume-I, has been pleased to declare the Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC(III), Mandi as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge(Sr. Division)-cum- JMIC(II), Mandi and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of class–II to IV establishment attached to the aforesaid Court under head "2014–Administration of Justice" during the leave period of Sh. Rajesh Chauhan, Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC(II), Mandi w.e.f. 20-11-2010 to 4-12-2010 with permission to suffix Sunday falling on 5-12-2010 or till he returns from leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 12th November, 2010

No. HHC/GAZ/14-260/2003.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 15 days earned leave w.e.f. 20-11-2010 to 4-12-2010 with permission to suffix Sunday falling on 5-12-2010 in favour of Sh. Rajesh Chauhan, Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC(II), Mandi, H.P. Certified that Sh. Rajesh Chauhan is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Rajesh Chauhan would have continued to hold the post of Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC(II), Mandi but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 12th November, 2010

No. HHC/GAZ/14-261/2003.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 15 days earned leave w.e.f. 20-11-2010 to 4-12-2010 with permission to suffix Sunday falling on 5-12-2010 in favour of Smt. Parveen Chauhan, Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC(I), Mandi, H.P.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2010/27 कार्तिक, 1932 5983

Certified that Smt. Parveen Chauhan is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Smt. Parveen Chauhan would have continued to hold the post of Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC(I), Mandi but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171 001

NOTIFICATION

Shimla, 11th November, 2010

No. HHC/GAZ/14-274/2004.—Consequent upon the enactment of the H.P. Judicial Officers (Pay and conditions of service) Act, 2003 and the framing of H.P. Judicial Officers (Pay fixation) Rules, 2010, the benefit of the 1st Assured Career Progression Scale of ` 43690-1080- 49090-1230-56470 have been granted to the following members of H.P. Judicial Service in the cadre of Civil Judges (Senior Division.) with effect from the dates shown against their names:

Sr. No. Name of the officer Date of grant of 1st ACP Scale of ` 43690-1080-49090-1230-56470
1. Shri R.K.Tomar 16-8-2010
2. Shri Ajay Mehta 8-8-2010

BY ORDER OF THE HON'BLE HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, Sd/- Registrar General.

_________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 11th November, 2010

No. HHC/GAZ/10-40/80-IV.—Consequent upon the enactment of the H.P. Judicial Officers (Pay and conditions of service) Act, 2003 and the framing of H.P. Judicial Officers (Pay fixation) Rules, 2010, the benefit of the 1st Assured Career Progression Scale of Rs. 33090-920- 40450-1080-44770, is granted in favour of Smt. Sheetal Sharma, Civil Judge (Junior Division)- cum-JMIC, Jawali with effect from 31-7-2010.

BY ORDER OF THE HON'BLE HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, Sd/- Registrar General.

5984 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2010/27 कार्तिक, 1932

कार्मिक विभाग (नि0कार्मिक विभाग (नि0कार्मिक विभाग (नि0कार्मिक विभाग (नि0-III))))

अधिसूचना

शिमला-2, 15 नवम्बर, 2010

संख्या पीईअसंख्या पीईअसंख्या पीईअसंख्या पीईआर (एपी)-सी-ए (3)-3/2010ार (एपी)-सी-ए (3)-3/2010ार (एपी)-सी-ए (3)-3/2010ार (एपी)-सी-ए (3)-3/2010....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में चपड़ासी, वर्ग-IV (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-क के अनुसार सामान्य सीधी भर्ती नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ः--

1111.... सं ि सं ि सं ि संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ औरक्षप्त नाम, प्रारम्भ औरक्षप्त नाम, प्रारम्भ औरक्षप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होनालागू होनालागू होनालागू होना....--------(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, चपरासी वर्ग-IV (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं सामान्य सीधी भर्ती नियम, 2010 है।

(2) ये नियम हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम हिमाचल प्रदेश राज्य के समस्त सरकारी विभागों के लिए लागू होंगे।

2222.... निरसन और व्यावृत्तिया निरसन और व्यावृत्तिया निरसन और व्यावृत्तिया निरसन और व्यावृत्तियांंंं....--------(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीईआर (एपी)सी-बी (19)-2/98, दिनांक 4 जनवरी, 1999 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश चतुर्थ श्रेणी लिपिकीय सेवाएं (चपड़ासी) सीधी भर्ती नियम, 1999 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) परन्तु हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के अधीन समय-समय पर जारी चपरासी के पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में उपबंधित सीधी भर्ती की पद्धति प्रवृत्त नहीं रहेगी :

