राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, शनिशनिशनिशनिववववारारारार, , , , 18181818 दिसदिसदिसदिसम्म्म्म्बरबरबरबर, 2010, 2010, 2010, 2010////27272727 अग्रहायणअग्रहायणअग्रहायणअग्रहायण,,,, 1932 1932 1932 1932
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश
STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH
आर्मसडेल, शिमला-171002Armsdale, Shimla-171002 Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154 Fax. 2620152
NOTIFICATION
Shimla-2, the 16th December, 2010
No. SEC.16-49/2009—4949-41.—Whereas a complaint has received from the residents of Village Chichwari Tehsil Chairgaon Distt. Shimla regarding non receipt of nomination papers by the ARO Gram Panchayat Rohal Tehsil Chirgaon Distt. Shimla:—
Whereas the State Election Commission vide its letter No. SEC. 16-55/2010-4903 dated 15/12/2010 directed the Distt. Election Officer (P) (Deputy Commissioner) Shimla to verify the complaint and send a factual report thereon:
Whereas Distt. Election Officer (P) (Deputy Commissioner) vide its letter No. PCH-SML- (General Election) 14/2010-862 dated 15/12/2010 has informed the Commission that the said ARO did not discharge his duties properly.
194-राजपत्र/2010-18-12-2010 (7375)7376 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2010/27 अग्रहायण, 1932 Therefore, the State Election Commission observes that the process for filing of nomination papers at Gram Panchayat Rohal was not held properly;
Consequently, the State Election Commission, in exercise of the powers vested in it under section 160 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 and Sub-Rule(5) of the Rule 32 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Rules, 1994, hereby partially modifies the election programme issued vide notification No. SEC.16-49/2009—3606-18 dated 29/11/2010 in respect of Gram Panchayat Rohal Tehsil Chirgaon Distt. Shimla and issues an amended programme as under:
1. Nomination papers shall be presented: On 18th December, 2010
(Between 11 A.M. to 3 P.M.)
2. The nomination papers shall be On 20th December, 2010 (From 10 A.M. scrutinised:
onwards)
3. A candidate may withdraw his On 22nd December, 2010 (Before candidature:
3.00 P.M.)
4. List of contesting candidates showing On 22nd December, 2010 immediately the name of symbol allotted to them after the time of withdrawal is over shall be prepared and affixed:
5. The Poll, if necessary, shall be held 01.01.2011 From 7.00 A.M. to 3.00 P.M.:
Further the State Election Commission hereby invalidates the proceedings of scrutiny of nomination papers and list of validly nominated candidates prepared and affixed by the ARO Gram Panchayat Rohal. The rest of the programme will remain unchanged as notified earlier vide aforesaid Notification dated 29/11/2010.
By order, DEV SWARUP, State Election Commissioner.
________
आबकारी एवं कराधान विभागआबकारी एवं कराधान विभागआबकारी एवं कराधान विभागआबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 16 दिसम्बर, 2010
संख्संख्संख्संख्याःई0एक्स0एन0-ए(4)3/2007याःई0एक्स0एन0-ए(4)3/2007याःई0एक्स0एन0-ए(4)3/2007याःई0एक्स0एन0-ए(4)3/2007....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का अधिनियम संख्यांक 61) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश में समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और खण्ड चिकित्सा अधिकारियों को, उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के क्षेत्र में, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (2) और धारा 42 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों के रूप में नियुक्त करती हैं।
आदेश द्वारा, हस्ता/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2010/27 अग्रहायण, 1932 7377
[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-A(4)3/2007, dated as
required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 16th, December, 2010
No. EXN-A(4)3/2007.—The Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in her under sub-section (1) of Section 7 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (Act No. 61 of 1985) is pleased to appoint all the Chief Medical Officers and Block Medical Officers in Himachal Pradesh as Officers of the State Government in their respective areas of jurisdiction to exercise powers under sub-section (2) of Section 41 and Section 42 of the Act ibid.
By order, Sd/- Principal Secretary (E&T).
