राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, शुक्रशुक्रशुक्रशुक्रववववारारारार, , , , 24242424 दिसदिसदिसदिसम्म्म्म्बरबरबरबर, 2010, 2010, 2010, 2010////3333 पौषपौषपौषपौष,,,, 1932 1932 1932 1932
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
योजना विभागयोजना विभागयोजना विभागयोजना विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 23 दिसम्बर, 2010
संख्या पीएलजी-एफसी संख्या पीएलजी-एफसी संख्या पीएलजी-एफसी संख्या पीएलजी-एफसी ((((एफएफएफएफ) ) ) ) 1-9/94-540-1-9/94-540-1-9/94-540-1-9/94-540-IX.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार रेलवे विभाग के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव कुनेरन उपरला तहसील अम्ब, जिला ऊना में नंगल डैम से तलवाड़ा ब्रॉडगेज रेलवे लाईन (अम्ब अन्दौरा से दौलतपुर अनुभाग) के निर्माण हेतू भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
199-राजपत्र/2010-24-12-2010 (7741) 7742 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 दिसम्बर, 2010/3 पौष, 1932 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपकम्र में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते है।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, जिला ऊना (सहायक उपायुक्त ऊना) हि0प्र0 के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।
विस्तृविस्तृविस्तृविस्तृत विवरणीत विवरणीत विवरणीत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकबा (हैक्टेयर) ऊना अम्ब कुनेरन उपरला 5 1-93-61 6 0-81-90 7 0-25-07 8 0-77-50 12 1-24-45 13 0-75-22 14 0-38-47 15 0-06-26 16 0-08-74 17 0-03-24 19 0-20-59 20 0-78-80 22/1 1-38-54 522/1 0-15-34 523 0-71-21 524 0-07-58 525 0-16-42 526 0-05-73 527 0-00-69 528 0-00-65 529 0-00-42 530 0-60-88 534 0-39-79 1616/535 0-08-70 1617/535 0-11-93 536 0-20-96 1650/573 0-13-12 1651/573 0-12-76 574 0-02-60 575 0-91-75 589 0-26-85 590 0-15-91 591 0-00-45 592 0-08-59 593 0-15-53 594 0-07-00 595 0-00-76 596 0-06-66 597 0-01-53राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 दिसम्बर, 2010/3 पौष, 1932 7743 600 0-48-24 601 0-02-28 602 0-04-00 603 0-20-60 931 0-15-39 1683/933 0-01-97 934 0-01-97 935 0-00-56 936 0-14-83 1684/937 0-00-20 1685/937 0-04-84 938 0-10-26 939 0-01-64 940 0-09-12 941 0-02-88 942 0-24-08 943 0-10-95 944 0-92-17 981 0-11-05 982 0-05-30 985 0-03-36 986 0-38-76 987 0-11-08 988 0-11-23 989 0-24-52 990 0-37-74 991 0-14-03 1686/992 0-00-27 1687/992 0-00-51 1688/992 0-03-80 1259 0-03-52 1624/1260 0-12-92 1625/1260 0-16-10 1263 0-19-52 1264 0-23-94 1265 0-12-19 1266 0-15-53 1267 0-22-53 1268 0-10-63 1270 0-14-95 1271 0-35-13 1298 0-08-96 1299 0-02-50 1300 0-02-40 1301 0-11-96 1302 0-08-68 1303 0-02-32 1304 0-02-25 1306 0-09-54 1308 0-18-01 1312 0-12-79 1313 0-02-267744 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 दिसम्बर, 2010/3 पौष, 1932 1314 0-14-22 1315 0-10-02 1316 0-10-96 1317 0-13-43 1318 0-11-78 किता (96) 20-92-87
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (योजना)।
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ENVIRONMENT, SCIENCE & TECHNOLOGY DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, 20th August, 2010
No. STE-F(4)-2/2008-I.—Whereas Notification No. STE-F(4)-2/2008 dated 07.07.2009 & 13.08.2009, banning use of plastic carry bags (irrespective its size and thickness) and littering of non-biodegradable wastes and also authorized officers of different departments for entry and inspection under section-7 (A) and to compound any offence punishable under the H.P. Non- Biodegradable Garbage (Control)Act, 1995 or contravention of the ban aforesaid.
