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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 198, 23 December 2010

Published 23 December 2010

Gazette no.
198
Gazetteid
198/GAZETTE/2010-23/12/2010
Identifier
in.gazette.himachal.2010-12-23.198_gazette_2010-23_12_2010
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, वीरवीरवीरवीरववववारारारार, , , , 23232323 दिसदिसदिसदिसम्म्म्म्बरबरबरबर, 2010, 2010, 2010, 2010////2222 पौषपौषपौषपौष,,,, 1932 1932 1932 1932

हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 29th November, 2010

No. HHC/Rules/14-61/90.—Hon'ble the Chief Justice, High Court of Himachal Pradesh in exercise of the powers vested under Article 229 of the constitution of India and all other enabling powers in this behalf, is pleased to make the following amendment in "The Himachal Pradesh High Court Officers and Members of the Staff (Recruitment, Conditions of Service, Conduct & Appeal) Rules, 2003".

1. Short title.—These Rules shall be called "The Himachal Pradesh High Court

Officers and the Members of the Staff (Recruitment, Conditions of Service, Conduct &

Appeal) (17th amendment) Rules, 2010.

2. Commencement .—They shall come into force with immediate effect.

198-राजपत्र/2010-23-12-2010 (7701)7702 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2010/2 पौष, 1932

3. Amendment.—Item No. 8 of Schedule B of Class-I-Gazetted and Item No. 2 of

Schedule -D of Class-III annexed to "The Himachal Pradesh High Court Officers and the

Members of Staff (Recruitment, Conditions of Service, Conduct & Appeal) Rules, 2003" shall

be substituted as under :-

Sr. No. Name of the post No. of posts Mode of appointment Qualification Experience/ Length of service in feeder cadre Scale of pay.
1 2 3 4 5 6 7
8. Marriage Counsellor 1. By selection from amongst the Class-II Court Servants of this Registry, failing which Class-III or by direct recruitment. Graduate in Law (Professional Degree) /Master Degree in family Counselling/ Sociology/ Psychology. — Rs. 10300- 34800 + 5000 Grade Pay.
2. Translators 8 By selection from amongst the Court Servants of this Registry or by direct recruitment. Graduation with at least 50 % marks in English with Hindi, and Urdu or Punjabi in Matriculation examination. — Rs. 10300- 34800+ 3800 Grade Pay.

BY ORDER OF HON'BLE THE

CHIEF JUSTICE

REGISTRAR GENERAL

_________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 29th November, 2010

No. HHC/Admn.6(23)/74-XIII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 1.26 of H.P. Financial Rules, 1971, Volume-I, has been pleased to declare the Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC(IV), Shimla as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC(V), Shimla and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of the establishment attached to the aforesaid Court under head "2014-Administration of Justice" till the posting of new incumbent in the Court of Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC(V), Shimla, H.P.

By order, Sd/- Registrar General.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2010/2 पौष, 1932 7703

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA–171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 30th November, 2010

No. HHC/GAZ-1-1/74-X.—In supersession of Notification of even number dated 23-11-2010, Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Article 229 of the Constitution of India and all other enabling powers in this behalf, is pleased to designate Shri Bhag Chand Sharma, Additional Registrar-cum-Principal Private Secretary to Hon'ble the Chief Justice, as Registrar (Administration)-cum-Principal Private Secretary to Hon'ble the Chief Justice, with immediate effect, subject to the following conditions :—

(i) This will not be treated as promotion, but only re-designation and he shall draw the pay and allowances admissible to an Additional Registrar only, and;

(ii) He shall have no right to continue to enjoy the designation of Registrar (Administration) and will be re-designate as Additional Registrar as and when any District Judge or Additional District Judge is appointed as fourth Registrar on the establishment of the High Court Registry.

BY ORDER OF

HON'BLE THE CHIEF JUSTICE

REGISTRAR GENERAL

_______

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, 2nd December, 2010

No. HHC/Admn.3(309)/90-I.—3 days un-availed earned leave w.e.f. 15-11-2010 to 17-11-2010 which was sanctioned vide Notification No. HHC/Admn.3(309)/90-I, dated 2-11-2010 in favour of Shri Manohar Lal Sharma, Secretary is hereby cancelled and credited in his leave account.

By order, Sd/- Registrar General.

_______

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 3rd December, 2010

No. HHC/Admn.16(34)89-I.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules,7704 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2010/2 पौष, 1932 2007 has been pleased to appoint Sh. Navneet Puri, Advocate w.e.f. 16-12-2010, as Oath Commissioner at Chamba for a period of two years, for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Sd/- Registrar General.