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आबकारी एवआबकारी एवआबकारी एवआबकारी एवं कराधान विभागं कराधान विभागं कराधान विभागं कराधान विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 16 नवम्बर, 2010
संख्याःईसंख्याःईसंख्याःईसंख्याःई0एक्स0एन0-एफ(5)-1/20100एक्स0एन0-एफ(5)-1/20100एक्स0एन0-एफ(5)-1/20100एक्स0एन0-एफ(5)-1/2010....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 63 के अधीन प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(5)-4/2005, तारीख 2 दिसम्बर, 2005 द्वारा अधिसूचित और तारीख 7 दिसम्बर, 2005 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं; अर्थात्ः--
1111.... संक्षिप्त नाम संक्षिप्त नाम संक्षिप्त नाम संक्षिप्त नाम....--------इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2010 हैं ।
2222.... नियम 37-क कानियम 37-क कानियम 37-क कानियम 37-क का अन्तःस्थापन अन्तःस्थापन अन्तःस्थापन अन्तःस्थापन....--------हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2005 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है), के नियम 37 के पश्चात् नियम 37-क अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः--
"37-क. कर, मांग और अन्य राशि का इलैक्ट्रोनिक संदाय.--जहां कर, मांग और अन्य राशि का संदाय इलैक्ट्रोनिकली किया जाता है, वहां प्राधिकृत बैंक, कम्प्यूटर नेटवर्क के माध्यम से मू0 प0 कर प्ररूप-2-क में ई0 चालान बनाएगा। प्राधिकृत बैंक ऐसे ई0 चालान (जिसे ई0 पेमेन्ट स्क्रौल कहा जाएगा) की विवरणी को, मू0 प0 कर प्ररूप-42 में, राज्य के सम्बद्ध खजाने को प्रतिदिन भेजेगा और ऐसी विवरणी की एक प्रति महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश को भी भेजी जाएगी। इन नियमों के प्रयोजन हेतु संदाय की तारीख, वही होगी जो मू0 प0 कर प्ररूप-2-क में ई0 चालान पर जमा करने की तारीख है ।
3333.... मू0 मू0 मू0 मू0 प0 प0 प0 प0 कर प्ररूप 2-क कर प्ररूप 2-क कर प्ररूप 2-क कर प्ररूप 2-क का अन्तःस्थापनका अन्तःस्थापनका अन्तःस्थापनका अन्तःस्थापन....--------उक्त नियमों से संलग्न मूल्य परिवर्धित प्ररूप 2 के पश्चात्, नया मू0 प0 कर प्ररूप 2-क अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः--7378 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2010/27 अग्रहायण, 1932 "मू0 प0 कर प्ररू"मू0 प0 कर प्ररू"मू0 प0 कर प्ररू"मू0 प0 कर प्ररूप 2-कप 2-कप 2-कप 2-क
ेखें)))) (नियम 37-क द(नियम 37-क द(नियम 37-क द(नियम 37-क देखें ेखें ेखें
ई0 चालान (कर/मांग/अन्य राशि जमा करने हेतु) हिमाचल प्रदेश सरकार आबकारी एवं कराधान विभाग
| ि जला : | 0040 वैट प्राप्तियां |
| वृत : | 102-राज्य म ल्य ू परिवर्धित कर अधिनियम स े प्राप्तियांं। |
| कर अवधि......................... से............................ तक | |
| टैक्स पहचान संख्या (टी0 आई0 एन0) | |
| व्यौहारी का नाम : | |
| पूरा पताः | |
| 102-राज्य मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम से प्राप्तियां। | |
| 0 1-स्वैच्छिक मूल्य परिवर्धित कर ...................रूपए | |
| 02-क्रय कर.................................... रूपए | |
| 03-धारा 17 के अधीन काटा गया कर...................रूपए | |
| 04-अतिरिक्त मांग ................................ रूपए | |
| 05-धारा................ के अधीन शास्ति................ रूपए | |
| 06-ब्याज..................................... रूपए | |
| 07- के लेखे अन्य संदाय | |
| अ कों में कुलः............................ रूपए ं | |
| शब्दों में कुल............................ रूपए | |
| चालान पहचान संख्या (सी0आई0एन0) | बी.एस.आर कोड त् ाारीख चालान संख्या |
प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त दी गई समस्त विशिष्टियां सही हैं।"; और
इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाईन संदाय << बैंक का नाम >> << संग्रह करने वाली शाखा का नाम >>।"।
4444.... मू0मू0मू0मू0 प0 प0 प0 प0 कर प्ररूप-42कर प्ररूप-42कर प्ररूप-42कर प्ररूप-42 का जोड़ा जाना का जोड़ा जाना का जोड़ा जाना का जोड़ा जाना....--------उक्त नियमों से संलग्न मू0 प0 कर प्ररूप 41 के पश्चात्, नया मू0 प0 कर प्ररूप-42 जोड़ा जाएगा, अर्थात्ः--
"मू0 प0 कर प्ररूप-42 (नियम 37-क देखें)
इलैक्ट्रोनिकली किए गए संदाय की विवरणी
संदाय तारीख : .............................................................................................
सूची तारीख : ................................................................................................
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2010/27 अग्रहायण, 1932 7379| क्रम संख्या | जमाकर्ता का नाम | टैक्स पहचान संख्या (टि.आई. एन.) | जमा करने की तारीख | मुख्य शीर्ष | उप-मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष | उप शीर्ष | चालान पहचान संख्या (सी.आई. एन.) | रकम रुपयों में |
प्राधिकृत बैंक के पदधारी के हस्ताक्षर
पदनाम एवं मोहर।"।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F (5)-1/2010, dated 16-
12-2010 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, 16th December, 2010
No. EXN-F (5)- 1/2010.—In exercise of the powers conferred under section 63 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005, The Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Rules, 2005 notified vide this Department notification No. EXN-F(5)-4/2005 dated 2nd December, 2005 and published in the Rajpatra Himachal Pradesh (Extra Ordinary) dated 7th December, 2005, namely:—
1. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Value Added Tax (Second Amendment) Rules, 2010.