परन्तु यह और कि ये नियम हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय/हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के पदों को लागू नहीं होंगे।

(3) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम (।) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधि मान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (कार्मिक)।

---------

उपाबन्ध-उपाबन्ध-उपाबन्ध-उपाबन्ध-''क''''क''''क''''क'' ा सरकार के विभिन्न विभागों में चपड़ासी, वर्गसी, वर्गसी, वर्गसी, वर्ग-IV (अराजपत्रित) के पद क(अराजपत्रित) के पद क(अराजपत्रित) के पद क(अराजपत्रित) के पद के लिए सामान्य सीधी े लिए सामान्य सीधी े लिए सामान्य सीधी े लिए सामान्य सीधी हिमाचल प्रदहिमाचल प्रदहिमाचल प्रदहिमाचल प्रदेेेेश्श्श्श सरकार के विभिन्न विभागों में चपड़ा ा सरकार के विभिन्न विभागों में चपड़ा ा सरकार के विभिन्न विभागों में चपड़ा

भर्तीभर्तीभर्तीभर्ती नियम।नियम।नियम।नियम।

1111.... पद का नाम पद का नाम पद का नाम पद का नाम....--------चपड़ासी

2222.... पदों की सं पदों की सं पदों की सं पदों की संख्ख्ख्ख्यायायाया....--------जितनी सम्बद्ध विभागों में सरकार द्वारा समय-समय पर मंजूर की गई है और की जाएं।

3333.... वर्गीकरण वर्गीकरण वर्गीकरण वर्गीकरण....--------वर्ग-IV (अराजपत्रित) (लिपिक वर्गीय सेवाएं)

4444.... वेतनमान वेतनमान वेतनमान वेतनमान....--------(।) नियमित पदधारियों के लिए पे बैन्ड ` 4900-10680 जमा ग्रेड पेे ` 1300/-राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2010/27 कार्तिक, 1932 5985 (।।) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियाःं ` 6200/- स्तम्भ संख्याः 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार।

5555.... चयन पद अथवा अचयन पद चयन पद अथवा अचयन पद चयन पद अथवा अचयन पद चयन पद अथवा अचयन पद....--------लागू नहीं।

6666.... सीधी भर्ती के लिये आयु सीधी भर्ती के लिये आयु सीधी भर्ती के लिये आयु सीधी भर्ती के लिये आयु....--------18 से 45 वर्ष

परन्तु सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गये व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिये पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष (आदेश) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को जो ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जायेगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार कि रियायत पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जायेगी जो पश्चात्‌वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किये गये थे /किये गये हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किये गये हैं/किये गये थे।

(1) सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जायेगी जिसमें कि पद (पदों) को, आवेदन आमंत्रित करने के लिये, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, भर्ती प्राधिकरण के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियोेंेंेंं के लिये अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक औरके लिये अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक औरके लिये अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक औरके लिये अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं अन्य अर्हताएं अन्य अर्हताएं अन्य अर्हताएं....--------(क) 7777.... सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तिया सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तिया सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तिया अनिवार्य अर्हता.--किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/संस्थान से दसवीं की परीक्षा पास हो या इसके समतुल्य हो।

(ख) वांछनीय अर्हता(एं).--हिमाचल प्रदेश की रूढियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

क्या सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आय व्यक्तियों के लिये विहित आय व्यक्तियों के लिये विहित आय व्यक्तियों के लिये विहित आयु औरु औरु औरु और शैक्षिक अर्हतायें प्रोन् शैक्षिक अर्हतायें प्रोन् शैक्षिक अर्हतायें प्रोन् शैक्षिक अर्हतायें प्रोन्नतनतनतनत 8888.... क्या सीधे भर्ती किये जाने वाले क्या सीधे भर्ती किये जाने वाले क्या सीधे भर्ती किये जाने वाले