_______

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 4th December, 2010

No. HHC/Admn.16 (15)74-IV.— Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Yogesh Thakur, Advocate as Oath Commissioner at Solan, H.P. for a period of two years, with immediate effect, for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Sd/- Registrar General.

_______

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 4th December, 2010

No.HHC/Admn.16 (15)74-IV.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Ms. Neeru Sharma, Advocate as Oath Commissioner at Nalagarh, H.P. for a period of two years, with immediate effect, for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Sd/- Registrar General.

_________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 4th December, 2010

No. HHC/Admn.28 (8)74-Part.—In supersession of this Registry Notification No.HHC/Admn.28(8)74-XII-11858-72, dated 1-6-2007, the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh has been pleased to order to discontinue the Circuit Court of the Civil Judges (Junior Division)-cum-JMIC, Manali to Kullu, with immediate effect.

By order, Sd/- Registrar General.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2010/2 पौष, 1932 7705

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 6th December, 2010

No. HHC/GAZ/14-226/96-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to order the cancellation of 3 days' un-availed earned leave w.e.f. 1-10-2010 to 3-10-2010 already sanctioned vide this Registry Notification of even number dated 29-9-2010 in favour of Sh. Rajesh Kumar Tomar, the then Civil Judge (Senior Division)-cum-JMIC(I), Nurpur, District Kangra, presently posted as Civil Judge (Senior Division)-cum-CJM, Una, H.P.

By order, Sd/- Registrar General.

________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 7th December, 2010

No. HHC/GAZ/14-273/2003.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 5 days earned leave w.e.f. 20-12-2010 to 24-12-2010 with permission to prefix 19th December, 2010 being Sunday and suffix 25th and 26th December, 2010, being gazetted holiday and Sunday respectively in favour of Shri Pankaj, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC (III), Shimla.

Certified that Shri Pankaj is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Pankaj would have continued to hold the post of Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC(III), Shimla, but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 9th December, 2010

No. HHC/Admn. 6(20)/77-XVII.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to nominate Hon'ble Mr. Justice V.K. Ahuja, Hon'ble Mr. Justice Kuldip Singh and Hon'ble Mr. Justice V.K. Sharma as vacation Judges for hearing matters of urgent nature during the ensuing winter vacation w.e.f. 10.1.2011 to 19.2.2011 in the following manner:—

7706 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2010/2 पौष, 1932

Hon'ble Mr. Justice Kuldip Singh 10-1-2011 to 22-1-2011

Hon'ble Mr. Justice V.K. Ahuja 23-1-2011 to 5-2-2011

Hon'ble Mr. Justice V.K. Sharma 6-2-2011 to 19-2-2011

The Hon'ble vacation Judge(s) will hold the court only on Fridays as under:-

Hon'ble Mr. Justice Kuldip Singh 14-1-2011 (Friday) 21-1-2011 (Friday) Hon'ble Mr. Justice V.K. Ahuja 28-1-2011 (Friday) 04-02-2011 (Friday) Hon'ble Mr. Justice V.K. Sharma 11-02-2011 (Friday) 18-02-2011 (Friday)

NB :- Any urgent matter which cannot wait for the day of the sitting of the Court, as indicated above, will be placed before the Hon'ble Vacation Judge at His Lordship's chambers/residence.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 10th December, 2010

No. HHC/Rules/22(36)/86.—Hon'ble the Chief Justice, High Court of H.P., Shimla in exercise of the powers conferred under Article 229 of the Constitution of India and all other enabling powers in this behalf, is pleased to make the following amendments in "The High Court Guest House (Use & Occupation) Rules, 2004":

Short title.—These Rules shall be called "The High Court Guest House (Use & Occupation) (3rd amendment) Rules, 2010.

Commencement.—These shall come into force with immediate effect.

Amendment.—Sr. No. 5 of the Schedule-II shall be deleted and Schedule-I of the Rules "The High Court Guest House (Use & Occupation) Rules, 2004" shall be substituted as follows:

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2010/2 पौष, 1932 7707

Schedule-I

{(See Rule 2(a)(i))}

LIST OF HIGH COURT GUEST HOUSES IN HIMACHAL PRADESH

(1) High Court Guest House, Kaithu, Shimla.

(2) High Court Guest House, Kasauli, District Solan.

(3) High Court Guest House, Manali, District Kullu.

(4) High Court Guest House, Dalhousie, District Chamba.

(5) High Court Guest House, Dharmshala, District Kangra.

BY ORDER OF HON'BLE THE CHIEF JUSTICE

REGISTRAR GENERAL.