2. Insertion of Rule 37-A.—After rule 37 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Rules, 2005, (hereinafter referred to as the said rules), the following rule 37-A shall be insterted, namely:—
"37-A. Electronic Payment of tax, demand and other sum.—Where the payment of tax, demand or other sum has been made electronically, the authorized bank shall generate e-challan in Form VAT-II-A through a computer network. The authorized bank shall also forward a statement of such e-challan (called as e-payment scroll) daily in form VAT-XLII to concerned treasury of the state and a copy of such statement shall also be forwarded to the Accountant General, Himahchal7380 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2010/27 अग्रहायण, 1932 Pradesh. The date of payment for the purpose of these rules shall be the date of deposit generated on the e-challan in Form VAT-II-A.".
3. Insertion of Form VAT-II-A.—After Form VAT-II, appended to the said rules a new Form VAT-II-A shall be inserted, namely:—
"Form VAT-II-A
(See rule 37-A)
E-Challan
(For deposit of tax/demand/other sum)
Government of Himachal Pradesh
Excise and Taxation Department
| D istrict | 0040-VAT Receipts |
| Circle | 102-Receipts from State Value Added Tax Act |
| Tax Period from………… To……………. | |
| TIN: | |
| Name of Dealer: | |
| Complete Address: | |
| 102- Receipts from State Value Added Tax Act | |
| 01-Voluntary Value Added Tax Rs. | |
| 02-Purchase Tax Rs. | |
| 03-Tax Deducted u/s 17 Rs. | |
| 04-Additional Demand………….. Rs. | |
| 05-Penalty u/s………….Rs. | |
| 06-Interest Rs. | |
| 07-Other payments on account of … …………………………….. | |
| TOTAL IN FIGURES:Rs. | |
| TOTAL IN WORDS: RUPEES | |
| Challan Identification Number (CIN) | BSR Code Date Challan No. ------------- ------------ -------------- |
Certified that all the particulars given above are correct."; and
Online Payment Through Internet Banking
<>
<>.".
4. Addition of Form VAT-XLII.—After Form VAT XLI, appended to the said rules, a new Form VAT-XLII shall be added namly:—
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2010/27 अग्रहायण, 1932 7381"Form VAT-XLII
(See rule 37-A)
Statement of Payment made Electronically
Payment Date: __________________
Scroll Date: ______________________
| S.No. | Name of Depositer | TIN | Date of Deposit | Major Head | Sub- Major Head | Minor Head | Sub Head | Bank CIN | Amt. in Rs. |
Signature of Authorized bank Officials
Designation and Seal"."
By order, Sd/- Principal Secretary (E&T).
__________
ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री चेतराम पुत्र श्री टेक चन्द, निवासी वाहवा, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
. .वादी।
बनाम
आम जनता . .प्रतिवादी। श्री चेतराम पुत्र श्री टेक चन्द निवासी वाहवा, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने आवेदन-पत्र सशप्थ कथन सहित गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में राकेश गलत दर्ज है जबकि उसका सही नाम चेतराम ही है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर पेश करे अन्यथा सम्बन्धित पंचायत को उक्त राकेश का सही नाम चेतराम दर्ज करने का आदेश जारी किया जायेगा।
आज दिनांक 23-11-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। 7382 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2010/27 अग्रहायण, 1932 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री हेमराज शर्मा पुत्र श्री दुर्वासानन्द, गांव निरमण्ड, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश . .वादी। बनाम
आम जनता . .प्रतिवादी। श्री हेमराज शर्मा पुत्र श्री दुर्वासानन्द, गांव निरमण्ड, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने आवेदन-पत्र सशप्थ कथन सहित गुजारा है कि उसके निम्न परिवार का नाम व जन्म तिथ पंचायत रिकार्ड ग्राम पंचायत चायल में दर्ज नहीं है तथा दर्ज करने हेतु अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को निम्न व्यक्तियों की जन्म तिथि दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आवे। गैर हाजिरी की सूरत में निम्न सदस्यों के नाम व जन्म तिथि दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया जायेगा।
1. श्रीमती चन्द्रकला पत्नी श्री हेमराज 26-2-1965 2. कु0 ईशा शर्मा पुत्री ,, 22-10-1986 3. गुनगुन शर्मा पुत्र ,, 4-11-1991
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
-------
ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री नूप राम पुत्र श्री काथूराम, गांव शढाल, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
. .वादी।
बनाम
आम जनता . .प्रतिवादी। श्री नूप राम पुत्र श्री काथूराम, गांव शढाल, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने आवेदन-पत्र सशप्थ कथन सहित गुजारा है कि उसके निम्न परिवार का नाम व जन्म तिथ पंचायत रिकार्ड ग्राम पंचायत चायल में दर्ज नहीं है तथा दर्ज करने हेतु अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को निम्न व्यक्तियों की जन्म तिथि दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आवे। गैर हाजिरी की सूरत में निम्न सदस्यों के नाम व जन्म तिथि दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया जायेगा।