And whereas to have wider impact and to acceletrate the progress in controlling the littering of non-biodegradable waste and us of plastic carry bags in compliance to imposition of ban.
Now, therefore, in addition to the officers already authorized for the purpose, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of powers conferred by section 7(A) and section11(1) of the Act, is pleased to authorize the following officers/ officials for effective implementation of entry and inspection under section-7 (A) and to compound any offence under the H.P. Non-Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995 or contravention of the ban aforesaid:-
1. All the SHOs (Station House Officers). 2. All the Block Medical Officers. 3. Health Officer, Municipal Corporation, Shimla 4. All the Excise & Taxation Officers. 5. All the Block Development Officers. 6. All the Sr. Environmental Engineers, Principal Scientific Officers, Sr. Project Consultant, Senior Scientific Officers, Scientific Officers, Junior Scientific Officers, Junior Environmental Engineers of H.P. State Pollution Control Board.
7. All the Assistant Engineer, Junior Engineer, Chief Sanitary Inspectors and Sanitary Inspectors of Urban Local Bodies.
8. All the General Managers, Deputy General Managers, Assistant General Managers and Managers of HP Tourism Hotels.
9. All the Regional Managers and Bus Adda Incharges of HRTC. 10. All the Food Inspectors. 11. Chief Executive Officer, BBNDA and Executive Officer, BBNDA 12. All the Assistant Conservator of Forests. 13. All the Temple Officers.
By order, SAROJINI GANJU THAKUR, Addl. Chief Secretary (Env. S&T).
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 दिसम्बर, 2010/3 पौष, 1932 7745ENVIRONMENT, SCIENCE & TECHNOLOGY DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, 4th November, 2010
No. STE-F(4)-2/2008-II.—Whereas Notification No. STE-F(4)-2/2008 dated 07.07.2009 & 13.08.2009, banning use of plastic carry bags (irrespective its size and thickness) and littering of non-biodegradable wastes and also authorized officers of different departments for entry and inspection under section-7 (A) and to compound any offence punishable under the H.P. Non- Biodegradable Garbage (Control)Act, 1995 or contravention of the ban aforesaid.
And whereas to have wider impact and to acceletrate the progress in controlling the littering of non-biodegradable waste and use of plastic carry bags in compliance to imposition of ban, more officers have been authorized for effective implementation of entry and inspection under section-7 (A) and to compound any offence under the H.P. Non-Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995 or contravention of the ban aforesaid, vide Notification No. STE-F(4)-2/2008-I dated 20.08.2010.
Now, therefore, in addition to the officers already authorized for the purpose, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of powers conferred by section 7(A) and section11(1) of the Act, is pleased to authorize Head Constables for entry and inspection under section-7 (A) and to compound any offence under the H.P. Non-Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995 or contravention of the ban aforesaid.
By order, SAROJINI GANJU THAKUR, Addl. Chief Secretary (Env. S&T).
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ENVIRONMENT, SCIENCE & TECHNOLOGY DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, 22nd December, 2010
No. STE-F(4)-2/2008-II.—Whereas Notification No. STE-F(4)-2/2008 dated 07.07.2009 & 13.08.2009, banning use of plastic carry bags (irrespective its size and thickness) and littering of non-biodegradable wastes and also authorized officers of different departments for entry and inspection under section-7 (A) and to compound any offence punishable under the H.P. Non- Biodegradable Garbage (Control)Act, 1995 in contravention of the ban aforesaid.
And whereas to have wider impact and to acceletrate the progress in controlling the littering of non-biodegradable waste and use of plastic carry bags in compliance to imposition of ban, more officers have been authorized for effective implementation of entry and inspection under section-7 (A) and to compound any offence under the H.P. Non-Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995 in contravention of the ban aforesaid, vide Notification No. STE-F(4)-2/2008-I dated 20.08.2010 and Notification No. STE-F(4)-2/2008-II dated 04.11.2010.