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HIGH COURT OF HIAMCHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 13th December, 2010

No. HHC/Admn.3(127)/79-I.—19 days earned leave on and with effect from 13.12.2010 to 31.12.2010 with permission to prefix second Saturday and Sunday falling on 11th and 12th December, 2010 is hereby sanctioned in favour of Shri Shiv Dyahal Sharma, Secretary of this Registry.

Certified that Shri Shiv Dayal Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he had proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Shiv Dayal Sharma would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA–171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 16th December, 2010

No. HHC/Admn.3(140)/79-I.—In exercise of the powers vested in him under sub-rule (2) of Rule 3 of the High Court of Himachal Pradesh, Officers and Servants (Premature Retirement) Rules, 1978, read with Rule 48-A of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to accept the request of Shri Bheem Dutt Sharma, Deputy Registrar of this Registry for premature (voluntary) retirement from service on and with effect from the7708 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2010/2 पौष, 1932 afternoon of 28-02-2011. He, therefore, will stand retired from service on and w.e.f. the afternoon of 28-02-2011.

BY ORDER HON'BLE THE CHIEF JUSTICE

REGISTRAR GENERAL.

________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 16th December, 2010

No. HHC/Admn.3(125)/79.—7 days earned leave on and with effect from 18-12-2010 to 24-12-2010 with permission to suffix holidays falling on 25th and 26th December, 2010 is hereby sanctioned in favour of Smt. Raj Thakur, Assistant Registrar of this Registry.

Certified that Smt. Raj Thakur is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Raj Thakur would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar but for her proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

______

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 16th December, 2010

No. HHC/GAZ/14-216/95-1.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant one day's earned leave for 16-12-2010 with permission to suffix 17th December, 2010 being gazetted holiday in favour of Shri Jaswant Singh, Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC, Court No.1, Paonta Sahib, H.P.

Certified that Shri Jaswant Singh is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Jaswant Singh would have continued to hold the post of Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC, Court No.1, Paonta Sahib, but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2010/2 पौष, 1932 7709

HIGH COURT OF HIAMCHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, 16th December, 2010

No. HHC/Admn.3(335)/92.—5 days earned leave on and with effect from 20-12-2010 to 24-12-2010 with permission to affix holidays falling on 19th, 25th and 26th December, 2010 is hereby sanctioned in favour of Shri Ramesh Chand, Secretary of this Registry.

Certified that Shri Ramesh Chand is likely to join the same post and at the same station from where he had proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Ramesh Chand would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

________

बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 दिसम्बर, 2010

संख्या विद्युत-छसंख्या विद्युत-छसंख्या विद्युत-छसंख्या विद्युत-छ ((((5555))))-31/2010-31/2010-31/2010-31/2010....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी0सी0) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत मुहाल बारिया (ह0 न0 370), तहसील नालागढ़, जिला सोलन में नंगल उपरला से काठा बददी तक 400 के0वी0 टावर पर 220 के0वी0 डबल सर्कट लाईन के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करना अति आपेक्षित हैं। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता की दृष्टि में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (4) के अधीन यह निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नही होगें।

5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।7710 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2010/2 पौष, 1932 विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील मुहाल व हदवस्त नम्बर खसरा नं0 रकवा (ंबीघों में) सोलन नालागढ़ बारिया (370) 385/1 0-10 428/1 0-11 कुल कित्ता = 2 1-1

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

------

बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 15 दिसम्बर, 2010

संख्या विद्युत-छसंख्या विद्युत-छसंख्या विद्युत-छसंख्या विद्युत-छ ((((5555))))-32/2010-32/2010-32/2010-32/2010....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी0सी0) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामत मुहाल कुईवाल (ह0न0 375), तहसील नालागढ़, जिला सोलन में नंगल उपरला से काठा बददी तक 400 के0वी0 टावर पर 220 के0वी0 डबल सर्कट लाईन के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करना अति आपेक्षित हैं। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता की दृष्टि में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (4) के अधीन यह निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नही होगें।

5. भूमि से सम्बन्धित रेखाकं का निरीक्षण, कायार्ल य, भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील मुहाल व हदवस्त नम्बर खसरा नं0 रकवा (ंबीघों में) सोलन नालागढ़ कुईवाल (375) 107/1 0-10 कुल कित्ता = 1 0-10

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2010/2 पौष, 1932 7711 बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 दिसम्बर, 2010