1. श्रीमती दुगलू देवी पत्नी श्री नूपराम 15-5-1950 2. श्री नूपराम पुत्र श्री काथूराम 18-10-1945 3. पदमादेवी पुत्री श्री नूपराम 21-1-1970 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2010/27 अग्रहायण, 1932 7383 4. गंगा देवी पुत्री श्री नूपराम 29-9-1975 5. राजू पुत्र श्री नूपराम 22-6-1992
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
-------
ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री बेलीराम पुत्र श्री मुहरी राम, निवासी अवेरा, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
. .वादी।
बनाम
आम जनता . .प्रतिवादी। श्री बेलीराम पुत्र श्री मुहरी राम, निवासी अवेरा, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने आवेदन-पत्र सशप्थ कथन सहित गुजारा है कि उसके पुत्र अंकुश का नाम पंचायत रिकार्ड में रींकू गलत दर्ज है जबकि उसका सही नाम अंकुश ही है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर पेश करे अन्यथा सम्बन्धित पंचायत को उक्त रींकू का सही नाम अंकुश दर्ज करने का आदेश जारी किया जायेगा।
आज दिनांक 23-11-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
-------
ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री लाल दास, निवासी जाओ, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
. .वादी।
बनाम
आम जनता . .प्रतिवादी। श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री लाल दास, निवासी जाओ, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने आवेदन-पत्र सशप्थ कथन सहित गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में ज्योति प्रकाश गलत दर्ज है जबकि उसका सही नाम राजेन्द्र कुमार शर्मा ही है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर 7384 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2010/27 अग्रहायण, 1932 आकर पेश करे अन्यथा सम्बन्धित पंचायत को उक्त ज्योति प्रकाश का सही नाम राजेन्द्र कुमार शर्मा दर्ज करने का आदेश जारी किया जायेगा।
आज दिनांक 23-11-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
-------
ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्रीमती मुक्ता देवी पत्नी श्री तारा चन्द, निवासी रल्लू, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। . .वादी।
बनाम
आम जनता . .प्रतिवादी। श्रीमती मुक्ता देवी पत्नी श्री तारा चन्द, निवासी रल्लू, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने आवेदन-पत्र सशप्थ कथन सहित गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में रमला देवी गलत दर्ज है जबकि उसका सही नाम मुक्ता देवी ही है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर पेश करे अन्यथा सम्बन्धित पंचायत को उक्त रमला देवी का सही नाम मुक्ता देवी दर्ज करने का आदेश जारी किया जायेगा।
आज दिनांक 23-11-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
-------
ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री जीतराम पुत्र श्री सेस राम, निवासी ठारवा, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
. .वादी।
बनाम
आम जनता . .प्रतिवादी। श्री जीतराम पुत्र श्री सेस राम, निवासी ठारवा, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने आवेदन-पत्र सशप्थ कथन सहित गुजारा है कि उसकी पुत्री सुनीता देवी का नाम पंचायत रिकार्ड में सुनीता कुमारी गलत दर्ज है जबकि उसका सही नाम सुनीता देवी ही है। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2010/27 अग्रहायण, 1932 7385 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर पेश करे अन्यथा सम्बन्धित पंचायत को उक्त सुनीता कुमारी का सही नाम सुनीता देवी दर्ज करने का आदेश जारी किया जायेगा।
आज दिनांक 23-11-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
-------
ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्रीमती प्रीमी देवी बेवा श्री खीमा राम, निवासी बागी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
. .वादी।
बनाम
आम जनता . .प्रतिवादी। श्रीमती प्रीमी देवी बेवा श्री खीमा राम, निवासी बागी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने आवेदन-पत्र सशप्त कथन सहित गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में प्रीमू देवी गलत दर्ज है जबकि उसका सही नाम प्रीमी देवी ही है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर पेश करे अन्यथा सम्बन्धित पंचायत को उक्त प्रीमू देवी का सही नाम प्रीमी देवी दर्ज करने का आदेश जारी किया जायेगा।
आज दिनांक 23-11-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री भीवीराम पुत्र श्री रामा नन्द, निवासी बायल, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
. .वादी।
बनाम
आम जनता . .प्रतिवादी। श्री भीवीराम पुत्र श्री रामा नन्द, निवासी बायल, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने आवेदन-पत्र सशप्थ कथन सहित गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में भीमा राम गलत दर्ज है जबकि उसका सही नाम भीवी राम ही है। 7386 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2010/27 अग्रहायण, 1932 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर पेश करे अन्यथा सम्बन्धित पंचायत को उक्त भीमा राम का सही नाम भीवी राम दर्ज करने का आदेश जारी किया जायेगा।
आज दिनांक 23-11-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री योगेश पुत्र श्री भोडूराम, निवासी दोगरी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