Now, therefore, in addition to the officers already authorized for the purpose, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of powers conferred by section 7(A) and section11(1) of the Act, is pleased to authorize General Managers/Managers of DIC of Industries Department and Food & Supplies Officers/Inspectors, Department of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs for entry and inspection under section-7 (A) and to compound any offence under the H.P. Non- Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995 in contravention of the ban aforesaid.
By order, SAROJINI GANJU THAKUR, Addl. Chief Secretary (Env. S&T).
7746 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 दिसम्बर, 2010/3 पौष, 1932HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 18th December, 2010
No. HHC/GAZ/14-240/99.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant six days' earned leave w.e.f. 30.12.2010 to 4.1.2011 in favour of Ms. Jyotsna Dadhwal, Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC(I), Nalagarh.
Certified that Ms. Jyotsna Dadhwal is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Ms. Jyotsna Dadhwal would have continued to hold the post of Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC(I), Nalagarh but for her proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 18th December, 2010
No. HHC/Admn.6(23)/74-XIV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 1.26 of H.P. Financial Rules, 1971, Volume-I, has been pleased to declare the District and Sessions Judge, Bilaspur as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Presiding Officer, Fast Track Court, Ghumarwin and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of the establishment attached to the aforesaid Court under Head "2014-00- 105-03 (SOON PLAN)" during the leave period of Shri R.K. Sharma, Presiding Officer, Fast Track Court, Ghumarwin w.e.f. 27.12.2010 to 5.1.2011 with permission to prefix 25th and 26th December, 2010, being gazetted holiday and Sunday, or till he returns from leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 18th December, 2010
No. HHC/GAZ/14-194/88-II.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 10 days' earned leave w.e.f. 27.12.2010 to 5.1.2011 with permission to prefix 25th and 26th December, 2010, being gazetted holiday and Sunday respectively in favour of Shri R.K. Sharma, Presiding Officer, Fast Track Court, Ghumarwin, H.P.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 दिसम्बर, 2010/3 पौष, 1932 7747Certified that Shri R.K. Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Shri R.K. Sharma would have continued to hold the post of Presiding Officer Fast Track Court, Ghumarwin, H.P. but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA - 171 001
NOTIFICATION
Shimla the 20th December, 2010
No. HHC/Admn.6(23)/74-XIII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 1.26 of H.P. Financial Rules, 1971, Volume-I, has been pleased to declare the Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC, Court No.II, Sundernagar as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC, Court No.1, Sundernagar and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of the establishment attached to the aforesaid Court under head "2014-Administration of Justice" till the posting of new incumbent in the Court of Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC, Court No.I, Sundernagar, H.P.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 18th December, 2010
No. HHC/Admn.6(22)74-X.—Consequent upon the transfer and posting of Sh. C.L. Kochhar, Additional District and Sessions Judge, Shimla as District and Sessions Judge, Chamba vide this Registry Notification No.HHC/GAZ/14-53/74-V-37499-522, dated 2.12.2010, it is notified that Civil and Criminal cases fixed for day to day hearing in the Court of Additional District and Sessions Judge, Shimla shall be listed and continue to be listed in the Court of Special Judge (Forest), Shimla for effective hearing and disposal till an Officer is posted as Additional District and Sessions Judge in this Court.
The District and Sessions Judge, Shimla shall not assign any case to the Court of Additional District and Sessions Judge, Shimla for the time being.