संख्यासंख्यासंख्यासंख्या विद्युत-छ विद्युत-छ विद्युत-छ विद्युत-छ ((((5555))))-33/2010-33/2010-33/2010-33/2010....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी0सी0) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत मुहाल पनोह (ह0न0 371), तहसील नालागढ़, जिला सोलन में नंगल उपरला से काठा बददी तक 400 के0वी0 टावर पर 220 के0वी0 डबल सर्कट लाईन के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करना अति आपेक्षित हैं। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता की दृष्टि में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (4) के अधीन यह निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नही होगें।

5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील मुहाल व हदवस्त नम्बर खसरा नं0 रकवा (ंबीघो में) सोलन नालागढ़ पनोह (371) 176/170/60/1 0-7 105/1 0-3 117/1 0-5 122/1 0-5 123/1 0-3 कुल कित्ता = 5 1-3

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

------

बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 दिसम्बर, 2010

ससससंख्या विद्युत-छ (5ंख्या विद्युत-छ (5ंख्या विद्युत-छ (5ंख्या विद्युत-छ (5))))-34/2010-34/2010-34/2010-34/2010....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) 7712 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2010/2 पौष, 1932 की धारा-3 के खण्ड (सी0सी0) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामत मुहाल धनसोत (ह0न0 135), तहसील नालागढ़, जिला सोलन में नंगल उपरला से काठा बददी तक 400 के0वी0 टावर पर 220 के0वी0 डबल सर्कट लाईन के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करना अति आवश्यक अपेक्षित हैं। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता की दृष्टि में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (4) के अधीन यह निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नही होगें।

5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील मुहाल व हदवस्त नम्बर खसरा नं0 रकवा (ंबीघो में) सोलन नालागढ़ धनसोत (135) 232/1 0-6 कुल कित्ता = 1 0-6

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 16 दिसम्बर, 2010

संख्यासंख्यासंख्यासंख्या विद्युत-छ विद्युत-छ विद्युत-छ विद्युत-छ ((((5555))))-35/2010-35/2010-35/2010-35/2010....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी0सी0) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत मुहाल सेरी (ह0न0 134), तहसील नालागढ़, जिला सोलन में नंगल उपरला से काठा बददी तक 400 के0वी0 टावर पर 220 के0वी0 डबल सर्कट लाईन के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करना अति आपेक्षित हैं। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2010/2 पौष, 1932 7713 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता की दृष्टि में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (4) के अधीन यह निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नही होगें।

5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील मुहाल व हदवस्त नम्बर खसरा नं0 रकवा (ंबीघों में) सोलन नालागढ़ सेरी (134) 141/1 0-5 158/1 0-2 कुल कित्ता = 2 0-7

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 16 दिसम्बर, 2010

संख्यसंख्यसंख्यसंख्या विद्युत-छ ा विद्युत-छ ा विद्युत-छ ा विद्युत-छ ((((5555))))-36/2010-36/2010-36/2010-36/2010....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी0सी0) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत मुहाल पलासड़ा धाडवा (ह0न0 81), तहसील नालागढ़, जिला सोलन में नंगल उपरला से काठा बददी तक 400 के0वी0 टावर पर 220 के0वी0 डबल सर्कट लाईन के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करना अति आपेक्षित हैं। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता की दृष्टि में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (4) के अधीन यह निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नही होगें। 7714 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2010/2 पौष, 1932 5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील मुहाल व हदवस्त नम्बर खसरा नं0 रकवा (ंबीघो में) सोलन नालागढ़ पलासड़ा धाडवा (81) 203/1 0-11 कुल कित्ता = 1 0-11

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 दिसम्बर, 2010

संख्या विद्युत-छ संख्या विद्युत-छ संख्या विद्युत-छ संख्या विद्युत-छ ((((5555))))-37/2010-37/2010-37/2010-37/2010....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी0सी0) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत मुहाल पलासड़ा दितू (ह0न0 82), तहसील नालागढ़, जिला सोलन में नंगल उपरला से काठा बददी तक 400 के0वी0 टावर पर 220 के0वी0 डबल सर्कट लाईन के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करना अति आपेक्षित हैं। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता की दृष्टि में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (4) के अध् ाीन यह निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नही होगें।

5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2010/2 पौष, 1932 7715 विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी जिला तहसील मुहाल व हदवस्त नम्बर खसरा नं0 रकवा (ंबीघों में) सोलन नालागढ़ पलासड़ा दितू (82) 12/1 0-7 167/1 0-7 177/1 0-6 कुल कित्ता = 3 1-0