. .वादी।
बनाम
आम जनता . .प्रतिवादी। श्री योगेश पुत्र श्री भोडूराम, निवासी दोगरी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने आवेदन-पत्र सशप्थ कथन सहित गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में भोगा राम जन्म तिथि 3-1-1976 गलत दर्ज है जबकि उसका सही नाम योगेश जन्म तिथि 20-3-1978 ही है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर पेश करे अन्यथा सम्बन्धित पंचायत को उक्त भोगा राम जन्म तिथि 3-1-1976 का सही नाम योगेश जन्म तिथि 20-3-1978 दर्ज करने का आदेश जारी किया जायेगा।
आज दिनांक 23-11-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री भादरु, निवासी बायल, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
. .वादी।
बनाम
आम जनता . .प्रतिवादी। श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री भादरु, निवासी बायल, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने आवेदन-पत्र सशप्थ कथन सहित गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में राजेश गलत दर्ज है जबकि उसका सही नाम सुरेश कुमार ही है। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2010/27 अग्रहायण, 1932 7387 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर पेश करे अन्यथा सम्बन्धित पंचायत को उक्त राजेश का सही नाम सुरेश कुमार दर्ज करने का आदेश जारी किया जायेगा।
आज दिनांक 23-11-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती सुख देवी पुत्री श्री हीरालाल, गांव डवारच (सेरी), फाटी लोट, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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बनाम
आम जनता . .प्रतिवादी। श्रीमती सुख देवी पुत्री श्री हीरालाल, निवासी डवारच (सेरी), फाटी लोट, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने आवेदन-पत्र सशप्थ कथन सहित गुजारा है कि उसका विवाह गांव बांरग, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर में श्री कृष्ण लाल पुत्र श्री राम भक्त के साथ हुआ था लेकिन उसका नाम उनके परिवार रजिस्टर में दर्ज नहीं हो सका। अब वह अपने पूर्व संयुक्त परिवार में अपना नाम अपने भाई श्यामलाल के परिवार में दर्ज करना चाहती है।
अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर पेश करे। उसके पश्चात् कोई भी एतराज स्वीकार नहीं किया जायेगा।
आज दिनांक 23-11-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
श्री टिकम राम पुत्र श्री ज्वाला दास, गांव शाह, डा0 धारगौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, हाल सुपरवाइजर विद्युत बोर्ड उप-मण्डल नं0 5, भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश . .वादी।
बनाम
आम जनता . .प्रतिवादी।7388 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2010/27 अग्रहायण, 1932 श्री टिकम राम पुत्र श्री ज्वाला दास, गांव शाह, डा0 धारगौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, हाल सुपरवाइजर विद्युत बोर्ड उप-मण्डल नं0 5, भावानगर, जिला किन्नौर ने आवेदन-पत्र सशप्थ कथन सहित गुजारा है कि सुशील सोर्या पुत्र श्री मार्कस सोर्या, निवासी सुनुरती, डा0 तुर्पा, जिला रांची, झारखण्ड उनके विभाग में बतौर बेलदार वर्कचार्ज कार्यरत था जो चौकीदार स्टोर जगातखाना (ब्रो) में तैनात था, जिसका देहान्त दिनांक 13-12-2008 को हुआ है। उक्त देरी होने के कारण उक्त मृतक की मृत्यु ग्राम पंचायत पोशना में दर्ज न हो सकी है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर पेश करे, अन्यथा सम्बन्धित पंचायत को मृत्यु तिथि दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जायेगा।
आज दिनांक 23-11-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नी श्री गोपाल पुत्र श्री टिकमा नन्द, निवासी फाटी व तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश . .वादी। बनाम
आम जनता . .प्रतिवादी। श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नी श्री गोपाल पुत्र श्री टिकमा नन्द, निवासी फाटी व तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने आवेदन-पत्र सशप्त कथन सहित गुजारा है कि उसका विवाह श्री गोपाल पुत्र श्री टिकमा नन्द, निवासी डा0 व तहसील निरमण्ड के साथ हुआ है। उसका विवाह आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व हो चुका है। उसका नाम कहीं भी दर्ज नहीं है तथा अपना नाम व शादी दर्ज करने हेतु अनुरोध किया है। उसका पूर्व नाम उसके पिता भूरा लाल हाल निवासी हाऊस नं0 47, बसन्त बिहार दिल्ली के परिवार में भी दर्ज नहीं है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त विवाह व जन्म तिथि दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर पेश करे। उसके पश्चात् कोई भी एतराज स्वीकार नहीं किया जायेगा।
आज दिनांक 23-11-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2010/27 अग्रहायण, 1932 7389 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री देवेश शर्मा पुत्र श्री चेतना नन्द, निवासी निरमण्ड, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश . .वादी। बनाम आम जनता . .प्रतिवादी। श्री देवेश शर्मा पुत्र श्री चेतना नन्द, निवासी निरमण्ड, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने आवेदन-पत्र सशप्त कथन सहित गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में देवेश्वर गलत दर्ज है जबकि उसका सही नाम देवेश शर्मा ही है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर पेश करे अन्यथा सम्बन्धित पंचायत को उक्त देवेश्वर का सही नाम देवेश शर्मा दर्ज करने का आदेश जारी किया जायेगा।