BY ORDER OF THE HON'BLE HIGH
COURT OF HIMACHAL PRADESH
REGISTRAR GENERAL
7748 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 दिसम्बर, 2010/3 पौष, 1932ब अदालत नायव तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील भराड़ी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश
श्री देव राज पुत्र श्री पैनू राम, निवासी गांव बडौन, परगना अजमेरपुर, उप-तहसील भराड़ी, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता (जनरल पब्लिक) स्थित गांव बडौन, उप-तहसील भराड़ी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
दरख्वास्त मकफूद उल खबर मिन जानिव देव राज पुत्र श्री पैनू राम, निवासी गांव बडौन, परगना अजमेरपुर, उप-तहसील भराड़ी, बहक जायज वारसान इन्तकाल कागजात माल दर्ज करने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
उपरोक्त विषय पर आम व खास को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि श्री देव राज पुत्र श्री पैनू राम, निवासी गांव बडौन ने एक आवेदन-पत्र दिया है कि उसका पिता श्री पैनू राम वर्ष 1969-70 मेें नौकरी की तलाश में पंडोह, जिला मण्डी, हि0 प्र0 गया था। परन्तु वहां से वापिस घर नहीं आया। उसका आज तक कोई पता नहीं चल सका है तथा उसके कहीं भी होने का इलम नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि उसकी मृत्यु हो गई है। उसका इन्तकाल 99 दिनांक 25-10-2010 मकफूद उल खवर उसके जायज वारसान के नाम मौजा बडौन में दर्ज किया गया है। उपरोक्त अमर के बारा बजरिया नोटिस हजा आम व खास को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को श्री पैनू राम के जीवित होने बारे कोई सबूत या एतराज हो तो वह दिनांक 31-12-2010 को सुबह 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा श्री पैनू राम पुत्र श्री वजीरा, निवासी बडौन की वरास्त का इन्तकाल नम्बर 99 का फैसला कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 26-11-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सेे जारी हुआ है।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील भराड़ी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत नायव तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील भराड़ी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश
श्री देव राज पुत्र श्री पैनू राम, निवासी गांव बडौन, परगना अजमेरपुर, उप-तहसील भराड़ी, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता (जनरल पब्लिक) स्थित गांव बडौन, उप-तहसील भराड़ी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
दरख्वास्त मकफूद उल खबर मिन जानिव देव राज पुत्र श्री पैनू राम, निवासी गांव बडौन, परगना अजमेरपुर, उप-तहसील भराड़ी, बहक जायज वारसान इन्तकाल कागजात माल दर्ज करने बारे।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 दिसम्बर, 2010/3 पौष, 1932 7749 नोटिस बनाम आम जनता। उपरोक्त विषय पर आम व खास को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि श्री देव राज पुत्र श्री पैनू राम, निवासी गांव बडौन ने एक आवेदन-पत्र दिया है कि उसका पिता श्री पैनू राम वर्ष 1969-70 मेें नौकरी की तलाश में पंडोह, जिला मण्डी, हि0 प्र0 गया था। परन्तु वहां से वापिस घर नहीं आया। उसका आज तक कोई पता नहीं चल सका है तथा उसके कहीं भी होने का इलम नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि उसकी मृत्यु हो गई है। उसका इन्तकाल नम्बर 2421 पर दिनांक 26-10-2010 मकफूद उल खवर उसके जायज वारसान के नाम मौजा लैहड़ी सरेल, उप-तहसील भराड़ी में दर्ज किया गया है। उपरोक्त अमर के बारा बजरिया नोटिस हजा आम व खास को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को श्री पैनू राम के जीवित होने बारे कोई सबूत या एतराज हो तो वह दिनांक 31-12-2010 को सुबह 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा श्री पैनू राम पुत्र श्री वजीरा, निवासी बडौन की वरास्त का इन्तकाल नम्बर 2421 वाम्पा, मौजा लैहड़ी सरेल का फैसला कर दिया जाएगा। आज दिनांक 27-11-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सेे जारी हुआ है।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील भराड़ी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश
1. श्री गोरखू राम सुपुत्र श्री अन्नत राम, निवासी करोट, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0। 2. सान्ती देवी सुपुत्री श्री वाला सिंह पत्नी श्री गोरखू राम, निवासी करोट, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त वराए पंचायत अभिलेख डोण में शादी दर्ज करने बारे।
श्री गोरखू राम सुपुत्र श्री अन्नत राम, निवासी करोट, तहसील सदर ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया है कि उसकी शादी दिनांक 9-12-2010 को मुताबिक हिन्दू रीति-रिवाज के सान्ती देवी सुपुत्री श्री वाला सिंह, निवासी कोट बाग, तहसील व जिला नैनीताल के साथ हुई है और तब से बतौर पति-पत्नी आपस में रह रहे हैं परन्तु गलती से शादी का इन्द्राज पंचायत अभिलेख डोण में दर्ज नहीं करवाया है।
अतः आम जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को शादी दर्ज करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 10-1-2011 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें अन्यथा सचिव को शादी दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया जाएगा।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर,
जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।7750 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 दिसम्बर, 2010/3 पौष, 1932
In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Ghumarwin, District
Bilaspur, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Dharmender Kumar, aged 25 years s/o Sh. Ram Kumar, resident of Village Kalol, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur, Himachal Pradesh.