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 दिसम्बर, 2010

संख्या विद्युत-छ संख्या विद्युत-छ संख्या विद्युत-छ संख्या विद्युत-छ ((((5555))))-38/2010-38/2010-38/2010-38/2010....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी0सी0) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामत मुहाल काठा (ह0न0 211), तहसील बद्‌दी, जिला सोलन में नंगल उपरला से काठा बददी तक 400 के0वी0 टावर पर 220 के0वी0 डबल सर्कट लाईन के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करना अति आपेक्षित हैं। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता की दृष्टि में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (4) के अधीन यह निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नही होगें।

5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील मुहाल व हदवस्त नम्बर खसरा नं0 रकवा (ंबीघों में) सोलन बद्‌दी काठा (211) 366/1 0-11

312/1 0-7 320/1 0-47716 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2010/2 पौष, 1932 157/1 0-5 392/1 0-6 कुल कित्ता = 5 1-13

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 15 दिसम्बर, 2010

संख्या विद्युत-छ (5संख्या विद्युत-छ (5संख्या विद्युत-छ (5संख्या विद्युत-छ (5))))-39/2010-39/2010-39/2010-39/2010....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी0सी0) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामत मुहाल भटौली कलां (ह0न0 214), तहसील बद्‌दी, जिला सोलन में नंगल उपरला से काठा बद्‌दी तक 400 के0वी0 टावर पर 220 के0वी0 डबल सर्कट लाईन के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करना अति आपेक्षित हैं। अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता की दृष्टि में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (4) के अधीन यह निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नही होगें।

5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील मुहाल व हदवस्त नम्बर खसरा नं0 रकवा (ंबीघों में) सोलन बद्‌दी भटौली कलां (214) 944/1 0-11-0

1029/1 0-6-0 1449/1 0-3-0 1450/1 0-3-0 1508/1 0-4-0 1509/1 0-2-0 1588/1 0-7-0 1588/2 0-3-0राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2010/2 पौष, 1932 7717 1594/2/1 0-4-0 1594/2/2 0-2-0 1590/1 0-0-9 1591/1 0-1-0 1591/2 0-2-0 1637/1 0-9-0 1593/1 0-1-0

कुल कित्ता = 15 2-18-9

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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अधिसूचना

शिमला-2, 20 दिसम्बर, 2010

संख्या विद्युत-छ संख्या विद्युत-छ संख्या विद्युत-छ संख्या विद्युत-छ ((((5555))))-40/2010-40/2010-40/2010-40/2010....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी0सी0) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत मुहाल भटौली खुर्द, (ह0न0 213), तहसील बद्‌दी, जिला सोलन में नंगल उपरला से काठा बददी तक 400 के0वी0 टावर पर 220 के0वी0 डबल सर्कट लाईन के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करना अति आवश्यक अपेक्षित हैं। अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता की दृष्टि में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (4) के अधीन यह निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नही होगें।

5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील मुहाल व हदवस्त नम्बर खसरा नं0 रकवा (ंबीघों में) सोलन बद्‌दी भटौली खुर्द (213) 362/1 0-10 कुल कित्ता = 1 0-10

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।7718 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2010/2 पौष, 1932 बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 15 दिसम्बर, 2010

संख्या विद्युत-छ संख्या विद्युत-छ संख्या विद्युत-छ संख्या विद्युत-छ ((((5555))))-41/2010-41/2010-41/2010-41/2010....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी0सी0) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल फलां (ह0न0 423), तहसील बद्‌दी, जिला सोलन में नंगल उपरला से काठा बददी तक 400 के0वी0 टावर पर 220 के0वी0 डबल सर्कट लाईन के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करना अति आपेक्षित हैं। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता की दृष्टि में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (4) के अधीन यह निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नही होगें।

5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।

विवरविवरविवरविवरणीणीणीणी

जिला तहसील मुहाल व हदवस्त नम्बर खसरा नं0 रकवा (ंबीघों में) सोलन बद्‌दी फलां (423) 183/1 0-7 कुल कित्ता = 1 0-7

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 16 दिसम्बर, 2010

संख्या विद्युत-छ संख्या विद्युत-छ संख्या विद्युत-छ संख्या विद्युत-छ ((((5555))))-42/2010-42/2010-42/2010-42/2010....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी0सी0) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2010/2 पौष, 1932 7719 द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामत मुहाल धर्मपुर (ह0न0 193), तहसील बद्‌दी, जिला सोलन में नंगल उपरला से काठा बददी तक 400 के0वी0 टावर पर 220 के0वी0 डबल सर्कट लाईन के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करना अति आपेक्षित हैं। अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता की दृष्टि में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (4) के अधीन यह निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नही होगें।

