Servants of Knowledge
Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 182, 02 December 2010

Published 02 December 2010

Gazette no.
182
Gazetteid
182/GAZETTE/2010-02/12/2010
Identifier
in.gazette.himachal.2010-12-02.182_gazette_2010-02_12_2010
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, वीरवीरवीरवीरववववारारारार, , , , 2222 दिसदिसदिसदिसम्म्म्म्बरबरबरबर, 2010, 2010, 2010, 2010////11111111 अग्रहायणअग्रहायणअग्रहायणअग्रहायण,,,, 1932 1932 1932 1932

हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार

शहरी विकास विभागशहरी विकास विभागशहरी विकास विभागशहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 1 दिसम्बर, 2010

ससससंंंंख्या यू0डी0(3) 10/2010ख्या यू0डी0(3) 10/2010ख्या यू0डी0(3) 10/2010ख्या यू0डी0(3) 10/2010....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका वार्ड का परिसीमन और आरक्षण नियम, 1994 के नियम 10 के उप-नियम (10) के साथ पठित, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 11 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिरमौर, सोलन, शिमला, चम्बा, बिलासपुर, कुल्लू, ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर तथा मण्डी जिला के उपायुक्तों से प्राप्त सूचना के आधार पर, नगरपालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों के नगरपालिका क्षेत्रों में वार्डों का आरक्षण, संलग्न अनुसूचि के अनुसार अधिसूचित करती हैं।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (शहरी विकास)। 182-राजपत्र/2010-2-12-2010 (6337) 6338 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 दिसम्बर, 2010/11 अग्रहायण, 1932 [Authoritative English Text of the Government Notification No. UD-A (3) 10 /2010 dated 01-12-2010 as required under article 348 (3) of the Constitution of India].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st December, 2010

No. UD-A (3)-10 /2010.—In exercise of the Powers conferred by Sub-Section (6) of section 11 of the Himachal Pradesh Act, 1994 readwith sub-rule (10) of rule 10 of the Himachal Pradesh Municipal (De-limitation and reservation of wards) rules, 1994 the Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify the reservation of the wards in the municipal areas of the Municipal Councils and Nagar Panchayats, on the basis of the information received from the Deputy Commissioners of Districts Sirmour, Solan, Shimla, Chamba, Bilaspur, Kullu, Una, Kangra, Hamirpur and Mandi, as per appended schedule.

By order, Sd/- Principal Secretary (UD).

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 दिसम्बर, 2010/11 अग्रहायण, 1932 6339 6340 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 दिसम्बर, 2010/11 अग्रहायण, 1932 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 दिसम्बर, 2010/11 अग्रहायण, 1932 6341 6342 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 दिसम्बर, 2010/11 अग्रहायण, 1932 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 दिसम्बर, 2010/11 अग्रहायण, 1932 6343 6344 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 दिसम्बर, 2010/11 अग्रहायण, 1932 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 दिसम्बर, 2010/11 अग्रहायण, 1932 6345 6346 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 दिसम्बर, 2010/11 अग्रहायण, 1932 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 दिसम्बर, 2010/11 अग्रहायण, 1932 6347 6348 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 दिसम्बर, 2010/11 अग्रहायण, 1932 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 दिसम्बर, 2010/11 अग्रहायण, 1932 6349

पंचायती राज विभागपंचायती राज विभागपंचायती राज विभागपंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 2 दिसम्बर, 2010

संख्याः पीसीएच-एचए (1) 10/2010संख्याः पीसीएच-एचए (1) 10/2010संख्याः पीसीएच-एचए (1) 10/2010संख्याः पीसीएच-एचए (1) 10/2010....--------क्योंकि संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 एवं हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का संख्या 4) के प्रावधानों के अनुरूप पंचायतों के आम निर्वाचन से पूर्व जिला परिषद्‌ अध्यक्षाें के पदों के लिए आरक्षण किया जाना अनिवार्य है;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 125 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 89 के 6350 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 दिसम्बर, 2010/11 अग्रहायण, 1932 उप नियम (1) तथा (9) के प्रयोजन हेतु, हिमाचल प्रदेश की जिला परिषद्‌ के अध्यक्ष पदों का निर्धारण एवं इन पदों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सहित) के लिए संलग्न अनुसूची में दिए गए विवरणानुसार आरक्षित करने के सहर्ष आदेश प्रदान करती हैं।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (पंचायती राज)।

-------

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 02 December 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2010-12-02.182_gazette_2010-02_12_2010/. Archive identifier in.gazette.himachal.2010-12-02.182_gazette_2010-02_12_2010.