आज दिनांक 23-11-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री पुने राम पुत्र श्री बालक राम, गांव सेरीडवार, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
. .वादी।
बनाम आम जनता . .प्रतिवादी। श्री पुने राम पुत्र श्री बालक राम, गांव सेरीडवार, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने आवेदन-पत्र सशप्त कथन सहित गुजारा है कि उसकी पुत्री प्रिया का जन्म दिनांक 11-11-2005 को मुकाम सेरीडवार में हुआ है लेकिन वह अज्ञानता के कारण उक्त सन्तान की जन्म तिथि सम्बन्धित पंचायत में दर्ज नहीं करवा सका है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर पेश करे। गैर-हाजिरी की सूरत में सम्बन्धित पंचायत को जन्म तिथि दर्ज करने का आदेश पारित किया जायेगा।
आज दिनांक 23-11-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। 7390 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2010/27 अग्रहायण, 1932 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्रीमती कला देवी पत्नी स्व0 श्री नीलचन्द, गांव दपलाड, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश . .वादी। बनाम आम जनता . .प्रतिवादी। श्रीमती कला देवी पत्नी स्व0 श्री नीलचन्द, गांव दपलाड, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने आवेदन-पत्र सशप्त कथन सहित गुजारा है कि उसके पुत्र अविनाश का जन्म दिनांक 25-12-2006 को मुकाम दपलाड में हुआ है लेकिन वह अज्ञानता के कारण उक्त सन्तान की जन्म तिथि सम्बन्धित पंचायत में दर्ज नहीं करवा सका है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर पेश करे। गैर-हाजिरी की सूरत में सम्बन्धित पंचायत को जन्म तिथि दर्ज करने का आदेश जारी किया जायेगा।
आज दिनांक 23-11-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री भाग दास पुत्र श्री हुकी राम, गांव जझार, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
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बनाम आम जनता . .प्रतिवादी। श्री भाग दास पुत्र श्री हुकी राम, गांव जझार, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने आवेदन-पत्र सशप्त कथन सहित गुजारा है कि उसके पुत्र निखिल कुमार का जन्म दिनांक 15-1-2007 को मुकाम जझार में हुआ है लेकिन वह अज्ञानता के कारण उक्त सन्तान की जन्म तिथि सम्बन्धित पंचायत में दर्ज नहीं करवा सका है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर पेश करे। गैर-हाजिरी की सूरत में सम्बन्धित पंचायत को जन्म तिथि दर्ज करने का आदेश जारी किया जायेगा।
आज दिनांक 23-11-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2010/27 अग्रहायण, 1932 7391 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेशश्री टेक सिंह पुत्र श्री थोगी राम, गांव अवेरी, फाटी व तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश . .वादी। बनाम आम जनता . .प्रतिवादी। श्री टेक सिंह पुत्र श्री थोगी राम, गांव अवेरी, फाटी व तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने आवेदन-पत्र सशप्त कथन सहित गुजारा है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड में जीतराम गलत दर्ज है जबकि उसका सही नाम टेक सिंह ही है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर पेश करे। गैर-हाजिरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 23-11-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री केशव राम, गांव पाली, फाटी कशोली, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश . .वादी। बनाम आम जनता . .प्रतिवादी। श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री केशव राम, गांव पाली, फाटी कशोली, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने आवेदन-पत्र सशप्त कथन सहित गुजारा है कि उसने अपनी पुत्री कुमारी वन्दना को श्री रमेश चन्द पुत्र श्री मोहर सिंह, गांव तलूना, फाटी फ्रानाली, उप-तहसील आनी को गोद दिया है। जिस कारण वह उसका नाम पंचायत रिकार्ड में काटना चाहता है। जिसके गोदनामा की छायाप्रति भी उसने पेश की है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त वन्दना के नाम को काटने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 27-12-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करे। गैर-हाजिरी की सूरत में सम्बन्धित पंचायत को नाम काटने का आदेश पारित कर दिया जायेगा।
आज दिनांक 23-11-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। 7392 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2010/27 अग्रहायण, 1932 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्रीमती प्रीमी देवी पत्नी स्व0 श्री मोती राम, गांव कानीधार, डा0 व्यूणी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। . .वादी। बनाम आम जनता . .प्रतिवादी। श्रीमती प्रीमी देवी पत्नी स्व0 श्री मोती राम, गांव कानीधार, डा0 व्यूणी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने आवेदन-पत्र सशप्त कथन सहित गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 2-1-1964 है जबकि पंचायत रिकार्ड में उसकी जन्म तिथि 1956 गलत लिखी है।
अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म तिथि की दरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर पेश करे। उसके पश्चात् कोई भी एतराज स्वीकार नहीं किया जायेगा
आज दिनांक 23-11-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