5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील मुहाल व हदवस्त नम्बर खसरा नं0 रकवा (ंबीघों में) सोलन बद्‌दी धर्मपुर (193) 339/1 0-5 340/1 0-5 664/364/1 0-6 कुल कित्ता = 3 0-16

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 16 दिसम्बर, 2010

संख्या विद्युत-छ संख्या विद्युत-छ संख्या विद्युत-छ संख्या विद्युत-छ ((((5555))))-43/2010-43/2010-43/2010-43/2010....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी0सी0) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत मुहाल थाना (ह0न0 192), तहसील बद्‌दी, जिला सोलन में नंगल उपरला से काठा बद्‌दी तक 400 के0वी0 टावर पर 220 के0वी0 डबल सर्कट लाईन के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करना अति आपेक्षित हैं। अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है। 7720 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2010/2 पौष, 1932 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता की दृष्टि में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (4) के अधीन यह निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नही होगें।

5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील मुहाल व हदवस्त नम्बर खसरा नं0 रकवा (ंबीघों में) सोलन बद्‌दी थाना (192) 780/1 0-11

867/1 0-7 कुल कित्ता = 2 0-18

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

तारीखः 20 दिसम्बर, 2010

संख्या विद्युत-छ संख्या विद्युत-छ संख्या विद्युत-छ संख्या विद्युत-छ ((((5555))))-44/2010-44/2010-44/2010-44/2010....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी0सी0) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत मुहाल कौन्डी (ह0न0 180), तहसील बद्‌दी, जिला सोलन में नंगल उपरला से काठा बददी तक 400 के0वी0 टावर पर 220 के0वी0 डबल सर्कट लाईन के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करना अति आपेक्षित हैं। अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता की दृष्टि में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (4) के अधीन यह निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नही होगें। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2010/2 पौष, 1932 7721 5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।

विविविविवरणीवरणीवरणीवरणी

जिला तहसील मुहाल व हदवस्त नम्बर खसरा नं0 रकवा (ंबीघों में) सोलन बद्‌दी कौन्डी (180) 528/1 0-10 कुल कित्ता = 1 कुल रकवा 0000....10101010

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

------ बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 16 दिसम्बर, 2010

संख्या विद्युत-छ (5संख्या विद्युत-छ (5संख्या विद्युत-छ (5संख्या विद्युत-छ (5))))-45/2010-45/2010-45/2010-45/2010....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी0सी0) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामत मुहाल रायेपुर (ह0न0 401), तहसील बद्‌दी, जिला सोलन में नंगल उपरला से काठा बददी तक 400 के0वी0 टावर पर 220 के0वी0 डबल सर्कट लाईन के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करना अति आपेक्षित हैं। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता की दृष्टि में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (4) के अधीन यह निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नही होगें।

5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।

विवविवविवविवरणीरणीरणीरणी

जिला तहसील मुहाल व हदवस्त नम्बर खसरा नं0 रकवा (ंबीघों में) सोलन बद्‌दी रायेपुर (401) 28/1 0-2 29/1 0-9 कुल कित्ता= 2 0-11

आदेशद्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।7722 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2010/2 पौष, 1932 बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 दिसम्बर, 2010

संख्या विद्युत-छः संख्या विद्युत-छः संख्या विद्युत-छः संख्या विद्युत-छः ((((5555))))-46/2010-46/2010-46/2010-46/2010....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी0सी0) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामत मुहाल रायेपुर जखौली (ह0 नं0 168), तहसील बद्‌दी, जिला सोलन में नंगल उपरला से काठा बददी तक 400 के0वी0 टावर पर 220 के0वी0 डबल सर्कट लाईन के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करना अति आपेक्षित हैं। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता की दृष्टि में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (4) के अधीन यह निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नही होंगे।

5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।

विवविवविवविवरणीरणीरणीरणी

जिला तहसील मुहाल व हदवस्त नम्बर खसरा नं0 रकवा (ंबीघों में) सोलन बद्‌दी रायेपुर जखौली (168) 4/1 0-11

60/1 0-5 61/1 0-2 कुल कित्ता = 3 0-18

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।

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बहुउद्देशीय परियोजनाबहुउद्देशीय परियोजनाबहुउद्देशीय परियोजनाबहुउद्देशीय परियोजनाएंएंएंएं एवं विद्युत विभा एवं विद्युत विभा एवं विद्युत विभा एवं विद्युत विभागगगग

अधिसूचना

शिमला-2, 16 दिसम्बर, 2010

संख्या विद्युत-छः संख्या विद्युत-छः संख्या विद्युत-छः संख्या विद्युत-छः ((((5555))))-47/2010-47/2010-47/2010-47/2010--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी0सी0) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2010/2 पौष, 1932 7723 द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत मुहाल बनवीरपुर (ह0 नं0 174), तहसील बद्‌दी, जिला सोलन में नंगल उपरला से काठा बददी तक 400 के0वी0 टावर पर 220 के0वी0 डबल सर्कट लाईन के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करना अति आपेक्षित हैं। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता की दृष्टि में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (4) के अधीन यह निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नही होंगे।

5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील मुहाल व हदवस्त नम्बर खसरा नं0 रकवा (ंबीधो में) सोलन बद्‌दी बनवीरपुर (174) 250/1 0-4 257/1 0-7 कुल कित्ता = 2 0-11

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।

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बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 16 दिसम्बर, 2010

संख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युत....-छ--छ--छ--छ-((((5555))))-51/2009-51/2009-51/2009-51/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल छपांग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है, अतएवः एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, 7724 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2010/2 पौष, 1932 हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है्र कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भूमि अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।

4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर रकबा (बीघों में) सिरमौर पच्छाद छपांग 94/2/1 7-16

95/2/1 4-8 96/2/1 13-2 80/1 1-1 135/66/1 19-11 70 5-19 74 1-1 79/1 1-16 137/71 2-5 134/66 15-0 72 1-6 73 5-7 136/71 0-6 83/1 0-6 कुल कित्ता- 14 कुल रकबा -79-04 बीघा

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।

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बहुउद्देशीय परियोजनएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 15 दिसम्बर, 2010

संख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युत....-छ--छ--छ--छ-((((5555))))-56/2009-56/2009-56/2009-56/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल चूली ददाहू, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण, इसके भवन निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है, अतएवः एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2010/2 पौष, 1932 7725 2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है्र कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भूमि अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।

4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला उप तहसील गांव खसरा नम्बर रकबा (बीघों में) सिरमौर ददाहू चूली ददाहु 350/1 1-12-11 349/1 1-16-09 348/1 0-13-14 347/1 0-13-11 345/1 0-1-12 कुल कित्ता-5 कुल रकबा-04-17-17 बीघा

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।

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बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 16 दिसम्बर, 2010

संख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युत....-छ--छ--छ--छ-((((5555))))-52/2009-52/2009-52/2009-52/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल लाना माड़ग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है, अतएवः एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है्र कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भूमि अर्जन 7726 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2010/2 पौष, 1932 समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।

4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला उप तहसील गांव खसरा नम्बर रकबा (बीघों में) सिरमौर पच्छाद लाना माड़ग 7 2-0 81 4-8 82 4-5 76 2-3 262/231 19-19 263/231 13-8 83 1-12 145/131 12-13 कुल कित्ता-8 कुल रकबा-60-08 बीघा

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।

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बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 दिसम्बर, 2010

संख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युत....-छ--छ--छ--छ-((((5555))))-43/2009-43/2009-43/2009-43/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल मेथली, तहसील नौहरा, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है, अतएवः एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है्र कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भूमि अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2010/2 पौष, 1932 7727 4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर रकबा (बीघों में) सिरमौर नौहरा मेथली 382 0-10 381 0-12 378 2-16 389 2-6 383 0-3 385 0-18 387 0-2 384 0-9 386 4-11

380 4-4 376 3-5 374 6-15 379 2-13 533/390 5-9 375 0-2 391 1-7 कुल कित्ता-16 कुल रकबा-36-02 बीघा

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।

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बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 15 दिसम्बर, 2010

संख्या विद्युत-छः संख्या विद्युत-छः संख्या विद्युत-छः संख्या विद्युत-छः ((((5555))))-30/2010-30/2010-30/2010-30/2010....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामक मुहाल लाना मछेर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में 3.15 MVA/33/11 KVA सब-स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक आपेक्षित है अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं। 7728 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2010/2 पौष, 1932 4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-ए के उपबन्ध इस मामले मे लागू नही होंगे।

5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता हैं।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील ग्राम खसरा नम्बर रकबा (बीधो में) सिरमौर पच्छाद लाना मछेर 452/405/226/1 5-9 बीधा कुल कित्ता- 1 कुल रकवा-5-9 बीधा

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।

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बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 16 दिसम्बर, 2010