2. Smt. Kusum Rani, aged 22 years, d/o Late Shri Jagdish Chand, resident of Village Dubrera, P.O. Dugli, Tehsil & District Hamirpur, H.P. . . Applicants.
Versus
General public
Subject.—Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment) Act, 2001 (49 of 2001).
Shri Dharmender Kumar, aged 25 years s/o Sh. Ram Kumar, resident of Village Kalol, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur, Himachal Pradesh, and Smt. Kusum Rani, aged 22 years, d/o Late Shri Jagdish Chand, resident of Village Dubrera, P.O. Dugli, Tehsil & District Hamirpur, H.P. have filed an application alongwith affidavit in the Court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment) Act, 2001 (49 of 2001) that they have solemnized their marriage on 10-2-2009 at Badoli Devi Temple, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H. P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 15-1-2010 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 22-11-2010 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Ghumarwin, District Bilaspur, Himachal Pradesh.
————
न्यायालय उप-पंजीकाध्यक्ष (तहसीलदार) सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश
मिसल नम्बर : तारीख दायरा 29-4-2010 गांव दसगांव/बैरी रजादियां श्रीमती बिमला देवी पत्नी स्व0 श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री बसन्ता राम, निवासी गांव दसगांव/बैरी रजादियां, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
आवेदन-पत्र अधीन धारा 40/41 पंजीयन अधिनियम।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 दिसम्बर, 2010/3 पौष, 1932 7751 नोटिस बनाम आम जनता।
उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की न्यायालय में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसके पति स्व0 श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री बसन्ता राम जाति राजपूत, निवासी गांव दसगांव/बैरी रजादियां, तहसील सदर, जिला बिलासपुर में उसके नाम अपनी सारी चल व अचल सम्पत्ति की वसीयत रौवरू गवाहन तहरीर करवा रखी थी। लेकिन बीमार होने वह चिकित्सालय में उपचाराधीन होने के कारण तहरीर वसीयत नामा को पंजी—त नहीं करवाया जा सका था। अब उसे पंजी—त किया जावे।
अतः उक्त समन/इश्तहार के द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि स्व0 श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री बसन्ता राम, निवासी गांव दसगांव/बैरी रजादियां द्वारा दिनांक 5-3-2010 को तहरीर करवाई गई वसीयत को पंजी—त करने बारे किसी रिश्तेदार व आम जनता को कोई उजर एवं एतराज हो तो वह अपना उजर एवं एतराज लिखित या मौखिक दिनांक 3-2-2011 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की न्यायालय में असालतन व वकालतन प्रस्तुत कर सकता है। मियाद गुजरने 3-2-2011 किसी किस्म का कोई उजर एवं एतराज समायत न होगा। तथा तहरीर वसीयत नामा को पंजी—त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 7-5-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
उप-पंजीकाध्यक्ष (तहसीलदार), सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi, District
Mandi, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Aman Deep Malhotra s/o Shri Harjeet Singh, r/o H. No. 97/8, Bhootnath Bazar, Mandi Town, District Mandi (H. P.).
2. Shrimati Nancy Khurana d/o Shri Sukhbeer Singh Khurana, r/o H. No. 22B Himgiri Enclave, Nilothi Ext. New Delhi-41. (At present wife of Shri Aman Deep Malhotra s/o Shri Harjeet Singh, r/o H. No. 97/8, Bhootnath Bazar, Mandi Town, District Mandi (H. P.). . . Applicants.