श्री धर्मानन्द शर्मा पुत्र श्री केवल राम शर्मा, गांव टिकरी, फाटी अरसू, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश . .वादी। बनाम आम जनता . .प्रतिवादी। श्री धर्मानन्द शर्मा पुत्र श्री केवल राम शर्मा, गांव टिकरी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने आवेदन-पत्र सशप्त कथन सहित गुजारा है कि उसकी पुत्री आशा देवी का विवाह दिनांक 12-6-1998 को हो गया है लेकिन ग्राम पंचायत अरसू के पंचायत रिकार्ड से उसका नाम नहीं काटा गया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम काटने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर पेश करे। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 23-11-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ। मोहर। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2010/27 अग्रहायण, 1932 7393 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री मोती राम पुत्र स्व0 श्री दौलत राम, गांव कलोग, फाटी लौट, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश . .वादी।
बनाम
आम जनता . .प्रतिवादी। श्री मोती राम पुत्र श्री दौलत राम, गांव कलोग, फाटी लौट, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने आवेदन-पत्र सशप्त कथन सहित गुजारा है कि उसके पुत्र योगेन्द्र का जन्म दिनांक 29-4-2006 को मुकाम कलोग में हुआ है। जिसे वह अज्ञानता के कारण कार्यालय ग्राम पंचायत दुराह में दर्ज नहीं करा सका है तथा दर्ज करने हेेतु अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2010 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर आकर पेश करे। गैर-हाजिरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जायेगी। आज दिनांक 23-11-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
श्री देव कुमार पुत्र श्री चेत राम, गांव पलकानी, फाटी निथर, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
. .वादी।
बनाम आम जनता . .प्रतिवादी। श्री देव कुमार पुत्र श्री चेत राम, गांव पलकानी, फाटी निथर, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने आवेदन-पत्र सशप्त कथन सहित गुजारा है कि उसकी पत्नी पींकी देवी की मृत्यु दिनांक 21-1-2009 को ढांक में गिरकर हुई है। जिसकी मृत्यु अभी तक ग्राम पंचायत देहरा में दर्ज नहीं करवा सका है तथा अपनी पत्नी पींकी देवी की मृत्यु दर्ज करने बारे अनुरोध किया है।
अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को पींकी देवी की मृत्यु तिथि दिनांक 21-1-2009 दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2010 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर आकर पेश करे। अन्यथा सम्बन्धित पंचायत को मृत्यु दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिया जायेगा।
आज दिनांक 23-11-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। 7394 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2010/27 अग्रहायण, 1932 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्रीमती आशा बेवा स्व0 श्री रणजीत, पुत्र मुंशू, निवासी जगातखाना, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। . .वादी। बनाम आम जनता . .प्रतिवादी। श्रीमती आशा बेवा स्व0 श्री रणजीत, पुत्र मुंशू, निवासी जगातखाना, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने आवेदन-पत्र सशप्त कथन सहित गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 15-7-1985 ग्राम पंचायत तूनन में दर्ज नहीं है तथा जन्म तिथि दर्ज करने हेतु अनुरोध किया है।
अतः आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को श्रीमती आशा बेवा स्व0 श्री रणजीत की जन्म तिथि 15-7-1985 दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर आकर पेश करे। गैर हाजिरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 23-11-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
-------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
श्री अतुल टंडन पुत्र श्री हरीश टंडन, गांव निरमण्ड, फाटी तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
. .वादी।
बनाम
आम जनता . .प्रतिवादी। श्री अतुल टंडन पुत्र श्री हरीश टंडन, गांव निरमण्ड, फाटी तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने आवेदन-पत्र सशप्त कथन सहित गुजारा है कि उसका विवाह श्रीमती हेम लता पुत्री श्री रोशन लाल गांव निरमण्ड, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू के साथ दिनांक 30-6-2006 को हो गया है लेकिन वह अपना विवाह सम्बन्धित पंचायत में दर्ज नहीं करवा सका है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त विवाह तिथि दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर आवे। गैर हाजिरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जायेगी। आज दिनांक 23-11-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2010/27 अग्रहायण, 1932 7395 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्रीमती उषा देवी विधवा श्री घनश्याम, गांव निरमण्ड, फाटी निरमण्ड, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। . .वादी। बनाम आम जनता . .प्रतिवादी। श्रीमती उषा देवी विधवा श्री घनश्याम, गांव निरमण्ड, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने आवेदन-पत्र सशप्त कथन सहित गुजारा है कि उसका विवाह स्व0 श्री घनश्याम पुत्र श्री गोपाल राम, गांव निरमण्ड, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू के साथ दिनांक 1992 को हो गया है लेकिन वह अपना विवाह सम्बन्धित पंचायत में दर्ज नहीं करवा सकी है। मेरी जन्म तिथि 1-1-1973 है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त विवाह व उसकी जन्म तिथि दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर आवे। गैर हाजिरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 23-11-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
श्री नयन सुख पुत्र श्री सीतू, गांव पाली, फाटी कशोली, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। . .वादी। बनाम आम जनता . .प्रतिवादी। श्री नयन सुख पुत्र श्री सीतू, गांव पाली, फाटी कशोली, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने आवेदन-पत्र सशप्त कथन सहित गुजारा है कि उसकी पुत्री शकुन्तला देवी पुत्री श्री नयन सुख, गांव पाली, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू का विवाह दिनांक 18-9-2007 को हो गया है लेकिन वह अपना विवाह सम्बन्धित पंचायत में दर्ज नहीं करवा सका है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त विवाह व उसकी पत्नी की जन्म तिथि दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर आवे। गैर हाजिरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 23-11-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। 7396 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2010/27 अग्रहायण, 1932 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री उदे राम पुत्र श्री दिलेराम, निवासी नोर, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। . .वादी। बनाम आम जनता . .प्रतिवादी। श्री उदे राम पुत्र श्री दिलेराम, निवासी नोर, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने आवेदन-पत्र सशप्त कथन सहित गुजारा है कि उसके पुत्र का नाम पंचायत रिकार्ड में सुनील कुमार गलत दर्ज है जबकि उसका सही नाम सुशील कुमार ही है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर पेश करे। अन्यथा सम्बन्धित पंचायत को उक्त सुनील कुमार का सही नाम सुशील कुमार दर्ज करने का आदेश जारी किया जायेगा।
आज दिनांक 23-11-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्रीमती रेवता देवी पत्नी श्री मदनलाल, निवासी पोखधार, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। . .वादी। बनाम आम जनता . .प्रतिवादी। श्रीमती रेवता देवी पत्नी श्री मदनलाल, निवासी पोखधार, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने आवेदन-पत्र सशप्त कथन सहित गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में राज कुमारी गलत दर्ज है जबकि उसका सही नाम रेवता देवी ही है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 28-12-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर पेश करे। अन्यथा सम्बन्धित पंचायत को उक्त राज कुमारी का सही नाम रेवता देवी दर्ज करने का ओदश जारी किया जायेगा।
आज दिनांक 23-11-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2010/27 अग्रहायण, 1932 7397 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्रीमती दलीप कुमार पुत्र श्री डलानन्द, निवासी सुनैर, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। . .वादी। बनाम आम जनता . .प्रतिवादी। श्रीमती दलीप कुमार पुत्र श्री डलानन्द, निवासी सुनैर, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने आवेदन-पत्र सशप्त कथन सहित गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में दीप चन्द गलत दर्ज है जबकि उसका सही नाम दलीप कुमार ही है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर पेश करे। अन्यथा सम्बन्धित पंचायत को उक्त दीप चन्द का सही नाम दलीप कुमार दर्ज करने का ओदश जारी किया जायेगा।
आज दिनांक 23-11-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
श्री नील चन्द पुत्र श्री सोबूराम, गांव ध्वाश, फाटी लोट, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। . .वादी। बनाम आम जनता . .प्रतिवादी। श्री नील चन्द पुत्र श्री सोबूराम, गांव ध्वाश, फाटी लोट, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने आवेदन-पत्र सशप्त कथन सहित गुजारा है कि उसके पुत्र सुनील कुमार की मृत्यु श्री खण्ड महादेव यात्रा के दौरान बीमार होने के कारण दिनांक 21-7-2010 को मुकाम भीगडवारी में हुई है। जिसे वह अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत चायल में दर्ज नहीं कर सका है तथा अब दर्ज करने हेतु अनुरोध किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर पेश करे। उसके पश्चात् कोई भी एतराज स्वीकार नहीं किया जायेगा।
आज दिनांक 26-11-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। 7398 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2010/27 अग्रहायण, 1932
लोक निर्मालोक निर्मालोक निर्मालोक निर्माण विभागण विभागण विभागण विभाग
शिमला-2, 14 दिसम्बर, 2010
परिशिष्टपरिशिष्टपरिशिष्टपरिशिष्ट
सं0 पी0बी0डब्ल्यू0सं0 पी0बी0डब्ल्यू0सं0 पी0बी0डब्ल्यू0सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 105/2009(बी0)एफ(5) 105/2009(बी0)एफ(5) 105/2009(बी0)एफ(5) 105/2009....--------इस विभाग द्वारा दिनांक 25-11-2009 को भू अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अन्तर्गत जारी समसंख्यक अधिसूचना (गांव सहलोन, तहसील सदर, जिला बिलासपुर) में "खसरा नं0 28/1 रकबा 0-5" को भी सम्मिलत समझा जाये तथा कुल किता "7" के स्थान पर "8" बीघा तथा कुल रकबा "8-09 बीघा" के स्थान पर "8-14 बीघा" पढ़ा जाए।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्र्रधान सचिव (लोक निर्माण)।
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