संख्या विद्युत-छः संख्या विद्युत-छः संख्या विद्युत-छः संख्या विद्युत-छः ((((5555))))-50/2010 तारीख-50/2010 तारीख-50/2010 तारीख-50/2010 तारीख....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामक उप-मुहाल अकपा खास, तहसील मूरंग, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश में 66/22 के0वी0 विद्युत सब-स्टेशन अकपा के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, हि0प्र0 राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 के समक्ष अपनी आपति दर्ज कर सकता है। 4. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता हैं।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2010/2 पौष, 1932 7729 विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी जिला तहसील ग्राम खसरा नम्बर रकबा (हैक्टेयर में) किन्नौर मूरंग अकपा खास 634 0-01-32 631/1 0-01-25 631/2 0-04-97 598 0-07-05 597/1 0-03-63 595/1 0-00-36 कुल कित्ता- 6 कुल रकवा-0-18-58

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।

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GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT SECTION-A

NOTIFICATION

Shimla-2, the 15th December, 2010

No. GAD-A(B)8-4/2001.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to declare 28th December, 2010, 30th December, 2010 and 1st January, 2011 as Public Holiday in Himachal Pradesh on account of general election of Panchayati Raj Institutions and 3rd January, 2011 for the election of Urban Local Bodies in the State on the respective dates. All Government Offices/Boards/ Corporations/ Educational Institutions and Industrial Establishments under Industrial Disputes Act and shops will remain closed on the said date in the areas of those Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies where the elections are scheduled to be held. It may also be ensured that this would be a paid holiday to the daily waged employees and also within the meaning of Section 25 of Negotiable Instrument Act 1881, working in the areas of those Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies where the elections are scheduled to be held.

All the Deputy Commissioners are authorized to declare a public holiday on the actual date of poll in the concerned areas within their jurisdiction on a particular day on the above dates as per the schedule of the poll prepared by them. The public holiday declared by the Deputy Commissioners would be applicable only in those areas where the Panchayati Raj Institutions/Urban Local Bodies elections are taking place. It is also clarified that one particular Panchayat/ Urban Local Bodies would get only one holiday i.e. date on which the poll is ordered to be held.

It is, however clarified that special casual leave/maximum facilities may be given to those employees who are working in different places in the State and have a right to vote in other places in the Pradesh on the production of certificate from the concerned Presiding Officer that the employee has actually cast his/her vote.

By order, RAJWANT SANDHU, Chief Secretary.

7730 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2010/2 पौष, 1932

No. GAD-A(B)8-4/2001 Dated Shimla171002, 15th December, 2010.

Copy for information and necessary action is forwarded to the Secretary (Panchayat/Urban Development/LEP/Industry), Labour Commissioner, H.P. and Director of Industries, H.P. Shimla for information and necessary action as indicated below.

1. To issue similar necessary instructions to the employees working in the Municipal Corporation and the Commercial and Industrial Establishments to which the provisions of the Negotiable Instruments Act do not apply to declare above date as a paid holiday to their employees on the above date.

2. To issue similar necessary instructions under Shops and Commercial Establishment Act to declare above date as close day for all shops and commercial establishment instead of usual day observed by them as closed day during the week.

3. To ask the factories situated in the Himachal Pradesh to grant an additional paid holiday to the Industrial Workers on poll day as provided in Section135-B of the Representation of People Act,1951.

Sd/-

Under Secretary (GAD).

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GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT SECTION-A

CORRIGENDUM

Shimla-2 the 16th December, 2010

No. GAD-(F)9-4/2010.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare gazetted holiday on 11.01.2011 on account of "Prakash Utsav" in place of 05.01.2011 appearing at Sr. No.- 1 of Annexure-I of this department Notification of even number dated 10th August, 2010.

By order, Sd/- Chief Secretary.

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GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT SECTION-A

CORRIGENDUM

Shimla-2 the 20th December, 2010

No. GAD-(F)9-4/ 2010.—In supersession of this department corrigendum of even number dated 16-12-2010, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare gazetted holiday on 11.01.2011 on account of "Guru Govind Singh's Birthday(Prakash Utsava)" in place of 05.01.2011 appearing at Sr. No.-1 of Annexure-I of this department Notification of even number dated 10th August, 2010.

By order, Sd/- Chief Secretary.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2010/2 पौष, 1932 7731 7732 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2010/2 पौष, 1932 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2010/2 पौष, 1932 7733 7734 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2010/2 पौष, 1932 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2010/2 पौष, 1932 7735 7736 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2010/2 पौष, 1932 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2010/2 पौष, 1932 7737 7738 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2010/2 पौष, 1932 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2010/2 पौष, 1932 7739 7740 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2010/2 पौष, 1932

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हि0 प्र0, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 23 December 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2010-12-23.198_gazette_2010-23_12_2010/. Archive identifier in.gazette.himachal.2010-12-23.198_gazette_2010-23_12_2010.