Versus
General public
Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Aman Deep Malhotra s/o Shri Harjeet Singh, r/o H. No. 97/8, Bhootnath Bazar, Mandi Town, District Mandi (H. P.) and Shrimati Nancy Khurana d/o Shri Sukhbeer Singh Khurana, r/o H. No. 22B Himgiri Enclave, Nilothi Ext. New Delhi-41. (At present wife of Shri Aman Deep Malhotra s/o Shri Harjeet Singh, r/o H. No. 97/8, Bhootnath Bazar, Mandi Town, District Mandi (H. P.) have filed an application alongwith affidavits in the Court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 3-12-2010 according to Sikh rites and customs Namdhari Gurudwara, Ram Nagar (Mangwain), Mandi Town, District7752 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 दिसम्बर, 2010/3 पौष, 1932 Mandi, H. P. and they are living together as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 5th January, 2011 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 4th day of December, 2010 under my hand and seal of the court.
Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi, District Mandi (H. P.).
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ब अदालत श्री एम0 एल0 भार्गव, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
श्री शेर सिंह पुत्र चुहड़ा, निवासी गांव कुशमल, ईलाका तुंगल, उप-तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती राजस्व रिकार्ड अभिलेख।
श्री शेर सिंह पुत्र चुहड़ा, निवासी गांव कुशमल, ईलाका तुंगल, उप-तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि मेरा वास्तविक नाम शेर सिंह है जोकि स्कूल प्रमाण-पत्रों व ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज है। परन्तु राजस्व अभिलेख में मेरा नाम शेरु गलत दर्ज हुआ। अतः राजस्व अभिलेख में मेरा नाम शेर सिंह दर्ज करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 31-12-2010 को सुबह 10.00 बजे या इससे पहले अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा उक्त नाम दरुस्ती के आदेश कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई उजर/एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 22-11-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
एम0 एल0 भार्गव, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री एम0 एल0 भार्गव, कार्यकारी दण्डाधिकारी, द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
श्री मस्त राम पुत्र ललित कुमार, निवासी गांव डवाहन, ईलाका तुंगल, उप-तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 दिसम्बर, 2010/3 पौष, 1932 7753 प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु तिथि पंजीकरण अधिनियम, 1969.श्री मस्त राम पुत्र ललित कुमार, निवासी गांव डवाहन, ईलाका तुंगल, उप-तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में इस आशय से प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि मेरे लड़के जितेन्द्र कुमार का जन्म 14-8-2007 को घर पर ही हुआ है। परन्तु अज्ञानता के कारण इसका जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत अभिलेख में नहीं करवाया गया है। अतः पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-1-2011 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि के पंजीकरण करने के आदेश कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 8-12-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
एम0 एल0 भार्गव, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री एम0 एल0 भार्गव, नायव तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
श्री राम सिंह पुत्र श्री वृकम पुत्र श्री धर्मू, निवासी कालग, ईलाका तुंगल, उप-तहसील कोटली, जिला . . प्रार्थी। मण्डी, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती राजस्व रिकार्ड अभिलेख।
श्री राम सिंह पुत्र वृकम, निवासी कालग, ईलाका तुंगल, उप-तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय से इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि मेरा वास्तविक नाम राम सिंह है जोकि ग्राम पंचायत अभिलेख व बच्चों के स्कूल प्रमाण-पत्रों में दर्ज है। परन्तु राजस्व अभिलेख में मेरा घरेलू नाम रुमिया दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख में मेरा नाम राम सिंह दर्ज करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 30-1-2011 या इससे पहले अदालत में हाजिर होकर पेश कर सकता है। इसके बाद कोई उजर/एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 15-12-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
एम0 एल0 भार्गव, नायव तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।7754 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 दिसम्बर, 2010/3 पौष, 1932 ब अदालत श्री राजेन्द्र दत्त शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
ब मुकद्दमा :
श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री स्वरूप सिंह, निवासी घायली, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र दरूस्ती नाम।
श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री स्वरूप सिंह, निवासी घायली, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम रणदीप सिंह राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज है। जबकि प्रार्थी के स्कूल व पंचायत रिकार्ड में रणजीत सिंह दर्ज है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने अपने स्कूल प्रमाण-पत्र की छाया प्रति, नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर व अपना ब्यान हल्फिया मय गवाहन संलग्न किया है। जिसकी दरूस्ती हेतु राजस्व रिकार्ड में अपना नाम रणजीत सिंह दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस अदालत द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरूस्ती राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2010 को असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 25-11-2010 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।