व्यक्तियाव्यक्तियाव्यक्तियाव्यक्तियों कीें कीें कीें की दश्दश्दश्दशा ाा ाा ाा में लागू होगी या नहींमें लागू होगी या नहींमें लागू होगी या नहींमें लागू होगी या नहीं....--------आयु : लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो....--------दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के 9999.... परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित करणों से आदेश दे।5986 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2010/27 कार्तिक, 1932 10101010.... भर्ती की पद्धति भर्ती की पद्धति भर्ती की पद्धति भर्ती की पद्धति....--------भर्ती सीधी होगी याभर्ती सीधी होगी याभर्ती सीधी होगी याभर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरणप्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरणप्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरणप्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न द्वारा और विभिन्न द्वारा और विभिन्न द्वारा और विभिन्न पद्धपद्धपद्धपद्धतियों द्वारा भरेतियों द्वारा भरेतियों द्वारा भरेतियों द्वारा भरे जाने वाले पदोजाने वाले पदोजाने वाले पदोजाने वाले पदोंंंं की प्रतिश् की प्रतिश् की प्रतिश् की प्रतिशतताातताातताातता....--------सीधी भर्ती द्वारा यथास्थिति नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा, ऐसा न होने पर स्थानान्तरण द्वारा सैकन्डमैंट आधार पर। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगेे और तथाकथित स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे।

प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) किी दशा में श्रेणियां (ग्रेड) किी दशा में श्रेणियां (ग्रेड) किी दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसेजनसेजनसेजनसे प्रोन्नति/ प्रोन्नति/ प्रोन्नति/ प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/प्रतिनियुक्ति/प्रतिनियुक्ति/प्रतिनियुक्ति/ 11111111.... प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण स्थानान्तरण स्थिानान्तरण स्थिानान्तरण स्थिानान्तरण किया जायेगाकया जायेगाकया जायेगाकया जायेगा....--------हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों में समतुल्य वेतनमान में कार्यरत इस पद के पदधारियों में से स्थानान्तरण द्वारा/सैकन्डमैंट आधार पर।

विद्यमान हो, तो उसकी संरचना....--------लागू नहीं। 12121212.... यदि विभागीय प्रोन्नति समिति यदि विभागीय प्रोन्नति समिति यदि विभागीय प्रोन्नति समिति यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना विद्यमान हो, तो उसकी संरचना विद्यमान हो, तो उसकी संरचना

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामश्परामश्परामश्परामर्श किया जायेर्गाा किया जायेर्गाा किया जायेर्गाा किया जायेगा.... 13131313.... भर्ती करने म भर्ती करने म भर्ती करने म भर्ती करने में जिन परिें जिन परिें जिन परिें जिन परिस्थितियों मस्थितियों मस्थितियों मस्थितियों मेेंेंेंं हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से

--------जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा....--------किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत 14141414.... सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा

का नागरिक होना अनिवार्य है।

सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिये चयन लिये चयन लिये चयन लिये चयन....--------सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के 15151515.... सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, यदि भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/ पाठ्‌यक्रम आदि भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

दा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन....--------इन नियमोंं में किसी बात के होते हुये 15-क15-क15-क15-क.... सं िसं िसं िसंविवववदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन दा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन दा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन

भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जायेंगीः--

(1) संक(1) संक(1) संक(1) संकल्पनाल्पनाल्पनाल्पना....--------(क) इस पॉलिसी के अधीन---------------- (विभाग का नाम) में चपड़ासी को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा अवधि को बढ़ाने/नवीकरण करने हेतु सम्बद्ध विभागाध्यक्ष एक प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि वर्ष के दौरान संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि का विस्तारीकरण/नवीकरण किया जा सकेगा।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवापद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवापद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवापद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रआयोग/हिमाचल प्रआयोग/हिमाचल प्रआयोग/हिमाचल प्रददददेश अधीनस्थ सेवेश अधीनस्थ सेवेश अधीनस्थ सेवेश अधीनस्थ सेवायें चयन बोर्ड के ायें चयन बोर्ड के ायें चयन बोर्ड के ायें चयन बोर्ड के कार्यक्षेकार्यक्षेकार्यक्षेकार्यक्षेत्रत्रत्रत्र में न आना में न आना में न आना में न आना....--------सम्बद्ध विभागाध्यक्ष (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिये सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ रिक्त पदों के ब्यौरे को कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाएगा और इन नियमों में यथाविहित अर्हताओं और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियोंं से आवेदन आमंत्रित करेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जायेगा।

) संविदात्मक उपलब्ध्यिां....--------संविदा के आधार पर नियुक्त चपड़ासी को ` 6200/- की समेकित ((((II) संविदात्मक उपलब्ध्यिां ) संविदात्मक उपलब्ध्यिां ) संविदात्मक उपलब्ध्यिां नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड जमा ग्रेड पे के न्यूनतम के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष (वर्षों), के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ` 190/- की रकम (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

((((III)))) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी सम्बद्ध विभाग का विभागाध्यक्ष (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2010/27 कार्तिक, 1932 5987 ((((IV) चयन प्रक्रिया) चयन प्रक्रिया) चयन प्रक्रिया) चयन प्रक्रिया....--------संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती प्राधिकारी अर्थात्‌ सम्बद्ध विभागाध्यक्ष (नियुक्ति प्राधिकारी का नाम) द्वारा अवधारित किया जाएगा।

((((V) संंिवदात्मक नियुक्तियों क) संंिवदात्मक नियुक्तियों क) संंिवदात्मक नियुक्तियों क) संंिवदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिे लिए चयन समितिे लिए चयन समितिे लिए चयन समिति....--------जैसी सम्बद्ध भर्ती प्राधिकारी अर्थात्‌ सम्बद्ध विभाग के विभागाध्यक्ष (नियुक्ति प्राधिकारी का नाम) द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

((((VI) करार) करार) करार) करार....--------अभ्यर्थी को चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

निबन्धन और शर्तें....--------(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ` 6200/- की नियत ((((VII)))) निबन्धन और शर्तें निबन्धन और शर्तेंनिबन्धन और शर्तें संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गये वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ` 190/- (पद के पे बैन्ड के न्यनूतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पद नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी। (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा। (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, कर्तव्य (डियुटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण का पात्र होगा जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी । महिला अभ्यर्थियाें का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0, एस0आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंश्न नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों इत्यादि के लिए हकदार होंगे। 16161616.... आरक्षण आरक्षण आरक्षण आरक्षण....--------सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछडे़ वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किये गये अनुदेशों के अधीन होगी।

17171717.... विभागीय परीक्षा विभागीय परीक्षा विभागीय परीक्षा विभागीय परीक्षा....--------लागू नहीं।

18181818.... शिथिल करन शिथिल करन शिथिल करन शिथिल करने की शक्तिे की शक्तिे की शक्तिे की शक्ति....--------जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, आदेश द्वारा, इन नियमों, के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पद (पदों) की बावत, शिथिल कर सकेगी।5988 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2010/27 कार्तिक, 1932 उपाबन्उपाबन्उपाबन्उपाबन्ध-''ध-''ध-''ध-''खखखख'''''''' चपड़ासी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निष्पादित सम्बद्ध विभाग के विभागाध्यक्ष (नियुक्ति प्राधिकारी चपड़ासी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निष्पादित सम्बद्ध विभाग के विभागाध्यक्ष (नियुक्ति प्राधिकारी चपड़ासी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निष्पादित सम्बद्ध विभाग के विभागाध्यक्ष (नियुक्ति प्राधिकारी चपड़ासी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निष्पादित सम्बद्ध विभाग के विभागाध्यक्ष (नियुक्ति प्राधिकारी ाम) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।वदा/करार का प्ररूप।वदा/करार का प्ररूप।वदा/करार का प्ररूप। का पदनका पदनका पदनका पदनाम) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संि ाम) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संि ाम) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संि

यह करार श्री/श्रीमती............................................................ पुत्र/पुत्री श्री............................................................. निवासी..............................................................., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मध्य, सम्बद्ध विभाग के विभागाध्यक्ष (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) के माध्यम से (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख............................... को किया गया।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने चपड़ासी के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-- 1. यह कि प्रथम पक्षकार चपड़ासी के रूप में ..................... से प्रारम्भ होने और.................... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ को अर्थात्‌ ............ ................. दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा अवधि को बढ़ाने/नवीकरण के लिए विभागाध्यक्ष एक प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि को बढ़ाया/नवीकृत किया जा सकेगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ` 6200/- प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त चपड़ासी एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त चपड़ासी को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदात्मक नियुक्त चपड़ासी कत्र्तव्य (डि्‌यूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए, संविदात्मक रकम का हकदार नहरं होगा।

6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था, प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2010/27 कार्तिक, 1932 5989 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहींं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित मास, वर्ष और तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में 1. ............................................ ........................................... ......................................... (नाम व पूरा पता)

2. .......................................... .......................................... .......................................... (नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति में 1. ........................................... ........................................... ........................................... (नाम व पूरा पता)

2. ........................................... .......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)5990 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2010/27 कार्तिक, 1932 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 18 November 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2010-11-18.170_gazette_2010-18_11_2010/. Archive identifier in.gazette.himachal.2010-11-18.170_gazette_2010-18_11_2010.