मोहर। राजेन्द्र दत्त शर्मा,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील ददाहू,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
-------- ब अदालत श्री राजेन्द्र दत्त शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
ब मुकद्दमा :
श्री शशी शर्मा पुत्र श्री हरी चन्द, निवासी कोटला मोलर, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र दरूस्ती नाम।
श्री शशी शर्मा पुत्र श्री हरी चन्द, निवासी कोटला मोलर, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम शशी कान्त राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज है। जबकि प्रार्थी के स्कूल रिकार्ड में शशी शर्मा दर्ज है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने अपने स्कूल राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 दिसम्बर, 2010/3 पौष, 1932 7755 प्रमाण-पत्र की छाया प्रति, नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर व अपना ब्यान हल्फिया मय गवाहन संलग्न किया है। जिसकी दरूस्ती हेतु राजस्व रिकार्ड में अपना नाम शशी शर्मा दर्ज करवाना चाहता है। अतः इस अदालत द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरूस्ती राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2010 को असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 25-11-2010 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।
मोहर। राजेन्द्र दत्त शर्मा,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील ददाहू,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री राजेन्द्र दत्त शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
ब मुकद्दमा :
श्री केवल राम पुत्र श्री लायक राम, निवासी पनार, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र दरूस्ती नाम।
श्री केवल राम पुत्र श्री लायक राम, निवासी पनार, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पुत्र का नाम अरुण कुमार पंचायत रिकार्ड में गलत दर्ज है। जबकि प्रार्थी के स्कूल रिकार्ड में अनुज कुमार दर्ज है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने अपने स्कूल प्रमाण-पत्र की छाया प्रति, नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर व अपना ब्यान हल्फिया मय गवाहन संलग्न किया है। जिसकी दरूस्ती हेतु पंचायत रिकार्ड में अपने पुत्र का नाम अनुज कुमार दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस अदालत द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरूस्ती राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2010 को असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 25-11-2010 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।
मोहर। राजेन्द्र दत्त शर्मा,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील ददाहू,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।7756 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 दिसम्बर, 2010/3 पौष, 1932 ब अदालत श्री राजेन्द्र दत्त शर्मा, कार्यकारी मैजिस्टे्रट, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
ब मुकद्दमा :
श्री जय कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश, निवासी ददाहू, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री जय कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश, निवासी ददाहू, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उसकी माता श्रीमती भूलन देवी की मृत्यु तिथि गांम पंचायत ददाहू में दर्ज नहीं है। जिसे वह अब दर्ज करवाना चाहता है। इस बारे प्रार्थी के आवेदन-पत्र पर ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी ददाहू की रिपोर्ट ली गई, जिसमें प्रार्थी की माता की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं है, की पुष्टि की है।
अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम ददाहू व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी प्रार्थी की माता श्रीमती भूलन देवी की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत ददाहू में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह इस अदालत में असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। राजपत्र में प्रकाशित की तिथि से एक माह के अन्दर कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री जय कुमार पर निसमानुसार कार्यावाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 25-11-2010 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।
मोहर। राजेन्द्र दत्त शर्मा,
कार्यकारी मैजिस्टे्रट, उप-तहसील ददाहू,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री सोहन सिंह सारटा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री सोम दत्त पुत्र श्री सूरत राम, निवासी ग्राम रुणजा, डाकघर ठाकुर द्वारा, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री सोम दत्त पुत्र श्री सूरत राम, निवासी ग्राम रुणजा, डाकघर ठाकुर द्वारा, तहसील पच्छाद ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र जय प्रकाश पुत्र श्री सोम दत्त की मृत्यु मिति 21-8-2010 को हुई है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत राज्याें, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 दिसम्बर, 2010/3 पौष, 1932 7757 अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 31-12-2010 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 22-11-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। सोहन सिंह सारटा,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री आर0 सी0 कटोच, तहसीलदार एवं राजस्व अधिकारी, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0)
श्री सलोकम चन्द पुत्र श्री रंगीला राम, निवासी महाल नेरी, डा0 बुढवार, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0) . . प्रार्थी। बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरूस्ती कागजात माल।
श्री सलोकम चन्द पुत्र श्री रंगीला राम, निवासी महाल नेरी, तप्पा टियूंगली, तहसील बंगाणा, जिला ऊना ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम स्कूल प्रमाण-पत्र, पंचायत रिकार्ड व आर्मी के रिकार्ड में सलोकम चन्द पुत्र रंगीला राम दरुस्त दर्ज है परन्तु कागजात माल में उसका नाम सलोकम सिंह पुत्र श्री रंगीला राम गलत दर्ज चला आ रहा है। इसलिए उसका नाम कागजात माल में सलोकम सिंह की बजाए सलोकम चन्द पुत्र श्री रंगीला राम दरुस्त दर्ज करने के आदेश पारित किए जावें। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार हि0 प्र0 राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दरुस्ती बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह निर्धारित तिथि पेशी दिनांक 30-12-2010 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपनी आपत्ति या एतराज प्रस्तुत कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 16-11-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। आर0 सी0 कटोच, तहसीलदार एवं राजस्व अधिकारी,
------ ब अदालत श्री आर0 सी0 कटोच, तहसीलदार एवं राजस्व अधिकारी, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0)
श्री मथुरा राम पुत्र श्री फकीरिया राम, निवासी महाल कुड, डा0 हरोट, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
7758 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 दिसम्बर, 2010/3 पौष, 1932 प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरूस्ती कागजात माल।श्री मथुरा राम पुत्र श्री फकीरिया राम, निवासी महाल कुड, डा0 हरोट, तहसील बंगाणा, जिला ऊना ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम स्कूल प्रमाण-पत्र व पंचायत रिकार्ड में मथुरा राम दरुस्त दर्ज है परन्तु कागजात माल में उसका नाम मथुरा दास पुत्र श्री फकीरिया राम गलत दर्ज चला आ रहा है। इसलिए उसका नाम राजस्व रिकार्ड में मथुरा दास की बजाए मथुरा राम पुत्र श्री फकीरिया राम दरुस्त दर्ज करने के आदेश पारित किए जावें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार हि0 प्र0 राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दरुस्ती बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह निर्धारित तिथि पेशी दिनांक 30-12-2010 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपनी आपत्ति या एतराज प्रस्तुत कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 1़़़़6-11-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। आर0 सी0 कटोच, तहसीलदार एवं राजस्व अधिकारी, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0)।
------ ब अदालत श्री आर0 सी0 कटोच, तहसीलदार एवं राजस्व अधिकारी, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0)
श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री सन्तु, निवासी महाल रायेपुर, तप्पा थहड़ा, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरूस्ती कागजात माल।
श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री सन्तु, निवासी महाल रायेपुर, तप्पा थहड़ा, तहसील बंगाणा, जिला ऊना ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम स्कूल प्रमाण-पत्र व पंचायत रिकार्ड में प्रकाश चन्द पुत्र श्री सन्तु दरुस्त दर्ज है परन्तु कागजात माल में उसका नाम ओम प्रकाश पुत्र श्री सन्तु गलत दर्ज चला आ रहा है। इसलिए उसका नाम कागजात माल में ओम प्रकाश पुत्र श्री सन्तु की बजाए प्रकाश चन्द पुत्र श्री सन्तु दरुस्त दर्ज करने के आदेश पारित किए जावें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार हि0 प्र0 राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दरुस्ती बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह निर्धारित तिथि पेशी दिनांक 30-12-2010 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपनी आपत्ति या एतराज प्रस्तुत कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 16-11-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। आर0 सी0 कटोच, तहसीलदार एवं राजस्व अधिकारी,राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 दिसम्बर, 2010/3 पौष, 1932 7759 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश श्री सरूप चन्द बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
श्री सरूप चन्द पुत्र श्री करतार चन्द, निवासी रामपुर, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके पुत्र राहुल कुमार का जन्म गांव रामपुर में दिनांक 3-6-2000 को हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं। अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 7-1-2011 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन व वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 2-12-2010 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।7760 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 दिसम्बर, 2010/3 पौष, 1932 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हि0 प्र0, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित